Rechercher dans ce blog

Wednesday, November 29, 2023

Electric Vehicle Scheme: दिल्ली एलजी ने इलेक्ट्रिक वाहन योजना को दी मंजूरी, जानें क्या होंगे फायदे - अमर उजाला

Delhi LG approves Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme 2023 Know Details

Electric Scooter - फोटो : For Reference Only

विस्तार

शहर के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 'दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023' को मंजूरी दे दी है। यह योजना 2030 के बाद एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाणिज्यिक वाहन बेड़े को शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से बदलने को अनिवार्य बनाती है।

यह योजना दिल्ली में 25 या अधिक वाहनों (2W, 3W और 4W, बसों को छोड़कर) वाले एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस और ई-कॉमर्स कंपनियों पर लागू होती है। इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो अपनी सर्विस के लिए उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए एप या वेबसाइट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

इसके अलावा, यह योजना राजधानी में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस की शुरुआत के लिए रास्ता साफ करती है। इस पहल के लिए आधिकारिक अधिसूचना बाद में जारी होने की उम्मीद है।

योजना के अनुसार, एग्रीगेटर्स के पास अपने नए बेड़े में 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक 2-पहिया वाहन होने चाहिए। तिपहिया वाहनों के लिए, लक्ष्य छह महीने में 10 प्रतिशत, दो साल में 50 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत है। 4-पहिया वाहनों के लिए, यह 6 महीने में 5 प्रतिशत, तीन साल में 50 प्रतिशत और 5 साल में 100 प्रतिशत है। पुराने और नए सभी एग्रीगेटर्स को 1 अप्रैल, 2030 तक अपने पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में शिफ्ट करना होगा। 



विज्ञापन

 

Adblock test (Why?)


Electric Vehicle Scheme: दिल्ली एलजी ने इलेक्ट्रिक वाहन योजना को दी मंजूरी, जानें क्या होंगे फायदे - अमर उजाला
Read More

Tuesday, November 28, 2023

जरुरी जानकारी | त्योहारी सीजन में इस साल मोटर वाहन खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर: फाडा - LatestLY हिन्दी

जरुरी जानकारी | त्योहारी सीजन में इस साल मोटर वाहन खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर: फाडा

नयी दिल्ली, 28 नवंबर भारत में मजबूत मांग के दम पर इस साल त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। ट्रैक्टर के अलावा सभी खंडों में सालाना आधार पर वृद्धि दर्ज की गई है। वाहन डीलर के निकाय फाडा ने मंगलवार को यह बात कही।

इस साल 42 दिन के त्योहारी सीजन में मोटर वाहन की कुल बिक्री 19 प्रतिशत बढ़कर 37,93,584 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल यह 31,95,213 इकाई थी।

नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होकर और धनतेरस के 15 दिन बाद समाप्त हुए त्योहारी सीजन में यात्री वाहन की खुदरा बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 5,47,246 इकाई हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4,96,047 इकाई थी।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, ‘‘ नवरात्रि के दौरान खराब प्रदर्शन के बावजूद दिवाली तक स्थिति में सुधार हुआ और 10 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई।’’

उन्होंने कहा कि त्योहारी में स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहनों की मांग सबसे अधिक रही।

इसी तरह दोपहिया वाहनों का पंजीकरण सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर इस साल 28,93,107 इकाई हो गया, जो 2022 में 23,96,665 इकाई था।

उन्होंने कहा, ‘‘ कई श्रेणियों में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज की गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों ने खासकर दोपहिया वाहनों की खरीद में वृद्धि में योगदान दिया।’’

इस दौरान वाणिज्यिक वाहन की बिक्री सालाना आधार पर आठ प्रतिशत बढ़कर 1,23,784 इकाई रही।

समीक्षाधीन अवधि में तिपहिया वाहनों का पंजीकरण 41 प्रतिशत बढ़कर 1,42,875 इकाई हो गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 1,01,052 इकाई था। हालांकि, ट्रैक्टर की बिक्री पिछले साल की त्योहारी अवधि में 86,951 इकाइयों से मामूली गिरावट के साथ 86,572 इकाई हो गई।

सिंघानिया ने कहा, ‘‘ नवरात्रि में ट्रैक्टर की बिक्री में 8.3 प्रतिशत की कमी देखी गई, लेकिन इसमें उल्लेखनीय सुधार हुआ तथा बाद में वह 0.5 प्रतिशत की गिरावट तक सीमित रही।’’

इस वर्ष त्योाहरी सीजन 15 अक्टूबर को शुरू और 25 नवंबर को समाप्त हुआ।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

motor vehicle retail sales hit record high this year during festive season fadar

Adblock test (Why?)


जरुरी जानकारी | त्योहारी सीजन में इस साल मोटर वाहन खुदरा बिक्री रिकॉर्ड ऊंचाई पर: फाडा - LatestLY हिन्दी
Read More

Monday, November 27, 2023

Shahdol News : वाहन नहीं मिला तो मोटर साइकिल से ले जाना पड़ा शव - Nai Dunia

Shahdol News : सोहगपुर के ग्राम धुरवार के 56 वर्षीय बुजुर्ग ललुईया बैगा का बीपी हाई होने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Publish Date: Mon, 27 Nov 2023 12:35 PM (IST)

Updated Date: Mon, 27 Nov 2023 12:35 PM (IST)

Shahdol News : वाहन नहीं मिला तो मोटर साइकिल से ले जाना पड़ा शव

HighLights

  1. फिर जिला अस्पताल की लापरवाही उजागर।
  2. सिविल सर्जन ने दो गार्डो को हटाया।
  3. जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर निकल पड़े।

Shahdol News : नईदुनिया प्रतिनिधि. शहडोल। जिले में स्वास्थ्य महकमा सुविधा संसाधनों के लाख दावे करें,लेकिन उन दावों की जरुरत पड़ने पर पोल खुल ही जाती है।एक बार फिर इसी तरह दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई है।ऐसा मामला जिला अस्पताल में सामने आया है। यहां रविवार को 56 साल के बुर्जुग की उपचार के दौरान मौत हो गई थी।इसके बाद शव को ले जाने के लिए स्वजनों को शव वाहन नहीं मिल पाया। मजबूर हो स्वजन गोद में शव को रखकर मोटर साइकिल घर तक ले गए। मामला प्रकाश में आने पर सिविल सर्जन ने दो गार्डो को हटा दिया।

जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर निकल पड़े

जनपद पंचायत सोहगपुर के ग्राम धुरवार के 56 वर्षीय बुजुर्ग ललुईया बैगा का बीपी हाई होने पर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान ललुईया बैगा की रविवार की सुबह मौत हो गई।स्वजनों को शव ले जाने के लिए कोई वाहन नहीं मिला, जिसके कारण पोते ने मोटरसाइकिल में ही दादा ललुइया बैगा का शव रखकर जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर निकल पड़े। इस दौरान मोटरसाइकिल पर शव को पोता संभाल नही पा रहा था, जिससे शव बार बार गिरता नजर आ रहा था।

जिला अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन फिर कटघरे में

इस घटना के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन एक फिर कटघरे में हैं। बाइक में जिस तरह शव को ले जाया गया वह शर्मशार करने वाला है।मोटर साइकिल में चालक और शव समेत 4 लोग सवार हो गए और अस्पताल परिसर से धुरवार गांव की ओर गए।जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डा.जीएस परिहार ने कहा की हमारे पास शव वाहन की व्यवस्था है।

बिना सूचना दिए स्वजन शव ले गए हैं

सिविल सर्जन बोले-बिना सूचना दिए स्वजन शव ले गए हैं। मुझे जानकारी नहीं भी नहीं दी गई है। जब मुझे पता चला तो मैने जांच की और उन गार्डों को हटा दिया है,जो इस घटना को देखने के बाद अस्पताल प्रबंधन को सूचना नहीं दिए। हमारे पास शव वाहन की व्यवस्था है, लेकिन सूचना नहीं दी गई।

Adblock test (Why?)


Shahdol News : वाहन नहीं मिला तो मोटर साइकिल से ले जाना पड़ा शव - Nai Dunia
Read More

Udhampur News: डोडा में 31 वाहन जब्त, 318 के काटे चालान - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी
डोडा। बस हादसे के बाद से मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) सख्त हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट डोडा हरविंदर सिंह के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में रविवार को अभियान चला कर विभाग ने 318 वाहनों के चालान काटे और 31 वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई एआरटीओ की देखरेख में एमवीडी डोडा की टीम ने की है।
इसके तहत रविवार को एनएच-244, 9वीं-किमी प्रवेश बिंदु, घडसू, पुनेजा, थलेला, ठाठरी, गुनदोह, भलेसा, गोवारी, भद्रवाह, भल्ला, ट्रॉन, भस्ती, कोटि, गुंदना और भारत रोड आदि इलाकों में नाके लगा कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा गया। अभियान के दौरान 239 चालान काटे गए। इनमें 79 कंपाउंड चालान और 31 वाहनों को जब्त करना शामिल है। साथ ही 168500 रुपये जुर्माना वसूला गया। छह लाइसेंस निलंबित, रूट परमिट के निलंबन के लिए तीन नोटिस जारी करने के साथ ही एक रूट परमिट निलंबित किया गया है।

Adblock test (Why?)


