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Wednesday, January 31, 2024

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

22 faceless services can be availed from Vahan and Sarathi portal.

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा।

कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा रहा है। लाइसेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल सारथी.परिवहन.जीओवी.आईएन/सारथी सर्विस का प्रयोग किया जा सकता है। डीसी शांतनु शर्मा ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आमजन को ऑनलाइन आवेदन से तय समय पर सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत आमजन को वाहन पोर्टल पर वाहन पंजीकरण से संबंधित जैसे गिरवी जारी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, किराया खरीद समझौते का पृष्ठांकन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, फीस के बदले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण देखना, परिवहन सेवाओं के रिकार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। वाहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल वाहन.परिवहन.जीओवी.आईएन/वाहन सर्विस का प्रयोग करना होगा।

उन्होंने बताया कि सारथी पोर्टल पर चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं जैसे प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का प्रतिस्थापन, लाइसेंस में पते का परिवर्तन, लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री को चलाने हेतु पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने हेतु पृष्ठांकन, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण शामिल है।

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Tuesday, January 30, 2024

बठिंडा में सैन्य रंग के मोटर वाहन बैन: DC ने दिए आदेश; संकरी जगहों पर ट्रकों की पार्किंग पर भी रोक - Dainik Bhaskar

बठिंडा2 दिन पहले

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​​​​​​​बठिंडा DC शौकत अहमद परे। - Dainik Bhaskar

​​​​​​​बठिंडा DC शौकत अहमद परे।

बठिंडा DC शौकत अहमद परे ने जिले में धारा 144 के तहत कई आदेश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक जिले में हरे रंग की सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) रंग वाले मोटर वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी है।

लालटेन पतंग के इस्तेमाल पर पाबंदी DC ने जिले में मौजूद हवाई

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बठिंडा में सैन्य रंग के मोटर वाहन बैन: DC ने दिए आदेश; संकरी जगहों पर ट्रकों की पार्किंग पर भी रोक - Dainik Bhaskar
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15 साल पुरानी गाड़ियों को यहां कराएं नष्ट, किलो के हिसाब से मिलेगा रेट, नई की खरीद पर मिलेगी बंपर छूट - News18 हिंदी

राजकुमार सिंह/वैशाली. अगर आपकी भी गाड़ी 15 वर्ष पुरानी है, तो उसे बेचने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने ही शहर में अपनी गाड़ी को आसानी से न सिर्फ स्क्रैप वैल्यू में बेच पाएंगे, बल्कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो सरकार टैक्स में 25% की छूट भी देगी. जी हां, वैशाली जिले के हाजीपुर के इमादपुर सुल्तान गांव में स्क्रैप सेंटर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है. ट्रायल होने के बाद स्क्रैप सेंटर फरवरी महीने में चालू कर दिया जाएगा.

25 रुपए किलो का मिलेगा रेट
हाजीपुर के सादुल्लापुर निवासी नितेश कुमार ने 3 एकड़ जमीन में स्क्रैप सेंटर बनाया है. इस पर उन्होंने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है. यहां आप अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को बेच सकते हैं. बदले में आपको 25 रुपए प्रतिकिलो वजन के हिसाब से रुपए दे दिया जाएगा. यहां एक दिन में 20 वाहनों को नष्ट किया जाएगा. पहले फेज में सरकारी गाड़ी को नष्ट किया जाएगा.

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वैशाली जिले में 500 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक वाहन उपलब्ध हैं. जिसका रजिस्ट्रेशन 15 साल पुराना है. इसके बाद आमजन यहां अपनी गाड़ी ला सकते हैं. इस स्क्रैप सेंटर में गाड़ी स्क्रैप करने के बाद आपको प्रमाण पत्र मिलेगा. जिसके आधार पर नए वाहनों की खरीदारी के समय टैक्स पर निर्धारित छूट मिल जाएगी.

नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट
वैशाली के मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हाजीपुर के इमादपुर सुल्तान में व्हीकल स्क्रैप सेंटर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है. फरवरी से ही यहां काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को स्क्रैप सेंटर में बेचा जा सकेगा. साथ ही पुराने वाहन को हटाकर जब कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदेंगे तो उन्हें परिवहन टैक्स में 25 फीसदी की छूट भी दी जाएगी. श्री सिंह ने बताया कि सरकार की इस योजना का असर प्रदूषण को कम करने में दिखेगा.

