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Tuesday, November 23, 2021

आदेश: वाहन मालिक को आदेश, 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दें - दैनिक भास्कर

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले

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मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण सवाई माधोपुर ने एक मामले का निस्तारण करते हुए पीड़ित को 50 हजार रुपए क्षतिपूर्ति राशि 2 माह में देने के अप्राथी वाहन मालिक को आदेश दिए हैं। पीड़ित ओम प्रकाश माली निवासी आलनपुर के अधिवक्ता घनश्याम योगी ने बताया कि पीड़ित 5 सितम्बर 2017 को सांय 7बजे अपने मित्र से मिलने आलनपुर चौराहे पर गया।

तभी पीछे से मोटरसाइकिल पलसर वाहन चालक ने टक्कर मार दी, जिससे ओमप्रकाश माली घायल हो गया। इसके बाद घायल हो जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण सवाई माधोपुर के समक्ष क्लेम के लिए आवेदन किया था।

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