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Tuesday, November 30, 2021

स्पीड गवर्नर मामले में फिर मिली ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत, दिल्ली सरकार ने दिए सख्ती के निर्देश - दैनिक जागरण

शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग से कहा है कि ऐसी कंपनियों और डीलरों से सख्ती से निपटा जाए जो विभाग का आदेश नहीं मान रहे हैं।

नई दिल्ली [वी के शुक्ला]। स्पीड गवर्नर के प्रमाणपत्र के मामले में कंपनियों और वाहन डीलरों द्वारा 500 रुपये की जगह 2500 रुपये वसूलने की आ रही शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए हैं। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग से कहा है कि ऐसी कंपनियों और डीलरों से सख्ती से निपटा जाए जो विभाग का आदेश नहीं मान रहे हैं।

प्रमाणपत्र देने का दाम निर्धारित

बता दें कि परिवहन विभाग ने 23 नवंबर को व्यावसायिक वाहन मालिकों बड़ी राहत देते हुए स्पीड गवर्नर का प्रमाणपत्र देने के दाम निर्धारित कर दिए थे। आदेश के अनुसार कोई भी कंपनी स्पीड गवर्नर के प्रमाणपत्र के लिए 500 रुपये ही वसूल सकेगी। अभी तक इस प्रमाणपत्र के लिए 3500 से 4000 तक पैसे वसूले जा रहे थे, मगर अभी भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कंपनियां और वाहन डीलर इसके लिए 2500 रुपये तक वसूल रहे हैं।

वाहन को कराना होगा फिटनेस अनिवार्य

मोटर वाहन कानून के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक वाहन को फिटनेस कराना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के पास जब वाहन जाता है तो उसमें स्पीड गवर्नर होना अनिवार्य है। कानून के अनुसार स्पीड गवर्नर का प्रमाणपत्र होना भी अनिवार्य है। जिन वाहनों में कंपनी से ही स्पीड गवर्नर लगकर आता है उन मामलों में उसी कंपनी का डीलर यह प्रमाणपत्र देता है, जिन वाहनों में बाद में स्पीड गवर्नर लगा है उन मामलों में वे कंपनियां प्रमाणपत्र देती हैं।

वाहनों की स्पीड निर्धारित करने के लिए की गई थी पहल

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यावसायिक वाहनों में सन 2000 से स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। यह व्यवस्था वाहनों की स्पीड निधारित करने के लिए की गई है, जिससे वाहन अत्यधिक तेजी से नहीं चल सकें। आटो टैक्सी यूनियन के किशन वर्मा सहित कई यूनियनों ने इस बारे में परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार से शिकायत की है। 

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स्पीड गवर्नर मामले में फिर मिली ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायत, दिल्ली सरकार ने दिए सख्ती के निर्देश - दैनिक जागरण
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Monday, November 29, 2021

रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच के लिए अभियान जारी - अमर उजाला

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रामबन। उपायुक्त के मोटर वाहन विभाग के नेतृत्व में सोमवार को अधिकारियों ने जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू की है।
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राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीडा में नाके पर उपायुक्त मुसरत इस्लाम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात शब्बीर अहमद, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शफकत मजीद, आदि ने हल्के, मध्यम और भारी वाहनों का निरीक्षण किया। उन्होंने चालकों सलाह दी कि सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और वाहन चलाते समय गति को नियंत्रण में रखें। उन्होंने यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले वाहन की स्थिति और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने की सलाह दी। इस दौरान अधिक लदे, तेज रफ्तार और अधिक दाम वसूलने वालों पर विशेष कार्रवाई की गई।
उपायुक्त ने कहा कि एमवीडी ने चालकों और सह चालकों को यातायात नियमों के साथ सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करने के लिए जिले भर में जागरूकता अभियान तेज कर दिया है। ताकि, अप्रिय घटनाओं से बचा जाए, और कीमती जानों को बचाया जा सके। यह अभियान जारी रहेगा, और सड़कों पर उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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रामबन में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जांच के लिए अभियान जारी - अमर उजाला
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साथी मोटर चालक के साथ बहस करने के लिए सड़क के बीच में कार पार्क करने पर केरल के व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया - Cartoq Hindi

मोटर वाहन विभाग (MVD) ने हाल ही में सड़क के बीच में अपनी कार खड़ी करने वाले एक कार चालक पर जुर्माना लगाया है। घटना केरल के कोच्चि में हुई जहां एक ड्राइवर ने अपनी कार को बीच सड़क पर रोक दिया था और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए दूसरे ड्राइवर से बहस की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटना कुछ दिन पहले कक्कनड इंफोपार्क एक्सप्रेस हाईवे पर हुई थी।

साथी मोटर चालक के साथ बहस करने के लिए सड़क के बीच में कार पार्क करने पर केरल के व्यक्ति पर जुर्माना लगाया गया

मोटर वाहन विभाग द्वारा जुर्माना लगाया गया व्यक्ति कोल्लम का रहने वाला है और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को देखकर चालक नाराज हो गया। दोनों एक ही दिशा में यात्रा कर रहे थे। कोल्लम के मूल निवासी ड्राइवर ने अपनी कार को दूसरे व्यक्ति की कार के पास ले जाया और दूसरे ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। दूसरे व्यक्ति ने कंधे पर कार खड़ी की लेकिन, कोल्लम मूल निवासी ने कार को बीच सड़क पर खड़ा कर दिया और दूसरे ड्राइवर के साथ उसके गैर-जिम्मेदार व्यवहार के लिए सलाह और बहस करना शुरू कर दिया।

जब यह घटना हुई, किशोर कुमार, जो एर्नाकुलम क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में मोटर वाहन विभाग के अधिकारी हैं, उसी सड़क से गुजर रहे थे। उसने दोनों कारों को देखा और मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए रुक गया। उसने देखा कि कोल्लम मूल निवासी की कार सड़क के बीच में खड़ी थी और उसने अपनी कार को बीच सड़क से हटाने का अनुरोध किया। अनुरोध करने के बाद भी, कोल्लम मूल निवासी ने अपनी कार को सड़क से हटाने से इनकार कर दिया और तब मोटर वाहन विभाग ने चालक को बुक किया।

उन पर लापरवाह ड्राइविंग और अवैध पार्किंग के लिए जुर्माना लगाया गया था। कार को रोकने वाले दूसरे व्यक्ति ने भी कोल्लम मूल निवासी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उसने अपने वाहन को बाधित किया और सड़क पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। भारतीय सड़कों पर ऐसी घटनाएं काफी आम हैं। ऐसे गैरजिम्मेदार वाहन चालक या सवार हम अपनी सड़कों पर रोज देखते हैं। ऐसी घटनाएं कभी भी भयावह मोड़ ले सकती हैं। इस मामले में, कोल्लम मूल निवासी दूसरे ड्राइवर के साथ उसकी लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए बहस कर रहा था, जबकि उसने अपनी कार सड़क के बीच में खड़ी कर दी थी।

कार या वाहन हमेशा सड़क के किनारे ही खड़े होने चाहिए। कार रोड के बीच में कार पार्क करना खतरनाक है क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई अन्य कार चालक या सवार आपकी कार को पीछे से टक्कर मार सकता है। यदि आपकी कार सड़क के बीच में खराब हो जाती है, तो तुरंत हैजर्ड लैंप लगाएं और कार को सड़क के किनारे ले जाने का प्रयास करें। इस मामले में, ड्राइवर को संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी कार को साइड में ले जाने की सलाह दी गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने नियम का पालन करने से इनकार कर दिया।

रोड रेज की घटनाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, इसलिए सार्वजनिक सड़कों पर कार चलाते समय हमेशा शांत और शांत दिमाग होना जरूरी है। यदि आप कभी भी किसी तर्क या रोड रेज में पड़ जाते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद न करना ही सबसे अच्छा है। कभी भी अपने आप को तर्क में शामिल न करें क्योंकि यह लड़ाई में बदल सकता है और हमेशा पुलिस से मदद मांगता है।

Via: मातृभूमि

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Friday, November 26, 2021

बच्‍चों को बाइक पर लेकर चलते हैं तो जान लीज‍िए ये जरूरी न‍ियम, अब केवल इतनी स्‍पीड से ही चला सकेंगे वाहन - दैनिक जागरण

Rule of Taking Children on Bike पीछे बच्चे के बैठे होने पर दो पहिया वाहन अधिकतम 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलाई जा सकती है। दो पहिया वाहन के आगे बच्चों को बैठाने और खड़े करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ल्लंघन करने वालों से जुर्माना लिया जाएगा।

मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। Rule of Taking Children on Bike : सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों के पीछे मां को नौ माह से लेकर चार साल तक के बच्चे को बैठकर चलने का कानूनी मान्यता दे दी है। बच्चों को सुरक्षा कवच के साथ हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम का पालन न करने पर मां को एक हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में दो पहिया वाहन चलाने व पीछे बैठने वालों के लिए नियम दर्ज है। इसमें दो पहिया वाहन पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पीछे नहीं बैठाया जा सकता है। पीछे बैठने वाले सभी व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। महिलाओं ने भी नौकरी करने के साथ दो पहिया वाहनों को चलाना शुरू कर दिया है। वर्तमान में महिलाएं इस नियम का उल्लंघन कर दो पहिया वाहन के आगे दो साल से अधिक उम्र के बच्चे को खड़ा कर या बैठकर चलती हैं। नियम के उल्लंघन करने से दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने महिलाओं की सुविधा के लिए दो पहिया वाहन के पीछे नौ से लेकर चार साल के बच्चे को बैठाकर चलने के नियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव के आधार पर भारत का राजपत्र 26 अक्टूबर को जारी किया है, यह परिवहन अधिकारियों को 10 नवंबर को मिल चुका है। इसमें केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 को संशोधित किया गया। इसमें नौ माह से चार साल तक के बच्चों को दो पहिया वाहन के पीछे बैठाकर वाहन चलाने का नियम बनाया गया है। इसके लिए वाहन चालक को बच्चों के लिए सुरक्षा कवच बनाना होगा, जो वाहन चालक की पीठ में बेल्ट से बंधा होगा। इसमें आसानी से बच्चे बैठ सकेंगे। बच्चों को हेलमेट पहनना होगा, जो काफी हल्‍का होगा। हेलमेट बनाने वाली कंपनी इस तरह का हेलमेट तैयार करेगी। पीछे बच्चे के बैठे होने पर दो पहिया वाहन अधिकतम 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलाई जा सकती है। दो पहिया वाहन के आगे बच्चों को बैठाने और खड़े करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक से एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। बार-बार इस नियम का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया क‍ि इस संबंध में राजपत्र जारी हो चुका है, प्रदेश सरकार के स्वीकार करते ही प्रदेश में यह नियम लागू हो जाएगा।

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बच्‍चों को बाइक पर लेकर चलते हैं तो जान लीज‍िए ये जरूरी न‍ियम, अब केवल इतनी स्‍पीड से ही चला सकेंगे वाहन - दैनिक जागरण
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Thursday, November 25, 2021