Tags: Bihar News, Cars, Local18, Vaishali news

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15 साल पुरानी गाड़ियों को यहां कराएं नष्ट, किलो के हिसाब से मिलेगा रेट, नई की खरीद पर मिलेगी बंपर छूट - News18 हिंदी
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Monday, January 29, 2024

Jammu News: सरोर टोल प्लाजा बंद, लखनपुर और बन टोल की दरें बढ़ीं, हल्के मोटर वाहन को अब 170 की जगह देने होंगे.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

निश्चंत सिंह संब्याल, सांबा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सांबा के सरोर में ठंडी खुई स्थित टोल प्लाजा को बंद कर दिया है और लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर शुल्क की दरें बढ़ा दी हैं। प्राधिकरण की ओर से सभी संशोधित दरें 26 जनवरी सुबह आठ बजे से लागू कर दी गई हैं। अब लखनपुर और बन प्लाजा पर लोगों को अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। वहीं, ठंडी खुई टोल प्लाजा भी 26 जनवरी से ही बंद है।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक यशपाल सिंह जाड़न की ओर से जारी आदेश के अनुसार, लखनपुर और बन टोल प्लाजा की निर्धारित दूरी के लिए ठंडी खुई टोल प्लाजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय लोगों की सुविधा के लिए लिया गया है।

सरोर टोल प्लाजा को लेकर काफी रहा विवाद

बता दें कि सरोर टोल प्लाजा को लेकर काफी विवाद भी रहा है। पिछले वर्ष सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने के बाद सांबा में स्थानीय युवाओं ने भी अनशन पर बैठ कर राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई और सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की थी।

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इसके साथ कई राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी इसका विरोध किया गया था। वहीं, सांबा के निवासी सुग्रीव सिंह व अन्य ने कहा कि सरोर टाल प्लाजा बंद करना तो ठीक लेकिन लखनपुर व बन प्लाटा में रेट बढ़ाना उचित नहीं है।

बन में संशोधित टोल

जीप एवं हल्के मोटर वाहन को सिंगल ट्रिप पर 170 रुपये और 24 घंटे के भीतर डब्ल ट्रिप 255 रुपये देने होंगे, मिनी बस को सिंगल ट्रिप पर 270 रुपये और डबल ट्रिप 410 रुपये देने होंगे। दो एक्सल के बस और ट्रक को सिंगल ट्रिप पर 570 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 855 रुपये देने होंगे।

तीन एक्सल के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 620 रुपये और डब्ल ट्रिप 935 रुपये देने होंगे। चार से छह एक्सल के बीच के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 895 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 13,40 रुपये देने होंगे, जबकि बड़े आकार के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 1090 रुपये और डब्ल ट्रिप 1635 रुपये देने होंगे।

लखनपुर में संशोधित टोल

कार, जीप एवं छोटे वाहनों के लिए सिंगल ट्रिप पर 130 रुपये और 24 घंटे के भीतर डब्ल ट्रिप पर 195 रुपये देने होंगे। मिनी बस को सिंगल ट्रिप पर 210 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 315 रुपये देने होंगे। दो एक्सल के बस और ट्रक को सिंगल ट्रिप पर 435 रुपये और डब्ल ट्रिप 655 रुपये देने होंगे।

तीन एक्सल के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 475 रुपये और डब्ल ट्रिप 715 रुपये देने होंगे। चार से छह एक्सल के बीच के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 685 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 1030 रुपये देने होंगे, जबकि बड़े आकार के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 835 रुपये और डब्ल ट्रिप 1250 रुपये देने होंगे।

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Sunday, January 28, 2024

Vehicle Scrapping Facility: वाहन कबाड़ सुविधाओं के लिए प्रदूषण बोर्ड की मंजूरी जरूरी, केंद्र ने किया नियमों में संशोधन - बिज़नेस स्टैंडर्ड

सरकार ने वाहन कबाड़ (स्क्रैपिंग) सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (वाहन कबाड़ सुविधा के पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 (Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021) में फिर संशोधन किया है।

मंगलवार को जारी संशोधन के अनुसार वाहन कबाड़ सुविधाओं (VSFs) को स्थापित करने की मंजूरी (CTE) और संचालित करने की मंजूरी (CTO) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेनी होगी। अभी VSF बिना किसी ऐसी मंजूरी के सीधे पंजीकृत होते हैं।

संशोधित दिशानिर्देशों में वाहन कबाड़ सुविधाओं के केवल नारंगी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने की शर्त को हटा दिया गया है। इससे VSF का निर्माण तेजी से बढ़ेगा। औद्योगिक क्षेत्रों को लाल, नारंगी, हरा और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

