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Monday, July 31, 2023

Ayodhya News: 13 तक रहेगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी योजना - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 31 Jul 2023 11:45 PM IST

अयोध्या। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 की क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना 13 अक्तूबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। क्रय सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदकों को वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें वह वाहन स्वामी भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 14 अक्तूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा हो।
एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को 5000, चार पहिया वाहन को एक लाख रुपये, ई-बस (गैर सरकारी) को 20 लाख, ई-गुड्स कैरियर को एक लाख रुपये प्रति वाहन सब्सिडी प्राप्त होगी। यदि कोई बिना बैटरी के वाहन खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी 456 ई-बाइक व नौ ई-कार पंजीकृत हैं। बताया कि क्रय सब्सिडी के लिए आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा। परिवहन विभाग की ओर से आवेदन संबंधित मोटर वाहन डीलर द्वारा सत्यापन कराने के बाद सब्सिडी दी जाएगी। -संवाद

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कर्नाटक मोटर वाहन नियम | जब्त वाहन को छोड़ने के लिए सुरक्षा की राशि मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती:... - Live Law Hindi

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटक मोटर वाहन नियमों के नियम 232-जी के तहत जब्त किए गए वाहन को मालिक की अंतरिम कस्टडी में छोड़ने के लिए राशि जमा करने की मांग करते समय, न्यायालय को वाहन के संभावित मूल्य को ध्यान में रखना होगा। वाहन और सुरक्षा की राशि बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती।

याचिकाकर्ता मुस्तफा रसूलनवा ने अपने ट्रैक्टर की रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 457 के तहत दिए गए आवेदन पर पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा के लिए अदालत में 5,00,000 रुपये नकद जमा करने और ट्रैक्टर की अंतरिम कस्टडी के लिए इतनी ही राशि का क्षतिपूर्ति बांड भरने का आदेश दिया था, जिसे धारवाड़ ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 279, 283, 338, 304 (ए) के तहत दर्ज अपराध में जब्त किया गया था।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह था कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार 5,00,000 रुपये की राशि के लिए क्षतिपूर्ति बांड की पेशकश करने में कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि, कर्नाटक मोटर वाहन नियमों के नियम 232G के तहत 5,00,000 रुपये की राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।

सबसे पहले अदालत ने अभियोजन पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। गणेश मूर्ति बनाम राज्य प्रतिनिधि, पुलिस निरीक्षक कट्टुमन्नारकोइल (2019) के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले पर भरोसा करते हुए, पीठ ने कहा, “सीआरपीसी की धारा 451 के संदर्भ में पारित आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य है।"

यह देखते हुए कि जब्त किए गए वाहन का कोई बीमा कवरेज नहीं है और इसलिए, ट्रायल कोर्ट को कर्नाटक मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 232-जी को लागू करना और मुआवजे,जो ऐसी दुर्घटना से उत्पन्न होने वाले दावे के मामले में दिया जा सकता है, का भुगतान करने के लिए अदालत की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का आदेश देना उचित है,

पीठ ने कहा,

“इस नियम का उद्देश्य पुरस्कार को पूरा करने के लिए दावा याचिका में दावेदारों के हितों की रक्षा करना है, जहां वाहन के लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। कर्नाटक मोटर वाहन नियमों के नियम 232-जी के संदर्भ में भी वाहन को अंतरिम कस्टडी में छोड़ने के लिए राशि जमा करने के लिए कहते समय, न्यायालय को वाहन के संभावित मूल्य को ध्यान में रखना होगा और सुरक्षा की राशि बिना किसी आधार के बेतरतीब ढंग से तय नहीं किया जा सकता है।"

वर्तमान मामले में कोर्ट ने कहा कि जब्त किया गया वाहन 1997 मॉडल का है, यानी 26 साल से अधिक पुराना है। इस प्रकार, यदि प्रति वर्ष मूल्यह्रास की गणना की जाती है और जब्त किए गए वाहन की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, तो कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के अनुसार जमा राशि को 5 लाख रुपये के क्षतिपूर्ति बांड और ज़मानत बांड के अलावा 2 लाख रुपये नकद में संशोधित करना उचित होगा।

केस टाइटल: मुस्तफा पुत्र मकतुमसाब रसूलनवर और कर्नाटक राज्य

केस संख्या: आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 100268 (397-)/2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (कर) 290

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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Thursday, July 27, 2023

एनसीआर में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन नहीं चलेंगे - inSamachar

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 13029/1985 (एमसी मेहता बनाम भारत संघ) मामले में 29/10/2018 के आदेश के अंतर्गत एनसीआर के परिवहन विभागों को निर्देश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल वाहन और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन एनजीटी के 07/04/2015 के आदेश के अनुसार नहीं चलेंगे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है जिसमें देश भर में पुराने, अनफिट प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रोत्साहन/गैर-प्रोत्साहन की एक प्रणाली शामिल है। नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए, निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं: –

(1) दिनांक 23.09.2021 की जीएसआर अधिसूचना 653 (ई) में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की स्थापना के लिए मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 का प्रावधान है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(2) दिनांक 23.09.2021 की जीएसआर अधिसूचना 652 (ई) में स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान है। अधिसूचना 25 सितंबर, 2021 से प्रभावी हो गई है।

(3) दिनांक 04.10.2021 की जीएसआर अधिसूचना 714 (ई) में वाहनों के पंजीकरण शुल्क, फिटनेस परीक्षण शुल्क और फिटनेस प्रमाणन शुल्क में वृद्धि का प्रावधान है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

(4) दिनांक 05.10.2021 की जीएसआर अधिसूचना 720 (ई) में “जमा प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करने के निमित्त पंजीकृत वाहन के लिए मोटर वाहन कर में रियायत का प्रावधान है। अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो गई है।

(5) दिनांक 05.04.2022 की जीएसआर अधिसूचना 272 (ई) में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से ही निम्नलिखित मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस का प्रावधान है।

(i) 01 अप्रैल, 2023 से भारी माल वाहनों/भारी सवारी मोटर वाहनों के लिए और

(ii) 01 जून, 2024 से मझोले माल वाहनों/मझौले सवारी मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए।

(6) दिनांक 13.09.2022 की जीएसआर अधिसूचना 695 (ई) में मोटर वाहन (वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 में संशोधन का प्रावधान है, जिसे पहले जीएसआर 653 (ई) दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(7) दिनांक 31.10.2022 की जीएसआर अधिसूचना 797 (ई) में “ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण” के लिए नियमों में संशोधन का प्रावधान है।

(8) जीएसआर अधिसूचना 29 (ई) दिनांक 16.01.2023 में प्रावधान है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और उनके विभागों, स्थानीय सरकार (नगर निगमों या नगर पालिकाओं या पंचायतों), राज्य परिवहन उपक्रमों, पीएसयू और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के साथ अन्य स्वायत्त निकायों के स्वामित्व वाले वाहनों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र पंद्रह साल की अवधि के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

(9) दिनांक 29.03.2023 की जीएसआर अधिसूचना 233 (ई) में भारी माल वाहनों/भारी सवारी मोटर वाहनों, मझौले माल वाहनों/मझौले सवारी मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के संबंध में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से अनिवार्य परीक्षण की तिथि को 01 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ाने का प्रावधान है।

