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Thursday, March 30, 2023

15 साल पुराने सरकारी वाहनों को लगेंगे ब्रेक - Patrika News

locationबीकानेरPublished: Mar 31, 2023 10:08:07 am

- सरकार की पॉलिसी के तहत स्क्रैपिंग में जाएंगे

- देश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की संख्या नौ लाख, बीकानेर में कोई रिकॉर्ड नहीं

15 साल पुराने सरकारी वाहनों को लगेंगे ब्रेक

15 साल पुराने सरकारी वाहनों को लगेंगे ब्रेक

जयप्रकाश गहलोत/बीकानेर. पुराने वालों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश एक अप्रेल, 23 से प्रभावी हो जाएगा। दो दिन बाद 15 साल पुराने सरकारी वाहन सड़क पर नहीं चल पाएंगे। ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन स्वत: निरस्त हो जाएगा। इस संबंध में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके अधिसूचना सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी की जा चुकी है। इस संशोधित अधिनियम के तहत जिन वाहनों का एक अप्रेल से पूर्व रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा लिया गया है, उनका भी स्वत: ही रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।

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Wednesday, March 29, 2023

अन्तरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार, 16 मोटर साइकिलें ... - Hindusthan Samachar

अन्तरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के छह सदस्य गिरफ्तार, 16 मोटर साइकिलें बरामद

शाहजहांपुर, 29 मार्च (हि.स.)। थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस ने एसओजी के सहयोग से अन्तरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 16 मोटर साइकिलें, चार इंजन और अन्य पार्टस बरामद किए हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस आनन्द ने बुधवार को प्रेसवार्ता में बताया कि एसओजी और थाना रामचन्द्र मिशन पुलिस की सयुंक्त टीम ने ग्रीनवैली चौराहा वाले रास्ते में घेराबंदी करके वाहन चोर गिरोह के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए वाहन चोरों में बरेली जिले के थाना फरीदपुर मोहल्ला मिरधान निवासी मोहम्मद रफी और उसका भाई मोहम्मद फैज, थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र के ग्राम सैदुपुर लस्करीगंज निवासी नसीमुद्दीन, जनपद शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र स्थित काशीराम कालोनी निवासी मोहम्मद फैज, थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहल्ला बारादरी निवासी इकबाल उर्फ बल्लू, थाना तिलहर के ग्राम हबीबपुर निवासी दिनेश यादव है।

पुलिस ने अभियुक्तों की निशानदेही पर मोहल्ला तहवरगंज में बंद पड़े एक ईंट भट्ठे में छिपाकर रखी गई चोरी की 10 अन्य मोटरसाइकिलें और पार्टस बरामद किए।

एसएसपी ने बताया कि मोहम्मद रफी, मोहम्मद फैज और इकबाल गत वर्ष वाहन चोरी के मामले में जेल गये थे। जहां उनकी दोस्ती लूट के मामले पहले से बंद मोहम्मद फैज से हो गई। जमानत पर छूटने के बाद चारों ने दिनेश यादव और नसीमुद्दीन के साथ मिलकर गिरोह बनाया और दिल्ली, बरेली व शाहजहांपुर सहित अन्य जनपदों से मोटरसाइकलें चोरी करने लगे। नसीमुद्दीन एक अच्छा मिस्त्री भी है और उसकी फरीदपुर के पास मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान है। नसीमुद्दीन और दिनेश चोरी की मोटरसाइकिलों पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर व उनके चेचिस व इंजन नम्बर बदलकर बिक्री करने का काम करते थे।

हिन्दुस्थान समाचार/अमित

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Sunday, March 26, 2023

Mathura News: बाइक को बना दिया रिक्शा, सड़कों पर दौड़ा रहे बेखौफ - अमर उजाला

मथुरा। जिले में कई स्थानों पर बाइक को जोड़कर जुगाड़ से रिक्शा का स्वरूप देकर इनसे सवारियों व सामान की ढुलाई की जा रही है। यह नियम विरुद्ध है। इनका पंजीयन भी नहीं हो सकता है। फिर भी इन्हें बेखौफ सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। जब ये वाहन भीड़-भाड़ वाले इलाके क्षेत्रों से गुजरते हैं तो हादसे का खतरा बना रहता है। इस ओर न तो पुलिस का ध्यान है न ही परिवहन विभाग का। शायद दोनों ही विभागों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जिले में दिनोंदिन बाइक व स्कूटर को पीछे से काटकर इन्हें पीछे से रिक्शे का स्वरूप दे दिया जा रहा है। इनसे सामान व यात्रियों को इधर-उधर ले जाया जा रहा है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, जिले भर में इन रिक्शों की संख्या 15 हजार से अधिक है। इन्हें चलाने वाले नियमों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। इनको चला रहे लोग न तो हेलमेट पहनते हैं न ही लाइसेंस रखते हैं। मंडी, बिल्डिंग मेटेरियल के साथ ही भारी सामान की ढुलाई के कार्य में इनका खूब प्रयोग किया जा रहा है। क्षमता से अधिक सामान भरने के कारण कई बार सड़क पर पलट भी चुके हैं। इससे चालक भी गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। कई बार तो आगे, पीछे चलने वाले दूसरे वाहन चालक भी इनके कारण घायल हो जाते हैं। गोवर्धन में तो सात कोस की परिक्रमा में ये बाइक रिक्शा धड़ल्ले से सवारी ढोते हुए दिखाई दे जाते हैं।

दो घंटे में तैयार हो जाता बाइक रिक्शा
शहर में मंडी समिति पर, गोवर्धन के डींग रोड पर बाइक के पिछले हिस्से को काटकर उसे रिक्शे के स्वरूप देने का काम होता है। एक बाइक रिक्शा चालक ने बताया कि बाइक के साथ 17 हजार रुपये देने पर दो घंटे के अंदर ही बाइक रिक्शा तैयार हो जाता है। उसके अनुसार, दुकान पर पहले से ही बाइक के पीछे लगने वाला सामान तैयार होता है। बस बाइक को पीछे से काटा जाता और उसमें रिक्शा फिट कर दिया जाता है।

इंसेट बॉक्स
पुरानी बाइकों का हो रहा प्रयोग
परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, बाइक रिक्शा में पुरानी बाइकों का प्रयोग अधिक हो रहा है। कारण कि इनकी चेकिंग नहीं होती। इन्हें चलाने वाले हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। चोरी के वाहनों के प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम
अधिवक्ता अरुण सिंह के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी वाहन में बदलाव करना गैर कानूनी है। कुछेक वाहनों को संबंधित कार्यालय से अनुमति लेकर उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बाइक रिक्शा तो पूरी तरह से अवैध है। इस तरह के अवैध वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज की कार्रवाई होती है। इसके बाद कोर्ट के द्वारा इनका निस्तारण किया जाता है।

सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह में हुई कार्रवाई
सहायक संभागीय अधिकारी (प्रवर्तन) मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जनवरी में 9 बाइक रिक्शा को सीज किया गया था। अभी शहर में बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान की रणनीति बनाई जा रही है। इसके बाद बाइक रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बाइक को काटकर उसमें रिक्शा जोड़ना गैर कानूनी है और इस तरह के वाहनों का एआरटीओ कार्यालय में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।

समय-समय पर वाहनों की चेकिंग कर बाइक रिक्शा को सीज किया जाता है। अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
- देवेश कुमार शर्मा, एसपी ट्रैफिक

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Mathura News: बाइक को बना दिया रिक्शा, सड़कों पर दौड़ा रहे बेखौफ - अमर उजाला

मथुरा। जिले में कई स्थानों पर बाइक को जोड़कर जुगाड़ से रिक्शा का स्वरूप देकर इनसे सवारियों व सामान की ढुलाई की जा रही है। यह नियम विरुद्ध है। इनका पंजीयन भी नहीं हो सकता है। फिर भी इन्हें बेखौफ सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। जब ये वाहन भीड़-भाड़ वाले इलाके क्षेत्रों से गुजरते हैं तो हादसे का खतरा बना रहता है। इस ओर न तो पुलिस का ध्यान है न ही परिवहन विभाग का। शायद दोनों ही विभागों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जिले में दिनोंदिन बाइक व स्कूटर को पीछे से काटकर इन्हें पीछे से रिक्शे का स्वरूप दे दिया जा रहा है। इनसे सामान व यात्रियों को इधर-उधर ले जाया जा रहा है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, जिले भर में इन रिक्शों की संख्या 15 हजार से अधिक है। इन्हें चलाने वाले नियमों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। इनको चला रहे लोग न तो हेलमेट पहनते हैं न ही लाइसेंस रखते हैं। मंडी, बिल्डिंग मेटेरियल के साथ ही भारी सामान की ढुलाई के कार्य में इनका खूब प्रयोग किया जा रहा है। क्षमता से अधिक सामान भरने के कारण कई बार सड़क पर पलट भी चुके हैं। इससे चालक भी गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। कई बार तो आगे, पीछे चलने वाले दूसरे वाहन चालक भी इनके कारण घायल हो जाते हैं। गोवर्धन में तो सात कोस की परिक्रमा में ये बाइक रिक्शा धड़ल्ले से सवारी ढोते हुए दिखाई दे जाते हैं।

दो घंटे में तैयार हो जाता बाइक रिक्शा
शहर में मंडी समिति पर, गोवर्धन के डींग रोड पर बाइक के पिछले हिस्से को काटकर उसे रिक्शे के स्वरूप देने का काम होता है। एक बाइक रिक्शा चालक ने बताया कि बाइक के साथ 17 हजार रुपये देने पर दो घंटे के अंदर ही बाइक रिक्शा तैयार हो जाता है। उसके अनुसार, दुकान पर पहले से ही बाइक के पीछे लगने वाला सामान तैयार होता है। बस बाइक को पीछे से काटा जाता और उसमें रिक्शा फिट कर दिया जाता है।

इंसेट बॉक्स
पुरानी बाइकों का हो रहा प्रयोग
परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार, बाइक रिक्शा में पुरानी बाइकों का प्रयोग अधिक हो रहा है। कारण कि इनकी चेकिंग नहीं होती। इन्हें चलाने वाले हेलमेट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। चोरी के वाहनों के प्रयोग की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या कहता है मोटर वाहन अधिनियम
अधिवक्ता अरुण सिंह के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी वाहन में बदलाव करना गैर कानूनी है। कुछेक वाहनों को संबंधित कार्यालय से अनुमति लेकर उसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन बाइक रिक्शा तो पूरी तरह से अवैध है। इस तरह के अवैध वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज की कार्रवाई होती है। इसके बाद कोर्ट के द्वारा इनका निस्तारण किया जाता है।

सिर्फ सड़क सुरक्षा सप्ताह में हुई कार्रवाई
सहायक संभागीय अधिकारी (प्रवर्तन) मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जनवरी में 9 बाइक रिक्शा को सीज किया गया था। अभी शहर में बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान की रणनीति बनाई जा रही है। इसके बाद बाइक रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ (प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बाइक को काटकर उसमें रिक्शा जोड़ना गैर कानूनी है और इस तरह के वाहनों का एआरटीओ कार्यालय में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।

समय-समय पर वाहनों की चेकिंग कर बाइक रिक्शा को सीज किया जाता है। अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
- देवेश कुमार शर्मा, एसपी ट्रैफिक

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Saturday, March 25, 2023

गिरिडीह : मोटर वाहन क्लेम केस को लेकर कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन - Lagatar Hindi

Giridih : जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने मोटर वाहन क्लेम केस को लेकर व्यवहार न्यायालय में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन 25 मार्च को किया. शिविर का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा व कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद पांडेय समेत अन्य ने संयुक्त रूप से किया. शिविर को संबोधित करते हुए वीणा मिश्रा ने कहा कि जूनियर पुलिस अधिकारियों को सड़क दुर्घटना फॉर्म भरने की जानकारी न होना यह दर्शाता है कि किस प्रकार जिले के वरीय अधिकारी जूनियर अधिकारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. शिविर में शामिल होने के आमंत्रण भेजे जाने के बावजूद जिले के पुलिस अधीक्षक नहीं आए.

उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि सड़क दुर्घटना के दौरान जो मुआवजा दिया गया, उतना ही कानूनी प्रावधान है, लेकिन ऐसा नहीं है. प्रावधान के अनुसार मुआवजा मिलने के बाद सड़क दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म भरने पर मोटर वाहन एक्ट के तहत और भी मुआवजा देने का नियम है. सड़क दुर्घटना के बाद सड़क जाम किया जाना गलत है. सड़क जाम करने से इंसाफ नहीं मिलता. इसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है. मोटर वाहन एक्ट में इसका प्रावधान है. हादसे के वक्त जो पुलिस अधिकारी पहुंचते हैं, वही सड़क दुर्घटना फॉर्म भर सकते हैं. शिविर को अन्य न्यायिक अधिकारियों ने भी संबोधित किया. शिविर में कई पुलिस अधिकारी व अधिवक्ता शामिल हुए. शिविर के दूसरे चरण में पुलिस अधिकारियों को सड़क दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म भरने की जानकारी दी गई. शिविर में अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव, डीटीओ रोहित सिन्हा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय समेत अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें : धनवार : उपेंद्र यादव दोबारा बने राजद के धनवार प्रखंड अध्यक्ष

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Friday, March 24, 2023

वाहन के नंबर प्लेट से 'कलाकारी' करने वालों का लो होता है IQ! स्टडी में दावा - Aaj Tak

फनी और फैंसी नंबर प्लेट्स का क्रेज लोगों में खूब देखने को मिल रहा है. आपने भी सड़कों पर ऐसे वाहन देखे होंगे जिन पर लोग व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स को इस तरह से डिज़ाइन कराते हैं जो देखने में फनी लगता है. कई बार वाहनों के नंबर प्लेट्स पर जाति, नाम या पद इत्यादि का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है. ऐसे लोग अपने वाहन के नंबर प्लेट के माध्यम से अपना रौब या वैभव दिखाने का प्रयास करते हैं. लेकिन हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसके अनुसार ऐसे नंबर प्लेट्स वाले वाहन मालिकों का IQ (Intelligence Quotient) या बौद्धिक क्षमता कम होती है. 