यह वर्गीकरण उत्सर्जन, बहिस्राव, अपशिष्ट उत्पादन और संसाधनों के उपयोग आदि प्रदूषण सूचकांक स्कोर से हासिल किए जाते हैं। इन श्रेणियों पर विनियमित उपबंध लागू किए जाते हैं। इसमें लाल श्रेणी में सर्वाधिक स्तर का विनियमन होता है और सफेद में सबसे कम विनियमन होता है।

संशोधित नियमों के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले वाहन या कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त वाहन किसी भी प्रोत्साहन को पाने के हकदार नहीं होंगे।

वर्ष 2024 के संशोधन के अनुसार, ‘सरकार के स्वामित्व वाले वाहन के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) या प्रवर्तन एजेंसियों के जब्त किए गए वाहन पर कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे सीडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य नहीं होंगे।’

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 100 पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं हैं। इस बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर, 2023 में कहा था कि भारत को 1000 वाहन कबाड़ सुविधाओं और 400 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर की जरूरत है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक 11,025 (7,750 निजी और 3,275 सरकारी वाहनों) को कबाड़ में बदला गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट में इस नीति पर पहली घोषणा की थी। वाहन कबाड़ नीति को शुरुआत में पुराने और असुरक्षित वाहनों से निपटने के लिए पेश किया गया था। इसका ध्येय 15-20 वर्ष पुराने वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाकर नए वाहनों को पेश करना था। इसके अलावा शहरी प्रदूषण से लड़ना था। इस नीति का ध्येय वाहन क्षेत्र की बिक्री को प्रेरित करना, रोजगार बढ़ाना और उद्योग के लिए कम लागत वाली सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना भी था।

उम्मीद यह है कि वाहनों की कबाड़ नीति से वाहनों की बिक्री करीब 8 प्रतिशत और इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 0.5 प्रतिशत हो जाएगा। इस नीति के तहत 8 वर्ष से पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 15 वर्ष से पुराने होने पर यात्री वाहनों को फिटनेस और उत्सर्जन मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

इस क्रम में ब्रेक की गुणवत्ता व इंजन का प्रदर्शन, वाहन को कबाड़ योग्य निर्धारित करने आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यह नीति ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशनों की चरणबद्ध स्थापना और वाहनों की कबाड़ के उपबंधों का खाका तय करती है।

यह नीति वाहन को कबाड़ में बदलने और नए वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन देती है। इस नीति के तहत सीडी मिलने के बाद ख्ररीद करने पर वाहन मालिक गैर यातायात वाहन पर मोटर वाहन टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट का योग्य हो जाता है और यातायात वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की छूट का हकदार हो जाता है। इसके अलावा नए वाहन पर विनिर्माता से छूट भी मिल जाती है।

First Published - January 28, 2024 | 8:06 PM IST

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SC ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब: आगरा के एडवोकेट ने दायर की थी रिट,लागू नहीं हुई मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा - Dainik Bhaskar

आगरा2 घंटे पहले

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संसद ने मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की धारा में व्यवस्था की थी कि सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों का अस्पताल में कैशलेस इलाज के लिए केंद्र सरकार योजना बनाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई योजना नहीं बनाई है।

जबकि एक अप्रैल 2022 को फंड के नियम भी लागू हो चुके हैं। इसे

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जबकि एक अप्रैल 2022 को फंड के नियम भी लागू हो चुके हैं। इसे

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Friday, January 26, 2024

जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर पर्यटकों का वाहन आईटीबीपी कैंप के समीप गहरी खाई में गिरा - Amrit Vichar

जोशीमठ, अमृत विचार।  प्रदेश में पूर्व के हादसों में कई लोग अकाल मौत के गाल में समा गए चुके हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में खराब सड़कें, खतरनाक मोड़ भी सड़क हादसों का मुख्य कारण बनते हैं।

इस बीच जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर पर्यटकों का वाहन आईटीबीपी कैंप के समीप गहरी खाई में गिर गया। वाहन में चार पर्यटकों में दो को गंभीर चोट आई हैं। बताया जा रहा है कि सड़क हादसा सुनील के ढोगड्याना बैंड के पास हुआ है। 

हरियाणा का पर्यटक वाहन विंटर डेस्टिनेशन औली से जोशीमठ हरिद्वार के लिए निकला था, तभी अचानक सुनील बैंड के पास वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया और नीचे बुरांस के पेड़ों पर अटक गया। सभी घायल मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी हैं। घायलों का रेस्क्यू करने के बाद आंशिक घायलों को एंबुलेंस के जरिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र सुनील जोशीमठ में उपचार के लिए लाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को मुख्यालय के हाई सेंटर भेज दिया गया है।