यह जानकारी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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Wednesday, July 26, 2023

चालक दें ध्यान! बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर दो पहिया समेत यह वाहन नहीं चला सकेंगे NHAI ने लगाया प्रतिबंध.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने गैर-मोटर चालित वाहन बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर एक अगस्त से दोपहिया वाहन सहित इन वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया। बता दें कि एनएचएआई ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा निरीक्षण करने के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था क्योंकि इस साल मार्च में एक्सप्रेस-वे के खुलने के बाद से यहां पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

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Tuesday, July 25, 2023

Charkhi Dadri News: यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 99 वाहन चालकों के किए चालान - अमर उजाला

99 drivers were challaned for ignoring traffic rules

यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले ट्रक चालक को चालान करता यातायात पुलिसकर्मी।

चरखी दादरी। पुलिस ने मंगलवार को अभियान चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 99 वाहन चालकों के चालान किए। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने लापरवाही से वाहन चालने वालों को यातायात नियमाें का पाठ भी पढ़ाया। पुलिस की ओर से जिले में यातायात नियमों का पालन कराने एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है।
सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन में चलने के नियमों की उल्लंघन करने वाले 70 वाहनों के चालान किए। वहीं गलत लेन में चलने वाले 26 व तेज गति से वाहन चलाने वाले 3 वाहन चालकों के चालान किए गए। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतु भारी वाहन व गति प्रतिबंधित, वाहन के लिए लेन ड्राइविंग निर्धारित करने, वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए शहर के चारों ओर नाके लगाए गए।
नाकों पर तैनात थाना प्रभारी व पुलिस टीम ने वाहन चालकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात नियमों की पालना का पाठ पढ़ाया। सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बांई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू रूप से आवागमन के लिए यातायात नियमों का पालन करना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बांई लेन में चले, गलत दिशा में वाहन चलाना हादसों को निमंत्रण देना है। यातायात नियमों का पालन करके ही हादसों में कमी लाई जा सकती है।

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Charkhi Dadri News: यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 99 वाहन चालकों के किए चालान - अमर उजाला
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Monday, July 24, 2023

गोवा सरकार ने उठाया साहसिक कदम जनवरी 2024 से टूरिस्टों को किराये पर मिलेंगी केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जनवरी 2024 से सभी नए पर्यटक वाहन कैब और बाइक रेंटल ईवी होंगे जबकि जनवरी 2024 से खरीदे गए नए सरकारी हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) अनिवार्य रूप से ईवी होंगे। कई पर्यटक टैक्सियां रखने वाले परमिट धारकों के लिए बाइक किराए पर लेना और कैब ऑपरेटर को जून 2024 तक बेड़े के 30 प्रतिशत को ईवी में वापस लाना अनिवार्य होगा।

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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि जनवरी 2024 से सभी नए पर्यटक वाहन कैब और बाइक रेंटल ईवी होंगे जबकि जनवरी 2024 से खरीदे गए नए सरकारी हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) अनिवार्य रूप से ईवी होंगे। कई पर्यटक टैक्सियां रखने वाले परमिट धारकों के लिए बाइक किराए पर लेना और कैब ऑपरेटर को जून 2024 तक बेड़े के 30 प्रतिशत को ईवी में वापस लाना अनिवार्य होगा।

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Sunday, July 23, 2023

Jhajjar-Bahadurgarh News: नियमों का उल्लंघन करने पर 169 वाहनों के चालान - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Mon, 24 Jul 2023 01:23 AM IST

झज्जर। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक किया। निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करके तीव्र गति में वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 10 वाहनों के चालान किए गए। इसी प्रकार से लेन ड्राइविंग से संबंधित 159 वाहन चालकों के चालान मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए गए।
यातायात थाना प्रबंधक बहादुरगढ़ निरीक्षक प्रदीप कुमार ने बताया कि झज्जर पुलिस द्वारा भारी वाहनों के संबंध में लेन ड्राइविंग तथा ओवरस्पीड ड्राइविंग बारे विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों को दुर्घटनाओं को रोकने को मद्देनजर रखते हाईवे पर वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाने बारे जागरूक किया। वाहन चालकों को अपनी लेन में चलने और वाहनों के लिए निर्धारित गति सीमा से तेज गति में वाहन ना चलाने का आह्वान किया। सड़क सुरक्षा व सुरक्षित सफर के लिए झज्जर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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Wednesday, July 19, 2023

बिहार में लहरिया कट मारने वालों की अब खैर नहीं, जुर्माना तो लगेगा ही... डीएल भी होगा रद्द और जा सकते हैं जेल - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

पटना में 97 फीसदी फाइन हेलमेट नहीं लगाने वालों पर

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर और पटना में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर मार्च-अप्रैल माह से इलेक्ट्रॉनिक (इ) चालान काटे जाने की शुरुआत हो चुकी है. इन शहरों में लगाये गये एएनपीआर, पीटीजेड और बुलेट कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का इ-चालान काट कर वाहन मालिक के मोबाइल पर भेजा जा रहा है. पटना में करीब 2.64 लाख उल्लंघन मामलों में 4.06 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है. इनमें 97 फीसदी यानी 3.74 करोड़ रुपये जुर्माना दोपहिया चालक या उनके सह चालक के द्वारा हेलमेट नहीं लगाये जाने से संबंधित था. इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल के उल्लंघन पर 12.40 लाख, ओवर स्पीडिंग के लिए 2.18 लाख, ट्रिपल राइडिंग के लिए 8.70 लाख और रांग साइंड ड्राइविंग के लिए 8.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. मुजफ्फरपुर में भी अब तक 1.50 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना किया गया है.

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Tuesday, July 18, 2023

समृद्धि एकस्प्रेसवे हादसा: नौ माह बाद जारी हुआ था बस का फिटनेस प्रमाणपत्र, दुर्घटना में 25 लोगों की हुई थी मौत - अमर उजाला

Samruddhi Expressway accident Fitness certificate of the bus was issued after nine months

Samruddhi Expressway accident - फोटो : Social Media

विस्तार

समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हुए बस हादसे मामले में नए खुलासे हुए हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, बस को नौ महीने बाद फिटनेस प्रमाणपत्र दिया गया था। आरटीओ कर्मियों ने दोनों प्रक्रियाओं के बीच हुई देरी को प्रशासनिक चूक कहा है। रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र में लगभग 67,000 कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसे हैं। बता दें, एक जुलाई को समृद्धि एक्सप्रेसवे पर बुलढाणा के पास एक सड़क हादसा हो गया था। बस नागपुर से पुणे जा रही थी। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी। 

आरटीओ कर्मचारियों का कहना है कि देरी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी कमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस जरूरी है। इसलिए व्यवस्था में सुधार करना अति आवश्यक है। दुर्घटना वाली बस जनवरी 2020 में यवतमाल आरटीओं में पंजीकृत हुई थी, जिसका फिटनेस 10 मार्च 2024 तक वैध था। 