सबसे पहले आपको बता दें कि, हम यहां ऐसे फैंसी या पर्सनलाइज्ड लाइसेंस प्लेट वाले वाहन मालिकों के बौद्धिक स्तर पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं. लोग विभिन्न कारणों के चलते इस तरह के पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग इसे अपने व्यवसाय या प्रोफेशन के चलते ऐसा करते हैं तो कुछ केवल ह्यूमर (Humor) क्रिएट करने के लिए ऐसा करते हैं. हालांकि डिज़ाइन और फैंसी दिखने वाले नंबर प्लेट्स को लेकर ट्रैफिक पुलिस भी काफी सख्त नज़र आती है. 

क्या कहता है शोध: 

यूके की स्क्रैप कार कंपेरिजन द्वारा कराए गए अध्ययन में 2,000 चालकों का इंटेलीजेंस कोशेंट (IQ) टेस्ट किया गया. इन सभी चालकों को दो समूहों में विभाजित किया गया था. एक समूह में वो लोग शामिल किए गएं जिनके पास अपनी कारों के लिए ऐसे ही फैंसी लाइसेंस प्लेट थी, जबकि दूसरे समूह में शामिल वाहन मालिकों ने अपनी कारों में साधारण नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया था. इस शोध में शामिल सभी लोगों का एक IQ टेस्ट किया गया. अध्ययन में पाया गया कि, फैंसी लाइसेंस प्लेट वाले ड्राइवर कम बुद्धि वाले होते हैं, उनका औसत आईक्यू स्कोर 91.95 था. जबकि बिना पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेट वाले लोगों का औसत स्कोर 94.15 था. 
 
भारत में नंबर प्लेट को लेकर क्या है नियम: 

वाहन लाइसेंस प्लेट को 'नंबर प्लेट' भी कहा जाता है. नंबर प्लेट एक धातु की प्लेट होती है जो मोटर वाहन से जुड़ी होती है और उस पर वाहन पंजीकरण संख्या अंकित होती है. आधिकारिक लाइसेंस प्लेट नंबर के 4 अलग-अलग हिस्से होते हैं. प्रत्येक भाग का एक निश्चित उद्देश्य होता है. नंबर प्लेट मोटर वाहन के आगे और पीछे दोनों तरफ लगाई जाती है, ये नंबर प्लेट वाहन की पहचान करने में मदद करती है.

मोटर व्हीकल अधिनियम (नियम 50 और 51) के अनुसार, दोपहिया वाहनों और कार जैसे हल्के मोटर वाहनों के लिए पंजीकरण वर्णमाला और संख्या सफेद पृष्ठभूमि (White Background) पर काले रंग में होनी चाहिए. वहीं वाणिज्यिक वाहनों के लिए, पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काला अक्षर होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन प्लेट पर फैंसी अक्षरों, चित्रों, कलाओं और नामों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं है. 

नंबर प्लेट को सभी मोटर वाहनों के आगे और पीछे की तरफ प्रदर्शित किया जाना चाहिए. मोटरबाइक के मामले में, सामने पंजीकरण संख्या को मडगार्ड या प्लेट जैसे वाहन के किसी भी हिस्से पर हैंडलबार के समानांतर प्रदर्शित किया जाना चाहिए. यहां तक की वाहन पर लगाए जाने वाले रजिस्ट्रेशन प्लेट की साइज को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. 

इतनी होगी चाहिए नंबर प्लेट की साइज़: 

दोपहिया और तिपहिया वाहन- 200 x 100 मिमी
हल्के मोटर वाहन / यात्री कार के लिए- 340x 200 मिमी या 500 x 120 मिमी
मध्यम/भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए- 340 x 200 मिमी

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सांसद गीता कोड़ा ने कोल्हान में हेवी व्हीकल ड्राईवर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की ... - Lagatar Hindi

Jamshedpur (Sunil Pandey) : सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने गुरूवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर मंच साझा किया. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कोल्हान क्षेत्र में सड़क एवं ओवरब्रिज निर्माण की मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया. साथ ही मंच से कई मांगे भी रखी. उन्होंने केंद्रीय मंत्री से कोल्हान प्रमंडल में भारी मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने के अलावे जामदा एवं मनोहरपुर ओवरब्रिज निर्माण की मांग की.

इसे भी पढ़ें : आदित्यपुर विकास समिति ने की जेपी उद्यान मुख्य सड़क निर्माण की मांग, डीसी को सौंपा मांगपत्र

संतुलित भाषण की हुई सराहना

मंच से सांसद गीता कोड़ा ने संक्षिप्त एवं संतुलित भाषण दिया. जिसका दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों ने सराहना की. ज्ञात हो कि झारखंड के धनबाद में भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र होने के कारण लोगों को वहां ट्रेनिंग लेने जाना पड़ता है. साथ ही लाइसेंस के लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है. दूसरी ओर झारखंड इंटक के प्रदेश सचिव व सांसद प्रतिनिधि जगदीश नारायण चौबे ने भारी मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र का मामला केंद्रीय मंत्री के समक्ष उठाने पर आभार व्यक्त किया.

इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर : नेशनल परमिट पर चल रही कमर्शियल वाहनों का रजिस्ट्रेशन हर राज्य में हो मान्य- एसोसिएशन

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Thursday, March 23, 2023

Sonipat रेलवे लाइन के ट्रैक पर फंसी मोटर साइकिल अचानक आई ट्रेन तो वाहन छोड़कर भागा युवक; इंजन में फंसी बाइ.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Nand kishor BhardwajPublish Date: Thu, 23 Mar 2023 09:08 PM (IST)Updated Date: Thu, 23 Mar 2023 09:08 PM (IST)

सोनीपत, जागरण संवाददाता। अगवानपुर फाटक के पास रेलवे लाइनपार करने का प्रयास कर रहे एक युवक की मोटरसाइकिल पटरी के बीच फंस गई। जब व्यक्ति मोटरसाइकिल को निकालने की मशक्कत कर रहा था तभी बठिंडा एक्सप्रेस आ गई। इस पर युवक मोटरसाइकिल को छोड़कर दूर हट गया। ट्रेन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया लेकिन बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई।

ट्रेन को एमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। हादसे की सूचना मिलते हुए जीआरपी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से ट्रेन के इंजन में फंसी मोटरसाइकिल को बाहर निकलवाया। 15 मिनट ट्रेन वहीं खड़ी रही।

अगवानपुर फाटक से कुछ दूर पहले एक युवक कच्चे रास्ते से होते हुए अपनी मोटरसाइकिल को रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल ट्रैक पर फंस गई। इस बीच पुरानी दिल्ली से फाजिल्का जाने वाली 14507 बठिंडा एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन को आता देख युवक मोटरसाइकिल को छोड़कर भाग गया। ट्रेन ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया।

इससे मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और वह इंजन की नीचे फंस गई। इसके बाद ट्रेन को एमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। इस हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी चौकी इंचार्ज सुरेश कुमार अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे। इसके बाद मोटरसाइकिल को ट्रेन के इंजन के नीचे से निकालने के प्रयास शुरू किए गए। मोटरसाइकिल को निकालने के लिए ट्रेन को पीछे की तरफ चलाना पड़ा तब जाकर मोटरसाइकिल को ट्रेन के इंजन के नीचे से निकाला जा सका।

गाड़ी का गन्नौर पहुंचने का समय दोपहर दो बजकर 12 मिनट का है, जबकि ट्रेन रेलवे स्टेशन अपने निर्धारित समय से चार घंटे देरी से चल रही थी। गन्नौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही यह हादसा हो गया था। इस हादसे की वजह से 15 मिनट ट्रेन को वहीं खड़े रहना पड़ा। मोटरसाइकिल को ट्रेन के इंजन के नीचे से निकालने के बाद ट्रेन शाम करीब छह बजकर 30 मिनट पर गन्नौर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकी। 

Edited By: Abhi Malviya

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Wednesday, March 22, 2023

लाइसेंस को लेकर आंध्र प्रदेश में नारियल विक्रेता ने मोटर वाहन निरीक्षक को चाकू मारा - Janta Se Rishta

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Tuesday, March 21, 2023

Hamirpur (Himachal) News: हादसों से बेपरवाह हुए जिले में दोपहिया वाहन चालक - अमर उजाला

हमीरपुर। प्रदेश के सबसे शिक्षित जिला हमीरपुर में दोपहिया वाहन चालक यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रहे हैं। एक मोड़ पर ट्रिप्पल राइडिंग तो दूसरे मोड़ पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल और स्कूटी दौड़ते हुए ऐसे वाहन चालक सहज देखे जा सकते हैं। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों से ये वाहन चालक सबक नहीं ले रहे हैं वहीं, जिले में पुलिस भी मोटर वाहन नियमों का पालन करवाने में असफल साबित हो रही है।
इसके अलावा जिला मुख्यालय हमीरपुर में कुछ दोपहिया वाहन चालक आधी रात को सड़कों पर निकल कर लोगों की नींद उड़ा रहे रही है। करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल सवारों ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए हैं। जो बंदूक की गोलियों की तरह अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे हैं। इससे शिशु, बीमार और खासकर आजकल वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे परीक्षार्थी खासे परेशान हैं।
प्रवासी मिक्सचर पर हो रहे सवार
ट्रैक्टर के पीछे बंधे कंकरीट मिक्सचर में भी प्रवासी मजदूर यात्रा कर रहे हैं। जिससे मोड़ पर हर वक्त हादसों का खतरा सताता है। पूर्व में भी कई जिलों में कंकरीट मिक्सचर मशीन के पलटने से हादसे पेश आ चुके हैं लेकिन सड़क हादसों से एक ओर न तो वाहन चालक सबक ले रहे हैं।
हुडदंग की शिकायतें मिलीं, नियमों की अवेहना नहीं होगी बर्दाश्त
जिला पुलिस समय-समय पर सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने के लिए वाहन चालकों को जागरूक करती रही है। हमीरपुर में दोपहिया वाहन चालकों के हुड़दंग की शिकायतें मिली हैं। पुलिस पिछले चार दिन से रात को पुलिस की ओर से शहर में जगह-जगह नाके लगाए जा रहे हैं। यातायात नियमों की अवहेलना किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
अशोक कुमार वर्मा, एएसपी हमीरपुर।

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Monday, March 20, 2023

Hamirpur (Himachal) News: हादसों से बेपरवाह हुए जिले में दोपहिया वाहन चालक - अमर उजाला

हमीरपुर। प्रदेश के सबसे शिक्षित जिला हमीरपुर में दोपहिया वाहन चालक यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ रहे हैं। एक मोड़ पर ट्रिप्पल राइडिंग तो दूसरे मोड़ पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल और स्कूटी दौड़ते हुए ऐसे वाहन चालक सहज देखे जा सकते हैं। लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों से ये वाहन चालक सबक नहीं ले रहे हैं वहीं, जिले में पुलिस भी मोटर वाहन नियमों का पालन करवाने में असफल साबित हो रही है।
इसके अलावा जिला मुख्यालय हमीरपुर में कुछ दोपहिया वाहन चालक आधी रात को सड़कों पर निकल कर लोगों की नींद उड़ा रहे रही है। करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल सवारों ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए हैं। जो बंदूक की गोलियों की तरह अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे हैं। इससे शिशु, बीमार और खासकर आजकल वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी में जुटे परीक्षार्थी खासे परेशान हैं।
प्रवासी मिक्सचर पर हो रहे सवार
ट्रैक्टर के पीछे बंधे कंकरीट मिक्सचर में भी प्रवासी मजदूर यात्रा कर रहे हैं। जिससे मोड़ पर हर वक्त हादसों का खतरा सताता है। पूर्व में भी कई जिलों में कंकरीट मिक्सचर मशीन के पलटने से हादसे पेश आ चुके हैं लेकिन सड़क हादसों से एक ओर न तो वाहन चालक सबक ले रहे हैं।
हुडदंग की शिकायतें मिलीं, नियमों की अवेहना नहीं होगी बर्दाश्त
जिला पुलिस समय-समय पर सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने के लिए वाहन चालकों को जागरूक करती रही है। हमीरपुर में दोपहिया वाहन चालकों के हुड़दंग की शिकायतें मिली हैं। पुलिस पिछले चार दिन से रात को पुलिस की ओर से शहर में जगह-जगह नाके लगाए जा रहे हैं। यातायात नियमों की अवहेलना किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
अशोक कुमार वर्मा, एएसपी हमीरपुर।

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Hamirpur (Himachal) News: हादसों से बेपरवाह हुए जिले में दोपहिया वाहन चालक - अमर उजाला
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Sunday, March 19, 2023

