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Monday, January 30, 2023

मोटर वाहन अधिनियम| एमएसीटी 6 महीने के बाद दायर दावा याचिकाओं को ... - Live Law Hindi

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15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन एक अप्रैल से कबाड़ में बदले जाएंगे: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी - India.com हिंदी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार,15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा

9 lakh govt vehicles older than 15 yrs to to be scrapped from Apr1, says Nitin Gadkari
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित किया.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के एक अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे. ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं.

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बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, पंद्रह साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा. इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं. पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय किया जाएगा.

उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, ”हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रदूषण कर रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.” उन्होंने कहा, ”इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा.”

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, पंद्रह साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा. इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं.

अधिसूचना के अनुसार, यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा. इसमें कहा गया है, ” पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय किया जाएगा.” (भाषा)

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Published Date: January 30, 2023 4:13 PM IST

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15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन एक अप्रैल से कबाड़ में बदले जाएंगे: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी - India.com हिंदी
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Friday, January 27, 2023

क्या ईएसआई एक्ट के तहत बीमित कर्मचारी मोटर दुर्घटना मुआवजे का दावा ... - Live Law Hindi

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Monday, January 23, 2023

Bulandshahar News: 114 वाहनों का विभाग ने किया पंजीयन निलंबित - अमर उजाला

समयावधि पूरी कर चुके 114 वाहनों का पंजीयन निलंबित
बुलंदशहर। सड़क हादसों से बचाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। एआरटीओ कार्यालय से 114 वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। अब वाहन स्वामी को स्कैप सेंटर पर वाहन को कटवाने के बाद प्रमाणपत्र देना होगा। इसके बाद पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
अनफिट वाहनों के खिलाफ शासन और संभागीय परिवहन गंभीर हो गया है। पिछले काफी समय से अनफिट वाहनों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ लगा रहे वाहन संचालकों को फिटनेस कराने के लिए समय-समय पर नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन वाहन स्वामी अनफिट वाहनों का न तो पंजीयन रद्द करवा रहे हैं और न ही फिटनेस या एनओसी लेकर जा रहे हैं। अब विभाग द्वारा जिले के 114 पुराने वाहनों का पंजीयन निलंबित कर संबंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 के तहत तीन माह के लिए की गई है। एआरटीओ प्रशासन सतीश कुमार ने बताया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीयन निलंबित कर नोटिस जारी किया गया है। ऐसे 114 वाहन स्वामी को वाहन के प्रपत्र पूरे कराने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। संबंधित वाहन सड़कों पर चलते मिलते है तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। यदि वाहन स्वामी अपने वाहन का संचालन नहीं करवाना चाहते हैं तो वह स्कैप सेंटर में कटवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें चेसिस प्लेट की जगह स्कैप सेंटर का प्रमाणपत्र लाना होगा। यदि कोई संचालन करना चाहता है तो एनओसी ले सकता है।

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Bulandshahar News: 114 वाहनों का विभाग ने किया पंजीयन निलंबित - अमर उजाला
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Friday, January 20, 2023

Uttarakhand: एक अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सरकारी वाहन, केंद्रीय मोटर यान नियम की अधिसूचना लागू - अमर उजाला

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड के सरकारी विभागों, निगमों, निकायाें, परिवहन निगम, विभाग, स्वायत्त संस्थाओं के 5500 वाहन 01 अप्रैल से कबाड़ बन जाएंगे। इन वाहनों की आरसी का नवीनीकरण नहीं होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके दायरे में आने वाले वाहनों की जगह नए वाहन खरीदने या किराए पर वाहन लेने के लिए सरकार को 300 से 550 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे।

दिसंबर माह में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत मोटर यान अधिनियम में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे। उत्तराखंड ने जो सुझाव दिया था, उसमें बताया था कि 5500 वाहनों के कबाड़ में जाने के बजाए अगर उन्हें नीलाम किया जाए तो अपेक्षाकृत कम 11 करोड़ का नुकसान होगा।

वहीं दस लाख प्रति वाहन के हिसाब से देखें तो नए वाहन खरीदने को राज्य को 550 करोड़ की आवश्यकता होगी। इस बीच परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है जो कि एक अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी।

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Uttarakhand: एक अप्रैल से कबाड़ हो जाएंगे प्रदेश के 5500 सरकारी वाहन, केंद्रीय मोटर यान नियम की अधिसूचना लागू - अमर उजाला
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Wednesday, January 18, 2023

Lucknow: खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों... स्कूटी पर इश्क, लखनऊ ... - Navbharat Times

लखनऊ : दोपहिया वाहन पर रोमांस करने वाले जोड़े की तलाश में जुटी पुलिस - Punjab Kesari

Bibha Sharma

Bibha Sharma

Updated Wed, 18th Jan 2023 10:00 AM IST

उत्तर प्रदेश से एक चौकाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल, एक वायरल वीडिओ के आधार पर लखनऊ पुलिस चलती दुपहिया वाहन पर रोमांस करने वाले जोड़े को ढूंढ रही है। घटना हजरतगंज इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, बाइक के पीछे चल रहे एक वाहन से लिया गया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस फुटेज की जांच में जुट गई है।

तलाश के लिए पुलिस की दो टीमों को लगाया गया है

लखनऊ मध्य क्षेत्र में पुलिस उपायुक्त अपर्णा रजत कौशिक ने पुष्टि की है कि, वीडियो लखनऊ का है और हजरतगंज क्षेत्र में लिया गया था। दंपति की तलाश के लिए पुलिस की दो टीमों को लगाया गया है। पुलिस दोनों को पकड़ने के लिए आसपास के कैमरों से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस ने कहा कि दंपति के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अश्लीलता फैलाने के आरोप में भी कार्रवाई की जाएगी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, युगल का व्यवहार न केवल शालीनता और सामाजिक व्यवहार की सीमाओं को पार करता है, बल्कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत भी अपराध है।

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Lucknow: खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों... स्कूटी पर इश्क, लखनऊ ... - Navbharat Times

Tuesday, January 17, 2023

Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- नाबालिगों को गाड़ी देना बच्चों संग नागरिकों का जीवन भी खतरे में डालना - अमर उजाला

दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिभावकों को नाबालिग बच्चों को मोटर वाहन चलाने की अनुमति देना न केवल अपने बच्चों के बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी कार के पंजीकृत मालिक के खिलाफ एक बीमा कंपनी को वसूली के अधिकार देने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए की। कार मालिक के नाबालिग बेटे से कार दुर्घटना में 2013 में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि 42 वर्षीय व्यक्ति ने केवल इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि नाबालिग के पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए कि उसका वाहन केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति ही चलाए। अदालत ने कहा, वह अपीलकर्ता के इस तरह के कृत्य को माफ नहीं कर सकती है और बीमा कंपनी पर दायित्व तय नहीं कर सकती है, जब यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने खुद बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था।

नवंबर 2021 में रोहिणी में एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कुमार की पत्नी और बेटी के पक्ष में 16,32,700 रुपये का मुआवजा दिया। ट्रिब्यूनल ने आदेश में यह भी कहा कि बीमा कंपनी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई में पंजीकृत मालिक से राशि वसूलने का अधिकार होगा। यह माना गया कि कार मालिक ने अपने नाबालिग बेटे को वाहन चलाने की अनुमति देकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया।

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि वाहन उसके नाबालिग बेटे द्वारा उसकी जानकारी और अनुमति के बिना चलाया गया था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने जानबूझकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय वह अपने कार्यालय में था और उनके नाबालिग बेटे ने उनके दराज से कार की चाबी ले ली थी जो अनजाने में प्रासंगिक समय पर बंद नहीं थी।


एमएसीटी द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि उसके नाबालिग बेटे ने उसकी अनुमति के बिना कार ली थी, यह अपीलकर्ता कार के पंजीकृत मालिक द्वारा संबंधित पुलिस प्राधिकरण या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नहीं उठाई गई थी।

