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Sunday, January 1, 2023

New Year 2023: बैंक लॉकर्स से NPS तक, आज से बदलने वाले हैं नियम, देखें लिस्ट - TV9 Bharatvarsh

New Year 2023 में कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा जो हमारे पर्सनल फाइनेंस को प्रभावित कर सकती है. नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का मतलब बहुत सारे बदलाव भी हैं जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से झेलने पड़ सकते हैं.

New Year 2023: बैंक लॉकर्स से NPS तक, आज से बदलने वाले हैं नियम, देखें लिस्ट
Rules Changes

Image Credit source: freepik

नया साल 2023 आ चुका है. कई लोग नए वर्ष के लिए कई तैयारियां पहले से ही करके बैठे होंगे. हालांकि, हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा जो हमारे पर्सनल फाइनेंस (Personal Finances) को प्रभावित कर सकती है. नए कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का मतलब बहुत सारे बदलाव भी हैं जो हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से झेलने पड़ सकते हैं. इन बदलावों में बैंक लॉकर (Bank Locker), क्रेडिट कार्ड (Credit Card), GST, सीएनजी-पीएनजी की कीमतें आदि शामिल हैं. ये सभी बदलाव 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो जाएंगे. सरकार के नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है. आइए आपको भी बताते हैं कुछ बदलाव जो एक जनवरी यानी आज से शुरू हो रहे हैं.

जनवरी से बदलेगा NPS आंशिक निकासी नियम

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने इन एनपीएस निकासी को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक सरकारी क्षेत्र यानी केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक अब आंशिक निकासी (एनपीएस आंशिक निकासी) के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. इसे केवल नोडल अधिकारी को जमा करना होगा. ये नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हो गया है.

नए बैंक लॉकर नियम

आरबीआई ने बैंक लॉकर नियमों में बदलाव किया है, जिसमें ग्राहकों को अपडेटिड लॉकर एग्रीमेंट प्रदान करना शामिल है. नियम 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हों गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित निर्देश अधिसूचना के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित नियम या शर्तें शामिल नहीं हैं. इसके अलावा, बैंक के हितों की रक्षा के लिए अनुबंध की शर्तें व्यवसाय के सामान्य कोर्स में आवश्यकता से अधिक कठिन नहीं होंगी. बैंक 1 जनवरी, 2023 तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ अपने लॉकर समझौतों का नवीनीकरण करेंगे.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट

मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, HSRP और रंग-कोडेड स्टिकर सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हैं. नियमों के मुताबिक, एचएसआरपी और कलर-कोडेड स्टिकर के बिना पकड़े गए किसी भी वाहन पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. दोपहिया वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और चार पहिया वाहनों के लिए 600 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक निर्धारित की गई है. कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2022 है.

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

नए साल 2023 से, कई बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए अपनी रिवॉर्ड पॉइंट योजना में बदलाव किए जाने की संभावना है. ऐसे में आपको 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना होगा.

इंश्योरेंस पॉलिसियों के लिए केवाईसी अनिवार्य

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने कहा है कि सभी बीमा पॉलिसीधारकों को नई पॉलिसी के लिए साइन इन करने से पहले केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) डिटेल जमा करना होगा. बीमाकर्ता ने कहा है कि वह जीवन, स्वास्थ्य, मोटर, घर और यात्रा बीमा पॉलिसियों सहित पॉलिसी बेचने से पहले पॉलिसीधारकों के केवाईसी दस्तावेजों की बारीकी से निगरानी करेगा.

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म्यूचुअल फंड योजनाओं में पासबुक कॉपी एक्सेप्ट नहीं

सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अनुसार, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे म्यूचुअल फंड यूनिट खरीदने से पहले आवेदन में अपने बैंक अकाउंट डिटेल दें. यदि केवाईसी प्रोसेस को पूरा करने के लिए पते के प्रमाण के रूप में बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की प्रति जमा की जाती है तो आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे. हिंदू-अविभाजित परिवार (एचयूएफ) संस्थाओं के लिए, बैंक विवरण, हालांकि, केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं. निवेशक अन्य अनुमेय दस्तावेजों के साथ केवाईसी विवरण के प्रमाण के रूप में एक पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पत्र और आधार कार्ड होने का प्रमाण प्रदान कर सकते हैं.

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