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Friday, September 30, 2022

Delhi News: पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक रियायत - अमर उजाला

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

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दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में रियायत देने के लिए के लिए एलजी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस नीति को लागू किया जाएगा। 

नीति के लागू होने से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद सरकार की ओर से अधिकृत केंद्र सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा। इसे पेश करने पर नए खरीदारों को गैर-परिवहन वाहनों पर अधिकतम 25 फीसदी, जबकि परिवहन वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। 

ईवी खरीदने को प्रोत्साहित होंगे लोग 
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमें पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। दुनिया के कई शहर कचरे के निपटान की समस्या से जूझ रहे हैं और उचित समाधान भी तलाश रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस नीति से दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों को छोड़कर नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसी दूसरे वाहन की जगह मैं ईवी खरीदने का आग्रह करता हूं।

श्रेणियों में मिलेगी रियायत  
गैर परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के मुताबिक 8 से 25 फीसदी तक की रियायत दी जाएगी। इसके तहत 5 लाख तक की कीमत वाले पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। डीजल ईंधन के लिए अधिकतम 20 फीसदी तक की रियायत मिलेगी। 5 से 10 लाख तक के पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी, डीजल वाहनों पर कर में 15 फीसदी तक की रियायत दी जाएगी।

इसी तरह 10 से 20 लाख तक के सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर 15 फीसदी जबकि डीजल वाहनों के लिए 10 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। 20 लाख से ऊपर के सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर मोटर वाहन कर में 12.5 फीसदी तक की अधिकतम रियायत होगी। 


बीएच श्रृंखला के वाहनों की खरीद पर भी होगा फायदा : बीएच (भारत) श्रृंखला के तहत पंजीकृत नए वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक दो साल के लिए मोटर वाहन कर जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। बीएच सीरीज के वाहनों पर मोटर वाहन कर रियायत नए वाहनों के पंजीकरण के समय प्रदान किए गए रोड टैक्स के संबंध में कीमत के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। सीओडी प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर पंजीकरण के वक्त भुगतान किए गए कुल मोटर वाहर कर का 15 फीसदी होगा। 

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दिल्ली: पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने वालों की बल्ले-बल्ले, नई खरीदने पर मिलेगा भारी डिस्काउंट - Aaj Tak

दिल्ली में अब नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे. इसके के लिए दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद ये नीति लागू हो जाएगी. इस नीति से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं.

मिलेगी 25% तक की छूट

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के दौरान 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी करेगी. ग्राहक इस प्रमाणपत्र को दिखाकर नए गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे.

3 कैटेगरी में मिलेगी छूट

दिल्ली सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को ये रियायत देने का फैसला किया है.

गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी. 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए  मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम छूट मिलेगी.

वहीं 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में- पेट्रोल /सीएनजी गाड़ियों को मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. जबकि डीज़ल गाड़ियों पर ये छूट 10% तक होगी.

वहीं 20 लाख रुपये से ऊपर के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल /सीएनजी गाड़ियों को मोटर वाहन कर में 12.5% तक की छूट मिलेगी, जबकि डीजल गाड़ियों पर ये 8% अधिकतम होगी.

सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट दिखाने पर नए कमर्शियल व्हीकल की खरीद पर मोटर वाहन कर पर छूट, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15% होगी.

 

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पुराना वाहन स्क्रैप कर, नया वाहन खरीदा तो रोड टैक्स में मिलेगी 25 प्रतिशत तक रियायत - Janta Se Rishta

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Thursday, September 29, 2022

मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती: अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए अब होगा कमेटी का गठन - Dainik Bhaskar

जयपुर3 घंटे पहलेलेखक: विनोद मित्तल

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चयन बोर्ड और परिवहन विभाग के बीच फंसा है पेंच, तीन माह से अटकी है भर्ती। - Dainik Bhaskar

चयन बोर्ड और परिवहन विभाग के बीच फंसा है पेंच, तीन माह से अटकी है भर्ती।

मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए परिवहन विभाग ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। कमेटी में बोर्ड और विभाग के 5 सदस्यों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। कमेटी अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच कर रिपोर्ट देगी। इस जांच को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड और परिवहन विभाग के बीच विवाद चल रहा है। दोनों ही इस काम के लिए तैयार नहीं थे। नए प्रस्ताव के अनुसार कमेटी में बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से नामित 2 अधिकारी, एक उप परिवहन आयुक्त, सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक को शामिल किया जाएगा।

