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Friday, April 30, 2021

फोर्ड मोटर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 50 लाख सर्जिकल मास्क, एक लाख एन95 मास्क दान देगी - नवभारत टाइम्स

नयी दिल्ली, 30 अप्रैल (भाषा) अमेरिका की वाहन विनिर्माता कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद के लिये 50 लाख सर्जिकल मास्क, एक लाख एन95 मास्क और 50 हजार कोरोना किट दान में देगी।

कंपनी ने आगे कहा कि फोर्ड फंड दो लाख डालर (करीब डेढ करोड़ रुपये) का अनुदान भारत और ब्राजील में कोविड- 19 में आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराने वाले संगठनों को देगी। फोर्ड कंपनी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है।

भारत इन दिनों कोरोना वायरस की गंभीर दूसरी लहर से जूझ रहा है। इसके संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है और पिछले 24 घंटे के दौरान देशभर में 3,86,452 नये मामले सामने आये हैं। इन्हें मिलाकर कोरोना संक्रमण के मामलों की कुल संख्या एक करोड 87 लाख 62 हजार 976 तक पहुंच गई है। वहीं इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 31 लाख के पार निकल गई है।

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Thursday, April 29, 2021

बाहर से खरीदे गए वाहन को दोबारा पंजीकृत कराने के आदेश को निरस्त किया जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने - नवभारत टाइम्स

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय ने दूसरे राज्य से खरीद कर इस केंद्र शासित क्षेत्र में लाए गए मोटर वाहन को यहां फिर से पंजीकृत कराने के सरकारी परिपत्र को बृहस्पतिवार को निरस्त कर दिया।

अदालत ने कहा कि वाहन पर जीवन भर का रोड-टैक्स यदि खरीद के समय चुकाया जा चुका है तो उसे दोबार नहीं लगाया जा सकता।

न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल और न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरी ने 28 पृष्ठ के निर्णय में लिखा है कि जम्मू-कश्मीर के परिवहन विभाग इस संघ शासित क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में 12 महीने से अधिक समय से चल रहे वाहनों के पुन: पंजीकरण की व्यवस्था बनाएं।

विभाग ने विवादास्पद सर्कुलर इस महीने के पहले सप्ताह में जारी किया था।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि वह किसी वाहन के कागजात की वैधता की जांच परख करने संबंधी केंद्र या जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अधिकार को नहीं छीन रही है।

अदालत ने कहा कि यह विवादास्पत परिपत्र अनावश्यक और अधिकार से बाहर जा कर जारी किया गया है। यह केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 के विरुद्ध है। इसमें प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि जम्मू-कश्मीर के बाहर पंजीकृत वाहनों का वैध स्वामित्व रखने वालों को इस केंद्र शासित क्षेत्र में काम के लिए आने पर अपने वाहन का नया पंजीकरण कराना होगा।

जहूर अहमद भट और इर्शाद हुसैन मुंशी ने अपने वकील के माध्यम से इस परिपत्र को अदालत में चुनौती दी थी। अदालत ने परिपत्र निरस्त कर दिया।

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TNPSC ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ग्रेड- II 2018 का परीक्षा परिणाम किया घोषित, ऐसे करें रिजल्ट चेक - ABP News

तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ग्रेड- II 2018 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है. जो उम्मीदवार 10 जून 2018 को आयोजित परीक्षा में शामिल हुए थे, वे TNPSC की वेबसाइट tnpsc.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बता दें कि कुल 110 रिक्त पदों को भरने के लिए ये रिक्रूटमंट ड्राइव कंडक्ट किया गया था. 

1328 उम्मीदवारों में से 226 हुए शॉर्टलिस्ट

बता दें कि 1328 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी थी, जिनमें से 226 कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन / ओरल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. यह टेस्ट 8 से 11 जून, 2021 के बीच तमिलनाडु लोक सेवा आयोग, टीएनपीएससी रोड, चेन्नई - 600 003 के कार्यालय में आयोजित किया जाना है.

ओरल टेस्ट में ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ओरल टेस्ट के दौरान अपने सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे. ओरल परीक्षा की तिथि और समय के बारे में डाक द्वारा कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी इसके लिए कैंडिडेट को आयोग की वेबसाइट पर नजर रखनी होगी.

कैसे करें रिजल्ट डाउनलोड

1-आधिकारिक वेबसाइट tnpsc.gov.in पर जाएं.

2-होमपेज पर, व्हाट्स न्यू सेक्शन के तहत "मोटर वाहन इंस्पेक्टर, GRADE-II{(TAMIL NADU परिवहन परिवहन सेवा (2013-2018)} (ओरल रिजल्ट) पर क्लिक करें.

3- इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आ जाएगा.

4-परिणाम की जांच करें

5-डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें

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Wednesday, April 28, 2021

अब एक से दूसरे राज्‍य में शिफ्ट करने पर वाहन का नहीं कराना होगा री-रजिस्‍ट्रेशन! केंद्र ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन - News18 हिंदी

दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर होने पर वाहन के री-रजिस्‍ट्रेशन के झंझट से छुटाकरा मिलेगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर होने पर वाहन के री-रजिस्‍ट्रेशन के झंझट से छुटाकरा मिलेगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक से दूसरे राज्‍य में ट्रांसफर (Inter-State Transfers) होने पर वाहनों के री-रजिस्‍ट्रेशन (Vehicles Re-Registration) के नियमों को सरल बनाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) जारी की है. इस पर आम लोगों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 30 दिन में टिप्पणी मांगी गई है.

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नई दिल्‍ली. केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र (Defence Sector) से जुड़े कर्मचारियों, केंद्र व राज्‍य सरकार के कर्मचारियों (Government Employees) और 5 से ज्‍यादा राज्‍यों में कार्यालय वाली प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों की एक बड़ी समस्‍या का समाधान कर दिया है. दरअसल, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक से दूसरे राज्‍य में शिफ्ट होने वाले कर्मचारियों को वाहनों के पुनर्पंजीकरण (Vehicles Re-Registration) की प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने और इससे जुड़े नियमों को सरल बनाने के लिए नई व्‍यवस्‍था की मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) जारी की है. इसके मुताबिक अब नए व्हीकल रजिस्‍ट्रेशन सिस्टम का प्रस्ताव रखा गया है. वाहनों के लिए IN series के इस्‍तेमाल का दिया गया है प्रस्‍ताव मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे वाहनों के लिए IN series का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इस व्यवस्था का फिलहाल पायलट प्रोजेक्‍ट के तौर पर प्रयोग किया जाएगा. इसके तहत एक राज्‍य से दूसरे राज्‍यों में ट्रांसफर वाले कर्मचारियों के वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन में IN series के इस्‍तेमाल का प्रस्ताव किया गया है. ऐसे वाहनों से मोटर व्हीकल टैक्स 2 साल के लिए या 2 साल के मल्‍टीप्‍लीकेशन में लिया जाएगा. इस व्यवस्था के लागू होने पर लोग बिना किसी झंझट के आसानी से एक राज्य से दूसरे राज्यों में अपने वाहनों को चला सकेंगे. ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को आम लोगों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से टिप्पणी लेने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर डाला है. ये भी पढ़ें- अब Paytm ने बढ़ाया मदद का हाथ! मई के पहले हफ्ते में उपलब्‍ध कराएगा 21 हजार ऑक्‍सीजन कंसंट्रेटर्स
दूसरे राज्‍यों में वाहन का री-रजिस्‍ट्रेशन कराने को मिलते हैं 12 महीने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन का पूरा ब्‍योरा वेबसाइट पर डाल दिया है. इस पर सभी लोगों को 30 दिन में टिप्पणियां देनी होंगी. बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में सरकारी और निजी कर्मचारियों का तबादला होने से गाड़ियों का री-रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है. फिलहाल मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा-47 के तहत दूसरे राज्यों में वाहनों के इस्तेमाल पर रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करना पड़ता है. इसके लिए लोगों को 12 महीने का वक्त दिया जाता है. ऐसे लोगों को सबसे पहले जहां गाड़ी पंजीकृत है, वहां से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना पड़ता है. इसके बाद नए राज्य में रोड टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. फिर जहां गाड़ी सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई थी, वहां रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन देना पड़ता है.