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Noida News: अभिभावकों का नाबालिग को गाड़ी देना बच्चों के साथ आम नागरिकों का जीवन भी खतरे में डालना - अमर उजाला

कार मालिक के बेटे से एक शख्स की मौत पर हाईकोर्ट की टिप्प्णी
मुआवजा तय करते हुए बीमा कंपनी को कार मालिक से राशि वसूलने का दिया था अधिकार
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि अभिभावकों को नाबालिग बच्चों को मोटर वाहन चलाने की अनुमति देना न केवल अपने बच्चों के बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। अदालत ने यह टिप्पणी कार के पंजीकृत मालिक के खिलाफ एक बीमा कंपनी को वसूली के अधिकार देने को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए की। कार मालिक के नाबालिग बेटे से कार दुर्घटना में 2013 में एक 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि 42 वर्षीय व्यक्ति ने केवल इसलिए अपनी जान गंवाई क्योंकि नाबालिग के पिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए कि उसका वाहन केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति ही चलाए। अदालत ने कहा, वह अपीलकर्ता के इस तरह के कृत्य को माफ नहीं कर सकती है और बीमा कंपनी पर दायित्व तय नहीं कर सकती है, जब यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने खुद बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था।

नवंबर 2021 में रोहिणी में एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने कुमार की पत्नी और बेटी के पक्ष में 16,32,700 रुपये का मुआवजा दिया। ट्रिब्यूनल ने आदेश में यह भी कहा कि बीमा कंपनी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई में पंजीकृत मालिक से राशि वसूलने का अधिकार होगा। यह माना गया कि कार मालिक ने अपने नाबालिग बेटे को वाहन चलाने की अनुमति देकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया।अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि वाहन उसके नाबालिग बेटे द्वारा उसकी जानकारी और अनुमति के बिना चलाया गया था इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने जानबूझकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया था। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय वह अपने कार्यालय में था और उनके नाबालिग बेटे ने उनके दराज से कार की चाबी ले ली थी जो अनजाने में प्रासंगिक समय पर बंद नहीं थी।
एमएसीटी द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि उसके नाबालिग बेटे ने उसकी अनुमति के बिना कार ली थी, यह अपीलकर्ता कार के पंजीकृत मालिक द्वारा संबंधित पुलिस प्राधिकरण या किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नहीं उठाई गई थी।

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Bilaspur News: यातायात नियमों का पालन समाज सुरक्षा,सड़क सुरक्षा,जीवन रक्षा नारा नहीं जीने की कला - अमर उजाला

बिलासपुर। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला बिलासपुर में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधित विभिन्न मानकों का अनुपालन करने के लिए जागरूक किया गया। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राम पाल ने दी।
उन्होंने बताया कि 11 से 17 जनवरी तक आयोजित सप्ताह में कार्यक्रम के तहत बस ऑपरेटर यूनियन बिलासपुर और घुमारवीं के लिए आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह में उन्हें यातायात और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के बारे में वाहन स्वामियों को जानकारी दी गई।
ई परिवहन व्यवस्था के बारे में भी जागरूक किया गया। यातायात नियमों का पालन सिर्फ चालान से बचना ही नहीं, बल्कि इनकी अनुपालन कर हम परिवार और समाज की सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं, इससे दुर्घटनाएं कम होंगी। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा नारा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक राह है जो हम सभी का लक्ष्य एवं संकल्प होना चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों, प्रशिक्षुओं और परिवहन कर्मचारियों के लिए किए गए कार्यक्रम में भी विभिन्न जानकारियां प्रदान की गई। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करना, मोबाइल का प्रयोग न करने और दोपहिया वाहन में हेलमेट का प्रयोग सुनिश्चित करने को कहा।
इस दौरान सड़क सुरक्षा संकल्प के तहत सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा से संबंधित प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। सुन्हाणी (झंडूता) में पासिंग स्थल पर उपस्थित वाहन स्वामियों एवं ड्राइविंग टेस्ट धारकों को भी सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी और जागरूकता प्रदान की गई। सड़क सुरक्षा संकल्प हमारा मार्गदर्शिका और गोल्डन आवर्स आओ समझें इसका महत्व गुड सेमेरिटन पुस्तिका भी वितरित की गई। इस दौरान कुमारी शिखा पटियाल, तहसीलदार झंडूता, राम पाल क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अशोक कुमार, अधीक्षक, समीर दत्ता, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक और कुलबीर चौधरी उपस्थित रहे।

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Monday, January 16, 2023

Rewari News: एसपी ने हाईवे पर वाहन चालकों को किया लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक - अमर उजाला

रेवाड़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोमवार को जिला पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने स्वयं हाईवे पर पहुंचकर वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग (बाईं लेन), रांग साइड ड्राइविंग, रॉंग पार्किंग आदि यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया और हाईवे पर वाहन चलाते समय लेन में चलने व लेन बदलने के नियम से डेमो देकर सड़क पर वाहन चलाने के लिए अवगत करवाया।
पुलिस प्रवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि सोमवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लेन ड्राइविंग के बारे में जागरूक करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पहुंचे और वाहन चालकों को जागरूक किया। इस समय प्रबंधक थाना यातायात निरीक्षक अनूप, निरीक्षक मनोज प्रबधंक थाना कसौला, इंचार्ज ट्रैफिक उप.निरीक्षक बहादुर सिंह व उनकी टीम भी उपस्थित रही।
पुलिस अधीक्षक भारी वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग (बाईं लेन) में चलने बारे जागरूक करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गतिसीमा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हाईवे पर लेन ड्राइविंग का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने और रॉन्ग पार्किंग करने पर भी वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने व चालान से बचने के लिए सभी वाहन चालक नियमों का पालन करें। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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ग्राहकों को तय मानक वाले वाहन निगरानी उपकरण अपनी पंसद से खरीदने की छूट मिले: उद्योग संगठन - IBC24 News (हिंदी)

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) वाणिज्यिक वाहनों की स्थिति का पता लगाने वाले उपकरण विनिमार्ताओं के शीर्ष संगठन टेलीमेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों में इस उत्पाद की खरीद को लेकर ‘चुनिंदा’ कंपनियों का पैनल बनाये जाने का विरोध किया है। उसका कहना है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इससे कुछ ही कंपनियों को लाभ होगा तथा साठगांठ को बढ़ावा मिलेगा।

संगठन का कहना है कि वास्तव में ग्राहकों को निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली किसी भी कंपनी से वाहनों की स्थिति का पता लगाने वाला उपकरण (वीएलटीडी) खरीदने की छूट होनी चाहिए। संगठन ने इस बारे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों को प्रतिवेदन भी दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया, ई-रिक्शा तथा तिपहिया और वैसे वाहन जिन्हें परमिट की जरूरत नहीं है, को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिये एआईएस 140 ( वाहन उद्योग मानक) मानक वाले वाहन ‘ट्रैकिंग’ उपकरण और ‘पैनिक बटन’ लगाने को अनिवार्य किया है।

टेलीमेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ताई) ने सोमवार को बयान में कहा कि सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिये मानक-एआईएस 140 बनाये हैं। नियमों के अनुसार, इन मानकों को पूरा करने वाले उपकरण और उससे जुड़े सामान बनाने वाली कंपनियों से उत्पाद खरीदने की छूट संबंधित वाहन मालिकों को मिलनी चाहिए। लेकिन राज्य इसमें नई शर्त जोड़ते हुए कुछ ‘चुनिंदा’ कंपनियों का पैनल बना रहे हैं।

उसका कहना है कि कंपनियों को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इससे मुख्य रूप से कुछ ‘चुनिंदा’ कंपनियों को फायदा होगा और साठगांठ को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्राहकों को भी प्रतिस्पर्धा के अभाव में अधिक मूल्य चुकाने के लिये विवश होना पड़ेगा।