कमेटी निर्धारित अवधि में अनुभव प्रमाण पत्र, लाइसेंस की समग्रता से जांच करके सत्यापन और प्रमाणीकरण का कार्य करेगी। इस भर्ती में एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कार्यशाला में पेट्रोल-डीजल इंजन के हल्के वाहन, भारी माल वाहनों और यात्री वाहनों की मरम्मत का कम से कम 1 वर्ष का कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है।

जांच नहीं हाेने के कारण 3 माह से अटकी हुई थी भर्ती
इस भर्ती का प्रारंभिक परिणाम जारी किया जा चुका है। दस्तावेज जांच का काम भी जून में हो चुका है। अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पा रही है। इस कारण यह भर्ती पिछले 3 महीने से अटकी है। अब अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी का गठन होने से लंबित चल रही भर्ती पूरी हो पाएगी और रोजगार का इंतजार कर युवाओं को भी राहत मिलेगी।

प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी गठन के प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव मिला तो बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा। -हरि प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड

अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करके परिवहन विभाग को जल्दी से मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करना चाहिए।-उपेन यादव, अध्यक्ष, राज. बेरोजगार एकीकृत महासंघ

197 पदों के लिए हुआ एग्जाम, 601 हुए थे पास
चयन बोर्ड ने उपनिरीक्षक के 197 पदों के लिए 12-13 फरवरी को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। भर्ती में 8437 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परिणाम 6 अप्रैल को घोषित किया गया। इसमें पदों के मुकाबले 3 गुना के हिसाब से 601 अभ्यर्थी पास हुए थे।

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छिजारसी टोल से गुजरना हुआ महंगा,आज आधी रात से बढ़ेगा शुल्क - अमर उजाला

छिजारसी टोल प्लाजा का फाइल फोटो।

छिजारसी टोल प्लाजा का फाइल फोटो। - फोटो : PILAKHWA

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छिजारसी टोल से गुजरना हुआ महंगा, आज आधी रात से बढ़ेगा शुल्क
पिलखुवा। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर यात्रा करने वालों वाहन चालकों की जेब पर अब और भार पड़ेगा। एनएचएआई ने छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का शुल्क बढ़ा दिया है। टोल शुल्क की बढ़ी दरों को 30 सितंबर की आधी रात 12 बजे से लागू कर दिया जाएगा।
एनएचएआई द्वारा गाजियाबाद के लालकुआं चिपयाना पर बनाया गया ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, वाहन भी दौड़ने लगे हैं। इसी के कारण एनएचएआई ने छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अभी तक ओवर ब्रिज का 75 फीसदी शुल्क वसूला जा रहा था, लेकिन अब उसके तैयार होने के कारण सौ फीसदी वसूला जाएगा। नई दरों के अनुसार कार, जीप, वैन चालकों को 15 से 25 रुपया अतिरिक्त भरना पड़ेगा, अर्थात अब एक तरफ का शुल्क 155 और दोनों तरफ का 235 रुपये देना होगा। वहीं बस और ट्रक चालकों को 45 से 70 रुपया अधिक देना होगा। हालांकि मासिक लोकल पास पहले की तरह 315 रुपये का रहेगा। इसकी दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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छिजारसी टोल प्लाजा की पुरानी दरें-
1- कार, वैन, जीप चार पहिया वाहन-
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
140 210 4715
2- लाइट कॉर्मिशयल मोटर वाहन जैसे मिनी बस
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
230 345 7615
3- बस, ट्रक
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
480 720 15955
4- कॉर्मिशयल वाहन चार से छह पहिया
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
520 785 17405
5- छह से अधिक पहिया वाहन
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
750 1125 25020
छिजारसी टोल प्लाजा की नई दरें-
1- कार, वैन, जीप चार पहिया वाहन-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
155 235 5195
2- लाइट कॉर्मिशयल मोटर वाहन जैसे मिनी बस-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
250 375 8390
3- बस, ट्रक -
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
525 790 17575
4- कॉर्मिशयल वाहन चार से छह पहिया-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
825 1240 27565
5- छह से अधिक पहिया वाहन-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
1005 1510 33555
कोट-
गाजियाबाद का चिपयाना ओवर ब्रिज चालू होने के कारण एनएचएआई द्वारा टोल प्लाजा का शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नई दरें 30 सितंबर की रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। मासिक पास की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। प्लाजा द्वारा नई दरों को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
- शेषनाथ, प्रबंधक, छिजारसी टोल प्लाजा पिलखुवा।

