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Wednesday, March 31, 2021

इस ऑटो कंपनी ने मार्च में की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, हर घंटे एक्सपोर्ट किए 130 से ज्यादा वाहन - TV9 Hindi

टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company)के अंतर्राष्ट्रीय दोपहिया कारोबार ने मार्च में एक लाख यूनिट्स की बिक्री की उपलब्धि हासिल की है.

इस ऑटो कंपनी ने मार्च में की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, हर घंटे एक्सपोर्ट किए 130 से ज्यादा वाहन

सांकेतिक तस्वीर

दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड (TVS Motor Company) ने बुधवार को कहा कि उसके दोपहिया वाहनों का निर्यात मार्च 2021 में एक लाख यूनिट तक पहुंच गया है. यानी एक दिन का आंकड़ा निकाला जाए तो कंपनी ने लगभग 3225 वाहन बेचे हैं. इस हिसाब से 1 घंटे में 130 से ज्यादा वाहन बेचे गए हैं.

टीवीएस मोटर (TVS Motor) कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुदर्शन वेणु ने एक बयान में कहा कि यह टीवीएस मोटर के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय दोपहिया कारोबार ने मार्च में एक लाख यूनिट्स की बिक्री की उपलब्धि हासिल की है. टीवीएस मोटर ने यह भी कहा कि ब्रिटेन स्थित नॉर्टन मोटरसाइकिल फिलहाल नए कारखाने के निर्माण को अंतिम रूप दे रही है और 2021 की दूसरी तिमाही के मध्य तक इसके खुलने की उम्मीद है.

दरअसल, हाल ही में कंपनी ने नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया था और कंपनी अत्याधुनिक फैक्ट्री खोलने जा रही है. वर्तमान में इसका निर्माण कार्य जारी है और दूसरी तिमाही के मध्य में इसे खोला जा सकता है. इसके साथ ही कंपनी की एक नई शुरुआत होगी. भारतीय कंपनी ने अपनी एक विदेशी सहायक कंपनी के माध्यम से अप्रैल 2020 में 1.6 करोड़ पाउंड (लगभग दो करोड़ डॉलर) के साथ नॉर्टन मोटरसाइकिल का अधिग्रहण किया था.

जल्द खुलेगा टीवीएस का नया कारखाना 

टीवीएस मोटर (TVS Motor) ने कहा कि नॉर्टन वर्तमान में सोलीहुल में अपने नए कारखाने के निर्माण को अंतिम रूप दे रहा है और इसके 2021 की दूसरी तिमाही के मध्य तक खुलने की उम्मीद है. यह एक नए नए अध्याय की शुरुआत करेगा. जनवरी 2021 में नॉर्टन मोटरसाइकिल ने घोषणा की थी कि कंपनी सबसे उन्नत विनिर्माण सुविधा की ओर कदम रखेगी.

हाल ही में लॉन्च हुआ अपाचे का नया मॉडल

टीवीएस मोटर कंपनी ने हाल ही में अपने मोटरसाइकिल मॉडल अपाचे आरटीआर 160 4V के 2021 संस्करण को बाजार में उतारा. इसी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,07,270 रुपये है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि 159.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन वाला यह मॉडल दो संस्करणों में उपलब्ध होगी. इसके डिस्क ब्रेक संस्करण की कीमत 1,10,320 रुपये और ड्रम ब्रेक संस्करण की कीमत 1,07,270 रुपये तय की गयी है.

(इनपुट-INAS)

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ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को बड़ी राहत, 30 सितंबर तक परमिट की नहीं होगी जरूरत - TV9 Hindi

नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक ट्वीट में कहा, हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 30 सितंबर 2021 कर परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दे दी है.

ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को बड़ी राहत, 30 सितंबर तक परमिट की नहीं होगी जरूरत

Oxygen Transport Vehicle

सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के मद्देनजर ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट की अवधि को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है. पिछले साल, सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2021 की तारीख तय की थी, मगर अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 सिंतबर तक कर दिया गया है. मालूम हो कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी (Cabinet Minister Nitin Gadkari) ने एक ट्वीट में कहा, हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 30 सितंबर 2021 कर परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दे दी है. मंत्री ने कहा कि इससे राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और आवागमन में सुविधा होगी और कोरोना महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी.

इस बीच, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी मोटर वाहन टैक्स में रियायत के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ सामने आया है. इसके मुताबिक, मोटर वाहन टैक्स में रियायत गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 20 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक होगी. मंत्रालय ने 30 दिनों के अंदर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के संबंध में हितधारकों से उनके सुझाव मांगे हैं.

इस महीने की शुरुआत में सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के विवरण का खुलासा किया था, जिसमें कहा गया था कि नई कारों पर लगभग 5 प्रतिशत छूट पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर खरीदारों को दी जाएगी.

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Tuesday, March 30, 2021

ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों को सरकार ने दी राहत, 30 सितंबर तक रिन्यू करा सकेंगे परमिट - India TV हिंदी

ऑक्सीजन ले जाने वाले...- India TV Paisa
Photo:AP

ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों को सरकार ने दी राहत, 30 सितंबर तक रिन्यू करा सकेंगे परमिट 

नयी दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने COVID-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर 2021 तक ऑक्सीजन ले जाने वाले परिवहन वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट बढ़ा दी है। पिछले साल, सरकार ने 31 मार्च, 2021 तक अनुमति की आवश्यकता की घोषणा की थी। देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट में कहा, "हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 से 30 सितंबर 2021 के बीच परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दे दी है।" मंत्री ने कहा, "इससे राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और आवाजाही में सुविधा होगी और COVID-19 महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत होगी।"

इस बीच, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी मोटर वाहन कर में रियायत के लिए एक मसौदा अधिसूचना के साथ सामने आए हैं, जब वाहन "वाहन स्क्रैपिंग का प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के खिलाफ पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन कर में रियायत "गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 20 प्रतिशत तक" और "परिवहन वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक" होगी।

इसने 30 दिनों के भीतर अधिसूचना पर हितधारकों के सुझाव मांगे हैं। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के विवरण का खुलासा किया था, जिसमें कहा गया था कि नई कारों पर लगभग 5 प्रतिशत छूट पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर खरीदारों को दी जाएगी।

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सरकार नए वाहनों पर दे रही 25 प्रतिशत की टैक्स छूट, बस करना होगा ये काम - TV9 Hindi

सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट (Vehicle scraping certificate) जारी किया जाएगा.

सरकार नए वाहनों पर दे रही 25 प्रतिशत की टैक्स छूट, बस करना होगा ये काम

नई स्क्रैपेज पॉलिसी

केंद्र सरकार ने 30 मार्च को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें वाहन स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट (Vehicle scraping certificate) के साथ खरीदे गए सभी वाहनों के लिए मोटर वाहन टैक्स (Motor vehicle tax) पर 25 प्रतिशत तक रियायत देने का प्रस्ताव है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport and Highways Ministry) द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के अनुसार, वाहन के स्क्रैपिंग के सर्टिफिकेट के साथ खरीदे गए निजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, जबकि कमर्शियल वाहनों पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. सरकार के मुताबिक कमर्शियल वाहनों के लिए ये टैक्स छूट आठ साल की अवधि के लिए होगी, जबकि निजी वाहनों के लिए रियायत रजिस्ट्रेशन की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए होगी.

