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Monday, January 30, 2023

15 साल से पुराने 9 लाख सरकारी वाहन एक अप्रैल से कबाड़ में बदले जाएंगे: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी - India.com हिंदी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार,15 साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा

9 lakh govt vehicles older than 15 yrs to to be scrapped from Apr1, says Nitin Gadkari
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित किया.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि पंद्रह साल से पुराने नौ लाख सरकारी वाहनों के एक अप्रैल के बाद सड़क पर चलाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है. इनके स्थान पर नए वाहन लगाए जाएंगे. ये वाहन केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए हैं.

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बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, पंद्रह साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा. इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं. पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय किया जाएगा.

उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार एथनॉल, मेथनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए कई कदम उठा रही है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा, ”हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही प्रदूषण कर रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.” उन्होंने कहा, ”इससे वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा.”

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की हाल में जारी अधिसूचना के अनुसार, पंद्रह साल पुराने केंद्र और राज्य सरकार के सभी वाहनों का पंजीकरण एक अप्रैल से रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें कबाड़ कर दिया जाएगा. इनमें परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे वाहन शामिल हैं.

अधिसूचना के अनुसार, यह नियम देश की रक्षा के लिए अभियान में, कानून व्यवस्था लागू करने और आंतरिक सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष उद्देश्य के वाहनों (बख्तरबंद और अन्य विशेष वाहन) पर लागू नहीं होगा. इसमें कहा गया है, ” पंजीकृत वाहन कबाड़ इकाई द्वारा ऐसे वाहनों को उनके पंजीकरण के दिन से 15 साल बाद मोटर वाहन (वाहनों के पंजीकरण और क्रियान्वयन कबाड़ इकाई) नियम, 2021 के अंतर्गत निष्क्रिय किया जाएगा.” (भाषा)

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Published Date: January 30, 2023 4:13 PM IST

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