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Wednesday, September 28, 2022

हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि आरोपी मोटर सुरक्षा पर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करेगा - Law Trend

हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि आरोपी मोटर सुरक्षा पर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करेगा।

पीठ ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपित युवक को सुधारने के लिए कुछ शर्तें लगाईं।

न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंडीरा की पीठ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की आईपीसी r/w 128, 177, 184, 188 की धारा 279 और 308 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर विचार कर रही थी।

इस मामले में, एक युवा मोटरसाइकिल उत्साही, जो इंस्टाग्राम पर भी एक सक्रिय व्यक्ति है, ने लापरवाही से वाहन चलाया था, जिससे उसी सड़क पर यात्रा करने वाले अन्य चालकों और पैदल चलने वालों में भय और दहशत फैल गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने युवा उत्साह के कारण अपने मोटरसाइकिल कौशल का गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह, वह कानून के साथ संघर्ष में आ गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करने का कोई इरादा नहीं था और धारा 308 आईपीसी के तहत अपराध के अलावा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य अपराध प्रकृति में जमानती हैं।

प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने वाहन को इस ज्ञान के साथ चलाया है कि उनके कृत्यों से एक ही सड़क पर पैदल चलने वालों और कोड चालकों के जीवन को खतरा होगा।

पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था:

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याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं?

पीठ ने याचिकाकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है, तो यह उसके भविष्य / करियर को प्रभावित करेगा और आगे, पूरा प्रकरण सीसीटीवी फुटेज में उपलब्ध है, यह राय दी कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों को लागू करके अग्रिम जमानत दी जा सकती है जो एक तरह से उसे सुधार देगी।

पीठ ने निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत की अनुमति दी:

याचिकाकर्ता और जमानतदार अपनी तस्वीरें और बाएं अंगूठे का निशान ज़मानत बांड में चिपकाएंगे और मजिस्ट्रेट उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके आधार कार्ड या बैंक पास बुक की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं;

  • याचिकाकर्ता चेन्नई में रहेगा और प्रतिवादी पुलिस के समक्ष तीन सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिदिन सायं 5.00 बजे रिपोर्ट करेगा;
  • याचिकाकर्ता चेन्नई में रहेगा और ट्रॉमा वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर, राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल, चेन्नई के समक्ष मंगलवार से शनिवार सुबह 8 बजे रिपोर्ट करेगा और दोपहर 12.00 बजे तक ट्रॉमा वार्ड में रहेगा और मरीजों की देखभाल के लिए वार्ड बॉय की सहायता करेगा। जमानत के निष्पादन की तारीख से 3 सप्ताह की अवधि के लिए ट्रामा वार्ड में। वह ट्रॉमा वार्ड में अपने अनुभव के बारे में ड्यूटी डॉक्टर को प्रतिदिन एक पृष्ठ की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, डीन तीन सप्ताह के अंत में उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को इस न्यायालय को अग्रेषित करेगा;
  • याचिकाकर्ता अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लापरवाह ड्राइविंग, शराब के नशे में गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए जोर देने के खिलाफ एक वीडियो अपलोड करेगा;
  • याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वह लापरवाह ड्राइविंग में शामिल नहीं होगा, जिससे सड़क पर अन्य ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को घबराहट और खतरा हो;
  • याचिकाकर्ता तेनमपेट-माउंट रोड जंक्शन सिग्नल पर प्रत्येक सोमवार को तीन सप्ताह की अवधि के लिए सुबह 9.30 बजे से सुबह 10.30 बजे और शाम 5.30 बजे के बीच उपस्थित रहेगा। शाम 6.30 बजे तक और लापरवाही से वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए जोर देने के खिलाफ जागरूकता संदेश वाले पैम्फलेट वितरित करें। पैम्फलेट की छपाई का खर्च याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा;
  • याचिकाकर्ता या तो जांच या परीक्षण के दौरान साक्ष्य या गवाह के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
  • याचिकाकर्ता जांच या परीक्षण के दौरान या तो फरार नहीं होगा;
  • पूर्वोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, विद्वान मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का हकदार है जैसे कि शर्तें लगाई गई हैं और याचिकाकर्ता को खुद विद्वान मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पी.के.शाजी बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित;
  • इसके बाद अगर आरोपी फरार हो जाता है तो आईपीसी की धारा 229ए के तहत नई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