सरकार ने 30 दिनों की अवधि के लिए इस विषय पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं. नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने की संभावना है. सरकार ने कहा है कि वाहन मालिकों को 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

पुराने वाहनों को देना होगा फिटनेस टेस्ट 

1 फरवरी के बजट में इस कैश-फॉर-क्लकर्स योजना का जिक्र किया गया था लेकिन उस समय विवरण नहीं दिया गया था. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी (Vehicle Scrappage Policy) के तहत पुरानी कारों को सड़कों से हटाने पर जोर दिए जाने का मतलब है कि 20 साल से अधिक पुराने ऑटो और 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा. अगर फिटनेस सर्टिफिकेशन को चालू नहीं रखा जाता है, तो उन वाहनों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

15 साल से अधिक पुरानी कारों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी अधिक लागत आएगी, साथ ही विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन 15 साल बाद ऑटोमैटिक रूप से डी-रजिस्टर हो जाएंगे. इन ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के आधार पर तैयार किया जा रहा है. इसके तहत केंद्र सरकार, राज्यों और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करेगी.

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी से पर्यावरण तो सुधरेगा ही साथ में ऑटो सेक्टर को भी जबरदस्त फायदा होगा. कार निर्माता भरोसा जता रहे हैं कि महामारी के दौरान इंडस्ट्री में आई गिरावट से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा.

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मसौदा अधिसूचना जारी: पुरान वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर, नए वाहनों पर 25 फीसदी तक टैक्स में छूट - अमर उजाला

ऑटो न्यूज, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Tue, 30 Mar 2021 07:01 PM IST

सार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना के अनुसार, वाहन के स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ खरीदे गए निजी वाहनों को मोटर वाहन कर पर 25 फीसदी की रियायत दी जाएगी।
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old vehicles scrap

old vehicles scrap - फोटो : For Reference Only

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विस्तार

केंद्र सरकार ने 30 मार्च को एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें वाहन स्क्रैपिंग के प्रमाण पत्र के साथ खरीदे गए सभी वाहनों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स (मोटर वाहन कर) पर 25 फीसदी तक छूट देने का प्रस्ताव है। 
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आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस-RC हो गए हैं एक्‍सपायर तो ना हों परेशान, अब वाहन दस्‍तावेज 30 जून तक रहेंगे वैलिड - News18 हिंदी

केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत सभी एक्‍सपायर्ड व्‍हीकल डॉक्‍यूमेंट्स की वैधता अवधि बढ़ा दी है.

केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत सभी एक्‍सपायर्ड व्‍हीकल डॉक्‍यूमेंट्स की वैधता अवधि बढ़ा दी है.

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पहली बार 30 मार्च 2020 को वाहनों से जुड़े दस्‍तावेजों की वैधता (Validity) बढ़ाने का फैसला लिया था. तब से अब तक पांचवी बार इन दस्‍तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई जा रही है. हालांकि, इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी.

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नई दिल्‍ली. कोरोना संकट के बीच सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने वाहनों से जुड़े सभी दस्‍तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी है. इसके मुताबिक, सभी फिटनेस, सभी तरह के परमिट, लाइसेंस और व्‍हीकल रजिस्ट्रेशन 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे. मंत्रालय का कहना है कि इन दस्‍तावेजों के नवीकरण (Renewal of Documents) के लिए कार्यालयों में भीड़ जुटने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है ताकि कोविड-19 के फैलने की रफ्तार को काबू में रखा जा सके. फैसले के तहत मोटर वाहन नियम, 1998 (MVR, 1988) और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (CMVR,1989) में बताए गए दस्‍तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी गई है.

कोरोना संकट के बीच 5वीं बार बढ़ाई वैधता अवधि
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार 30 मार्च 2020 को वाहनों से जुड़े दस्‍तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया था. तब से अब तक पांचवी बार इन दस्‍तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई जा रही है. हालांकि, इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी. मंत्रालय के नए फैसले के तहत सिर्फ उन्हें ही फायदा मिलेगा, जिनके दस्‍तावेज 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं. इससे पहले दिसंबर 2020 में मंत्रालय ने वाहन दस्‍तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी थी. अब 30 जून या पहले एक्सपायर होने वाले दस्‍तावेज 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.

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अब नहीं बढ़ेगी वैधता, समय पर कराना होगा रिन्‍यू


मंत्रालय ने साफ किया है कि अब इसके बाद वाहन दस्‍तावेजों की वैधता अवधि में किसी तरह का विस्‍तार नहीं किया जाएगा. इसके बाद लोगों को नियमों के मुताबिक अपने एक्‍सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराना होगा. मंत्रालय ने कहा कि पहली बार कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इसके बाद लोगों को लंबी लाइन और वेटिंग टाइम से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया. साथ ही इससे रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेस (RTO) को भी अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सका. सरकार कुछ आरटीओ सर्विसेस ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है.

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ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बदलेंगे नियम
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए नियम भी कर दिए हैं. केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है. साथ ही राज्यों में आरटीओ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. वहीं, लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट में कई नए मानक भी जोड़े जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हाल में बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदक को कम से कम 69 फीसदी अंक लाना जरूरी है. इसके बाद ही वो आगे के टेस्ट के लिए क्वालीफाई करेगा. साथ में आवेदक के पास कुछ स्पेशल स्किल जैसे की लिमिटेड दूरी में वाहन को दायें-बायें रिवर्स करना और सही से चलाना अनिवार्य होगा.

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Monday, March 29, 2021

चेतावनी! लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान, अगर गाड़ी में किया यह काम - IndiaTV Paisa

चेतावनी! लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान, अगर गाड़ी में किया यह काम- India TV Paisa
Photo:PTI

चेतावनी! लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान, अगर गाड़ी में किया यह काम

नई दिल्ली: यातायात नियम को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन अगर आपके पास है तो आप सावधान हो जाए। यातायात नियम को लेकर परिवहन मंत्रालय ने फिर बड़ी सलाह जारी की है। मंत्रालय ने बताया है कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनतर्गत आता है।

इसके अलावा अगर आप शराब पीकर वाहन चालाते पकड़े जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है।

ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी

नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

सड़क सुरक्षा नियम 2020

  1. नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
  2. सड़क सुरक्षा नियम के तहत  अगर कोई नाबालिक के गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा और नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा।
  3. New Traffic Rules के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालो, ट्रैफिक जम्प करने वालों को, गलत दिशा में ड्राइव करने वालो को, खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो भारी जुर्माना देना होगा।

नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

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बीते एक साल में ऑटो उद्योग में आया भारी बदलाव, BS4 से लेकर BS6 और फिर इलेक्ट्रिक वाहन का कुछ ऐसा रहा सफर - दैनिक जागरण