Udhampur News: डोडा में 31 वाहन जब्त, 318 के काटे चालान - अमर उजाला
Read More

Sunday, November 26, 2023

Udhampur News: डोडा में 31 वाहन जब्त, 318 के काटे चालान - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी
डोडा। बस हादसे के बाद से मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) सख्त हो गया है। जिला मजिस्ट्रेट डोडा हरविंदर सिंह के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसी कड़ी में रविवार को अभियान चला कर विभाग ने 318 वाहनों के चालान काटे और 31 वाहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई एआरटीओ की देखरेख में एमवीडी डोडा की टीम ने की है।
इसके तहत रविवार को एनएच-244, 9वीं-किमी प्रवेश बिंदु, घडसू, पुनेजा, थलेला, ठाठरी, गुनदोह, भलेसा, गोवारी, भद्रवाह, भल्ला, ट्रॉन, भस्ती, कोटि, गुंदना और भारत रोड आदि इलाकों में नाके लगा कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा गया। अभियान के दौरान 239 चालान काटे गए। इनमें 79 कंपाउंड चालान और 31 वाहनों को जब्त करना शामिल है। साथ ही 168500 रुपये जुर्माना वसूला गया। छह लाइसेंस निलंबित, रूट परमिट के निलंबन के लिए तीन नोटिस जारी करने के साथ ही एक रूट परमिट निलंबित किया गया है।

Adblock test (Why?)


Udhampur News: डोडा में 31 वाहन जब्त, 318 के काटे चालान - अमर उजाला
Read More

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : 2017 के “लाइट ... - नवसंचार समाचार .कॉम

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने एक निर्देश जारी किया कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में उसके 2017 के फैसले में दिया गया निर्णय “लाइट मोटर व्हीकल” (एलएमवी) ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकताओं के संबंध में चल रहे संदर्भ के दौरान लागू रहेगा। परिवहन वाहन. संविधान पीठ मुकुंद देवांगन फैसले को चुनौती देने वाले एक संदर्भ पर विचार-विमर्श कर रही थी। विचाराधीन विशिष्ट मुद्दा यह था कि क्या “हल्के मोटर वाहन” के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति “हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन” को चलाने के लिए अधिकृत है, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो।

फैसले ने स्थापित किया था कि 7500 किलोग्राम से कम वजन वाले परिवहन वाहन चलाने के लिए एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस में एक अलग समर्थन अनावश्यक था। संविधान पीठ ने लंबित संदर्भ के समाधान तक इस व्याख्या की निरंतरता की पुष्टि की।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:

इस मामले में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से संबंधित विभिन्न विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) और सिविल अपीलें शामिल थीं, जिसमें कई पक्ष प्रवेश, देरी की माफी और कुछ दस्तावेजों को दाखिल करने से छूट की मांग कर रहे थे। मामला मुख्य रूप से इस सवाल से जुड़ा है कि क्या हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से एक विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार है।

पार्टियों के तर्क:

अपीलकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने किया, ने तर्क दिया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 2(21) और धारा 10 के लिए मूल्यांकन और संभावित संशोधन की आवश्यकता है। मामले में एक पक्ष, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अदालत को अधिनियम में संशोधन के लिए चल रही अपनी कवायद के बारे में सूचित किया, जिसमें संविधान के तहत अधिनियम की समवर्ती विषय स्थिति के कारण हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों के साथ व्यापक परामर्श की आवश्यकता पर बल दिया गया। .

भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरामनी और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उत्तरदाताओं ने कार्यवाही के दौरान प्रतिवाद प्रस्तुत किए। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन में शामिल जटिलताओं पर प्रकाश डाला, जिसमें अन्य प्रावधानों, अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों, राज्य के खजाने और आम जनता पर प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता भी शामिल है। उत्तरदाताओं ने प्रस्तावित संशोधनों में गहन परामर्श और हितधारकों के विचारों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रस्तुत अपने नोट के माध्यम से, प्रस्तावित संशोधनों के संभावित नतीजों का आकलन करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ आंतरिक चर्चा और परामर्श सहित उठाए गए कदमों की रूपरेखा तैयार की। मंत्रालय ने परामर्श जारी रखने और इसमें शामिल मुद्दों की गहन जांच के लिए कार्यवाही को स्थगित करने की मांग की।

न्यायालय की टिप्पणियाँ:

जवाब में, अदालत ने संदर्भ में उठाए गए मुद्दों पर निश्चितता लाने के महत्व को स्वीकार किया, विशेष रूप से मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) 14 एससीसी 663 में तीन-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाया। केंद्र सरकार के अनुरोध के बावजूद स्थगन के लिए, अदालत ने MoRTH को अत्यधिक शीघ्रता के साथ संशोधन अभ्यास को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार को समय पर परामर्श सुनिश्चित करने और पूरा करने की समय सीमा तय करने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय करना चाहिए। अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2024 को होनी है, जिस तारीख तक परामर्श समाप्त हो जाना चाहिए, और केंद्र सरकार को प्रस्तावित संशोधनों के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करना होगा।

मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड:

तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 10 के अनुसार ड्राइवर के पास विशिष्ट प्रकार के वाहन के बजाय वाहनों की श्रेणी से संबंधित लाइसेंस होना आवश्यक है।

(i) ‘हल्के मोटर वाहन’ की परिभाषा में धारा 2(15) और 2(48) के साथ पठित धारा 2(21) में निर्धारित वजन के अनुसार परिवहन वाहन शामिल है, और ऐसे परिवहन वाहनों को संशोधन के आधार पर बाहर नहीं किया गया है। अधिनियम क्रमांक 54/1994.

(ii) एक परिवहन वाहन या ऑम्निबस, जिसका कुल वाहन वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, हल्के मोटर वाहन के रूप में योग्य है। इसके अलावा, एक मोटर कार, ट्रैक्टर, या रोड रोलर, जिसका ‘बिना लदे वजन’ 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, इस श्रेणी में आता है। धारा 10(2)(डी) के तहत “हल्के मोटर वाहन” की श्रेणी के लिए जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर को निर्दिष्ट वजन मानदंडों को पूरा करने वाले परिवहन वाहन, ऑम्निबस, मोटर कार, ट्रैक्टर या रोड रोलर चलाने के लिए अधिकृत करता है। ऐसे वाहनों के संचालन के लिए लाइसेंस पर किसी अतिरिक्त पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है।

(iii) अधिनियम संख्या 54/1994 द्वारा लाया गया संशोधन, धारा 10(2) के खंड (ई) से (एच) को ‘परिवहन वाहन’ अभिव्यक्ति के साथ प्रतिस्थापित करते हुए, केवल 1994 में सूचीबद्ध प्रतिस्थापित वर्गों से संबंधित है। परिवहन वाहनों को हल्के मोटर वाहनों को दर्शाते हुए अधिनियम की धारा 10(2)(डी) और धारा 2(41) के दायरे से बाहर न करें।

(iv) “परिवहन वाहन” को सम्मिलित करके फॉर्म 4 में संशोधन 1994 में प्रतिस्थापित श्रेणियों तक ही सीमित है। “हल्के मोटर वाहन” वर्ग के परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया अपरिवर्तित बनी हुई है। यदि चालक के पास हल्का मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है तो परिवहन वाहन चलाने के लिए अलग से समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है।

न्यायालय का निर्णय:

अंतरिम अवधि के दौरान, अदालत ने फैसला सुनाया कि मुकुंद देवांगन मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ का फैसला प्रभावी रहेगा और सभी संबंधित अधिकारियों को तदनुसार कार्य करना चाहिए। आदेश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अपने सक्षम विभागों तक सूचना प्रसारित करने का भी निर्देश दिया गया।

केस का नाम: एम/एस बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी एवं अन्य।

कोरम: माननीय श्री भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, माननीय श्री न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, माननीय श्री न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, माननीय श्री न्यायमूर्ति पंकज मिथल, और माननीय श्री न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा

केस नंबर: सिविल अपील नंबर 841/2018

अपीलकर्ता के वकील: श्री तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल और अन्य।

प्रतिवादी के वकील: श्री आर वेंकटरामनी, भारत के अटॉर्नी जनरल और अन्य।

Adblock test (Why?)


मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड : 2017 के “लाइट ... - नवसंचार समाचार .कॉम
Read More

Saturday, November 25, 2023

Jharkhand News: पुलिस की सख्ती से घट गई सड़क हादसों की संख्या, इन आठ जिलों का प्रदर्शन सबसे शानदार.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

राज्य ब्यूरो, रांची। पुलिस की सख्ती से राज्य में सड़क हादसों में कमी आई है। आठ जिले ऐसे हैं, जहां मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस की सख्ती व लोगों में जागरूकता की बदौलत सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई।

इन जिलों का बेहतर प्रदर्शन रहा।

इन जिलों में चतरा, पाकुड़, गोड्डा, चाईबासा, बोकारो, खूंटी, कोडरमा व पलामू शामिल हैं। ये जानकारी झारखंड पुलिस के एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाठकर की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के साथ हुई बैठक में सामने आई हैं।

बैठक में सड़क सुरक्षा कोषांग झारखंड के नोडल अधिकारी डीआइजी सुनील भास्कर, पलामू प्रक्षेत्र के आइजी, सभी रेंज डीआइजी, सभी एसएसपी, एसपी, सभी जिलों के डीएसपी यातायात, मुख्यालय शामिल हुए थे।

बैठक में एडीजी ने वर्ष 2021-22 में जनवरी से सितंबर महीने तक व 2022-23 में जनवरी से सितंबर महीने तक की सड़क दुर्घटनाओं की तुलनात्मक समीक्षा की।

पाकुड़ जिले में जन सहयोग समिति के सहयोग से जागरूकता अभियान, नो हेलमेट-नो पेट्रोल व सरकारी कर्मियों के लिए भी बिना हेलमेट के आफिस में प्रवेश निषेध जैसे कार्यक्रम कर सड़क हादसों को रोका गया।