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Action On Ambulance: मनमाना किराया लेना पड़ा भारी, तीन एंबुलेंस पर कार्रवाई - Nai Dunia

Publish Date: | Wed, 28 Apr 2021 10:40 AM (IST)

रायपुर। Action On Ambulance: लॉकडाउन का फायदा उठाने वाले एंबुलेंस संचालकों पर कार्रवाई की गई है। रायपुर पुलिस ने तीन एंबुलेंस संचालकों के खिलाफ वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। कुछ दिनों से लगातार पुलिस अफसरों को शिकायत मिल रहीं थी कि एंबुलेंस वाहनों के स्वामियों द्वारा लाॅकडाउन अवधि का फायदा उठाते हुए मनमाने तरीके से मोटी रकम ली जा रही है।

शिकायत को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव ने गंभीरता से लेते हुए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को ऐसे शिकायतों,सूचना पर त्वरित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने तथा रायपुर पुलिस की ओर से आम जनता को हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए है।

इसी तारतम्य में थाना सिविल लाइन एवं थाना खम्हाडीह पुलिस को एम्बुलेंस वाहनों के स्वामियों द्वारा मरीजों के परिजनों से अधिक रकम लेने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। सूचना को नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन नसर सिद्दीकी द्वारा गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सिविल लाइन एवं थाना प्रभारी खम्हारडीह को संबंधितों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

थाना सिविल लाइन पुलिस की टीम ने एंबुलेंस वाहनों पर लगाम कसते हुए कार्रवाई की। एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सी जी/07/ए एम/3142, एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सी जी/04/एच डी/8420 तथा थाना खम्हारडीह पुलिस की टीम द्वारा एम्बुलेंस वाहन क्रमांक सी जी/04/एच डी/8646 को पकड़कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

एंबुलेंस के रूप में प्रयोग किए जा रहे उक्त वाहनों में एंबुलेंस के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के साथ ही एंबुलेंस स्वामियों एवं चालकों द्वारा निर्धारित मानक को पूरा न कर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। रायपुर पुलिस द्वारा उक्त एंबुलेंस वाहनों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए आरटीओ को पत्राचार किया जा रहा है।

Posted By: Azmat Ali

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Tuesday, April 27, 2021

एई, एएई को भेजकर बाजपुर से मंगवानी पड़ी मोटर, पेयजल प्रभावित इलाकों में टैंकरों से बंटवाया जा रहा पानी - दैनिक जागरण

पांच दिन पहले लटूरिया बाबा आश्रम नलकूप की मोटर खराब हो गयी थी। इससे गौजाजाली व तल्ली हल्द्वानी क्षेत्र में जलापूर्ति ठप पड़ी है। जलसंस्थान ने नलकूप की मोटर निकालकर मरम्मत के लिए बाजपुर भिजवाया। नैनीताल जनपद के साथ ही ऊधम सिंह नगर में एक सप्ताह का कर्फ्यू लग गया।

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : लटूरिया बाबा आश्रम नलकूप की मोटर मरम्मत होने के बाद कर्फ्यू की वजह से बाजपुर में फंस गयी। वाहनों की आवाजाही बंद होने से मोटर मरम्मत करने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों से हल्द्वानी आने से हाथ खड़े कर दिए। वहीं इसका पता लगने पर मंगलवार को अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव ने सहायक अभियंता व अवर सहायक अभियंता को बाजपुर भेजा। शाम को बाजपुर से मोटर लाकर पाइप जोडऩे का काम शुरू कराया गया।

पांच दिन पहले लटूरिया बाबा आश्रम नलकूप की मोटर खराब हो गयी थी। इससे गौजाजाली व तल्ली हल्द्वानी क्षेत्र में जलापूर्ति ठप पड़ी है। जलसंस्थान ने नलकूप की मोटर निकालकर मरम्मत के लिए बाजपुर भिजवाया। वहीं नैनीताल जनपद के साथ ही ऊधम सिंह नगर के कई शहरों में भी एक सप्ताह का कोरोना कफ्र्यू लग गया। इस पर नलकूप मरम्मत वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने मोटर लेकर हल्द्वानी तक आने व वापस लौटने से इनकार कर दिया। वहीं जलसंस्थान अफसरों पर लगातार नलकूप मरम्मत के लिए जनदबाव बढ़ता जा रहा है। अधिशासी अभियंता संजय श्रीवास्तव ने बताया कि मंगलवार को सहायक अभियंता बंशीधर भट्ट और अवर सहायक अभियंता पंकज उपाध्याय से निजी वाहन से बाजपुर भेजा गया।

दोनो इंजीनियर खुद ही निजी वाहन से मोटर ले आए हैं। इसके बाद शाम से मोटर व पाइप डालने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोपहर तक देवखड़ी नलकूप की मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया गया है। शाम से नलकूप से जलापूर्ति शुरू होने पर दमुवाढूंगा क्षेत्र की पेयजल समस्या का समाधान हो गया है। पनियाली व चौफुला चौराहा नलकूप की मोटर अभी फुंकी हुई है। पेयजल प्रभावित इलाकों में टैंकरों से पानी बंटवाया जा रहा है।

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Monday, April 26, 2021

मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी, वाहन उद्योग के दिग्गज जगदीश खट्टर का निधन - नवभारत टाइम्स

नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक जगदीश खट्टर का सोमवार सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके करीबी लोगों ने यह जानकारी दी।

पूर्व नौकरशाह खट्टर (79) को भारतीय मोटर वाहन उद्योग की दिग्गज हस्तियों में एक माना जाता रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा 2002 में मारुति के विनिवेश की शुरुआत के बाद इस ऑटो कंपनी के भविष्य के विकास की नींव रखी। तब सरकार सुजूकी मोटर कार्पोरेशन (एसएमसी) के साथ इस संयुक्त उद्यम से बाहर निकल गई

वह जुलाई 1993 में तत्कालीन मारुति उद्योग लिमिटेड में निदेशक (विपणन) के रूप में शामिल हुए और अगले छह वर्ष के कार्यकाल में कार्यकारी निदेशक (विपणन) बन गए। इसके बाद 1999 में उन्हें संयुक्त प्रबंध निदेशक बनाया गया। यह वह साल था जब सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन (एसएमसी) और सरकार के बीच कई मदभेद खड़े हो गये थे।

इस दौरान सरकार और कंपनी में जापानी भागीदार स्वामित्व और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे विभिन्न मुद्दों पर आपस में उलझे हुए थे। खट्टर को औद्योगिक संबंधों के मुद्दों से भी निपटना पड़ा, जब कंपनी के गुरुग्राम संयंत्र में वर्ष 2000 में कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी और पेंशन जैसी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।

इसके बाद जब 2002 में एमडी नियुक्त करने की एसएमसी की बारी आई, तो उसने दोबारा खट्टर का नाम ही चुना। एमडी के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल मई 2002 में शुरू हुआ। उनका यह कार्यकाल 65 साल की आयु तक अथवा 2007 तक जो भी पहले होता तब तक के लिये था। आखिर वह 2007 में कंपनी के शीर्ष पद से सेवानिवृत हो गये।

मारुति सुजुकी के अध्यक्ष आर सी भार्गव ने खट्टर को बेहतरीन व्यक्ति बताया और उनके निधन को व्यक्तिगत तथा वाहन उद्योग के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। भार्गव ने ही खट्टर को आईएएस का पद छोड़कर मारुति में शामिल होने के लिए राजी किया था।

भार्गव ने कहा कि खट्टर मारुति में शामिल होने से पहले नौकरशाह के रूप में ‘‘बहुत अच्छा काम कर रहे थे।’’

उन्होंने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘उन दिनों यदि कोई आईएएस अधिकारी किसी कंपनी में आना चाहता, तो उन्हें इस्तीफा देना होता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होती और सेवा करियर को छोड़ना पड़ता। आप प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा सकते थे। इसलिए, मैंने उन्हें इस बात के लिए राजी किया।’’

भार्गव ने कहा, ‘‘उनकी बेहतरीन लंबी पारी रही और इस दौरान मारुति ने अच्छा किया। उन्होंने हड़ताल को अच्छी तरह संभाला, जो काफी हद तक राजनीति से प्रेरित हड़ताल थी।’’

उनके कार्यकाल में मारुति देश कयी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई और वैश्विक स्तर की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भारत में कार बाजार में उसकी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत तक पहुंच गई।

मारुति से सेवानिवृत होने के बाद खट्टर ने मल्टी ब्रांड कार सर्विस श्रृंखला ‘कारनेशन आटो’ शुरू की जिसमें कई जाने माने निजी इक्विटी निवेशकों ने निवेश किया। निवेश करने वालों में प्रेमजी इनवेस्ट और गाजा कैपिटल भी शामिल थे।

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Sunday, April 25, 2021

राउरकेला में बिना इंश्योरेंस के चल रहे 2.21 लाख वाहन - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, राउरकेला : राउरकेला आंचलिक परिवहन विभाग कार्यालय में पंजीकृत वाहनों में से 2,11,011 वाहन बिना प्रदूषण अनापत्ति एवं इंश्योरेंस के चल रहे हैं। सरकार के निर्देश के अनुसार नए मोटर वाहन कानून के तहत पुलिस एवं आरटीओ की ओर से जनवरी एवं फरवरी महीने में जांच अभियान चलाया गया। जगह जगह कैंप लगाकर वाहनों की जांच की गई पर कार्रवाई केवल चालान काटने व जुर्माना लेने तक ही सीमित रह गई। दोपहिया वाहनों का केवल खरीदते समय इंश्योरेंस हो रहा है इसके बाद अधिकतर का दुबारा न तो प्रदूषण क्लियरेंस हो रहा है और न ही इंश्योरेंस। आरटीओ कार्यालय में दलालों का राज कायम है। सरकार की ओर से वाहनों के रोड टैक्स भुगतान में राहत दी गई है पर राउरकेला में इसका पालन नहीं हो रहा है।