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। AutoMobile Sector Changes From Last to This Holi:  साल 2020 से लेकर 2021 तक का सफर ऑटो उद्योग के लिए काफी परेशानी भरा रहा। एक तरफ जहां BS6 वाहनों की लांचिंग को लेकर लोगों ने वाहन खरीदनें में कोई खास रूचि नहीं दिखाई, वहीं कोरोना के कारण रहा लॉकडाउन भी वाहन निर्माता कं​पनियों पर काफी भारी पड़ा। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह रही कि लॉकडाउन और BS6 को अप्रैल से लागू किया गया और दो ​दिन बाद इसे पूरा एक साल हो जाएगा। इसी के चलते एक बार नजर डालते हैं, BS4 से लेकर BS6 और फिर ईवी के भारत में सफर पर:

क्या है BS6 वाहन: सबसे पहले आपको बता दें, अप्रैल 2020 से पहले भारत में BS4 वाहनों को सेल किया जाता था। हालांकि भारत में बढ़ते प्रदुषण के चलते सरकार ने BS4 से सीधा BS6 पर स्विच करने का फैसला लिया। BS4 और BS6 एक नियत उत्सर्जन मानदंड हैं जो मोटर वाहन इंजन निकास से प्रदूषक रिलीज के स्तर को निर्धारित करते हैं। यानी सीधे शब्दो में समझे तो BS6 नॉर्म्स वाहनों को NOx (नाइट्रोजन ऑक्साइड) के लगभग 60mg / किमी उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। जबकि BS4 वाहनों में 80mg / किमी NOx (नाइट्रोजन ऑक्साइड) की आवश्यकता होती था।

डीजल कारों के उत्सर्जन मानदंडों के मामले में NOx बीएस6 वाहनों में 250mg/ km से कम होकर 80mg / km तक जाना चाहिए। वहीं HC + NOx उत्सर्जन 300mg / किमी से घटकर 170mg / किमी। ईंधन में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। BS6 ईंधन में भी BS4 ईंधन की तुलना में सल्फर की मात्रा कम होती है। जिससे वाहनों से निकलने वाले प्रदुषण की मात्रा कम हो गई है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल: जाहिर है कि BS4 से BS6 पर स्विच करने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चलन में लाने का काम शुरू किया गया। लगातार केंद्र और राज्यों सरकारों ने ईवी के लिए प्रयास किए। जिनमें Electric Vehicles (EV) Policy 2020 अहम रहा। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली सरकार ने सब्सिडी का भी ऐलान किया। जिसका असर देखा जा रहा है। लेकिन चार्जिंग को उठ रहर समस्या का समाधान आज भी नहीं मिल पाया है। कई वाहन कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया तो कुछ अभी भी टेस्टिंग पर हैं। माना जा रहा है, कि जिस गति से ईवी पर काम किया जा रहा है, अगले 2 से 3 साल में इनके इस्तेमाल पर भारत में इजाफा देखा जाएगा।  

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बीते एक साल में ऑटो उद्योग में आया भारी बदलाव, BS4 से लेकर BS6 और फिर इलेक्ट्रिक वाहन का कुछ ऐसा रहा सफर - दैनिक जागरण
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होली के बाद लगेगा महंगाई का झटका, महंगी होंगी मोबाइल फोन और गाड़ियां - दैनिक जागरण

रांची, जासं। Inflation Shock After Holi, Jharkhand News होली के उत्साह के बीच लोगों के लिए एक बुरी खबर भी है। अगर आप नया मोबाइल फोन या दो पहिया या चार पहिया गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो एक से दो दिनों में अपनी बुकिंग कर लें। अप्रैल के पहले सप्ताह में लोगों को महंगाई का झटका लग सकता है। दरअसल केंद्रीय आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि लोकल मोबाइल पार्टस, मोबाइल चार्जर, एडाॅप्टर, गैजेट्स बैट्री, हेडफोन पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। इसका असर अब एक अप्रैल से दिखने की संभावना है।

ऐसे में समझा जा रहा है कि मोबाइल फोन की कीमत करीब तीन प्रतिशत तक बढ़ सकती है। उदाहरण के तौर पर, जो मोबाइल फोन पहले दस हजार रुपये में मिलता था, वह अब अगले महीने से 10,300 रुपये में मिलेगा। वहीं झारखंड विधानसभा में पारित मोटर वाहन करा रोपण संशोधन विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद गाड़ियों के दाम में भी बढ़ोत्तरी संभव है। इस विधेयक के तहत अब नई निजी दो पहिया और चारपहिया गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत पर राज्य सरकार को ज्यादा टैक्स देना होगा। पहले यह व्यवस्था देश में लागू थी जबकि झारखंड में जीएसटी की राशि घटा कर उस पर टैक्स लिया जाता था।

मगर अब एक लाख रुपये तक के एक्स शोरूम कीमत की दो पहिया वाहन पर 7 फीसद और उससे ऊपर की गाड़ियों पर 9 फीसद टैक्स लगेगा। इसी तरह सात लाख रुपये के निजी चार पहिया वाहन पर 7 फीसद और उससे ऊपर 9 फीसद टैक्स लगेगा। वहीं ग्राहकों को ट्रैक्टर के एक्स शोरूम कीमत पर 4 फीसद टैक्स ज्यादा देना होगा। रांची में मारुति नेक्सा के मालिक अभिषेक कुमार बताते हैं कि सरकार को टैक्स बढ़ाने से पहले मध्यवर्गीय परिवारों के बारे में सोचना चाहिए था। गाड़ियों के दाम बढ़ने से बिक्री पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। अप्रैल के बाद तिमाही में सभी कंपनियों की सेल रेट गिर सकती है।

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Sunday, March 28, 2021

नाइट डोमिनेशन में 139 जगहों पर चेकिग कर 1990 वाहनों की जांच की - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, हिसार:

अपराधों को रोकने के लिए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसके तहत अलग-अलग स्थानों पर विशेष नाके और गस्त पार्टियों को तैनात करके संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की जांच की गई। अभियान के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी और पुलिस कर्मचारी तैनात रहे। इस दौरान करीब 1990 छोटे-बड़े वाहनों की गहनता से जांच की गई। अभियान के तहत नियम और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। नाइट डोमिनेशन के दौरान नाकों को चेक कर बिना वजह बाहर घूमने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस ने नाइट डोमिनेशन चेकिग अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों, हिस्ट्रीशीटर आदि को चेक किया। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, धर्मशालाओं, होटल, बाजार व भीड़-भाड़ वाले स्थानों की भी चेकिग की गई। नाइट डोमिनेशन के दौरान कुल 139 सार्वजनिक स्थान को तथा 1990 छोटे बड़े वाहनों को चेक किया गया। इस चैंकिग के दौरान 17 वाहनों के चालान किए गए और 4 वाहनों को इंपाउंड किया गया। 71 व्यक्तियों के अजनबी पर्चे काटे गए। मोटर वाहन अधिनियम व स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के तहत 34 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। उप पुलिस महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा के निर्देशानुसार नाइट डोमिनेशन के दौरान जिला पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों से 103 बोतल शराब बरामद कर संबंधित थाना में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। जुआरियों के खिलाफ संबंधित थाना में कार्रवाई कर जुआ में प्रयोग 17,680 रुपये बरामद किए। एसपी बलवान सिंह राणा ने अपील की है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिए गए मास्क पहनने संबधित निर्देशो की पालना कर सामाजिक दूरी बनाए। अगर किसी को भी अपने निवास स्थान के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति, नशा करने वाले या नशे का व्यापार करने वाले, अवैध शराब बेचने वाले आदि का पता चले तो तुरंत नजदीकी पुलिस चौकी में सूचना दें।

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1 अप्रैल से Toyota की कार खरीदना होगा महंगा, कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का किया एलान - News18 हिंदी

टोयोटा

टोयोटा

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) के मुताबिक, कीमतों में यह वृद्धि बढ़ी लागत का बोझ कम करने के लिए है.