उपरोक्त को देखते हुए, पीठ ने अग्रिम जमानत की अनुमति दी।

केस शीर्षक:
बेंच: जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा
केस नंबर: सीआरएल। 2022 का ओपी नंबर 22678

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Tuesday, September 27, 2022

धारा 163ए एमवी एक्ट | व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज न होने पर वाहन उधार लेने वाला बीमाकर्ता से मुआवजे का दावा... - Live Law Hindi

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धारा 163ए एमवी एक्ट | व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज न होने पर वाहन उधार लेने वाला बीमाकर्ता से मुआवजे का दावा... - Live Law Hindi
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Monday, September 26, 2022

एक छोटी सी भूल और सस्पेंड हो गए 12 हजार से ज्यादा Driving Licence! जान लीजिए ये ट्रैफिक नियम - Patrika News


ओडिशा स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (STA) के अनुसार, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने के लिए 12,545 लाइसेंस निलंबित कर दिए गएं और इस दौरान 63.98 लाख का जुर्माना वसूला गया। एडिशनल ट्रासंपोर्ट कमिश्नर लालमोहन सेठी ने कहा कि एसटीए के विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करना था, ताकि लोग वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों और मोटर व्हीकल एक्टा का बखूबी पालन करें। ये सभी ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए सस्पेंड किए गएं क्योंकि वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चला रहे थें।


क्या कहता है नियम:

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना एक गंभीर ट्रैफिक नियम उल्लंघन है। हाल ही में, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया है जिसके परिणामस्वरूप यातायात जुर्माना बढ़ा दिया गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अब 1000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है जो पहले केवल 100 रुपये था। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस वाहन को जब्त या ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित भी कर सकती है। हालाँकि, जुर्माना एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकता है। कुछ राज्यों में बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर 3 महीने तक की कैद की सजा भी हो सकती है।


चालान कटने पर क्या करें:

यदि आप बिना हेलमेट के अपनी बाइक चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपके वाहन को रोक सकती है और आपके डीएल (Driving Licence) और आरसी जैसे दस्तावेजों को पेश करने की मांग कर सकती है। एक बार जब ट्रैफिक पुलिस दस्तावेजों को सत्यापित कर लेती है, तो वे आपके नाम के खिलाफ चालान जारी कर सकते हैं। स्थानीय पुलिस द्वारा जारी चालान को अनुग्रह अवधि के भीतर जमा करना होगा। चालान का भुगतान यातायात पुलिस स्टेशन पर या राज्य की परिवहन वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है।


कैसे करें ऑनलाइन चालान का भुगतान:

हेलमेट न पहनने पर चालान कट जाने की दशा में ऑनलाइन जमा करने के लिए, नीचे दिए गए चरणों का पालन किया जा सकता है:

स्टेप 1: अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट खोलें

स्टेप 2: चालान या यातायात उल्लंघन भुगतान बटन दबाएं

स्टेप 3: अपना चालान नंबर या वाहन नंबर जमा करें

स्टेप 4: चालान के बारे में पूरी जानकारी देखें

स्टेप 5: भुगतान का तरीका चुनें

स्टेप 6: भुगतान ऑनलाइन जमा करें

स्टेप 7: भविष्य के संदर्भ के लिए रसीद डाउनलोड करें


इसके अलावा आप ऑफलाइन भी चालान जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्थानीय यातायात पुलिस स्टेशन पर जाना होगा। जहां पर आप चालान की डिटेल पता कर, बताए गए प्रक्रिया के माध्यम से चालान का भुगतान कर सकते हैं। पत्रिका आपसे आग्रह करता है कि बिना हेलमेट के कभी भी वाहन न चलाएं, हेलमेट न केवल आपको चालान कटने से बचाता है बल्कि ये सबसे बेहतर सुरक्षा कवच भी है, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में आपके जान बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है।