राउरकेला आरटीओ कार्यालय सूत्रों के अनुसार इस कार्यालय के जरिए 3, 08, 635 वाहनों का पंजीकरण किया गया है। इनमें 38, 465 निजी चार पहिया वाहन, 4, 614 बस, टैक्स, मैक्स आदि का पंजीकरण हुआ है। 25,064 मालवाहक वाहन, 163 कालेज बस, 161 एंबुलेंस शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 से 10 अप्रैल 2021 तक 2, 21,011 ऐसे वाहन हैं जिनका इंश्योरेंस एवं प्रदूषण क्लियरेंस नहीं है। परिवहन विभाग के पास कितने वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इसका आंकड़ा भी नहीं है। राउरकेला आंचलिक परिवहन कार्यालय में वाहन मालिकों की सुविधा के लिए सिगल विडो सिस्टम शुरू किया गया है पर इसका लाभ नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में वाहन मालिक भी वाहन के दस्तावेज ठीक कराने व इंश्योरेंस क्लियर कराने के लिए परेशान हैं। कार्यालय में अब भी भीड़ रह रही है। वाहन नहीं चलने के कारण मालिकों की हालत भी दयनीय है। जिस वाहन के लिए तीन महीने का टैक्स आठ हजार रुपये लगता है यदि समय पर नहीं दिया गया तो हर महीने आठ हजार रुपये की दर से जुर्माना देना पड़ रहा है। सरकार की ओर से मई, जून, जुलाई तक के लिए राहत दी गई है पर राउरकेला कार्यालय में इसका पालन नहीं होने से वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। दलाल राज खत्म करने के लिए पूर्व एसपी द्वारा कार्रवाई शुरू की गई थी एवं तीन दर्जन से अधिक दलालों को जेल भेजा गया था। नए एसपी मुकेश कुमार भामो के पदभार संभालने के बाद इसमें ढिलाई मिलते ही फिर से अप्रत्यक्ष रूप से दलाल ही काम कर रहे हैं। कार्यालय में भीड़ के चलते वाहन मालिक दलालों के जाल में फंस रहे हैं।

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Saturday, April 24, 2021

होंडा का बड़ा एलान: प्रधानमंत्री का किया समर्थन, 2040 से सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों की करेगी बिक्री - अमर उजाला - Amar Ujala

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 24 Apr 2021 08:16 PM IST

सार

जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी Honda Motor Company ने एक बड़ा फैसला किया है। होंडा मोटर कंपनी के नए सीईओ तोशीहिरो मिबे ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों और ऑटोनॉमस ड्राइविंग की बढ़ती मांग के बीच कंपनी की कमान संभाली है और सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को बेचने के लिए एक डेडलाइन तय की है। 

ख़बर सुनें

विस्तार

इलेक्ट्रिक कारों को पूरी दुनिया में बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में जापान की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी Honda Motor Company ने एक बड़ा फैसला किया है। होंडा ने एलान किया है कि वह वर्ष 2040 से सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और ईंधन सेल वाहनों (एफसीवी) की बिक्री करेगी। यानी कंपनी 2040 के बाद से पेट्रोल-डीजल जैसे फॉसिल फ्यूल से चलने वाले वाहनों को नहीं बेचेगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तोशीहिरो मिबे ने यह जानकारी दी है। मिबे ने अप्रैल की शुरुआत में जापान के दूसरे सबसे बड़े वाहन निर्माता कंपनी होंडा मोटर की कमान संभाली है। उसके बाद शुक्रवार को अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिबे ने यह एलान किया कि कंपनी सरकार के हरित लक्ष्यों का समर्थन करती है। 
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Thursday, April 22, 2021

यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 416 चालान काटे - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, ऊना : जिला पुलिस ने यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर 416 चालान किए हैं। इनमें से 378 चालान का मौका पर ही निपटारा करके 96,800 रुपये जुर्माना वसूल किया है। इसकी पुष्टि डीएसपी रमाकांत ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम ने 85 चालान बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर, 64 चालान बिना सेफ्टी बेल्ट के वाहन चलाने पर, 30 चालान बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर, 18 चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर, चार चालान यातायात के संकेतों की अवहेलना करने पर, तीन चालान बिना बीमा के वाहन चलाने पर, तीन चालान अनधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर, सात चालान दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिग करने पर, 74 चालान गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर व 128 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए गए हैं।

इसके अलावा जिला पुलिस की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करने पर 30 लोगों के चालान करके 3000 रुपये जुर्माना प्राप्त किया गया है।

मास्क के किए 29 चालान

पुलिस टीम ने विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी करते हुए सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क न पहनने पर 29 लोगों के चालान किए। पुलिस ने इन लोगों से 14,500 रुपये जुर्माना वसूल किया है।

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4410 रुपये की दड़ा सट्टा पर्ची बरामद

बहडाला गांव में पुलिस ने संजीव कुमार से 4410 रुपये की दड़ा सटटा पर्ची बरामद की है। पुलिस ने जुआ अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है।

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मारपीट का मामला दर्ज

ऊना : हरोली क्षेत्र के तहत एक व्यक्ति को रास्ते में रोककर दो लोगों ने आपसी रंजिश के चलते जमकर मारपीट की। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 416 चालान काटे - दैनिक जागरण
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Tuesday, April 20, 2021

अपनी कार-बाइक और स्कूटर की आरसी से जुड़ी ये जरूरी बातें आप शायद ही जानते हों! - TV9 Hindi

Renew Your RC: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, आपको अन्य तरह के शुल्क जैसे नवीकरण शुल्क (Renewal Fee) वगैरह का भुगतान करना पड़ता है.

अपनी कार-बाइक और स्कूटर की आरसी से जुड़ी ये जरूरी बातें आप शायद ही जानते हों!

सांकेतिक तस्वीर

आपके पास बाइक हो, कार हो या फिर कोई कमर्शियल वाहन… सड़क पर गाड़ी चलाना एक जिम्मेदारी और जवाबदेही वाला काम है. अमूमन जो युवा नई-नई बाइक या कार वगैरह चलाना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो गाड़ी चलाने के यह काफी होगा. लेकिन इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं. मसलन गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस वगैरह.

बिना जरूरी दस्‍तावेजों के सड़क पर वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसके लिए मोटर व्हिकल एक्ट के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान होता है. बहरहाल यहां हम बात करेंगे गाड़ी के आरसी के बारे में. अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपके पास वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (Vehicle Registration Certificate) होना जरूरी है. इसे शॉर्ट में आरसी कहते हैं. इसके बिना आप वाहन नहीं चला सकते.

ड्राइविंग लाइसेंस एक बार बनवा लिया तो वह काफी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरसी के मामले में ऐसा नहीं है. RC को जारी होने की तारीख से 15 साल बाद नवीनीकृत यानी रीन्यू (Renew) कराया जाना चाहिए. इसके बाद हर 5 साल में इसे ​रीन्यू कराया जा सकता है, जबतक कि आरटीओ वाहन को फिट होने का पता लगा लेता है. अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो हम बता दे रहे हैं.

RC को रीन्यू करने के लिए ऐसे करें आवेदन

आरसी के ​रीन्युअल (Renewal) के लिए आपको निर्धारित फॉर्म 25 के माध्यम से आरटीओ के पास आवेदन करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन है. एक बार आवेदन करने के बाद, आपको अपने वाहन के पुनः पंजीकरण के लिए नियुक्ति जारी कर दी जाएगी. ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत स्वामी यानी वाहन के मालिक का मौजूद होना अनिवार्य नहीं है.

जब आप आरटीओ में वाहन को दिखाएंगे, तो आरटीओ अधिकारी वाहन का निरीक्षण करेंगे. अगर अधिकारी को लगता है कि वाहन फिट है और भविष्य में इस्‍तेमाल करने के लिए ठीक है तो वह अपनी स्वीकृति देगा. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर वह मुहर लगा देंगे.

फिर करना होगा टैक्स का भुगतान

एक बार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के बाद, आपको अपने वाहन पर देय कर का भुगतान करना होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, आपको अन्य तरह के शुल्क जैसे नवीकरण शुल्क (Renewal Fee) वगैरह का भुगतान करना पड़ता है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में उचित शुल्क निर्दिष्ट रहता है. इसके बाद आपकी आरसी रीन्यू हो जाती है.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

जिन दस्तावेजों को आपको भरने की जरूरत है उनमें आवेदन फॉर्म 25, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, आरसी पुस्तक, पंजीकरण प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाण पत्र, अप-टू-डेट रोड टैक्स भुगतान के लिए प्रमाण, पैन कार्ड की प्रति शामिल हैं. 60 और फॉर्म 61 (जैसा कि लागू होता है), चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट और मालिक के हस्ताक्षर पहचान की जरूरत होती है.

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Sunday, April 18, 2021

जानिए अपने वाहन के एक्‍सीडेंट या चोरी होने पर कैसे क्‍लेम करें मोटर इंश्‍योरेंस, ये रहा पूरा प्रोसेस - TV9 Hindi

नये वाहन खरीदने के साथ ही मोटर इंश्‍योरेंस कराना भी जरूरी होता है. इससे वाहन को किसी एक्‍सीडेंट में होने वाल डैमेज, चोरी या थर्ड पार्टी को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए वाहन मालिक को अपनी जेब खर्च नहीं करना पड़ता है.

