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Saturday, July 31, 2021

नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को न बख्शा जाए: एसपी - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, करनाल : यातायात नियमों की अवहेलना कर अनेक वाहन चालक दूसरों की जिदगी भी खतरे में डाल रहे हैं, इन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई करें, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे और हादसों पर भी अंकुश लग सके।

यह दिशा-निर्देश एसपी गंगा राम पूनिया ने अधिकारियों को दिए। वह शनिवार को अपने कार्यालय में जिले में यातायात व्यवस्था को संभालने में लगे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ मीटिग कर रहे थे। उन्होंने जिले की यातायात व्यवस्था को और बेहतर करने, सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए चर्चा की। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिये कि यातायात संबंधी ड्यूटी के समय पुलिस कर्मचारी पूरी लगन व मेहनत से कार्य करें।

उन्होंने कहा कि बिना नंबर प्लेट गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाडी़ चलाना, मोडिफाइड साइलेंसर, नशे की हालत में गाडी़ चलाने, बिना हैलमेट, गलत दिशा में गाडी़ चलाने, मोबाइल पर बात करते समय गाडी़ चलाने व लाल बत्ती पार करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करें। ऐसे लोग अपने जीवन को खतरे में डालने के साथ दूसरे लोगों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं। ऐसे में हादसे की आशंका भी बढ़ जाती है। यातयात व्यवस्था संभाल रहे पुलिस कर्मियों की सख्ती के बिना ऐसे वाहन चालकों पर अंकुश लगाया जाना संभव नहीं है। सख्ती से हादसों में आई कमी

एसपी ने वर्ष 2021 के सड़क दुर्घटना व पुलिस द्वारा किये गये व्हीकल चालान के आंकड़े पेश करते हुये कहा कि पिछले कुछ समय से जिला पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है। नतीजतन वर्ष में प्रारंभ के बजाय हालिया महीनों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आई है। इस दौरान यातायात व्यवस्था को बेहतर ढंग से संभालने, सुगम व सुरक्षित बनाने, पूरी लगन से ड्यूटी का निर्वहन करने वाले पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। यातायात थाना प्रबंधक निरीक्षक तरसेम चंद, सिटी ट्रैफिक इंचार्ज उप निरीक्षक राजेंद्र सिंह व अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। सात माह में 32877 वाहन चालकों ने उड़ाई नियमों की धज्जियां

वाहन चालक किस स्तर पर यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, यह अदांजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसी वर्ष अब तक 32877 वाहनों के चालान किए गए। जनवरी में 2021 में कुल 1518 चालान, फरवरी में 2018, मार्च में 4767, अप्रैल में 4621, मई में 3735, जून में 7772 व माह जुलाई में 8446 चालान किए गए। सबसे अधिक हादसे ओवर स्पीड वाहनों के सामने आए हैं, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे चालकों पर सख्ती बरती है और कुल 5674 चालान किये गये। जनवरी में 2021 में ओवर स्पीड के कुल 134 चालान, फरवरी में 189, मार्च में 558, अप्रैल में 689, मई में 1262, जून में 1466 व जुलाई में 1376 चालान किए गए।

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अब राज्य राज मार्गो पर भी वाहन की स्पीड पर रखी जाएगी नजर - अमर उजाला

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अब राज्य राजमार्गों पर भी वाहन की गति पर नजर रखी जाएगी। इस सीमा से अधिक गति पर वाहन चलाने पर का चालान होगा। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर नई गति सीमा लागू कर दी है। शनिवार को हुई बैठक में डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि जिला स्तरीय कमेटी ने पिपली से बडशामी रोड, थर्ड गेट से ढांड रोड, शाहाबाद से नलवी रोड, शाहाबाद से लाडवा रोड तथा बराड़ा चौक शाहाबाद से बराड़ा तथा अन्य राज्य राजमार्गों के लिए कार 80, बस व ट्रक 65 व दो पहिया वाहन के लिए प्रति घंटा तय 55 किमी की गति तय की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी एक्सप्रेस-वे तथा फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्गों पर नए नियमों के अनुसार ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त आठ सीटों से अधिक है, इन वाहनों के लिए निंयत्रित पहुंच वाले एक्सप्रेस-वे के लिए गति प्रति घंटा 120 किमी, फोरलेन 100 किमी प्रति घंटा, नगरपालिका सीमाओं के भीतर व अन्य सड़कों के लिए 70 किमी प्रति घंटा तय की गई है। ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग चालक सीट के अतिरिक्त नौ सीटों से अधिक है, इन वाहनों के लिए गति सीमा एक्सप्रेस-वे के लिए 100 किमी, फोरलेन के लिए 90 किमी, नगर पालिका सीमा के भीतर व अन्य सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा तय की है। उन्होंने कहा कि ऐसे मोटर वाहन जिनका उपयोग माल के वहन के लिए किया जाता है, इन वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे तथा फोरलेन के लिए 80-80 किमी प्रति घंटा, नगरपालिका सीमा के भीतर व अन्य सड़कों के लिए 60-60 किमी प्रति घंटा, एन वर्ग में आने वाले गुड्स वाहनों के लिए एक्सप्रेस-वे तथा फोरलेन के लिए 80-80 किलोमीटर प्रति घंटा, नपा सीमा के भीतर व अन्य सड़कों के लिए 60-60 किमी प्रति घंटा, बाइक के लिए 80-80 किमी प्रति घंटा, चोपहिया वाहन के लिए फोरलेन पर 60 किमी तथा नपा सीमा के भीतर तथा अन्य सड़कों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तिपहिया वाहन के लिए सभी सड़कों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति तय की है। इस मौके पर आरटीए सचिव उर्मिल श्योकंद, डीएसपी ट्रैफिक नरेंद्र सिंह, एसएचओ ट्रैफिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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सेना का टैंकर दोपहिया वाहन से टकराया , डिलीवरी ब्वाय की मौत सेना के वाहन की टक्कर से ठाणे में एक व्यक्ति की मौत - Navbharat Times

जुलाई में टोयोटो ने घरेलू बाजार में 13,105 वाहन बेचे - Navbharat Times

Friday, July 30, 2021

Pollution Certificate को किया नजरअंदाज, तो RC सस्पेंशन के साथ लगेगा जुर्माना, जानिए नियम - News18 हिंदी

नई दिल्ली. Pollution Certificate की लापरवाही अब टू-व्हीलर और फोर व्हीलर मालिक को भारी पड़ सकती है. क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय PUC पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए देश में युनिफॉर्म बनाने जा रही है. जिसमें वाहन मालिक के पास PUC नहीं होने पर RC को सस्पेंड करने के साथ तगड़ा जुर्माना तक देना पड़ सकता है. आइए जानते है इस नियम के बारे में…

PUC वाहनों के लिए क्यों जरूरी है- पीयूसी सर्टिफिकेट वाहन मालिक को तब मिलता है जब गाड़ी प्रदूषण कंट्रोल मानकों पर खरा उतरती है. इस सर्टिफिकेट की मदद से पता चलता है कि वाहन का प्रदूषण नियमों के अनुसार है. इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं है. सभी वाहनों को मान्‍य पीयूसी सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी है. नई गाड़ी के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती है. वाहन के रजिस्‍ट्रेशन के एक साल के बाद पीयूसी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती है. इसे समय-समय पर री-न्‍यू कराना पड़ता है.

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PUC को देश में किया जाएगा अनिवार्य –  PUC सर्टिफिकेट्स को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) को अब सभी गाड़ियों के लिए पूरे देश में यूनिफॉर्म बनाया जाएगा. साथ ही PUC को नेशनल रजिस्टर से लिंक भी किया जाएगा. जिससे  देश में PUC एकसमान होगा और साथ ही इसमें कुछ नए फीचर्स भी जोड़े जाएंगे, जिससे गाड़ी मालिकों को सहूलियत होगी.