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Saturday, September 24, 2022

माइन ब्लास्ट के कारण घायल यात्री मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का हकदार: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख... - Live Law Hindi

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Saturday, September 17, 2022

मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में निशांत गुलेरिया प्रथम - अमर उजाला

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ऊना। राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ऊना में सत्र 2021-22 में उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षणार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता सीडीपीओ ऊना कुलदीप दयाल ने की।
जानकारी के अनुसार आईटीआई ऊना के सत्र 2021-22 में रिजल्ट 95 प्रतिशत रहा है। कुल 549 में से 522 प्रशिक्षुओं ने परीक्षा उत्तीर्ण की। मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में निशांत गुलेरिया ने 480 अंक के साथ प्रथम, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अनमोल ठाकुर ने 519 अंक पाकर प्रथम, डीजल मैकेनिक में सुखविंद्र सिंह ने 502 अंक पाकर पहला स्थान हासिल किया।
इलेक्ट्रीशियन में हरदीप सिंह ने 553 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा फिटर में महेश कुमार ने 509, टर्नर में 500 अंकों के साथ अरुण सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में मनीषा ने 555, ऑटो इलेक्ट्रिकल में कुमेश ने 492, प्लंबर में दिलाबर मोहम्मद ने 518, वेल्डर में अजय कुमार ने 530 और कारपेंटर ट्रेड में रजत कुमार ने 484 अंक लेकर प्रथम स्थान हासिल किया।
समारोह में विभिन्न व्यवसायों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे प्रशिक्षणार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा प्रशिक्षणार्थियों को व्यवसाय से संबंधित राष्ट्रीय प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर कुलदीप दयाल ने बाल विकास विभाग की ओर से प्रदेश सरकार के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के लिए संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर आईटीआई प्रधानाचार्य रविंदर सिंह बनियाल सहित आईटीआई के स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

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मैकेनिक मोटर वाहन ट्रेड में निशांत गुलेरिया प्रथम - अमर उजाला
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ओडिशा राजमार्गों पर साइकिल, पैदल यात्री ट्रैक के लिए मोटर एक्ट में करेगा संशोधन - Oneindia Hindi

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oi-Neeraj Kumar Yadav

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नई दिल्ली, 17 सितंबर। साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों के साथ हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओडिशा सरकार, राज्य मोटर वाहन नियमों में संशोधन पर विचार कर रही है। नियमों के संशोधन होने पर सरकार साइकिल चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को राज्य और राष्ट्रीय हाइवे में अलग ट्रैक देगी। ओडिशा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 162 में संशोधन करते हुए वाणिज्य और परिवहन विभाग ने प्रस्ताव दिया है कि राज्य परिवहन प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोक निर्माण विभाग और अन्य विभाग जैसे ग्रामीण विकास और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नामित सड़क का सीमांकन करें। साथ ही राज्य में सभी सड़कों और राजमार्गों पर पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और अन्य गैर-मोटर चालित सड़क उपयोगकर्ताओं को उचित स्थान दें।

NHAI

प्रस्ताव में कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग, अन्य सड़क स्वामित्व वाले विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के तहत राजमार्गों के हिस्सों पर हर 2 किलोमीटर में पैदल यात्री क्रॉसिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। इसके अलावा सड़क सुरक्षा पर काम करने वाली एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि पीडब्ल्यूडी, अन्य सड़क स्वामित्व वाले विभाग और एनएचएआई राज्य में सभी नई और उन्नत सड़कों में साइकिल पथ और फुटपाथों का सीमांकन करें। साथ ही इसको लेकर अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष रुप से ध्यान देने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा संशोधन में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि पुलिस और निर्माण विभाग, अन्य सड़क स्वामित्व वाले विभागों और एनएचएआई के परामर्श से सड़क सुरक्षा पर प्रमुख एजेंसी उन सड़कों की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होगी जहां निजी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है। ऐसी सड़कों को केवल पैदल यात्री क्षेत्रों में बदला जाएगा।