जानिए अपने वाहन के एक्‍सीडेंट या चोरी होने पर कैसे क्‍लेम करें मोटर इंश्‍योरेंस, ये रहा पूरा प्रोसेस

सांकेतिक तस्‍वीर

मोटर वाहन खरीदते समय ही अपने वाहन का इंश्‍योरेंस कराना अनिवार्य है. कम से कम किसी थर्ड पार्टी लायबिलिटी के तौर पर तो मोटर वाहन इंश्‍योरेंस करा ही लेना चाहिए. लेकिन, मोटर वाहन इंश्‍योरेंस कराने के साथ ही इसके क्‍लेम प्रोसेस के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है. किसी डैमेज, एक्‍सीडेंट या चोरी होने की स्थिति में मोटर वाहन इंश्‍योरेंस क्‍लेम करने का प्रोसेस क्‍या है, इसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी दे रहे हैं. सब्‍सक्राइबर्स को इसके लिए NPS पोर्टल पर लॉगिन करना होता है. इसके लिए सब्‍सक्राइबर को PRAN नंबर ही लॉगिन आईडी के तौर पर इस्‍तेमाल करना होगा.

क्‍लेम रजिस्‍ट्रेशन कैसे करें

मोटर वाहन इंश्‍योरेंस के तहत क्‍लेम करने के लिए सब्‍सक्राबर को एक क्‍लेम फॉर्म सबमिट करना होता है. इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्‍यम से कर सकते हैं. इसमें पॉलिसीहोल्‍डर्स की डिटेल्‍स, वाहन और ड्राइवर की जानकारी, क्‍लेम करने का कारण, पुलिस स्‍टेशन डिटेल्‍स और थर्ड पार्टी या वाहन को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देनी होती है. साथ ही पॉलिसी होल्‍डर्स के बैंक डिटेल्‍स की भी जानकारी होती है.

किन डॉक्‍यमेंट्स की जरूरत होगी

इंश्‍योरेंस क्‍लेम करने के लिए आपको सबसे पहले तो पॉलिसी डॉक्‍युमेंट ही दिखानी होगी. इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी बुक, एफआईआर की कॉपी, रिपयेर बिल और केवाईसी डॉक्‍युमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी. वारंटी कार्ड भी सबमिट करना होगा. किसी दुर्घटना के बाद वाहन को हुए नुकसान को रिपेयर कराना होता है. गैरेज से रिपेयर पर होने वाले खर्च के सभी बिल को इंश्‍योरेंस कंपनी को देना होता है.

क्‍लेम फॉर्म भरने और जरूरी डॉक्‍युमेंट्स देने के बाद इंश्‍योरेंस कंपनी का सर्वेयर आपके वाहन को हुए नुकसान का सर्वे करने आएगा. वाहन को हुए नुकसान और इसके रिपेयर खर्च देखने के बाद एक वर्किंग दिन के अंदर वो मंजूरी देगा. इसके अलावा और कोई अतिरिक्‍त खर्च का बोझ पॉलिसी होल्‍डर को खुद ही उठाना होगा.

बैंक की ओर लोन अमाउंट को देखते हुए थर्ड पार्टी गारंटी या कोलेटरल की मांग की जा सकती है. कोलेटरल तो बैंक को इंश्‍योरेंस कंपनी की ओर से भी पॉलिसी के तौर पर हो सकता है.

इन बातों का भी रखें ध्‍यान

जब एक बार आप इंश्‍योरेंस क्‍लेम कर लेते हैं, तब पॉलिसी रिन्‍यू कराते समय बोनस एप्‍लीकेशन का दावा नहीं कर सकते हैं. अगर वाहन के लिए कोई लोन चल रहा है तो इंश्‍योरेंस कंपनी फाइनेंस कंपनी/बैंक को ही क्‍लेम का पैसा देगी.

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Saturday, April 17, 2021

मोटर वाहन व एयरोस्पेस उद्योग की चुनौतियों को दूर करेगा आइआइटी आइएसएम - दैनिक जागरण

कैपजेमिनी इंडिया के साथ मिलकर आइआइटी आइएसएम एयरोस्पेस ऑटोमोबाइल तथा मेनुफेक्चरिग इंडस्ट्री (विनिर्माण उद्योग) के लिए इनोवेटिव (अभिनव) समाधान विकसित करेगा। कैपजेमिनी इंडिया ने आइआइटी के साथ मिलकर काम करने की घोषणा कर दी है।

जागरण संवाददाता, धनबाद : कैपजेमिनी इंडिया के साथ मिलकर आइआइटी आइएसएम एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल तथा मेनुफेक्चरिग इंडस्ट्री (विनिर्माण उद्योग) के लिए इनोवेटिव (अभिनव) समाधान विकसित करेगा। कैपजेमिनी इंडिया ने आइआइटी के साथ मिलकर काम करने की घोषणा कर दी है। कैपजेमिनी और आइआइटी आइएसएम के बीच इस गठबंधन का उद्देश्य उद्योग है कि शिक्षा के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से कैपजेमिनी इंजीनियरिग तथा बेहतर जीवन के लिए लो-कार्बन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। इस संयुक्त परियोजना के तहत एक मॉडल-आधारित सिस्टम इंजीनियरिग (एमबीएसइ) फ्रेमवर्क को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो मोटर वाहन और एयरोस्पेस उद्योग की कुछ मौजूदा चुनौतियों को दूर करने में मददगार साबित होगी। इसके तहत उत्पाद जटिलता प्रबंधन, नेट-जीरो सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशन, कार्यक्षेत्रों में सुरक्षा, उत्पादकता और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने संबंधी चुनौतियां शामिल हैं। आइआइटी आइएसएम के निदेशक प्रो. राजीव शेखर ने कहा कैपजेमिनी के साथ इस साझेदारी से संस्थान के छात्रों को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिग्स तथा अन्य तकनीक से अवगत कराया जाएगा। कैपजेमिनी के साथ इस सहयोग से संस्थान के प्रोफेसर को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में इंटेलिजेंट इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से संबंधित वास्तविक जीवन के मामलों के अध्ययन में न केवल मदद मिलेगी बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर के संस्थान से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा। इसके अलावा, कैपजेमिनी और आइआइटी आइएसएम प्रमुख उद्योगों की वर्तमान चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। इस मौके पर भारत में कैपजेमिनी के मुख्य तकनीकि एवं इनोवेशन अधिकारी निशीथ श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों संस्थानों की साझेदारी डिजिटल सह-नवाचार की संरचना पर आधारित है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसे आइआइटी आइएसएम के कुशल शिक्षाविदों और प्रशिक्षु छात्रों के साथ तैयार किया जाएगा।

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मोटर दुर्घटना मुआवजा इसलिए कम नहीं कर सकते कि ‌पिछली सीट पर बैठे सवार ने हेलमेट नहीं पहना था: केरल उच्च... - Live Law Hindi

जम्मू कश्मीर में दोबारा वाहन पंजीकरण के खिलाफ सुनवाई 19 अप्रैल को होगी - दैनिक जागरण

श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को जम्मू कश्मीर में दोबारा पंजीकृत कराए जाने संबंधी मामले पर दायर याचिका काे जनहित याचिका मानने से इंकार कर दिया है। अलबत्ता, अदालत ने इसी मामले पर पहले से एकल पीठ के पास लंबित याचिका के साथ जोड़ने का निर्देश देते हुए कहा कि इसे साेमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

बुछपोरा श्रीनगर के इरशाद हुसैन मुंशी ने 27 मार्च को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ कश्मीर द्वारा जारी एक अधिसूचना को रद्द करने के आग्रह के साथ अदालत में एक जनहित याचिका दायर की थी। आरटीओ कश्मीर ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत देश के अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों को 15 दिनों के भीतर दोबारा पंजीकृत कराने का आदेश देते हुए कहा था कि ऐसा न करने वाले वाहनों को जब्त किया जाएगा। इरशाद हुसैन ने अदालत से कहा था कि वह संबंधित प्रशासन को यह भी स्पष्ट करने को कहा कि अगर जम्मू कश्मीर से बाहर पंजीकृत वाहन पर पहले ही टैक्स चुकाया गया है तो क्या जम्मू कश्मीर में पुन: पंजीकरण पर दोबारा टैक्स जमा करना है। उन्होने अदालत से आग्रह किया था कि जम्मू कश्मीर से बाहर पंजीकृत वाहनों को जब्त करने या उन पर जुर्माना लगाने के आरटीओ के आदेश पर भी रोक लगायी जाए और लोगो को अपने वाहनों को दोबारा पंजीकृत कराने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पंकज मित्थल और जस्टिस रजनीश ओसवाल की पीठ ने आज इरशाद हुसैन की याचिका को जनहित याचिका मानने से इंकार करते हुए कहा कि इसे पहले से लंबित एक याचिका के रिकार्ड के साथ जोड़ा जाए। उक्त याचिका पर 19 अप्रैल काे सुनवाई होगी।