एडीजी ने इसे अन्य जिलों में करने की आवश्यकता बताई। एडीजी ने शादियों के मौसम में प्रत्येक थाना क्षेत्र में आने वाले बारात स्थल पर संबंधित थाना प्रभारी को जाने व वहां के चालकों को बुलाकर रात में सतर्क होकर वाहन चलाने का निर्देश देने के लिए कहा है।

ब्लैक स्पॉट पर सोलर लाइट लगवाने का निर्देश

एडीजी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसे स्थलों को चिह्नित करें, जहां अत्याधिक अंधेरा या घुमावदार है। यहां नए ब्लैक स्पाट बन रहे हैं। ऐसे स्थानों पर ज्रेडा, एनजीओ व सीएसआर के माध्यम से आगामी बैठक के पूर्व प्रत्येक जिले में कम से कम चार-चार सोलर लाइट-स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पुलिस पदाधिकारी सड़क दुर्घटना के समय का आकलन कर इस बात की समीक्षा करें कि किस समय ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं।

उस अवधि में विशेष अभियान चलाकर दुर्घटना को कम करने, चेतावनी संकेतक लगाकर व जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक कर सड़क दुर्घटना में कमी लाने का प्रयास करने के लिए कहा है।

पदाधिकारियों ने 9.97 लाख लोगों को किया जागरूक

झारखंड पुलिस ने पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों के बीच बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया। एक जनवरी से 15 नवंबर के बीच राज्य के कुल 484 थानों के 8390 पदाधिकारियों ने 10509 स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के माध्यम से पुलिस अधिकारियों ने राज्य के नौ लाख 97 हजार 362 लोगों को जागरूक किया।

11 माह में 31 हजार लोगों ने तोड़ा सिग्नल

राज्य में एक जनवरी से 15 नवंबर तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत सभी जिलों में बड़ी कार्रवाई हुई है। इस 11 महीने में 31 हजार 724 लोगों ने सिग्नल तोड़ा, जिनके विरुद्ध जुर्माने की वसूली हुई।

राज्य में इस अवधि में बिना हेलमेट के 81 हजार 957 लोग वाहन चलाते पकड़े गए। बिना लाइसेंस के 22 हजार 626 लोग, तेज रफ्तार में वाहन चलाते 8621 लोग व बिना सीट बेल्ट के 19 हजार 856 लोग पड़े गए हैं। मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के पीछे बैठने वाले 16 हजार 716 लोग पकड़े गए, जिनसे पुलिस ने जुर्माना वसूला।

(नोट: सड़क दुर्घटना, दुर्घटना में मृत्यु व जख्मी होने संबंधित आंकड़ा जनवरी से सितंबर महीने तक का है।)

यह भी पढ़े: Exclusive: 'आदिवासी कल्याण योजनाओं पर काम नहीं करते अधिकतर राज्य', केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से खास बातचीत

देवर-भाभी के अवैध संबंध की बड़े भाई को लगी भनक, 1900 KM दूर बैठकर छोटे ने रची ऐसी साजिश; हुआ खुलासा तो हिल गया इलाका

Adblock test (Why?)


Jharkhand News: पुलिस की सख्ती से घट गई सड़क हादसों की संख्या, इन आठ जिलों का प्रदर्शन सबसे शानदार.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
Read More

Thursday, November 23, 2023

हिमाचल में सबसे बड़ी सख्ती, बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट बच्चा बैठाया तो जब्त होगी गाड़ी - Divya Himachal

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

बाइक-स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अगर दोपहिया वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर परिवहन विभाग की ओर से उनके खिलाफ सख्त कारवाई अमल में लाई जाएगी। अगर आप बच्चे को बिना हेलमेट व सुरक्षा कवच के स्कूटी या बाइक पर बिठाते हैं, तो फिर उस सूरत में आपकी बाइक या स्कूटी भी जब्त हो जाएगी। साथ ही आपका चालान भी कटेगा। ऐसे में दोपहिया वाहन चलाते समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में दोपहिया वाहन चालक खुद तो हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन अपने से साथ बच्चों को बिना हेलमेट बाइक पर घुमाते हैं। यह बाइक व स्कूटी चालक अपने साथ बच्चों की जान को जोखिम में डालते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बच्चों को बिना हेलमेट स्कूटर, स्कूटी या बाइक पर बिना हेलमेट के ले जाता हुआ पाया जाता है, तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022 के मुताबिक दोपहिया वाहन चालकों को 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे को अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यता है। दोपहिया वाहन चालक को इस श्रेणी के बच्चो को सेफ्टी हारनेस यानि सुरक्षा कवच पहनाना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनाना भी जरूरी है। अगर आप बच्चे को अपने साथ बाइक पर ले जाते हैं तो फिर बाइक या अन्य दोपहिया वाहन की गति 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को बाइक पर ले जाते समय विशेष एहतियात बरतें और बच्चे की जान को जोखिम में न डालें।

निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप का कहना है कि अगर कोई बिना हेलमेट के बच्चों को अपने साथ ले जाता है, तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमों के तहत आपका चालान भी कटेगा और दोपहिया वाहन भी जब्त हो सकता है। ऐसे अपने साथ बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ बिलकुल न करें।

Adblock test (Why?)


हिमाचल में सबसे बड़ी सख्ती, बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट बच्चा बैठाया तो जब्त होगी गाड़ी - Divya Himachal
Read More

Wednesday, November 22, 2023

LMV ड्राइविंग लाइसेंस पास तो फिर दौड़ा सकेंगे हैवी वाहन! कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला निर्देश - Times Bull

नई दिल्ली: भारत एक ऐसा देश है, जहां यातायात के लिए तमाम बड़े कानून बनाए गए हैं। लोग बड़ी संख्या में वाहन चलाने के लिए लाइसेंस बनवाते हैं जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए बड़ा निर्देश जारी कर दिया है।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को ड्राइविंग लाइसेंस की कानूनी प्रक्रिया को लेकर एख बड़ा आदेश जारी कर दिया है, जिसमें जल्द ही परामर्श देने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी सवाली की 17 जनवरी तक समीभआ करने का बुधवार को केंद्र सरकार को निर्देश जारी कर दिया है।

इतना ही ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति खास वजन का परिवहन वाहन चलाने का कानूनी रूप से हकदार है। यह फैसला कोर्ट की खंडपीठ ने एक मामले में दिया है। इसका अलगी सुनवाई अगले साल होगी।

जानिए कब होगी आगामी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ड के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ह्रषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन की कवायद के लिए सरकार के साथ परामर्श की जरूरत होगी, जिसमें कुछ समय लगेगा।

इसके साथ ही पीछ ने कहा कि केंद्र को निद्रेश देते हैं कि वह इस प्रक्रिया को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। चूंकि राज्य सरकार के साथ परामर्श की परिकल्पना की गई है। हम सभी राज्य सरकारों को सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा समय-सीमा का पालन करने की बात कही है।

पीठ के मुताबिक, अब अगली कार्यवाही अब 17 जनवरी 2024 को सूचीबद्ध की जाएगी। इस तारीख तक हम उम्मीद करते हैं कि परामर्श पूरा हो जाएगा। शुरुआत में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र की तरफ से एक नोट प्रस्तुत किया।

LMV लाइसेंस वाले चला सकते हैं भारी वाहन

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, कार्यवाही स्थगित करने से इनकार कर दिया और मामले को 17 जनवरी को सुनवाई के लिए तय कर दी है। यह भी स्पष्ट किया गया कि मामले के लंबित रहने के दौरान मुकुंद देवांगन मामले में फैसला प्रभावी रहेगा।

इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार से पूछा था कि इस कानूनी सवाल पर कानून में बदलाव की जरूरत है। इसके अलावा हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति एक विशेष वजन के परिवहन वाहन को चलाने का कानूनी रूप से मान्य है या नहीं।

यह खबरें भी पढ़ें

Adblock test (Why?)


LMV ड्राइविंग लाइसेंस पास तो फिर दौड़ा सकेंगे हैवी वाहन! कोर्ट ने दिया चौंकाने वाला निर्देश - Times Bull
Read More

DL: क्या ड्राइविंग लाइसेंस देने के कानून में बदलाव जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समीक्षा के लिए कहा - अमर उजाला

SC directs Centre to review if change in law is warranted on issue of regimes for grant of driving licence

सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार को 17 जनवरी तक इस कानूनी सवाल की समीक्षा करने का निर्देश दिया कि क्या लाइट मोटर व्हीकल (हल्के मोटर वाहन) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से एक विशेष वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल (परिवहन वाहन) को चलाने का हकदार है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि संशोधन की कवायद के लिए कई हितधारकों के साथ परामर्श की जरूरत होगी जिसमें समय लगेगा।

"हम केंद्र को निर्देश देते हैं कि वह इस प्रक्रिया को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाए। चूंकि राज्य सरकार के साथ परामर्श की परिकल्पना की गई है, हम सभी राज्य सरकारों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश देते हैं।

पीठ ने कहा, "कार्यवाही अब 17 जनवरी, 2024 को सूचीबद्ध की जाएगी, जिस तारीख तक हम उम्मीद करते हैं कि परामर्श पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और केंद्र द्वारा उठाए जाने वाले आगे के कदमों का एक स्पष्ट रोड मैप इस अदालत के समक्ष रखा जाना चाहिए।" इस पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं।


शुरुआत में, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने केंद्र की ओर से एक नोट पेश किया और कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए टुकड़ों में संशोधन के बजाय एक बड़ी तस्वीर पर विचार कर रही है।

शीर्ष कानून अधिकारी ने पीठ से इस बीच कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का आग्रह किया।

हालांकि, शीर्ष अदालत ने कार्यवाही स्थगित करने से इनकार कर दिया और मामले को 17 जनवरी को सुनवाई के लिए तय कर दिया।
 

विज्ञापन

Adblock test (Why?)