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नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) के बाद अब जापान की वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी टीकेएम (Toyota Kirloskar Motor) ने शनिवार को कहा कि वह अगले महीने से अपने मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि कंपनी एक अप्रैल, 2021 से अपने मॉडलों की कीमतों में वृद्धि करेगी. कंपनी के मुताबिक, कीमतों में यह वृद्धि बढ़ी लागत का बोझ कम करने के लिए है. कंपनी ने कहा, ''ऐसे मुश्किल समय में हमारा प्रयास रहा कि हम आंतरिक उपायों से लागत का असर सह लें. अत: बेहद छोटा हिस्सा कीमतों में वृद्धि के रूप में व्यवस्थित किया जा रहा है.''

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हाल ही में मारुति सुजुकी ने की थी प्राइस हाइक की घोषणा
देश की दिग्गज कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने हाल में ही अपनी कारों की कीमतों में अप्रैल से वृद्धि की घोषणा की हैं. कंपनी इस कीमत वृद्धि के पीछे रॉ मटेरियल का महंगा होना बता रही है. कई मीडिया रिपोर्ट में कम से कम 34,000 रुपये तक की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि इसके बारे में कंपनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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1 अप्रैल से से वाहनों की कीमतें बढ़ाएगी Hero Motocorp
हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प कहा था कि वह 1 अप्रैल, 2021 से बाइक और स्कूटर की कीमतें बढ़ाएगी. कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के असर को कम करने के लिए कीमत में वृद्धि जरूरी हो गई है.

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1 अप्रैल से Toyota की कार खरीदना होगा महंगा, कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी का किया एलान - News18 हिंदी
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Traffic Rules: होली पर तोड़ा यह ट्रैफिक नियम तो होगी 2 साल की जेल, 15000 रुपए जुर्माना भी - Nai Dunia

Updated: | Sun, 28 Mar 2021 01:28 PM (IST)

Traffic Rules: होली पर हर कोई मस्ती के मूड में होती है। इसी खुमारी में कुछ लोग ट्रैफिक नियमों की अनदेखी शुरू कर देते हैं। परिवहन विभाग हर साल होली पर चेतावनी जारी करता है और लोगों से अपील करता है कि वे नियमों का पालन करें। इस बार भी अपील जारी की गई है। खासतौर पर उन लोगों को चेताया गया है जो शराब पीकर वाहन चलाते हैं। दोपहिया हो या चार पहिया वाहन चालक, सभी के लिए चेतावनी जारी की गई है कि यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून इस जुर्म की सजा 2 साल की जेल या 15 हजार रुपए जुर्माना या दोनों है। वैसे इस बार भी कोरोना महामारी के कारण सार्वजनिक होली मिलन पर रोक है। इस तरह सड़क पर और भी कम वाहन नजर आएंगे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।

अधिकारियों के मुताबिक, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, पहली बार शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का अर्थदंड या 6 महीने की जेल हो सकती है। दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15,000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।

जानिए नए ट्रैफिक नियम और उनके तहत होने वाली सजा

  1. सामान्य अपराध: 500 रुपए जुर्माना
  2. सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम: 500 रुपए
  3. यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना: 2,000 रुपए
  4. बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना: 5,000 रुपए
  5. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना: 5,000 रुपए
  6. योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना:10,000 रुपए
  7. सामान्य से अधिक वाहन पर: 5,000 रुपए
  8. अधिक गति होने पर: 1,000 रुपए
  9. खतरनाक ड्राइविंग होने पर: 5,000 रुपए तक
  10. शराब पी कर गाड़ी चलाने पर: 10,000 रुपए
  11. तेजी / रेसिंग करने पर: 5,000 रुपए
  12. बिना परमिट के वाहन चलाने पर: 10,000 रुपए तक
  13. एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन): 25,000 से 1 लाख रुपए तक
  14. ओवरलोडिंग होने पर: 20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रुपए
  15. यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर: 1,000 रुपए प्रति अतिरिक्त यात्री
  16. सीट बेल्ट न लगाने पर: 1,000 रुपए
  17. 2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर: 2,000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
  18. हेल्मेट्स नहीं लगाने पर: 1,000 रुपए और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता
  19. इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर: 1,000 रुपए
  20. बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर: 2,000 रुपए
  21. किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर: अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा, 3 साल की कैद के साथ 25,000 रुपए जुर्माना, किशोर पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
  22. दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर: ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन
  23. यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध: संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

Posted By: Arvind Dubey

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Traffic Rules: होली पर तोड़ा यह ट्रैफिक नियम तो होगी 2 साल की जेल, 15000 रुपए जुर्माना भी - Nai Dunia
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Saturday, March 27, 2021

अब RTO जाने की जरूरत नहीं, लर्निंग DL समेत ये 18 सुविधाएं मिलेंगी ऑनलाइन, देखें लिस्ट - Zee News Hindi

नई दिल्ली: लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसी तरह के अन्य कई दस्तावेजी कार्यों के लिए अब तक आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ (RTO- Regional Transport Office) के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब आरटीओ से जुड़े 18 काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ने बीते 4 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि आरटीओ से मिलने वाली कई जरूरी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं.

गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों, DL व RC को रिन्यूअल कराने का डेट बढ़ा, जानें कब तक करा सकेंगे

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 04 मार्च 2021 से आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई है. इसके लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड वेरिफाई कराना होगा, जिसके बाद आप आरटीओ से जुड़ी 18 सुविधाओं का लाभ डिजिटल तरीके से उठा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए नीचे वे 18 सुविधाएं दी गई हैं जिनको आप अब बिना आरटीओ जाए डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं.

