अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Wed, 21 Jul 2021 10:52 PM IST
सार
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत संशोधित जुर्माने और कंपाउंडिंग लिमिट के संबंध में अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार निजी वाहन में 12 से ज्यादा सीटर वाले कांट्रेक्ट कैरिज, स्टेज कैरिज, निजी वाहनों और स्कूल बस में सीट बेल्ट पर जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा।हिमाचल परिवहन विभाग - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बगैर लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 से 7500, बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000 और अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना लगेगा। वाहन बनाने, डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा। नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये, तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस पर रेसिंग या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000, बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा। बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा। जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
मोटर वाहन अधिनियम: एंबुलेंस को पास नहीं दिया तो लगेगा 15 हजार का जुर्माना - अमर उजाला - Amar Ujala
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