नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एक ट्वीट में कहा, हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 30 सितंबर 2021 कर परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दे दी है.
Oxygen Transport Vehicle
सरकार ने मंगलवार को जानकारी दी कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के मद्देनजर ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट की अवधि को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है. पिछले साल, सरकार ने इसके लिए 31 मार्च 2021 की तारीख तय की थी, मगर अब इस तारीख को बढ़ाकर 30 सिंतबर तक कर दिया गया है. मालूम हो कि देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है.
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी (Cabinet Minister Nitin Gadkari) ने एक ट्वीट में कहा, हमने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 30 सितंबर 2021 कर परमिट की आवश्यकता के विस्तार को मंजूरी दे दी है. मंत्री ने कहा कि इससे राज्यों के बीच ऑक्सीजन की ढुलाई और आवागमन में सुविधा होगी और कोरोना महामारी के खिलाफ हमारी लड़ाई और ज्यादा मजबूत होगी.
इस बीच, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी मोटर वाहन टैक्स में रियायत के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के साथ सामने आया है. इसके मुताबिक, मोटर वाहन टैक्स में रियायत गैर-परिवहन वाहनों के मामले में 20 प्रतिशत और परिवहन वाहनों के मामले में 15 प्रतिशत तक होगी. मंत्रालय ने 30 दिनों के अंदर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के संबंध में हितधारकों से उनके सुझाव मांगे हैं.
इस महीने की शुरुआत में सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के विवरण का खुलासा किया था, जिसमें कहा गया था कि नई कारों पर लगभग 5 प्रतिशत छूट पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग पर खरीदारों को दी जाएगी.
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ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को बड़ी राहत, 30 सितंबर तक परमिट की नहीं होगी जरूरत - TV9 Hindi
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