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Thursday, January 25, 2024

यूपी : अब वाहन स्वामी ही रखेंगे गाड़ी से संबंधित कागजात की फाइल, नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ दफ्तर का चक्कर - अमर उजाला

Now only the vehicle owner will keep the file of documents related to the vehicle

वाहन। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

नई गाड़ी खरीदने पर अब सिर्फ रसीद, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी फाइल वाहन स्वामी को सौंपी जाएगी। इस फाइल में फार्म 20 (आवेदन पत्र), फार्म 22 (वाहन निर्माण से संबंधित जानकारी), इंश्योरेंस व आरसी कागज मौजूद होगा। इसके पहले की व्यवस्था में यह फाइल आरटीओ कार्यालय में जमा रहती थी। मगर फाइलों का अतिरिक्त भार होने के कारण, मोटर एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं हाल ही इस व्यवस्था में बदलाव किया गया। इस आधार पर अब यह फाइल परिवहन मुख्यालय से सीधे वाहन स्वामी के पते पर भेजी जाएगी।

वहीं गाड़ी खरीदते समय संबंधित वाहन एजेंसी ग्राहक से एक शपथ पत्र लेगी। जिसमें इस प्रपत्र को व्यवस्थित रखने का संकल्प वाहन स्वामी को लेना होगा। वहीं प्रपत्र दाखिल करने के बाद यह फाइल 15 दिनों के भीतर वाहन स्वामी के लिखित पते पर पहुंच जाएगी। हालांकि इस फाइल को संबंधित मोटर एजेंसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस फाइल की एक प्रति आरटीओ कार्यालय में भी मौजूद रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर ओरिजनल प्रपत्र से इसका मिलान किया जा सकेगा।

ऐसे में वाहन स्वामी के पास अपनी गाड़ी से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद होगी। उसे आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इस लिए परिवहन विभाग ने मोटर वाहन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि ग्राहक से शपथ पत्र लेते समय इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाए। फिलहाल यह व्यवस्था प्राइवेट वाहनों के लिए लागू की गई है। वहीं व्यावसायिक वाहनों का प्रपत्र पूर्व की भांति आरटीओ कार्यालय में ही जमा रहेगा।

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Wednesday, January 24, 2024

ड्राइविंग लाइसेंस के नये नियम पढ़िए..नहीं तो लगेगा जुर्माना - khabrimedia

Driving Licence New Rules 2024: ड्राइविंग लाइसेंस के नये नियम पढ़िए जिससे आपको जुर्माना नहीं देना होगा। अगर 2 पहिया या 4 पहिए वाले वाहन चालकों को अब किसी भी और रीजनल डिलीवरी ऑफिस (RTO) के लिए अपना लाइसेंस आवेदन की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने नया ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License) प्राप्त करने के लिए नया संस्करण जारी किया है, जिसमें अब ड्राइविंग टेस्ट पास करने की आवश्यकता नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए एक बड़ी राहत है। पढ़िए पूरी खबर
ये भी पढ़ेः FASTag का इस्तेमाल करने वाले जल्दी से करें ये काम..31 जनवरी से बदल रहा नियम

Pic Social Media

यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड मोटर के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) प्राप्त करने की आवश्यकताएं बदल दी गई हैं। और नए ड्राइविंग लाइसेंस नियम। भारतीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा स्थापित नए ड्राइविंग लाइसेंस लाइसेंस के साथ सभी नए यात्रियों को खुशी होनी चाहिए। भारत सरकार ने भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम 2024 को लागू करने का प्रयास किया है। साथ ही, केंद्र सरकार ने विभिन्न नियमों को बदलने की कोशिश की थी।

नए ड्राइविंग लाइसेंस (New Driving License) नियम 2024 और एक निजी ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने के लिए अन्य विनियम दोनों। जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। इसके मुताबिक भारत में सभी 2 और 4 पहिए वाले वाहन ड्राइविंग लाइसेंस नए लाइसेंस के पुराने होगे। इसलिए ड्राइविंग टेस्ट पास करना अब आवश्यक नहीं है।

राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार (Central Government) को उन वाहनों का परिवहन करना होगा जो इस दस्तावेज को प्रदान करेंगे। इन सिद्धांतों का सम्मेलन 5 वर्षों के लिए होगा, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए। नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों के लाभ इसके साथ ही सड़क और मोटर मार्ग मंत्रालय ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया है।