DL: क्या ड्राइविंग लाइसेंस देने के कानून में बदलाव जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को समीक्षा के लिए कहा - अमर उजाला
Read More

Tuesday, November 21, 2023

Premium Bus: दिल्ली में चलेंगी एप आधारित प्रीमियम बसें, नई नीति के ... - अमर उजाला

Delhi Motor Vehicles Licensing of Aggregator Premium Buses Scheme 2023 notified by Delhi government

प्रीमियम बस - फोटो : For Reference Only

विस्तार

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस योजना को दिल्ली के एलजी ने अपनी मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना को क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में इसे एक बड़ा बदलाव बताया। केजरीवाल ने अपने पोस्ट में लिखा, "मुझे उम्मीद है यह सेवा दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। लोग अपनी कार और स्कूटर छोड़कर बसों में सफर करना शुरू करेंगे।" 

दिल्ली परिवहन विभाग ने बसों की प्री-बुकिंग और एग्रीगेशन का रास्ता साफ करने के लिए अपनी प्रीमियम बस एग्रीगेटर नीति जारी की। नए नियम दिल्ली के क्षेत्र में प्रीमियम बसों की लाइसेंसिंग और उनके संचालन को नियंत्रित करेंगे।

अधिसूचना में एक एग्रीगेटर को "परिवहन के उद्देश्य से ड्राइवर के साथ जुड़ने के लिए एक डिजिटल मध्यस्थ या बेड़े के मालिक या यात्री के लिए बाजार" के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक व्यक्ति/इकाई हो सकता है, या तो बेड़े का मालिक या ऑपरेटर, जिसका कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट धारक के साथ संपूर्ण वाहन के इस्तेमाल के लिए समझौता है, न कि उसके किसी हिस्से के लिए।"

परिवहन विभाग ने प्रीमियम बस एग्रीगेटर योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों (ई-बसों) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इंसेंटिव दिया। नई नीति के आदेश के अनुसार, 1 जनवरी, 2025 से योजना के तहत दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों के पंजीकरण की अनुमति होगी, जिसमें सीएनजी बसों या अन्य श्रेणी की बसों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। 

Adblock test (Why?)


Premium Bus: दिल्ली में चलेंगी एप आधारित प्रीमियम बसें, नई नीति के ... - अमर उजाला
Read More

Delhi: अब दिल्ली में ऑनलाइन बुक कर सकेंगे प्रीमियम AC बसें, मिलेंगी Wifi-GPS जैसी कई सुविधाएं - बिज़नेस स्टैंडर्ड

दिल्ली में ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना 2023 को मंजूरी दे दी है।

दिल्ली सरकार ने इस योजना को अपनी मंजूरी देकर 29 मई को सभी हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। इसके बाद इसे पिछले महीने उप राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था। जिसे अब मंजूरी मिल गई है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

किराया डायनेमिक प्राइसिंग से तय होगा, आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी प्रीमियम बसें

ऐप्लिकेशन (ऐप) आधारित प्रीमियम बस योजना के तहत लग्जरी बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में AC, Wifi, GPS, पैनिक बटन जैसी सारी आधुनिक सुविधाएं होगी।

लाइसेंस धारक रूट भी अपने हिसाब से तय कर सकता है। इस योजना के तहत किराया तय करने में डायनेमिक प्राइसिंग की अनुमति होगी।

हालांकि यह किराया दिल्ली परिवहन निगम (DTC) की बसों के अधिकतम किराये से कम नहीं हो सकता है। ताकि डीटीसी या क्लस्टर बसों से प्रतिस्पर्धा ना हो। लाइसेंस धारक को किराया ऐप पर दिखाना होगा।

केवल डिजिटल माध्यम से मिलेगी टिकट

यात्रियों से किराया केवल डिजिटल माध्यम से लिया जा सकेगा यानी इन बसों में फिजिकल टिकट नहीं दिया जा सकेगा। जो यात्री पहले से बुकिंग करेगा उसी को यात्रा की इजाजत होगी।

एक बार लाइसेंस धारक ने यात्री की बुकिंग ले ली तो फिर वह केवल आकस्मिक घटना को छोड़कर यात्रा को रद्द नहीं कर सकता। इस योजना में शामिल होने वाली सीएनजी बसें 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसमें शामिल होने वाली ई-बसों से लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा।

उप राज्यपाल से इस प्रीमियम बस योजना को मंजूरी मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये सेवा दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। लोग अपनी कार व स्कूटर छोड़कर बसों में सफर करना शुरू करेंगे।

First Published - November 21, 2023 | 6:08 PM IST

संबंधित पोस्ट

Adblock test (Why?)


Delhi: अब दिल्ली में ऑनलाइन बुक कर सकेंगे प्रीमियम AC बसें, मिलेंगी Wifi-GPS जैसी कई सुविधाएं - बिज़नेस स्टैंडर्ड
Read More

मोटर व्हीकल एक्ट में की कार्रवाई, 1800 वसूले - Dainik Bhaskar

बेमेतरा2 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

बेमेतरा| एसपी भावना गुप्ता के निर्देशन पर शराब, गांजा, नशीली पदार्थो की अवैध बिक्री पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में यातायात के नियम का पालन नहीं करने वाले 6 वाहन चालक से 1800 रुपए समन शुल्क वसूला गया है। 36 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

थाना बेमेतरा में तीन प्रकरण में 9 व्यक्ति, थाना बेरला दो

Adblock test (Why?)


मोटर व्हीकल एक्ट में की कार्रवाई, 1800 वसूले - Dainik Bhaskar
Read More

Monday, November 20, 2023

Panchkula News: मृतक के परिजनों को मिलेगा 21.50 लाख का मुआवजा - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत युवक के माता और पिता को 21,50,766 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 28 वर्षीय विशव कोचर सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में नौकरी करता था। 4 अगस्त 2021 को वह अपने घर रायपुररानी से बाइक पर सेक्टर-6 सिविल अस्पताल जा रहा था। रात 8.10 मिनट पर जैसे ही वह गुरुद्वारा नाडा साहिब के पास पहुंचा तो ट्रक चालक हरि कृष्ण ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। विशव कोचर ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। उसको इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विशव कोचर सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में ठेके कर्मचारी के तौर पर काम करता था। वह 16,160 रुपये प्रति माह कमाता था। उसकी कमाई से उसके घर का खर्चा चलता था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक चालक हरी कृष्ण, ट्रक मालिक विजेंद्र सिंह और ट्रक इंश्योरेंस कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था।

Adblock test (Why?)


Panchkula News: मृतक के परिजनों को मिलेगा 21.50 लाख का मुआवजा - अमर उजाला
Read More

VIDEO...शादी समारोह में मिले तो फिर वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा - Patrika News

विधानसभा चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहन संचालकों को चेतावनी

-तय समय पर वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की तो फिर नहीं चला पाएंगे गाड़ी
नागौर. परिवहन विभाग की ओर से विधानसभा चुनाव के कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए अधिग्रहित वाहनों को बिना टीपी शादी समारोह में संचालित होता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी सुप्रिया बिश्नोई ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से नागौर एवं डीडवाना विधानसभा क्षेत्रों के लिए 500 बसें एवं 600 बोलेरो-स्कार्पियो वाहन को अधिग्रहित किया गया है। इन वाहनों के संचालकों को 22 नवंबर तक की शाम चार बजे तक अनिवार्य रूप से अपनी उपस्थिति की रिपोर्टिंग करनी है। परिवहन विभाग ने चेताया है कि समस्त वाहनों को तय समय पर लगाया जाना सुनिश्चित करें। इसके बाद भी इस आदेश का कोई भी वाहन स्वामी उल्लंघन करते पाया गया, और मतदान के दिन अधिग्रहण फॉर्म लेने के बावजूद भी बिना टी पी शादी समारोह में संचालित होता पाया गया तो उसके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 167 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माना या फिर दोनों ही कार्रवाइयां हो सकती है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
हनुमान को चढ़े भोग, किया चालीसा का पाठ
नागौर. शहर के खत्रीपुरा स्थित हनुमान मंदिर में रविवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर महावीर हनुमान को विविध प्रकार के व्यंजनों के भोग वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अर्पित किए गए। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने भजनों की एक से बढकऱ एक प्रस्तुतियां की। मेरे हनुमान आए हैं, नाम लिया हनुमान का तो हो गए अपने काम सरीखे भजनों की प्रस्तुतियों से श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। कार्यक्रम में रामदयाल सारस्वत, सुखराम फिड़ौदा, भीकमचंद अग्रवाल, चांदमल पंवार, राजेन्द्र अरोड़ा, महेन्द्र अरोड़ा, गौरी शंकर रांकावत, बंशीलाल सर्वा एवं संजय सारस्वत आदि मौजूद थे।
अन्नकूट महोत्सव का आयोजन
गिनाणी तालाब स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन रविवार को किया गया। महोत्सव में महादेव कोछप्पन प्रकार के भोग चढ़ाए गए। इस दौरान भक्तों ने भगवान शिव की भक्ति पर आधारित भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर विविध रंगीय फूलों से सजा एकलिंग महादेव अपने विहंगम रूप में नजर आए। कार्यक्रम में संजना सोनी, शुभम सोनी, लक्ष्मीनारायण अग्रोया, दीपक अग्रोया,रमेश डांवर, मुकेश रोडा, जीतू डांवर,जितेंद्र ओझा, राकेश मौसूण,रमेश अग्रोया, हर्षिता सोनी, नितिन सोनी, शौर्य सोनी, रामकिशोर पंडित, प्रकाश दाधीच,सागर सोनी, नीरज शर्मा, गोपाल मौसूण, राजू सोनी, योगेश मौसूण,मदन डांवर आदि मौजूद थे

Adblock test (Why?)