PUC नहीं तो इंश्योरेंस नहीं – SC के आदेश के अनुसार, बीमा कंपनियां यह सुनिश्चित करेंगी कि आप वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यू के समय वैलिड पीयूसी पेश करें. अपको बता दें जुलाई 2018 में बढ़ते वाहन प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया था. शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब तक पीयूसी सर्टिफिकेट न जमा किए जाएं तब तक वाहन इंश्योरेंस पॉलिसी री-न्यू न किए जाएं.

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10 गुना बढ़ा जुर्माना – दिल्ली में 1 सितंबर 2019 का संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू हुआ था. जिसके बाद से वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर लगने वाला जुर्माना बढ़ा दिया गया. इससे पहले पीयूसी नहीं होने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगता था. लेकिन संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद अब 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा. बता दें दस गुना बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में लगभग 1,000 पीयूसी केंद्रों पर अचानक भीड़ बढ़ गई थी और परिवहन विभाग ने उस महीने 14 लाख पीयूसी सर्टिफिकेट जारी किए थे.

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Thursday, July 29, 2021

कांगड़ा पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों पर कसा शिकंजा, 24 घंटे में वसूला 17300 रुपये जुर्माना - दैनिक जागरण

जिला कांगड़ा पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन न करने पर 24 घंटे में 17 हजार 300 रुपये जुर्माना वसूला है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। जिला कांगड़ा पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन न करने पर 24 घंटे में 17 हजार 300 रुपये जुर्माना वसूला है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों पर शिकंजा कसा है। वहीं धूमपान निषेध अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान करने वाले लोगों के चालान काटे हैं।

पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत पुलिस ने जिला भर में 48 चालान किए हैं और इन 48 चालानों का 16 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। उन्होंने बताया कि धूमपान अधिनियम के तहत नौ चालान काटे गए हैं। और इनसे 1300 रुपये जुर्माना वसूल किया गया है। लापरवाह वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी रहेगा। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। वाहन चालकों को भी संयमित होकर वाहन चलाना चाहिए। खुद को भी सुरक्षित रखें और अन्य लोगों को भी सुरक्षित रखे। इसके लिए जरूरी है कि संयमित होकर वाहन चलाएं।

बरसात का समय है और ऐसे में चालकों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस लिए जरूरी है कि गति को नियंत्रित रखें और लापरवाही से वाहन न चलाएं। वहीं अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें। उन्होंने बताया कि पुलिस अवैध खनन व नशे के खिलाफ भी लोगों पर कार्रवाई कर रही है। अवैध खनन व नशे को लेकर कोई भी जानकारी हो तो पुलिस के साथ साझा करें।

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वाहन चलाते वक्‍त फोन पर इस तरह बात करने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना, सड़क परिवहन मंत्रालय ने दी जानकारी - IndiaTV Paisa

Traffic Challan big news talking on phone like this while driving will not attract fine Ministry of - India TV Paisa
Photo:PTI

Traffic Challan big news talking on phone like this while driving will not attract fine Ministry of Road Transport

नई दिल्‍ली। वाहन चलाते वक्‍त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्‍वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी है।

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लोकसभा में गुरुवार को हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्‍या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन फीचर के इस्‍तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्‍न के उत्‍तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्‍ड कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि वाहन में हैंडफ्री कम्‍यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।

एक्‍सप्रेसवे परियोजनाओं की निगरानी करता है सड़क मंत्रालय

संसद में एक अन्‍य प्रश्‍न के उत्‍तर में नितिन गडकरी ने बताया कि एक्‍सप्रेसवे परियोजनों की कार्य प्रगति की निगरानी सड़क मंत्रालय और भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शीर्ष स्‍तर पर की जाती है। मंत्री ने कहा कि सभी एक्‍सप्रेस परियोजनाओं को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्‍य तय किया गया है।

दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेसवे (1291 किमी), दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेसवे (672 किमी), बेंगलुरु-चेन्‍नई एक्‍सप्रेसवे (262 किमी), अहमदाबाद-धोलेरा एक्‍सप्रेसवे (109 किमी), कानपुर-लखनऊ एक्‍सप्रेसवे (63 किमी), द्वारा एक्‍सप्रेसवे (28 किमी) और दिल्‍ली-मेरठ एक्‍सप्रेसवे (82 किमी) को 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्‍य रखा गया है।  

उन्‍होंने बताया कि अभी तक तीन विदेशी एजेंसियां- धाया माजू इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर (एशिया) बरहाद, जिआंगशी कंस्‍ट्रक्‍शन इंजीनियरिंग ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओजेएससी यूरो-एशियन कंस्‍ट्रक्‍शन कॉरपोरेशन एवारसकॉन भारतीय इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर कंपनियों के साथ मिलकर दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेस और दिल्‍ली-अमृतसर-कटरा एक्‍सप्रेस पर काम कर रही हैं।  

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Driving License Latest Update: ड्राइविंग लाइसेंस, RC, फिटनेस पर बड़ी राहत, सरकार ने 30 सितंबर तक बढ़ाई वैधता - India.com हिंदी

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Sunday, July 25, 2021

नियमों का पालन कर चलाएं वाहन, जान और जुर्माना दोनों बचेगा - दैनिक जागरण

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद वाहन चालकों सहित लोगों को जागरूक करने का काम शुरू कर दिया गया है। संशोधन के बाद चालान की राशि भी बढ़ गई है। ऐसे में चालक नियमों का पालन करें, ताकि जुर्माना व जान दोनों बची रहे। इसके साथ ही वाहन चालक व परिचालक इस बात को पुख्ता करें कि कोरोना काल के दौरान जितनी सवारियों को बसों में बिठाने की इजाजत है, उतनी सवारियां ही बिठाई जाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह कहना है क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी चंबा ओंकार सिंह का। दैनिक जागरण के संवाद सहयोगी मिथुन ठाकुर ने परिवहन के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश.. मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद परिवहन विभाग की आगामी रणनीति क्या है।

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद चालान होने पर अधिक जुर्माने का भुगतान करना होगा। यह राशि पहले से कहीं बढ़ी हुई है। इसलिए चालकों, परिचालकों व लोगों को जागरूक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यदि इसके बावजूद भी कोई वाहन चालक नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बसों में अधिक सवारियां बैठाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।

कोविड-19 के दौर में बसों में जितनी सवारियां बिठाने की इजाजत है। उतनी ही सवारियां बिठाई जाएं जाएं, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि 50 फीसद से अधिक सवारियां न बैठें। इस दौरान शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। यदि किसी बस में नियमों की अवहेलना होती है तो नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो सवारियां मास्क नहीं पहनती हैं, उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं।

बसों व टैक्सियों में नो मास्क नो सर्विस का प्रविधान किया गया है। बस चालक, परिचालक सहित टैक्सी चालक यह सुनिश्चित करें कि जो सवारी मास्क न पहने उसे कोई भी सर्विस न दी जाए। स्वयं भी नियमों का पालन करें। ड्राइविग टेस्ट में कोरोना नियमों की पालना कैसे सुनिश्चित की जा रही है।

ड्राइविग टेस्ट के दौरान नो मास्क नो सर्विस का प्रविधान है। इसे पुख्ता भी किया जा रहा है। अभी तक ड्राइविग टेस्ट देने के लिए पहुंचने वाले मास्क पहनकर ही आ रहे हैं। भविष्य में भी इसे तब तक लागू रखा जाएगा, जब तक कोरोना संक्रमण का असर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता है। टेस्ट देने के लिए स्लाट बुक करवाएं, जिनकी बारी आती है। वही, टेस्ट देने के लिए आएं। ओवरलोडिग करने वाले ट्रक चालकों व अन्य वाहन चालकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