वाहन चलाना हुआ और महंगा, हरित कर में कई गुना बढ़ोत्तरी - India TV हिंदी

वाहन चलाना हुआ और मुश्किल, हरित कर में कई गुना बढ़ोत्तरी- India TV Paisa
Photo:PTI

वाहन चलाना हुआ और मुश्किल, हरित कर में कई गुना बढ़ोत्तरी

Highlights

  • मोटर वाहनों पर कर बढ़ाने संबंधी आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 को बुधवार को मंजूरी।
  • नया कानून लागू होने से राज्य सरकार को सालाना 409.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद।
  • नए कानून में पुराने मोटर वाहनों पर लगने वाले हरित कर में कई गुणा की बढ़ोतरी की गई है।

अमरावती: आंध्र प्रदेश विधानसभा ने ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए मोटर वाहनों पर कर बढ़ाने संबंधी आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 को बुधवार को मंजूरी दे दी। नया कानून लागू होने से राज्य सरकार को सालाना 409.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। नए कानून में पुराने मोटर वाहनों पर लगने वाले हरित कर में कई गुणा की बढ़ोतरी की गई है। दक्षिणी राज्यों में वाहनों पर सबसे ज्यादा कर कर्नाटक में लगता है लेकिन नया कानून बनने के बाद आंध्र प्रदेश उसके बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। 

परिवहन मंत्री पर्नी वेंकटरमैया ने यह विधेयक विधानसभा के अनुमोदन के लिए रखते हुए कहा कि वाहनों पर लागू कर की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए यह बदलाव किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में वाहनों पर हरित कर की दर इससे पहले 2006 में संशोधित हुई थी। नई कर दरों के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपये का हरित कर देना होगा जबकि 20 साल से ज्यादा पुरानी होने पर यह राशि बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी। अन्य वाहन श्रेणियों के मामले में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर 5,000 रुपये और 20 साल पुरानी गाड़ियों पर 10,000 रुपये का हरित कर देना होगा।

पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ियां खरीदने पर और कर प्रोत्साहन देने की योजना: नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि सरकार हाल में पेश राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति के तहत पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद खरीदी जाने वाली नई गाड़ियों पर कर संबंधित और रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। गडकरी ने यह भी कहा कि नई कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी। उन्होंने मारुति सुजुकी तोयोत्सु के कबाड़ और पुनर्चक्रण सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते यह बात कही। यह सरकार से मंजूरी प्राप्त इस प्रकार का पहला केंद्र है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा था, ‘‘कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा मैं वित्त मंत्रालय से इस पर चर्चा करूंगा कि नई नीति के तहत किस प्रकार कर संबंधित और रियायतें दी जा सकती हैं।’’ 

नई नीति के तहत केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलने के बाद नई गाड़ी लेने पर पथकर पर 25 प्रतिशत तक छूट देंगे। गडकरी ने कहा कि वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं। उन्होंने कहा था, ‘‘इस बारे में अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद करेगी।’’ मंत्री ने कहा था कि कबाड़ नीति से सभी पक्षों को लाभ होगा क्योंकि इससे विनिर्माण को गति मिलेगी, नौकरियां सृजित होंगी और केंद्र तथा राज्यों दोनों को जीएसटी मद में 40,000-40,000 करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त होगा। 

उन्होंने कहा कि कबाड़ नीति प्रदूषण पर लगाम लगाने और रोजगार सृजित करने लिहाज से महत्वपूर्ण है। गडकरी ने कहा था, ‘‘पुरानी गाड़ियां नये वाहनों की तुलना में अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। अत: उन्हें हटाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि कबाड़ नीति से बिक्री 10 से 12 प्रतिशत तक बढ़ेगी।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘कबाड़ नीति अर्थव्यवस्था के लिये भी महत्वपूर्ण है। हमें कच्चा माल कम लागत पर मिल सकेगा। इससे उत्पादन लागत में कमी आ सकती है।’’ गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र देश के हर जिले में कम-से-कम 3-4 वाहन पुनर्चक्रण या कबाड़ केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। 

उन्होंने कहा था, ‘‘अगले दो-तीन साल में 200-300 कबाड़ केंद्र होंगे।’’ गडकरी ने यह भी कहा कि वाहन क्षेत्र का सालाना कारोबार 7.5 लाख करोड़ रुपये है और उनका लक्ष्य इसे पांच साल में बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपये करने का है। मंत्री ने कहा, ‘‘भारत ने 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। मुझे भरोसा है कि कबाड़ नीति इसमें मददगार होगी।’’ इस मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी केनिची आयुकावा ने कहा, ‘‘कई देशों की तरह, हमें एक ऐसी नीति की आवश्यकता है, जहां हर 3-4 साल में वाहनों के ‘फिटनेस’ की जांच की जाए। हमें 15 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है।’’

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Wednesday, November 24, 2021

इस राज्य में पुरानी गाड़ी रखना हुआ महंगा, 20 साल पुराने वाहन पर देना होगा 10 हजार का ग्रीन टैक्स - TV9 Hindi

इस राज्य में पुरानी गाड़ी रखना हुआ महंगा, 20 साल पुराने वाहन पर देना होगा 10 हजार का ग्रीन टैक्स

आंध्र प्रदेश में वाहनों पर ग्रीन टैक्स की दर इससे पहले 2006 में संशोधित हुई थी.

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए मोटर वाहनों पर कर बढ़ाने संबंधी आंध्र प्रदेश मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 (AP Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill 2021) को मंजूरी दे दी. नया कानून लागू होने से राज्य सरकार को सालाना 409.58 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है. नए कानून में पुराने मोटर वाहनों पर लगने वाले ग्रीन टैक्स (Green Tax) में कई गुणा की बढ़ोतरी की गई है. आंध्र प्रदेश में वाहनों पर ग्रीन टैक्स की दर इससे पहले 2006 में संशोधित हुई थी.

दक्षिणी राज्यों में वाहनों पर सबसे ज्यादा कर कर्नाटक में लगता है लेकिन नया कानून बनने के बाद आंध्र प्रदेश उसके बाद दूसरे स्थान पर आ गया है. परिवहन मंत्री पर्नी वेंकटरमैया ने यह विधेयक विधानसभा के अनुमोदन के लिए रखते हुए कहा कि वाहनों पर लागू कर की दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए यह बदलाव किए गए हैं.

ये हैं नई टैक्स दरें

नई टैक्स दरों के मुताबिक 15 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल पर 2,000 रुपये का हरित कर देना होगा जबकि 20 साल से ज्यादा पुरानी होने पर यह राशि बढ़कर 5,000 रुपये हो जाएगी.

अन्य वाहन श्रेणियों के मामले में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर 5,000 रुपये और 20 साल पुरानी गाड़ियों पर 10,000 रुपये का हरित कर देना होगा.

पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करना नई गाड़ी लेने पर मिलेगी टैक्स में छूट

पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देने और नई गाड़ी खरीदने पर सरकार टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है. यह बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कही. माना जा रहा है कि पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में देने और उसके सर्टिफिकेट के सहारे नई गाड़ी लेने पर सरकार रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट दे सकती है. ऐसे और भी कई फायदे हैं जो सरकार की कबाड़ नीति के तहत दिए जाएंगे.

गाड़ियों को स्क्रैप करवाने के लिए सरकार देश के हर इलाके में स्क्रैप सेंटर खोलेगी. नितिन गडकरी के मुताबिक, देश के हर जिले में 3-4 स्क्रैप खोलने की सरकार की योजना है. सरकार इसके लिए प्राइवेट कंपनियों के साथ करार कर रही है. सरकारी लाइसेंस लेकर कंपनियां गाड़ियों की स्क्रैपिंग कर सकेंगी. इस काम में कई कंपनियां आगे आ रही हैं जिनमें टाटा मोटर्स और महिंद्रा के नाम मुख्य रूप से बताए जा रहे हैं.

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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड: एपीआरओ-मोटर वाहन एसआई भर्ती के लिए आवेदन 2 से होंगे - डीबी वीडियो

जयपुरएक घंटा पहले

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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर वाहन उपनिरीक्षक के पदों पर 8 साल बाद और एपीआरओ के पदों पर 9 साल बाद भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। - Dainik Bhaskar

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर वाहन उपनिरीक्षक के पदों पर 8 साल बाद और एपीआरओ के पदों पर 9 साल बाद भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बुधवार को मोटर वाहन उपनिरीक्षक के पदों पर 8 साल बाद और एपीआरओ के पदों पर 9 साल बाद भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। एपीआरओ के 76 और मोटर वाहन उपनिरीक्षक के 197 पदों पर भर्ती होगी। दोनों ही भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 दिसंबर से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। एपीआरओ की प्रस्तावित परीक्षा 13 फरवरी और मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती की 12 व 13 फरवरी है। गौरतलब है कि इन पदों पर भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगार धरना दे रहे थे।

  • मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती के लिए योग्यता दसवीं पास है।
  • तीन वर्षीय मेकेनिकल इंजीनियरिंग/ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिप्लोमा।
  • ऑटोमोबाइल कार्यशाला में वाहनों की मरम्मत का कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव।

एपीआरओ विवि से स्नातक

  • समाचार पत्र या जनसंपर्क विभाग में 3 वर्ष का अनुभव।
  • पत्रकारिता में डिग्री/डिप्लोमा सहित स्नातक। परीक्षा स्कीम और सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ।
खबरें और भी हैं...