ताई के अध्यक्ष अमोनचित सूर्या किरण ने कहा, ‘‘यह कदम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) के प्रावधान 125-एच के तहत राज्य के वाहन मालिकों को पसंद के अनुसार कंपनी से उत्पाद खरीदने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाहन मालिकों को एआईएस-140 मानकों वाले उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे में पैनल बनाने की व्यवस्था को तत्काल खत्म करने की जरूरत है।’’

मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) में करीब 100 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ताई ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने वाहनों में वीएलटीडी लगाने के लिये अधिसूचना 2016 में जारी की थी, लेकिन अभी भी कई राज्यों में यह व्यवस्था काम नहीं कर रही है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिये सभी राज्यों में वाणिज्यिक वाहनों में वीएलटीडी लगाने के काम में तेजी लायी जानी चाहिए।

भाषा

रमण अजय

अजय

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Rewari News: एसपी ने हाईवे पर वाहन चालकों को किया लेन ड्राइविंग के प्रति जागरूक - अमर उजाला

रेवाड़ी। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोमवार को जिला पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने स्वयं हाईवे पर पहुंचकर वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग (बाईं लेन), रांग साइड ड्राइविंग, रॉंग पार्किंग आदि यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया और हाईवे पर वाहन चलाते समय लेन में चलने व लेन बदलने के नियम से डेमो देकर सड़क पर वाहन चलाने के लिए अवगत करवाया।
पुलिस प्रवक्ता मनोज कुमार ने बताया कि सोमवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर लेन ड्राइविंग के बारे में जागरूक करने के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पहुंचे और वाहन चालकों को जागरूक किया। इस समय प्रबंधक थाना यातायात निरीक्षक अनूप, निरीक्षक मनोज प्रबधंक थाना कसौला, इंचार्ज ट्रैफिक उप.निरीक्षक बहादुर सिंह व उनकी टीम भी उपस्थित रही।
पुलिस अधीक्षक भारी वाहन चालकों को लेन ड्राइविंग (बाईं लेन) में चलने बारे जागरूक करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाईं लेन में चले, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालकों को कठिनाई का सामना न करना पड़े और सड़क हादसों से बचा जा सके। यदि कोई भी वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गतिसीमा व बाईं लेन में ना चलकर नियम की उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हाईवे पर लेन ड्राइविंग का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। साथ ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने और रॉन्ग पार्किंग करने पर भी वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने व चालान से बचने के लिए सभी वाहन चालक नियमों का पालन करें। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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ग्राहकों को तय मानक वाले वाहन निगरानी उपकरण अपनी पंसद से खरीदने की छूट मिले: उद्योग संगठन - ThePrint Hindi

नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) वाणिज्यिक वाहनों की स्थिति का पता लगाने वाले उपकरण विनिमार्ताओं के शीर्ष संगठन टेलीमेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों में इस उत्पाद की खरीद को लेकर ‘चुनिंदा’ कंपनियों का पैनल बनाये जाने का विरोध किया है। उसका कहना है कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इससे कुछ ही कंपनियों को लाभ होगा तथा साठगांठ को बढ़ावा मिलेगा।

संगठन का कहना है कि वास्तव में ग्राहकों को निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाली किसी भी कंपनी से वाहनों की स्थिति का पता लगाने वाला उपकरण (वीएलटीडी) खरीदने की छूट होनी चाहिए। संगठन ने इस बारे में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों को प्रतिवेदन भी दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया, ई-रिक्शा तथा तिपहिया और वैसे वाहन जिन्हें परमिट की जरूरत नहीं है, को छोड़कर सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिये एआईएस 140 ( वाहन उद्योग मानक) मानक वाले वाहन ‘ट्रैकिंग’ उपकरण और ‘पैनिक बटन’ लगाने को अनिवार्य किया है।

टेलीमेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ताई) ने सोमवार को बयान में कहा कि सरकार ने वाणिज्यिक वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिये मानक-एआईएस 140 बनाये हैं। नियमों के अनुसार, इन मानकों को पूरा करने वाले उपकरण और उससे जुड़े सामान बनाने वाली कंपनियों से उत्पाद खरीदने की छूट संबंधित वाहन मालिकों को मिलनी चाहिए। लेकिन राज्य इसमें नई शर्त जोड़ते हुए कुछ ‘चुनिंदा’ कंपनियों का पैनल बना रहे हैं।

उसका कहना है कि कंपनियों को पैनलबद्ध करने की प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है और इससे मुख्य रूप से कुछ ‘चुनिंदा’ कंपनियों को फायदा होगा और साठगांठ को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ग्राहकों को भी प्रतिस्पर्धा के अभाव में अधिक मूल्य चुकाने के लिये विवश होना पड़ेगा।

ताई के अध्यक्ष अमोनचित सूर्या किरण ने कहा, ‘‘यह कदम केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सीएमवीआर) के प्रावधान 125-एच के तहत राज्य के वाहन मालिकों को पसंद के अनुसार कंपनी से उत्पाद खरीदने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाहन मालिकों को एआईएस-140 मानकों वाले उत्पाद चुनने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे में पैनल बनाने की व्यवस्था को तत्काल खत्म करने की जरूरत है।’’

मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) में करीब 100 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ताई ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने वाहनों में वीएलटीडी लगाने के लिये अधिसूचना 2016 में जारी की थी, लेकिन अभी भी कई राज्यों में यह व्यवस्था काम नहीं कर रही है। ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा के लिये सभी राज्यों में वाणिज्यिक वाहनों में वीएलटीडी लगाने के काम में तेजी लायी जानी चाहिए।

भाषा

रमण अजय

अजय

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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Sunday, January 15, 2023

इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया ट्रेड: 2020 में 28, 2021 में 39 ई-व्हीकल खरीदे 2022 में यह आंकड़ा 279 तक पहुंच गया - Dainik Bhaskar

डूंगरपुर7 घंटे पहले

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आदिवासाें के गढ़ डूंगरपुर जिले में वाहनाें काे लेकर अब ट्रेंड बदलता जा रहा है। लाेग अब डीजल, पेट्राेल के वाहनाें से दूरी बनाते हुए ई-व्हीकल ज्यादा खरीद रहे हैं। पिछले दाे साल के अांकडे़ देखें ताे 12 गुना बढ़ाेत्तरी हुई है। वर्ष 2020 में जहां जिले में कुल ई-व्हीकल 28 थे वहीं 2021 में 39 ई-व्हीकल रजिस्टर्ड किए गए। जबकि 2022 में ताे 279 का पंजीयन कराया गया। सबसे ज्यादा दाेपहिया 270 खरीदे गए। वर्तमान में जिले में देखें ताे कुल ई-व्हीकल की संख्या 346 पहुंच गई है।

इनमें 4 कार, 7 कार्ट, 19 रिक्सा और 316 दाेपहिया वाहन है। एक तरह से पिछडे इलाकाें में शामिल आदिवासियाें के गढ़ डूंगरपुर जिले में ई-व्हीकलाें की संख्या में अचानक बढ़ाेत्तरी हाेने से यहां के लाेगाें ने प्रर्यावरण सुरक्षा में जहां अपनी जागरुकता दिखाई है वहीं डीजल-पेट्राेल के भारी खर्च से बचने के लिए समझदारी। क्याेंकि ई-व्हीकल से वायु प्रदूषण शून्य हाेता है और डीजल-पेट्राेल का खर्च ताे बिल्कुल नहीं।