ओवरलोडिग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रक चालकों सहित अन्य वाहन चालकों से अपील है कि किसी भी सूरत में नियमों को दरकिनार करते हुए ओवरलोड़िग न करें। यदि वे नियमों को दरकिनार करते हैं तो कार्रवाई होना तय है। उन्हें भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जिन चालकों के चालान लंबित हैं। वे इनका जल्द से जल्द निपटारा करवाएं। बरसात के मौसम में सफर जोखिमपूर्ण है। चालकों को क्या सलाह देंगे।

बरसात का मौसम सफर के लिहाज से जोखिमपूर्ण होता है। बारिश होने पर पहाड़ी से या तो पत्थर गिरने लगते हैं या फिर भूस्खलन हो जाता है। इसलिए, लोगों से अपील है कि जरूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलें।

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Saturday, July 24, 2021

रिवालसर में टैक्सी आपरेटर्ज ने किया संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का विरोध - Divya Himachal

निजी संवाददाता — रिवालसर
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। रिवालसर में भी टैक्सी आपरेटर ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में तय की गई जुर्माना राशि का कड़ा विरोध किया है। टैक्सी संचालकों के मुताबिक कोरोना काल में टैक्सी मालिकों और कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का पहले से ही सामना करना पड़ रहा है। अब नए जुर्माना दरों के आने से इनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। लोमश टैक्सी यूनिन रिवालसर के प्रधान मेहर सिंह सकलानी, उपप्रधान हरीश शर्मा, संजू, बिट्टू, भूप सिंह, रिंकू और भीम सिंह आदि सैकड़ों टैक्सी आपरेटरों का कहना है कि विदेशों की तर्ज पर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन तो कर दिए गए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सड़कें उस तरह के नहीं हैं। यहां पर इस तरह के प्रावधानों और नियमों का पालन बेहद मुश्किल है।

टैक्सी संचालकों ने कहा कि ऑल इंडिया परमिट की फ ीस सरकार की तरफ से 26 हजार रुपए कर दी गई है, जो कि टैक्सी आपरेटरों के साथ अन्याय है। सरकार की नीतियों से ऐसा लग रहा है कि वह उनका धंधा बंद करना चाहती है। टैक्सी आपरेटरों का यह भी कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर टैक्सियां डाली हैं। अगर इस तरह के जुर्माना राशि उनसे वसूली गई तो टैक्सी आपरेटर जल्द ही सड़कों पर नजर आएंगे। प्रदेश सरकार को पहले सड़कों की हालत ठीक करनी चाहिए। उसके उपरांत ही भारी भरकम जुर्माने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

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टीवीएस मोटर ने कोच्चि में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर उतारा - Navbharat Times

Friday, July 23, 2021

सुबह पांच बजे से उठाना होगा डगसेच में दुर्घटनाग्रस्त वाहन - अमर उजाला

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बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी पंकज राय ने 25 जुलाई को सुबह 5 बजे से 11 बजे के बीच डगसेच में दुर्घटनाग्रस्त वाहन को उठाने की अनुमति दी है। उन्होंने यह अनुमति मोटर वाहन एक्ट 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि इस समयावधि के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
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इस दौरान यातायात की आवाजाही के लिए राजघाटी से नेरी होते हुए जुखाला सड़क वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग रहेगा। संबंधित पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस दौरान यातायात जाम न लगे और आपातकालीन ड्यूटी वाहनों और वीवीआईपी की सुचारू आवाजाही चलती रहे। यदि इस कार्य को करने में अनुमति अवधि से अधिक समय लिया जाता है तो गाड़ी के मालिक को अतिरिक्त जुर्माना देय करना होगा। बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को जिले के सभी सीमेंट कारखानों और ट्रक यूनियनों के साथ-साथ आसपास के जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय कर कार्य करना होगा। ताकि उपरोक्त निषेध अवधि के दौरान यातायात की आवाजाही बनी रहे।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान भीड़भाड़ से बचने और अन्य वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ट्रकों के साथ अन्य वाहनों की आवाजाही के लिए दाड़लाघाट और ब्रह्मपुखर चैक जंक्शन और निश्चित स्थान पर रोकना सुनिश्चित करें।

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सुबह पांच बजे से उठाना होगा डगसेच में दुर्घटनाग्रस्त वाहन - अमर उजाला
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Thursday, July 22, 2021

जिला कांगड़ा में बिना लाइसेंस या हेलमेट वाहन चलाने वालों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना - दैनिक जागरण

कांगड़ा, संवाद सूत्र। हिमाचल सरकार ने बिगडै़ल वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियमों के नये प्रावधानों को लागू किया है। सरकारी गजट में स्थान प्राप्त करते ही नया संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान कटना आरंभ हो जाएंगे। इस लिए अब वाहन चालक सभंल जाएं। वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन अथवा नियमों की धज्जियां उड़ाने का शौक उनकी जेब पर भारी पड़ेगा।

यह बोले कांगड़ा के डीएसपी सुनील राणा

नए संशोधित मोटर वाहन अधिनियमों के नए प्रावधानों पर अपनी राय रखते हुए कांगड़ा के डीएसपी सुनील राणा का कहना है कि नये नियमों के लागू होने से यातायात नियमों के दौरान होने वाली लापरवाही के चलते घटित होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आने की सभांवना है। लापरवाह चालक ही दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। भारी भरकम जुर्माना राशि के खौफ से वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करने से गुरेज करेंगे।

वाहनों में ओवर लोडिंग से निजात मिलेगी। अभिभावक भी बच्चों को अब वाहन देने से पूर्व सोचेगें। उन्होंने आगे कहा कि यातायात पुलिस के माध्यम से वाहन चालकों नये संशोधित नियमों की जानकारी दी जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। डीएसपी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का उल्लघंन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह होगी संशोधित नियमों के तहत जुर्माना राशि

वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये, बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना करने पर अब 2000 रुपये जुर्माना होगा पहले 500 रुपये था लाल बत्ती का उल्लघंन करने पर 500 रुपये जुर्माना भरना होगा पहले 100 रुपये था

पहले साधारण चालान 100 रुपये का था अब साधारण चालान के 500 रुपये कटेंगे।

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये, पहले 500 रुपये जुर्माना लगता था। बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना। पहले 500 रुपये था। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना । पहले 100 रुपये था। गलत साइड वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। निर्धारित से अधिक गति से हल्के वजन की गाड़ी चलाने पर 1000 व माध्यम गाडिय़ों पर 2000 रुपये जुर्माना। पहले 400 रुपये जुर्माना लगता था। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। पहले 1000 रुपये था। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना। पहले 2000 रुपये जुर्माना था।

यात्री वाहन में ओवरलोडिंग पर प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रुपये जुर्माना। एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये जुर्माना। दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना। तीन माह के लिए लाइसेंस रद। पहले 100 रुपये जुर्माना था। बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना। पहले 1000 रुपये था। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर 5000 रुपये जुर्माना। पहले 1000 रुपये था। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस जब्त। अब तक जुर्माना 100 रुपये ही था। ओवरलोडिंग पर 20 हजार व 2000 प्रति टन जुर्माना। पहले 2000 और 1000 प्रति टन था।

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जिला कांगड़ा में बिना लाइसेंस या हेलमेट वाहन चलाने वालों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना - दैनिक जागरण
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जिम्मेदारी समझें, यातायात नियमों का पालन करें - दैनिक जागरण