ड्राइविंग लाइसेंस केवल इसलिए अमान्य नहीं है क्योंकि ड्राइवर ने ट्रैक्टर के साथ एक ट्रेलर जोड़ा था: बॉम्बे हाईकोर्ट - Legal News in Hindi

अदालत ने, इसलिए, बीमा कंपनी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि दुर्घटना के दिन ट्रैक्टर के चालक, जिसमें अपीलकर्ता का पति बैठा था, के पास वैध लाइसेंस नहीं था क्योंकि चालक ने ट्रैक्टर के साथ एक ट्रेलर जोड़ा था।

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माल वाहक वाहन में यात्रा कर रहे यात्री की मौत के लिए बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी... - Live Law Hindi

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Thursday, March 16, 2023

डीटीओ ने कहा: नहीं होने दी जाएगी बच्चों की जान से खिलवाड़ - Dainik Bhaskar

गया7 घंटे पहले

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गुरुवार को गया शहर की सड़कों पर परिवहन नियमों की धज्जियां उड़ाकर स्कूली बच्चों को ढो रहे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 13 स्कूली ऑटो से तीन लाख 18 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। अभियान का नेतृत्व जिला परिवहन पदाधिकारी विकास कुमार एवं मोटरयान निरीक्षक अजय कुमार कर रहे थे।

इस दौरान जांच के क्रम में पाया गया कि ऑटो चालकों एवं स्कूल वैन चालकों द्वारा वाहन में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग की जा रही है। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले ऑटो और स्कूल वैन का फाइन काटा गया और ऐसे वाहनों के परमिट रद्द करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की गई है।

बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

डीटीओ श्री कुमार ने कहा कि क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बैठाने पर पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहन जब्त करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही वाहन परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को वाहन में बैठाने पर वाहन मालिकों के परमिट रद्दीकरण व आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने ऑटो चालकों, वाहन स्वामियों को हिदायत देते हुए कहा कि वे अपने वाहनों में क्षमता से अधिक व्यक्तियों को ना बैठाएं।

स्कूल बसों में बच्चों की ओवरलोडिंग न हो: डीटीओ

डीओ श्री कुमार ने बताया कि जांच के क्रम में पाया गया है कि स्कूली बच्चे स्कूल यूनिफार्म में बिना लाइसेंस, हेलमेट और ट्रिपल राइडिंग करते हुए पाये गये हैं। जिलांतर्गत संचालित सभी स्कूल प्रबंधन को डीटीओ द्वारा निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्कूली बसों में बच्चों की ओवरलोडिंग न करें एवं जो भी स्कूली बच्चे अपने वाहन से विद्यालय आते हैं उनके पास हेलमेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य रुप से हो यह सुनिश्चित करें। साथ ही सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों से विद्यालय न भेजें ताकि बच्चों के जान-माल की सुरक्षा की जा सके।

इन स्कूलों के पकड़े गए वाहन

अभियान के दौरान एलिगेंट पब्लिक स्कूल, वाल्डविन स्कूल, शांति निकेतन व मानव भारती स्कूल के छात्रों को ले जाते हुए ऑटो को पकड़ा गया। इन ऑटो संचालकों से जुर्माना के रुप में तीन लाख 18 हजार रुपए की राशि वसूल की गई। वहीं दूसरी ओर डीटीओ श्री कुमार व एमवीआई अजय कुमार ने इस दौरान मानव भारती स्कूल, सेकेंडरी दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाकर विद्यालय संचालकों के साथ बैठक भी की। बैठक के दौरान विद्यालय संचालकों को वैध कागजातों के बिना वाहनों का परिचालन नहीं कराने का निर्देश दिया गया।

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Wednesday, March 15, 2023

Sultanpur News: कबाड़ वाहन देने के लिए खुलेंगे सेंटर - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 16 Mar 2023 12:04 AM IST

सुल्तानपुर। कबाड़ वाहन अब सड़क पर दौड़ने के बजाय नई स्क्रैप नीति में नीलाम किए जाएंगे। इसमें वाहनों को सरकारी नीति के अनुसार री-साइकिल किया जाएगा।
सरकार की नई मोटर स्क्रैप नीति के तहत अब प्रत्येक जिले में पुराने मोटर वाहनों को कबाड़ में देने के लिए जिला स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों पर ही 15 साल पुराने वाहन कबाड़ के रूप में दिए जाएंगे। सेंटर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण कराना होगा। इन सेंटरों पर लोग अपने 15 साल पुराने व क्षतिग्रस्त वाहन दे सकेंगे। पुराना वाहन देने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
आरआई लक्ष्मीकांत ने बताया कि मोटर स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए लोगों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छोटे वाहनों के सेंटर के लिए एक एकड़ व बड़े वाहनों के सेंटर के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसका लाइसेंस लेने के लिए 10 लाख रुपये की धरोहर राशि (सिक्योरिटी मनी) जमा करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सरेंडर कराया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि स्क्रैपिंग सेंटर पर पुराना वाहन देने पर वाहन स्वामियों को कई फायदे होंगे। पुराना वाहन सरेंडर करने पर वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका ब्यौरा ऑनलाइन होगा। नया वाहन खरीदने पर वाहन स्वामी को टैक्ट में छूट दी जाएगी।

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Monday, March 13, 2023

राशि समायोजित: न्यायिक परिसर में मोटर वाहन दुर्घटना संबंधित 43 मामलों का हुआ निपटान - Dainik Bhaskar

सिरसा15 घंटे पहले

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  • इस लोक अदालत में न्यायालय में विचाराधीन कुल 43 केस निपटारे के लिए रखे गये थे, जिनमें 49 लाख 20 हजार रुपये की राशि समायोजित की गई

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर सिरसा में लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश वानी गोपाल शर्मा ने बताया कि इस लोक अदालत मे एमएसीटी के केस निपटारे के लिए रखे गये थे, जिनमें मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित विवाद शामिल थे।

इस लोक अदालत में न्यायालय में विचाराधीन कुल 43 केस निपटारे के लिए रखे गये थे, जिनमें 49 लाख 20 हजार रुपये की राशि समायोजित की गई। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में एक बैंच का गठन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. अशोक कुमार शामिल हैं।

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Sunday, March 12, 2023

Dehradun: चिन्यालीसौड़-गडथ मोटर मार्ग पर खाई में गिरा माल ढोने वाला वाहन, एक की मौत और चार लोग घायल - अमर उजाला

