
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 16 Mar 2023 12:04 AM IST
सुल्तानपुर। कबाड़ वाहन अब सड़क पर दौड़ने के बजाय नई स्क्रैप नीति में नीलाम किए जाएंगे। इसमें वाहनों को सरकारी नीति के अनुसार री-साइकिल किया जाएगा।
सरकार की नई मोटर स्क्रैप नीति के तहत अब प्रत्येक जिले में पुराने मोटर वाहनों को कबाड़ में देने के लिए जिला स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों पर ही 15 साल पुराने वाहन कबाड़ के रूप में दिए जाएंगे। सेंटर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण कराना होगा। इन सेंटरों पर लोग अपने 15 साल पुराने व क्षतिग्रस्त वाहन दे सकेंगे। पुराना वाहन देने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
आरआई लक्ष्मीकांत ने बताया कि मोटर स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए लोगों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छोटे वाहनों के सेंटर के लिए एक एकड़ व बड़े वाहनों के सेंटर के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसका लाइसेंस लेने के लिए 10 लाख रुपये की धरोहर राशि (सिक्योरिटी मनी) जमा करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सरेंडर कराया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि स्क्रैपिंग सेंटर पर पुराना वाहन देने पर वाहन स्वामियों को कई फायदे होंगे। पुराना वाहन सरेंडर करने पर वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका ब्यौरा ऑनलाइन होगा। नया वाहन खरीदने पर वाहन स्वामी को टैक्ट में छूट दी जाएगी।
सरकार की नई मोटर स्क्रैप नीति के तहत अब प्रत्येक जिले में पुराने मोटर वाहनों को कबाड़ में देने के लिए जिला स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे। इन सेंटरों पर ही 15 साल पुराने वाहन कबाड़ के रूप में दिए जाएंगे। सेंटर खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण कराना होगा। इन सेंटरों पर लोग अपने 15 साल पुराने व क्षतिग्रस्त वाहन दे सकेंगे। पुराना वाहन देने के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा।
आरआई लक्ष्मीकांत ने बताया कि मोटर स्क्रैपिंग सेंटर खोलने के लिए लोगों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छोटे वाहनों के सेंटर के लिए एक एकड़ व बड़े वाहनों के सेंटर के लिए दो एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इसका लाइसेंस लेने के लिए 10 लाख रुपये की धरोहर राशि (सिक्योरिटी मनी) जमा करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को सरेंडर कराया जाएगा।
एआरटीओ प्रशासन नंद कुमार ने बताया कि स्क्रैपिंग सेंटर पर पुराना वाहन देने पर वाहन स्वामियों को कई फायदे होंगे। पुराना वाहन सरेंडर करने पर वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका ब्यौरा ऑनलाइन होगा। नया वाहन खरीदने पर वाहन स्वामी को टैक्ट में छूट दी जाएगी।
Sultanpur News: कबाड़ वाहन देने के लिए खुलेंगे सेंटर - अमर उजाला
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