संवाद सहयोगी, चंबा : अब यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो भारी भरकम जुर्माना चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। प्रदेश सरकार की ओर से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना राशि में वृद्धि कर दी गई है। ऐसे में परिवहन विभाग सहित पुलिस भी सतर्कता के साथ वाहन चालकों व लोगों को जागरूक करने के कार्य में जुट गई है।

वाहन चालकों को यातायात नियमों पर जागरूक करते हुए बढ़ी हुई जुर्माना राशि के बारे में बताया जा रहा है। दोपहिया वाहन सवारों को जहां हेलमेट पहने की सलाह दी जा रही है। वहीं, चोपहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही यह चेतावनी भी दी जा रही है कि यदि जागरूक होने के बाद भी कोई चालक नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए चालान काट कर जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि जुर्माना राशि में हुई बढ़ोतरी के बाद चालक नियमों का पालन करते हैं या नहीं। मोटर वाहन अधिनियम में किया गया संशोधन सही है। इससे यातायात नियमों की अवहेलना के मामले कम होंगे। जिस तरह से नियमों की अवहेलना के संबंध में लगाए जाने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी गई है। उसे देखते हुए शायद ही वाहन चालक नियमों को अनदेखा करें।

शिशु गुप्ता, निवासी चंबा।

-------- मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद उन चालकों की चिता बढ़ गई है, जो नियमों को दरकिनार करना अपनी शान समझते हैं। यह निर्णय बिल्कुल सही है। इससे यातायात नियमों की अवहेलना करने से पहले चालक सौ बार सोचेंगे।

प्रकाश कपूर, निवासी चंबा।

------

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने के बाद अब चालकों को जागरूक करने का कार्य लगातार जारी रहना चाहिए, ताकि सभी चालक जागरूक हो सकें। यदि इसके बाद भी चालक नियमों की अवहेलना करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए।

करतार सिंह ठाकुर, निवासी चंबा।

---------

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद जुर्माना राशि में काफी बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में जरा सी चूक होने पर चालक को लेने के देने पड़ सकते हैं। इससे नियमों की अवहेलना करने से चालक गुरेज करेंगे।

गोपाल ठाकुर, निवासी चंबा।

-------

जुर्माना राशि में बढ़ोतरी होने से नियमों की अवहेलना करने वाले चालक परेशानी हैं, लेकिन, जब तक इस बारे में पूरी तरह से जागरूकता नहीं फैलाई जाती। तब तक चालान करने से बचना चाहिए।

धर्म मल्होत्रा, निवासी चंबा।

--------

मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन ने उन चालकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो कि नियमों की अकसर अवहेलना करते हैं। इससे नियमों का पालन सुनिश्चित होगा तथा सुरक्षा भी पुख्ता होगी।

परमजीत सिंह ब्याल, निवासी चंबा।

------

वाहन चालकों को यातायात नियमों पर जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद हुए बदलाव से उन्हें अवगत करवाया जा रहा है, ताकि उन्हें जानकारी के अभाव में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वाहन चालकों से अपील है कि नियमों का ईमानदारी के साथ पालन करें।

एस. अरुल कुमार, एसपी चंबा।

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जिम्मेदारी समझें, यातायात नियमों का पालन करें - दैनिक जागरण
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Wednesday, July 21, 2021

मोटर वाहन अधिनियम: एंबुलेंस को पास नहीं दिया तो लगेगा 15 हजार का जुर्माना - अमर उजाला - Amar Ujala

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Jul 2021 10:52 PM IST

सार

सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार निजी वाहन में 12 से ज्यादा सीटर वाले कांट्रेक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज, निजी वाहनों और स्कूल बस में सीट बेल्ट पर जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा।

हिमाचल परिवहन विभाग - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

एंबुलेंस को पास न देने की स्थिति में 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा। हिमाचल प्रदेश में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के नए प्रावधानों को लागू किया गया है। इसके अलावा बिना टिकट के बस की छत पर सामान रखने पर भी मोटर वाहन अधिनियम में 30 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार निजी वाहन में 12 से ज्यादा सीटर वाले कांट्रेक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज, निजी वाहनों और स्कूल बस में सीट बेल्ट पर जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा।  वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये,  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा।
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बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000 और अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा। वाहन बनाने, डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 

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मोटर वाहन अधिनियम: एंबुलेंस को पास नहीं दिया तो लगेगा 15 हजार का जुर्माना - अमर उजाला - Amar Ujala
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New Motor Vehicle Act in Himachal: वाहन चलाते हुए मोबाइल के इस्तेमाल पर 15 हजार रुपये जुर्माना - News18 इंडिया

शिमला. हिमाचल प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) लागू हो गया है. सरकार की ओर से इस संबंध में मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में अब ट्रैफिक नियमों की अवेहलना पर भारी जुर्माना (Fine) चुकाना पड़ेगा. अधिसूचना के अनुसार, वाहन चलाते मोबाइल फोन (Mobile phone) का इस्तेमाल किया गया तो पहली बार ढाई हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा. लेकिन अब तीन साल की अवधि में फिर से फोन के इस्तेमाल का चालान होता है तो 15000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा.

बिना लाइसेंस (Without License ) वाहन चलाने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा. बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000 रुपये, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना तय किया गया है.

किस नियम को तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना

-बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा. जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है.

-वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा. खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये का प्रावधान किया गया है.

- तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस (Public Place) पर रेसिंग (Racing) या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा.

-बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा.

सार्वजनिक स्थल पर हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना
-साइलेंस जोन या फिर पब्लिक प्लेस में लगातार हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना तय किया गया है. इसके लिए 1500 से 3 हजार रुपये के बीच राशि तय की गई है.

- मालवाहक वाहन के चैकिंग और वजन के लिए नहीं रुकने पर लगेगा 60 हजार रुपए

-आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता ना देने पर भी 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.

सरकार की ओर से इस संबंध में मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है.

इन नियमों का भी कड़ाई से पालन करें, वरना....

-बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर अब 500 रुपए की बजाय 10000 रुपए जुर्माना लगेगा.

-सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 की बजाय 1000 रुपए जुर्माना ठोंका जाएगा.

--गलत साइड (Wrong Side) वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। इतना ही जुर्माना खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर भी वसूला जाएगा.

-शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना, दोपहिया वाहनों पर ओव्हरलोडिंग पर 2000 रुपए जुर्माना. बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा.

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Tuesday, July 20, 2021

हिमाचल: वाहन चलाते मोबाइल का इस्तेमाल किया तो 15 हजार तक होगा जुर्माना, अधिसूचना जारी - अमर उजाला

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 20 Jul 2021 10:47 PM IST

सार

बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।

हिमाचल परिवहन विभाग - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नई अधिसूचना के अनुसार वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, जबकि तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये तक जुर्माना लगेगा।  बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा।
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वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। 

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Monday, July 19, 2021

मोदी सरकार का नया कदम, विंटेज मोटर वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन की राष्‍ट्रीय प्रक्रिया की तय - IndiaTV Paisa

Modi Govt formalises registration process of vintage motor vehicles- India TV Paisa
Photo:PTI

Modi Govt formalises registration process of vintage motor vehicles

नई दिल्‍ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों (पुरातन पीढ़ी के वाहनों) की विरासत के संरक्षण और रख-रखाव को बढ़ावा देने के लिए भारत में ऐसे वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन की एक राष्‍ट्रीय प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि वह विंटेज मोटर वाहनों के की एक अलग से रजिस्‍ट्रेशन प्रक्रिया लेकर आएगी और इस संबंध में प्रस्‍तावित नियमों के लिए सार्वजनिक विचार आमंत्रित भी किए थे।

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नितिन गडकरी ने एक के बाद एक कुछ ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं हैं। नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए वीए श्रृंखला (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण

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मोदी सरकार का नया कदम, विंटेज मोटर वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन की राष्‍ट्रीय प्रक्रिया की तय - IndiaTV Paisa
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विंटेज कार आपके पास भी है तो जान लें नए नियम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हुआ तय, जानें कितना लगेगा चार्ज - Zee Business हिंदी

नए नियम के मुतबिक, रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 के मुताबिक जमा किया जाएगा. इसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी, जरूरी शुल्क, इम्पोर्टेंड गाड़ियों के मामले में एंट्री इनवॉयस और भारत में पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियों के मामले में पुरानी आरसी (RC) जमा की जानी चाहिए. स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. (रॉयटर्स)

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विंटेज कार आपके पास भी है तो जान लें नए नियम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हुआ तय, जानें कितना लगेगा चार्ज - Zee Business हिंदी
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विंटेज मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ तय, इन गाड़ियों का ऐसे होगा पंजीकरण - TV9 Hindi

नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए 'वीए' सीरीज (Unique Registration Mark) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.