घायल का उपचार करते डॉक्टर

घायल का उपचार करते डॉक्टर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

चिन्यालीसौड़-गडथ मोटर मार्ग पर गडथ के पास एक माल ढोने वाला वाहन 100 मीटर नीचे खाई में गिर गया। हादसे के समय वाहन में पांच लोग सवार थे, जिसमें एक की मौत हो गई और चार बुरी तरह जख्मी हो गई। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार, वाहन संख्या UK 10 0818 गडथ के पास रोड से लगभग 100 मीटर नीचे खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। वाहन में पांच लोग सवार थे। हादसे के बाद घायलों को निकालकर उन्हें निजी वाहन से सीएचसी चिन्यालीसौड़ लाया गया। स्वास्थ्य केंद्र ले जाते समय एक व्यक्ति ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घायलों में से दो चिन्यालीसौड़ सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर देहरादून और अन्य दो को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मृतक की पहचान रोशन लाल (40) पुत्र जगरुलाल निवासी ग्राम जोखणी चिन्यालीसौड़ के रूप में हुई है।

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Saturday, March 11, 2023

Traffic Police Action देहरादून में 30 वाहन किए गए सीज ट्रैफिक नियमों का कर रहे थे उल्लंघन - ETV Bharat Uttarakhand

देहरादून: यातायात पुलिस द्वारा सार्वजनिक परिवहन विक्रम और सिटी बस में सुधार के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जिसके चलते शहर के अन्दर सिटी बस, विक्रम और ई-रिक्शा वाहनों द्वारा मनमाफिक तरीके से तिराहों और चौराहों पर अपना वाहन खड़ा करने और प्रतिबन्धित मार्गों पर चलने के कारण यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है. सार्वजनिक परिवहन के 30 विक्रम और ई रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया. साथ ही जब तक विक्रम, सिटी बस और ई-रिक्शा यातयात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का अभियान जारी रहेगा. शहर के अन्दर विक्रम और ई-रिक्शा वाहन चालकों द्वारा मार्गों पर कहीं भी रुक कर सवारियों को बैठाने और उतारने से ट्रैफिक का फ्लो बाधित हो रहा है.

यातायात हो रहा प्रभावित: साथ ही साथ ही उन वाहन चालकों द्वारा लेफ्ट टर्न पर ही वाहनों को खड़ा कर सवारी उतारी और बैठाई जा रही है. इससे अन्य वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा ई-रिक्शा द्वारा प्रतिबन्धित मार्गों पर वाहनों का संचालन भी किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए एसपी ट्रैफिक के निर्देशन में ऐसे विक्रम और ई-रिक्शा वाहनों पर कार्यवाई करते हुए 21 विक्रमों और 9 ई-रिक्शा वाहनों को यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया.
यह भी पढ़ें: बैठकों की चर्चा तक ही सीमित रही Dehradun Traffic सुधार की बात, CS ने दोहराये पुराने निर्देश

पहले भी हो चुकी कार्रवाई: बता दें कि पिछले हफ्ते यातायात पुलिस द्वारा 105 ई-रिक्शा वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए सीज किया गया. भविष्य में इस प्रकार की गलती न किये जाने की अपील की गयी थी. लेकिन यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान के बावजूद भी चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं. एसपी ट्रैफिक अक्षय कोड़े ने बताया कि पहले भी 05 मार्च को 23 विक्रमों और ई-रिक्शा के खिलाफ सीज करने की कार्रवाई की गयी थी. साथ ही निर्देशित किया गया है कि विक्रम वाहन इस प्रकार लेफ्ट टर्न बाधित न करें. यदि कोई विक्रम वाहन चालक भविष्य में लेफ्ट टर्न बाधित करता है और जंक्शन पर अनावश्यक खड़ा पाया जाता है, तो सम्बन्धित के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी.

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Friday, March 10, 2023

Traffic Police Action देहरादून में 30 वाहन किए गए सीज ट्रैफिक नियमों का कर रहे थे उल्लंघन - ETV Bharat Uttarakhand

देहरादून: यातायात पुलिस द्वारा सार्वजनिक परिवहन विक्रम और सिटी बस में सुधार के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जिसके चलते शहर के अन्दर सिटी बस, विक्रम और ई-रिक्शा वाहनों द्वारा मनमाफिक तरीके से तिराहों और चौराहों पर अपना वाहन खड़ा करने और प्रतिबन्धित मार्गों पर चलने के कारण यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है. सार्वजनिक परिवहन के 30 विक्रम और ई रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया. साथ ही जब तक विक्रम, सिटी बस और ई-रिक्शा यातयात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का अभियान जारी रहेगा. शहर के अन्दर विक्रम और ई-रिक्शा वाहन चालकों द्वारा मार्गों पर कहीं भी रुक कर सवारियों को बैठाने और उतारने से ट्रैफिक का फ्लो बाधित हो रहा है.

यातायात हो रहा प्रभावित: साथ ही साथ ही उन वाहन चालकों द्वारा लेफ्ट टर्न पर ही वाहनों को खड़ा कर सवारी उतारी और बैठाई जा रही है. इससे अन्य वाहन चालकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा ई-रिक्शा द्वारा प्रतिबन्धित मार्गों पर वाहनों का संचालन भी किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए एसपी ट्रैफिक के निर्देशन में ऐसे विक्रम और ई-रिक्शा वाहनों पर कार्यवाई करते हुए 21 विक्रमों और 9 ई-रिक्शा वाहनों को यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत सीज किया गया.
यह भी पढ़ें: बैठकों की चर्चा तक ही सीमित रही Dehradun Traffic सुधार की बात, CS ने दोहराये पुराने निर्देश

पहले भी हो चुकी कार्रवाई: बता दें कि पिछले हफ्ते यातायात पुलिस द्वारा 105 ई-रिक्शा वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए सीज किया गया. भविष्य में इस प्रकार की गलती न किये जाने की अपील की गयी थी. लेकिन यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान के बावजूद भी चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं. एसपी ट्रैफिक अक्षय कोड़े ने बताया कि पहले भी 05 मार्च को 23 विक्रमों और ई-रिक्शा के खिलाफ सीज करने की कार्रवाई की गयी थी. साथ ही निर्देशित किया गया है कि विक्रम वाहन इस प्रकार लेफ्ट टर्न बाधित न करें. यदि कोई विक्रम वाहन चालक भविष्य में लेफ्ट टर्न बाधित करता है और जंक्शन पर अनावश्यक खड़ा पाया जाता है, तो सम्बन्धित के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी.

