
पंजाब कैबिनेट की बैठक। - फोटो : अमर उजाला
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में शुक्रवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने स्क्रैप वाहन के मालिकों को नया वाहन खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 25 फीसदी तक छूट देने के फैसले पर मुहर लगा दी। इस फैसले के तहत ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को 15 फीसदी और गैर-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को टैक्स में 25 फीसदी छूट मिलेगी।
मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही मिल्कफेड और इससे जुड़ी मिल्क यूनियनों में ग्रुप सी व डी के 500 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सचिवालय में आम राज प्रबंध विभाग में सेवकों और चौकीदारों के 173 खाली पदों को ट्रांसफर के आधार पर भरने की मंजूरी दे दी जबकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए) को भंग करने की मंजूरी देते हुए मंत्रिमंडल ने इनसे जुड़े स्टाफ के 44 सदस्यों को जिला परिषदों व पंचायत समितियों में डाइंग काडर सृजित करके एडजस्ट करने की मंजूरी भी दे दी।
पंजाब सिविल सचिवालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नए वाहनों की रजिस्ट्रेशन संबंधी लागू की गई स्क्रैपिंग नीति पर अमल करते हुए पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट-1924 की धारा 13 (3) के तहत नए वाहनों की खरीद के मौके पर खरीदार को टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत, ट्रांसपोर्ट वाहन मालिकों को मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत और नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहन मालिक को 25 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।
पंजाब मंत्रिमंडल: पुराने वाहन को स्क्रैप करवा नई गाड़ी के पंजीकरण पर 25% छूट, मिल्कफेड में 500 पदों पर भर्ती - अमर उजाला
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