दिव्य हिमाचल ब्यूरो, नई दिल्ली
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को ड्राइविंग लाइसेंस पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को भेजे एक परामर्श में कहा है कि वह फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ा रहा है, जिनका लॉकडाउन के कारण विस्तार नहीं किया जा सकता है। इसका लाभ उन सभी को मिलेगा जिनकी वैधता पहली फरवरी, 2020 को खत्म हो गई है या 31 मार्च, 2020 को खत्म हो जाएगी।
इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को कई बार बढ़ाया जा चुका है। मंत्रालय ने राज्यों से कहा कि यह सलाह दी जाती है कि पहलीफरवरी से समाप्त हो चुके दस्तावेजों की वैधता 30 जून, 2021 तक वैध मानी जा सकती है। परामर्श में कहा गया कि संबंधित अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून, 2021 तक वैध मानें।
कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर अब 30 जून, 2021 तक वैध रहेंगे आरसी-ड्राइविंग लाइसेंस - Divya Himachal
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