बीते सप्ताह जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की एकल पीठ ने आरटीओ कश्मीर द्वारा 27 मार्च को जारी अधिसूचना काे चुनाैती देती एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को अपना पक्ष रखने काे कहा था। महाधिवक्ता ने डीसी रैना ने इस याचिका की वैधता पर सवाल उठाया था। उन्होंने अदालत को बताया था कि किसी भी अन्य राज्य का ऐसा वाहन जो जम्मू कश्मीर में एक साल से भी ज्यादा समय से हो, उसके दोबारा पंजीकरण के लिए संबंधित अधिकारी आदेश जारी कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था मोटर वाहन अधिनियम 1988 में है।

उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में एक बड़ा वर्ग पहले से इस्तेमालशुदा गाड़ियों का कारोबार करता है। जम्मू कश्मीर में कई लोग बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। आरटीओ कश्मीर के आदेश को लेकर लोगों में तीव्र पतिक्रिया हुई है और वह इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कश्मीर में कई लोगों ने प्रदर्शन भी किए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरटीओ के आदेश का समर्थन करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों का जम्मू कश्मीर में सक्रिय कई आतंकी वारदातों में इस्तेमाल हुअा है। यह सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं, इसलिए इनका जम्मू कश्मीर में दोबारा पंजीकरण जरुरी है। 

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ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने चालान को लेकर किया ये बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर - News Nation

दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus Epidemic) के संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर नोटिस शाखा और चालान के लिए सभी ऑफलाइन भुगतान को निलंबित करने का फैसला लिया है.

ट्रैफिक पुलिस ने चालान को लेकर किया ये बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर

ट्रैफिक पुलिस ने चालान को लेकर किया ये बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • कई स्थानों पर नोटिस शाखा और चालान के लिए सभी ऑफलाइन भुगतान को निलंबित करने का फैसला लिया
  • गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को 10 हजार तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है

नई दिल्ली :

अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में कार, बाइका या मोटरसाइकिल, स्कूटर ट्रक या अन्य दूसरे प्रकार के वाहन चलाते हैं तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. दरअसल, दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने चालान को लेकर एक जानकारी साझा की है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) पर जारी किए गए जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस (Coronavirus Epidemic) के संक्रमण को देखते हुए कई स्थानों पर नोटिस शाखा और चालान के लिए सभी ऑफलाइन भुगतान को निलंबित करने का फैसला लिया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सभी तरह के पेमेंट ऑनलाइन के जरिए किए जाएंगे. दूसरी ओर केंद्र सरकार ने सड़क पर आवागमन को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाए रखने के लिए यातायात के नियमों को काफी सख्त कर दिए हैं. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) में चालान की राशि में भी भारी बढ़ोतरी कर दी गई है. इसके अलावा सड़क पर अनुशासन बनाए रखने के लिए भी नए प्रावधान लागू कर दिए गए हैं. नए नियमों के मुताबिक आपके पास भले ही गाड़ी के वैध डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस हो, लेकिन अगर आपने जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य नहीं निभाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. गैर जिम्मेदार वाहन चालकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: Indian Railway: रेलवे के परिसर में बगैर मास्क के घूमते पाए गए तो देना होगा इतना जुर्माना

नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 194E को जोड़ा गया
दरअसल, नए मोटर वाहन अधिनियम में एक नई धारा 194E को जोड़ा गया है. इस धारा के तहत एमरजेंसी वाहन जैसे एंबुलेंस आदि को रास्ता नहीं देने या फिर अवरोध पैदा करने पर वाहन चालक को महंगा पड़ सकता है. ऐसे वाहन चालकों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोक सकती है. साथ ही वाहन चालकों को 6 महीने तक जेल की सजा भी हो सकती है या फिर जुर्माने के साथ जेल भी जाना पड़ सकता है. बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इसके लिए किसी भी तरह के जुर्माने और सजा का प्रावधान नहीं था. ऐसे में अब अगर आप सड़क पर चल रहे हों और किसी इमरजेंसी वाहन की आवाज सुनें तो उस वाहन को तुरंत रास्ता दे दीजिए.

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First Published : 17 Apr 2021, 03:06:13 PM

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पैसेंजर व्हीकल के निर्यात करने के मामले में पहले स्थान पर रही Hyundai, FY21 में 1,04,342 वाहन विदेश भेजे - News18 हिंदी

हुंडई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हुंडई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 1,04,342 पैसेंजर व्हीकल विभिन्न देशों को भेजे.

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नई दिल्ली. दक्षिण कोरिया की वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) पिछले साल भारत से पैसेंजर व्हीकल (Passenger Vehicle) का निर्यात करने के मामले में पहले स्थान पर रही. कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 1,04,342 पैसेंजर व्हीकल विभिन्न देशों को भेजे.

कंपनी के निर्यात बाजार में मैक्सिको, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका जैसे प्रमुख बाजार शामिल है. कंपनी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस दौरान उसने नेपाल और चीली में भी वाहन बेचे. कंपनी का कहना है कि कोराना वायरस महामारी, आयात पर रोक, आपूर्ति की कड़ियों में व्यवधान और अन्य चुनौतियों के बावजूद उसने अपने ग्राहकों की संतुष्टि के लिए परिचालन की श्रेष्ठता बनाए रखी.

हुंडई मोटर्स इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अधिशासी अधिकारी एसएस किम ने कहा, ''साल 2020-21 में निर्यात का 1,04 342 वाहनों का आंकड़ा हमारे अदम्य उत्साह का सबूत है.'' उन्होंने कहा कि यह हुंडई के लिए भारत से विश्व स्तरीय कारें प्रस्तुत करने की यात्रा में गौरव की बात है.


हुंडई ने 5 महीने में खुदरा बिक्री में किया है सुधार
हाल ही में हुंडई मोटर्स ने मार्च 2021 में बिक्री बढ़ोतरी का ऐलान किया था. कंपनी ने मार्च 2021 में मासिक आधार पर 1.93 फीसदी ज्‍यादा वाहनों की बिक्री की है. कंपनी ने हैचबैक और स्‍पोर्ट्स यूटिलिटी व्‍हीकल्‍स की ज्‍यादा मांग के दम पर घरेलू बाजार में 52,600 यूनिट्स की बिक्री की है. इससे पिछले महीने यानी फरवरी 2021 में कंपनी ने 51,600 वाहनों की बिक्री की थी. कंपनी ने पिछले 5 महीने में खुदरा बिक्री में काफी सुधार किया है. कंपनी ने मार्च 2020 में 26,300 वाहनों की बिक्री की थी. इसके बाद लॉकडाउन लग जाने के कारण ऑटो इंडस्‍ट्री में मैन्‍युफैक्‍चरिंग और सेल्‍स रोक दी गई थी.

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Friday, April 16, 2021

बिहार में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक वैध होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र - दैनिक जागरण

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government Big Desicion: बिहार सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। राज्‍य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक जैसी स्थिति है। कर्मचारी भी कम आ रहे हैं। ऐसे में लोगाें को दिक्‍कत नहीं हो, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Central Road Transport and Highway Ministry) के निर्देश पर परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (Regional Transport Authority), सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (District Transport Officer) और मोटर यान निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) आदि को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है।

लाइसेंस की वैधता खत्‍म हो गई हो, तब भी कोई बात नहीं

इस व्यवस्था का लाभ उन वाहन चालकों को मिलेगा, जिनके दस्तावेज की वैलिडिटी (मान्य अवधि) एक फरवरी, 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कोरोना संक्रमण के कारण इसे फिलहाल बढ़ाया नहीं जा सकता है। संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून, 2021 तक वैध मानें।

अब 30 अप्रैल तक करें परमिट के लिए आवेदन

परिवहन विभाग ने बिहार-बंगाल और बिहार-छत्तीसगढ़ के बीच परमिट संबंधित आवेदन की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले 15 तारीख तक अंतिम तिथि थी। इच्छुक वाहन मालिक 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक मिली थी छूट

पिछले साल सरकार ने वाहन मालिकों को दस्‍तावेजों के नवीकरण कराने के मामले में अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर तक छूट दी थी। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद यह छूट खत्‍म कर दी गई थी। बदले हालात में सरकार ने फिर से छूट देने का फैसला किया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।

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Thursday, April 15, 2021

आज बंद रहेगी मोटर दुर्घटना अदालत - अमर उजाला

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लखीमपुर खीरी। जिला मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के कर्मचारियों की जांच के बाद एक कर्मचारी और दो वादकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके चलते शुक्रवार को मोटर दुर्घटना अदालत बंद रहेगी। अधिकरण के न्यायाधीश लोकेश राय ने शुक्रवार को परिसर का सैनिटाइजेशन कराने व साफ सफाई कराने के लिए सीएमओ और नगरपालिका को आदेशित किया है।
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जिला मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में कोरोना संक्रमण की जांच कराई गई थी बृहस्पतिवार को जांच रिपोर्ट मिलने पर दो वादकारी और एक न्यायिक कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए शुक्रवार को मोटर दुर्घटना अदालत बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। संवाद

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वाहन कबाड़ से संबंधित दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों को हाई कोर्ट में चुनौती - Navbharat Times