डूंगरपुर जिले में ई-व्हीकलाें की बढ़ती संख़्या काे देखते हुए जल्द ही इनके चार्जिंग स्टेशन लगाने पर ई-व्हीकल कंपनियों के स्तर पर विचार चल रहा है। उदयपुर में कई कंपनियां चार्जिंग स्टेशन लगा रही है, डूंगरपुर में भी ई-वाहनाें की वर्तमान संख्या व आगामी सालाें में कितनी बढ़ने की संभावना है आदि काे लेकर डाटा एनालिसिस चल रहा है। इन स्टेशनाें पर ई-व्हीकलधारियाें काे केन्द्र सरकार की स्वीकृत दराें पर वाहन चार्जिंग की सुविधा मिलेगी।

ई-व्हीकल खरीद के लिए ‎जागरूक कर रहे, निर्देश मिलते‎ ही अनुदान जारी करेंगे: आरटीओ

डूंगरपुर आरटीओ एनएल शाह का कहना है कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 1 सितंबर 2022 काे ई-व्हीकल पाॅलिसी लागू कर दी है। इसमें जहां ईवी की खरीद करने पर माेटर वाहन टैक्स नहीं देना पड रहा है वहीं खरीददार काे भी सब्सिडी दी जा ही है। ज्यादा संख्या में लाेग ई-व्हीकल खरीदें, इसके लिए जागरुकता की जा रही है। अभी तक खरीदे गए ई-व्हीकलाें काे विभाग से अनुदान मिलते ही राशि जारी की जाएगी। आज के महंगाई के दाैर में ई-व्हीकल सबसे अच्छा है। वायु प्रदूषण शून्य और डीजल-पेट्राेल का खर्चा भी नहीं। जब वाहनाें की संख्या बढ़ेगी ताे इसके चार्जिंग स्टेशन भी अाएंगी। उदयपुर में कई ई-व्हीकल कंपनियां चार्जिंग स्टेशन लगा रही है। डूंगरपुर में भी लगाने का सर्वे चल रहा है।

ई-व्हीकल इसलिए जरूरी...

लगातार बढ़ रहा है हवा में प्रदूषण, डूंगरपुर का एक्यूआई लेवल-60, उदयपुर का खतरनाक स्तर 350 पर देश के महानगराें में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पडाैसी जिला उदयपुर में एक्यूआई लेवल कई बार 350 पर पहुंच चुका है, जाे विशेषज्ञाें के अनुसार खतरनाक स्तर है। एक्यूआई जितना अधिक होगा, हवा उतनी ही खराब होगी। अगर एक्यूआई 0 से 50 के बीच रहे तो इसे अच्छी श्रेणी में रखा जाता है। 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। जयपुर, दिल्ली बेहद खराब श्रेणी में आ चुके हैं। हालांकि डूंगरपुर का एक्युआई लेवल अभी 50-60 के बीच है। यानी डूंगरपुर में फ्यूल वाहनाें व अन्य कारणाें से वायु प्रदूषण शुरू हाे चुका है। इस पर अभी से राेक लगाना जरुरी हाे गया है। इसलिए सरकार ई-व्हीकल की खरीद पर जाेर दे रही है, और यह हमारे लिए भी अच्छा है।

राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू, वाहन खरीद पर 20 हजार रुपए तक सब्सिडी

1 सितंबर 2022 काे राजस्थान सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी लागू कर दी है। इसमें ईवी पर मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज्ड वन टाइम कॉन्ट्रिब्यूशन और एसजीएसटी रिफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रोविजन मंजूर किया गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक इस पॉलिसी से डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन में कमी आएगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपए, थ्री-व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। लाइट मोटर व्हीकल- फोर-व्हीलर पर 50 हजार रुपए, बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। सीएम गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी।

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अज्ञात वाहन ने मोटर साइकिल सवारों को कुचला, दो की मौत एक गंभीर - Navyug Sandesh

शहडोल, (एजेंसी/वार्ता): मध्यप्रदेश के शहडोल जिले के केशवाही पुलिस चौकी के तहत बलबहरा तिराहे के पास एक मोटर साइकिल को एक बड़े वाहन ने कुचल दिया, जिससे उस पर सवार दो लोगों की मौत हो गयी और तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।


पुलिस सूत्रों के अनुसार कल रात्रि हुयी इस घटना में राजपाल पाव और एम एन पाव की मौके पर मौत हो गयी, जबकि तीसरा मोटर साइकिल सवार मुकुटधारी पाव गंभीर घायल हो गया ,जिसे पुलिस ने शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया है। बताया जा रहा है कि मोटर साइकिल सवार तीन व्यक्ति शराब के नशे में वाहन चला रहे थे

और किसी वाहन से भिड़ गए। मृतक राजपाल और एमएन पाव आपस में साले-जीजा हैं। आज दोनों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौप कर अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है।

-(एजेंसी/वार्ता)

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Nine including four women killed, three injured in separate road accidents in Jammu

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अज्ञात वाहन ने मोटर साइकिल सवारों को कुचला, दो की मौत एक गंभीर - Univarta

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कांग्रेस सरकार में देश, प्रदेश के विकास पर विचार नहीं किया गया: शर्मा15 Jan 2023 | 9:43 PM

धार, 15 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि कांग्रेस ने देश और मध्यप्रदेश में लंबे समय तक राज किया, लेकिन उन्होंने देश, प्रदेश के विकास और गरीबों का जीवन बदलने के लिए कोई विचार नहीं किया।

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Saturday, January 14, 2023

MG Motor: मॉडल डीलर समझौते को स्वीकार करने वाली भारत की पहली कार निर्माता बनी एमजी मोटर, फाडा का एलान - अमर उजाला

MG Motor India (एमजी मोटर इंडिया) देश की पहली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है जिसने फाडा के मॉडल डीलर समझौते को स्वीकार किया है। इसके तहत वाहन रिटेल बिक्री करने वाले पार्टनर्स को ऑटो बिक्री कारोबार चलाने में समान अधिकार मिलेगा। Federation of Automotive Dealers Association (FADA), फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने यह जानकारी दी।

एसोसिएशन ने पिछले साल सितंबर में मॉडल डीलर एग्रीमेंट (एमडीए) लॉन्च किया था। जिसका मकसद वाहन निर्माताओं और उनके डीलरों के बीच पारंपरिक रूप से चले आ रहे "एकतरफा समझौता" और उनके अनुबंध को ज्यादा संतुलित बनाना है। 

"मॉडल डीलर एग्रीमेंट नए युग के डीलर एसोसिएशन और प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय ग्राहकों को कुछ सबसे नवीन, अत्याधुनिक उत्पाद और सर्विस प्रदान करने के लिए ओईएम और डीलरों के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समान मौका देता है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने एक बयान में कहा, "नौ ओईएम ने आधुनिक डीलर समझौते के बारे में व्यक्तिगत रूप से सुना है, और हमें यह रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि उनमें से हर एक ने बहुत सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि FADA द्वारा दो साल की कड़ी मेहनत के बाद, एमजी मोटर (इंडिया) द्वारा एमडीए को स्वीकार और अनुमोदित किया गया है, और इस सफर के सफल समापन की शुरुआत को चिह्नित करते हैं।" 

एमडीए ने जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की मांग की उनमें से एक विदेशी ऑटो निर्माताओं के भारत छोड़ने और इसकी वजह से डीलरों को होने वाली परेशानी थी। 

जब फोर्ड ने 2021 में भारत से बाहर निकलने का फैसला किया, तो कुछ डीलरों ने दावा किया कि घोषणा से ठीक एक महीने पहले कंपनी ने नए शोरूम खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) जारी किए थे। 

2017 में जब जनरल मोटर्स भारत से बाहर निकली, तो डीलरों को यह दावा करते हुए छोड़ दिया गया था कि कंपनी को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन उन्हें लगभग 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की पेशकश की गई थी। हालांकि, कंपनी ने यह सुनिश्चित किया था कि वह अपने डीलर पार्टनर्स को एक निष्पक्ष और पारदर्शी ट्रांजिशन सहायता पैकेज प्रदान कर रही थी जो सभी डीलरों के अनुरूप कार्यप्रणाली पर आधारित था। 
सिंघानिया ने कहा कि डीलर नेटवर्क ऑटोमोटिव इकोसिस्टम का एक प्रमुख घटक है, जो राज्यों और केंद्र सरकार के लिए राजस्व पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा 45 लाख से ज्यादा नौकरियां और एक बड़ा निवेश प्रदान करता है। 

