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Friday, July 16, 2021

विंटेज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का रास्ता होगा साफ, नितिन गडकरी ने ट्वीट कर कही यह बात - Zee Business हिंदी

registration of vintage Motor Vehicles: भारत में विंटेज वाहनों के लिए किसी भी तरह का कोई भी नियम नहीं बनाया गया है. हालांकि, इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि देश के सभी राज्यों में इसे लेकर एक पॉलिसी बनाई जाएगी. इस बीच शुक्रवार 16 जुलाई को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (Minister for Road Transport & Highways) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने अपने ऑफिश्यली ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट किए. 

इस ट्वीट में नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बताया कि MoRTH (Ministry of Road Transport and Highways) जल्द ही इस पर एक राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करेगी. जिसके माध्यम से विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण संभव हो सकेगा. MoRTH विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को आगे बढ़ाएगा. कानून मंत्रालय द्वारा विंटेज वाहनों से जुड़ी पॉलिसी को मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन अभी इसे लागू किया जाना बाकी है. इसे लागू होने के बाद से पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आसानी से किया जा सकेगा. 

जानिए रजिस्ट्रेशन पर आएगा कितना खर्च

इससे पहले साल 2020 में जब विंटेज वाहनों की बात की जा रही थी तो इसमें कई तरह के बदलाव की संभावना जताई जा रही थी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में पुराने सभी विंटेज वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की बात कही गई थी. जिसका खर्च प्रति कार 20,000 रुपये होगा और इसकी वैधता 10 साल तक रहेगी. इसके बाद रि-रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी ऑनर को सिर्फ 5000 रुपये और देने होंगे. 

विंटेज मोटर वाहन का सीमित इस्तेमाल 

नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एक विंटेज मोटर वाहन को सिर्फ प्रदर्शन, तकनीक शोध या एक विंटेज कार रैली में भाग लेने, ईंधन भरवाने और मरम्मत, प्रदर्शनी, विंटेज रैलीऔर ऐसी प्रदर्शनी/ कार रैली में ले जाने के लिए भारतीय सड़कों पर चलाने की अनुमति दी गई है. इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत की रक्षा करना और प्रोत्साहन देना है. विंटेज वाहनों को अधिकतर लोग शौक के लिए रखना पसंद करते हैं. 

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