स्टाफ रिपोर्टर-शिमला
बाइक-स्कूटी जैसे दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अगर दोपहिया वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो फिर परिवहन विभाग की ओर से उनके खिलाफ सख्त कारवाई अमल में लाई जाएगी। अगर आप बच्चे को बिना हेलमेट व सुरक्षा कवच के स्कूटी या बाइक पर बिठाते हैं, तो फिर उस सूरत में आपकी बाइक या स्कूटी भी जब्त हो जाएगी। साथ ही आपका चालान भी कटेगा। ऐसे में दोपहिया वाहन चलाते समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें।
परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में दोपहिया वाहन चालक खुद तो हेलमेट पहन रहे हैं, लेकिन अपने से साथ बच्चों को बिना हेलमेट बाइक पर घुमाते हैं। यह बाइक व स्कूटी चालक अपने साथ बच्चों की जान को जोखिम में डालते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बच्चों को बिना हेलमेट स्कूटर, स्कूटी या बाइक पर बिना हेलमेट के ले जाता हुआ पाया जाता है, तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2022 के मुताबिक दोपहिया वाहन चालकों को 9 महीने से लेकर 4 साल के बच्चे को अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए विशेष एहतियात बरतने की आवश्यता है। दोपहिया वाहन चालक को इस श्रेणी के बच्चो को सेफ्टी हारनेस यानि सुरक्षा कवच पहनाना जरूरी है। इसके अलावा बच्चों को क्रैश हेलमेट पहनाना भी जरूरी है। अगर आप बच्चे को अपने साथ बाइक पर ले जाते हैं तो फिर बाइक या अन्य दोपहिया वाहन की गति 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बच्चों को बाइक पर ले जाते समय विशेष एहतियात बरतें और बच्चे की जान को जोखिम में न डालें।
निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप का कहना है कि अगर कोई बिना हेलमेट के बच्चों को अपने साथ ले जाता है, तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नियमों के तहत आपका चालान भी कटेगा और दोपहिया वाहन भी जब्त हो सकता है। ऐसे अपने साथ बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ बिलकुल न करें।
हिमाचल में सबसे बड़ी सख्ती, बाइक या स्कूटी पर बिना हेलमेट बच्चा बैठाया तो जब्त होगी गाड़ी - Divya Himachal
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