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MG Motor: मॉडल डीलर समझौते को स्वीकार करने वाली भारत की पहली कार निर्माता बनी एमजी मोटर, फाडा का एलान - अमर उजाला

MG Motor India (एमजी मोटर इंडिया) देश की पहली वाहन निर्माता कंपनी बन गई है जिसने फाडा के मॉडल डीलर समझौते को स्वीकार किया है। इसके तहत वाहन रिटेल बिक्री करने वाले पार्टनर्स को ऑटो बिक्री कारोबार चलाने में समान अधिकार मिलेगा। Federation of Automotive Dealers Association (FADA), फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने यह जानकारी दी।

एसोसिएशन ने पिछले साल सितंबर में मॉडल डीलर एग्रीमेंट (एमडीए) लॉन्च किया था। जिसका मकसद वाहन निर्माताओं और उनके डीलरों के बीच पारंपरिक रूप से चले आ रहे "एकतरफा समझौता" और उनके अनुबंध को ज्यादा संतुलित बनाना है। 

"मॉडल डीलर एग्रीमेंट नए युग के डीलर एसोसिएशन और प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारतीय ग्राहकों को कुछ सबसे नवीन, अत्याधुनिक उत्पाद और सर्विस प्रदान करने के लिए ओईएम और डीलरों के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समान मौका देता है।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने एक बयान में कहा, "नौ ओईएम ने आधुनिक डीलर समझौते के बारे में व्यक्तिगत रूप से सुना है, और हमें यह रिपोर्ट करते हुए खुशी हो रही है कि उनमें से हर एक ने बहुत सकारात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि FADA द्वारा दो साल की कड़ी मेहनत के बाद, एमजी मोटर (इंडिया) द्वारा एमडीए को स्वीकार और अनुमोदित किया गया है, और इस सफर के सफल समापन की शुरुआत को चिह्नित करते हैं।" 

एमडीए ने जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने की मांग की उनमें से एक विदेशी ऑटो निर्माताओं के भारत छोड़ने और इसकी वजह से डीलरों को होने वाली परेशानी थी। 

जब फोर्ड ने 2021 में भारत से बाहर निकलने का फैसला किया, तो कुछ डीलरों ने दावा किया कि घोषणा से ठीक एक महीने पहले कंपनी ने नए शोरूम खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (आशय पत्र) जारी किए थे। 

2017 में जब जनरल मोटर्स भारत से बाहर निकली, तो डीलरों को यह दावा करते हुए छोड़ दिया गया था कि कंपनी को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। लेकिन उन्हें लगभग 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की पेशकश की गई थी। हालांकि, कंपनी ने यह सुनिश्चित किया था कि वह अपने डीलर पार्टनर्स को एक निष्पक्ष और पारदर्शी ट्रांजिशन सहायता पैकेज प्रदान कर रही थी जो सभी डीलरों के अनुरूप कार्यप्रणाली पर आधारित था। 
सिंघानिया ने कहा कि डीलर नेटवर्क ऑटोमोटिव इकोसिस्टम का एक प्रमुख घटक है, जो राज्यों और केंद्र सरकार के लिए राजस्व पैदा करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के अलावा 45 लाख से ज्यादा नौकरियां और एक बड़ा निवेश प्रदान करता है। 

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Friday, January 13, 2023

लगाया गया अतिरिक्त विशेष सड़क टैक्स नियामक है, जुर्माना नहीं : सुप्रीम ... - Live Law Hindi

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जाम खुलने से ट्रैफिक में बढ़ा दवाब, मोटर साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर, मौके पर मौत - Nai Dunia

Publish Date: | Fri, 13 Jan 2023 05:20 PM (IST)

कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की माैत हो गई है। जानकारी के अनुसार बेमेतरा से कवर्धा आ रहे मोटर साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम इंदौरी पेट्रोल पंप के पास की है। बताया जा रहा है कि इस हादसे का बड़ा कारण है कि गुरुवार को कवर्धा में चक्काजाम के बाद हाईवे में अचानक से ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया था, इस कारण एक साथ सैकड़ों वाहन हाईवे में चल रही थी। इन्हीं में एक वाहन के चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई है।

जिला अस्पताल के पुलिस सहायता केन्द्र से मिली जानकारी अनुसार पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम इंदौरी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ है। बेमेतरा की ओर से कवर्धा आ रहे रमेश कुमार सेन पिता लखन लाल सेन निवासी ग्राम सिरवाबांधा जिला व थाना बेमेतरा अपने मोटर साइकिल में थे। तभी कोई अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी। इस हादसे में रमेश के सिर पर गंभीर चोट आई। यह हादसा करीब गुरुवार शाम 6.30 से 7 बजे के बीच की है। इसके बाद रमेश को जिला अस्पताल में लाया गया। तब तक उसकी मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर जिला अस्पताल के पुलिस सहायता केन्द्र ने पिपरिया थाना में जानकारी दे दी है। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में ले लिया है। वहीं शुक्रवार की सुबह मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को स्वजन को सौंप दिया गया है।

चक्काजाम के कारण सड़क में भीड़ रहीं

गौरतलब है कि गुरुवार को कवर्धा से रायपुर हाईवे स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी। मौत के बाद स्वजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ा कि दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। इसके चलते हाईवे की दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की कतारे लग गई थी। शाम के समय चक्काजाम खुला तो हाईवे पर एकाएक ट्रैफिक का दबाव बन गया था। हाईवे में भीड़ बढ गई थी। इसी दौरान ही ग्राम इंदौरी पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हो गया। मौके पर राहगिरों ने डायल 112 व पुलिस विभाग को जानकारी दी। डायल 112 के माध्यम से घायल को जिला अस्पताल लाया गया था।

पेट्रोल पंप के आसपास सबसे ज्यादा हादसे

जिले मे सड़क हादसे थमने का नाम ही नही ले रहे हैं। इसके बावजूद वाहन चालकों की रफ्तार भी कम नही हो रही है। इसमें ज्यादातर दुर्घटना तेज रफ्तार, नशा और हेलमेट न पहन कर वाहन चलाने के ही कारण सामने आ रहा है। वहीं एक पहलु ये भी है कि ज्यादातर हादसे पेट्रोल पंप के आसपास हो रहे है। ग्राम इंदौरी पेट्रोल पंप के पास कई हादसे हो चुके है। इसके अलावा बीते दिनों कवर्धा से पोंड़ी हाईवे स्थित एक पेट्रोल पंप के पास भी हादसा हुआ था। जिसमें पुलिस चौकी पोंड़ी क्षेत्र के ग्राम प्रभाटोला के दो युवकों की मौके पर मौत हो गई थी।

सड़क सुरक्षा सप्ताह में ही हादसे

कबीरधाम जिले में वर्तमान समय में 33वां राष्ट्रीय यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 का आयोजन 11 जनवरी से 17 जनवरी तक किया जा रहा है। इस बीच भी हादसे हो रहे हैं। यातायात सुरक्षा व्यवस्था एक गंभीर विषय बनता जा रहा है, जिसका विशेष ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 22 वर्ष से सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में एक आयोजन किया जा रहा है। जो पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है जिसका उद्देश्य केवल वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाकर वाहन चालकों को यातायात नियम के विषय में जानकारी प्रदान कर जागरूक करना है। वाहन दुर्घटनाओं के आंकड़े प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, जो अत्यंत भयावह है, देश में लगभग डेढ़ लाख लोग प्रतिवर्ष वाहन दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं।