ड्राइविंग लाइसेंस नए नियम 2024 के मुताबिक 2 और 4-पहिया काउंसिल के दस्तावेजों के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों का लाभ यह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में किसी भी शारीरिक जांच की आवश्यकता नहीं है।
ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से parivahan.gov.in पर ऑनलाइन देखी जा सकती है। सरकार का दावा है कि इससे आरटीओ पर लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी।

जनवरी 2024 में नए ड्राइविंग लाइसेंस

जिस प्रकार के वाहन आप पसंद करते हैं, उसी प्रकार आपको विभिन्न प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस भी प्राप्त करना चाहिए।

व्यावसायिक वाहन ड्राइविंग लाइसेंस प्रकार

एचएमवी: हैवी मोटर वाहन

एचजीएमवी: हैवी गुड्स मोटर वाहन

एमजीवी: डोमिनिक गुड्स वाहन

टेलीकॉम: हैवी टेलीकॉम लाइसेंस

एलएमवी: बाइक, वैन, जीप, और टैक्सी

एचपीएमवी / एचटीवी: हेवी ऑटोमोबाइल मोटर वाहन या हैवी ऑटोमोबाइल वाहन

व्यक्तिगत वाहन ड्राइविंग लाइसेंस

MC 50CC: 55cc इंजन या कम क्षमता वाली बाइक

MC EX50CC: गियर वाले और 50CC या इससे अधिक क्षमता वाले वाहन: कार और बाइक

MCWOG/FVG: बिना गियर की किसी भी इंजन क्षमता वाली बाइक: बाइक या मोपेड

M/CYCL.WG: सभी गियर वाली और बिना गियर वाली सभी बाइकें

LMV-NT: परिवहन के उपयोग के लिए वाहन

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Monday, January 22, 2024

Audi के ये छल्ले 4 पॉपुलर ब्रांड्स को करते हैं रिप्रजेंट, जानिए Logo के पीछे की रोचक कहानी.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया भर की पॉपुलर कार निर्माता कंपनियों में शुमार Audi को लेकर हम आपके लिए एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। क्या आपने कभी ऑडी के लोगो में चार जुड़ी हुई रिंगों के पीछे के अर्थ के बारे में सोचा है? अगर आपका जवाब 'नहीं' है, तो हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं।

Audi के लोगो में 4 छल्ले ही क्यों?

Audi के लोगो में शामिल किए गए 4 रिंग अलग-अलग वाहन निर्माता कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस यूनियन में नीचे दी गई 4 कंपनियां शामिल थीं। 

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29 जून 1932 को Auto Union AG बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ सैक्सोनी की पहल पर ऑडीवेर्के, होर्चवेर्के और जस्चोपाउर मोटरेनवेर्के जे.एस. रासमुसेन एजी (डीकेडब्ल्यू) का विलय हुआ था। 

विलय के बाद ऑटो यूनियन एजी जर्मनी में दूसरी सबसे बड़ी मोटर वाहन निर्माता थी। कंपनी के प्रतीक में चार इंटरलॉकिंग रिंग शामिल थे, जिसका उद्देश्य चार संस्थापक कंपनियों की अविभाज्य एकता का प्रतीक था।

समय के साथ बदला लोगो

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑटो यूनियन ने कारों, मोटरसाइकिलों और वैन का उत्पादन किया, लेकिन 1950 के दशक के मध्य में इसे वित्तीय और श्रम समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऑटो यूनियन को 1958 में डेमलर-बेंज द्वारा खरीदा गया था और 1964 में वोक्सवैगन को बेच दिया गया।

VW के अधिग्रहण के तुरंत बाद, ऑटो यूनियन ने ऑडी नाम से कारों की बिक्री शुरू कर दी। इसके 1969 में इसने एक अन्य कार निर्माता, एनएसयू का अधिग्रहण कर लिया। कंपनी तब ऑडी एनएसयू ऑटो यूनियन एजी बन गई। 

इसके बाद VW Group ने अपनी इसप्रीमियम कार निर्माता को Audi का नाम देते हुए लोगो तो भी काफी सरल कर दिया।  

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यूपी : अब वाहन स्वामी ही रखेंगे गाड़ी से संबंधित कागजात की फाइल, नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ दफ्तर का चक्कर - अमर उजाला

