
बुलंदशहर। सड़क हादसों से बचाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अब सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे। एआरटीओ कार्यालय से 114 वाहनों का पंजीयन निलंबित कर दिया गया है। अब वाहन स्वामी को स्कैप सेंटर पर वाहन को कटवाने के बाद प्रमाणपत्र देना होगा। इसके बाद पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
अनफिट वाहनों के खिलाफ शासन और संभागीय परिवहन गंभीर हो गया है। पिछले काफी समय से अनफिट वाहनों पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ लगा रहे वाहन संचालकों को फिटनेस कराने के लिए समय-समय पर नोटिस भेजा जा रहा है। लेकिन वाहन स्वामी अनफिट वाहनों का न तो पंजीयन रद्द करवा रहे हैं और न ही फिटनेस या एनओसी लेकर जा रहे हैं। अब विभाग द्वारा जिले के 114 पुराने वाहनों का पंजीयन निलंबित कर संबंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है। यह कार्रवाई विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 के तहत तीन माह के लिए की गई है। एआरटीओ प्रशासन सतीश कुमार ने बताया कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का पंजीयन निलंबित कर नोटिस जारी किया गया है। ऐसे 114 वाहन स्वामी को वाहन के प्रपत्र पूरे कराने के लिए तीन माह का समय दिया गया है। संबंधित वाहन सड़कों पर चलते मिलते है तो उन्हें सीज कर दिया जाएगा। यदि वाहन स्वामी अपने वाहन का संचालन नहीं करवाना चाहते हैं तो वह स्कैप सेंटर में कटवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें चेसिस प्लेट की जगह स्कैप सेंटर का प्रमाणपत्र लाना होगा। यदि कोई संचालन करना चाहता है तो एनओसी ले सकता है।
Bulandshahar News: 114 वाहनों का विभाग ने किया पंजीयन निलंबित - अमर उजाला
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