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Monday, March 29, 2021

चेतावनी! लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान, अगर गाड़ी में किया यह काम - IndiaTV Paisa

चेतावनी! लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान, अगर गाड़ी में किया यह काम- India TV Paisa
Photo:PTI

चेतावनी! लाइसेंस जब्त हो जाएगा और कटेगा भारी चालान, अगर गाड़ी में किया यह काम

नई दिल्ली: यातायात नियम को लेकर एकबार फिर बड़ी खबर है। टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन अगर आपके पास है तो आप सावधान हो जाए। यातायात नियम को लेकर परिवहन मंत्रालय ने फिर बड़ी सलाह जारी की है। मंत्रालय ने बताया है कि अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। यह नियम मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनतर्गत आता है।

इसके अलावा अगर आप शराब पीकर वाहन चालाते पकड़े जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है।

ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी

नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

सड़क सुरक्षा नियम 2020

  1. नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा।
  2. सड़क सुरक्षा नियम के तहत  अगर कोई नाबालिक के गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा और नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा।
  3. New Traffic Rules के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालो, ट्रैफिक जम्प करने वालों को, गलत दिशा में ड्राइव करने वालो को, खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो भारी जुर्माना देना होगा।

नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

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