VIDEO...शादी समारोह में मिले तो फिर वाहन रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा - Patrika News
Read More

Sunday, November 19, 2023

मोटर वाहन विभाग राज्य में फैंसी नंबर दरें बढ़ाएगा - Janta Se Rishta

तिरुवनंतपुरम: मोटर वाहन विभाग ने फैंसी नंबर दरें बढ़ाने की सिफारिश की है. नॉन-फैंसी नंबर की बुकिंग के लिए बेस रेट 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और फैंसी नंबर के लिए बेस रेट 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये करने की सिफारिश की गई है. केरल में मोटर वाहन विभाग फैंसी नंबर दरों में वृद्धि करेगा, ऑटोरिक्शा को छोड़कर अन्य सभी वाहनों के लिए परमिट और दर में वृद्धि की सिफारिश के साथ एक मसौदा आदेश जारी किया है।

फैंसी नंबरों की विशिष्टता के आधार पर स्लैब 25000 और 50000 हैं। किसी भी सीरीज में नंबर 1 की बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये का शुल्क लिया जाता है। इसके अलावा, कुछ नंबर जो 3000 के बेस रेट पर बुक किए जा सकते थे, उन्हें बढ़ाकर 10,000 के स्लैब में कर दिया गया है। जो संख्या 10000 के स्लैब तक पहुंच जाती थी उसे बढ़ाकर 25000 के स्लैब तक कर दिया गया है।

परमिट शुल्क भी बढ़ा दिया गया है. टैक्सी वाहनों का परमिट 700 रुपये था, जिसे घटाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। छोटे मालवाहक वाहनों के लिए परमिट शुल्क 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है. भारी मालवाहक वाहनों के लिए परमिट शुल्क 1,800 रुपये से बढ़कर 2,250 रुपये, 14 सीटों तक के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के लिए 2,250 रुपये से बढ़कर 4,500 रुपये और 21 सीटों से ऊपर के भारी वाहनों के लिए परमिट शुल्क 3,800 रुपये से बढ़कर 3,800 रुपये हो जाएगा। 5,250.

नए रजिस्ट्रेशन में सरकारी वाहन: सरकारी वाहनों के लिए अब से नई रजिस्ट्रेशन सीरीज आ रही है। केएल 90 से शुरू होने वाली पंजीकरण श्रृंखला नई जारी की जाएगी। जैसे-जैसे नई सीरीज आ रही है, मंत्रियों की गाड़ियों समेत सरकारी गाड़ियां भी इस (सरकारी गाड़ियां) में बदलती जा रही हैं। केएल-90-ए (KL-90-ए), केएल-90-बी (केएल-90-बी), केएल-90-सी और केएल-90-डी पंजीकृत श्रृंखला हैं। नई आ रही हैं।

ए’ श्रृंखला में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले वाहन, बी श्रृंखला में केंद्र सरकार के वाहन, ‘सी’ श्रृंखला में स्थानीय निकाय के वाहन और ‘डी’ श्रृंखला में सार्वजनिक क्षेत्र के सरकारी स्वामित्व वाले वाहन हैं।

नया फैसला सरकारी बोर्ड द्वारा निजी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। उसी समय, निजी वाहनों को अनुबंधित किया गया था और सरकार ने एक बोर्ड स्थापित किया था और सेवा को पहले संचालित किया था। लेकिन नई पंजीकरण श्रृंखला से इसे रोका जा सकता है।

ऐसे वाहनों का पंजीकरण केएसआरटीसी की ओर से तिरुवनंतपुरम सिविल स्टेशन स्थित राष्ट्रीयकरण अनुभाग कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

Adblock test (Why?)


मोटर वाहन विभाग राज्य में फैंसी नंबर दरें बढ़ाएगा - Janta Se Rishta
Read More

15 Year Old Vehicle: वाहन के 15 साल कंप्लीट तो सरकार देगी नई गाड़ी खरीदने के पैसे; जानिए क्या है यह पॉलिसी.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

जागरण संवाददाता, शिमला। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में 15 साल की आयु पूरे कर चुके वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) किया जाएगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति भी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करता है तो सरकार उसे नई गाड़ी खरीदने पर 25 से 50 प्रतिशत तक पंजीकरण में छूट देगी।

सीएम सुक्खू ने की बैठक

शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्क्रैप पालिसी को स्वीकृति दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बैठक में स्क्रैप पालिसी पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि पुरानी गाड़ी को नष्ट कर दिया जाएगा। देखने में आया है कि पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लोग बेच देते थे।

यह भी पढ़ें- Shimla News: पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को बदलने की तैयारी में सुक्‍खू सरकार, SR ओझा हो सकते हैं नए DGP

नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगा 25 प्रतिशत की छूट

मैकेनिक इसके पुराने पार्ट्स को निकाल कर दोबारा गाड़ियों में इस्तेमाल कर लेते थे। स्क्रैप पालिसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गैर व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवाता है तो नई गाड़ी खरीदने के बाद पंजीकरण पर उसे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इसी तरह यदि व्यावसायिक वाहन पर यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। वाहन मालिकों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से सुक्खू सरकार मोटर वाहन कर के साथ ब्याज और जुर्माने में भी एकमुश्त छूट देगी। छूट एक साल के लिए होगी। यह छूट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन मालिक को सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट जमा करना होगा।

यह भी पढ़ें- Shimla News: हिमाचल काडर के IPS ज्ञानेश्वर सिंह को गोल्ड मेडल, अंतरराष्ट्रीय हेरोइन तस्कर का किया था भंडाफोड़

Adblock test (Why?)


15 Year Old Vehicle: वाहन के 15 साल कंप्लीट तो सरकार देगी नई गाड़ी खरीदने के पैसे; जानिए क्या है यह पॉलिसी.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
Read More

Saturday, November 18, 2023

15 Year Old Vehicle: वाहन के 15 साल कंप्लीट तो सरकार देगी नई गाड़ी खरीदने के पैसे; जानिए क्या है यह पॉलिसी.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

जागरण संवाददाता, शिमला। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों में 15 साल की आयु पूरे कर चुके वाहनों को स्क्रैप (कबाड़) किया जाएगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति भी अपने पुराने वाहन को स्क्रैप करता है तो सरकार उसे नई गाड़ी खरीदने पर 25 से 50 प्रतिशत तक पंजीकरण में छूट देगी।

सीएम सुक्खू ने की बैठक

शनिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्क्रैप पालिसी को स्वीकृति दी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बैठक में स्क्रैप पालिसी पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि पुरानी गाड़ी को नष्ट कर दिया जाएगा। देखने में आया है कि पुरानी हो चुकी गाड़ियों को लोग बेच देते थे।

यह भी पढ़ें- Shimla News: पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को बदलने की तैयारी में सुक्‍खू सरकार, SR ओझा हो सकते हैं नए DGP

नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगा 25 प्रतिशत की छूट

मैकेनिक इसके पुराने पार्ट्स को निकाल कर दोबारा गाड़ियों में इस्तेमाल कर लेते थे। स्क्रैप पालिसी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गैर व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप पॉलिसी के तहत स्क्रैप करवाता है तो नई गाड़ी खरीदने के बाद पंजीकरण पर उसे 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

इसी तरह यदि व्यावसायिक वाहन पर यह छूट 50 प्रतिशत तक मिलेगी। वाहन मालिकों को अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से सुक्खू सरकार मोटर वाहन कर के साथ ब्याज और जुर्माने में भी एकमुश्त छूट देगी। छूट एक साल के लिए होगी। यह छूट पाने के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान वाहन मालिक को सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट जमा करना होगा।

यह भी पढ़ें- Shimla News: हिमाचल काडर के IPS ज्ञानेश्वर सिंह को गोल्ड मेडल, अंतरराष्ट्रीय हेरोइन तस्कर का किया था भंडाफोड़

Adblock test (Why?)


15 Year Old Vehicle: वाहन के 15 साल कंप्लीट तो सरकार देगी नई गाड़ी खरीदने के पैसे; जानिए क्या है यह पॉलिसी.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
Read More

जल शक्ति विभाग में 4500 नौकरियां, मोटर वाहन कर में एकमुश्त छूट, जानिए कैबिनेट के फैसले… - Divya Himachal

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागबानी विभाग में बागबानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ-साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया।

पावन प्रोजेक्ट का आबंटन रद्द
मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके।

मंदिरों का सोना-चांदी
प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

पहली में दाखिले की उम्र
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मासिक किराया
बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपए मासिक किराया देने की भी कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

Adblock test (Why?)


जल शक्ति विभाग में 4500 नौकरियां, मोटर वाहन कर में एकमुश्त छूट, जानिए कैबिनेट के फैसले… - Divya Himachal
Read More

Chamba News: पक्काटाला–बालू संपर्क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Sat, 18 Nov 2023 10:49 PM IST

Vehicular movement banned on Pakkatala-Balu link road

चंबा का पक्काटाला–बालू संपर्क मार्ग।संवाद

चंबा। पक्काटाला बालू मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिला दंडाधिकारी अपूर्व देवगन ने यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए।
लोक निर्माण विभाग की ओर से बालू वाया पक्का टाला संपर्क मार्ग का मरम्मत कार्य शुरू करने की सूचना और कार्य के दौरान लोगों की सुरक्षा और निर्माण कार्य को सुचारू रखने के लिए वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित किया गया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बालू वाया पक्काटाला संपर्क मार्ग पर पैदल चलने वाले लोगों को मनाही नहीं होगी। गौरतलब है कि उक्त मार्ग को मरम्मत कार्य किया जा रहा है। संवाद

Adblock test (Why?)