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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड: एपीआरओ-मोटर वाहन एसआई भर्ती के लिए आवेदन 2 से होंगे - डीबी वीडियो
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एपीआरओ और मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर आवेदन मांगे - Patrika News


जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक साथ दो भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की। बोर्ड की ओर सेसहायक जन संपर्क अधिकारी के 76 और मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोनों ही भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर से प्रारंभ होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर हैं। एपीआरओ के लिए प्रस्तावित परीक्षा तिथि 13 फरवरी और मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा तिथि 12 व 13 फरवरी है।
आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। एपीआरओ परीक्षा अगले साल 31 फरवरी को होनी प्रस्तावित है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता
: देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक या इसके समतुल्य, साथ ही किसी समाचार पत्र में या सरकार के जनसम्पर्क विभाग में पत्रकारिता का तीन साल का अनुभव। या पत्रकारिता में डिग्री डिप्लोमा सहित हिंदी या अंग्रेजी में पीजी डिग्री। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होगा जरूरी।
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
अभ्यार्थी ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकेगा। अन्य राज्यों से आए एसटी, एससी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यार्थी माना जाएगा। इसके लिए सामान्य अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। अभ्यार्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2021
बोर्ड ने मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के 197 पदों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। इसके आवेदन भी ऑनलाइन ही भरे जएंगे। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण, तीन वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित की गई है। बोर्ड परीक्षा 12 और 13 फरवरी को आयोजित करवा सकता है।

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एपीआरओ और मोटर वाहन उप निरीक्षक पद पर आवेदन मांगे - Patrika News

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक साथ दो भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की। बोर्ड की ओर सेसहायक जन संपर्क अधिकारी के 76 और मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों पर भर्ती की जाएगी।


जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक साथ दो भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की। बोर्ड की ओर सेसहायक जन संपर्क अधिकारी के 76 और मोटर वाहन उप निरीक्षक के 197 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोनों ही भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर से प्रारंभ होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर हैं। एपीआरओ के लिए प्रस्तावित परीक्षा तिथि 13 फरवरी और मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती के लिए प्रस्तावित परीक्षा तिथि 12 व 13 फरवरी है।
आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकेंगे। एपीआरओ परीक्षा अगले साल 31 फरवरी को होनी प्रस्तावित है। इस संबंध में बोर्ड की ओर से विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
पात्रता और शैक्षणिक योग्यता
: देश के किसी भी मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक या इसके समतुल्य, साथ ही किसी समाचार पत्र में या सरकार के जनसम्पर्क विभाग में पत्रकारिता का तीन साल का अनुभव। या पत्रकारिता में डिग्री डिप्लोमा सहित हिंदी या अंग्रेजी में पीजी डिग्री। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान के साथ ही राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होगा जरूरी।
ऐसे कर सकेंगे आवेदन
अभ्यार्थी ई मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकेगा। अन्य राज्यों से आए एसटी, एससी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यार्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यार्थी माना जाएगा। इसके लिए सामान्य अभ्यार्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। अभ्यार्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।

मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2021
बोर्ड ने मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के 197 पदों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। इसके आवेदन भी ऑनलाइन ही भरे जएंगे। भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण, तीन वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित की गई है। बोर्ड परीक्षा 12 और 13 फरवरी को आयोजित करवा सकता है।

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आंध्र प्रदेश में पुराने वाहनों पर हरित कर कई गुना बढ़ा - नवभारत टाइम्स

दिल्ली सरकार ने स्पीड गवर्नर के मामले में व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत, पढ़ें डिटेल - दैनिक जागरण

स्पीड गवर्नर के प्रमाणपत्र के मामले में सरकार ने व्यावसायिक वाहन मालिकों बड़ी राहत दी है।अब कोेई भी कंपनी स्पीड गवर्नर के प्रमाणपत्र के लिए 500 रुपये ही वसूल सकेगी। इस प्रमाणपत्र के लिए 3500 से 4000 तक पैसे वसूले जा रहे थे। जिसका विभिन्न यूनियनें विरोध कर रही थीं।

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। स्पीड गवर्नर के प्रमाणपत्र के मामले में दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक वाहन मालिकों बड़ी राहत दी है।

अब कोेई भी कंपनी स्पीड गवर्नर के प्रमाणपत्र के लिए 500 रुपये ही वसूल सकेगी। अभी तक इस प्रमाणपत्र के लिए 3500 से 4000 तक पैसे वसूले जा रहे थे। जिसका विभिन्न यूनियनें विरोध कर रही थीं।

माेटर वाहन कानून के अनुसार प्रत्येेक व्यावसायिक वाहन को फिटनेस कराना अनिवार्य है। परिवहन विभाग के पास जब वाहन जाता है तो उसमें स्पीड गवर्नर हाेना अनिवार्य है। कानून के अनुसार स्पीड गवर्नर का प्रमाणपत्र होना भी अनिवार्य है। जिन वाहनों में कंपनी से ही यह उपकरण लगकर आता है उन मामलाें में उसी कंपनी का डीलर यह प्रमाणपत्र देता है, जिन वाहनोें में बाद में यह उपकरण लगा है उन मामलों में वे कंपनियां प्रमाणपत्र देती हैैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यावसायिक वाहनों में सन 2000 से स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है। यह व्यवस्था वाहनों की स्पीड निधारित करने के लिए की गई है, जिससे वाहन अत्यधिक तेजी से नहीं चल सकें।

परिवहन विभाग के उपायुक्त ने इसे लेेकर मंगलवार को आदेश जारी किया है। बस एंड कार कंफैडरेशन आफ इंडिया की मोटर वाहन एक्ट कमेटी के चेयरमैन सरदार गुररमीत सिंह ने कहा है कि वे पिछले कई सालों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पत्र के माध्यम से समस्या रख रहे थे। सरकार ने यह बहुत ही सही फैसला लिया है। इससे बहुत से वाहन मालिकों को लाभ मिल सकेगा।

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दिल्ली सरकार ने स्पीड गवर्नर के मामले में व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत, पढ़ें डिटेल - दैनिक जागरण
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TVS Motor का बड़ा एलान: टीवीएस मोटर तमिलनाडु में लगाएगी इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट, 1,200 करोड़ रुपये का करेगी निवेश - अमर उजाला

TVS Motor (टीवीएस मोटर) ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में बड़े निवेश का एलान किया है। भारतीय दोपहिया निर्माता ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। टीवीएस ने यह कदम ओला इलेक्ट्रिक के फ्यूचरफैक्ट्री खोलने के बाद उठाया है। ओला की फ्यूचरफैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बताया जा रहा है।

टीवीएस मोटर अगले चार वर्षों में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस संबंध में कोयंबटूर में तमिलनाडु निवेश सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की मौजूदगी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसके मुताबिक, टीवीएस मोटर कंपनी के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने गाइडेन्स तमिलनाडु के एमडी और सीईओ पूजा कुलकर्णी आईएएस के साथ दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। 

टीवीएस मोटर ने एक बयान में कहा, "एमओयू के तहत, टीवीएस मोटर कंपनी अगले चार वर्षों में फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक वाहनों में 1,200 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। निवेश मुख्य रूप से नए उत्पादों के डिजाइन, विकास और निर्माण और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में क्षमता विस्तार के लिए होगा।" 
इस समय, टीवीएस मोटर के पास ईवी श्रेणी में सिर्फ एक इलेक्ट्रिक वाहन है। TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को पिछले साल जनवरी में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत एक लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा है। इस समय यह ई-स्कूटर देश भर के 33 शहरों में उपलब्ध है। TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X और बजाज चेतक इलेक्ट्रिक को टक्कर देता है। इस साल सितंबर में, TVS ने iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की 766 यूनिट बेचीं, जो अपने प्रतिद्वंद्वी बजाज चेतक इलेक्ट्रिक से काफी ज्यादा है। 
टीवीएस मोटर ने कहा कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और समग्र कारोबारी माहौल के मामले में राज्य की क्षमता में उसके दृढ़ विश्वास के अनुरूप था। तमिलनाडु में टीवीएस मोटर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े छोटे और मध्यम उद्योगों पर भी निवेश का महत्वपूर्ण लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

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Jewar Airport: कल जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे PM मोदी, डायवर्ट किए गए ये रूट - आज तक

स्टोरी हाइलाइट्स

  • 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट (एनआईए) की आधारशिला रखेंगे पीएम
  • 29 हजार 650 करोड़ रुपये की लागत से 5845 हेक्टेयर जमीन पर बनने जा रहा ये एयरपोर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एनआईए) की आधारशिला रखेंगे. ग्रेटर नोएडा के जेवर में 29 हजार 650 करोड़ रुपये की लागत से 5845 हेक्टेयर जमीन पर बनने जा रहा ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा. यहां पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जेवर-बुलंदशहर मार्ग पर होने वाली जनसभा के चलते यातायात डायवर्ट किया गया है. ऐसे में जनसभा में आने वाले वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्क करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग बनायी गई है और यातायात डायवर्ट किया गया है. 

ऐसा होगा डायवर्जन
      
1- बुलंदशहर-सिकंदराबाद से जेवर की ओर जाने वाले यातायात को कस्बा झाजर से कस्बा जहांगीरपुर की ओर डायवर्ट किया जायेगा और यह यातायात जहांगीरपुर से जेवर होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.
2- यमुना एक्सप्रेस-वे, पलवल, नोएडा, जेवर, से सिकन्दराबाद-बुलन्दशहर की ओर जाने वाला यातायात जेवर-खुर्जा मार्ग से कस्बा जहांगीरपुर से कस्बा झाजर होकर अपने गन्तव्य को जा सकेगा.
3- जेवर-बुलन्दशहर मार्ग पर सबौता तिराहा पर बैरियर लगाकर यातायात का डायवर्जन किया जायेगा. इसके आगे केवल जनसभा में प्रतिभाग करने वाले वाहनों को ही जाने दिया जायेगा.
4- थोरा गांव भटटा तिराहा पर बैरियर लगाकर कार्यक्रम स्थल की ओर भारी वाहन (बस, ट्रक आदि) का आवागमन प्रतिबन्धित किया जाएगा. जनसभा में आने वाले छोटे वाहन पार्किंग पी-07 में जा सकेंगे. 
5- फलैदा की ओर से आकर नगला छित्तर गांव की ओर जाने वाले यातायात को यमुना एक्सप्रेस-वे के नीचे फलैदा रोड पर डायवर्ट किया जायेगा.

 पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के मुताबिक, ऐसी होगी पार्किंग व्यवस्था

- साबौता गांव की ओर से आने वाले वीआईपी वाहनों हेतु जनसभा स्थल के बराबर में गांव बनवारी वास गेट के अंदर दाहिने ओर पार्किंग पी-08 में पार्क कराया जाएगा. 
2- बुलंदशहर-झाजर की ओर से आने वाले वीआईपी/मीडिया वाहनों को रनेहरा पुलिस चौकी के पीछे पार्किंग पी-04 में पार्क कराया जाएगा. 
3- विधानसभा क्षेत्र जेवर, नोएडा, दादरी (वाया यमुना एक्सप्रेस-वे) की ओर से जनसभा में आने वाले वाहनों (बस/ट्रैक्टर) को सबौता तिराहा बैरियर से किशोरपुर गांव के आगे पार्किंग पी-01 में पार्क कराया जाएगा. 
4- विधानसभा क्षेत्र जेवर, नोएडा, दादरी (वाया यमुना एक्सप्रेस-वे) की ओर से जनसभा में आने वाले वाहनों (कार/मोटर साइकिल/ट्रैक्टर) को सबौता तिराहा बैरियर से किशोरपुर गांव के आगे पार्किंग पी-02 में पार्क कराया जाएगा.
5- विधानसभा क्षेत्र खुर्जा, सिकंदराबाद, बुलन्दशहर, दादरी (वाया ककोड, झाझर) की ओर से जनसभा में आने वाले वाहनों (बस/ट्रैक्टर) को रनेहरा चौकी से पूर्व पार्किंग पी-06 में पार्क कराया जाएगा.
6- विधानसभा क्षेत्र खुर्जा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, दादरी (वाया ककोड, झाझर) की ओर से जनसभा में आने वाले वाहनों (कार/मोटर साइकिल/ट्रैक्टर) को रनेहरा चौकी से पूर्व पार्किंग पी-05 में पार्क कराया जाएगा. 
7- खुर्जा-जेवर रोड से जनसभा में आने वाले वाहनों (कार/मोटर साइकिल/ट्रैक्टर) को थोरा भटटा गांव तिराहा (बैरियर) से रोही रोड पर स्थित बडी पार्किंग पी-07 में पार्क कराया जाएगा. 
8- नगला छितर रोड (दयानतपुर-फलैदा रोड) पर करौली, नगला हुकमसिंह गांव से जनसभा मे आने वाले वाहनों (कार/मोटर साइकिल) को पार्किंग पी-09 में पार्क कराया जाएगा.
9- मीडिया के सभी वाहन फलैदा कट से आकर करौली, नगला हुकमसिंह गांव होकर गांव नगला छितर रोड (दयानतपुर-फलैदा रोड) पर बनी पार्किंग पी-03 में पार्क होंगे. 