जिले में बीते तीन वर्ष के हादसे संबंधित फैक्ट फाइल -

- कबीरधाम जिले में ही वर्ष 2020 में कुल 285 वाहन दुर्घटनाएं के प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें 309 लोग घायल हुए थे तथा 96 लोगो की मृत्यु हो गई थी।

- वर्ष 2021 में 309 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें 366 घायल एवं 111 की मृत्यु हुई थी।

- वर्ष 2022 में 332 प्रकरण दर्ज हुए थे जिसमें 496 घायल हुए थे, तथा 129 की मृत्यु हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2023 अंतर्गत 13 जनवरी की स्थिति में अब तक 5 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुके है।

कबीरधाम जिले के चिन्हांकित ब्लैक और ग्रे स्पाट

– ब्लैक स्पाट –

कबीरधाम जिले में दुल्लापुर से रानीसागर तक, पालीगुड़ा तिराहा, और गंडई चैक से फोंक नदी पुल के आगे तक को के रुप मे चिन्हित किया गया है।

– ग्रे स्पाट –

इसी तरह मिनीमाता चैक से भोरमदेव तिराहा तक, जोराताल मंडी के पहले से जोराताल तिराहा तक, रामकृष्ण पब्लिक स्कूल के सामने से सिंघनपुरी पेट्रोल पंप तक, सांईमंदिर से राजनांदगांव तिराहा तक, धनगांव चैक और पनेका चैक को ग्रे स्पाट के रुप मे चिन्हित किया गया है।

Posted By: Vinita Sinha

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Thursday, January 12, 2023

Auto Expo 2023: टोयोटा ने पेश की वाहनों और टेक्नोलॉजी की रोमांचक रेंज, इस कॉन्सेप्ट से दर्शक हुए रोमांचित - अमर उजाला

Toyota Kirloskar Motor (TKM), टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने ऑटो एक्सपो 2023 में अपने उत्पादों और टेक्नोलॉजी की रोमांचक रेंज प्रदर्शित की है। कंपनी का कहना है कि उसका मकसद ग्राहकों की आकांक्षाओं और उभरती जरूरतों को पूरा करना है ताकि 'सभी को सामूहिक खुशी' मुहैया कराना है । Thrill and Joy of Moving Together (थ्रिल एंड जॉय ऑफ मूविंग टुगेदर) की थीम पर आधारित, ऑटो एक्सपो के स्टॉल नंबर 10 में स्थित टोयोटा स्टॉल की कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी जोन, इमोशनल जोन और सस्टेनेबिलिटी जोन की तीन खास थीमों पर आधारित है ।

भारत में अपने 25 शानदार वर्षों के संचालन के दौरान, टोयोटा ग्राहकों की मोबिलिटी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। ग्राहकों की संतुष्टि पर अपने मजबूत फोकस के साथ, कंपनी ने 20 लाख से ज्यादा टोयोटा ग्राहकों के परिवारों का विश्वास जीता है। ऑटो एक्सपो में अलग-अलग जोन में टोयोटा ने इन चीजों को डिस्पले किया हैं: 

टेक्नोलॉजी जोन - इस जोन में टोयोटा ने एडवांस्ड इलेक्ट्रिक और ग्रीन वैकल्पिक फ्यूल टेक्नोलॉजी की एक सीरीज प्रदर्शित की है, जो कि कार्बन तटस्थता और हरित भविष्य की दिशा है। इस प्रदर्शनों में शामिल हैं:
  • हाल में लॉन्च की गई Innova Hycross (इनोवा हाइक्रॉस), जो एक मैस्कुलिन स्टांस और एक एमपीवी की विशालता के साथ परिवार की जरूरतों को पूरा करने वाला एक आदर्श वाहन है। इनोवा हाइक्रॉस टीएनजीए 2.0 लीटर 4-सिलेंडर गैसोलीन इंजन, एक मोनोकोक फ्रेम के साथ 5वीं पीढ़ी के सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम द्वारा संचालित है, जिसमें कई फर्स्ट-इन-सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं।
  • Urban Cruiser Hyryder (अर्बन क्रूजर हाइराइडर), इस कार के साथ ही भारत में मास सेगमेंट में टोयोटा की विश्व स्तर पर प्रशंसित सेल्फ-चार्जिंग Strong Hybrid Electric Vehicle (SHEV) (स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल) (एसएचईवी) टेक्नोलॉजी के एंट्री हुई है। यह वाहन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, लग्जरी और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देते हुए टोयोटा के 'मास इलेक्ट्रिफिकेशन' के प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। 
  • निर्भीक, निडर और भव्य रूप से विशिष्ट Vellfire (वेलफायर), जो निरंतर जारी रहने वाली लग्जरी, भोग और स्टेटस को पारिभाषित करता है। 2.5 लीटर गैसोलीन हाइब्रिड इंजन से लैस और डुअल मोटर्स के साथ मिलकर, वाहन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, अल्टीमेट लक्जरी और फ्यूल एफिशिएंसी देता है।
  • Camry Hybrid (केमरी हाइब्रिड), जो पावरफुल परफॉर्मेंस, पर्यावरण के अनुकूल, उच्चतम सुरक्षा और लग्जरी के साथ एडवांस्ड एक्सटीरियर और इंटीरियर फीचर्स के साथ विलासिता की विरासत को आगे बढ़ाता है - पावर और लग्जरी  का एक अद्भुत मेल है जिसे सहज ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। 
अन्य प्रदर्शित वाहनों में प्योर इलेक्ट्रिक (BEV) वाहन जैसे बीजेड4एक्स (bZ4X) भी शामिल हैं, जो Subaru (सुबारू) के सहयोग से विकसित नए ई-टीएनजीए इलेक्ट्रिक वाहन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने वाला पहला मॉडल है। Mirai (मिराई) जैसे हाइड्रोजन आधारित वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV), Corolla Cross H2 (कोरोला क्रॉस एचटू) कॉन्सेप्ट, फ्यूल सेल सिस्टम मॉड्यूल और अन्य इलेक्ट्रिक वाहन (एक्सईवी - xEV) टेक्नोलॉजी वाहन जैसे Prius (प्रियस) प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (PHEV) और Corolla Altis (कोरोला एल्टिस) फ्लेक्सी-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (FF-SHEV) (एफएफ-एसएचईवी)।  
इमोशनल जोन - उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं और टोयोटा चलाने के रोमांच से जुड़ता है
  • पूरी तरह से नया लाइफस्टाइल वाहन Hilux (हाईलक्स) जो सभी इलाकों और महाद्वीपों में अत्यधिक मजबूती और परिष्कृतता के लिए जाना जाता है, प्रदर्शन, शक्ति और परिष्कार के अपने ट्रेडमार्क संयोजन के साथ। प्रदर्शित Hilux सड़क अवधारणा वाहन का चरम है।
  • Urban Cruiser Hyryder Neo Drive (अर्बन क्रूजर हाईराडर नियो ड्राइव) ने भारत में प्रतिष्ठित बी-एसयूवी सेगमेंट में टोयोटा की मौजूदगी को फिर से बहाल करने के लिए पर्याप्त उत्साह पैदा किया है, जिसमें एडब्ल्यूडी (ऑल व्हील ड्राइव), पैनोरमिक सनरूफ जैसी कई 'सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ' फीचर्स हैं। इनमें 17-इंच अलॉय व्हील्स, वायरलेस चार्जर, हेड्स अप डिस्प्ले (एचयूडी) और 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड डीसीएम (डेटा कम्युनिकेशन मॉड्यूल) शामिल हैं।
  • Fortuner (फॉर्च्यूनर), भारत के लिए टोयोटा रेसिंग डेवलपमेंट (टीआरडी) द्वारा खास तौर से डिजाइन किया गया है, जिसमें पावर-पैक 6-स्पीड डीजल और पेट्रोल एटी के साथ-साथ एमटी इंजन है, जो ‘पहाड़ों को तिल' में बदलने में सक्षम है। 