राज्य में प्रस्तावित संशोधन ऐसे समय में आया है जब सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सड़क दुर्घटनाएं में बढ़ोतरी 2014 के मुकाबले 29% अधिक है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 33.33 प्रतिशत अधिक है। ओडिशा में जहां हर 100 सड़क दुर्घटनाओं में 48.2 लोगों की मौत होती है, वहीं राष्ट्रीय लेवल पर यह औसत 36.65 है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो-2018 के आंकड़ों के अनुसार, हिट एंड रन मामलों की संख्या ओडिशा में ज्यादा है।

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English summary

odisha motor vehicle rules pedestrian track on state and national highway

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ओडिशा राजमार्गों पर साइकिल, पैदल यात्री ट्रैक के लिए मोटर एक्ट में करेगा संशोधन - Oneindia Hindi
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Friday, September 16, 2022

सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों की बिक्री और खरीद के नियम बदलने से होगा फायदा, बता रहे हैं एक्सप... - News18 हिंदी

नई दिल्‍ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को बेचने और खरीदने संबंधी नए नियम बना रहा है. नए नियम से पुराने वाहन बेचने वाली कंपनियों और डीलरों को  जितना फायदा होगा, उतना ही वाहन बेचने वाले आम लोगों को भी होगा. एक्‍सपर्ट बता रहे हैं कि मंत्रालय के इस फैसले से पुराने वाहन बेचने वालों को लाभ मिलेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इससे संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जल्‍द ही यह कानून बन जाएगा.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय पुराने वाहनों को बेचने संबंधी नियमों में बदलाव कर कार डीलरों और कंपनियों को जिम्‍मेदार बना रही है. नया नियम लागू होने के बाद आरटीओ से पंजीकृत डीलर ही कार बेचने और खरीदने के लिए अधिकृत होंगे. प्री-ओन्ड कार मार्केट में पारदर्शिता लाने और आम लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं.

ट्रांसफर की बाधाएं, थर्ड पार्टी संबंधी देनदारियों से जुड़े विवाद, डिफॉल्टर तय करने में कठिनाई को दूर करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. इस पर 30 दिन के भीतर सुझाव मांगे गए हैं. इसके बाद गजट जारी कर कानून बना दिया जाएगा.

ये होगा आम लोगों को फायदा

इस संबंध में ट्रांसपोर्ट एक्‍सपर्ट अनिल छिकारा बताते हैं कि मौजूदा समय वाहन बेचने पर कंपनियां या कार डीलर वाहन ट्रांसफर के लिए खाली फार्म में साइन कर लेती हैं. इसके बाद यह कार किसे बेची जाती है और जब तक नहीं बेची जाती है, तब तक और इसे इस्‍तेमाल करता है. इस संबंध में वाहन स्‍वामी को पता नहीं होता है. अनिल छिकारा बता रहे हैं कि वाहन बेचने के बाद डीलर या कंपनी ऑनलाइन वाहन को अपने नाम  करा  सकेगा. यानी वाहन बेचते ही मालिक की कोई जिम्‍मेदारी नहीं रहेगी. इसके अलावा वाहन स्‍वामी डर की वजह से बाहर वाहन न बेचकर आसपास या  पहचान के व्‍यक्ति को सस्‍ते दामों में काम बेच देता था. इससे उसे आर्थिक नुकसान भी होता था. नए नियम बनने के बाद इस तरह का डर नहीं रहेगा.

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यह होगा अनिवार्य

. वाहन डीलरों को अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना होगा, जो 5 साल तक वैध होगा.

. रजिस्टर्ड मालिक जब डीलर को वाहन सौंपेगा तो इसकी सूचना व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर देनी होगी. जो डीलर देगा.

. खरीदे गए पुराने वाहनों  के रजिस्ट्रेशन/ फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्युअल, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एनओसी, ओनरशिप ट्रांसफर के लिए डीलर या कंपनी वयं आवेदन कर सकेगा.