विंटेज मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ तय, इन गाड़ियों का ऐसे होगा पंजीकरण

विंटेज मोटर व्हीकल्स

केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विंटेज मोटर व्हीकल्स (Vintage Motor Vehicles) की वाहनों के रख रखाव और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर व्हीकल्स की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है. उन्होंने एक के बाद एक कुछ ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए ‘वीए’ सीरीज (Unique Registration Mark) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.

इन नियम में किया गया संशोधन

उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली ( सीएमवीआर) 1989 में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है.

ये हैं खासियतें

>> मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार नए नियमों के तहत सभी दुपहिया/ चौपहिया वाहन जो 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं और अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जायेगी.

>> पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार जमा किया जाएगा और इसके साथ बीमा पॉलिसी, आवश्यक शुल्क, आयातित वाहनों के मामले में प्रवेश का बीजक और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुरानी आर सी जमा की जानी चाहिए.

>> राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

>> पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं. हालांकि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न ‘एक्सएक्स वीए वाईवाई 8’ (XX VA YY 8) के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां VA विंटेज के लिए है, XX राज्य कोड है, YY दो-अक्षर की सीरीज होगी और ‘8’ राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी.

>> नया पंजीकरण शुल्क- 20,000 रुपए और बाद में पुन: पंजीकरण के लिए 5,000 रुपए होगा.

>> नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा.

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Sunday, July 18, 2021

Motor Insurance: कार या टू व्हीलर का हो गया एक्सिडेंट तो कैसे क्लेम करें इश्योरेंस, जानें पूरी प्रक्रिया - Navbharat Times

मिलेगा बढ़ावा: विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया को केंद्र ने दिया औपचारिक रूप - अमर उजाला - Amar Ujala

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Mon, 19 Jul 2021 03:36 AM IST

सार

मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।
 

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने विंटेज वाहनों को बढ़ावा देने और इस विरासत को संरक्षित रखने के मकसद से विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है।
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केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने की बात कही थी और इसको लेकर नियमों के लिए सुझाव मांगे थे।

गडकरी ने सिलसिलेवार किए ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं है। नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए ‘वीए’ शृंखला (विशिष्ट पंजीकरण चिह्न) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे।

मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए सीएमवीआर, 1989 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है।

नई व्यवस्था के तहत सभी 2/4 पहिया, 50 वर्ष से अधिक पुराने, अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी।


मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक, पुराने सभी विंटेज वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है। नए रजिस्ट्रेशन का खर्च प्रति कार 20,000 रुपये होगा और इसकी वैधता 10 साल तक रहेगी। इसके बाद फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी मालिक को सिर्फ 5000 रुपये और देने होंगे।

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पुरातन मोटर वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया तय - Navbharat Times

पुलिस ने ट्रक से भैंसें बरामद की, मामला दर्ज - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, ऊना : जिला मुख्यालय पर पुलिस टीम ने चेकिग के दौरान संदेह के आधार पर एक ट्रक चालक को जांच के लिए रोका। जब ट्रक की तलाशी ली गई तो उसमें भैंसों को ठूंस-ठूंस कर भरा हुआ था। पुलिस ने इस संबंध में गाड़ी चालक नौशाद मुखत्यार निवासी मोहल्ला बजारन जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश व सलीम अहमद पुत्र खुर्शीद अहमद निवासी नाकुड़ जिला सहारनपुर के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने की है।

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मास्क न पहनने पर 54 लोगों के चालान

जागरण संवाददाता, ऊना : जिला पुलिस ने यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर 380 चालान किए हैं जिनमें से 310 चालान का मौके पर ही निपटारा करके 62,700 रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं मास्क न पहनने पर 54 लोगों के चालान करके 27 हजार रुपये जुर्माना प्राप्त किया है। एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि पुलिस टीम ने 104 चालान बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर, 67 चालान बिना सेफ्टी बेल्ट के वाहन चलाने पर, 24 चालान बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर, 16 चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर, 20 चालान यातायात के संकेतों की अवहेलना करने पर, एक चालान बिना बीमा के वाहन चलाने पर, 14 चालान अनाधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर, पांच चालान दोपहिया पर ट्रिपल राइडिग करने पर, 70 चालान गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर व 59 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए। सार्वजनिक स्थान पर धूमपान करने पर 27 लोगों के चालान करके 2250 रुपये व अवैध खनन करने पर एक वाहन का चालान करके 4800 रुपये जुर्माना प्राप्त किया है।

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पुलिस ने ट्रक से भैंसें बरामद की, मामला दर्ज - दैनिक जागरण
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Saturday, July 17, 2021

मोटर वाहन अधिनियम: संशोधित जुर्माने की राशि को लेकर जल्द जारी होगी अधिसूचना - अमर उजाला - Amar Ujala

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 17 Jul 2021 07:52 PM IST

सार

अधिनियम के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार की ओर से संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। 

परिवहन विभाग हिमाचल - फोटो : अमर उजाला

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सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार की ओर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत जुर्माने की राशि में परिवर्तन किया गया है। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस संशोधित अधिनियम में बढ़ी हुई जुर्माना राशि के साथ गंभीर अपराधों के लिए कारावास का प्रावधान भी शामिल है।
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अधिनियम के प्रावधान की अनुपालना में प्रदेश सरकार की ओर से संशोधित जुर्माने की राशि के निर्धारण को प्रदेश मंत्रिमंडल ने पहले ही स्वीकृति प्रदान कर दी है और इसे आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण कर शीघ्र ही अधिसूचित किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएंगे। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि वे सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का गंभीरता से पालन कर सरकार के सुरक्षा संबंधी प्रयासों में पूर्ण सहयोग करें। 

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मोटर वाहन अधिनियम: संशोधित जुर्माने की राशि को लेकर जल्द जारी होगी अधिसूचना - अमर उजाला - Amar Ujala
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केंद्र सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन... - Live Law Hindi

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केंद्र सरकार ने विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए विशेष प्रावधान शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन... - Live Law Hindi
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Friday, July 16, 2021

व्यापारियों ने कुछ इस तरह बयां किया दर्द, कहा- कहीं इस कारण फिर बंद ना हो जाए बाजार, जानिए कारण - दैनिक जागरण