आरटीओ के एक अधिकारी का कहना है कि मोटर वाहन निरीक्षक सचिन निकम ने 19 नंवबर को राष्ट्रीय वाहन रजिस्ट्री वाहन पर एक एंट्री की, जिसे निकम ने उसी दिन सत्यापित कर दिया। 29 नवंबर 2022 तक के लिए उन्होंने फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि मोटर वाहन निरीक्षकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, गाड़ी का परीक्षण करने के बाद एक या दो दिन के भीतर फिटनेस प्रमाणपत्र को मंजूरी देनी चाहिए। फिटनेस नवीनिकरण से पहले अगस्त 2022 को औरंगाबाद आरटीओ और अक्टूबर 2022 को नागपुर ग्रामीण आरटीओ ने समाप्त फिटनेस के साथ चलने के लिए दो चालान जारी किए। हालांकि, इसपर नागपुर आरटीओ के प्रभारी राजाभाऊ गिते का कहना है किउस दिन बस की फिटनेस वैध नहीं थी। एनजीओ 3 (ए) रोड सेफ्टी फाउंडेशन के निदेशक वीके दुग्गल का कहना है कि बस का फिटनेस वैध होने के बाद भी दो बार चालान क्यों जारी किए गए। क्यों बस के मालिक को जुर्माना देना पड़ा। परिवहन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने बताया कि फिटनेस को आदर्श रूप से परीक्षण के बाद उसी दिन या फिर कुछ दिनों के अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह प्रशासनिक चूक थी। 

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रोड सेफ्टी टिप्स : बचपन से ही बच्चों को सिखाएं यातायात नियम, सरकार ने दो साल पहले ही बना दिया है ये कानून - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

ऐसे सुरक्षित चलें सुरक्षित और सड़क करें पार

इंडिया पैरेंटिंग डॉट कॉम के अनुसार, जब आप पैदल चल रहे हों या सड़क पार कर रहे हों, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका छोटा बच्चा आपका हाथ पकड़ ले या आपसे चिपक जाए. हमेशा जेबरा क्रॉसिंग लाइनों का इस्तेमाल करके सड़कें पार करें और हमेशा यह जांच-परख लें कि ट्रैफिक लाइट आपको सड़क पार करने की अनुमति देती है या नहीं. यदि ट्रैफिक लाइट लाल हो, तो इसका मतलब है कि आपको सड़क पार नहीं करना है. वहीं, ट्रैफिक लाइट ग्रीन है, तो आपको सड़क पार करनी है, जबकि लाइट यदि पीली हो, तो इसका अर्थ यह होता है कि आप चारों दिशाओं में देख-सुनकर सड़क पार करें कि चौराहे पर किसी दिशा से गाड़ी आ तो नहीं रही है? यदि आप लगातार इन नियमों का पालन करते हैं, तो आपका बच्चा भी इसे देखेगा और जब वह अकेले घर से बाहर निकलेगा, तो इसका पालन करेगा. आप अपने बच्चे को यह भी समझाते रह सकते हैं कि सड़क पार करते समय आपने क्या किया और क्या सावधानियां बरतीं.

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Monday, July 17, 2023

केरल की अदालत ने नाबालिग भाई को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराया - Live Law Hindi

केरल की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को अपने नाबालिग भाई को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने के लिए 34,000 रुपये का जुर्माना और साधारण कारावास की सजा सुनाई। मोटरसाइकिल के आगे और पीछे रजिस्टर मार्क नहीं दिखाई दे रहा था।

एर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैना के.वी. आदेश पारित किया और कहा कि वाहन का पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा, और आरोपी का लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा।

यह आरोप लगाया गया था कि किशोर ने वाहन के आगे और पीछे पंजीकरण मार्क प्रदर्शित किए बिना, आरोपी की सहमति और जानकारी के साथ उसकी मोटरसाइकिल की सवारी की।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि वाहन पर कोई साड़ी गार्ड, दिशा सूचक लैंप या रियर व्यू मिरर नहीं लगाया गया था। आरोपी ने मामले में अपना गुनाह कबूल कर लिया।

इस प्रकार उन्हें सीआरपीसी की धारा 248 (2) के तहत दोषी ठहराया गया। ("जहां, इस अध्याय के तहत किसी भी मामले में, मजिस्ट्रेट आरोपी को दोषी पाता है, लेकिन धारा 325 या धारा 360 के प्रावधानों के अनुसार आगे नहीं बढ़ता है, वह सजा के सवाल पर आरोपी को सुनने के बाद, कानून के अनुसार उसे सज़ा सुनाओ")।

आरोपी को धारा 199ए ('किशोरों द्वारा अपराध'), 199(4) ('किशोर द्वारा अपराध करने में प्रयुक्त मोटर वाहन के पंजीकरण को बारह महीने की अवधि के लिए रद्द करना'), 180 (अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन चलाने की अनुमति देना'), और 194 (सी) ('मोटर साइकिल चालकों और पीछे बैठने वालों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए जुर्माना'), और नियम 102(1) ('सिग्नलिंग उपकरण, दिशा संकेतक और स्टॉप लाइट') और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 ('अपराधों की सजा के लिए सामान्य प्रावधान') के साथ पठित केंद्रीय मोटर वाहन नियमों की धारा 125 (2) ('सभी मोटर वाहन रियर व्यू मिरर से सुसज्जित होंगे') के तहत दंडित किया गया।

सहायक लोक अभियोजक सीनियर ग्रेड एम.एस. वर्तमान मामले में अरोमालुन्नी पेश हुए।

केस टाइटल: राज्य बनाम रोशन शिजू

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केरल की अदालत ने नाबालिग भाई को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराया - Live Law Hindi
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Saturday, July 15, 2023

बिग ब्रेकिंग-(उत्तराखंड) यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 259 वाहन ... - Corbetthalchal

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 259 वाहन चालकों पर रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा की गयी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही

प्रचलित चारधाम यात्रा और पवित्र श्रावण मास कांवड़ यात्रा अवधि में जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा जनपद के केदारनाथ धाम व जनपद से होकर जाने वाले बद्रीनाथ धाम व हेमकुण्ड साहिब की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के साथ ही उनकी मदद भी की गयी।

प्रचलित मानसूनी बारिश में मार्ग बाधित होने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं से मार्ग खुलवाये जाने की कार्यवाही करने के साथ ही ऐसे स्थानों पर यातायात प्रबन्धन कराया गया। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग द्वारा पूर्व में ही सभी प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये थे कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

निर्गत निर्देशों के क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा दिनांक 01 जुलाई 2023 से 14 जुलाई 2023 तक की अवधि में दुपहिया वाहनों पर मॉडिफाइड या रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग करने, दुपहिया वाहनों में दो से अधिक सवारी बिठाये जाने, दुपहिया वाहन में बिना हेलमेट वाहन संचालन करने, खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन करने वाले कुल 259 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी है।

जनपद रुद्रप्रयाग पुलिस के स्तर से यातायात नियमों का पालन किये जाने हेतु निरन्तर जागरुकता प्रसारित की जा रही है। जनमानस की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी प्रकार से कार्यवाही जारी रहेगी।

