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Tuesday, April 20, 2021

अपनी कार-बाइक और स्कूटर की आरसी से जुड़ी ये जरूरी बातें आप शायद ही जानते हों! - TV9 Hindi

Renew Your RC: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, आपको अन्य तरह के शुल्क जैसे नवीकरण शुल्क (Renewal Fee) वगैरह का भुगतान करना पड़ता है.

अपनी कार-बाइक और स्कूटर की आरसी से जुड़ी ये जरूरी बातें आप शायद ही जानते हों!

सांकेतिक तस्वीर

आपके पास बाइक हो, कार हो या फिर कोई कमर्शियल वाहन… सड़क पर गाड़ी चलाना एक जिम्मेदारी और जवाबदेही वाला काम है. अमूमन जो युवा नई-नई बाइक या कार वगैरह चलाना शुरू करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया तो गाड़ी चलाने के यह काफी होगा. लेकिन इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं. मसलन गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस वगैरह.

बिना जरूरी दस्‍तावेजों के सड़क पर वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसके लिए मोटर व्हिकल एक्ट के तहत जुर्माने और सजा का प्रावधान होता है. बहरहाल यहां हम बात करेंगे गाड़ी के आरसी के बारे में. अगर आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपके पास वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (Vehicle Registration Certificate) होना जरूरी है. इसे शॉर्ट में आरसी कहते हैं. इसके बिना आप वाहन नहीं चला सकते.

ड्राइविंग लाइसेंस एक बार बनवा लिया तो वह काफी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आरसी के मामले में ऐसा नहीं है. RC को जारी होने की तारीख से 15 साल बाद नवीनीकृत यानी रीन्यू (Renew) कराया जाना चाहिए. इसके बाद हर 5 साल में इसे ​रीन्यू कराया जा सकता है, जबतक कि आरटीओ वाहन को फिट होने का पता लगा लेता है. अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है तो हम बता दे रहे हैं.

RC को रीन्यू करने के लिए ऐसे करें आवेदन

आरसी के ​रीन्युअल (Renewal) के लिए आपको निर्धारित फॉर्म 25 के माध्यम से आरटीओ के पास आवेदन करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वाहन है. एक बार आवेदन करने के बाद, आपको अपने वाहन के पुनः पंजीकरण के लिए नियुक्ति जारी कर दी जाएगी. ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के दौरान पंजीकृत स्वामी यानी वाहन के मालिक का मौजूद होना अनिवार्य नहीं है.

जब आप आरटीओ में वाहन को दिखाएंगे, तो आरटीओ अधिकारी वाहन का निरीक्षण करेंगे. अगर अधिकारी को लगता है कि वाहन फिट है और भविष्य में इस्‍तेमाल करने के लिए ठीक है तो वह अपनी स्वीकृति देगा. दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर वह मुहर लगा देंगे.

फिर करना होगा टैक्स का भुगतान

एक बार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के बाद, आपको अपने वाहन पर देय कर का भुगतान करना होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, आपको अन्य तरह के शुल्क जैसे नवीकरण शुल्क (Renewal Fee) वगैरह का भुगतान करना पड़ता है. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 81 में उचित शुल्क निर्दिष्ट रहता है. इसके बाद आपकी आरसी रीन्यू हो जाती है.

इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत

जिन दस्तावेजों को आपको भरने की जरूरत है उनमें आवेदन फॉर्म 25, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, आरसी पुस्तक, पंजीकरण प्रमाणपत्र, स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, बीमा प्रमाण पत्र, अप-टू-डेट रोड टैक्स भुगतान के लिए प्रमाण, पैन कार्ड की प्रति शामिल हैं. 60 और फॉर्म 61 (जैसा कि लागू होता है), चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट और मालिक के हस्ताक्षर पहचान की जरूरत होती है.

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