वाहन चालकों को पालन करने होंगे ये नियम

1- जनसभा में आने वाले सभी वाहन चालक वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल में ही अपना वाहन खड़ा करेंगे तथा वहीं पर खड़ा करने के बाद ही जनसभा में आने वाले व्यक्तियों को उतारेंगे. 
2- जनसभा में आने वाले वाहन चालक किसी भी दशा में वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर खड़ा नहीं करेंगे और तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे.
3- जनसभा समाप्त होने के उपरान्त सभी वाहन चालक पार्किंग स्थल पर ही जनसभा में आये व्यक्तियों को बैठाएंगे. उसके उपरान्त बाद ही वहां से निकलेंगे.
4- वाहन चालक पार्किंग में खड़ा होने पर अपने वाहन पर मौजूद रहेंगे.
5- चालक बसों को अपने लिए निर्धारित लेन में रखें, ताकि जाम ना लगे.
6- पैदल यात्रियों का विशेष ध्यान रखें.
7- यातायात नियमों व मार्ग के संकेतों का विशेष ध्यान रखें.
 

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Tuesday, November 23, 2021

धड़ाधड़ बेचे वाहन: मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रही हैं एजेंसियां, बिना नंबर के दौड़ रहे 500 वाहन - दैनिक भास्कर

लुधियाना5 घंटे पहले

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  • 40 से अधिक एजेंसियों ने त्योहारो में धड़ाधड़ बेचे वाहन, अभी तक न नंबर-न आरसी जारी

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहनों को बिना नंबर के एजेंसी से बाहर न निकाला जाए। यानी वाहन पर नंबर लगने के बाद ही सड़क पर दौड़ाया जा सकता है। मगर एजेंसी मालिक मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर वाहन अप्लाइड फॉर, टीसी और बिना नंबर प्लेट लगे ही सड़क पर दौड़ रहे हैं। इस पर न तो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई कर रही है और न ही आरटीए सेक्रेटरी।

गौर हो कि शहर में 40 से अधिक एजेंसियां हैं। दिवाली और धनतेरस के दौरान शहर में हजारों की संख्या में लोगों ने वाहन खरीदे। हालांकि 15 दिन से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं लग पाई है। साथ ही आरसी भी नहीं बन पाई। बता दें कि वाहन खरीदने के बाद एजेंसी की तरफ से वाहन चालक के डॉक्यूमेंट को लेकर डिटेल भरनी होती है। इसके बाद नंबर पंच कर वाहन-4 में इसकी जानकारी देनी होती है। इससे डाटा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है। आरसी तैयार होकर वाहन चालक के घर पहुंच जाती है। इस प्रोसेस में करीब एक सप्ताह का समय लगता है।

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आदेश: वाहन मालिक को आदेश, 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दें - दैनिक भास्कर

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले

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मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सवाई माधोपुर ने एक मामले का निस्तारण करते हुए पीड़ित को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि 2 माह में देने के अप्राथी वाहन मालिक को आदेश दिए हैं। पीड़ित ओम प्रकाश माली निवासी आलनपुर के अधिवक्ता घनश्याम योगी ने बताया कि पीड़ित 5 सितम्बर 2017 को सांय 7बजे अपने मित्र से मिलने आलनपुर चौराहे पर गया।

तभी पीछे से मोटरसाइकिल पलसर वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे ओमप्रकाश माली घायल हो गया। इसके बाद घायल हो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण सवाई माधोपुर के समक्ष क्लेम के लिए आवेदन किया था।

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Monday, November 22, 2021

चोरी की मोटर साइकिलों के साथ दो शातिर दबोचे - दैनिक जागरण

संवाद सहयोगी, हाथरस : कोतवाली सदर पुलिस ने रविवार रात चेकिग के दौरान दो संदिग्ध युवकों को पकड़ा। पूछताछ के दौरान दोनों वाहन चोर निकले। पुलिस ने दोनों के पास से चोरी की दो मोटर साइकिल बरामद की। मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया।

आगरा रोड पुलिस चौकी प्रभारी जय प्रकाश यादव रविवार रात वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी आगरा रोड पर चेकिग के दौरान उन्हें दो संदिग्ध युवक मिले। पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों वाहन चोर हैं। पकड़े गए अंशुल निवासी नगला धर्मा, थाना मुरसान व होशियार चौधरी निवासी खोखिया, थाना मुरसान से चोरी की एक मोटर साइकिल जो हाथरस शहर से चोरी की गई थी और दूसरी मोटर साइकिल बिना नंबर की बरामद की। चौकी प्रभारी जयप्रकाश यादव का कहना है कि दोनों वाहन चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। डग्गेमार वाहनों के खिलाफ अभियान, पकड़े 20 वाहन

संवाद सहयोगी, हाथरस : परिवहन विभाग ने डग्गेमार वाहनों के खिलाफ चेकिग अभियान शुरू कर दिया है। आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने अवैध रूप से दौड़ रहे करीब दस वाहनों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। इससे वाहन चालकों में खलबली मची हुई है।

जिले में दौड़ रहे डग्गेमार वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सोमवार को चेकिग अभियान शुरू किया। राजमार्गों के डग्गेमार वाहन चलने की लगातार शिकायतें विभागीय अधिकारियों को मिल रही थीं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन नीतू सिंह के दिशा-निर्देश पर चले अभियान में अब तक करीब 20 वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं। एआरटीओ ने सोमवार को भी आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर सासनी व मथुरा रोड पर करीब 50 वाहनों की चेकिग की। इसमें बिना प्रपत्रों के चलने वाले लोडर व यात्री वाहन सहित 10 वाहनों के चालान किए गए। बिना रूट परमिट और वैध

प्रपत्रों के न चलाएं वाहन

सड़कों पर बिना रूट परमिट वाहन चलाना अवैध है। सड़कों पर वाहन चलाने के लिए पंजीयन, फिटनेस, परमिट, रूट परमिट, बीमा, प्रदूषण सहित सभी जरूरी प्रपत्रों का साथ होना जरूरी है। एआरटीओ प्रशासन नीतू सिंह ने बताया कि संबंधित प्रमाण पत्रों के बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर चालान के अलावा सीज करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

Edited By: Jagran

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मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की सडक़ दुर्घटना में मौत, CM स्टालिन ने 50 लाख का मुआवजा की घोषणा की - Patrika News

स्टालिन ने मुख्यमंत्री जन राहत कोष से सहायता की घोषणा की।

करूर.

करूर आरटीओ कार्यालय में कार्यरत मोटर वाहन निरीक्षक की सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई। सोमवार को तिरुचिरापल्ली-करूर राजमार्ग पर वेंगाकालपट्टी में उन्हें एक तेज रफ्तार वैन ने कुचल दिया। इससे कोहराम मचा रहा। निरीक्षक एन. कनकराज (57) फ्लाइंग स्क्वायड में कार्यरत थे। सोमवार को वह वाहन निरीक्षण में लगे हुए थे। उसी दौरान उन्होंने एक वैन को रूकने का इशारा किया लेकिन वैन नहीं रूकी और उन्हें कुचल दिया और मौके से फरार हो गए।

कनकराज गंभीर घायल हो गए। उसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। वहां उसका इलाज शुरू होने से पहले उनकी सांसे थम गई। थानथोनरीमलाई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। वाहन का पता लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आरटीओ अधिकारी ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। स्टालिन ने मुख्यमंत्री जन राहत कोष से सहायता की घोषणा की।

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असेना मोटर पुल का निर्माण अंतिम चरण में - अमर उजाला

नई टिहरी-घनसाली मार्ग पर निर्माणाधीन मोटर पुल। - फोटो : NEW TEHRI

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भिलंगना ब्लॉक क्षेत्र के लोगों को नए साल 2022 में असेना मोटर पुल की सौगात मिलेगी। असेना मोटर पुल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंच गया है। पुल निर्माण पूरा होने से असेना गदेरे के समीप बड़े वाहनों को रेंगना नहीं पड़ेगा। गदेरे के ऊपर पुल निर्माण होने से वाहन सरपट दौड़ सकेंगे। साथ ही बारिश के मौसम में असेना गदेरे में वाहन फंसने की समस्या से लोगों को राहत मिल जाएगी।
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नई टिहरी-घनसाली मार्ग पर बारिश में असेना गदेरा भिलंगना क्षेत्र के लोगों की मुसीबत बढ़ा देता था। बारिश में असेना गदेरे के उफान पर आने से अक्सर यहां वाहन फंस जाते हैं। गदेरे का जलस्तर कम होने के लिए वाहन चालकों और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। वर्ष 2013 की आपदा में असेना मोटर पुल बह गया था। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए तब वहां गदेरे में छोटे वाहनों के आवागमन के लिए बैली ब्रिज का निर्माण किया गया था। जबकि बड़े वाहनों को घूमकर आना पड़ता है। भिलंगना क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 2020 में असेना गदेरे में छह करोड़ 36 लाख की लागत से असेना मोटर पुल की सौगात दी थी। 28 अक्तूबर 2020 से पुल का निर्माण शुरू हुआ था, जो एक साल में बनकर लगभग तैयार हो गया है। 55 मीटर इस लंबे पुल पर बड़े वाहन भी आसानी से आवागमन कर सकते हैं। पुल को सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए दोनों तरफ 100-100 मीटर की एप्रोच रोड का निर्माण किया जाना है। कार्यदायी संस्था विश्व बैंक के ईई केएस रावत ने बताया कि असेना पुल का 90 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। जनवरी माह तक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। फरवरी प्रथम सप्ताह में असेना पुल से वाहनों का संचालन विधिवत शुरू कर दिया जाएगा।

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9704 डिफॉल्टर वाहन मालिकों के पास 42.41 करोड़ ब... - newswing

Ranchi : जिले में डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर जिला परिवहन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. डिफॉल्टर वाहनों की सूची कार्यालय द्वारा तैयार कर लिया गया है. करीब 9704 डिफॉल्टरों की सूची तैयार की गयी है. चार चरणों में कार्रवाई की जायेगी. डिफॉल्टर वाहन मालिकों के पास 42 करोड़ 41 लाख 35 हजार 630 रुपये बकाया है. पहले चरण के लिए हेवी गुड्स व्हीकल ट्रक, हाइवा व डंपर, मीडियम गुड्स व्हीकल, हेवी पैसेंजर व मीडियम पैसेंजर श्रेणी के 9704 वाहनों को चिह्नित किया गया है. इन डिफॉल्टरों को विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा. बकाया भुगतान नहीं करने पर मोटर वाहन व राजस्व अधिनियम के तहत डिफॉल्टरों पर कार्रवाई की जाएगी.