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Tuesday, March 7, 2023

हिसार में 6 घंटे तक नाकों पर डटी रही पुलिस: बुलेट का 40500 और स्कूटी का 25000 रुपए का चालान; 2 वाहन जब्त - Dainik Bhaskar

हिसार2 घंटे पहले

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हिसार पुलिस की टीम चैकिंग करते हुए। - Dainik Bhaskar

हिसार पुलिस की टीम चैकिंग करते हुए।

हरियाणा के हिसार में मंगलवार को पुलिस ने सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक पुलिस दृश्यता दिवस मनाया। हिसार पुलिस की 39 पैदल गश्त टीमों ने शहर में 182 गली, 69 मार्केट क्षेत्र और 65 लोकेशन को कवर किया। वाहन चेकिंग के दौरान यातयात नियमों की अवहेलना करने वाले, रांग साइड ड्राइविंग और लेन ड्राइविंग से संबंधित 105 वाहन ड्राइवरों के मोटर वाहन अधिनियम के चालान किए गए। 2 वाहनों को जब्त किया गया।

प्रतिबंधित साइलेंसर पर चालान
वाहनों की चैकिंग के दौरान गंगवा बाइपास पुलिस नाके पर प्रतिबंधित साइलेंसर से पटाखा बजा रहे बुलेट सवार को रुकवाया। प्रतिबंधित साइलेंसर लगे होने पर बुलेट मोटरसाइकिल का मोटर वाहन अधिनियम के तहत 40 हजार 500 रुपए का चालान किया गया।

इसके साथ ही चौधरीवास के पास पुलिस चैकिंग के दौरान एक गाड़ी ड्राइवर द्वारा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 27 हजार रुपए का चालान किया गया। पुलिस चौकी PLA ने खतरनाक तरीके से स्कूटी चलाने पर स्कूटी चालक का 25 हजार रुपए का चालान किया। इस अभियान में 369 पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया।

पुलिस को सूचना दें लोग

एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि पुलिस द्वारा होली के अवसर पर सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों, थाना और चौकी प्रभारियों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में हुडदंग करने वालो से सख्ती ने निपटने के निर्देश दिए हुए है। यदि किसी भी नागरिक को नशा तस्करी, अवैध रूप से जुआ, सट्टा, अवैध शराब या अन्य किसी भी अपराध की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम 01662-237150, 88140-57100, 88140-58100, 112 व 88140-11591 पर सूचित करे।

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Monday, March 6, 2023

Motor Insurance Claim: बिना किसी झंझट के बड़ी आसानी से मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, बस फॉलो करें ये प्रोसेस - GNTTV

हाइलाइट्स

  • किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, बीमा कंपनी को इसकी सूचना तुरंत दें.

मोटर इंश्योरेंस बड़े ही काम की चीज है. इसका अंदाजा असल में आपको तब होता है जब इसकी जरूरत आ पड़े. एक्सीडेंट, कार चोरी या आपकी गाड़ी से जुड़ी किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपको और आपकी गाड़ी को मोटर इंश्योरेंस बड़ी वित्तीय आफत से बचाता है. वैसे तो भारत में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है. यानि थर्ड पार्टी बीमा आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपको सलाह है कि कॉम्प्रिहेंसिव कवर  लें क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के मुकाबले कॉम्प्रिहेंसिव कवर बेहतर सुरक्षा देता है.  

कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अंतर है  
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी से किसी तीसरे को या उसकी गाड़ी के नुकसान की भरपाई करती है जबकि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेस में किसी दुर्घटना की स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर के साथ-साथ तीसरे पक्ष को हुए नुक्सान की भरपाई भी करती है.     

अब इसमें समस्या ये है कि कई लोग अपने मोटर इंश्योरेंस का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते और जरूरत के वक्त मोटर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. एक सफल क्लेम करने के लिए आपको अपनी पॉलिसी और क्लेम करने के सही प्रोसेस को समझना जरूरी है. जरूरत पड़ने पर आपको मोटर इंश्योरेंस क्लेम करने में कोई दिक्कत न हो इसलिए हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं.      
 
पॉलिसी खरीदने से पहले मूल्यांकन 
मोटर बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले आप अपनी जरूरतों के आधार पर उसका मूल्यांकन कर लें. इस संबंध में अच्छा निर्णय लेने के लिए विभिन्न पॉलिसी में दी जानें वाली सुविधाएं, लाभ और उनकी प्रीमियम दरों की तुलना जरूर करें. मूल्यांकन करने पर आपको इस बात का आईडिया होगा कि क्या इस पॉलिसी में वो सुविधाएं हैं जिनकी आपको जरूरत है, या पॉलिसी में मौजूद कवरेज के अतिरिक्त आपको किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है.    

    
अपनी पॉलिसी को समझें
सही प्रक्रिया का पालन न करने के कारण कई क्लेम रिजेक्ट होते हैं. इसलिए आपने जो पॉलिसी ली है उसको अंदर-बाहर अच्छे से समझ लें. पॉलिसी विवरण की समीक्षा करें और समझें पॉलिसी के तहत क्या कवर किया गया है और इस पॉलिसी के तहत क्लेम करने का प्रोसेस क्या है. जान लें पॉलिसी के तहत कवरेज से क्या क्या बाहर है. अगर आपको अपनी पॉलिसी की समझ होगी तो आपको इस बात का आईडिया रहेगा कि क्लेम करते समय कहां कहां मामला फंस सकता है और हो सकता है समय से उसका कोई समाधान निकाल लें.   

दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखें
मोटर इंश्योरेंस क्लेम करने के प्रोसेस में दस्तावेजों यानि डॉक्यूमेंटेशन का बड़ा रोल है. क्लेम करते समय आप ये सुनिश्चित करें कि आपके पास आपकी मोटर बीमा पॉलिसी, पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहन से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज हैं. अपने वाहन के नियमित रखरखाव और मरम्मत के भी दस्तावेज साथ रखें. इससे घटना से पहले आपकी गाड़ी की सही स्थिति का अंदाजा मिलेगा, जिससे ये पता चलेगा की ताजा घटना में आपकी गाड़ी को कितना नुकसान हुआ है. 
 
समय पर एक्शन लें 
किसी भी दुर्घटना की स्थिति में, बीमा कंपनी को इसकी सूचना तुरंत दें. साथ ही, आपकी गाड़ी या आपको हुए नुकसान की फोटो लेना बिल्कुल न भूलें और गाड़ी से चोरी हुई चीजों की लिस्ट तैयार कर लें  ( अगर ऐसा हुआ है तो).   बीमा कंपनी आमतौर पर आपको दावा करने के लिए 48 घंटे का समय देती है. अपनी बीमा कंपनी को एक निश्चित समय सीमा के भीतर सही दस्तावेज न दे पाना, क्लेम खारिज होने का बड़ा कारण बनता है. यदि आपके वाहन को नुकसान पहुंचा है  तो मरम्मत के लिए देने से पहले अपनी बीमा कंपनी को इसकी सूचना दें. 

ईमानदार और पारदर्शी बनें
तथ्य छुपाना या अपने वाहन की स्थिति के बारे में झूठ बोलना भी आपकी बीमा पॉलिसी को अमान्य कर सकता है.  बीमा कंपनी के साथ अपनी बातचीत का रिकॉर्ड रखें, जिसमें कॉल की तारीख और समय, आपके साथ बात करने वाले व्यक्ति का नाम शामिल है. यह आपको अपने क्लेम को ट्रैक करने में मदद करेगा.   