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Chamoli Accident कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर बोलेरो दुर्घटनाग्रस्‍त वाहन में थे 10 सवार; दो की मौत.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Chamoli Accident चमोली जिले के कर्णप्रयाग ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्‍त हो गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा घनियाल धार के पास हुआ। जहां बोलेरो वाहन खाई में गिर गया। वाहन में 10 लोग सवार बताये जा रहे हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लाया जा रहा है। वाहन सवार स्थानीय निवासी थे।

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Charkhi Dadri News: 27 स्थानों पर नाकाबंदी कर पुलिस टीमों ने जांचे 658 वाहन - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 15 Jul 2023 11:45 PM IST

Police teams checked 658 vehicles by blockade at 27 places

नाइट डोमिनेशन अभियान के दौरान लोहारू रोड वाहन की जांच करती महिला पुलिस कर्मचारी।

चरखी दादरी। अपराध पर अंकुश लगाने और कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जिला पुलिस ने शुक्रवार रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। इसके तहत शुक्रवार रात दस से शनिवार सुबह 4 बजे तक पुलिस टीमें अलर्ट रहीं। इस दौरान जिले से गुजरने वाले 658 वाहनों को रुकवाकर तलाशी ली गई और वाहन के दस्तावेजों की भी जांच की गई। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर 14 वाहनों के चालान किए गए।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार और जिला पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रत्येक थाने की टीम ने अपने अधिकार क्षेत्र में गश्त की। नाइट डोमिनेशन अभियान में महिला पुलिस ने भी उपस्थिति दर्ज करवाई। अभियान के दौरान जिला पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य सार्वजनिक स्थानों की गहनता से जांच की गई। जिला में तैनात सभी राइडर व पीसीआर ने भी अभियान के दौरान प्रभावी रूप से गश्त की है।

डीएसपी हेडक्वार्टर अशोक कुमार ने बताया कि मुहिम के दौरान जिले में 27 स्थानों पर नाकाबंदी की गई जबकि 132 सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। नाइट डोमिनेशन के दौरान 5 लोगो के पर्चे अजनबी काटे गए। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए समय- समय पर इस प्रकार के अभियान चला रही है।

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सावधान बिना नंबर प्लेट के चलाई नई गाड़ी तो होगी कार्रवाई एक्शन के लिए तैयार दून पुलिस - ETV Bharat Uttarakhand

देहरादून: अगर आपने नई गाड़ी खरीदी है और बिना नंबर प्लेट के आप गाड़ी चला रहे हैं तो अब आपके खिलाफ चलानी कार्रवाई होगी. यातायात पुलिस ने नई गाड़ी पर बिना नम्बर प्लेट के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है. साथ ही यातायात पुलिस द्वारा इस अभियान के तहत अब अब शो-रुम संचालक और प्रबन्धकों पर भी कार्रवाई करेगी.

देहरादून में दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों द्वारा बिना नम्बर प्लेट और गलत नम्बर प्लेट लगाकर वाहन संचालित किए जा रहे हैं. साथ ही वाहन स्वामी द्वारा नये वाहन खरीदनें पर 2-3 महीने तक बिना नम्बर प्लेट के वाहन चलाये जा रहे हैं,जिससे इस प्रकार के वाहनों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन या फिर अन्य अपराध किये जाने पर वाहन को चिन्हित किये जाने में पुलिस को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है. इस तरह के वाहन संचालकों के खिलाफ अब यातायात पुलिस ने 15 दिन का चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है.

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एसपी ट्रैफिक अक्षय कोड़े ने बताया यातायात पुलिस ने आज से बिना नम्बर प्लेट लगाकर वाहन संचालित करने वाले 15 वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालानी कार्रवाई की. साथ ही सभी शोरूम संचालक और प्रबन्धकों से नोटिस देकर चेतावनी दी जा रही है की अगर सुधार ना आए तो व्यवसाय प्रमाण पत्र सस्पेंड करने की कार्यवाही करते हुए शोरूम बंद भी किया जाएगा.

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इसके साथ ही सभी शोरूम संचालकों से अपील है की वाहन खरीदने वालों अस्थायी और यथासंभव स्थायी नंबर देने के बाद ही गाड़ी उपलब्ध कराई जाये. साथ ही वाहन स्वामी और चालक बिना नम्बर प्लेट के वाहन का संचालन न करें, इस बात की अपील भी ट्रैफिक पुलिस ने की है.

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Friday, July 14, 2023

Motihari तैयारी जिले में खुलेंगे तीन मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल - Samachar Nama

Bilaspur सेंदरी स्कूल : छात्राओं को साइकिल का भी वितरण हुआ,तिलक लगा कर छात्रों को कराया गया शाला प्रवेश


बिहार न्यूज़ डेस्क डीएम सौरभ जोरवाल द्वारा  जिला परिवहन कार्यालय का निरीक्षण किया गया. डीएम ने चल रही योजनाओं की पदाधिकारी से समीक्षा की गई. जिला परिवहन कार्यालय में आमलोगों से बातचीत के क्रम में कार्यालय कार्यशैली की सुविधाओं व समस्याओं से वे अवगत हुए.
निरीक्षण के क्रम में कार्यालय की प्रबंध व्यवस्था, सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी, नीलाम पत्र वाद, राजस्व वसूली, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आदि की जानकारी उन्होंने प्राप्त की. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का कुल लक्ष्य 2772 के विरुद्ध 1912 लाभुकों को भुगतान किया गया है. मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( एंबुलेंस) का लक्ष्य 54 के विरुद्ध 36 का भुगतान किया गया है . प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 8 प्रखंडों में मशीन एवं उपस्कर की लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा तीन लाख रुपये अधिकतम प्रोत्साहन राशि भुगतान का प्रावधान किया गया है. बस पड़ाव व यात्री शेड का निर्माण प्रथम चरण में लक्ष्य 23 के विरूद्ध 21 पूरा कर लिया गया है.
द्वितीय चरण में 29 लक्ष्य के विरुद्ध 8 पूर्ण व 14 निर्माणाधीन है. तृतीय चरण में लक्ष्य 20 है जिसमें पूर्ण चार व 11 निर्माणाधीन है. मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी प्र्रमोद कुमार, सहायक परिवहन पदाधिकारी सहित संबंधित पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.

78 आवेदन किए गए स्वीकृत
जिले में निजी क्षेत्र में तीन मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया गया है. ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा किया गया है. हिट एंड रन मामलों में मुआवजा भुगतान में 100 प्राप्त आवेदन हुए जिसमें 78 आवेदन स्वीकृत हुए हैं. एसडीओ से अनुशंसा प्राप्त 3, अनुमंडल स्तर पर लंबित आवेदन 18, त्रुटि निराकरण हेतु एक आवेदन प्राप्त है.