1. लर्नर्स ड्राइविंग यानी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 
2. ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल
3. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस 
4. ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना/पंजीकरण सर्टिफिकेट 
5. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना 
6. लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना 
7. मोटर वाहन के अस्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन 
8. पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन 
9. रजिस्ट्रेशन के लिए डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन 
10. पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन 
11. मोटर वाहन के स्वामित्व (ऑनरशिप) के हस्तांतरण (ट्रांसफर) की सूचना 
12. मोटर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए आवेदन 
13. पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने की सूचना 
14. मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन 
15. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के लिए आवेदन 
16. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिह्न सौंपने के लिए आवेदन 
17. किराया-खरीद समझौते का अनुबंध 
18. किराया-खरीद समापन समझौता

आरटीओ से जुड़ी उपरोक्त 18 सुविधाओं के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होगी. ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को आपको अब आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. इसके बाद अब आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सर्विस पा सकेंगे. सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि अगर आपको पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार इनरॉलमेंट स्लिप यानी रजिस्ट्रेशन की पर्ची दिखाकर भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं.

होली पर पाबंदियों से विजयवर्गीय को आपत्ति, तोमर बोले- प्रोटोकॉल का पालन सबको करना चाहिए

NTPC परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी

मार्च महीने में महिलाओं के अंग काटने की 3 घटनाएं, CM शिवराज ने अफसरों को दिए ये निर्देश

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Driving Licence, RC और परमिट की वैलिडिटी बढ़ी, जानिए कब तक - Goodreturns Hindi

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नयी दिल्ली। सरकार ने मौजूदा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैलिडिटी को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्यों को जारी की गयी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और अन्य मोटर व्हीकल दस्तावेजों की वैलिडिटी को बढ़ाया जा रहा है। ये विस्तार उन वाहनों के डॉक्यूमेंट्स के लिए है, जिनकी वैलिडिटी को लॉकडाउन के कारण नहीं बढ़वाया जा सका और इनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से या 31 मार्च 2021 तक समाप्त हो जाएगी।

पांचवी बार बढ़ाई गई वैलिडिट

पांचवी बार बढ़ाई गई वैलिडिट

कोरोना संकट के मद्देनजर ये पांचवी बार है, जब मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को बढ़ाया गया है। इसने पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैलिडिटी को आगे बढ़ाने के लिए 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी।

30 जून तक माना जाए वैलिड

30 जून तक माना जाए वैलिड

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी में कहा कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक मानी जाए। मंत्रालय के अनुसार प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैलिड मानें। इससे लोगों को ट्रांसपोर्ट से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

आखिरी बार हो सकती है बढ़ोतरी

आखिरी बार हो सकती है बढ़ोतरी

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह इस संबंध में अंतिम एडवाइजरी हो सकती है। यानी संभव है कि इसके बाद इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को न बढ़ाया जाए। फिलहाल मंत्रालय ने राज्यों को पत्र जारी कर नागरिकों को राहत दी है। इससे पहले कई नोटिफिकेशन के जरिए यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस और आरसी जैसे दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च 2021 तक वैलिड माना जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस को करें आधार से लिंक

ड्राइविंग लाइसेंस को करें आधार से लिंक

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सभी ड्राइवरों से कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए कहा। नए नियम का मकसद आम जनता के लिए सेवाओं को परेशानी मुक्त बनाना है। आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक कराने पर सबसे बड़ा फायदा होगा डुप्लीकेसी खत्म होने का। कोई भी फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकेगा। दूसरे एक्सीडेंट या किसी इमरजेंसी की स्थिति में पहचान आसानी से हो सकेगी।

कैसे करें लिंक

कैसे करें लिंक

आधार को लाइसेंस से लिंक करने के लिए राज्य सड़क परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाएं। यहां लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप-डाउन मेनू में से ड्राइविंग लाइसेंस विकल्प चुनें। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। अब दिए गए स्पेस में 12 अंकों का आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। जरूरी डिटेल भरने के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। प्रोसेस को पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें। यदि ड्राइविंग लाइसेंस निर्धारित समयसीमा के भीतर डीएल से लिंक करने में विफल रहने पर ड्राइविंग लाइसेंस निष्क्रिय हो जाएगा। यानी एक निश्चित अवधि में डीएल को आधार से लिंक न करने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एनएक्टिव हो सकता है।

Maruti का मार्च ऑफर : दे रही तगड़ा डिस्काउंट, सस्ते में बनें कार के मालिक

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Friday, March 26, 2021

वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, इन डॉक्युमेंट्स की वैलिडिटी 3 महीने के लिए बढ़ाई गई - TV9 Hindi

सरकार ने वाहन चालकों को राहत देते हुए एकबार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत अन्य दस्तावेजों की वैलिडिटी बढ़ाने का ऐलान किया है.

1/5

Licence Driving

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है. पहले इन दस्तावेजों की वैलिडिटी 31 मार्च तक थी.

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odd news hindi

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक एडवाइजरी में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है और जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च 2020 को खत्म हो जाएगी.

3/5

Car Driving

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है. मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि एक फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है.

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Rc Renewal Of Old Cars

परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक वैध माने. इससे ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को मदद मिलेगी. परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा, इससे संबंधित यह आखिरी एडवाइजरी है और राज्य सरकारें इस एडवाइजरी को लागू करें ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हों.

5/5

Driving license, driving license rule, driving license applicants, Driving License age in india, auto news in hindi

इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस चाहने वालों को अब कड़े स्किल टेस्ट के एक सेट को पास करने की जरूरत होगी. टेस्ट क्वॉलीफाई करने के लिए परफेक्शन के साथ एक वाहन को रिवर्स करना शामिल है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सभी रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसेज में ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए पासिंग परसेंटेज 69 फीसदी तय किया गया है. सामने आई जानकारी के मुताबिक ये स्किल टेस्ट काफी मुश्किल होने वाले हैं.

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कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अब 30 जून, 2021 तक वैध रहेंगे आरसी-ड्राइविंग लाइसेंस - Divya Himachal

दिव्य हिमाचल ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है। इसका लाभ उन सभी को मिलेगा जिनकी वैधता पहली फरवरी, 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च, 2020 को खत्म हो जाएगी।

 इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि पहलीफरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून, 2021 तक वैध मानें।

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सरकार ने बढ़ाई DL समेत वाहन के इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता, एक्सपायर होने के बाद भी ना हों परेशान - दैनिक जागरण

नई दिल्ली, (पीटीआई)। भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के मद्देनजर शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है। राज्यों के लिए जारी की गई एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि लॉकडाउन के कारण जिन लोगों के वाहन संबंधी दस्तावेजों की वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई थी या उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और वाहन के अन्य दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2021 तक मानी जाएगी।  

इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है। 

इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, और 27 दिसंबर, 2020 को भी एडवाइजरी जारी की जा चुकी है जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988, और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार वाहनों के जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वैधता बढ़ाने की बात कही गई थी। 

मंत्रालय ने राज्यों को एक सलाह में कहा है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक मान्य हो सकती है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों का 30 जून, 2021 तक वैध व्यवहार करें, MoRTH ने कहा कि "इससे नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।"

मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये एडवाइजरी इस संबंध में शायद आखिरी बार जारी की जा रही है ऐसे में इस बारे में जरूरी कार्रवाई की जाए जिससे किसी को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 