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50 हजार से लेकर दो लाख रुपये तक बकाया

मालूम हो कि वाहन मालिकों के पास 50 हजार से लेकर दो लाख रुपये व इससे अधिक की राशि बकाया है. टैक्स नहीं चुकाने का सीधा असर सरकार के राजस्व पर पड़ रहा है. जिला परिवहन कार्यालय की ओर से डिफॉल्टर वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए तीन प्रकार से नोटिस भेजे जाएंगे. पहले चरण में वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट व अखबारों में विज्ञापन निकाल कर व डिमांड नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से टैक्स जमा करने को कहा जाएगा. इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन यदि सड़क पर चलते हुए दिखाई दिए, तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा.

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वाहन मालिक जल्द जमा करें टैक्स

रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने डिफॉल्टर वाहन मालिकों के लिए संदेश देते हुए अपील किया है कि जिन वाहनों का रोड टैक्स बकाया है वे जल्द टैक्स जमा कर दें. ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध न सिर्फ सख्त काररवाई की जाएगी, बल्कि सड़क पर वाहन को जब्त करेगा.

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काम की बात: इन कारणों से खारिज हो सकता है आपका मोटर बीमा क्लेम, जानें इनके बारे में - अमर उजाला

गाड़ी को परचेज करते समय हम लोग उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी को भी खरीदते हैं। भविष्य में अगर दुर्भाग्यवश कोई वाहन संबंधी घटना होती है, तो उस समय हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। इसी कड़ी में आज हम आपको उन कारणों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी वजह से आपका इंश्योरेंस क्लेम खारिज हो सकता है। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से -

नेम ट्रांसफर इन द नेम ऑफ पॉलिसी

अक्सर जब हम अपने सेकेंड हैंड वाहन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हैं, तो उस वक्त वाहन की आरसी को नए ऑनर के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। वहीं इंश्योरेंस का जो क्लेम रहता है वो पुराने ऑनर के नाम पर ही रहता है। इन परिस्थितियों में जिस व्यक्ति के नाम पर वाहन होता है और जिसके नाम पर इंश्योरेंस होता है दोनों ही इंश्योरेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इस बात का खास ध्यान रखें कि वाहन को खरीदते वक्त इंश्योरेंस का ट्रांसफर जरूर करवाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके वाहन का मोटर बीमा क्लेम खारिज हो जाएगा।

लाइसेंस के ना होने पर

अक्सर कई बार हम अपनी गाड़ी को किसी दूसरे व्यक्ति को ड्राइव करने के लिए देते हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी गाड़ी दे रहे हैं, जिसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है और वाहन और उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो इस स्थिति में आपका इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया जाएगा। 

पर्सनल कार का कमर्शियल कामों के लिए उपयोग करने पर

अगर आप अपनी पर्सनल कार का इस्तेमाल कमर्शियल कार्यों लिए कर रहे हैं, तो आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस स्थिति में आप अपना इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर पाएंगे।

नशा करके गाड़ी को ड्राइव करने पर

अगर आप नशे में अपने वाहन को ड्राइव कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश कोई घटना हो जाती है, तो इस स्थिति में आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नशा करके कभी भी गाड़ी को ड्राइव नहीं करना चाहिए। ये आपके स्वयं के लिए तो घातक है ही, साथ में दूसरों पर भी खतरा आ सकता है। 

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Sunday, November 21, 2021

बिहार में चला रहे हैं दूसरे राज्य की गाड़ी तो हो जाएं सावधान, भरना होगा भारी जुर्माना - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, पटना : टैक्स चोरी के उद्देश्य से बिहार में रहने वाले वाहन मालिकों द्वारा दूसरे राज्यों में गलत पता दर्शा बड़े पैमाने पर गाड़ियों की खरीद की जा रही है। खासकर वाहन मालिकों द्वारा झारखंड में जाकर गलत पता तथा प्रमाणपत्र देकर गाड़ियों का निबंधन कराया जा रहा है। परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा स्थायी रूप से बिहार में वाहन चलाने वालों के लिए अनिवार्य रूप से राज्य का नंबर लेना अनिवार्य कर दिया है। इससे बिहार में राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस संबंध में सभी जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। 

परिवहन विभाग की ओर से रविवार को चलाए गए अभियान के तहत पूरे राज्य में 487 वाहनों को पकड़ा गया। इनमें 21 वाहन ऐसे थे जिनका झारखंड अथवा अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन था व बिहार में स्थायी रूप से चल रहे थे। ऐसे वाहन मालिकों से 5000 रुपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। वाहन चालकों से सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इंश्योरेंस आदि की भी जांच की गई। जुर्माने के साथ विभिन्न धाराओं के तहत 54 वाहनों को जब्त किया गया। 

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से एवं अन्य कारणों से वाहन मालिक लक्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे स्थायी तौर पर बिहार में परिचालन करते हैं। यह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इससे राज्य को राजस्व क्षति भी हो रही है। परिवहन सचिव ने बताया कि झारखंड एवं अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा की रसीद, आधार कार्ड, डीएल या अन्य कोई प्रमाणपत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का प्रूफ दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा। परिवहन विभाग को विभिन्न स्रोतों से यह सूचना मिली है कि अन्य राज्यों में निबंधित वाहन का अवैध परिचालन बिहार में किया जा रहा है। 

आसानी से ले सकेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर

परिवहन सचिव ने कहा है कि झारखंड और अन्य राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा स्थायी रूप से बिहार में चलाने वाले वाहनों को अब बिहार का नंबर लेना पड़ेगा। बिहार का नंबर लेने के लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे आवेदन प्राप्त होने के सात दिनों के अंदर बिहार का नंबर प्रदान करें।

क्या है प्राविधान

मोटरवाहन अधिनियम की धारा- 49 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अपने निवास स्थान से परिवर्तित स्थान पर वाहन का उपयोग करते हैं तो अधिकतम 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक को परिवर्तित स्थल से संबंधित निबंधन प्राधिकार जिला परिवहन पदाधिकारी को वाहन उपयोग की सूचना देना अनिवार्य है। इसके बाद ही परिवर्तित क्षेत्र में वाहन का परिचालन वैध होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वाहन का परिचालन अवैध होगा। 

कैसे प्राप्त करें स्थानीय निबंधन संख्या 

वाहन स्वामी द्वारा स्थानीय डीटीओ कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुरोध संबंधी साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कागजात जमा करना होगा। कई निजी वाहनों के मालिक हैं जो अन्य राज्यों से निबंधित वाहन का एनओसी लेकर बिहार में अपने वाहन का निबंधन कराना चाहते हैं। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बिहार का नंबर दिया जाएगा। 

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Saturday, November 20, 2021

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग समय को कम करने के लिए तकनीक विकसित करें एआरएआई: पांडेय - नवभारत टाइम्स

दिल्ली में मात्र 17 दिन में सैकड़ों वाहन चालकों का कटा करोड़ों रुपये का चालान, आप भी न करें ये गलती - दैनिक जागरण

नई दिल्ली, प्रेट्र। PUC certificate violations: दिल्ली में अगर वाहन चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए और वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट (valid PUC certificate) अपने पास लेकर चलिए। दिल्ली परिवहन विभाग की टीमों ने एक से 17 नवंबर के बीच साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक का चालान काटा है। विभाग ने बताया कि 17 नवंबर तक करीब 3,500 वाहनों का चालान काटा गया है। इस अवधि में 3.34 पीयूसी प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं।

दरअसल, शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली परिवहन विभाग ने वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। परिवहन विभाग की टीमें सड़कों पर तैनात कर दी गई हैं और वैध पीयूसी प्रमाण पत्र की जांच कर रही हैं। जिन वाहन चालकों के पास वैध पीयूसी प्रमाण नही है उसके खिलाफ दस हजार रुपये का चालान काटा जा रहा है।

अक्टूबर में काटे गए थे 9.5 करोड़ रुपये से अधिक के चालान

परिवहन विभाग ने बताया कि अक्टूबर महीने में कुल आठ लाख 25 हजार 681 वाहनों की जांच की गई थी और 9.5 करोड़ रुपये से अधिक के 9,522 चालान जारी किए। विभाग की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार, अक्टूबर महीने में आठ लाख से अधिक लोगों प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र जारी किए गए।  

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम, 1993 के अनुसार, जिन वाहन चालकों के पास वैध पीयूसीसी प्रमाण पत्र नही है उसके खिलाफ धारा 190 (2) के तहत चालान किया जा सकता है। छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वाहन चालकों का तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।

परिवहन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर के मध्य तक दिल्ली में बिना वैध पीयूसी के लगभग 17.71 लाख वाहन चल रहे थे। दिल्ली में कुल 1.34 करोड़ पंजीकृत वाहन हैं। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, दिल्ली 50 से अधिक टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें पेट्रोल पंप या जिधर से अधिक वाहन गुजरते हैं वहां पर तैनात की गई हैं।

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दिल्ली में फिर लौटेगा ऑड-ईवन? वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल की पहचान वाले स्टीकर लगवाने का आदेश - News Nation

परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वह अपने वाहनों की विंडशील्ड पर ईंधन की संबंधित श्रेणी के हिसाब से क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर चस्पा कराने के लिए संबंधित विक्रेताओं से संपर्क करें.

News Nation Bureau | Edited By : Kuldeep Singh | Updated on: 20 Nov 2021, 12:12:32 PM
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वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल की पहचान वाले स्टीकर लगवाने का आदेश (Photo Credit: न्यूज नेशन)

नई दिल्ली:

दिल्ली में एक बार फिर ऑड ईवन (Odd - Even) स्कीम वापस लौट सकती है. दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वाहन चालकों को गाड़ियों पर ईंधन की पहचान वाले कलर स्टीकर (Colour-Coded Fuel Stickers) लगवाने का आदेश दिया है. इन स्टीकर से वाहनों की दूर से ही पहचान की जा सकती है कि वह पेट्रोल और डीजल में से किस ईंधन से चलने वाला है. परिवहन विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक नोटिस में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार दिल्ली में रजिस्टर्ड सभी वाहनों पर क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर लगाना अनिवार्य है.

परिवहन विभाग की ओर से पुराने वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वह अपने वाहनों की विंडशील्ड पर ईंधन की संबंधित श्रेणी के हिसाब से क्रोमियम आधारित होलोग्राम स्टीकर चस्पा कराने के लिए संबंधित विक्रेताओं से संपर्क करें. सड़कों पर निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को रंगों वाले स्टीकरों से उसमें इस्तेमाल पेट्रोल, डीजल समेत ईंधन का पता चलता है।

10 हजार तक लग सकता है जुर्माना
अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर्ड वाहन इन स्टिकर के साथ नहीं आते थे - पेट्रोल या सीएनजी के लिए नीला और डीजल वाहनों के लिए नारंगी निर्धारित किया गया है. अगर किसी वाहन पर स्टीकर ना हो तो 5,500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इन स्टिकर में रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एक लेजर-ब्रांडेड पिन और वाहनों के इंजन और चेसिस नंबर जैसे विवरण भी होते हैं.