मोतिहारी  न्यूज़ डेस्क
 

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Thursday, July 13, 2023

गलत दिशा में वाहन चलाने और नियमों का उल्लंघन करने पर 151 वाहनों के ... - Dainik Bhaskar

दादरीएक दिन पहले

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दादरी। नियमों को तोड़ने वाले वाहनों के चालान करते पुलिसकर्मी। भास्कर न्यूज | चरखी दादरी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लेन ड्राइविंग में चलने के नियमों की उल्लंघना करने वाले 84 वाहनों के चालान किए। वही गलत लेन में चलने वाले 67 वाहन चालकों के चालान काटे। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन के लिए लेन ड्राइविंग निर्धारित करने व बांई लेन में चलने हेतू वाहन चालकों को जागरूक कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतू पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए थे। मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में ना चलकर नियमों की उल्लंघना करने पर बुधवार को भारी वाहनों के चालान किए गए।

प्रबन्धक थाना यातायात को निर्देश दिए थे कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक भारी वाहन व गति प्रतिबंधित वाहन अपनी निर्धारित गति सीमा में बाई लेन में चले जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ओवरटेक करते समय किसी भी वाहन चालक को कठिनाई का सामना ना करना पड़े। पुलिस अधीक्षक ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन हेतू यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में चले, रॉन्ग साइड में वाहन न चलाएं, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके।

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Wednesday, July 12, 2023

लेन व रॉन्ग साइड ड्राइविंग चेकिंग कर किए 650 वाहनों के चालान - Dainik Bhaskar

नारनौल7 घंटे पहले

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नारनौल | जिला पुलिस ने सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को जिले भर में अभियान चला कर लेन ड्राइविंग (बाईं लेन), रॉन्ग साईड ड्राइविंग, यातायात के नियमों की उल्लंघना करने पर 650 से अधिक वाहनों के चालान काटे। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आज जिले भर में पुलिस द्वारा 10 बजे से 4 बजे तक लेन ड्राइविंग, रॉन्ग साईड ड्राइविंग का स्पेशल अभियान चलाया गया।

इसके तहत जिला पुलिस द्वारा लेन ड्राइविंग (बाईं लेन) में चलने के नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहनों के चालान किए। साथ ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने पर भी वाहनों के चालान किए गए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण द्वारा लेन ड्राइविंग निर्धारित करने व बाईं लेन में चलने और गलत दिशा में वाहन ना चलाने को वाहन चालकों को जागरूक कर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई बारे दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यातायात के नियमों की पालना दृढ़ता से करवाई जाए। मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाईं लेन में वाहन चलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही रॉन्ग साईड ड्राइविंग करने वाले वाहनों के भी चालान किए गए।

उन्होंने बताया कि थोड़ी सी जल्दी के लिए तेज गति में गाड़ी चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने के कारण बहुत से सड़क हादसे होते हैं और उनमें काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कभी भी गलत दिशा से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। जब भी वाहन चालक लेन बदले तो हमेशा टर्न इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। बिना संकेत के लेन बदलने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। पुलिस ने आज यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 650 से अधिक वाहनों के चालान किए।

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Tuesday, July 11, 2023

ट्रैफिक नियमों की पालना न करने वाले 127 वाहनों के चालान काटे - Dainik Bhaskar

भिवानी2 घंटे पहले

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सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने लेन ड्राइविंग में वाहन न चलाने वाले व नियमों का उल्लंघन करने वाले 127 वाहनों के चालान काटे। जिला पुलिस ने लेन ड्राइविंग व रॉन्ग साइड के नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने मंगलवार को 700 वाहनों की जांच की। इस दौरान गलत लेन में वाहन चलने वाले 23 वाहनों के चालान किए गए, जबकि लेन चेंज करने वाले 81 वाहनों चालान किए गए।

इसी तरह से नियमों से अधिक गति से वाहन चलाने पर 23 वाहनों के चालान किए गए हैं। एसपी ने वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति, सीमा व साइड में वाहन चलाने की अपील की है।

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बुलढाणा बस हादसा: चालक का लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण रद्द - ThePrint Hindi

मुंबई, 11 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) ने बुलढाणा में इसी माह समृद्धि महामार्ग पर बस में आग लगने से हुई 25 यात्रियों की मौत के मामले में चालक का लाइसेंस और बस का पंजीकरण रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यवतमाल के उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने पुलिस से प्राप्त दुर्घटना की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

एक जुलाई की तड़के बुलढाणा जिले के पिंपलखुटा गांव में मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर डिवाइडर से टकराने के बाद निजी स्लीपर कोच बस में आग लग गई थी। इस हादसे में 25 यात्रियों मौत हो गई, जबकि चालक और परिचालक सहित अन्य आठ लोग बाल-बाल बच गए थे।

पुलिस के अनुसार, हादसे की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि दुर्घटना के समय बस चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में चालक को गिरफ्तार कर लिया था।

अधिकारी ने बताया कि आरटीओ ने स्लीपर कोस बस (पंजीकरण संख्या एमएच29 बीई1819) का पंजीकरण भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, बस एक जनवरी 2020 को पंजीकृत हुई थी और उसके पास 10 मार्च 2024 तक का वैध फिटनेस प्रमाणपत्र था।

भाषा खारी खारी धीरज

धीरज

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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बुलढाणा बस हादसा: चालक का लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण रद्द - ThePrint Hindi

मुंबई, 11 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग (एमएमवीडी) ने बुलढाणा में इसी माह समृद्धि महामार्ग पर बस में आग लगने से हुई 25 यात्रियों की मौत के मामले में चालक का लाइसेंस और बस का पंजीकरण रद्द कर दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि यवतमाल के उप क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने पुलिस से प्राप्त दुर्घटना की फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की है।

एक जुलाई की तड़के बुलढाणा जिले के पिंपलखुटा गांव में मुंबई-नागपुर समृद्धि महामार्ग पर डिवाइडर से टकराने के बाद निजी स्लीपर कोच बस में आग लग गई थी। इस हादसे में 25 यात्रियों मौत हो गई, जबकि चालक और परिचालक सहित अन्य आठ लोग बाल-बाल बच गए थे।

पुलिस के अनुसार, हादसे की फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि दुर्घटना के समय बस चालक शराब के नशे में था। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में चालक को गिरफ्तार कर लिया था।

अधिकारी ने बताया कि आरटीओ ने स्लीपर कोस बस (पंजीकरण संख्या एमएच29 बीई1819) का पंजीकरण भी रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा, बस एक जनवरी 2020 को पंजीकृत हुई थी और उसके पास 10 मार्च 2024 तक का वैध फिटनेस प्रमाणपत्र था।

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Motor Insurance Policy Cover: मनसन म बढ़ और पन क भरव स ह सकत ह आपक कर खरब कय मटर इशयरस पलस स हग इसक भरपई? जन - GNTTV

हाइलाइट्स

  • प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है

  • नियम अलग-अलग हो सकते हैं

भारत में, मोटर बीमा (motor insurance) आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण वाहनों को होने वाले नुकसान को कवर करता है. इसमें मानसून से संबंधित वाहनों के तेज बहाव में बहने से होने वाले नुकसान भी शामिल है. हालांकि, ये ध्यान रखना काफी जरूरी है कि ये कवरेज इंश्योरेंस प्रोवाइडर के सेट किए हुए नियमों और शर्तों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है. यूं तो मोटर बीमा आम तौर पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण वाहनों को हुए नुकसान को कवर करता है, लेकिन जब बात पानी के जमाव और बाढ़ से होने वाले नुकसान की आती है तो ये नियम अलग-अलग हो सकते हैं. 