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डीएल और आरसी जैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरी के बाद भी होंगे मान्य, जानिये सरकार ने क्यों लिया फैसला | Hari... - हरिभूमि

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सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता जून तक बढ़ाई - नवभारत टाइम्स

सरकार ने दी राहत, खत्म हो चुकी DL,RC,परमिट की वैधता अब 30 जून तक मान्य - Times Network Hindi

Govt extends validity of driving licence, DL, RC, vehicle documents till 30th June 2021

वाहन चलाने वालों को सरकार ने राहत दी&nbsp

सरकार ने चल रहे COVID-19 महामारी के मद्देनजर शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस (DL), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया। राज्यों के लिए एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने कहा कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों की वैधता का विस्तार किया जा रहा है। जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका था और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गई  या 31 मार्च, 2021 तक समाप्त हो जाएगी।

इसने पहले मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020 और 27 दिसंबर, 2020 को एडवाइजरी जारी की गई थी। मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी में कहा है कि यह सलाह दी जाती है कि 1 फरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक मान्य मानी जा सकती है।

प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों का 30 जून, 2021 तक वैध मानें, MoRTH ने कहा कि इससे नागरिकों को परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यह कहा गया कि इस बारें यह अंतिम एडवाइजरी हो सकती है, मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी लागू करने के लिए कहा है, ताकि नागरिकों को परेशान न किया जाए या कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से, यह एडवाइजरी दी गई थी कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च, 2021 तक वैध माना जा सकता है। 
 

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Driving License बनवाने के लिए देना होगा कड़ा टेस्‍ट, चलाकर दिखानी होगी अब ऐसे गाड़ी - India TV हिंदी

How to pass driving licence test Now more difficult to clear check new rules details- India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

How to pass driving licence test Now more difficult to clear check new rules details

नई दिल्‍ली। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licences) बनवाना चाहते हैं तो अब आपको कड़े कौशल परीक्षण से गुजरना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा पास करने के लिए सही सटीकता और कौशल के साथ गाड़ी को रिवर्स गियर में एस बनाने की प्रक्रिया को अब पूरे देश में अनिवार्य कर दिया गया है।

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गुरुवार को लोकसभा में एक सवाल के उत्‍तर में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि रिवर्स गियर वाले वाहन के मामले में, वाहन को पीछे की ओर ले जाना, इसे एक सीमित खुली जगह में दाएं या बाएं नियंत्रण और उचित सटीकता के साथ रिवर्स करना, ड्राइविंग कौशल परीक्षण में योग्‍यता के मापदंडों में से एक है। उन्‍होंने कहा कि ये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 15 (3) के अनुरूप है। देशभर के सभी आरटीओ में उत्‍तीर्ण प्रतिशत 69 प्रतिशत है। यानि की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा में 69 प्रतिशत अंक प्राप्‍त करना अनिवार्य है।

मंत्री ने बताया कि उपर्युक्‍त प्रावधान के अनुसार, ड्राइविंग स्किल टेस्‍ट आयोजित करने का उद्देश्‍य योग्‍य/प्रतिभाशाली ड्राइवरों को तैयार करना है। उन्‍होंने बताया कि ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्‍ली की राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के परिवहन विभाग द्वारा 50 से अधिक मोटर ड्राइविंग स्‍कूल/संस्‍थान अधिकृत किए गए हैं। वास्‍तविक ड्राइविंग कौशल परीक्षण शुरू होने से पहले, ड्राइविंग टेस्‍ट ट्रैक पर ही भौतिक/लाइव प्रदर्शन के अलावा, सभी एडीटीटी (स्‍वचालि‍त ड्राइविंग टेस्‍ट ट्रैक) में स्‍थापित एलईडी स्‍क्रीन पर एक प्रदर्शन दिखाया जाता है। ड्राइविंग कौशल परीक्षण डेमो के लिए एक वीडियो लिंक ड्राइविंग कौशल परीक्षण के लिए नियुक्ति के समय आवेदकों को प्रदान किया जाता है।  

एक अन्‍य जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार ने सूचित किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ सर्विस वालंटियर बेसिस पर आधार ऑथेंटिकेशन की मदद से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए लिखा है ताकि वे जल्द से जल्द इन सेवाओं को चालू कर दें। इन सेवाओं को बिना किसी दलाल के लाभ उठाने और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए शुरू किया गया है, जिससे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

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Driving License के लिए अब पास करना होगा और कड़ा टेस्ट, गाड़ी को रिवर्स कर के दिखाना होगा - मनी कंट्रोल

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Driving License के लिए अब पास करना होगा और कड़ा टेस्ट, गाड़ी को रिवर्स कर के दिखाना होगा  मनी कंट्रोल
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Jharkhand Assembly Session 2020: झारखंड के वर्तमान विधानसभा सत्र में लिए गए कई अहम फैसले - दैनिक जागरण

रांची, प्रदीप शुक्ला। भारी हो-हल्ले के बावजूद विधानसभा का वर्तमान बजट सत्र कई मायनों में अहम रहा। विपक्ष के कड़े तेवरों के बीच सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पास करवाने में सफल रही। इस दौरान खूब राजनीति हुई। सत्ता पक्ष की कई बार तब काफी किरकिरी हुई जब उन्हीं के विधायकों ने कानून-व्यवस्था से लेकर अवैध खनन पर सवाल उठाए। सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष को जरूर निराशा हाथ लगी जब वह अपने सबसे महत्वपूर्ण (निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 फीसद आरक्षण) विधेयक को पास करवाने में असफल रही। इस विधेयक के कई प्रविधानों को लेकर विपक्ष ही नहीं खुद झामुमो-कांग्रेस के विधायकों में भी शंकाएं हैं। यह बेहतर ही हुआ कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया गया। राज्य में उद्योग-धंधों में निवेश बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि सभी आशंकाओं को दूर कर ही इस विधेयक को विधानसभा से पास करवाया जाए। यदि थोड़े भी किंतु-परंतु रहते हैं तो यह तय है कि राज्य में उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के सरकार के प्रयासों को तगड़ा झटका लग सकता है।

यदि वर्तमान सत्र पर समग्रता से नजर डालें तो कह सकते हैं इस दौरान नीतियां भी बनीं और राजनीति भी हुई। तीन वर्ष बाद पूर्ण अवधि तक चले इस सत्र में लोकतंत्र के सभी रंग देखने को मिले। शुरुआती टकराव के बाद पक्ष-विपक्ष में सार्थक बहस हुई। सबके राजनीतिक हित भी सधे। जाहिर है, लगभग एक महीने तक चले बजट सत्र की सफलता का श्रेय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को दिया जाना चाहिए। सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी भाजपा के साथ-साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें खुद भय होता रहता है कि केंद्र सरकार उनके साथ कैसा व्यवहार करेगी? उन्होंने पांच राज्यों में आसन्न चुनाव के बहाने प्रधानमंत्री पर भी जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री बोले, हर जगह कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। झारखंड में क्या हुआ? यहां तो सबकुछ बिगड़ा मिला था। जैसे श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए सभी एक-एक ईंट जोड़ रहे हैं, वैसे ही वह भी राज्य को एक-एक ईंट जोड़कर दोबारा बना रहे हैं। राज्य कर्मचारियों के 35 फीसद पद खाली हैं। जैसे-तैसे संविदा पर कíमयों को रखकर काम चलाया जा रहा है। समझा जा सकता है कि डबल इंजन सरकार से राज्य को क्या फायदा हुआ होगा?

