ख़बर सुनें
वाहन से 31 मार्च तक हटवा लें बंफर
विज्ञापन
बिजनौर। कार समेत अन्य वाहनों में अब क्रैश गार्ड (बंफर) लगवाना खासा महंगा साबित हो सकता है। परिवहन विभाग ने बंफर से सड़क हादसे का कारण मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। शासन ने वाहन मालिकों को 31 मार्च तक बंफर हटाने का अल्टीमेटम दिया। यदि इसके बाद भी बंफर लगा मिला तो पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
जनपद में अधिकांश कार समेत अन्य वाहनों में खूबसूरती और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वाहन मालिकों ने बंफर लगवा रखे हैं, मगर अब वाहन मालिकों को यह शौक अब महंगा पड़ने वाला है। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया कि वाहनों (विशेषकर कार) में लगे बंफर सड़क हादसे को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वाहनों पर लगे बंफर पर तत्काल रोक लगाएं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में बंफर लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है। जारी निर्देश में कहा गया है कि एक अप्रैल से जिस वाहन में भी बंफर लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वाहनों में लगे क्रैश गार्ड यानी बंफर 31 मार्च तक हटाने को कहा गया है।
बिजनौर। कार समेत अन्य वाहनों में अब क्रैश गार्ड (बंफर) लगवाना खासा महंगा साबित हो सकता है। परिवहन विभाग ने बंफर से सड़क हादसे का कारण मानते हुए इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। शासन ने वाहन मालिकों को 31 मार्च तक बंफर हटाने का अल्टीमेटम दिया। यदि इसके बाद भी बंफर लगा मिला तो पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
जनपद में अधिकांश कार समेत अन्य वाहनों में खूबसूरती और क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए वाहन मालिकों ने बंफर लगवा रखे हैं, मगर अब वाहन मालिकों को यह शौक अब महंगा पड़ने वाला है। परिवहन विभाग के संज्ञान में आया कि वाहनों (विशेषकर कार) में लगे बंफर सड़क हादसे को बढ़ावा दे रहे हैं और इसके लिए वाहन मालिक जिम्मेदार हैं। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि वाहनों पर लगे बंफर पर तत्काल रोक लगाएं। परिवहन आयुक्त के मुताबिक सड़क सुरक्षा की दृष्टि से वाहन में बंफर लगवाना जानलेवा साबित हो रहा है। जारी निर्देश में कहा गया है कि एक अप्रैल से जिस वाहन में भी बंफर लगा पाया जाए तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करके पांच हजार रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। एआरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार वाहनों में लगे क्रैश गार्ड यानी बंफर 31 मार्च तक हटाने को कहा गया है।
वाहन से 31 मार्च तक हटवा लें बंफर - अमर उजाला
Read More
No comments:
Post a Comment