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Auto Expo 2023: टोयोटा ने पेश की वाहनों और टेक्नोलॉजी की रोमांचक रेंज, इस कॉन्सेप्ट से दर्शक हुए रोमांचित - अमर उजाला
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Wednesday, January 11, 2023

सड़क सुरक्षा सप्ताह पर विशेष: जिले में 2022 में 415 हादसों में 244 मौत, 240 ने बिना हेलमेट के गंवाई जान - मनी भास्कर

नागौर2 घंटे पहले

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जिले में वर्ष 2022 में हुए सड़क हादसे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के विश्लेषण से सामने आया कि जिले में दुपहिया वाहनों से कुल 415 सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें कुल 244 लोगों की मौत हो गई। घायल होने वालों की संख्या 317 है। दरअसल, पुलिस द्वारा इन हादसों के आंकड़ों को लेकर किए गए विश्लेषण में सामने आया है कि दुपहिया वाहन से एक ही साल में मरने वाले 244 लोगांे में से 240 ऐसे व्यक्ति थे, जो बिना हेलमेट पहने थे।

जो जिले में सम्पूर्ण वर्ष 2022 में सभी वाहनों से हुई सड़क दुर्घटना में मृतक 446 का 54.70 प्रतिशत है, जो केवल दुपहिया वाहनों से सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करने को लेकर आदेश जारी किए हैं।

एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि नागौर में वर्ष 2022 में जनवरी से दिसंबर तक थानों ने केवल 639 दुपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध बिना हेलमेट चालान की कार्यवाही की है, जो खेदजनक है। एसपी ने वर्ष 2023 माह जनवरी से मार्च तक जिले में अभियान चलाकर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों के विरूद्ध अधिक से अधिक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। सूचना पुलिस नियंत्रण कक्ष नागौर में सुबह प्रतिवेदन के साथ भिजवाने को कहा है।

32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी तक होगा आयोजित

प्रदेश सरकार व परिवहन विभाग की ओर से डीडवाना में बुधवार को सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता व सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। डीडवाना के परिवहन अधिकारी नरेश बसवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ राजकीय बांगड़ उच्च माध्यमिक विद्यालय डीडवाना से किया। 32वां राष्ट्रीय सडक सुरक्षा सप्ताह 11 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सुबह साढ़े 10 बजे सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए विद्यार्थियों की ओर से रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों ने तख्तियों पर लिखे गए सड़क सुरक्षा संबंधी स्लोगन के माध्यम से आमजन में जागरूकता का संदेश दिया। इस दौरान समस्त राजकीय विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, हितधारक विभागों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मूल मंत्र का पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी जीतू कुलहरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल नेहरा, पुलिस उपाधीक्षक गोमा राम चौधरी, परिवहन निरीक्षक भंवरलाल चौधरी, प्रधानाचार्य श्रवण राम मंडा मौजूद रहे।

डेह में सड़क सुरक्षा सप्ताह में बालिकाओं ने ली शपथ

डेह| कस्बे के राजकीय उच्च बालिका विद्यालय में सड़क सुरक्षा सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते है। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए देश में प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। देश में प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण अमूल्य मानव संपदा की हानि होती है।

बासनी| सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत बुधवार को राजकीय उमावि में यातायात नियमों की जानकारी देकर शपथ दिलाई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य शिवशंकर व्यास ने कहा कि इस अवसर पर व्याख्याता मुन्नाराम चोटिया ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। उन्होंने अपील की है कि छोटे बच्चों को बाइक ना चलाने दे। इससे दुर्घटना हो सकती है। इस अवसर पर व्याख्याता मूलचंद डांगी, फरजाना बानो, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद युसूफ, असगर अली आदि मौजूद थे।

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Monday, January 9, 2023

Auto Expo 2023: 3 साल बाद लग रहा है गाड़ियों का मेला, ये बड़ी कंपनियां ... - YourStory Hindi

देश की प्रमुख वाहन प्रदर्शनी (ऑटो एक्सपो) का आयोजन करीब तीन साल बाद किया जा रहा है. ऑटो एक्सपो 2023, 11 जनवरी से शुरू होगा. कोविड महामारी की वजह से वाहनों के इस द्विवार्षिक मेले का आयोजन 2022 में टल गया था. हालांकि, इस बार कुछ प्रमुख वाहन कंपनियां ‘ऑटो एक्सपो’ (Auto Expo) में भाग नहीं ले रही हैं. इन कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, स्कोडा, फॉक्सवैगन और निसान के साथ लग्जरी वाहन कंपनियां मर्सिडीज-बेंज, BMW और ऑडी शामिल हैं.

ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले ऑटो एक्सपो 2023 में मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स, किआ इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर और एमजी मोटर इंडिया जैसी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं. वाहन प्रदर्शनी में भाग लेने वाली अन्य कंपनियों में अशोक लेलैंड, वोल्वो आयशर कमर्शियल वेहिकल्स, जेबीएम ऑटो, एसएमएल इसुजु, कमिंस, कीवे और सन मोबिलिटी शामिल हैं. इस बार ऑटो एक्सपो 75 नए उत्पादों के लॉन्च और अनवीलिंग के साथ 5 ग्लोबल लॉन्च का गवाह बनेगा. ऑटो एक्सपो का यह एडिशन 11 और 12 जनवरी को ‘प्रेस डेज’ के साथ शुरू होगा. 13 से 18 जनवरी तक यह एक्सपो आम लोगों के लिए खुलेगा.

टूव्हीलर्स और EV

इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर कंपनी जैसे प्रमुख दोपहिया विनिर्माताओं की मौजूदगी एथनॉल पवेलियन में उनके ‘फ्लेक्स फ्यूल’ प्रोटोटाइप वाहनों के प्रदर्शन तक सीमित रहेगी. EV की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल्स सेगमेंट में BYD India, Vayve Mobility, Pravaig Dynamics हिस्सा ले रही हैं. वहीं इलेक्ट्रिक टूव्हीलर व थ्रीव्हीलर सेगमेंट में Greaves Cotton, Tork Motors, Wardwizard Innovations, Motovolt Mobility और LML अपने प्रॉडक्ट डिस्प्ले करेंगी.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के एक अधिकारी का कहना है कि 2020 के पिछले एडिशन की तुलना में इस बार उद्योग प्रतिभागियों की संख्या अधिक होगी. मोटर शो में 46 वाहन विनिर्माताओं के साथ उद्योग के करीब 80 हितधारक भाग ले रहे हैं. अधिकारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन की ओर बढ़ते रुझान के बीच इस बार वाहन मेले में बड़ी संख्या में स्टार्टअप कंपनियों की भागीदारी रहेगी. ये स्टार्टअप मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और वाणिज्यिक वाहन के विनिर्माण के क्षेत्र में हैं.

मर्सिडीज बेंज और स्कोडा क्यों नहीं ले रहीं हिस्सा

एक्सपो में हिस्सा नहीं लेने वाली कंपनियों ने शो की प्रासंगिकता का उल्लेख किया है. मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) संतोष अय्यर का कहना है, ‘‘हम काफी साल से इस एक्सपो में हिस्सा लेते रहे हैं. हमने देखा है कि मेले में आने वाले ग्राहकों की हमारे जैसे लग्जरी ब्रांड में कम रुचि रहती है. इस वजह से हमने मेले में भाग नहीं लेने का फैसला किया. हम ग्राहकों के साथ संपर्क के लिए और तरीके अपनाएंगे.’’

स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड निदेशक पीटर सॉल्क के मुताबिक, कंपनी ने भारत में अपने उत्पादों को उतारने के लिए अपनी समयसीमा के हिसाब से चलने का आंतरिक फैसला किया है. ऐसे में हम वाहन प्रदर्शनी में भाग नहीं ले रहे हैं. बता दें कि पूर्व में कई वाहन कंपनियां आयोजन स्थल की दूरी और भागीदारी की ऊंची लागत को लेकर सवाल उठाती रही हैं.