वाहन कबाड़ से संबंधित आप सरकार के दिशा-निर्देशों को उच्च न्यायालय में चुनौती - नवभारत टाइम्स

नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (भाषा) आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के मोटर वाहन कबाड़ संबंधी दिशा-निर्देशों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कहा गया है कि इन नियमों के तहत लाइसेंस की अनिवार्यता से छोटे और मध्यम स्तर के कबाड़ कारोबारियों को नुकसान होगा।

याचिका में कहा गया है, ''इन दिशा-निर्देशों से छोटे और मध्यम वाहन कबाड़ियों को नुकसान होगा जो पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं।''

दिल्ली के निवासी इंद्रजीत सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि दिल्ली मोटर वाहन कबाड़, 2018 दिशा-निर्देशों को जारी करने से पहले छोटे कारोबारियों से राय नहीं ली गई।

याचिका में यह भी कहा गया है कि दिशा-निर्देश ''असंवैधानिक, मनमाने और अन्यायपूर्ण'' हैं। साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विपरीत हैं क्योंकि इनके तहत केन्द्र को ही वाहन और उनके पुर्जों को रिसाइकल करने के तरीकों को लेकर नियम तय करने की शक्ति दी गई है।

याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि इन दिशा-निर्देशों को अमान्य घोषित किया जाए।

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वाहन कबाड़ से संबंधित आप सरकार के दिशा-निर्देशों को उच्च न्यायालय में चुनौती - नवभारत टाइम्स
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Tuesday, April 13, 2021

Jabalpur Corona News: मास्क नहीं लगाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की भी कार्रवाई - Nai Dunia

Publish Date: | Wed, 14 Apr 2021 06:32 AM (IST)

जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। कोरोना महामारी अपने चरम पर है। लेकिन लोगों में जागरूकता का अभाव अभी भी देखा जा सकता है। कोरोना में बिना मास्क लगाए, तीन सवारी और नियमों का पालन नहीं करने वाले हजारों वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है।

यातायात एएसपी संजय अग्रवाल ने बताया कि यातायात पुलिस शहर के सभी मुख्य स्थानों में चेकिंग कर रही है। इसमें मुख्य मास्क की चेकिंग थी। लेकिन चेकिंग के दौरान देखा गया कि वाहन चालक एक ही वाहन तीन सवारी बैठकर बिना मास्क लगाएं ही घूम रहे है। जिसे देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि उन वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई करें। टीम ने ऐसे हजारों वाहन चालकों के चालान किए हैं, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे।

वाहन रोकते ही बढ़ा देते है वाहन की रफ्तार : वाहन चेकिंग के दौरान जब नियम तोड़ने वालों को पुलिस रोकती है, तो कई वाहन चालक ऐसे होते है, जो वाहन की रफ्तार बढ़ा देते हैं। ऐसे में कोई हादसा नहीं हो इसके लिए उन वाहन चालकों को रोका नहीं जाता। हालांकि कुछ दूर जाते ही पुलिस का दूसरा बल उन वाहन चालकों को रोक लेता है। इसके अलावा कई ऐसे भी वाहन चालक होते हैं, तो नियम तोड़ने के बाद भी अपना तर्क देते हुए यातायात पुलिस पर ही वाहन छोड़ने का दबाव बनाने लगते हैं यही नहीं वह वरिष्ठ अधिकारियों तक से संपर्क करते हुए अपना तर्क देने लगते हैं। लेकिन जब अधिकारी ड्यूटी पर तैनात आरक्षक से बात करके मामला समझते हैं, तो फिर उनका चालान कर दिया जाता है।

इतनी की गई कार्रवाई : मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2199 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। मास्क नहीं लगाने वाले 2196 के चालान किए गए। यह आकड़ा सिर्फ 8 दिन का है।

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सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह कोरोना महामारी की चेन को ब्रेक करने के लिए यदि जरूरी न हो तो घर से बाहर नहीं निकले और वाहन में तीन या दो सवारी बैठकर नहीं जाएं। जब भी घर से निकले मास्क जरूर लगाएं, लेकिन वाहन चालक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसे देखते हुए ऐसे वाहन चालकों का कोरोना गाइड लाइन के नियम का पालन नहीं करने और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर चालान किया जा रहा है।

- संजय अग्रवाल, एएसपी यातायात

Posted By: Brajesh Shukla

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पंचायत चुनाव: वाहन न देने पर वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई होगी - अमर उजाला

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सोनभद्र। पंचायत चुनाव के लिए तैनात कर्मियों को मतदेय स्थल पर ले जाने के लिए वाहनों का इंतजाम किया जा रहा है। डीएम अभिषेक सिंह के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन अनिल मिश्र की ओर से करीब 1850 बस, ट्रक समेत अन्य वाहन स्वामियों को चुनाव के लिए पत्र भेजा गया है। अधिग्रहण आदेश मिलने के बाद भी चुनाव के लिए वाहन उपलब्ध न कराने वाले मोटर मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में चुनाव के लिए अब तक 841 मतदान केंद्र और 2171 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिसमें घोरावल ब्लॉक के 108 ग्राम पंचायतों मेें 114 मतदान केंद्र, 294 मतदेय स्थल, करमा केे 63 ग्राम पंचायतों में 75 मतदान केंद्र, 224 मतदेय स्थल, राबट़्सज्गंज के 113 ग्राम पंचायतों में 143 मतदान केंद्र, 328 मतदेय स्थल, नगवां के 48 ग्राम पंचायतों में 57 मतदान केंद्र, 110 मतदेय स्थल, चतरा के 60 ग्राम पंचायतों में 66 मतदान केेंद्र, 153 मतदेय स्थल, चोपन के 36 ग्राम पंचायतों में 91 मतदान केंद्र, 237 मतदेय स्थल, दुद्वी ब्लॉक के 58 ग्राम पंचायतों में 70 मतदान केंद्र, 217 मतदेय स्थल, कोन के 31 ग्राम पंचायतों मेें 49 मतदान केंद्र, 142 मतदेय स्थल, बभनी के 40 ग्राम पंचायतों में 57 मतदान केंद्र, 132 मतदेय स्थल और म्योरपुर ब्लॉक के 72 ग्राम पंचायतों में 119 मतदान केंद्र व 333 मतदेय स्थल बनाए गए है। 29 अप्रैल को मतदान और दो मई को मतगणना होगी। 28 अप्रैल को मतदान कर्मी मतदान केंद्रों के लिए रवाना किए जाएंगे। मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए वाहनों का इंतजाम किया जा रहा है। एआरटीओ ने बताया कि लगभग 1200 बस, ट्रक समेत अन्य भारी वाहन और 1850 बोलेरो, स्कार्पियो समेत अन्य वाहनों को अधिग्रहण करने के लिए पत्र पुलिस कर्मियों के माध्यम से संबंधित वाहन स्वामियों को भेजवा दिया गया है।
पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए लगभग 1200 बस, ट्रक समेत अन्य भारी वाहन व 1850 बोलेरो, स्कार्पियो समेत अन्य वाहनों को अधिग्रहण किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों के माध्यम से संबंधित वाहन स्वामियों को पत्र भेज दिया गया है। वाहनों को न देने वाले मोटर मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अनिल मिश्रा, प्रशासन सहायक संभागीय अधिकारी, सोनभद्र।

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एसएमईवी ने सरकार के फेम-दो प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया - नवभारत टाइम्स

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल (भाषा) सोसायटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेहिकल्स (एसएमईवी) ने सरकार के फेस-दो प्रमाणन की वैधता को एक साल बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है।

भारी उद्योग विभाग ने परीक्षण एजेंसियों द्वारा जारी प्रमाणपत्र और राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (एनएबी) तथा डीएचआई द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को दी गई मंजूरियों को 31 मार्च, 2021 से एक साल आगे बढ़ा दिया है।

फेम-दो (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और तेजी से अपनाने की योजना) के तहत मांग प्रोत्साहन के लिए मूल रूप से विनिर्माताओं को पुन: अनुमोदित प्रमाणपत्र जमा कराने की जरूरत होती है।

इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के संगठन एसएमईवी के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने बयान में कहा, ‘‘इस उपाय से उन ओईएम को काफी राहत मिलेगी, जो 31 मार्च, 2021 तक अपना निर्मित वाहनों का स्टॉक बेच नहीं पाए हैं।’’

हालांकि, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग ‘ई-मोबिलिटी’ को समर्थन के लिए सरकार की ओर से अन्य नीतिगत हस्तक्षेप का इंतजार कर रहा है।

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Monday, April 12, 2021

बाइक चोर गैंग पकड़ी: बुलेट सहित 8 मोटर साइकिल बरामद, दो शातिर वाहन चोर और एक खरीददार चढ़ा पुलिस के हत्थे - Dainik Bhaskar

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जोधपुर3 घंटे पहले

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आरोपियों से बाइक जब्त। - Dainik Bhaskar

आरोपियों से बाइक जब्त।

  • कई वारदातें खुलने की संभावना

शहर की महामंदिर पुलिस ने सोमवार को शातिर वाहन चोर की गैंग को पकड़ा है। तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक चोरी की बाइक खरीददार शामिल है। अब तक पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 8 गाड़ियों को जब्त कर लिया है और कई अन्य वारदातें भी खुलने की संभावना है। पिछले दो महीने में दर्जनों बाइक चुराना सामने आ रहा है।

