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Thursday, November 16, 2023

Delhi Premium Buses: दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ती दिखेंगी प्रीमियम ... - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जल्द प्रीमियम बसें चल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य शहर में निजी वाहनों के उपयोग को कम करके बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में मदद करना है। सरकार ने अगस्त में अपनी वेबसाइट पर दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का मसौदा अपलोड किया और जनता से प्रतिक्रिया मांगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से मध्यम और उच्च- मध्यम वर्ग को सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 हैं। दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए मई 2023 में वेबसाइट पर डाला गया था। इसके संकलन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के बाद दोनों योजनाओं को जल्द ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

2025 तक सभी बसें होंगी इलेक्ट्रिक

धारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि योजना के लिए जारी अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक की पंजीकरण तिथि वाली किसी भी प्रीमियम बस को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योजना में शामिल होने के लिए किसी भी नई प्रीमियम बस को मौजूदा उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा, फिर चाहे वे सीएनजी वाली वातानुकूलित बसें हों या फिर बिजली से चलने वाली बसें हों। इसके अलावा बसें बीएस-6 मानक के अनुरूप होनी चाहिए। इस योजना के मुताबिक, एक जनवरी 2025 के बाद सिर्फ विद्युत बसों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। इस तिथि के बाद किसी भी सीएनजी बस, फिर चाहें वह बीएस-6 मानक अनुरूप ही क्यों न हो, उसे भी योजना में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

प्रीमियम बसों की खास बातें

  1. लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक एग्रीगेटर 90 दिनों के अंदर चालू होने वाली न्यूनतम 50 प्रीमियम वसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा।
  2.  मोवाइल एप्लिकेशन और वेव आधारित एप्लिकेशन पर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।
  3.  एग्रीगेटर मिनी मीडियम या पूरे आकार की वसें चला सकेंगे।
  4. वसें एप सपोर्ट, सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी।
  5. एग्रीगेटर और परमिटधारक को यात्रियों को केवल अधिसूचित वस क्यू शेल्टर में ही सवारियां लेना और उतारना होगा।
  6. ऐसे मार्गों को मोवाइल या वेव आधारित एप्लिकेशन पर बताया जाएगा।

एग्रीगेटर कोई नया मार्ग शुरू करते समय या किसी मार्ग को संशोधित व समाप्त करते समय परिवहन विभाग को सूचित करेगा ।

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