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Saturday, March 27, 2021

अब RTO जाने की जरूरत नहीं, लर्निंग DL समेत ये 18 सुविधाएं मिलेंगी ऑनलाइन, देखें लिस्ट - Zee News Hindi

नई दिल्ली: लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से लेकर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसी तरह के अन्य कई दस्तावेजी कार्यों के लिए अब तक आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ (RTO- Regional Transport Office) के चक्कर लगाने पड़ते थे. लेकिन अब आरटीओ से जुड़े 18 काम आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ने बीते 4 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर बताया कि आरटीओ से मिलने वाली कई जरूरी सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं.

गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों, DL व RC को रिन्यूअल कराने का डेट बढ़ा, जानें कब तक करा सकेंगे

रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे मिनिस्ट्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 04 मार्च 2021 से आधार वेरिफिकेशन के जरिए कॉन्टैक्टलेस सर्विस की शुरुआत की गई है. इसके लिए आपको parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना आधार कार्ड वेरिफाई कराना होगा, जिसके बाद आप आरटीओ से जुड़ी 18 सुविधाओं का लाभ डिजिटल तरीके से उठा सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए नीचे वे 18 सुविधाएं दी गई हैं जिनको आप अब बिना आरटीओ जाए डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं.

1. लर्नर्स ड्राइविंग यानी लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 
2. ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल
3. डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस 
4. ड्राइविंग लाइसेंस में पता बदलना/पंजीकरण सर्टिफिकेट 
5. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी करना 
6. लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना 
7. मोटर वाहन के अस्थाई पंजीकरण के लिए आवेदन 
8. पूरी तरह से बनी हुई बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन 
9. रजिस्ट्रेशन के लिए डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन 
10. पंजीकरण के प्रमाण पत्र के लिए एनओसी देने के लिए आवेदन 
11. मोटर वाहन के स्वामित्व (ऑनरशिप) के हस्तांतरण (ट्रांसफर) की सूचना 
12. मोटर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए आवेदन 
13. पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता बदलने की सूचना 
14. मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण के लिए आवेदन 
15. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के नए पंजीकरण चिह्न के लिए आवेदन 
16. राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिह्न सौंपने के लिए आवेदन 
17. किराया-खरीद समझौते का अनुबंध 
18. किराया-खरीद समापन समझौता

आरटीओ से जुड़ी उपरोक्त 18 सुविधाओं के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होगी. ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को आपको अब आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. इसके बाद अब आधार वेरिफिकेशन के जरिए ऑनलाइन सर्विस पा सकेंगे. सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि अगर आपको पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार इनरॉलमेंट स्लिप यानी रजिस्ट्रेशन की पर्ची दिखाकर भी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं.

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