नई दिल्ली [नेमिष हेमंत]। चांदनी चौक में कोरोना दिशानिर्देशों के पालन में सीमेंट के स्लैब बाधक बन रहे हैं। इन स्लैब के बीच पैदल लोगाें के पार होने के लिए थोड़ी जगह छोड़ी गई है। जिसके कारण इसके दोनों ओर लंबी कतारें लग जा रही है। भीड़भाड़ बढ़ जा रहा है। शारीरिक दूरी के नियम टूट रहे हैं। मामला यहीं नहीं रूकता। इन स्लैब के पीछे बंद रास्तों पर रेहड़ी-पटरी वालों का कब्जा होने के साथ वाहनों की पार्किंग हो रही है। कुल मिलाकर मामला गंभीर हो गया है। यह स्थिति तब है जब उत्तर भारत का प्रमुख बाजार और कई सामानों की थोक बिक्री के कारण यहां हर वक्त हजारों लोगों की मौजूदगी रहती है।

कारोबार हो रहा प्रभावित

वहीं, दुकानदारों का आरोप है कि इसके चलते बाजारों, कटरो और कूचों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। इस मुगलकालीन शहर के मुख्य मार्ग (लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक) को मोटर वाहन रहित बनाया गया है। इससे कई संपर्क मार्ग जुड़ी हैं तो कई कटरे और कूचों का प्रवेश और निकासी का यहीं एक रास्ता है। संपर्क मार्गों से मुख्य मार्ग पर कोई वाहन का प्रवेश न हो, इसके लिए इनके शुरुआत में ही ये स्लैब रखे गए हैं। ये ज्वेलरी बाजार दरीबा कलां, इलेक्ट्रानिक्स व दवा के थोक बाजार भागीरथ पैलेस, लहंगों व किताब-कापियों के थोक बाजार नई सड़क, साड़ियों के बाजार नील कटरा समेत अन्य मार्गों पर रखे गए हैं। हालांकि, बल्लीमारान के रास्ते से यह स्लैब हटा दिए गए हैं।

जल्द हटाए जाएंगे स्लैब

शाहजहांनाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि यह व्यवस्था अस्थाई है। इन 14 स्थानों से ये स्लैब हटाकर बूम बैरियर लगाने की तैयारी है। कोशिश है कि यह 25 जुलाई तक हो जाए।

सीमेंट की बैरियर की वजह से कोरोना दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह यह कि इन स्लैब के बीच मात्र एक व्यक्ति को निकलने भर का रास्ता छोड़ा गया है। यहीं नहीं, इसके पीछे गलियों में अवैध रेहड़ी-पटरी वालों के साथ वाहनों की अवैध पार्किंग हो रही है। इसके चलते स्लैब के नजदीक काफी भीड़ इकट्ठा हो जा रही है। इस संबंध में एसआरडीसी से रास्ता निकालने की मांग की गई है, क्योंकि कोरोना नियमों का पालन न होने के मामले में बाजारों पर कार्रवाई हो रही है।

भारत आहूजा, अध्यक्ष, दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन

वाहनों के प्रवेश को रोकने से होगा समस्या का समाधान

इसके चलते कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि कोई भी इस भीड़भाड़ में आना नहीं चाहता है। दूसरा यह कि पूरा रास्ता भयंकर जाम से जूझ रहा है, क्योंकि पीछे से यातायात आ रहा है, जो यहां आकर रूक जा रहा है। एसआरडीसी द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इसे हटाकर यहां बूम बैरियर लगाया जाएगा, लेकिन इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा, बल्कि वह यथावत रहेगी। इसका हल यह है कि नई सड़क की जगह चावड़ी बाजार की ओर बैरियर लगाया जाए जहां से वाहनों का प्रवेश होता है।

सुरेश बिंदल, अध्यक्ष, चांदनी चौक विकास परिषद

बारिश का पानी बाजार में घुस रहा

इन स्लैब के कारण दरीबा में बाढ़ जैसी स्थिति आ गई थी, क्योंकि मुख्य मार्ग ऊंचा और दरीबा की सड़क नीची हो गई है। बारिश में पूरा पानी इस स्लैब के पास इकट्ठा होकर तेजी से बाजार में घुस रहा था। इस कारण कई दुकानों में बारिश का पानी चला गया। दिक्कत यह कि आस-पास के रहने वाले लोगों द्वारा बाजार में आने वाले लोगों ने दरीबा की सड़क को पार्किंग बना दिया है। मना करने पर झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि लोग बाजार आने से कतराते हैं। कारोबार आधा रह गया है।

मनीष वर्मा, महासचिव, दरीबा व्यापार मंडल

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विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रास्ता होगा साफ, नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कही यह बात - Zee Business हिंदी

registration of vintage Motor Vehicles: भारत में विंटेज वाहनों के लिए किसी भी तरह का कोई भी नियम नहीं बनाया गया है. हालांकि, इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि देश के सभी राज्यों में इसे लेकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी. इस बीच शुक्रवार 16 जुलाई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister for Road Transport & Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने अपने ऑफिश्यली ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट किए. 

इस ट्वीट में नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि MoRTH (Ministry of Road Transport and Highways) जल्द ही इस पर एक राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करेगी. जिसके माध्यम से विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण संभव हो सकेगा. MoRTH विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ाएगा. कानून मंत्रालय द्वारा विंटेज वाहनों से जुड़ी पॉलिसी को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी इसे लागू किया जाना बाकी है. इसे लागू होने के बाद से पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसानी से किया जा सकेगा. 

जानिए रजिस्ट्रेशन पर आएगा कितना खर्च

इससे पहले साल 2020 में जब विंटेज वाहनों की बात की जा रही थी तो इसमें कई तरह के बदलाव की संभावना जताई जा रही थी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में पुराने सभी विंटेज वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी. जिसका खर्च प्रति कार 20,000 रुपये होगा और इसकी वैधता 10 साल तक रहेगी. इसके बाद रि-रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी ऑनर को सिर्फ 5000 रुपये और देने होंगे. 

विंटेज मोटर वाहन का सीमित इस्तेमाल 

नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एक विंटेज मोटर वाहन को सिर्फ प्रदर्शन, तकनीक शोध या एक विंटेज कार रैली में भाग लेने, ईंधन भरवाने और मरम्मत, प्रदर्शनी, विंटेज रैलीऔर ऐसी प्रदर्शनी/ कार रैली में ले जाने के लिए भारतीय सड़कों पर चलाने की अनुमति दी गई है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत की रक्षा करना और प्रोत्साहन देना है. विंटेज वाहनों को अधिकतर लोग शौक के लिए रखना पसंद करते हैं. 

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Delhi Crime: इंटरस्टेट वाहन चोर रैकेट का पर्दाफाश, दिल्ली से चुराए वाहनों को मणिपुर में बेचते थे - News18 इंडिया

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस (Delhi Police) के साउथ जिला की टीम ने एक अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह (Interstate Auto Lifter Gang) का भंडाफोड़ किया है. गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस टीम ने सात दो पहिया वाहन भी जब्त किया है. वहीं, 26 चोरी के दो पहिया वाहनों की पहचान भी की गई है. ‌इन दोनों वाहन चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने वाहन चोरी के 16 मामलों को सुलझाने का दावा किया है.

साउथ जिला उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर के मुताबिक थाना कोटला मुबारकपुर की एक टीम में उपनिरीक्षक अमित कुमार, उपनिरीक्षक सत्य प्रकाश, प्रधान सिपाही राजेश कुमार, प्रधान सिपाही सतेंद्र, सिपाही कुलबीर सिंह, सिपाही नरेश कुमार, सिपाही श्री राम, सिपाही कुलदीप एवं सिपाही विपुल कुमार शामिल थे. इस टीम ने अन्तर्राज्यीय गिरोह के वाहन चोर अब्दुल गफ्फार @ फजीत खान और अब्दुल वाहिद की जोड़ी को गिरफ्तार करके सराहनीय कार्य किया है.

