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Saturday, July 24, 2021

रिवालसर में टैक्सी आपरेटर्ज ने किया संशोधित मोटर वाहन अधिनियम का विरोध - Divya Himachal

निजी संवाददाता — रिवालसर
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। रिवालसर में भी टैक्सी आपरेटर ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में तय की गई जुर्माना राशि का कड़ा विरोध किया है। टैक्सी संचालकों के मुताबिक कोरोना काल में टैक्सी मालिकों और कर्मचारियों को आर्थिक तंगी का पहले से ही सामना करना पड़ रहा है। अब नए जुर्माना दरों के आने से इनकी परेशानी और भी बढ़ गई है। लोमश टैक्सी यूनिन रिवालसर के प्रधान मेहर सिंह सकलानी, उपप्रधान हरीश शर्मा, संजू, बिट्टू, भूप सिंह, रिंकू और भीम सिंह आदि सैकड़ों टैक्सी आपरेटरों का कहना है कि विदेशों की तर्ज पर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन तो कर दिए गए हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सड़कें उस तरह के नहीं हैं। यहां पर इस तरह के प्रावधानों और नियमों का पालन बेहद मुश्किल है।

टैक्सी संचालकों ने कहा कि ऑल इंडिया परमिट की फ ीस सरकार की तरफ से 26 हजार रुपए कर दी गई है, जो कि टैक्सी आपरेटरों के साथ अन्याय है। सरकार की नीतियों से ऐसा लग रहा है कि वह उनका धंधा बंद करना चाहती है। टैक्सी आपरेटरों का यह भी कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर टैक्सियां डाली हैं। अगर इस तरह के जुर्माना राशि उनसे वसूली गई तो टैक्सी आपरेटर जल्द ही सड़कों पर नजर आएंगे। प्रदेश सरकार को पहले सड़कों की हालत ठीक करनी चाहिए। उसके उपरांत ही भारी भरकम जुर्माने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए।

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