पुलिस उपायुक्त पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि कमिश्ररेट के जिला पूर्व में बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया। इसमें एडीसीपी पूर्व भागचंद, एसीपी पूर्व दरजाराम बोस एवं महामंदिर थानाधिकारी लेखराज सिहाग को शामिल किया गया। पुलिस की इस टीम में एएसआई मीठालाल आदि ने वाहन चोरों की तलाश आरंभ की। पृथ्वीपुरा रसाला रोड निवासी कैलाश गौड़ एवं दिनेश गौड़ की बुलेट और अपाचे बाइक 6 अप्रैल को घर के बाहर से चोरी हो गई थी। महामंदिर थाने में इनकी प्राथमिकी हुई थी।

पुलिस द्वारा गठित टीम ने सफलता हासिल करते हुए शातिर वाहन चोर भोपालगढ़ के हीरादेसर निवासी खुशाल पुत्र अुर्जनराम मेघवाल, उसके साथी मेहबूब पुत्र चांदू खां को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। तब इन लोगों ने मिलकर कई स्थानों से गाड़ियां चुराना बताया। इनकी निशानदेही पर दो बुलेट, एक अपाचे बाइक सहित 6 अन्य गाड़ियों को जब्त किया गया। चोरी की बाइक खरीददार रलियों की ढाणी भोपालगढ़ निवासी सुनील जाट पुत्र श्रवणराम को भी गिरफ्तार किया गया। उससे अपाचे बाइक को जब्त किया गया। थानाधिकारी लेखराज सिहाग ने बताया कि बदमाशों से पूछताछ की जा रही है। पिछले दो महीनों में काफी गाड़ियां चुराना सामने आया है। खुशाल मेघवाल शातिर वाहन चोर है।

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Sunday, April 11, 2021

तीन माह पहले काटा बस का सीजर अब तक नहीं पहुंचा कोर्ट - दैनिक जागरण

अधिकारियों के आदेश को नहीं माना तो बस का सीजर काट दिया। अब संचालक बस के सीजर से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन परिवहन विभाग ने सीजर को कोर्ट भेजा ही नहीं है। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं संचालक की परेशानी बढ़ती जा रही है। मामला पिछले साल दिसंबर का है।

जागरण संवाददाता, धनबाद : अधिकारियों के आदेश को नहीं माना तो बस का सीजर काट दिया। अब संचालक बस के सीजर से मुक्त होना चाहते हैं लेकिन परिवहन विभाग ने सीजर को कोर्ट भेजा ही नहीं है। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं, संचालक की परेशानी बढ़ती जा रही है। मामला पिछले साल दिसंबर का है। 23 दिसंबर को राजगंज से एक वातानुकुलित बस को जांच के दौरान पकड़ा गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179, 188 ए 4 तथा धारा 14 के तहत सीजर काटा। मोटर वाहन अधिनियम के 139 में प्रावधान किया गया है कि वाहन चालक को दस्तावेज को पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। जिसकी वैद्यता आठ जनवरी 2021 तक थी। लेकिन परिवहन विभाग ने अभी तक सीजर को संबंधित न्यायालय में नहीं भेजा। सीजर को कटे तीन माह से भी अधिक समय हो गया है। वहीं अधिवक्ता विनय कुमार सिंह ने कहा कि चालान कटने के बाद यदि निर्धारित समय पर वाहन स्वामी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो नियमानुसार मामले को संबंधित न्यायालय भेज दिया जाता है लेकिन इस मामले में अभी तक परिवहन विभाग ने सीजर न्यायालय नहीं भेजा है। जिससे बस परिचालन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव से इस संबंध में पूछने पर बताया कि वाहन संचालक ने जुर्माना की राशि जमा करने की बात कही थी। जिसको लेकर समय दिया गया था। अब समय समाप्त हो गया है। उसे न्यायालय भेजने की प्रक्रिया कर दी जाएगी।

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Saturday, April 10, 2021

88 प्रतिभागियों ने 63.3 किलोमीटर ट्रैक पर दमखम दिखाया - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, चंबा : जिला चंबा में 'चलो चंबा' अभियान के तहत मोटर कार एवं बाइक रेसिग रैली का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को चार स्टेज के मुकाबलों में 63.3 किलोमीटर की रैली में देश के विभिन्न राज्यों से आए मोटर व बाइक राइडरों ने ट्रैक पर दमखम दिखाया। लोगों ने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। रविवार को अंतिम दिन भी स्टेज तीन के मुकाबले होंगे। रैली आफ चंबा के समापन मौके पर केंद्रीय खेल राज्यमंत्री किरण रिजिजू बतौर मुख्य अतिथि उपस्थिति दर्ज करवाकर विजेताओं को चंबयाली थाल व नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे।

शनिवार सुबह ओबडी- चाहला, उटीप- पनेला और सुंगल- हरिपुर मार्ग पर मोटर व बाइक राइडरों ने विभिन्न स्टेज में हिस्सा लिया। इन मार्गो पर सामान्य ट्रैफिक बंद कर पुलिस का पहरा बिठाया गया था। शाम तक रैली आफ चंबा की तीन स्टेज पूर्ण कर ली गई। रैली में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 88 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 50 बाइकर और 37 मोटर वाहन राइडर शामिल हैं।

रैली के आयोजन स्थल पर शनिवार को दूसरे दिन भी लोगों की खासी चहल पहल रही। लोगों ने आयोजन स्थल पर सजे प्रदर्शनी स्टालों का अवलोकन किया। जिला के अनछुए पर्यटन स्थलों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए 'चलो चंबा अभियान' का शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ऑनलाइन किया था।

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यह रहा रैली का रूट

प्रथम चरण में शनिवार को पुलिस ग्राउंड से मोहल्ला ओबड़ी तक सामान्य गति से वाहनों का काफिला रवाना हुआ। सुपर स्टेज-एक के तहत मोहल्ला ओबड़ी से कोहलड़ी गांव तक 13.5 किलोमीटर लंबी रैली हुई। सुपर स्टेज-दो के तहत कोहलड़ी से चाहला 12 किलोमीटर की रैली हुई जबकि चाहला से उटीप 22 किलोमीटर सामान्य गति से वाहनों का काफिला चला। सुपर स्टेज -तीन के तहत उटीप से पनेला तक 13.5 किलोमीटर की रैली हुई। पनेला से सुंगल गांव तक रैली के वाहन सामान्य गति से चले। जबकि सुपर स्टेज-चार के तहत सुंगल गांव से सिढकुंड तक 14.5 किलोमीटर रैली आयोजित की गई। इसके बाद सिढकुंड से वाया हरिपुर- सरोल- पुलिस ग्राउंड (बारगाह) तक वाहनों की गति सामान्य रही।

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द्वितीय चरण की रैली के तहत 11 अप्रैल को पुलिस मैदान बारगाह से सिढकुंड तक रैली के वाहन सामान्य गति से चलेंगे। सुपर स्टेज-पांच के तहत सिढकुंड से माणी तक 12.5 किलोमीटर रैली होगी। माणी से गांव खवाली तक वाहनों की गति सामान्य रहेगी। इसी तरह सुपर स्टेज-छह के तहत खवाली से मसरुंड तक 12 किलोमीटर रैली होगी। जबकि मसरुंड से वाया पुखरी- कोटी- गुणुनाला तक रैली के वाहन सामान्य गति से चलेंगे। कैला से पनेला तक वाहनों की गति सामान्य रहेगी। सुपर स्टेज-आठ के तहत पनेला से उटीप तक 13.5 किलोमीटर रैली होगी। उटीप से वापस पुलिस ग्राउंड (बारगाह) तक रैली वाहन सामान्य गति से चलेंगे।

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पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

रैली के आयोजन को और भी आकर्षक बनाने के लिए पुलिस मैदान में चंबयाली धाम का आयोजन करने के साथ- साथ चंबा के स्थानीय व्यजंनों के स्टाल भी लगाए गए है। इस आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार करने पर बल दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। बहरहाल, कार, बाइक व साइकिल रैली के आयोजन से जिला चंबा में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा।

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अब गाड़ी का चालान कटने पर नहीं देने होंगे पैसे, जानिए नया ट्रैफिक नियम - Nai Dunia

Updated: | Sat, 10 Apr 2021 01:51 PM (IST)

वाहन चालकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब अगर ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है तो पैसे नहीं देने होंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सर्टिफिकेट नहीं दिखाने पर जुर्म का प्रावधान नहीं है। अगल पुलिस को डॉक्यूमेंट तत्काल नहीं दिखाने पर चालान कट जाए, तो उसे अदालत में जाकर रद्द करवा सकते हैं। ऐसे में चालकों को जुर्माने के रकम नहीं देने होंगे।