ये भी पढ़ें: मोबाइल चोरी के इंटरनेशनल रैकेट का भंड़ाफोड़, मुंबई से दबोचा मास्टरमाइंड, बांग्लादेश, थाईलैंड, सूडान भेज चुका है 5,000 मोबाइल 

उनकी निशानदेही पर चोरी के 07 दोपहिया वाहन  जब्त  किए गए (4 और जब्त किये गए वाहन उत्तर-पूर्व से दिल्ली के रास्ते में और इसके अलावा 15 वाहन उत्तर-पूर्व में खोजे गए). वाहन चोरी के 16 मामले  सुलझाये गए. चोरी किए गए वाहनों को मणिपुर भेज दिया जाता था.

जिला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का प्रोफाइल क्रिमिनल ही रहा है. गिरफ्तार आरोपी अब्दुल गफ्फार @ फजीत खान पुत्र अब्दुल कलाम, निवासी भगवान गली, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, आयु 34 वर्ष जिला थौबल मणिपुर का रहने वाला है. 2008 में उसने तीन साल तक कपड़े बेचने का कारोबार किया. साल 2011 में उन्होंने शादी कर ली और एक साल से ज्यादा समय तक अपनी ही जमीन पर खेती-बाड़ी करने लगा. उसके बाद साल 2013 में वह बंगलौर चला गया.

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2014 में वह सलीम नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में आया, जो एक वाहन चोर था तथा वह दिल्ली से मोटरसाइकिल चुराकर और उन पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर की पट्टी लगवाकर, पैकर एंड मूवर्स के जरिए मणिपुर में बेचा करता था.  सलीम के संपर्क में आने के बाद वह भी उसके गिरोह में शामिल हो गया और दिल्ली से मोटर वाहन चोरी करने लगा. पूछताछ करने पर वह मोटर वाहन चोरी के लगभग 32 मामलों में शामिल पाया गया.

इसके अलावा दूसरा वाहन चोर अब्दुल वाहिद पुत्र सिराजुद्दीन,निवासी भगवान गली, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली, आयु 29 वर्ष, वह भी मणिपुर का रहने वाला है. 2020 में वह अपने जीजा के साथ दिल्ली आया और उसके साथ मिलकर मोटर वाहन चोरी करने लगा. वह मोटर वाहन चोरी के 02 मामलों में शामिल पाया गया.

ये भी पढ़ें: News 18 Exclusive: हत्यारोपी पहलवान सुशील कुमार से रिश्तों पर गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई का बड़ा खुलासा

पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वे दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी के कई मामलों में शामिल है. पहले वे लोग वाहन चोरी करते थे और उसके बाद चोरी के वाहनों को मणिपुर भेज देते थे.  इसके अलावा, उनके बताने पर चोरी की और अधिक  मोटरसाइकिलों की पहचान की गई.

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Tuesday, July 13, 2021

Maharashtra: SUV कार की बोनट पर बैठकर दुल्हन पहुंची मंडप, VIDEO के VIRAL होने के बाद पुलिस ने दर्ज... - TV9 Hindi

रास्ते में जिसने भी यह दृश्य देखा हैरान रह गया. दुल्हन या उसके किसी भी परिजन को उसकी जान की जरा भी चिंता नहीं थी. दुल्हन का यह वीडियो सोशल मीडिया में अब जमकर वायरल हो रहा है.

Maharashtra: SUV कार की बोनट पर बैठकर दुल्हन पहुंची मंडप, VIDEO के VIRAL होने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

दुल्हन और उसके साथ कुछ और लोगों के खिलाफ मोटर वाहन कानून का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है.

अक्सर लोग कुछ अलग करने के चक्कर में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं कि उन्हं कानून और नियमों का भी ख्याल नहीं रह जाता. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है. यहां एक दुल्हन ने शादी समारोह में पहुंचने के लिए एक खास अंदाजा अपना. दुल्हन गाड़ी के बोनट पर बैठकर शादी हाल में पहुंची. रास्ते में जिसने भी यह दृश्य देखा हैरान रह गया. दुल्हन या उसके किसी भी परिजन को उसकी जान की जरा भी चिंता नहीं थी. दुल्हन का यह वीडियो सोशल मीडिया में अब जमकर वायरल हो रहा है. इस मामले में पुलिस ने दुल्हन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार 23 वर्षीय दुल्हन और उसके साथ कुछ और लोगों के खिलाफ मोटर वाहन कानून का उल्लंघन करने पर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने जानकारी कि शुभांगी नाम कि लड़की शादी करने जा रही है थी वह कार की बोनट पर बैठकर शादी हाल पहुंची.

लोनी कालभोर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि वाहन सासवड जा रहा था, जहां शादी समारोह का आयोजन किया गया था, पुलिस के मुताबिक लड़की का यह वीडियो सुबह उस समय बनाया गया था जब वाहन पुणे-सासवड रोड पर यहां दिवे घाट जा रहा था.

अधिकारी ने बताया, ‘‘महिला चलते वाहन के बोनट पर बैठी थी, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था. हमने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों और आईपीसी की धाराओं के तहत महिला, वीडियोग्राफर और चालक सहित वाहन में सवार अन्य लोगों के खिलाफ मामला आपदा प्रबंधन अधिनियम, महाराष्ट्र कोविड विनियमन अधिनियम आदि के तहत दर्ज किया है. उनमें से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था.’’

यह भी पढ़ें- आतंक का पाठ पढ़ाने के लिए कानपुर में टेरर क्लास रूम खोलने का था प्लान, ATS की पूछताछ में अल कायदा के आतंकियों का खुलासा

यह भी पढ़ें- Uttarakhand Kanwar Yatra: कोरोना के चलते रद्द की गई कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला

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'अलग' करने की चाह पड़ी भारी: SUV के Bonnet पर बैठकर अपनी शादी में पहुंचने वाली Bride के खिलाफ केस दर्ज - Zee News Hindi

आजकल शादियों में एक्सपेरिमेंट का ट्रेंड चल रहा है. कहीं दुल्हन बाइक से आती है, तो कहीं दूल्हा बैलगाड़ी से. पुणे निवासी युवती ने भी कुछ अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन यह 'कोशिश' उसे काफी भारी पड़ी. पुलिस ने उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है.

‘अलग’ करने की चाह पड़ी भारी: SUV के Bonnet पर बैठकर अपनी शादी में पहुंचने वाली Bride के खिलाफ केस दर्ज

वायरल फोटो

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शादी के दिन दुल्हन ने किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया VIDEO, पुलिस ने दर्ज की FIR- जानें पूरा मामला... - India.com हिंदी

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शादी के दिन दुल्हन ने किया कुछ ऐसा कि वायरल हो गया VIDEO, पुलिस ने दर्ज की FIR- जानें पूरा मामला... - India.com हिंदी
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सैलाब में बह जाए या मलबे में दब जाए कार-बाइक तो क्या मिलेगा बीमा? - आज तक

इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस में वाहन चोरी होने जाने पर भी कवर मिलता है. साथ ही अगर गाड़ी को नुकसान आपकी गलती से होता है, तो भी पॉलिसी में कवर मिलता है. यानी इस बीमा में गाड़ी की चोरी, आग से नुकसान, बाढ़ के पानी के कारण होने वाला नुकसान, भूकंप, भूस्खलन, तूफान आदि प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली क्षति का कवर मिलता है. इसमें किसी जानवर से होने वाले नुकसान का भी मुआवजा मिलता है. 
 

