संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 31 Jul 2023 11:45 PM IST
अयोध्या। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 की क्रय सब्सिडी प्रोत्साहन योजना 13 अक्तूबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। क्रय सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदकों को वेब पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसमें वह वाहन स्वामी भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने 14 अक्तूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा हो।
एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को 5000, चार पहिया वाहन को एक लाख रुपये, ई-बस (गैर सरकारी) को 20 लाख, ई-गुड्स कैरियर को एक लाख रुपये प्रति वाहन सब्सिडी प्राप्त होगी। यदि कोई बिना बैटरी के वाहन खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी 456 ई-बाइक व नौ ई-कार पंजीकृत हैं। बताया कि क्रय सब्सिडी के लिए आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा। परिवहन विभाग की ओर से आवेदन संबंधित मोटर वाहन डीलर द्वारा सत्यापन कराने के बाद सब्सिडी दी जाएगी। -संवाद
एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन को 5000, चार पहिया वाहन को एक लाख रुपये, ई-बस (गैर सरकारी) को 20 लाख, ई-गुड्स कैरियर को एक लाख रुपये प्रति वाहन सब्सिडी प्राप्त होगी। यदि कोई बिना बैटरी के वाहन खरीदता है तो उसे 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी 456 ई-बाइक व नौ ई-कार पंजीकृत हैं। बताया कि क्रय सब्सिडी के लिए आवेदक को स्वयं के नाम के बैंक खाते का विवरण आवेदन के समय देना होगा। परिवहन विभाग की ओर से आवेदन संबंधित मोटर वाहन डीलर द्वारा सत्यापन कराने के बाद सब्सिडी दी जाएगी। -संवाद
Ayodhya News: 13 तक रहेगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी योजना - अमर उजाला
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