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First Published : 20 Nov 2021, 12:05:49 PM

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Thursday, November 18, 2021

सुविधा: तीन महीने में मोटर वाहन प्रशिक्षण केन्द्र होगा शुरू - दैनिक भास्कर

भागलपुर5 घंटे पहले

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सड़क सुरक्षा के मद्देनजर हादसों में कमी लाने व नौसिखिया वाहन चालकों को प्रशिक्षित करने के मकसद से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। ट्रेनिंग स्कूलों में जहां नौसिखिया वाहन चालकों को कुशल वाहन चालन का प्रशिक्षण मिल सकेगा। वहीं निजी क्षेत्र के संस्थानों व व्यक्तियों को रोजगार का एक बड़ा अवसर भी मिलेगा। एमवीआई अनिल कुमार ने बताया कि कजरैली, नवगछिया व गोराडीह में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले के लिए काम शुरू है। करीब तीन महीने में काम को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए निजी सेंटर भी खुलेंगे। 2017 से राज्य में निजी फिटनेस सेंटर बंद हैं। इससे अब फिर से शुरू किया जाएगा। वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए निजी सेंटर के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 15 दिसंबर तक लिया जाएगा। प्रशिक्षण में आस-पास के जिलों के लोग भी लाभ उठा सकते हैं।

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11 हजार व्यावसायिक वाहनों पर बकाया पांच करोड़ टैक्स - दैनिक जागरण

विवेक मिश्र, कानपुर : शहर की सड़कों पर 11 हजार व्यावसायिक वाहन मोटर वाहन टैक्स भरे बिना ही फर्राटा भर रहे हैं। इन वाहनों पर पांच करोड़ रुपये टैक्स बाकी है। अधिकांश वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट की अवधि भी खत्म हो चुकी है। आरटीओ प्रशासन की सख्ती न होने से वाहन मालिक सरकारी राजस्व को चपत लगा रहे हैं। आरटीओ अधिकारियों ने पांच साल के बकायेदार वाहनों की लिस्ट तैयार कर ली है। अब इन वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर टैक्स जमा कराने की चेतावनी दी जा रही है। 24 नवंबर के बाद से परिवहन अधिकारियों ने बकायेदार वाहन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया है।

आरटीओ में पंजीकृत हैं 13 लाख 80 हजार वाहन

संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर तक 13 लाख 80 हजार 501 छोटे-बड़े वाहन पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 10 लाख 50 हजार बाइक व स्कूटर, 35 हजार मोपेड, दो लाख 55 हजार कार, 58,577 माल वाहक वाहन, 8200 तीन पहियों वाले वाहन, 5400 माल वाहक तिपहिया वाहन, 2900 मोटर कैब हैं। एआरटीओ प्रशासन सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि बकायेदार वाहनों के मालिक को नोटिस भेजकर टैक्स जमा करने की चेतावनी दे रहे हैं। 24 नवंबर के बाद सख्ती की जाएगी।

कोरोना अवधि में सर्वाधिक बकायेदार बढ़े

कोरोना काल में व्यावसायिक गतिविधियां ठप रहने से भारी वाहन मालिकों को अपेक्षानुरूप आय नहीं हो सकी। लिहाजा अधिकांश वाहन मालिकों ने मोटर वाहन टैक्स जमा नहीं कराया। इससे सरकारी टैक्स की राशि बढ़कर पांच करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अब ये बड़ी बकाया राशि वसूलने के लिए अधिकारी जुट गए हैं।

Edited By: Jagran

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शहर के 9704 डिफाल्टर वाहनों की तैयार हुई सूची, जल्द गिरेगी गाज - दैनिक जागरण

जिले में डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर जिला परिवहन विभाग की गाज किसी भी वक्त गिर सकती है। इस दिशा में विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाकायदा चार चरणों में होने वाली कार्रवाई की पूरी सूची तैयार है।

रांची (कुमार गौरव) जिले में डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर जिला परिवहन विभाग की गाज किसी भी वक्त गिर सकती है। इस दिशा में विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाकायदा चार चरणों में होने वाली कार्रवाई की पूरी सूची तैयार है। जिला परिवहन कार्यालय ने जिन 9704 डिफॉल्टर्स की सूची तैयार की है। उसके पास 42 करोड़ 41 लाख 35 हजार 630 रूपए बकाया है। पहले चरण के लिए हेवी गुड्स व्हीकल मसलन ट्रक, हाइवा व डंपर, मीडियम गुड्स व्हीकल, हेवी पैसेंजर और मीडियम पैसेंजर कैटगेरी के 9704 वाहनों को चिह्नित किया गया है। इन डिफॉल्टर्स को विभाग के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा। बकाया भुगतान नहीं करने पर मोटर वाहन एक्ट और राजस्व अधिनियम के तहत डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि वाहन मालिकों के पास 50 हजार से लेकर दो लाख रुपए व इससे अधिक बकाया है। टैक्स नहीं चुकाने का सीधा असर राजस्व पर पड़ रहा है। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा डिफॉल्टर वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए तीन प्रकार से नोटिस भेजे जाएंगे। पहले चरण में परिवहन विभाग की वेबसाइट और अखबारों में विज्ञापन निकालकर और डिमांड नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने को कहा जाएगा। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन अगर सड़क पर नजर आए तो बेशक उसे जब्त कर लिया जाएगा।

कहां कितना है बकाया : विभागीय सूत्रों की माने तो 6995 हेवी गुड्स व्हीकल पर करीब 37 करोड़ 64 लाख 52 हजार 373 रूपए, 1159 मीडियम गुड्स व्हीकल पर 2 करोड़ 57 लाख 74 हजार 259 रूपए, 391 हेवी पैसेंजर्स व्हीकल पर 1 करोड़ 35 लाख 21 हजार 172 रूपए जबकि 1159 मीडियम पैसेंजर्स व्हीकल पर 83 लाख 87 हजार 826 रूपए बकाया है। जिसकी रिकवरी के लिए जिला परिवहन विभाग सख्ती दिखा रहा है और सभी डिफाल्टर्स की सूची तैयार कर नोटिस भेजने की तैयारी में है।

वाहन मालिक जल्द जमा करें टैक्स : जिन वाहनों का रोड टैक्स बकाया है वे जल्द टैक्स जमा कर दें। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि सड़क पर वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

प्रवीण प्रकाश, डीटीओ, रांची।

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त्योहारी मौसम में वाहनों की खुदरा बिक्री 18 फीसदी घटीः फाडा - India TV हिंदी

त्योहारी मौसम में वाहनों की खुदरा बिक्री 18 फीसदी घटीः फाडा- India TV Paisa
Photo:FILE

त्योहारी मौसम में वाहनों की खुदरा बिक्री 18 फीसदी घटीः फाडा

Highlights

  • त्योहारी मौसम पर वाहनों की खुदरा बिक्री 18 फीसदी तक गिरी।
  • इस साल 42 दिनों के त्योहारी मौसम में कुल 2090893 वाहनों की खदुरा बिक्री हुई।
  • पिछले साल के त्योहारी मौसम में 2556335 वाहन बिके थे।

नई दिल्ली: सेमीकंडक्टर की किल्लत होने से आपूर्ति बाधित होने के कारण इस बार त्योहारी मौसम पर वाहनों की खुदरा बिक्री 18 फीसदी तक गिर गई। मोटर वाहन डीलरों के महासंघ फाडा ने बृहस्पतिवार को कहा कि वाहन बिक्री के लिए सबसे मुफीद माने जाने वाले त्योहारी मौसम में भी इस साल खुदरा बिक्री कम रही। फाडा के मुताबिक, इस साल 42 दिनों के त्योहारी मौसम में कुल 20,90,893 वाहनों की खदुरा बिक्री हुई जबकि पिछले साल के त्योहारी मौसम में 25,56,335 वाहन बिके थे।

फाडा ने कहा कि तिपहिया एवं वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर इस साल के त्योहारी मौसम में बाकी सभी वाहन संवर्गों की बिक्री कम हुई है। इनमें यात्री वाहन, दोपहिया और ट्रैक्टर भी शामिल हैं। त्योहारी मौसम में पंजीकृत होने वाले यात्री वाहनों की कुल संख्या 3,24,542 रही जो वर्ष 2020 के त्योहारी मौसम की तुलना में 26 फीसदी तक कम है। इसी तरह दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 18 फीसदी घटकर 15,79,642 इकाई पर आ गई। एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 19,38,066 दोपहिया वाहन था। ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री भी अक्टूबर-नवंबर के त्योहारी मौसम में 23 फीसदी गिरकर 56,841 पर आ गई जो पिछले साल 73,925 इकाई रही थी।

इसके उलट तिपहिया एवं वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री इस बार बढ़ी है। इस त्योहारी मौसम में 52,802 तिपहिया वाहनों की बिक्री हुई जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 34,419 था। इसी तरह वाणिज्यिक उपयोग वाले वाहनों की बिक्री भी दस फीसदी की बढ़त के साथ 77,066 रही जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 70,361 वाहनों का था। फाडा के अध्यक्ष विनकेश गुलाटी ने कहा कि यह पिछले एक दशक का सबसे खराब त्योहारी मौसम साबित हुआ है।

उन्होंने कहा, "सेमीकंडक्टर की किल्लत होने से हम मांग होने के बावजूद अपेक्षित संख्या में वाहनों की आपूर्ति नहीं कर सके। खासकर एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी और लग्जरी वाहनों की आपूर्ति पर ज्यादा असर देखा गया है।" हालांकि गुलाटी ने कहा कि एंट्री-लेवल वाली कारों की मांग बनी रही। उन्होंने कहा कि महामारी की वजह से पहले से ही परेशान ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों की मांग कम रहने की बड़ी वजह पेट्रोल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी रही। यहां तक कि पूछताछ के लिए आने वाले ग्राहक भी कम रहे।

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Wednesday, November 17, 2021

पंजाब सरकार का बड़ा कदम, टैक्स न अदा करने पर बादलों की 31 इंटैग्रल कोच परमिट तुरंत प्रभाव से रद्द - दैनिक जागरण

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  पंजाब सरकार ने टैक्‍स चुकाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब सरकार ने बादलों की बसों पर भी कार्रवाई की। पंजाब परिवहन विभाग ने टैक्‍स न चुकाने और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तेज़ी से कार्रवाई की है। विभाग ने  मोटर वाहन कर चोरी करने के दोष अधीन 125 बस परमिट रद कर दिए हैं। इनमें से 31 परमिट पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और उनके पारिवारिक सदस्यों की बसों के हैं। पंजाब के परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने कहा कि टैक्‍स चोरी करने वाले किसी भी व्‍यक्ति को नहीं बख्‍शा नहीं जाएगा।     

अमरिंदर सिं‍ह राजा वडिंग ने कहा- कोई कितना ही बड़ा रसूख़दार क्यों न हो बख़्शा नहीं जाएगा