Chamba News: पक्काटाला–बालू संपर्क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक - अमर उजाला
Read More

जल शक्ति विभाग में 4500 नौकरियां, मोटर वाहन कर में एकमुश्त छूट, जानिए कैबिनेट के फैसले… - Divya Himachal

दिव्य हिमाचल ब्यूरो—शिमला

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर 2023 तक तपोवन धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया गया। बैठक में जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा-कर्मचारियों को नियुक्त करने, राज्य आबकारी एवं कराधान विभाग में कर एवं कराधान निरीक्षक के 25 पद और बागबानी विभाग में बागबानी विकास अधिकारी के 10 पद भरने का भी निर्णय लिया गया।

बैठक में मोटर वाहन कर की एकमुश्त छूट के साथ-साथ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) में स्क्रैप किए जाने वाले पुराने वाहनों से संबंधित ब्याज और जुर्माने की एकमुश्त छूट को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह छूट एक वर्ष की समयावधि के लिए लागू होगी, जो वाहन मालिकों को मौजूदा नियमों के अनुरूप अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्यावरण अनुकूल दृष्टि से जिम्मेदार विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करेगी। इसके अतिरिक्त वैध सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने पर नए वाहन के पंजीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1972 की धारा 14 के तहत देय कर पर गैर परिवहन वाहनों को 15 वर्ष तक 25 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक 15 प्रतिशत रियायत देने का भी निर्णय लिया गया।

पावन प्रोजेक्ट का आबंटन रद्द
मंत्रिमंडल ने एसजेवीएनएल के पक्ष में किए गए जंगी थोपन पोवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (780 मेगावाट) के आवंटन को रद्द करने का निर्णय भी लिया। कंपनी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति में विफलता पर यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला, चौपाल तथा कुल्लू के और अधिक क्षेत्रों को योजना क्षेत्र के अंतर्गत लाने की स्वीकृति प्रदान की, ताकि इन क्षेत्रों में असुरक्षित निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जा सके।

मंदिरों का सोना-चांदी
प्रदेश में कार्यरत सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सहकारी समितियां नियम, 1971 में संशोधन करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंदिरों में संग्रहित सोने, चांदी का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती नियम, 1984 के नियमों में संशोधन करने का भी निर्णय लिया गया।

पहली में दाखिले की उम्र
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के सभी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए छह वर्ष से अधिक आयु का मानदंड अपनाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मासिक किराया
बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 10000 रुपए मासिक किराया देने की भी कार्याेत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

Adblock test (Why?)


जल शक्ति विभाग में 4500 नौकरियां, मोटर वाहन कर में एकमुश्त छूट, जानिए कैबिनेट के फैसले… - Divya Himachal
Read More

Friday, November 17, 2023

Dehradun News: पुरानी गाड़ी बेचने वालों के पंजीकरण शुरू - अमर उजाला

Iबिना पंजीकरण वाहन बेचने पर नंबर होंगे ब्लैकलिस्ट
I

Iअब बगैर पंजीकरण पुराने वाहन बेचने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियानI

अब कोई भी कार एजेंसी, कार निर्माता कंपनी और सेल परचेज का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण कराकर प्राधिकार पत्र लेना होगा। सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्या दूर करने के बाद आरटीओ कार्यालय में सेल परचेज एजेंसी का पंजीकरण शुरू किया गया।
गौरतलब हो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब कोई डीलर या एजेंट बगैर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेेगा। एजेंट, डीलर और एजेंसी को प्राधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।


अब तक सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आने के कारण यह पंजीकरण शुरू नहीं हो पाए थे। समस्या दूर होने के बाद शुक्रवार से एजेंट के पंजीकरण शुरू कर दिए गए। मेसर्स साई एवन प्रो नीरज डींगरा व मेसर्स ओजो उत्सव ओजस्वी खन्ना को सबसे पहले प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए।

Iअब पंजीकरण न कराने वाले एजेंट, एजेंसी और कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा। बगैर पंजीकरण कराए पुराने वाहन बेचने पर बिक्री के लिए रखे गए पुराने वाहनों के नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। -सुनील शर्मा, आरटीओ, देहरादून

I
Iनए नियम के तहत आरटीओ से पंजीकृत डीलर, एजेंट, कंपनी ही पुरानी कार बेचने और खरीदने के लिए अधिकृत होंगी। प्री-ओन्ड कार मार्केट में पारदर्शिता लाने और आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।I

I
I

Iकैसे आवेदन करेंगे डीलर-एजेंटI

सेल परचेज का काम करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले आवेदक को वाहन पोर्टल parivahan.gov.in पर जाकर Dealer AUC (10) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कागजों की जांच के बाद संबंधित को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

विज्ञापन

Iपोर्टल पर दर्ज होंगे पुराने वाहनI
खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर क्रय-विक्रय के लिए आए वाहनों की सूची ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। वाहन ऑनलाइन दर्ज होने के बाद परिवहन विभाग के पोर्टल पर भी दिखाई देंगे। इसका लाभ पुराने वाहन खरीदने वालों को मिलेगा को मिलेगा।

मुकदमा होगा

बगैर पंजीकरण वाहन खरीदने एवं बेचने का कार्य करने पर विक्रेता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Adblock test (Why?)


Dehradun News: पुरानी गाड़ी बेचने वालों के पंजीकरण शुरू - अमर उजाला
Read More

चुनाव के लिए तीन हजार से ज्यादा वाहन अधिग्रहित, रिपोर्टिंग नहीं देने पर होगी सख्त कार्यवाही - Patrika News

जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। हमारे यहां 3 हजार से ज्यादा गाड़ियाँ हैं। यदि इनमें से कोई भी वाहन चुनाव ड्यूटी के लिए नहीं आता है, तो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त परिणाम भुगतने होंगे।

जिले में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वाहनों का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। हमारे यहां 3 हजार से ज्यादा गाड़ियाँ हैं। यदि इनमें से कोई भी वाहन चुनाव ड्यूटी के लिए नहीं आता है, तो उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त परिणाम भुगतने होंगे। अलवर जिले में चुनाव प्रक्रिया के लिए करीब 3300 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है

परिवहन विभाग को करीब एक हजार छोटे वाहन मिले हैं। हमने मतदान दलों के लिए लगभग 1100 बसें, मिनी बसें, ट्रक, अलवर वाहिनी और 10 सीटों वाले वाहन भी हासिल किए हैं। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने अपने उपयोग के लिए 1200 वाहनों का अधिग्रहण किया है। अब जब अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो गई है तो वाहनों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा रहा है।

तीन वाहनों को नोटिस जारी

चुनाव प्रक्रिया के लिए अधिग्रहण किए गए तीन वाहन रिपोर्टिंग के लिए नहीं आए। परिवहन विभाग ने इन वाहनों के खिलाफ का कार्रवाई के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से इन वाहनों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही एक वाहन का रूट परमिट निरस्त किए जाने के लिए भी लिखा गया है।

Adblock test (Why?)


चुनाव के लिए तीन हजार से ज्यादा वाहन अधिग्रहित, रिपोर्टिंग नहीं देने पर होगी सख्त कार्यवाही - Patrika News
Read More

Dehradun News: पुरानी गाड़ी बेचने वालों के पंजीकरण शुरू - अमर उजाला

Iबिना पंजीकरण वाहन बेचने पर नंबर होंगे ब्लैकलिस्ट
I

Iअब बगैर पंजीकरण पुराने वाहन बेचने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा अभियानI

अब कोई भी कार एजेंसी, कार निर्माता कंपनी और सेल परचेज का काम करने वाले डीलर सीधे पुरानी गाड़ियां खरीदकर उन्हें कमीशन के आधार पर नहीं बेच सकेंगे। इसके लिए उन्हें पहले परिवहन विभाग में पंजीकरण कराकर प्राधिकार पत्र लेना होगा। सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्या दूर करने के बाद आरटीओ कार्यालय में सेल परचेज एजेंसी का पंजीकरण शुरू किया गया।
गौरतलब हो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब कोई डीलर या एजेंट बगैर परिवहन विभाग में पंजीकरण कराए पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकेेगा। एजेंट, डीलर और एजेंसी को प्राधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।


अब तक सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या आने के कारण यह पंजीकरण शुरू नहीं हो पाए थे। समस्या दूर होने के बाद शुक्रवार से एजेंट के पंजीकरण शुरू कर दिए गए। मेसर्स साई एवन प्रो नीरज डींगरा व मेसर्स ओजो उत्सव ओजस्वी खन्ना को सबसे पहले प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए।

Iअब पंजीकरण न कराने वाले एजेंट, एजेंसी और कंपनी को नोटिस भेजा जाएगा। बगैर पंजीकरण कराए पुराने वाहन बेचने पर बिक्री के लिए रखे गए पुराने वाहनों के नंबर को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। -सुनील शर्मा, आरटीओ, देहरादून

I
Iनए नियम के तहत आरटीओ से पंजीकृत डीलर, एजेंट, कंपनी ही पुरानी कार बेचने और खरीदने के लिए अधिकृत होंगी। प्री-ओन्ड कार मार्केट में पारदर्शिता लाने और आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए नियम बनाए गए हैं।I

I
I

Iकैसे आवेदन करेंगे डीलर-एजेंटI

सेल परचेज का काम करने के लिए प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पहले आवेदक को वाहन पोर्टल parivahan.gov.in पर जाकर Dealer AUC (10) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। कागजों की जांच के बाद संबंधित को पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाएगा।

विज्ञापन

Iपोर्टल पर दर्ज होंगे पुराने वाहनI
खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर क्रय-विक्रय के लिए आए वाहनों की सूची ऑनलाइन वाहन पोर्टल पर दर्ज करेंगे। वाहन ऑनलाइन दर्ज होने के बाद परिवहन विभाग के पोर्टल पर भी दिखाई देंगे। इसका लाभ पुराने वाहन खरीदने वालों को मिलेगा को मिलेगा।

मुकदमा होगा

बगैर पंजीकरण वाहन खरीदने एवं बेचने का कार्य करने पर विक्रेता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

Adblock test (Why?)