मोटर इंश्योरेंस में क्या नहीं होता है कवर?

मोटर बीमा आमतौर पर दुर्घटनाओं, चोरी और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर करता है. हालांकि, कवरेज की लिमिट पॉलिसी और बीमा प्रोवाइडर के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. प्रदान किए गए कवरेज को समझने के लिए अपनी मोटर बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है. लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी हैं जिन्हें इसमें कवर नहीं किया जाता है-

-इंजन डैमेज: ज्यादातर मोटर बीमा पॉलिसियां पानी के प्रवेश या हाइड्रोस्टेटिक लॉक से होने वाले इंजन डैमेज को कवर नहीं करती हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आपके वाहन का इंजन इंजन डिब्बे में पानी घुसने की वजह से खराब हो जाता है या पानी के दबाव के कारण रुक जाता है तो पॉलिसी में इसकी मरम्मत में आने वाली लागत को कवर नहीं किया जाएगा.

-पानी के जमाव या बाढ़ से होने वाला डैमेज: बात जब पानी के जमाव या बाढ़ के कारण होने वाले डैमेज की आती है तो मोटर इंश्योरेंस कवर के नियम अलग-अलग हो सकते हैं. इसमें कुछ चीजों को रखा जाता है जबकि कुछ को नहीं. जैसे इलेक्ट्रिक फेलियर, गाड़ी के तारों को नुकसान, या पानी के रिसाव की वजह से कार के इंटीरियर को नुकसान, ये सब कवर किया जाता है. 

बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, टी.एम. रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के सीओओ श्यामसुंदर कहते हैं, “मानसून के दौरान अपने वाहन की सुरक्षा के लिए अलग से भी सावधानी बरतने पर विचार करें. अपने वाहन को बाढ़-संभावित क्षेत्रों से दूर सुरक्षित रूप से पार्क करें, नियमित रखरखाव और सर्विसिंग सुनिश्चित करें, और खतरनाक परिस्थितियों में बाहर निकलने से बचने के लिए मौसम अलर्ट से अपडेट रहें. 

एक बेसिक मोटर बीमा पॉलिसी आम तौर पर इंजन कवर, एनसीबी प्रोटेक्टर, डेप्रिसिएशन छूट और रिटर्न टू इनवॉइस कवर जैसे ऐड-ऑन के साथ बाढ़ को कवर करती है. ये ऐड-ऑन मानसून के दौरान दावों के मामले में आपकी जेब से होने वाले खर्च को बचाते हैं. 

इंजन प्रोटेक्शन कवर भी मिलता है 

पॉलिसी एनश्योर के को-फाउंडर और डायरेक्टर राहुल एम मिश्रा कहते हैं, “मोटर बीमा में एक ऐड-ऑन कवर उपलब्ध है जिसे इंजन प्रोटेक्शन कवर या हाइड्रोस्टैटिक लॉक कवर कहा जाता है. यह कवर हाइड्रोस्टैटिक लॉक या पानी से होने वाले डैमेज के कारण इंजन, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, या दूसरे मैकेनिकल पार्ट्स को होने वाले नुकसान से बचाता है.”

राहुल एम मिश्रा आगे कहते हैं, “हाइड्रोस्टैटिक लॉक तब होता है जब पानी इंजन सिलेंडर में आ जाता है. इससे पिस्टन हिलने से रुक जाता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है. ऐसा तब हो सकता है जब कोई वाहन गहरे पानी में चला गया हो या फिर बाढ़ जैसे हालात हो.”

इंजन प्रोटेक्शन कवर एक वैकल्पिक ऐड-ऑन है जिसे आप अपनी नियमित मोटर बीमा पॉलिसी के साथ खरीद सकते हैं. यह पानी घुसने की वजह से हुई इंजन में खराबी की मरम्मत या उसे बदलने में आने वाले खर्च को कवर करता है. 

बाढ़ में अगर वाहन बह गया है तो क्या करें? 

इसके अलावा, अगर आपका वाहन बाढ़ में बह जाता है, तो इसे आम तौर पर एक व्यापक मोटर बीमा पॉलिसी के तहत कवर किया जाता है. इस तरह के नुकसान को 'टोटल लॉस' माना जाता है. इसका मतलब है कि आपकी कार इस हद तक खराब हो गई है कि मरम्मत की लागत आपकी कार की कुल आईडीवी (बीमित घोषित मूल्य) से ज्यादा है. ऐसी परिस्थितियों में, बीमाकर्ता आपको वाहन की आईडीवी का भुगतान करता है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि मोटर बीमा कवर में ऐड-ऑन की उपलब्धता इंश्योरेंस के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. इसलिए कोई भी बीमा लेने से पहले उसकी टर्म्स कंडीशन जरूर पढ़ें. 
 

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Motor Insurance Policy Cover: मानसून में बाढ़ और पानी के भराव से हो सकती है आपकी कार खराब, क्या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी से होगी इसकी भरपाई? जानें - GNTTV
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Monday, July 10, 2023

बद ह चक Motor Insurance Policy क चटकय म करए रनय NCB क भ मलग फयद बस करन हग य कम.. - दनक जगरण (Dainik Jagran)

How to renew lapsed motor insurance policy मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी काफी जरूरी है। यह आपको वाहन को चोरी और एक्सीडेंट के समय आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में आपकी मदद करता है। अगर बंद हो चुकी इंश्योरेंस पॉलिसी को 90 दिनों के अंदर रिन्यू कराते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस का लाभ मिलता है। ( फोटो - जागरण फाइल)

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बंद हो चुकी Motor Insurance Policy को चुटकियों में कराएं रिन्यू NCB का भी मिलेगा फायदा बस करना होगा ये काम.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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Jammu News: सब म 5 वहन जबत वसल 28500 रपय जरमन - अमर उजल

संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Tue, 11 Jul 2023 02:43 AM IST

संवाद न्यूज एजेंसी

सांबा। जिले में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए सोमवार को एआरटीओ शम्मी कुमार ने एमवीआई सीएस बलोरिया के साथ सांबा के सीमावर्ती मार्ग पर औचक नाका लगा कर वाहनों की जांच की। इस दौरान नियमों व निर्देशों का उल्लंघन होने पर सात वाहनों के चालान काटे गए व 28500 रुपये जुर्माना वसूला गया।
मोटर वाहन विभाग ने बॉर्डर रोड सांबा पर नाका लगा कर 90 वाहनों की जांच की गई। इसमें सात वाहनों को विभिन्न अपराधों में चालान किया गया, पांच वाहनों को जब्त किया गया और 21 वाहनों को कंपाउंड किया गया। बिना दस्तावेजों के विभिन्न कमियों में यातायात उल्लंघन करने वालों से 28500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। एआरटीओ ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य भारी वाहनों में ओवरलोडिंग और ओवर हाइट की समस्या को रोकना था। चालान कंपाउंडिंग के अलावा, ड्राइवरों को विभिन्न यातायात कानूनों और नियमों के संबंध में जागरूकता और परामर्श भी प्रदान किया गया। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, वाहनों की फिटनेस, अधिक ऊंचाई, ओवरलोड, उभरी हुई सामग्री और मोबाइल फोन जैसे सुरक्षा उपायों का महत्व दिया गया।

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Jammu News: सांबा में 5 वाहन जब्त, वसूला 28500 रुपये जुर्माना - अमर उजाला
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Sunday, July 9, 2023

जमतड म चलय गय वहन चकग अभयन दरजन वहन क कगजत क ... - News11

न्यूज11 भारत 

जामताड़ा/डेस्क: जामताड़ा में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया. मोटर वाहन निरीक्षक संजय कुमार हंसदा ने इस अभियान के तहत जामताड़ा-दुमका मार्ग पर वाहनों के चेक किया. इस अभियान में दर्जनों वाहनों का कागजात की जांच की गई. जिसमें एक डंपर का कागजात फेल पाया गया. 

