
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी Updated Tue, 16 Jan 2024 12:09 AM IST
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला पुलिस द्वारा गलत लेन ड्राइविंग का स्पेशल अभियान चलाया गया। जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग की अवहेलना पर 351 वाहन चालकों के चालान किए गए।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गलत लेन ड्राइविंग करके नियमों की उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रबंधक को निर्देश दिए गए थे कि सभी मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गलत दिशा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। थोड़ी सी जल्दी के लिए तेज गति में गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण बहुत से सड़क हादसे होते हैं और उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 351 वाहनों के चालान किए हैं, इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी समय-समय पर चलाए जाएंगे।
रेवाड़ी। जिला पुलिस द्वारा गलत लेन ड्राइविंग का स्पेशल अभियान चलाया गया। जिसके तहत जिला पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग की अवहेलना पर 351 वाहन चालकों के चालान किए गए।
मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गलत लेन ड्राइविंग करके नियमों की उल्लंघन करने पर वाहनों के चालान किए गए। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रबंधक को निर्देश दिए गए थे कि सभी मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत गलत दिशा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाए। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। थोड़ी सी जल्दी के लिए तेज गति में गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण बहुत से सड़क हादसे होते हैं और उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 351 वाहनों के चालान किए हैं, इस प्रकार के अभियान भविष्य में भी समय-समय पर चलाए जाएंगे।
Rewari News: पुलिस टीम ने चलाया चेकिंग अभियान, 351 वाहनों के काटे चालान - अमर उजाला
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