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वाहन। - फोटो : अमर उजाला।

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नई गाड़ी खरीदने पर अब सिर्फ रसीद, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि पूरी फाइल वाहन स्वामी को सौंपी जाएगी। इस फाइल में फार्म 20 (आवेदन पत्र), फार्म 22 (वाहन निर्माण से संबंधित जानकारी), इंश्योरेंस व आरसी कागज मौजूद होगा। इसके पहले की व्यवस्था में यह फाइल आरटीओ कार्यालय में जमा रहती थी। मगर फाइलों का अतिरिक्त भार होने के कारण, मोटर एजेंसियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। वहीं हाल ही इस व्यवस्था में बदलाव किया गया। इस आधार पर अब यह फाइल परिवहन मुख्यालय से सीधे वाहन स्वामी के पते पर भेजी जाएगी।

वहीं गाड़ी खरीदते समय संबंधित वाहन एजेंसी ग्राहक से एक शपथ पत्र लेगी। जिसमें इस प्रपत्र को व्यवस्थित रखने का संकल्प वाहन स्वामी को लेना होगा। वहीं प्रपत्र दाखिल करने के बाद यह फाइल 15 दिनों के भीतर वाहन स्वामी के लिखित पते पर पहुंच जाएगी। हालांकि इस फाइल को संबंधित मोटर एजेंसी से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस फाइल की एक प्रति आरटीओ कार्यालय में भी मौजूद रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर ओरिजनल प्रपत्र से इसका मिलान किया जा सकेगा।

ऐसे में वाहन स्वामी के पास अपनी गाड़ी से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद होगी। उसे आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हालांकि देखा जाए तो अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। इस लिए परिवहन विभाग ने मोटर वाहन एजेंसियों को निर्देशित किया है कि ग्राहक से शपथ पत्र लेते समय इस संबंध में पूरी जानकारी दी जाए। फिलहाल यह व्यवस्था प्राइवेट वाहनों के लिए लागू की गई है। वहीं व्यावसायिक वाहनों का प्रपत्र पूर्व की भांति आरटीओ कार्यालय में ही जमा रहेगा।

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यूपी : अब वाहन स्वामी ही रखेंगे गाड़ी से संबंधित कागजात की फाइल, नहीं लगाना पड़ेगा आरटीओ दफ्तर का चक्कर - अमर उजाला
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जीरो-एमिशन इकोनॉमी में इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा बड़ा हाथ! DPIIT सचिव बोले- ईवी अपनाना अहम - Zee Business हिंदी

देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति आ गई है. टू-व्हीलर के साथ-साथ अब 4-व्हीलर मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) को लेकर काफी फोकस हैं. भारत के विकसित देश बनने तक के सफर में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल का अहम योगदान रह सकता है. इसी सिलसिले में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) का कहना है कि देश के विकास में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का अहम योगदान है. DPIIT के सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि 2047 तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में कर प्रोत्साहन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के अनिवार्य प्रावधान द्वारा समर्थित विभिन्न खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर एक बड़ा बदलाव शामिल है. 

इलेक्ट्रिक व्हीकल का योगदान महत्वपूर्ण

सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) का विकास और उन्हें अपनाना भारत के निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. सचिव ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि 2047 के लिए व्यापक दृष्टिकोण में कर प्रोत्साहन, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के अनिवार्य प्रावधान द्वारा समर्थित विभिन्न खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर एक बड़ा बदलाव शामिल है. 

कार्बन मुक्त देश बनाने पर जोर

उन्होंने कहा कि सड़क से रेल तक माल ढुलाई के ‘मॉडल शेयर’ में बदलाव माल परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए एक प्रभावी कदम होगा. अधिकारी ने कहा कि सरकार की ओर से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी देना सतत विकास के प्रति देश के समर्पण को रेखांकित करता है. 

2047 तक बनाना है विकसित राष्ट्र

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विकसित भारत@2047 का उद्देश्य आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है. इसमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन सहित विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है. 

सिंह ने कहा कि उन्होंने दावोस में हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बैठक में ‘भविष्य के औद्योगिक परिवेश के वित्तपोषण’ पर एक सत्र में इन बातों पर चर्चा की थी. सरकार ने 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी स्टोरेज के लिए पीएलआई योजनाएं और मोटर वाहन, मोटर वाहन उपकरण तथा ड्रोन उद्योगों के लिए 26,058 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना शुरू की हैं.