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Saturday, July 10, 2021

पुल‍िस, प्रेस व अन्‍य तरह की अनाध‍ि‍कृत‍ बोर्ड लगाकर घुमते हुए पाए गए तो खैर नहीं - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, धनबाद : जिला के सड़कों पर अपने अपने वाहनों के नंबर प्लेटों पर रंग बिरंगे कैप्शन और नाम लिखकर चलने वालों के लिए बुरी खबर है। कारण है परिवहन विभाग जो ऐसे लोगों के विरुद्ध जल्द ही बड़ी कारवायी का मन बना चुका है। साथ ही इसकी रूप रेखा बना कर आनेवाले दो तीन दिनों में एक बड़ा अभियान शुरू करने वाला है।

इसकी जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव ने कहा कि वाहन या नंबर प्लेट सहित उसके किसी भी हिस्से पर कोई नाम लिखना या जाति सूचक नाम और चिन्ह लगाना गैरकानूनी है। इसके लिए मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 1 में स्पष्ट व्याख्या की गयी है। इस अधिनियम की हाल में ही राज्य सरकार ने समीक्षा की थी।

जिसके सम्यक विचारोपरांत सक्षम प्राधिकारों के व्यवहार्थ/प्रयुक्त सरकारी वाहनों के अग्र सूचक बोर्ड या पट्ट के प्रयोग के निमित्त वांछित नीति का संसूचन गजट संख्या-183 दिनांक- 10 मार्च 2021 के माध्यम से प्रकाशित किया था। जिसके अनुसार विधायिका प्राधिकार, न्यायपालिका प्राधिकार, कार्यपालिका प्राधिकार, वैधानिक आयोग, केंद्रीय कार्यालय (राज्यावस्थित प्रतिष्ठान), भारत सरकार के मंत्रालय के झारखंड राज्य में पदस्थापित सक्षम प्राधिकारी एवं कतिपय सक्षम प्राधिकारी विधि व्यवस्था संधारण, निरीक्षण तथा प्रवर्तनकृत्यों के निष्पादन हेतु विनिर्दिष्ट किए गए पदाधिकारी ही अपने आधिकारिक वाहनों पर नामपट्ट लगा सकते हैं।

यादव ने बताया कि इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति या संस्था के पदाधिकारी ऐसा नहीं कर सकते। यह मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 179 का खुला उल्लंघन है। इसी के आलोक में राज्य सरकार ने ऐसे सभी लोगों के विरूद्ध कारवायी करने का आदेश दिया है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई मोटर वाहन जिस पर बोर्ड या पट्ट लगा हुआ है तथा समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है, तो संबंधित वाहन चालक का यह दायित्व होगा कि ऐसी स्थिति में बोर्ड या पट्ट को काले आवरण से ढकना सुनिश्चित करेंगे। किसी भी वाहन पर मोटर यान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कोर्ट, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित रहेगा।

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मद्रास उच्च न्यायालय ने मोटर वाहन निरीक्षक के 226 पदों के लिए साक्षात्कार पर रोक लगाई - Navbharat Times

Friday, July 9, 2021

हरियाणा में मोटर वाहन कर संग्रहण केंद्र होंगे बंद - Univarta

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हरियाणा में कोरोना के 57 नये मामले, नौ मौतें09 Jul 2021 | 10:09 PM

चंडीगढ़, नौ जुलाई (वार्ता) हरियाणा में कोरोना संक्रमण मामलों में गिरावट के चलते राज्य में आज ऐसे 57 नये मामले आये जिससे इस महामारी से पीड़ितों की कुल संख्या 769205 हो गई है। इनमें 470037 पुरूष, 299151 महिलाएं और 17 ट्रांडजेंडर है। इनमें से 758678 ठीक हो चुके हैं तथा सक्रिय मामले 993 हैं। राज्य में नौ और कोरोना मरीजों के दम तोड़ देने से इस महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 9534 हो गई है।

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वीरभद्र कुशल प्रशासक, गम्भीर राजनीतिक विश्लेषक थेः मनमोहन09 Jul 2021 | 10:06 PM

शिमला, 09 जुलाई (वार्ता) देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है।

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वीरभद्र सिंह के निधन से उन्हें व्यक्तिगत क्षति: नड्डा09 Jul 2021 | 8:35 PM

शिमला, नौ जुलाई (वार्ता) भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन से प्रदेश के साथ उन्हें भी व्यक्तिगत क्षति हुई है।

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खतरनाक वाहन संचालन की शिकायत पर 150 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई Aligarh News - दैनिक जागरण

   अलीगढ़, जेएनएन। सड़क पर खतरनाक तरीके से चलने वाले वाहनों से होने वाले हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग के छेड़े गए अभियान में अब तक 150 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

लापरवाही से वाहन संचालन, बढ़ रहे हादसे

देश में लगभग 10 हजार लोग हर साल कार्गो यानि ट्रक की बाडी से बाहर निकले लाहे के सरिया, राडस, पाइप, चादर आदि के असुरक्षित संचालन से जान गंवा देते हैं। जबकि करीब 20 हजार से अधिक लोग घायल हो जाते हैं।

एक साल तक की सजा का प्राविधान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा-194 की उपधारा 1 (1) के तहत गाड़ी की बाडी से बाहर साइड में, दाहिने, बायें, पीछे अथवा ऊपर की दिशा में वाहन के बाहर की ओर निकले हुए माल का परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन संबंधित वाहन पर 20 हजार रुपये के जुर्माने का प्राविधान है। वाहन के खतरनाक संचालन के अभियोग में धारा-184 के तहत वाहन चालक को एक वर्ष की सजा भी हो सकती है।

वाट्सएप नंबर पर करें शिकायत

आरटीओ प्रशासन केडी सिंह गौर ने बताया कि अगर आप सड़क पर कोई भी ऐसा ट्रक देखें जिसमें सरिया, राड, पाइप, लोहे की चादरें आदि बाडी से बाहर निकले दिखें तो आप उसका एक स्पष्ट फोटो वाट्सएप नंबर 9758390029 पर भेज दें। इससे ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान व जुर्माने की कार्रवाई हो सकेगी। बस फोटो साफ हो और उसमें संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई पड़ रहा है। फोटेा भेजते समय स्थान, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट का नंबर भी भेज दें। पिछले 20 दिन में ही अब तक ऐसे करीब 150 वाहनों के

खिलाफ चालान व जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गई है। आगे भी यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

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Thursday, July 8, 2021

पुलिस ने कांगड़ा में मोटर वाहन अधिनियम का पालन न करने पर किए 351 चालान, वसूले 51800 रुपये - दैनिक जागरण

जिला पुलिस ने अलग-अलग थानों के तहत किए चालान में 24 घंटे में 65900 रुपये जुर्माना वसूला है। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम अवैध खनन अधिनियम व धूमपान निषेध अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। जिला पुलिस ने अलग-अलग थानों के तहत किए चालान में 24 घंटे में 65900 रुपये जुर्माना वसूला है। पुलिस कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, अवैध खनन अधिनियम व धूमपान निषेध अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। कोविड-19 के दौरान नियमों व कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। यातायात नियमों की अवहेलना, अवैध खनन व नशे के कारोबारियों पर पुलिस नुकेल कस रही है।

पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया कि पुलिस ने जिला भर में मोटर वाहन अधिनियम की उलंघना पर 351 चालान करके 51800 रुपये जुर्माना, अवैध खनन अधिनियम के तहत तूव चालान करके 14100 रुपये जुर्माना वसूला है। काननू तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून तोड़ने वाले व नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने बताया कि समाज का सहयोग मिल रहा है। पुलिस अपना काम अच्छे से कर पा रही है।

जहां भी कोई अवैध गतिविधि होती है तो इसकी सूचना पुलिस को दें, पुलिस हमेशा जनता के सहयोग के लिए तैयार है व समाज विरोधी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कोविड-19 कर्फ्यू के बाद जैसे ही कर्फ्यू में ढील दी गई है। तेज रफ्तार व लापरवाही दुर्घटनाओं का सबब बन रहा है। इस लिए खुद को व अन्य लोगों को सुरक्षित रखते हुए वाहन सतर्कता से चलाएं।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...