नए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 के मुताबिक वाहन चालक के पास डॉक्यूमेंट पेश के लिए 15 दिन का समय होता है। ट्रैफिक पुलिस तत्काल चालान नहीं काट सकती। अगर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है, तो जरूरी नहीं कि चालान भरना ही होगा। ट्रैफिक पुलिस के चालान को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। नियमों अनुसार 4 साल से ज्यादा आयु का बच्चा तीसरी सवारी माना जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के मुताबिक इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार का जुर्माना लगता है।

वहीं डिजि लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को सेव किया जा सकता है। अगर ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य डॉक्यूमेंट मांगे तो चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार डॉक्यूमेंट्स को भौतिक तौर रखना जरूरी नहीं है। अगर ट्रैफिक अधिकारी लाइसेंस रद्द करना चाहता है तो वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकता है। मोटर वाहन अधिनियम में चालक का बर्ताव भी देखा जाएगा। वहीं किसी वाहन या चालक का निरीक्षम होगा, उसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड होगी। ट्रैफिक नियमों को उल्लघंन करने पर ई-चालान जारी होगा।

देखें ट्रैफिक नियमों की लिस्ट

Posted By: Arvind Dubey

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Friday, April 9, 2021

गोवा सरकार ने टाला नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला - Patrika News

गोवा सरकार ने टाला नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला

By: S F Munshi

Published: 09 Apr 2021, 08:15 PM IST

गोवा सरकार ने टाला नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला
पणजी
गोवा सरकार ने मोटर वाहन कानून के तहत नए बदलावों को एक मई से लागू करने के अपने फैसले को टालने का निर्णय किया है। इन नए बदलावों में यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाना शामिल है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कानून मोटर वाहन चलाने वालों के लिए सख्त है और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है।
परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि नया मोटर वाहन कानून एक मई से लागू किया जाएगा। सावंत ने कहा कि कानून को लागू करने की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हम अपने फैसले के बारे में केंद्र और उच्चतम न्यायालय को सूचित करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तानावडे ने राज्य सरकार से कोविड-19 महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए इस कानून को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।
बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तनावड़े के राज्य सरकार से अपील की थी कि वह नए नियम को कुछ दिन के लिए स्थगित कर दें क्योंकि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और इस स्थिति पर गौर किया जाना चाहिए। इसके बाद नए एक्ट को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
तानावडे ने कहा कि लोग महामारी के कारण पहले ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं और यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना वसूलने से उन पर और असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि भारी जुर्माना लगाने से सडक़ सुरक्षा के बारे में जागरूकता आएगी। इसके बजाय सरकार को यातायात नियमों और उनका पालन करने की जरूरत के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए।

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गोवा सरकार ने नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला टाला, जानें वजह - TV9 Hindi

परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि नया मोटर वाहन कानून एक मई से लागू किया जाएगा. प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने गुरूवार को कहा कि कानून को लागू करने की नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी.

गोवा सरकार ने नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला टाला, जानें वजह

गोवा सरकार ने नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला टाला

गोवा सरकार (Goa) ने मोटर वाहन कानून के तहत नए बदलावों को एक मई से लागू करने के अपने फैसले को टालने का निर्णय लिया हैं. इन नए बदलावों में यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाना शामिल है.मुख्यमंत्री (CM) प्रमोद सावंत ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कानून मोटर वाहन चलाने वालों के लिए सख्त है और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है.

परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि नया मोटर वाहन कानून एक मई से लागू किया जाएगा. सावंत ने गुरूवार को कहा कि कानून को लागू करने की नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम अपने फैसले के बारे में केंद्र और उच्चतम न्यायालय को सूचित करेंगे.’’प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तानावडे ने गुरुवार को राज्य सरकार से कोविड-19 महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए इस कानून को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था.

नए एक्ट को स्थगित करने का लिया गया फैसला

बीजेपी (BJP) अध्यक्ष सदानंद तनावड़े के गुरुवार की सुबह राज्य सरकार से अपील की थी कि वह नए नियम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें क्योंकि कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है और इस स्थिति पर गौर किया जाना चाहिए. इसके बाद नए एक्ट को स्थगित करने का फैसला लिया गया.

तानावडे ने कहा कि लोग महामारी के कारण पहले ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं और यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना वसूलने से उन पर और असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि भारी जुर्माना लगाने से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता आएगी. इसके बजाय सरकार को यातायात नियमों और उनका पालन करने की जरूरत के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए.

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(Source-BHASHA)

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Thursday, April 8, 2021

गोवा ने नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला टाला - Business Standard Hindi

गोवा ने नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला टाला
PTI / पणजी  April 09, 2021

नौ अप्रैल (भाषा) गोवा सरकार ने मोटर वाहन कानून के तहत नए बदलावों को एक मई से लागू करने के अपने फैसले को टालने का निर्णय लिया हैं। इन नए बदलावों में यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाना शामिल है।

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मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कानून मोटर वाहन चलाने वालों के लिए सख्त है और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है।

परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि नया मोटर वाहन कानून एक मई से लागू किया जाएगा।

सावंत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कानून को लागू करने की नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम अपने फैसले के बारे में केंद्र और उच्चतम न्यायालय को सूचित करेंगे।’’

गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद तानावडे ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से कोविड-19 महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए इस कानून को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

तानावडे ने कहा कि लोग महामारी के कारण पहले ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं और यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना वसूलने से उन पर और असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि भारी जुर्माना लगाने से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता आएगी। इसके बजाय सरकार को यातायात नियमों और उनका पालन करने की जरूरत के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए।

भाषा गोला मनीषा

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गोवा ने नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला टाला - Business Standard Hindi
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गोवा में वाहन चालकों से नहीं वसूला जाएगा भारी-भरकम जुर्माना, जानें क्यों लिया गया ये फैसला - दैनिक जागरण

नई दिल्ली, (पीटीआई)। गोवा सरकार ने फैसला किया है कि वह मौजूदा कोरोनावायरस की स्थिति को देखते हुए नये मोटर व्हीकल एक्ट को कुछ समय के लिए स्थगित कर रही है। नये एक्ट में वाहन चालकों पर नियम तोड़ने के दौरान उनसे भारी भरकम जुर्माना वसूला जाना था। दरअसल मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि केंद्र सरकार का ये एक्ट वाहन चालकों के लिए काफी सख्त है, और ऐसे में राज्य सरकार ने इस फैसले को कुछ समय तक स्थगित करने का फैसला लिया है क्योंकि कोरोनावायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मोविन गोडिन्हो ने इससे पहले हफ्ते में ऐलान किया था कि नया व्हीकल एक्ट 1 मई से पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि राज्य की पुलिस मोटर वाहन चालकों को साल 2019 में लाए गए एक्ट में संशोधन के बारे में बताएगी।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को यह भी बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट को किस दिन से लागू किया जाएगा इस बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। हम केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने निर्णय के बारे में बताएंगे जिसमें हम ने मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने के फैसले को स्थगित कर रहे हैं।

आपको बता दें कि राज्य के बीजेपी अध्यक्ष सदानंद तनावड़े के गुरुवार की सुबह राज्य सरकार से अपील की थी कि वह नए नियम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें क्योंकि कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है और इस स्थिति पर गौर किया जाना चाहिए। इसके बाद नए एक्ट को स्थगित करने का फैसला लिया गया।

आपको बता दें कि तनावड़े ने कहा है कि लोग कोरोनावायरस की मार की वजह से पहले से ही आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं और नए व्हीकल एक्ट से वसूले जाने वाले भारी-भरकम जुर्माने के चलते उन्हें और भी ज्यादा समस्या होगी।

उन्होंने आगे कहा कि भारी-भरकम जुर्माना वसूलने से लोगों में रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता पैदा नहीं होगी ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह जनता के बीच जाकर उन्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाएं और उनका पालन करने को कहें। 

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गोवा ने नया मोटर वाहन कानून लागू करने का फैसला टाला - Lokmat Hindi

पणजी, नौ अप्रैल गोवा सरकार ने मोटर वाहन कानून के तहत नए बदलावों को एक मई से लागू करने के अपने फैसले को टालने का निर्णय लिया हैं। इन नए बदलावों में यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना लगाना शामिल है।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बृहस्पतिवार को पत्रकारों को बताया कि केंद्रीय कानून मोटर वाहन चलाने वालों के लिए सख्त है और महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने का फैसला किया है।

परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने इस हफ्ते घोषणा की थी कि नया मोटर वाहन कानून एक मई से लागू किया जाएगा।

सावंत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कानून को लागू करने की नयी तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हम अपने फैसले के बारे में केंद्र और उच्चतम न्यायालय को सूचित करेंगे।’’

गौरतलब है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सदानंद तानावडे ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार से कोविड-19 महामारी की स्थिति पर विचार करते हुए इस कानून को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।

तानावडे ने कहा कि लोग महामारी के कारण पहले ही वित्तीय दबाव से जूझ रहे हैं और यातायात उल्लंघनों के लिए भारी जुर्माना वसूलने से उन पर और असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि भारी जुर्माना लगाने से सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता आएगी। इसके बजाय सरकार को यातायात नियमों और उनका पालन करने की जरूरत के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Goa postponed decision to implement new motor vehicle law

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...