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Sunday, January 21, 2024

नवीन ऊर्जा वाहन का अल्पाइन परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन - चाइना रेडियो इंटरनेशनल

इस साल चीन में नवीन ऊर्जा वाहन की बिक्री 1 करोड़ 15 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। इसके साथ नए उत्पादों के नवीकरण का चक्र छोटा हो जाएगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले नए उत्पादों का योग्यता और यहां तक कि अत्यधिक परीक्षण किया जाता है।

चीन के भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश स्थित राष्ट्रीय अल्पाइन मोटर वाहन गुणवत्ता निरीक्षण और परीक्षण केंद्र में जनवरी में सुबह बाहर का तापमान शून्य से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तब कर्मचारी वाहन के परीक्षण कार्य की तैयारी करने लगे। पहले सालों की तुलना में इस साल परीक्षण करने वाले नवीन ऊर्जा वाहन की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ।

नवीन ऊर्जा वाहन मुख्य रूप से बिजली से चलते हैं। इसके मूल्यांकन के विषय और तरीके ईंधन वाहन से बिलकुल अलग है। परीक्षण इंजीनियर ह च्वुननान ने कहा कि अल्पाइन पर्यावरण के मौसम के अनुसार परीक्षण में स्थिर वाहन फ़ंक्शन जांच और गतिशील ड्राइविंग परीक्षण शामिल हैं।

अल्पाइन परीक्षण के अलावा, नवीन ऊर्जा वाहनों को उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च ऊंचाई जैसे अत्यधिक पर्यावरण परीक्षण भी पास करना होगा। चीनी ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने हाल में नवीन ऊर्जा वाहनों के लिए जटिल और चरम पर्यावरण मूल्यांकन प्रणाली स्थापित की।

विशेषज्ञों ने कहा कि अब चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 109 राष्ट्रीय मानक प्रचलित हैं। आने वाले समय में बुद्धिमान नवीन ऊर्जा वाहनों के लिए जटिल और चरम पर्यावरण मूल्यांकन प्रणाली परिपक्व होने के बाद कुछ परीक्षण मानक राष्ट्रीय मानक व्यवस्था के पूरक बन सकेंगे।

(ललिता)

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मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक पूरी कर लें प्रक्रिया, एससी का केंद्र को निर्देश - Dainik Dehat

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ले, इस मुद्दे पर कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारक कानूनी रूप से बिना वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जिसमें संकेत दिया गया कि यदि केंद्र तब तक इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ है, तो वह बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को उलट दिया गया जिसने एलएमवी लाइसेंस धारकों को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी थी।

पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने केंद्र की ओर से यह दलील दिये जाने के बाद कि परामर्श प्रक्रिया अभी भी जारी है, आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। हमें और समय चाहिए। पिछले साल 22 नवंबर को पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार (17 जनवरी) को करने का निर्देश देते हुए केंद्र से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी आवश्यक हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में तेजी लाने और एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 

पीठ ने एजी से कहा कि यदि मुद्दा हल नहीं हुआ, तो मामले में जो बचा है उसकी सुनवाई के लिए कार्यवाही 23 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। न्यायालय ने केंद्र को आगे बताया कि जब भी मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पर निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसकी एक प्रति सुनवाई की अगली तारीख से एक सप्ताह पहले अदालत और कार्यवाही के पक्षकारों को सौंपी जानी चाहिए। 

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मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक पूरी कर लें प्रक्रिया, एससी का केंद्र को निर्देश - Dainik Dehat
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मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक पूरी कर लें प्रक्रिया, एससी का केंद्र को निर्देश - Dainik Dehat

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ले, इस मुद्दे पर कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारक कानूनी रूप से बिना वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जिसमें संकेत दिया गया कि यदि केंद्र तब तक इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ है, तो वह बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को उलट दिया गया जिसने एलएमवी लाइसेंस धारकों को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी थी।

पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने केंद्र की ओर से यह दलील दिये जाने के बाद कि परामर्श प्रक्रिया अभी भी जारी है, आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। हमें और समय चाहिए। पिछले साल 22 नवंबर को पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार (17 जनवरी) को करने का निर्देश देते हुए केंद्र से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी आवश्यक हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में तेजी लाने और एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 

पीठ ने एजी से कहा कि यदि मुद्दा हल नहीं हुआ, तो मामले में जो बचा है उसकी सुनवाई के लिए कार्यवाही 23 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। न्यायालय ने केंद्र को आगे बताया कि जब भी मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पर निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसकी एक प्रति सुनवाई की अगली तारीख से एक सप्ताह पहले अदालत और कार्यवाही के पक्षकारों को सौंपी जानी चाहिए। 

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Saturday, January 20, 2024

नाबालिग को किसी भी परिस्थिति में मोटर वाहन नहीं चलाने दें, घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करें - Dainik Bhaskar

