नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए 'वीए' सीरीज (Unique Registration Mark) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.
विंटेज मोटर व्हीकल्स
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि विंटेज मोटर व्हीकल्स (Vintage Motor Vehicles) की वाहनों के रख रखाव और इस विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य से, विंटेज मोटर व्हीकल्स की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया गया है. उन्होंने एक के बाद एक कुछ ट्वीट में कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण-प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है. नए नियम, पहले से पंजीकृत वाहनों के लिए पुराने नंबर को बनाए रखने और नए पंजीकरण के लिए ‘वीए’ सीरीज (Unique Registration Mark) समेत सरल प्रक्रिया की सुविधा देंगे.
इन नियम में किया गया संशोधन
उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देते हुए केंद्रीय मोटर-वाहन नियमावली ( सीएमवीआर) 1989 में संशोधन किया है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है.
Ministry of Road Transport and Highways has amended CMVR 1989, formalising the registration process of vintage motor vehicles. This is aimed at preserving and promoting the heritage of old vehicles in India.@MORTHIndia
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— PIB India (@PIB_India) July 18, 2021
ये हैं खासियतें
>> मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार नए नियमों के तहत सभी दुपहिया/ चौपहिया वाहन जो 50 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं और अपने मूल रूप में सुरक्षित रखे गए और जिनमें कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जायेगी.
>> पंजीकरण/पुन: पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म 20 के अनुसार जमा किया जाएगा और इसके साथ बीमा पॉलिसी, आवश्यक शुल्क, आयातित वाहनों के मामले में प्रवेश का बीजक और भारत में पहले से पंजीकृत वाहन के मामले में पुरानी आर सी जमा की जानी चाहिए.
>> राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा 60 दिनों के भीतर फॉर्म 23ए के अनुसार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
>> पहले से पंजीकृत वाहन अपने मूल पंजीकरण चिह्न को बरकरार रख सकते हैं. हालांकि, नए पंजीकरण के लिए, पंजीकरण चिह्न ‘एक्सएक्स वीए वाईवाई 8’ (XX VA YY 8) के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा, जहां VA विंटेज के लिए है, XX राज्य कोड है, YY दो-अक्षर की सीरीज होगी और ‘8’ राज्य पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा आवंटित 0001 से 9999 के बीच की संख्या होगी.
>> नया पंजीकरण शुल्क- 20,000 रुपए और बाद में पुन: पंजीकरण के लिए 5,000 रुपए होगा.
>> नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, विंटेज मोटर वाहनों का संचालन सड़कों पर नहीं किया जा सकेगा.
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