नए नियम के मुतबिक, रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 20 के मुताबिक जमा किया जाएगा. इसके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी, जरूरी शुल्क, इम्पोर्टेंड गाड़ियों के मामले में एंट्री इनवॉयस और भारत में पहले से रजिस्टर्ड गाड़ियों के मामले में पुरानी आरसी (RC) जमा की जानी चाहिए. स्टेट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की तरफ से 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. (रॉयटर्स)
विंटेज कार आपके पास भी है तो जान लें नए नियम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हुआ तय, जानें कितना लगेगा चार्ज - Zee Business हिंदी
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