अंतिम दो कार्य दिवसों में आठ विधेयक पेश किए गए। इनमें से सात को सदन ने मंजूरी प्रदान की, जबकि एक (झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक-2021) प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। इस विधेयक के तहत निजी कंपनियों में 75 प्रतिशत तक रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का प्रविधान किया गया है। इसकी अवहेलना पर दंड का भी प्रविधान है। विपक्ष का आरोप था कि इस विधेयक से निजी क्षेत्र में निवेश करने वाले कहीं न कहीं बंधे हुए महसूस करेंगे। इससे राज्य में निवेश में कमी भी आ सकती है। सरकार ने इन संभावनाओं को खारिज किया, लेकिन उनके अपने ही विधायकों ने भी कई प्रकार के संशोधन की मांग कर दी। इससे सत्ता पक्ष की स्थिति असहज हो गई।

बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्ता और विपक्ष ने करीब 23 बिंदुओं पर संशोधन की मांग की है, इसलिए इस बिल को प्रवर समिति को भेजा जा रहा है, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। जो महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए उनमें मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक, झारखंड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक-2021, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 शामिल हैं। मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक पास होने से अब यहां निजी दोपहिया और चार पहिया वाहनों के एक्स शोरूम कीमत पर सात से नौ फीसद तक टैक्स देना होगा। यह व्यवस्था पूरे देश में लागू है, लेकिन झारखंड में जीएसटी की राशि घटाकर उस पर टैक्स लिया जाता था। बिजली से संबंधित बिल पास होने से बिजली उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ने जा रहा है। अभी तक सौ रुपये तक के बिल पर सरकार दो फीसद अतिरिक्त नेट शुल्क वसूलती थी। इस शुल्क को बढ़ाकर अब छह फीसद कर दिया गया है। अन्य श्रेणियों में भी इसमें अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है। 

[स्थानीय संपादक, झारखंड]

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Thursday, March 25, 2021

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कड़ी जांच से गुजरना होगा, सरकार ने कहा- अब टेस्ट होगा और कठिन - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

नई दिल्ली, प्रेट्र। सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी नियमों में संशोधन किया जा रहा है। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अभ्यर्थियों को अब कड़ी जांच से गुजरना होगा। जांच में उत्तीर्ण होने के लिए उचित सटीकता के साथ गाड़ी को पीछे ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में पास होने की प्रतिशतता 69 फीसद कर दी गई है। यदि वाहन मंे रिवर्स गियर है, तो चालक को इसे पीछे ले जाकर दिखाना होगा।

उन्होंने कहा कि यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन कानून, 1989 के प्रविधान के तहत है। ड्राइविंग कौशल की जांच करने का उद्देश्य प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित चालक तैयार करना है। गडकरी ने कहा कि दिल्ली सरकार की ओर से ड्राइविंग प्रशिक्षण के लिए 50 मोटर ट्रेनिंग स्कूलों या संस्थानों को अधिकृत किया गया है।

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से कैसे कराएं लिंक

आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में बहुत अहम दस्तावेज बन गया है। सभी सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में कई कार्यों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। वहीं अगर सरकार द्वारा पेश की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तो आधार को अनिवार्य किया हुआ है। आधार कार्ड का इस्तेमाल कई विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें बैंक अकाउंट खुलवाना, स्कूल में एडमिशन लेना, घर खरीदना और अन्य कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करना भी अनिवार्य है।

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करवाने की प्रक्रिया

ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको sarathi.parivahan.gov वेबसाइट पर जाना है। 

उसके बाद आपको यहां पर जिस राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस है उसका चयन करना है। 

उसके बाद एक नई विंडो खुल जाएगी। नई विंडो के दाईं ओर मीनू बार में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है।

फिर ऑन ड्राइविंग लाइसेंस (रिन्यूअल/डुप्टिकेट/Aedl/अदर्स) पर क्लिक करना है।

फिर दूसरी नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको दोबारा राज्य का चयन करना होगा।

जब राज्य का चयन हो जाएगा तो उसके बाद कंटीन्यू बटन पर क्लिक करना है। 

फिर आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी। 

आखिर में प्रोसिड पर क्लिक करना है। 

यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस की पूरी जानकारी नजर आएगी, जिसके नीचे मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का विकल्प नजर आएगा।

यहां पर आधार नंबर और ओटीपी दर्ज करना है, जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट हो जाएगा।

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कोरोना काल में परिवहन विभाग ने की सर्वाधिक कमाई - दैनिक जागरण

जेएनएन, बुलंदशहर : कोरोना काल में जहां कई विभाग राजस्व वसूली करने में पिछड़ गए वहीं उप संभागीय परिवहन विभाग ने सरकार का खजाना भरा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक वाहन चालकों से 3.19 करोड़ रुपये से अधिक जुर्माना वसूला है। जबकि 52.57 लाख रुपये की टैक्स वूसली भी की है।

जिले के एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम और द्वितीय दल ने कोरोना काल में दस माह में यह कार्रवाई की है। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच विभागीय अफसर अपनी टीम के साथ सड़क पर मुस्तैद रहे। उन्होंने 378 दिन चेकिग अभियान चलाकर मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करके सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी की। जिसमें 10,022 वाहन चालकों का चालान किया। जबकि 911 वाहन सीज किए। अभियान में प्रवर्तन दल प्रथम चेकिग के लक्ष्य से आठ दिन अधिक सड़क पर उतरा रहा। जबकि प्रवर्तन दल द्वितीय ने लक्ष्य से 15 दिन कम चेकिग करने के बाद भी बेहतर कार्य किया। प्रथम दल की अपेक्षा अधिक चालान और वाहन भी अधिक सीज किए हैं।

प्रथम दल ने एक करोड़ 42 लाख का वसूला जुर्माना

एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम राजीव बंसल का दल चेकिग के निर्धारित 147 दिनों की अपेक्षा 160 दिन अधिक सड़क पर उतरा रहा। 4125 वाहनों का चालान करके एक करोड़ 42 लाख 61 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया। साथ ही 182 वाहन सीज भी किए। इन वाहनों से 35.55 लाख रुपये का टैक्स भी जमा कराया। द्वितीय दल ने 1.28.10 लाख वसूला जुर्माना

एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय आंनद निर्मल का दल चेकिग के निर्धारित 231 दिनों के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। 15 दिन कम सड़क पर उतरकर 216 दिन ही चेकिग की। फिर भी इनके दल ने 5897 वाहनों का चालान किया। एक करोड़ 77 लाख 13 हजार रुपये का जुर्माना वूसल किया। जबकि 729 वाहन सीज कर 17.11 लाख रुपये की टैक्स वसूली की।

प्रवर्तन दल का नाम - एआरटीओ प्रवर्तन प्रथम राजीव बंसल दल

चेकिग दिन लक्ष्य 147

चेकिग दिवस 160

चालान 4125

सीज 182

जुर्माना 1.42.81

टैक्स वसूली 35.55 प्रवर्तन दल का नाम : एआरटीओ प्रवर्तन द्वितीय आनंद निर्मल दल

चेकिग दिन लक्ष्य 231

चेकिग दिवस 216

चालान 5897

सीज 729

जुर्माना 1.77.13

टैक्स वसूली 17.02

वर्जन..