परिवहन मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने बताया कि यह कार्रवाई बकाया करों का भुगतान न करने और सिस्टम को धोखा देकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले दोषियों के द्वारा की जा रही कोशिशों पर रोक लगाने के मद्देनज़र की गई है। यह कार्रवाई मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 103 में दर्ज प्रावधानों के पालन के अंतर्गत की गई है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गलत कामों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।आरटीए अथॉरिटी बठिंडा द्वारा कर डिफॉल्टर होने के कारण बादलों के 30 इंटैग्रल कोच परमिट ओरबिट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा न्यू फतह ट्रेवल्स का एक परमिट भी रद कर दिया गया है। मनदीप ट्रैवल्‍स के 16 और परमिट भी रद कर दिए गए हैं। न्यू फतह बस सर्विस के विरुद्ध इस साल जनवरी से कर की देनदारी है, जबकि ओरबिट एविएशन प्राईवेट लिमिटेड के खि़लाफ़ मार्च महीने से अक्बटूर, 2021 तक कर जमा कराने में देरी करने के लिए कार्रवाई की गई है।

इसी तरह की कार्रवाई करते हुए आरटीए अथॉरिटी फरीदकोट ने दो करोड़ 62 लाख रुपये की बकाया कर राशि वाले तीन इंटैग्रल कोच परमिटों के अलावा न्यू दीप बस सर्विस के 73 आम बस परमिट रद कर दिए हैं। मालवा बस सर्विस के दो आम बस परमिट भी रद कर दिए गए हैं।

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नए नियम: निर्माण सामग्री से भरा वाहन बिना तिरपाल मिलने पर हाेगी कार्रवाई - दैनिक भास्कर

भिवानी17 घंटे पहले

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कोई भी वाहन रेत, मिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री बिना तिरपाल के पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव अंग्रेज सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के संज्ञान पश्चात निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी, क्रेशर, मिट्टी आदि से भरे वाहन बिना तिरपाल लगाए गुजरते हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है।

जो वाहन निर्माण सामग्री लेकर जाते हैं वे पूरी तरह से तिरपाल आदि से ढके होने चाहिए। निर्माण सामग्री से भरा कोई भी वाहन बिना तिरपाल के पाया जाता है तो उसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला में डीजल वाहन जो 10 वर्ष से अधिक तथा पेट्रोल वाहन 15 वर्ष से अधिक संचालन में पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

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कौसानी-बैजनाथ मोटर मार्ग पर कलमठ धंसा, ट्रक लटका - दैनिक जागरण

कौसानी-बैजनाथ मोटर मार्ग पर बुधवार की सुबह कलमठ धंस गया और ट्रक सड़क के नीचे की तरफ लटक गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। लेकिन लगभग चार घंटे तक सड़क आवागमन के लिए बंद रही।

जासं, बागेश्वर : कौसानी-बैजनाथ मोटर मार्ग चौड़ीकरण वाहन चालकों के लिए सिरदर्द बन गया है। वाहनों का दवाब अधिक होने से सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बुधवार की सुबह सड़क का कलमठ धंस गया और ट्रक सड़क के नीचे की तरफ लटक गया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। लेकिन लगभग चार घंटे तक सड़क आवागमन के लिए बंद रही। कौसानी से बैजनाथ तक सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है। सड़क के दोनों ओर कटान किया जा रहा है। मलबा और पत्थर आदि भी सड़क किनारे जमा किए जा रहे हैं। डंपिग जोन नहीं बनाया गया है। जिस कारण स्थानीय लोग कई बार आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन निर्माण एजेंसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। बुधवार की सुबह एक मालवाहक बागेश्वर की तरफ आ रहा था। वह कौसानी से लगभग दो किमी गरुड़ की तरफ आते समय कलमठ धंसने से उसमें फंस गया। ट्रक आधा सड़क के नीचे की तरफ लटक गया। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। जिस कारण लगभग चार घंटे तक सड़क पर जाम लग गया। हल्द्वानी, रानीखेत, अल्मोड़ा आदि स्थानों को आने-जाने वाले वाहन घंटों जाम में फंस गए। जिससे यात्रियों की दिक्कतें बढ़ गई। यात्री नवीन चौबे, गीता देवी, कमला देवी, पूरन चंद्र आदि ने कहा कि उन्हें रानीखेत जाना है। घंटों यातायात ठप होने से वह एक दिन में वापसी नहीं कर पाएंगे। इधर, लोनिवि के ईई राजकुमार ने बताया कि सड़क को खोलने के लिए लोडर मशीन लगा दी गई है। ट्रक को हटाया जा रहा है और यातायात सुचारू किया जा रहा है। संबंधित ठेकेदार को निर्माण कार्य में सावधानी बरतने और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

Edited By: Jagran

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Tuesday, November 16, 2021

स्कूटी वाले का 117 बार हुआ चालान, लेकिन भरा नहीं, पुलिस ने लिया ये एक्शन - आज तक

स्टोरी हाइलाइट्स

  • अब तक लग चुका है 30 हजार का जुर्माना
  • हैदराबाद पुलिस ने गाड़ी किया जब्त

हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा है, जिसका अब तक 117 बार चालान कट चुका है. एक नियमित वाहन जांच के दौरान हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो 7 साल के लिए 117 चालान का भुगतान करने से चकमा देने में कामयाब रहा. उस पर अब तक करीब 30 हजार रुपये का जुर्माना लग चुका है.

व्यक्ति की पहचान फरीद खान के रूप में हुई है, जो स्कूटी चला रहा है और उसका 30 हजार रुपये का चालान बकाया है. वह नामपल्ली के पास बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था और जब ट्रैफिक पुलिस ने उसके पंजीकरण की जांच की तो पता चला कि उसकी गाड़ी पर 29,720 रुपये के 117 चालान कट चुके हैं.

फरीद खान ने 7 साल से एक भी चालान का जुर्माना नहीं भरा. पुलिस ने दोपहिया वाहन को जब्त कर लिया और फरीद खान को लंबित चालान का भुगतान कर अपनी बाइक ले जाने के लिए कहा. खान को एक कानूनी नोटिस भी भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि वह चालान को भरे, नहीं तो उसके वाहन को जब्त करने के लिए आरोप पत्र दायर किया जाएगा.

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पुलिस ने उसके वाहन को जब्त कर लिया और उसे नोटिस जारी किया कि यदि वह अपना वाहन वापस चाहता है तो उसे ब्याज सहित जुर्माना अदा करना होगा. मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम के अनुसार, अगर किसी ने 10 से अधिक बार कटे चालान का जुर्माना नहीं भरा है तो पुलिस उसके वाहन को जब्त कर सकती है. 

ई-चालान वेबसाइट के मुताबिक, 2014 से जारी ज्यादातर चालान बिना हेलमेट या गलत पार्किंग के कारण काटा गया. इसके अलावा कुछ चालान ड्राइव करते समय सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने से भी जुड़े थे. कुछ जुर्माना गलत साइड पर ड्राइविंग करने से संबंधित है.

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स्कूटी वाले का 117 बार हुआ चालान, लेकिन भरा नहीं, पुलिस ने लिया ये एक्शन - आज तक
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मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन पर अब ऑनलाइन भी कटेगा चालान, जानिये राशि जमा करने के तरीके सात स्टेप में - News4Nation

पटना. अब मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघन पर ऑनलाइन भी चालान जमा किया जा सकेगा. इसको लेकर परिवहन विभाग ने ऑनलाइन ई-चलान की व्यवस्था की है. बता दें कि एक समीक्षा बैठक के दौरान परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने ऑनलाइन ई-चलान को लेकर परिवहन विभाग को निर्देश दिये थे. अब वाहन के मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर आराम से घर बैठे चालान की राशि जमा कर सकेंगे.

मोटरवाहन अधिनियमों/यातायात नियमों के उल्लंघन में ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने राज्यभर में ऑनलाइन व्यवस्था शुरु की है. इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है. ई चालान ऑनलाइन करने के लिए पूर्व की समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी द्वारा निर्देश दिया गया था.

परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि ई-चालान ऑनलाइन किये जाने से बिहार एवं दूसरे राज्यों के वाहन चालकों का बिहार में ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करने में काफी सहुलियत होगी.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई-चालानिंग की व्यवस्था पूर्व से पटना सहित सभी जिलों में लागू है. अब यातायात उल्लंघनकर्ता ऑनलाइन https://ift.tt/2LhmgEv जुर्माने की राशि जमा कर सकते हैं.

बिहार में विभिन्न मोटरवाहन अधिनियमों के उल्लंघन में पकड़े गए दूसरे राज्यों के ट्रक चालक या अन्य वाहन चालक जिनका ई-चालान कट गया है, वह अपने घर बैठे कहीं से भी जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. पहले ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलने की वजह से दूसरे राज्य के ट्रक चालक या वाहन चालक को बिहार आकर जुर्माने की राशि जमा करनी पड़ती थी.

कई बार मोटरवाहन अधिनियमों के उल्लंघन में दूसरे राज्यों के ट्रक चालकों एव अन्य वाहन चालकों का बिहार में ई-चालान कटने पर तत्काल पैसा जमा करने में सक्षम नहीं हो पाते थे. वैसी स्थिति में जुर्माना का पैसा जमा करने के लिए उन्हें बिहार आना पड़ता था.

दूसरे राज्यों के ट्रक ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से ई-चालान ऑनलाइन करने की मांग की जाती रही है.

पूर्व में यातायात उल्लंघनकर्ताओं को ई-चालान जुर्माने की राशि ऑनस्पॉट या जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय या ट्रैफिक एसपी कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ता था. ई-चालान ऑनलाइन किये जाने से लोगों को जुर्माना राशि जमा करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. बल्कि अपनी सुविधानुसार ऑनस्पॉट या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं.

राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालान काटा जा रहा है. हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई-चालान की प्रक्रिया की सभी आरटीए सेक्रेट्ररी, जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं सभी ट्रैफिक थाने के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा जा रही है.

ऐसे जमा करें ऑनलाइन ई चालान की राशि

  • वेबसाइट https://ift.tt/2LhmgEv पर जाएं.
  • चालान डिटेल्स में चालान नंबर/वाहन का नंबर/डीएल नंबर इन तीनों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें और नंबर भरें.
  • कैप्चा भरने के बाद गेट डिटेल्स को क्लिक करें.
  • मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त होगा. ओटीपी डालने के बाद सबमिट क्लिक करें.
  • स्क्रीन पर मिनीस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसमें ओग्रास सलेक्ट कर कंटीन्यू करें.
  • ई पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें.
  • नेटबैंकिंग/कार्ड का चयन कर पेमेंट करें.

