Rechercher dans ce blog

Thursday, July 22, 2021

जिला कांगड़ा में बिना लाइसेंस या हेलमेट वाहन चलाने वालों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना - दैनिक जागरण

कांगड़ा, संवाद सूत्र। हिमाचल सरकार ने बिगडै़ल वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियमों के नये प्रावधानों को लागू किया है। सरकारी गजट में स्थान प्राप्त करते ही नया संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान कटना आरंभ हो जाएंगे। इस लिए अब वाहन चालक सभंल जाएं। वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लघंन अथवा नियमों की धज्जियां उड़ाने का शौक उनकी जेब पर भारी पड़ेगा।

यह बोले कांगड़ा के डीएसपी सुनील राणा

नए संशोधित मोटर वाहन अधिनियमों के नए प्रावधानों पर अपनी राय रखते हुए कांगड़ा के डीएसपी सुनील राणा का कहना है कि नये नियमों के लागू होने से यातायात नियमों के दौरान होने वाली लापरवाही के चलते घटित होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आने की सभांवना है। लापरवाह चालक ही दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। भारी भरकम जुर्माना राशि के खौफ से वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करने से गुरेज करेंगे।

वाहनों में ओवर लोडिंग से निजात मिलेगी। अभिभावक भी बच्चों को अब वाहन देने से पूर्व सोचेगें। उन्होंने आगे कहा कि यातायात पुलिस के माध्यम से वाहन चालकों नये संशोधित नियमों की जानकारी दी जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। डीएसपी ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। यातायात नियमों का उल्लघंन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

यह होगी संशोधित नियमों के तहत जुर्माना राशि

वाहन चलाते मोबाइल फोन आदि का इस्तेमाल करने पर पहली बार ढाई हजार रुपये, तीन साल के भीतर फिर इस्तेमाल करते मिलने पर 15000 रुपये, बिना उपयुक्त लाइसेंस वाहन चलाने की अनुमति देने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा। प्राधिकरण के आदेश की अवहेलना करने पर अब 2000 रुपये जुर्माना होगा पहले 500 रुपये था लाल बत्ती का उल्लघंन करने पर 500 रुपये जुर्माना भरना होगा पहले 100 रुपये था

पहले साधारण चालान 100 रुपये का था अब साधारण चालान के 500 रुपये कटेंगे।

बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये, पहले 500 रुपये जुर्माना लगता था। बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना। पहले 500 रुपये था। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना । पहले 100 रुपये था। गलत साइड वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। निर्धारित से अधिक गति से हल्के वजन की गाड़ी चलाने पर 1000 व माध्यम गाडिय़ों पर 2000 रुपये जुर्माना। पहले 400 रुपये जुर्माना लगता था। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। पहले 1000 रुपये था। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना। पहले 2000 रुपये जुर्माना था।

यात्री वाहन में ओवरलोडिंग पर प्रति अतिरिक्त यात्री 1000 रुपये जुर्माना। एंबुलेंस या आपातकालीन गाड़ी को रास्ता नहीं देने पर पहली बार 10,000 रुपये जुर्माना। दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना। तीन माह के लिए लाइसेंस रद। पहले 100 रुपये जुर्माना था। बिना बीमा गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना। पहले 1000 रुपये था। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करने पर 5000 रुपये जुर्माना। पहले 1000 रुपये था। बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 1000 जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस जब्त। अब तक जुर्माना 100 रुपये ही था। ओवरलोडिंग पर 20 हजार व 2000 प्रति टन जुर्माना। पहले 2000 और 1000 प्रति टन था।

Adblock test (Why?)


जिला कांगड़ा में बिना लाइसेंस या हेलमेट वाहन चलाने वालों को भरना पड़ेगा भारी जुर्माना - दैनिक जागरण
Read More

No comments:

Post a Comment

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...