नई दिल्ली। वाहन चलाते वक्त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर का उपयोग कर अपने फोन पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को कोई जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। यह जानकारी स्वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने लोकसभा में दी है।
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लोकसभा में गुरुवार को हिबी ईडन ने सवाल पूछा था कि क्या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर के इस्तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है। इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि वाहन में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन उपकरणों के उपयोग पर कोई दंड नहीं लगाया जाता है।
एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की निगरानी करता है सड़क मंत्रालय
संसद में एक अन्य प्रश्न के उत्तर में नितिन गडकरी ने बताया कि एक्सप्रेसवे परियोजनों की कार्य प्रगति की निगरानी सड़क मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा शीर्ष स्तर पर की जाती है। मंत्री ने कहा कि सभी एक्सप्रेस परियोजनाओं को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (1291 किमी), दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे (672 किमी), बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे (262 किमी), अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे (109 किमी), कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे (63 किमी), द्वारा एक्सप्रेसवे (28 किमी) और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (82 किमी) को 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि अभी तक तीन विदेशी एजेंसियां- धाया माजू इंफ्रास्ट्रक्चर (एशिया) बरहाद, जिआंगशी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ग्रुप कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओजेएससी यूरो-एशियन कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एवारसकॉन भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के साथ मिलकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस पर काम कर रही हैं।
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वाहन चलाते वक्त फोन पर इस तरह बात करने पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना, सड़क परिवहन मंत्रालय ने दी जानकारी - IndiaTV Paisa
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