मधुबनी5 घंटे पहले

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उपस्थित मीडिया के माध्यम से जिला वासियों से अपीलकी कि मोटरसाइकिल पर हेलमेट और चार पहिया वाहनपर सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। वाहन चलातेसमय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, नाबालिग बच्चोंको किसी भी परिस्थिति में मोटर वाहन न चलाने दे,सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति की तत्क्षण मदद करें,यातायात नियमों का जरूर पालन करें और अन्य को भीप्रेरित करे। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर जिले में कईकार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त वाहनचालकों की आंख-जांच तथा चश्मा वितरण कार्यक्रमभी आयोजित है। इस मौके पर डीडीसी विशाल राज,एडीएम नरेश झा, डीटीओ एडीएम मुकेश कुमार,डीटीओ शशि शेखरम, डीपीआरओ परिमल कुमारसहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

जागरुकता वाहन सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर जाकर लोगों को देगा

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Kullu News: 28 वाहन ही मिले फिट और 14 में खामियां - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, कुल्लू Updated Sat, 20 Jan 2024 10:22 PM IST

कुल्लू। आरएलए कुल्लू के तहत निजी और व्यावसायिक वाहनों की पासिंग की गई। परिवहन विभाग के तय शेड्यूल के अनुसार शनिवार को तलोगी में वाहनों की जांच की गई।
वाहनों और दस्तावेजों की जांच मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) ने सुबह 10:00 बजे से आरंभ की। पासिंग के लिए कुल 42 वाहन आए थे, जिनमें 28 की हालत और दस्तावेज सही पाए गए। 14 में खामियां मिली हैं। पासिंग में सात निजी और 35 व्यावसायिक वाहनों को लेकर चालक पहुंचे थे।
निजी वाहनों में चार फिट और तीन सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। व्यावसायिक वाहनों में 24 की हालत बिल्कुल सही पाई गई, जबकि 11 में खामियां मिली हैं। वाहन चालकों को वाहनों की सर्विस करने के उपरांत दोबारा पासिंग में आने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में परिवहन विभाग के मोटर वाहन निरीक्षक अभिषेक शर्मा ने कहा कि शनिवार को 42 वाहनों की पासिंग की गई, जिनमें 28 फिट पाए गए हैं। संवाद

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Thursday, January 18, 2024

Rewari News: पुलिस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, 351 वाहनों के काटे चालान - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 16 Jan 2024 12:09 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला पुलिस द्वारा गलत लेन ड्राइविंग का स्पेशल अभियान चलाया गया। जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग की अवहेलना पर 351 वाहन चालकों के चालान किए गए।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गलत लेन ड्राइविंग करके नियमों की उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रबंधक को निर्देश दिए गए थे कि सभी मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गलत दिशा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। थोड़ी सी जल्दी के लिए तेज गति में गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण बहुत से सड़क हादसे होते हैं और उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 351 वाहनों के चालान किए हैं, इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी समय-समय पर चलाए जाएंगे।

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मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक पूरी कर लें प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश - Prabhasakshi

Supreme Court

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पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, केंद्र की ओर से यह दलील दिये जाने के बाद कि परामर्श प्रक्रिया अभी भी जारी है, आदेश पारित किया।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि वह मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए अप्रैल तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ले, इस मुद्दे पर कि क्या हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस धारक कानूनी रूप से बिना वजन वाले परिवहन वाहन चला सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को 23 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट किया, जिसमें संकेत दिया गया कि यदि केंद्र तब तक इस मुद्दे को हल करने में असमर्थ है, तो वह बीमा कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी। शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को उलट दिया गया जिसने एलएमवी लाइसेंस धारकों को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति दी थी।

पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने केंद्र की ओर से यह दलील दिये जाने के बाद कि परामर्श प्रक्रिया अभी भी जारी है, आदेश पारित किया। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। हमें और समय चाहिए। पिछले साल 22 नवंबर को पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार (17 जनवरी) को करने का निर्देश देते हुए केंद्र से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित सभी आवश्यक हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया में तेजी लाने और एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 

पीठ ने एजी से कहा कि यदि मुद्दा हल नहीं हुआ, तो मामले में जो बचा है उसकी सुनवाई के लिए कार्यवाही 23 अप्रैल को सूचीबद्ध की जाएगी। न्यायालय ने केंद्र को आगे बताया कि जब भी मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन पर निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, तो उसकी एक प्रति सुनवाई की अगली तारीख से एक सप्ताह पहले अदालत और कार्यवाही के पक्षकारों को सौंपी जानी चाहिए। 

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...