ऑटो एक्सपो 2023 -कंपोनेंट्स भी हो रहा आयोजित

वाहन कलपुर्जा प्रदर्शनी-2023 (Auto Expo 2023 - Components) भी तीन साल के बाद 12-15 जनवरी, 2023 के बीच राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने जा रहा है. इस एक्सपो में 800 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी. इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय वाहन कलपुर्जा विनिर्माता संघ (एसीएमए), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) मिलकर करते हैं. प्रदर्शनी में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इजराइल, इटली, जापान, पोलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाइलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका सहित 15 देशों की कंपनियां भाग ले रही हैं. इस बार प्रतिभागियों की संख्या 2020 में पिछले आयोजन की तुलना में 200 अधिक है.

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Sunday, January 8, 2023

ऊना-हमीरपुर रोड पर अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, युवक की मौत - पंजाब केसरी

Edited By Vijay, Updated: 08 Jan, 2023 10:07 PM

unknown vehicle collided with auto youth died

ऊना-हमीरपुर रोड पर बरनोह में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337, 304ए व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान रणजीत सिंह (25) पुत्र बलविन्द्र सिंह वार्ड नंबर-3 मोहल्ला...

ऊना (विशाल): ऊना-हमीरपुर रोड पर बरनोह में हुई सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337, 304ए व 187 मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मृतक की पहचान रणजीत सिंह (25) पुत्र बलविन्द्र सिंह वार्ड नंबर-3 मोहल्ला गलुआ ऊना के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए रामपाल निवासी डंगोली ने कहा कि वह बरनोह में एक दुकान के पास रुका हुआ था तो उसे जोर की टक्कर की आवाज सुनी। जब उसने मौके पर जाकर देखा तो एक ऑटो रिक्शा को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर मौके से भाग गया था। इस ऑटो रिक्शा में 2 लोग थे, जिसमें से एक व्यक्ति रणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई और कुलजीत निवासी अप्पर अरनियाला को काफी चोटें आई हैं। एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Saturday, January 7, 2023

Jammu News: 58 वाहनों से वसूला 2.67 लाख जुर्माना - अमर उजाला

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जम्मू। मोटर वाहन विभाग की एक टीम ने तीन दिनों में जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर विशेष नाका लगाया था। इस दौरान लगभग 220 वाहनों की जांच की, जिनमें बस, टिप्पर, ट्रक और स्कूल बस शामिल रहे। इस दौरान रूट परमिट का उल्लंघन, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग जैसे मामलों में कुल 58 वाहनों का चालान कर 2.67 लाख रुपये की वसूली की गई। ब्यूूरो

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Friday, January 6, 2023

पंजाब मंत्रिमंडल: पुराने वाहन को स्क्रैप करवा नई गाड़ी के पंजीकरण पर 25% छूट, मिल्कफेड में 500 पदों पर भर्ती - अमर उजाला

पंजाब कैबिनेट की बैठक।

पंजाब कैबिनेट की बैठक। - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्क्रैप वाहन के मालिकों को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 25 फीसदी तक छूट देने के फैसले पर मुहर लगा दी। इस फैसले के तहत ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 15 फीसदी और गैर-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी।

मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही मिल्कफेड और इससे जुड़ी मिल्क यूनियनों में ग्रुप सी व डी के 500 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सचिवालय में आम राज प्रबंध विभाग में सेवकों और चौकीदारों के 173 खाली पदों को ट्रांसफर के आधार पर भरने की मंजूरी दे दी जबकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को भंग करने की मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने इनसे जुड़े स्टाफ के 44 सदस्यों को जिला परिषदों व पंचायत समितियों में डाइंग काडर सृजित करके एडजस्ट करने की मंजूरी भी दे दी।

पंजाब सिविल सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी लागू की गई स्क्रैपिंग नीति पर अमल करते हुए पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के तहत नए वाहनों की खरीद के मौके पर खरीदार को टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत, ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिक को 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

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पंजाब मंत्रिमंडल: पुराने वाहन को स्क्रैप करवा नई गाड़ी के पंजीकरण पर 25% छूट, मिल्कफेड में 500 पदों पर भर्ती - अमर उजाला
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Wednesday, January 4, 2023

Sunday, January 1, 2023

New Year 2023: बैंक लॉकर्स से NPS तक, आज से बदलने वाले हैं नियम, देखें लिस्ट - TV9 Bharatvarsh

New Year 2023 में कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा जो हमारे पर्सनल फाइनेंस को प्रभावित कर सकती है. नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का मतलब बहुत सारे बदलाव भी हैं जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से झेलने पड़ सकते हैं.

New Year 2023: बैंक लॉकर्स से NPS तक, आज से बदलने वाले हैं नियम, देखें लिस्ट
Rules Changes

Image Credit source: freepik

नया साल 2023 आ चुका है. कई लोग नए वर्ष के लिए कई तैयारियां पहले से ही करके बैठे होंगे. हालांकि, हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा जो हमारे पर्सनल फाइनेंस (Personal Finances) को प्रभावित कर सकती है. नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का मतलब बहुत सारे बदलाव भी हैं जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से झेलने पड़ सकते हैं. इन बदलावों में बैंक लॉकर (Bank Locker), क्रेडिट कार्ड (Credit Card), GST, सीएनजी-पीएनजी की कीमतें आदि शामिल हैं. ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो जाएंगे. सरकार के नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है. आइए आपको भी बताते हैं कुछ बदलाव जो एक जनवरी यानी आज से शुरू हो रहे हैं.

जनवरी से बदलेगा NPS आंशिक निकासी नियम

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इन एनपीएस निकासी को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सरकारी क्षेत्र यानी केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक अब आंशिक निकासी (एनपीएस आंशिक निकासी) के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. इसे केवल नोडल अधिकारी को जमा करना होगा. ये नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गया है.

नए बैंक लॉकर नियम

आरबीआई ने बैंक लॉकर नियमों में बदलाव किया है, जिसमें ग्राहकों को अपडेटिड लॉकर एग्रीमेंट प्रदान करना शामिल है. नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हों गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देश अधिसूचना के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, बैंक के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तें व्यवसाय के सामान्य कोर्स में आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी. बैंक 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों का नवीनीकरण करेंगे.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, HSRP और रंग-कोडेड स्टिकर सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हैं. नियमों के मुताबिक, एचएसआरपी और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना पकड़े गए किसी भी वाहन पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. दोपहिया वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक निर्धारित की गई है. कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2022 है.

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

नए साल 2023 से, कई बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए अपनी रिवॉर्ड पॉइंट योजना में बदलाव किए जाने की संभावना है. ऐसे में आपको 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना होगा.

इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए केवाईसी अनिवार्य

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कहा है कि सभी बीमा पॉलिसीधारकों को नई पॉलिसी के लिए साइन इन करने से पहले केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) डिटेल जमा करना होगा. बीमाकर्ता ने कहा है कि वह जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, घर और यात्रा बीमा पॉलिसियों सहित पॉलिसी बेचने से पहले पॉलिसीधारकों के केवाईसी दस्तावेजों की बारीकी से निगरानी करेगा.

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म्यूचुअल फंड योजनाओं में पासबुक कॉपी एक्सेप्ट नहीं

सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अनुसार, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने से पहले आवेदन में अपने बैंक अकाउंट डिटेल दें. यदि केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए पते के प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की प्रति जमा की जाती है तो आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. हिंदू-अविभाजित परिवार (एचयूएफ) संस्थाओं के लिए, बैंक विवरण, हालांकि, केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं. निवेशक अन्य अनुमेय दस्तावेजों के साथ केवाईसी विवरण के प्रमाण के रूप में एक पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र और आधार कार्ड होने का प्रमाण प्रदान कर सकते हैं.

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...