कोरोना काल में विभाग के दोनों प्रवर्तन दल चेकिग अभियान चलाते रहे। दस माह में उन्होंने 3.19 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। इसके अलावा 52.57 लाख टैक्स जमा कराकर राजस्व में बढ़ोत्तरी की है।

मुहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन

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Wednesday, March 24, 2021

वाहन से 31 मार्च तक हटवा लें बंफर - अमर उजाला

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वाहन से 31 मार्च तक हटवा लें बंफर
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बिजनौर। कार समेत अन्य वाहनों में अब क्रैश गार्ड (बंफर) लगवाना खासा महंगा साबित हो सकता है। परिवहन विभाग ने बंफर से सड़क हादसे का कारण मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। शासन ने वाहन मालिकों को 31 मार्च तक बंफर हटाने का अल्टीमेटम दिया। यदि इसके बाद भी बंफर लगा मिला तो पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
जनपद में अधिकांश कार समेत अन्य वाहनों में खूबसूरती और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वाहन मालिकों ने बंफर लगवा रखे हैं, मगर अब वाहन मालिकों को यह शौक अब महंगा पड़ने वाला है। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया कि वाहनों (विशेषकर कार) में लगे बंफर सड़क हादसे को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वाहनों पर लगे बंफर पर तत्काल रोक लगाएं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में बंफर लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है। जारी निर्देश में कहा गया है कि एक अप्रैल से जिस वाहन में भी बंफर लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वाहनों में लगे क्रैश गार्ड यानी बंफर 31 मार्च तक हटाने को कहा गया है।

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Tuesday, March 23, 2021

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सफर करना पड़ेगा जेब पर भारी, इन वाहनों को देना होगा ज्यादा टोल टैक्स - Zee News Hindi

लखनऊ: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Agra Lucknow express way) पर अब सफर करना थोड़ा महंगा हो जाएगा.  कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहन से चलने वालों वाहनों को इस एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स के रूप में पांच रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. ये दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी. 

योगी सरकार का श्रमिकों को तोहफा, चिकित्सा सुविधा योजना में बढ़ाएगी इतने हजार रुपये !

595 रुपये के बजाए चुकाने होंगे 600 रुपये 
यह दरें हल्के व्यावसायिक वाहन, भारी माल वाहन और मिनी बस के लिए भी लागू होंगी. अब ऐसे वाहनों के लिए टोल टैक्स 595 रुपये के बजाए 600 रुपये होगा. फिलहाल बस और ट्रक के लिए टोल दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

आज से यूपी के हर ब्लॉक में रोजगार मेला, हर रोज 100 लोगों को जॉब गारंटी

यूपीडा ने साल 2021-22 के लिए दी इन दरों को मंजूरी 
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) बोर्ड ने साल 2021-22 के लिए इन दरों को मंजूरी दे दी है. खास बात यह कि टोल टैक्स पर यूपीडा की ओर से दी जाने वाली 25 प्रतिशत की छूट इस साल भी जारी रहेगी. अगर ये  छूट बंद हो जाए तो एक्सप्रेस-वे पर वाहनों का चलना और महंगा हो जाएगा. 

अभी इतना देना होता है टोल टैक्स

ई टेंडर के जरिए टोल टैक्स वसूलने का जिम्मा 
यूपीडा ने टोल टैक्स वसूलने वाली एजेंसी को भी बदल दिया है. अब सहाकार ग्लोबल एजेंसी को दो साल के लिए ई टेंडर के जरिए टोल टैक्स वसूलने का जिम्मा दिया गया है. बता दें कि हर रोज करीब 38 हजार वाहन आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गुजरते हैं.

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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर सफर करना पड़ेगा जेब पर भारी, इन वाहनों को देना होगा ज्यादा टोल टैक्स - Zee News Hindi
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प्रदेश के पांच शहरों में नहीं चल सकेंगे 15 वर्ष पुराने डीजल वाहन - Patrika News

कोटा. शहर में अब 15 वर्ष पुराने डीजल व्यवसायिक वाहन नहीं चल सकेंगे। 31 मार्च के बाद इन वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रशासन के दिशा निर्देशों के बावजूद कोई वाहन सड़क पर चलता देखा तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच दिल्ली के निर्णय के अनुसार जिला कलक्टर ने भी इस मामले में अधिसूचना जारी की है।

कोटा. शहर में अब 15 वर्ष पुराने डीजल व्यवसायिक वाहन नहीं चल सकेंगे। 31 मार्च के बाद इन वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्रशासन के दिशा निर्देशों के बावजूद कोई वाहन सड़क पर चलता देखा तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बैंच दिल्ली के निर्णय के अनुसार जिला कलक्टर ने भी इस मामले में अधिसूचना जारी की है।

परिवहन विभाग के मुताबिक, शहर में डीजल से चलने वाले 15 हजार 899 वाहन हैं। इनमें ट्रक, बस ऑटो, टैक्सी समेत अन्य व्यवसायिक वाहन शामिल है। इसमें वे सभी वाहन शामिल हैं, जिनका पंजीकरण 1 अप्रेल 2006 तक हुआ है। जिन वाहन स्वामियों ने 15 वर्ष पूरे होने पर दोबारा पंजीकरण करवा लिया है, वे वाहन भी नहीं चल सकेंगे।

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प्रदेश के पांच शहरों में रोक

इन वाहनोंं का संचालन कोटा समेत प्रदेश के 5 शहरों में प्रतिबंधित रहेगा। परिवहन विभाग से एनओसी लेकर इन शहरों के अलावा अन्य शहरों में इन वाहनों को संचालित किया जा सकेगा। सीएनजी, एलपीजी, इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करवा कर वाहनों को संचालित किया जा सकता है।

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तो जब्त होंगे, जुर्माना भी

31 मार्च के बाद इस तरह के पुराने वाहनों के संचालन पर मोटर वाहन व पर्यावरण संरक्षण अधिनिमय के तहत कार्रवाई कर वाहन को जब्त कर कर वसूला जाएगा। साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत पर्यावरण मुआवजे के रूप में 5 हजार रुपए भी वसूले जाएंगे।
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15 वर्ष पुराने डीजल से संचालित व्यवसायिक वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है। 31 मार्च के बाद ऐसे वाहन सड़कों पर नजर आते हैं तो उन्हें जब्त किया जाएगा व जुर्माना भी वसूला जाएगा।
दुर्गाशंकर मीना, जिला परिवहन अधिकारी, कोटा

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

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