पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government Big Desicion: बिहार सरकार ने वाहन मालिकों को राहत देने वाला एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक जैसी स्थिति है। कर्मचारी भी कम आ रहे हैं। ऐसे में लोगाें को दिक्कत नहीं हो, इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Central Road Transport and Highway Ministry) के निर्देश पर परिवहन विभाग (Bihar Transport Department) ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (Regional Transport Authority), सभी जिला परिवहन पदाधिकारी (District Transport Officer) और मोटर यान निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) आदि को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दे दी है।
लाइसेंस की वैधता खत्म हो गई हो, तब भी कोई बात नहीं
इस व्यवस्था का लाभ उन वाहन चालकों को मिलेगा, जिनके दस्तावेज की वैलिडिटी (मान्य अवधि) एक फरवरी, 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कोरोना संक्रमण के कारण इसे फिलहाल बढ़ाया नहीं जा सकता है। संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून, 2021 तक वैध मानें।
अब 30 अप्रैल तक करें परमिट के लिए आवेदन
परिवहन विभाग ने बिहार-बंगाल और बिहार-छत्तीसगढ़ के बीच परमिट संबंधित आवेदन की तारीख 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। पहले 15 तारीख तक अंतिम तिथि थी। इच्छुक वाहन मालिक 30 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
पिछले साल अप्रैल से दिसंबर तक मिली थी छूट
पिछले साल सरकार ने वाहन मालिकों को दस्तावेजों के नवीकरण कराने के मामले में अप्रैल महीने से लेकर दिसंबर तक छूट दी थी। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद यह छूट खत्म कर दी गई थी। बदले हालात में सरकार ने फिर से छूट देने का फैसला किया है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी।
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बिहार में वाहन मालिकों के लिए बड़ी खबर, 30 जून तक वैध होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और फिटनेस प्रमाण पत्र - दैनिक जागरण
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