बिना लाइसेंस (Without License ) वाहन चलाने पर 5000 से 7500 रुपये के बीच जुर्माना लगेगा. बिना सही जानकारी दिए लाइसेंस हासिल करने पर 10000 से 15000 रुपये, अयोग्य ठहराने के बावजूद कंडक्टर बनने पर 5000 से 15 हजार तक जुर्माना तय किया गया है.
किस नियम को तोड़ने पर कितना लगेगा जुर्माना
-बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2000 से 6000 के बीच जुर्माना होगा. जुर्मानों की दरों को रिव्यू के दौरान बढ़ाया या घटाया जा सकता है.
-वाहन बनाने या डीलर या वाहन उपलब्ध कराने वाले ने अगर वाहन में किसी तरह का बदलाव किया तो उस पर एक लाख से डेढ़ लाख तक जुर्माना लगेगा. खुद कानून के नियम दरकिनार कर वाहन में बदलाव करने पर पांच से साढ़े सात हजार रुपये का प्रावधान किया गया है.
- तेज रफ्तार वाहन चलाने पर 3000 से 6000 रुपये, पब्लिक प्लेस (Public Place) पर रेसिंग (Racing) या रफ्तार का ट्रायल करने पर 5000 से 15000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा.
-बिना पंजीकरण वाहन का उपयोग करने पर 3000 से 15000 जुर्माना लगेगा.
सार्वजनिक स्थल पर हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना
-साइलेंस जोन या फिर पब्लिक प्लेस में लगातार हॉर्न बजाने पर भी जुर्माना तय किया गया है. इसके लिए 1500 से 3 हजार रुपये के बीच राशि तय की गई है.
- मालवाहक वाहन के चैकिंग और वजन के लिए नहीं रुकने पर लगेगा 60 हजार रुपए
-आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को रास्ता ना देने पर भी 15 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.
सरकार की ओर से इस संबंध में मंगलवार को मोटर वाहन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है.
इन नियमों का भी कड़ाई से पालन करें, वरना....
-बिना पात्रता गाड़ी चलाने पर अब 500 रुपए की बजाय 10000 रुपए जुर्माना लगेगा.
-सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 की बजाय 1000 रुपए जुर्माना ठोंका जाएगा.
--गलत साइड (Wrong Side) वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। इतना ही जुर्माना खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर भी वसूला जाएगा.
-शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना, दोपहिया वाहनों पर ओव्हरलोडिंग पर 2000 रुपए जुर्माना. बिना बीमा के गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा.
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New Motor Vehicle Act in Himachal: वाहन चलाते हुए मोबाइल के इस्तेमाल पर 15 हजार रुपये जुर्माना - News18 इंडिया
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