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सुविधा : अब घर बैठे Online जमा करें e-challan की राशि - Navbharat Times

Sunday, November 14, 2021

डिफॉल्टर वाहन मालिक दबाए बैठे हैं रोड टैक्स का 42.41 करोड़ - News11

सरफराज कुरैशी/न्यूज11 भारत

राजधानी में डिफॉल्टर वाहन मालिकों पर सख्ती बरतने की तैयारी जिला परिवहन कार्यालय ने शुरू कर दी है. पहले चरण में चार प्रकार के वाहनों की सूची तैयार की गई है. इसके तहत हेवी गुड्स व्हीकल (ट्रक, हाइवा व डंपर आदि), मीडियम गुड्स व्हीकल (ट्रक 709, 909,1109 आदि), हेवी पैसेंजर और मीडियम पैसेंजर कैटगेरी के 8825 वाहनों को चिह्नित किया गया है. इन वाहनों पर रोड टैक्स के रूप में सरकार का 42 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है. टैक्स डिफॉल्टर कॉमर्शियल वाहन मालिकों से सरकार के बकाया रुपए को वसूलने की तैयारी शुरू की गई है. इसके तहत ऐसे वाहन मालिकों को जिला परिवहन कार्यालय की ओर से नोटिस भेजा जाएगा. नोटिस मिलने के बाद भी बकाया भुगतान नहीं करने पर मोटर वाहन एक्ट और राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

50 हजार से लेकर 2 लाख तक है बकाया

कई वाहन मालिकों ने सालों से टैक्स जमा नहीं किया है. जिसके कारण वाहन मालिकों के पास 50 हजार से लेकर दो लाख रुपए व इससे अधिक बकाया है. जाहिर है टैक्स नहीं चुकाने का सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ रहा है. इसको देखते हुए जिला परिवहन कार्यालय ने जिन 8825 डिफॉल्टरों की सूची तैयार की है उसे पास सरकार का 42,41,35,630 बकाया है, जिसे वसूलने की तैयारी की गई है.

तीन नोटिस के बाद होगी कार्रवाई

जिला परिवहन कार्यालय द्वारा डिफॉल्टर वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए तीन प्रकार से नोटिस भेजे जाएंगे. पहले चरण में परिवहन विभाग की वेबसाइट और अखबारों में विज्ञापन निकालकर वाहन मालिकों को टैक्स जमा करने के लिए कहा जाएगा. इसके बाद इसके बाद डिमांड नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा जाएगा. इसके बाद भी वाहन मालिक टैक्स जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होगी. 

सड़क पर डिफॉल्टर वाहन मिलते ही होगा जब्त

बकाएदार सभी कमर्शियल वाहन के मालिकों को सार्वजनिक नोटिस देकर भी टैक्स भुगतान का मौका दिया जाएगा. इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन अगर सड़क पर नजर आए या कहीं नजर आई तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. इस संबंध में डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने कहा कि जिन वाहनों का रोड टैक्स बकाया है वे फौरन जमा कर दें. ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सड़क पर वाहन को जब्त करने के साथ अन्य कार्रवाई भी की जाएगी. 

इन वाहनों पर इस प्रकार है बकाया

वाहन का प्रकार वाहनों की संख्या         बकाया राशि

हेवी गुड्स व्हीकल      6995 37,64,52,373

मीडियम गुड्स व्ही.      1159 2,57,74,259

हेवी पैसेंजर्स व्ही.       391         1,35,21,172

मीडियम पै. व्हीकल     1159   83,87,826

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Saturday, November 13, 2021

DL News: 2 चालान के बाद भी चलाई रॉन्ग साइड गाड़ी तो अब ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड, जानें क्या है न... - News18 हिंदी

नई दिल्ली. देश के कई राज्यों में खतरनाक और गलत तरीके से वाहन चलाने (Dangerous Driving) पर अब विशेषतौर पर निगरानी की जा रही है. खासकर यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अगर आपने गलत तरीके से वाहन चलाया तो अब चालान के साथ-साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) भी रद्द हो सकता है. यूपी के गाजियाबाद में तो अब अगर आपने तीसरी बार गलत दिशा में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (DL Suspended) कर दिया जाएगा. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का साफ कहना है कि रॉन्ग साइड चलने से न सिर्फ गाड़ी चलाने वाले बल्कि अन्य लोगों की भी जान का खतरा होता है. इसके बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आते हैं.

बता दें कि गाजियाबाद में बीते दो महीने में ही सिर्फ रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 5 हजार से ज्यादा चालान हुए हैं. इसके बावजूद लोग नियम तोड़ रहे हैं. इसी को ध्यान में रखकर यूपी ट्रैफिक पुलिस अब गाजियाबाद में तीसरी बार रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते अगर आपको पकड़ेगी तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करवाने का प्रयास करवाएगा. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इसको लेकर आरटीओ से बात कर ली गई है और इसे जिले में लागू कर दिया गया है.

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गाजियाबाद में बीते दो महीने में ही सिर्फ रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 5 हजार से ज्यादा चालान हुए हैं.

खतरनाक ड्राइविंग पर सख्ती
इसलिए अब गाजियाबाद की तरह देश के दूसरे राज्यों में भी इसी तरह की पहल की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि लगातार हो रहे चालान के बाद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं. खासकर त्योहारों के मौसम में खतरनाक ड्राइविंग करना या ट्रैफिक नियमों को तोड़ना लोगों को अगले कुछ दिनों तक भारी पड़ने वाला है.

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना के साथ-साथ अब जेल भी
देश में नया मोटर व्‍हीकल एक्ट (Motor Vehicles Amendment Act 2019) लागू होने के बाद जुर्माना का राशि पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा हो गया है. नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियम, जुर्माना राशि चालान के बारे में काफी बदलाव किए गए हैं. इसके बावजूद लोग नहीं मान रहे हैं. नए मोटर कानून में सड़क हादसों को रोकने के लिए ठोस प्रावधान किए गए हैं. ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने को और कड़ा किया गया है. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरसी और गाड़ी इंश्‍योरेंस जैसे नियमों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं.

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भारत में 1 अक्टूबर 2020 से वाहन चलाने के नियम बदल गए हैं. जैसे, अब आपको गाड़ी चलाते समय आपको अपने वाहन के डॉक्यूमेंट्स रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इन डॉक्यूमेंट्स को सरकारी पोर्टल पर रखा जा सकता है. वहीं, अब हेलमेट ना लगाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा साथ ही आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा.

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Friday, November 12, 2021

यातायात नियम तोड़ने पर 10 टैंपो ट्रैवलर के रूट परमिट निलंबित - अमर उजाला

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राजोेरी। जिले में एआरटीओ शमी कुमार शर्मा ने विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 10 टैंपो ट्रेवलर के रूट परमिट निलंबित कर दिए। यह कार्रवाई डीसी राकेश कुमार शवन के निर्देश पर की गई। यात्रियों की ओर से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन की स्थानीय लोगों से लगातार शिकायतें मिलने के बाद एआरटीओ ने इस पर संज्ञान लिया है। एआरटीओ के नेतृत्व में मोटर वाहन विभाग राजोेरी के जांच दस्ते ने विभिन्न मार्गों पर नाके लगाकर यात्रियों से अधिक किराया वसूलने पर 10 टेंपो ट्रैवलर चालकों के रूट परमिट को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया।
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एआरटीओ ने कहा कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और ओवरचार्जिंग, ओवरलोडिंग व अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू की जाएगी।
उन्होंने जनता से भी अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें। कहा कि वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें। वाहन चलाते वक्त मोबाइल का प्रयोग न करें। एआरटीओ ने ड्राइवरों से वाहन चलाते समय कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहने के लिए कहा।

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Thursday, November 11, 2021

वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू कराने से पहले जान लें ये 5 पॉइट, नहीं तो बाद में होगा तगड़ा नुकसान - Jansatta

कम प्रीमियम के चलते वाहन मालिक कम इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वैल्यू पर ही इंश्योरेंस करा लेते हैं। जिसका पता आपको जरूरत के समय होता है।

मोटर वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू कराते समय अक्सर लोग काफी गलती करते हैं। जबकि इस दौरान मोटर वाहन मालिक के पास अपनी पॉलिसी अपग्रेड करने का काफी बेहतरीन मौका होता है। जिसमें अपनी सुरक्षा और वाहन की सुरक्षा होती है। लेकिन फिर भी कम प्रीमियम और कागजी कार्रवाई से बचने के चलते वाहन मालिक बेहतर विकल्प चुनने से चूक जाते हैं। ऐसी ही कई वजह है जिनको हम आपको बताने जा रहे है। जिन पर इंश्योरेंस रिन्यू कराते समय ध्यान रखना चाहिए। जिससे इंश्योरेंस लेते समय आपको नुकसान होने की संभावना कम हो।

इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वैल्यू का रखें ख्याल – मोटर वाहन की पॉलिसी रिन्यू कराते समय अपने वाहन की इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वैल्यू अलग-अलग कंपनियों से कम्पेयर जरूर करें। आपको बता दें इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वैल्यू वाहन के मॉडल और उसकी कंडीशन को देख कर किया जाता है। लेकिन कई बार कम प्रीमियम के चलते वाहन मालिक कम इंश्योरेंस डिक्लेरेशन वैल्यू पर ही इंश्योरेंस करा लेते हैं। जिसका पता आपको जरूरत के समय चलता हैं।

नो क्लेम बोनस का लें फायदा – अगर आपने पिछली पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं लिया है। तो आप नो क्लेम बोनस के हकदार हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप 5 साल तक क्लेम दायर नहीं करते हैं तो आपको प्रीमियम (ओडी) में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी। उदाहरण के लिए समझे अगर आपके वाहन का प्रीमियम 1000 रुपये है। तो इसमें 20 फीसदी टीपी प्रीमियम होगा जो कि, 200 रुपये होता है। जिसका सीधा मतलब है कि, आपका ओडी प्रीमियम 800 रुपये है। जिसमें आपको केवल 400 रुपये का भुगतान करना होगा। लेकिन कई बार जानकारी के आभाव में लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते।

ऐड-ऑन फीचर – मोटर वाहन का इंश्योरेंस लेते समय आप थोड़ी ज्यादा रकम खर्च करके अपने वाहन को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। जिसमें आपको वाहन के लिए व्यापक कवरेज मिलता है। ऐड-ऑन फीचर में आप इंजन प्रोटेक्शन कवर , जीरो डेप्रिसिएशन कवर, नो क्लेम बोनस प्रोटेक्शन कवर, रिटर्न टू इनवॉइस कवर वैल्यू एड कर सकते हैं और आपके मोटर इंश्योरेंस को कई गुना बढ़ा सकते हैं।

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वॉलियंटरी कटौती – वाहन का इंश्योरेंस रिन्यू कराते समय आप वॉलियंटरी कटौती का भी फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपका वाहन कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए। इस कटौती से आपके वाहन की डिक्लेरेशन वैल्यू के साथ प्रीमियम की राशि भी कम हो जाती है।

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इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी – इस सुविधा में आप अपने मोटर वाहन के इंश्योरेंस को किसी दूसरी बीमा कंपनी में स्विच करा सकते हैं। अक्सर इस सुविधा का लाभ तभी लिया जाता है जब कोई दूसरी बीमा कंपनी बेहतर सेवा, बेहतर क्लेम, कम प्रीमियम और बेहतर कवरेज की सुविधा देती है।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...