भिवानी17 घंटे पहले
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कोई भी वाहन रेत, मिट्टी व अन्य निर्माण सामग्री बिना तिरपाल के पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव अंग्रेज सिंह ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के संज्ञान पश्चात निर्माण सामग्री जैसे रेत, बजरी, क्रेशर, मिट्टी आदि से भरे वाहन बिना तिरपाल लगाए गुजरते हैं जिससे वातावरण प्रदूषित होता है।
जो वाहन निर्माण सामग्री लेकर जाते हैं वे पूरी तरह से तिरपाल आदि से ढके होने चाहिए। निर्माण सामग्री से भरा कोई भी वाहन बिना तिरपाल के पाया जाता है तो उसके विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिला में डीजल वाहन जो 10 वर्ष से अधिक तथा पेट्रोल वाहन 15 वर्ष से अधिक संचालन में पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाते हुए वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
नए नियम: निर्माण सामग्री से भरा वाहन बिना तिरपाल मिलने पर हाेगी कार्रवाई - दैनिक भास्कर
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