वाहन चेकिंग अभियान में जांच में लगे पदाधिकारी ने बताया कि यह एक रूटिंग वाहन चेकिंग अभियान है. जिसके तहत आज विभिन्न वाहनों का कागजात को चेक किया जा रहा है. बहुत सारे वाहनों में देखा जाता है कि पॉल्यूशन, इंश्योरेंस फेल होने के वावजूद वाहन चालक वाहनों से माल ढुलाई और अन्य काम में लगे रहते हैं. 

इसलिए नियमित अभियान चलाया जा रहा है. जिसमें एक बड़ी वाहन को पकड़ा गया. साथ ही व्हीकल एक्ट के तहत जिससे जुर्माना वसूला किया गया.

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जामताड़ा में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, दर्जनों वाहनों के कागजात की ... - News11
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टरक न मटरसइकल और एक वहन म टककर मर एक क मत द अनय घयल - ThePrint Hindi

मुंबई, नौ जुलाई (भाषा) मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर रविवार को सीमेंट मिक्सर ट्रक ने एक मोटरसाइकिल एवं एक अन्य खड़े वाहन को टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गयी एवं दो अन्य घायल हो गये।

पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसकी पहचान उपनगरीय क्षेत्र गोवंडी के निवासी अब्दुल सलाम अब्दुल रऊफ शेख के रूप में हुई है। उसने बताया कि घायलों में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर शेख के पीछे बैठा था जबकि दूसरा एक अन्य वाहन में सवार था।

उसने बताया कि यह हादसा तब हुआ जब ट्रक उपनगरीय क्षेत्र सियोन से वासी जा रहा था।

एक अधिकारी ने बताया कि धारा 304 समेत भारतीय दंड संहिता तथा मोटर वाहन अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है।

भाषा राजकुमार नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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ट्रक ने मोटरसाइकिल और एक वाहन में टक्कर मारी, एक की मौत, दो अन्य घायल - ThePrint Hindi
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Friday, July 7, 2023

Chamba News: यतयत नयम क अवहलन पर वसल जरमन - अमर उजल

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 07 Jul 2023 11:29 PM IST

चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 152 चालान पेश हुए। इनमें से 93 चालानों की एवज में चालकों से एक लाख 30 हजार 700 रुपये का जुर्माना वाहन वसूला।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने पर कई वाहन चालक मौके पर ही चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में भरते हैं। इसी क्रम में लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 152 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 93 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। न्यायालय की ओर से 152 मामलों में जमानती वारंट जारी कर लोक अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद भी जो लोग शुक्रवार को लोकअदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होना होगा अन्यथा उन्हें न्यायालय की ओर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे।

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Chamba News: यातायात नियमों की अवहेलना पर वसूला जुर्माना - अमर उजाला
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Chamba News: यतयत नयम क अवहलन पर वसल जरमन - अमर उजल

संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा Updated Fri, 07 Jul 2023 11:29 PM IST

चंबा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष चंद्र भसीन की लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम के 152 चालान पेश हुए। इनमें से 93 चालानों की एवज में चालकों से एक लाख 30 हजार 700 रुपये का जुर्माना वाहन वसूला।
गौरतलब है कि यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर पुलिस और न्यायालय की ओर से समय-समय पर नकेल कसी जाती है। यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार की ओर से चालान की राशि को भी बढ़ाया गया है। चालान होने पर कई वाहन चालक मौके पर ही चालान भुगत लेते हैं तो कई न्यायालय में भरते हैं। इसी क्रम में लोक अदालत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 152 चालान प्रस्तुत किए गए। इनमें से 93 चालानों के तहत वाहन चालकों से जुर्माना राशि वसूली गई। साथ ही वाहन चालकों को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया। न्यायालय की ओर से 152 मामलों में जमानती वारंट जारी कर लोक अदालत में पेश होने के निर्देश जारी किए गए थे। इसके बाद भी जो लोग शुक्रवार को लोकअदालत में प्रस्तुत नहीं हुए हैं उन्हें आगामी तिथि पर न्यायालय में पेश होना होगा अन्यथा उन्हें न्यायालय की ओर से गैर जमानती वारंट जारी कर दिए जाएंगे।

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Chamba News: यातायात नियमों की अवहेलना पर वसूला जुर्माना - अमर उजाला
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Car Insurance Policy: अपन कर क लए कस चन सह बम पलस इन जरर बत क रख धयन - अमर उजल

कार इंश्योरेंस जिम्मेदार व्हीकल ओनरशिप का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह गाड़ी चलाते समय वित्तीय सुरक्षा, कानून का पालन और मानसिक शांति सुनिश्चित करता है। एक विश्वसनीय बीमाकर्ता और सही बीमा पॉलिसी चुनना जरूरी है जो आपकी खास जरूरतों को पूरा करती हो और साथ ही व्यापक कवरेज प्रदान करती हो।

भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक जगह पर चलने वाले हर वाहन का बीमा कवर होना अनिवार्य है। यहां हम आपको कुछ अहम जानकारियां दे रहे हैं जिससे आपको अपने लिए एक सही बीमा पॉलिसी चुनने में मदद मिलेगी। 

कार बीमा के टाइप को समझें
मुख्य तौर पर दो तरह के कार बीमा होते हैं जिन्हें आप चुनने से पहले देख सकते हैं। जबकि अतिरिक्त लाभ और कवर के साथ कई अन्य विकल्प हैं, ये दो सबसे बुनियादी श्रेणियां हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं।

थर्ड-पार्टी लाइब्लिटी इंश्योरेंस: यह भारत में अनिवार्य है और आपके वाहन से तीसरे पक्ष (लोगों या संपत्ति) को होने वाले नुकसान को कवर करता है।
कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस (व्यापक बीमा): यह तीसरे पक्ष की देनदारी के साथ-साथ दुर्घटनाओं, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण आपके वाहन को हुए नुकसान के लिए भी कवरेज देता है।

अपनी जरूरतों के समझें
अपनी कार की वैल्यू, अपना बजट और अपनी जोखिम सहनशीलता जैसे कारकों पर विचार करें। यदि आपकी कार महंगी है या आप व्यापक कवरेज चाहते हैं, तो व्यापक बीमा पॉलिसी चुनने पर विचार करें।