Dehradun News: पुरानी गाड़ी बेचने वालों के पंजीकरण शुरू - अमर उजाला
Read More

नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा: 500 मीटर खाई में गिरा वाहन, 7 लोगों के मरने की आशंका... रेस्क्यू ऑपरेशन जारी - अमर उजाला

nainital road accident: taxi vehicle fell into 500 meter ditch in nainital in hindi

सड़क दुर्घटना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उत्तराखंड के नैनीताल में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के छीड़ाखान-रीठासाहिब मोटर मार्ग में एक टैक्सी वाहन गहरी खाई में गिर गई। हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई है। साथ ही दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को खाई से निकालकर ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुंचाया। हादसे के वक्त वाहन में 11 लोग सवार थे। 

क्षेत्र के प्रकाश मटियाली, रंजीत मटियाली ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 8 बजे एक टैक्सी वाहन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। उन्होंने बताया कि वाहन में 11 यात्री सवार थे, जिसमें से 9 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को गंभीर हालात में हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया है।  

रंजीत मटियाली ने बताया कि हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। हादसे के एक घंटे बाद भी प्रशासन, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। जिसके बाद ग्रामीणों ने ही रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क सही नहीं होने के चलते वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। 

Adblock test (Why?)


नैनीताल में बड़ा सड़क हादसा: 500 मीटर खाई में गिरा वाहन, 7 लोगों के मरने की आशंका... रेस्क्यू ऑपरेशन जारी - अमर उजाला
Read More

Thursday, November 16, 2023

Delhi Premium Buses: दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ती दिखेंगी प्रीमियम ... - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जल्द प्रीमियम बसें चल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य शहर में निजी वाहनों के उपयोग को कम करके बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में मदद करना है। सरकार ने अगस्त में अपनी वेबसाइट पर दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का मसौदा अपलोड किया और जनता से प्रतिक्रिया मांगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से मध्यम और उच्च- मध्यम वर्ग को सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 हैं। दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए मई 2023 में वेबसाइट पर डाला गया था। इसके संकलन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के बाद दोनों योजनाओं को जल्द ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

2025 तक सभी बसें होंगी इलेक्ट्रिक

धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना के लिए जारी अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक की पंजीकरण तिथि वाली किसी भी प्रीमियम बस को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योजना में शामिल होने के लिए किसी भी नई प्रीमियम बस को मौजूदा उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा, फिर चाहे वे सीएनजी वाली वातानुकूलित बसें हों या फिर बिजली से चलने वाली बसें हों। इसके अलावा बसें बीएस-6 मानक के अनुरूप होनी चाहिए। इस योजना के मुताबिक, एक जनवरी 2025 के बाद सिर्फ विद्युत बसों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस तिथि के बाद किसी भी सीएनजी बस, फिर चाहें वह बीएस-6 मानक अनुरूप ही क्यों न हो, उसे भी योजना में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

प्रीमियम बसों की खास बातें

  1. लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक एग्रीगेटर 90 दिनों के अंदर चालू होने वाली न्यूनतम 50 प्रीमियम वसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा।
  2.  मोवाइल एप्लिकेशन और वेव आधारित एप्लिकेशन पर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।
  3.  एग्रीगेटर मिनी मीडियम या पूरे आकार की वसें चला सकेंगे।
  4. वसें एप सपोर्ट, सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी।
  5. एग्रीगेटर और परमिटधारक को यात्रियों को केवल अधिसूचित वस क्यू शेल्टर में ही सवारियां लेना और उतारना होगा।
  6. ऐसे मार्गों को मोवाइल या वेव आधारित एप्लिकेशन पर बताया जाएगा।

एग्रीगेटर कोई नया मार्ग शुरू करते समय या किसी मार्ग को संशोधित व समाप्त करते समय परिवहन विभाग को सूचित करेगा ।

Adblock test (Why?)


Delhi Premium Buses: दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ती दिखेंगी प्रीमियम ... - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
Read More

यूरोपीय बाजारों के लिए टीवीएस मोटर का Emil Frey के साथ करार - बिज़नेस स्टैंडर्ड

दोपहिया व तिपहिया बनाने वाली अग्रणी वैश्विक वाहन निर्माता टीवीएस मोटर (TVS Motor) कंपनी ने गुरुवार को यूरोप में प्रवेश का ऐलान किया और इसके लिए कंपनी ने आयात व वितरण के लिए एमिल फ्रे (Emil Frey) संग करार पर हस्ताक्षर किए हैं। एमिल फ्रे 100 साल पुरानी कंपनी है और ऑटोमोटिव वितरण में अग्रणी नाम है।

यूरोप में टीवीएस के जो वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे, उनमें टीवीएस ज्यूपिटर 124, टीवीएस एनटीओआरक्यू, टीवीएस रेडर, टीवीएस आईक्यूब एस, टीवीएस एक्स, टीवीएस रोनिन, टीवीएस अपाचे आरआर 310 और टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 शामिल हैं।

दोनों कंपनियों की योजना आपसी सहयोग से चुनिंदा ईयू बाजारों में वितरण व्यवस्था के जरिये प्रवेश की है। इसके तहत उन देशों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां दोपहिया की मजबूत मांग है और एमिल फ्रे का बुनियादी ढांचा व संसाधन वितरण नेटवर्क बनाने के लिए मददगार होगा।

वाहनों की पेशकश के लिए फ्रांस पहला देश होगा, जहां टीवीएस मोटर के मॉडलों की पूरी रेंज (आईसीई व ईवी मॉडल समेत) होगी और यह जनवरी 2024 से उपलब्ध होने लगेंगे।

First Published - November 16, 2023 | 10:01 PM IST

संबंधित पोस्ट

Adblock test (Why?)


यूरोपीय बाजारों के लिए टीवीएस मोटर का Emil Frey के साथ करार - बिज़नेस स्टैंडर्ड
Read More

Wednesday, November 15, 2023

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की कई बसों का बीमा नहीं, कैसे होगी यात्रियों ... - ETV Bharat Delhi

केरल राज्य में चलने वाली केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) की कई बसों का बीमा समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं. ईटीवी भारत द्वारा की गए जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई हैं. Kerala State Road Transport Corporation, Insurance Of Buses.

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का बीमा नहीं

तिरुवनंतपुरम: केरल की राजधानी में कई मार्गों पर यात्रियों को लेकर चलने वाली अधिकांश राज्य स्वामित्व वाली केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) बसों का बीमा नहीं है. ईटीवी भारत की जांच में यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. मोटर वाहन अधिनियम सार्वजनिक सड़कों पर बिना बीमा वाले वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करता है.

मोटर वाहन विभाग और पुलिस विभाग बिना बीमा के सार्वजनिक सड़कों पर चलने वाले वाहनों से न केवल जुर्माना वसूलते हैं, बल्कि बीमा का भुगतान और नवीनीकरण कराए बिना वाहन को जब्त भी करते हैं. ईटीवी भारत ने मामले को लेकर पड़ताल की कि क्या राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन कंपनी केएसआरटीसी इस नियम का पालन कर रही है.

हमारी जांच से पता चला कि राजधानी के कई मार्गों पर यात्रियों को लेकर चलने वाली केएसआरटीसी की अधिकांश बसों का बीमा नहीं है. यदि यात्रियों से भरी हुई केएसआरटीसी बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, तो यात्रियों को मुआवजा कौन देगा? दुर्घटना के शिकार लोगों या उनके परिजनों के सामने एकमात्र रास्ता सरकार से मुआवजे के लिए वर्षों तक इंतजार करना होगा.

हमने जांच की कि कितनी केएसआरटीसी बसों का वैध बीमा है और जो जानकारी मिली वो वाकई चौंकाने वाली थी. सरकारी निकाय होने के विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए, केएसआरटीसी मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है. हमने अकेले तिरुवनंतपुरम शहर में चलने वाली कुछ केएसआरटीसी बसों की जांच की. सरकार के अपने वाहन निरीक्षण एप्लिकेशन एम परिवहन से जानकारी मिली कि सभी सिटी बसों का बीमा 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में समाप्त हो गया था.

हमने जांच की कि क्या विदेशियों सहित पर्यटकों को राजधानी के मुख्य पर्यटन केंद्रों तक ले जाने वाली केएसआरटीसी बसें बीमा द्वारा कवर की जाती हैं या नहीं. हमने पाया कि सिटी बसों के अलावा प्रमुख पर्यटन केंद्रों के लिए केएसआरटीसी की कई बसें भी बिना बीमा कवर के चल रही हैं. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए केएसआरटीसी ने बसों को सजाया है. लेकिन केएसआरटीसी अधिकारी समाप्त हो चुके बीमा को नवीनीकृत कराना भूल चुके हैं.

इनमें से कई बसों के बीमा वर्षों से नवीनीकृत नहीं किए गए हैं. जहां सरकार सीट बेल्ट सुनिश्चित करके और एआई कैमरे लगाकर राज्य में एक नई ड्राइविंग संस्कृति पैदा करना चाहती है, वहीं सरकार के अधीन केएसआरटीसी वाहन सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर चल रहे हैं.

Adblock test (Why?)


केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की कई बसों का बीमा नहीं, कैसे होगी यात्रियों ... - ETV Bharat Delhi
Read More

Tuesday, November 14, 2023

Kathua News: वाहनों की जांच में 49 वाहन फिट और 14 अनफिट - अमर उजाला

-मोटर व्हीकल विभाग ने लखनपुर में वाहन फिटनेस ट्रायल करवाया
संवाद न्यूज एजेंसी
लखनपुर। मोटर व्हीकल विभाग ने मंगलवार को लखनपुर में वाहन फिटनेस ट्रायल का आयोजन किया। इसमें कुल 63 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 49 वाहन फिट पाए गए। जबकि, 14 वाहनों को दस्तावेज व अन्य निर्धारित नियम पूरे न होने पर अनफिट करार दे दिया गया।
एआरटीओ कठुआ जुगल किशोर शर्मा ने बताया हर मंगलवार को वाहनों की फिटनेस ड्राइव चलाई जाती है। वाहनों की पूर्ण रूप से जांच की जाती है। सब दस्तावेज व जरूरी मानक पूर्ण होने पर फिटनेस प्रमाण पत्र सौंपे जाते हैं। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से वाहन चालकों को सचेत किया जाता है कि वे तय समय पर वाहन की जांच करवाएं। नशे से दूर रहें और यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने वाहन मालिक व चालकों से अपील की कि वे वाहन चलाते समय तय ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें ताकि अपनी व दूसरों की जान सुरक्षित रहे।

Adblock test (Why?)


Kathua News: वाहनों की जांच में 49 वाहन फिट और 14 अनफिट - अमर उजाला
Read More

Delhi Pollution: दिवाली पर बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चलने पर 700 गाड़ियों पर लगाया गया जुर्माना - अमर उजाला

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाने के लिए वाहन मालिकों को दिवाली पर 700 से ज्यादा चालान जारी किए। अधिकारियों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

5 नवंबर को, शहर की वायु गुणवत्ता इंडेक्स (AQI) 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंचने के बाद, केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना का चरण 4 - ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) (GRAP) - दिल्ली में लागू हुआ। जीआरएपी चरण 4 के तहत सभी प्रकार के निर्माण कार्य और प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों के शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

जीआरएपी - सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में अपनाए जाने वाले वायु प्रदूषण विरोधी उपाय हैं। जो चार अलग-अलग श्रेणियों के तहत कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है - स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300), स्टेज II - 'बहुत खराब' ' (AQI 301-400), स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450), और स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI 450 से ज्यादा)।

राष्ट्रीय राजधानी में पुराने डीजल या पेट्रोल वाहनों और गैर-जरूरी सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगता है।

पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, दिवाली पर रविवार (12 नवंबर) को बिना वैध पीयूसी (पीयूसी) सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों के 710 चालान जारी किए गए। अवरोधक या अनुचित पार्किंग के लिए कुल 584 चालान और 1,085 नोटिस जारी किए गए। वहीं, 44 वाहनों को यातायात क्रेन द्वारा खींच लिया गया।

इसके अलावा, यातायात के प्रवाह के खिलाफ ड्राइविंग के लिए क्रमशः 61 चालान और नो-एंट्री नियमों के उल्लंघन के लिए 263 चालान जारी किए गए।

गैर मालवाहक वाहनों पर नियंत्रण के प्रयास में 915 की जांच की गयी और 452 को वापस कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि सिर्फ वैध अनुमति वाले आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को ही अनुमति दी गई।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा 84 बीएस3 पेट्रोल और 336 बीएस4 डीजल वाहनों के चालान जारी किये गये।

पुलिस ने 3 से 12 नवंबर तक बीएस3 पेट्रोल वाहनों के लिए 2,193 चालान और बीएस4 डीजल वाहनों के लिए 9,903 चालान जारी किए हैं। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान अनुचित पार्किंग के लिए 11,051 चालान और 14,143 नोटिस जारी किए गए।

पुलिस ने कहा कि यातायात प्रवाह के खिलाफ ड्राइविंग के लिए कुल 1,156 चालान और नो-एंट्री उल्लंघन के लिए 8,005 चालान जारी किए गए।

Adblock test (Why?)


Delhi Pollution: दिवाली पर बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चलने पर 700 गाड़ियों पर लगाया गया जुर्माना - अमर उजाला
Read More

Monday, November 13, 2023

गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की विनिर्माण सुविधा का किया दौरा - ThePrint Hindi

(तस्वीरों के साथ)

नयी दिल्ली, 14 नवंबर (भाषा) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला की विनिर्माण इकाई का दौरा किया।

उन्होंने कहा कि कंपनी भारत से अपने वाहन घटकों के आयात को दोगुना करेगी।

मंत्री अमेरिकी की चार दिवसीय यात्रा पर हैं।

दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला इंक के प्रमुख एलन मस्क ने जून में न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मस्क ने कहा था कि 2024 में उनकी भारत आने की योजना है।

गोयल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘ कैलिफोर्निया के फ्रेमोंट में टेस्ला की अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा का दौरा किया। प्रतिभाशाली भारतीय इंजीनियर तथा वित्त पेशेवरों को वरिष्ठ पदों पर काम करते हुए और मोटर वाहन की दुनिया में बदलाव के लिए टेस्ला के योगदान को देखकर बेहद खुशी हुई।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) आपूर्ति श्रृंखला में भारत के वाहन उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के बढ़ते योगदान को देखकर भी गर्व है। यह भारत से अपने घटकों के आयात को दोगुना करने की राह पर है। एलन मस्क की कमी खली उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’’

सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ का स्वामित्व भी एलन मस्क के पास है।

मस्क ने अगस्त 2021 में कहा था कि टेस्ला अगर देश में वाहनों को आयत करने में सफल रहा तो तो वह भारत में एक विनिर्माण इकाई स्थापित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा था कि टेस्ला भारत में अपने वाहन पेश करना चाहता है, ‘‘ लेकिन (भारत में) आयात शुल्क दुनिया में किसी भी बड़े देश की तुलना में सबसे अधिक है।’’

भारत वर्तमान में 40,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक सीआईएफ (लागत, बीमा व माल ढुलाई) मूल्य वाली पूरी तरह से आयातित कारों पर 100 प्रतिशत आयात शुल्क लगाता है। इससे कम लागत वाली कारों पर 70 प्रतिशत आयात शुल्क लगाता है।

भाषा निहारिका

निहारिका

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

Adblock test (Why?)


गोयल ने कैलिफोर्निया में टेस्ला की विनिर्माण सुविधा का किया दौरा - ThePrint Hindi
Read More

Saturday, November 11, 2023

Top news stories of November 10 2023 - Udaipur times

News-जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठक में दिए अधिकारियों को निर्देश
कार्ययोजनाओं के अनुरुप करें कार्य सम्पादित- जिला कलेक्टर प्रताप सिंह

सलूंबर, 10 नवम्बर। जिला कलक्टर प्रताप सिंह ने अधिकारियों को कहा कि आपसी समन्वय के साथ कार्ययोजना के अनुरुप कार्य को सम्पादित करें । ये निर्देश शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कलेक्टर कक्ष में आयोजित जिला सडक सुरक्षा समिति की बैठक में समिति से जुडे अधिकारियों को निर्देश दिए। 

उन्होंने सडको की हालत पर चिन्ता व्यक्त की ओर कहा कि इस प्रकार की लापरवाही न बरते। उन्होंने कार्य योजना बनाकर दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और दुर्घटनाओं व मृतकों की संख्या में कमी लाने के निर्देश दिए। 

बैठक में जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाने के लिए रोड इंजीनियरिंग, प्रवर्तन कार्यवाही, शिक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन की जागरूकता अभियान तथा त्वरित एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराये जाने पर भी जोर दिया। पुलिस उप अधीक्षक यातायात को व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया।

जिला सडक सुरक्षा समिति की  बैठक के एजेण्डा में जिले में सडक दुर्धटनाओं की सामयिक समीक्षा करने, सडक सुरक्षा नीति एवं उसके उद्वेश्यों का क्रियान्वयन एवं लक्ष्यों को निर्धारण करना, माननीय उच्चतम न्यायालय सडक सुरक्षा समिति, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सडक सुरक्षा के क्रम में जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने, जिले में घटित सडक दुर्घटनाओं को मोटर वाहन अधिनियम धारा 136 के अन्तर्गत वैज्ञानिक अन्वेक्षण सुनिश्चित करने,सडक दुर्धटनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की एम्बुलेन्सों का स्थान निर्धारित करने,जिले में होने वाली बडी सडक दुर्धटनाओं के लिये आपात चिकित्सा योजना तैयार करने, चिकित्सालय एवं एम्बुलेन्सों के मध्य समन्वय स्थापित करने, एवं आपतकाल के समय चिकित्सालयों में बैड्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने, आपातकाल सडक सुरक्षा उपायों कीे अनुशंषा करने एवं जानकारी उपलब्ध करानें एवं सडक दुर्घटना में घायलों को तवरित सहायता उपलब्ध करवाने वाले मद्दगारों को बढावा देने, तथा जिले में  दुर्घटना की संख्या में कमी लाने के लिए पुलिस परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग द्वारा की गई कार्यवाही समीक्षा एवं कार्ययोजना तैयार करने आदि बिन्दुओं की जानकारी दी। 

यह रहे उपस्थित

अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री कृष्णपाल सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक श्री दिनेश अग्रवाल, डिप्टी सीएमएचओ श्री देवेन्द्र पुरी गोस्वामी, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल पहाड़िया, अधीक्षण अभियन्ता पीडब्ल्यूडी श्री भानु प्रताप दायमा, आयुक्त नगर परिषद श्री मुकेश मुहील, परियोजना अधिकारी,राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड श्री लोकेश मीणा इत्यादि उपस्थित रहे।

Adblock test (Why?)


Top news stories of November 10 2023 - Udaipur times
Read More

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...