
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल पंचकूला ने सड़क हादसे में मृत युवक के माता और पिता को 21,50,766 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने बताया था कि 28 वर्षीय विशव कोचर सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में नौकरी करता था। 4 अगस्त 2021 को वह अपने घर रायपुररानी से बाइक पर सेक्टर-6 सिविल अस्पताल जा रहा था। रात 8.10 मिनट पर जैसे ही वह गुरुद्वारा नाडा साहिब के पास पहुंचा तो ट्रक चालक हरि कृष्ण ट्रक ने उसको टक्कर मार दी। विशव कोचर ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया। उसको इलाज के लिए सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। विशव कोचर सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में ठेके कर्मचारी के तौर पर काम करता था। वह 16,160 रुपये प्रति माह कमाता था। उसकी कमाई से उसके घर का खर्चा चलता था। याचिकाकर्ता ने एक करोड़ रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने मुआवजे की मांग को लेकर ट्रक चालक हरी कृष्ण, ट्रक मालिक विजेंद्र सिंह और ट्रक इंश्योरेंस कंपनी द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया था।
Panchkula News: मृतक के परिजनों को मिलेगा 21.50 लाख का मुआवजा - अमर उजाला
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