बीमा कंपनी की जांच कर लें
भारत में प्रतिष्ठित बीमा कंपनियों की तलाश करें। उनके क्लेम सेटेलमेंट रेशियो (दावा निपटान अनुपात), कस्टमर रिव्यू (ग्राहक समीक्षा), वित्तीय स्थिरता और कस्टमर सपोर्ट सर्विस (ग्राहक सहायता सेवाओं) की जांच करें। कुछ बीमाकर्ताओं को शॉर्टलिस्ट करें जो आपके मानदंडों को पूरा करते हों।

पॉलिसी और कवरेज की तुलना करें
अपनी जरूरत के मुताबिक जरूरी कवरेज के लिए विभिन्न बीमा प्रदाताओं से कोटेशन लें। प्रीमियम, डिडक्टीबल्स (कटौतीयोग्य), इंक्लूजन (समावेशन), एक्सक्लूजन (बहिष्करण), ऐड-ऑन और पॉलिसी शर्तों की तुलना करें। नो क्लेम बोनस (एनसीबी) सुरक्षा, व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, रोड साइड असिस्टेंस और सहायक उपकरण के लिए कवरेज जैसे कारकों पर ध्यान दें।

बीमित घोषित मूल्य (आईडीवी) की जांच करें
आईडीवी कुल हानि या चोरी के मामले में बीमाकर्ता द्वारा दी जाने वाली अधिकतम बीमा राशि है। सुनिश्चित करें कि बीमा कंपनी द्वारा प्रदान की गई आईडीवी उचित है और आपकी कार के बाजार मूल्य के मुताबिक है।

रिव्यू पढ़ें और राय लें
बीमाकर्ता की दावा निपटान प्रक्रिया और ग्राहक सेवा का आकलन करने के लिए मौजूदा ग्राहकों के रिव्यू (समीक्षाएं) पढ़ें। विभिन्न बीमाकर्ताओं के साथ उनके अनुभवों की जानकारी के लिए परिवार, दोस्तों या ऑटोमोबाइल एसोसिएशनों से सिफारिशें लें।

खरीदें और रिन्यू करें
एक बार जब आप बीमा प्रदाता चुन लें, तो जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करें और भुगतान करें। निर्बाध कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पॉलिसी रिन्यू की तारीख का ध्यान रखें।

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Car Insurance Policy: अपनी कार के लिए कैसे चुनें सही बीमा पॉलिसी, इन जरूरी बातों का रखें ध्यान - अमर उजाला
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Tuesday, July 4, 2023

BNCP: करश टसट म परदरशन क आधर पर वहन क मलग सटर एक अकटबर क लग हग फसल - अमर उजल

crash test, File Photo - फोटो : ASEAN NCAP

विस्तार

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक अक्टूबर, 2023 से क्रैश टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) को लेकर अधिसूचना का मसौदा जारी कर दिया है।

सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी मसौदे में कहा गया है कि बीएनसीएपी कुल 3.5 टन से कम वजन वाली श्रेणी में एम-1 के अनुमोदित वाहनों पर लागू होगा। ये वाहन विनिर्मित या आयातित हो सकते हैं। सरकार ने बीएनसीएपी पर 30 दिन के अंदर टिप्पणियां मांगी हैं। बीएनसीएपी के तहत मोटर वाहन विनिर्माताओं या आयातकों को केंद्र सरकार की ओर से नामित एजेंसी को फॉर्म 70ए में एक आवेदन जमा करना होगा। नामित एजेंसी समय-समय पर संशोधित वाहन उद्योग मानक (एआईएस)-197 के अनुसार वाहन को स्टार रेटिंग दिलाएगी। वाहन की स्टार रेटिंग नामित एजेंसी की ओर से विशेष पोर्टल पर डाली जाएगी। बीएनसीएपी स्वैच्छिक कार्यक्रम होगा।

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BNCP: क्रैश टेस्ट में प्रदर्शन के आधार पर वाहनों को मिलेंगे स्टार, एक अक्टूबर को लागू होगा फैसला - अमर उजाला
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टरबचरज इजन वल कर चलत ह त जरर जन लजए य बत इन 3 गलतय स ह सकत ह आपक नकसन.. - दनक जगरण (Dainik Jagran)

ऑटोमेकर्स द्वारा बनाई जा रहे हल्के पैसेंजर व्हीकल में एक तिहाई से अधिक टर्बोचार्ज्ड इंजन द्वारा संचालित होते हैं। टर्बोचार्जर जिसे बोलचाल की भाषा में टर्बोज के रूप में जाना जाता है टरबाइन द्वारा संचालित एक मजबूर प्रेरण उपकरण हैं। टर्बोचार्जर मोटर वाहन को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

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टर्बोचार्ज इंजन वाली कार चलाते हैं तो जरूर जान लीजिए ये बातें इन 3 गलतियों से हो सकता है आपका नुकसान.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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टरबचरज इजन वल कर चलत ह त जरर जन लजए य बत इन 3 गलतय स ह सकत ह आपक नकसन.. - दनक जगरण (Dainik Jagran)

ऑटोमेकर्स द्वारा बनाई जा रहे हल्के पैसेंजर व्हीकल में एक तिहाई से अधिक टर्बोचार्ज्ड इंजन द्वारा संचालित होते हैं। टर्बोचार्जर जिसे बोलचाल की भाषा में टर्बोज के रूप में जाना जाता है टरबाइन द्वारा संचालित एक मजबूर प्रेरण उपकरण हैं। टर्बोचार्जर मोटर वाहन को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको तीन चीजों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

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टर्बोचार्ज इंजन वाली कार चलाते हैं तो जरूर जान लीजिए ये बातें इन 3 गलतियों से हो सकता है आपका नुकसान.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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Sunday, July 2, 2023

करल म मटर वहन वभग क लए बर दन कएसईब लगतर लगम कस रह - Janta Se Rishta

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केरल में मोटर वाहन विभाग के लिए बुरे दिन, केएसईबी लगातार लगाम कस रहा - Janta Se Rishta
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Saturday, July 1, 2023

Burari Auto Permit Racket: इसपकटर लत थ 35 हजर दलल समझत पर कम; 300 स पछतछ क बद हआ खलस - अमर उजल

सुरेश कुमार मोटर वाहन इंस्पेक्टर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Burari Auto Permit Racket: दिल्ली सरकार की ओर से फेसलेस सिस्टम शुरू करने के बावजूद अवैध रूप से ट्रांसफर किए गए ऑटो के परमिट की 3500 से ज्यादा मामलों में ऑफलाइन पर्ची काटी गई है। परमिट ट्रांसफर कराने के लिए जमा की गई फीस की ऑफलाइन पर्चियां बुराड़ी अथॉरिटी की हैं। गिरफ्तार मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने 3500 अवैध परमिट ट्रांसफर के लिए वेरीफिकेशन और अप्रूवल दिया। हरेक के 30 से 35 हजार रुपये लिए गए। यह आंकड़ा अभी शुरुआती जांच का है। इसमें और भी इजाफा होने के आसार हैं। एसीबी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि फेसलेस होने के बावजूद इसमें मौजूद कर्मियों का अथॉरिटी अधिकारी, डीलर और फाइनेंसर फायदा उठा रहे हैं।

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Burari Auto Permit Racket: इंस्पेक्टर लेता था 35 हजार, दलाल समझाते पूरा काम; 300 से पूछताछ के बाद हुआ खुलासा - अमर उजाला
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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...