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Saturday, March 4, 2023

Rajouri News: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 9 ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक रूट परमिट निलंबित - अमर उजाला

परिवहन विभाग ने पशु तस्करी, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग में संलिप्त पाने पर की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
राजोेरी। मोटर वाहन विभाग राजोेरी ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 ड्राइविंग लाइसेंस और एक वाहन का रूट परमिट निलंबित किया है। ये लोग पशु तस्करी, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, ट्रिपल राइडिंग और बिना हेलमेट के दुपहिया चलाने के मामले में दोषी पाए गए।
एआरटीओ राजोरी शम्मी कुमार ने कहा कि यातायात पुलिस और मोटर वाहन इंस्पेक्टर ने इनके निलंबन की सिफारिश की थी। कार्रवाई के दौरान पशु तस्करी, लापरवाही से वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और घातक दुर्घटनाओं में चालकों/वाहनों की संलिप्तता के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई थी। गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन में संलिप्तता के लिए चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रूट परमिट को निलंबित किया गया है।
इसमें सचिन शर्मा (जेके1120110002009), नयामत अली (जेके1120190004356), मोहम्मद तासीर (जेके1120140040385), मोहम्मद मुश्ताक (जेके1120170058149), पंकज शर्मा (जेके1120120026903), मोहम्मद अकरम (जेके1120150052444), हिमांशीव सिंह (जेके1120200003957), रक्षित आनंद (जेके1120130038644) और मोहम्मद आरिफ (जेके1120160055186) के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। साथ ही एमवी एक्ट/नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एआरटीओ राजोेरी ने सभी वाणिज्यिक वाहनों के चालकों के साथ निजी वाहन चलाने वालों को सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। अनुपालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप भविष्य में वाहनों के रूट परमिट और उल्लंघनकर्ताओं के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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Rajouri News: यातायात नियमों के उल्लंघन पर 9 ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक रूट परमिट निलंबित - अमर उजाला
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Wednesday, March 1, 2023

मोटर इंश्योरेंस के नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, वाहन बीमा के लिए देने होंगे 'ऑन द स्पॉट' पैसे - Aaj Tak

अभी तक आपने ये ज़रुर सुना, पढ़ा या देखा होगा कि बिना हेलमेट के दोपहिया चलाने वालों को रोककर हेलमेट दिया जाता है. कभी ये काम पैसे लेकर होता है तो कभी कुछ संस्थाएं या व्यक्ति अपने खर्च पर ऐसा करते हैं, लेकिन अब जल्दी ही आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जिन वाहनों के पास मोटर बीमा पॉलिसी नहीं है, उन्हें ट्रैफिक चेकिंग में पकड़े जाने पर तुरंत मोटर इंश्योरेंस खरीदना होगा. इसके लिए इन लोगों से मौके पर ही पैसा भी वसूला जाएगा जिसके पैसे फास्टैग से कटेंगे. इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है और एक बार नए नियम लागू होते ही वाहन चालकों के लिए बिना बीमा सड़क पर वाहन चलाना बीती बात हो जाएगी. 

कार बाइक के इंश्योरेंस के बदलेंगे नियम!
सड़क पर कोई भी वाहन चलाते समय जिन दस्तावेजों की ज़रुरत होती है उनमें वाहन बीमा भी एक ज़रुरी डॉक्यूमेंट है. अगर सड़क पर कोई वाहन बगैर मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के चल रहा है तो नियमों के मुताबिक उसका चालान कट सकता है. अभी तक जारी इस नियम में आने वाले दिनों में संशोधन के बाद मुमकिन है कि जुर्माने के साथ साथ 'ऑन द स्पॉट' मोटर वाहन बीमा भी खरीदना पड़ेगा जिसके लिए बीमा की रकम फास्टैग से काटी जाएगी. 
  
बगैर बीमा पॉलिसी के चल रहे हैं 50% वाहन
परिवहन मंत्रालय बिना बीमा वाले वाहनों पर नकेल कसने के लिए बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है. इसकी वजह है कि मोटर इंश्योरेंस को लेकर भारतीय बेहद लापरवाह हैं. आंकड़ों के मुताबिक, भारत में करीब 50 फ़ीसदी वाहन बिना वाहन बीमा के ही सड़कों पर चल रहे हैं. इन वाहनों के साथ समस्या है कि अगर ये किसी वाहन दुर्घटना का शिकार होते हैं तो बीमा ना होने की वजह से हादसे में पीड़ित व्यक्ति को इलाज तक के लिए क्लेम नहीं मिल पाता है. यही कारण है कि सभी वाहनों का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य होता है. 

कैसे काम करेगा नया नियम?
अब लापरवाह वाहन चालकों के लिए सरकार ऐसा सिस्टम बनाने जा रही है जिसमें पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग के अफसर एक उपकरण की सहायता से बिना बीमा के सड़क पर चलते वाहन को तुरंत थर्ड पार्टी बीमा दिला देंगे. इसके लिए सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के वाहन ऐप की मदद ली जाएगी. इस एप की मदद से पकड़े गए वाहन की सारी जानकारी मिल जाएगी. अगर इसमें पाया गया कि वाहन का बीमा नहीं हुआ है तो तुरंत वाहन मालिक को मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का विकल्प दिया जाएगा. इसमें बीमा की रकम फास्टैग से चुकाने का प्रावधान भी रहेगा. 

बीमा कंपनियों को फास्टैग प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा!
इस नए नियम को प्रभावी बनाने के लिए मोटर इंश्योरेंस कंपनियों को फास्टैग प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है. इसके तहत फास्टैग में मौजूद रकम से प्रीमियम काटा जाएगा. जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के एक अफसर के मुताबिक, बैठक में नए नियम के कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें तैयार की जा रही हैं और 17 मार्च की बैठक में इस पर चर्चा होगी. इसके साथ ही राज्य सरकारों से भी मिलकर इस नियम को लागू करने के तरीकों पर विचार किया जाएगा जिससे सभी एजेंसियां बिना रोक टोक के इसे लागू कर सकें.

पकड़े गए वाहनों को मिलता है शॉर्ट टर्म बीमा
IRDAI ने पहले ही बिना बीमा के पकड़े गए वाहनों के लिए अस्थाई या शॉर्ट टर्म बीमा जारी करने की अनुमति बीमा कंपनियों को दी हुई है. लेकिन नया नियम आने के बाद इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मुहैया कराने की स्कीम से बदल दिया जाएगा. फिलहाल इसके लिए कानूनी बाधाओं को दूर करने पर चर्चा हो रही है. अगर ज़रुरत पड़ी तो मोटर व्हीकल्स एक्ट और बीमा नियमों में संशोधन करके इसे लागू कर दिया जाएगा.

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