केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी समेत सभी एक्सपायर्ड व्हीकल डॉक्यूमेंट्स की वैधता अवधि बढ़ा दी है.
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पहली बार 30 मार्च 2020 को वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता (Validity) बढ़ाने का फैसला लिया था. तब से अब तक पांचवी बार इन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई जा रही है. हालांकि, इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी.
कोरोना संकट के बीच 5वीं बार बढ़ाई वैधता अवधि
सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार 30 मार्च 2020 को वाहनों से जुड़े दस्तावेजों की वैधता बढ़ाने का फैसला लिया था. तब से अब तक पांचवी बार इन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ाई जा रही है. हालांकि, इस बार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि इसके बाद लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी. मंत्रालय के नए फैसले के तहत सिर्फ उन्हें ही फायदा मिलेगा, जिनके दस्तावेज 1 फरवरी 2020 के बाद एक्सपायर हुए हैं. इससे पहले दिसंबर 2020 में मंत्रालय ने वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी थी. अब 30 जून या पहले एक्सपायर होने वाले दस्तावेज 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे.
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अब नहीं बढ़ेगी वैधता, समय पर कराना होगा रिन्यू
मंत्रालय ने साफ किया है कि अब इसके बाद वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि में किसी तरह का विस्तार नहीं किया जाएगा. इसके बाद लोगों को नियमों के मुताबिक अपने एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू कराना होगा. मंत्रालय ने कहा कि पहली बार कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार पर नियंत्रण के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया था. इसके बाद लोगों को लंबी लाइन और वेटिंग टाइम से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया. साथ ही इससे रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसेस (RTO) को भी अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सका. सरकार कुछ आरटीओ सर्विसेस ऑनलाइन उपलब्ध करा रही है.
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ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बदलेंगे नियम
सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए नए नियम भी कर दिए हैं. केंद्र ने ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी है. साथ ही राज्यों में आरटीओ की संख्या भी बढ़ाई जा रही है. वहीं, लाइसेंस हासिल करने के लिए टेस्ट में कई नए मानक भी जोड़े जा रहे हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने हाल में बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए आवेदक को कम से कम 69 फीसदी अंक लाना जरूरी है. इसके बाद ही वो आगे के टेस्ट के लिए क्वालीफाई करेगा. साथ में आवेदक के पास कुछ स्पेशल स्किल जैसे की लिमिटेड दूरी में वाहन को दायें-बायें रिवर्स करना और सही से चलाना अनिवार्य होगा.
आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस-RC हो गए हैं एक्सपायर तो ना हों परेशान, अब वाहन दस्तावेज 30 जून तक रहेंगे वैलिड - News18 हिंदी
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