Tags: Road and Transport Ministry

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सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों की बिक्री और खरीद के नियम बदलने से होगा फायदा, बता रहे हैं एक्सप... - News18 हिंदी
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Wednesday, September 14, 2022

15 वर्ष की आयुवाले वाहनों का नवीनीकरण अनिवार्य - अमर उजाला

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विस्तार

मुरादाबाद। 15 साल की आयु पूरी कर चुके दो पहिया, चार पहिया या अन्य वाहन संचालन के योग्य नहीं माने जाएंगे। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए पहले परिवहन विभाग से नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण 13 दिसंबर 22 तक कराना होगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह ने बताया कि वाहन की समय सीमा समाप्त होेने के बाद वाहनों का पंजीयन कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम -52 के तहत आयु पूरा करने वाले वाहन को सार्वजनिक स्थान पर संचालन के योग्य नहीं माना जाएगा। अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के तहत सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहनों के संचालन से खतरा पैदा होगा। नवीनीकरण नहीं कराने पर ऐसा माना जाएगा कि वाहन स्वामी अपने वाहन के संचालन का इच्छुक नहीं ंहै। मुरादाबाद में पंजीकृत 13 वाहनों की सीरीज को अन्य राज्यों को जांच के लिए भेजा गया था। इन वाहनों को तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। पंजीकृत यूपी 21डब्ल्यू सीरीज के वाहनों के पंजीयन तीन माह के लिए समाप्त हो चुके हैं॥ यदि किसी वाहन के पंजीयन छह माह तक रहने की स्थिति में पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा खुद निरस्त किया जा सकता है। निलंबित किया गया वाहन संचालन के योग्य नहीं माना जाएगा। वाहनों के पंजीयन निस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मामले में वाहन स्वामी को डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है। निलंबन के क्रम में पंजीयन पुस्तिका कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वाहन संचालन में कोई दुर्घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा। दुबारा बाइक पंजीयन के लिए 1400 रुपये, हल्का मोटर वाहन (कार) प्राइवेट के लिए 5800 रुपये निर्धारित किया गया है। देरी से पंजीयन कराने के मामले में बाइक स्वामी से तीन सौ रुपये, अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए पांच सौ रुपये अतिरिक्त वसूला जाएगा।

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15 वर्ष की आयुवाले वाहनों का नवीनीकरण अनिवार्य - अमर उजाला
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Car Safety: भारत में कारों के लिए वैश्विक सुरक्षा मानदंडों को अपनाया जाए, गडकरी की वाहन निर्माताओं से अपील - अमर उजाला

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि भारत में ज्यादातर ऑटोमोबाइल निर्माता पहले से ही 6 एयरबैग वाली कारों का निर्यात कर रहे हैं, और देश में कारों के लिए समान सुरक्षा मानदंडों को अपनाने की जरूरत है। गडकरी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उन्हें छोटे किफायती कारों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की सुरक्षा के बारे में भी सोचना चाहिए। 

दिल्ली में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसीएमए) के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए, गडकरी ने कहा कि हर साल लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं 1.5 लाख लोगों की जान लेती हैं और 3 लाख से ज्यादा घायल हो जाते हैं। 

उन्होंने कहा, "भारत में अधिकांश ऑटोमोबाइल निर्माता 6 एयरबैग वाली कारों का निर्यात कर रहे हैं। लेकिन भारत में, आर्थिक मॉडल और लागत के कारण, वे कतरा रहे हैं।" 

गडकरी ने आश्चर्य जताया कि ऑटोमोबाइल निर्माता भारत में इकॉनमी कारों का इस्तेमाल करने वाले लोगों के जीवन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। ज्यादातर, निम्न मध्यम वर्ग के लोग छोटी इकॉनमी वाली कारें खरीदते हैं। 

एयरबैग एक व्हीकल ऑक्यूपेंट-रिस्ट्रेंट सिस्टम (वाहन अधिभोगी-संयम प्रणाली) है जो टक्कर के दौरान चालक और वाहन के डैशबोर्ड के बीच गुब्बारे की तरह फुल जाती है, जिससे गंभीर चोटों को रोका जा सकता है।

मंत्री ने कहा कि देश में दुर्घटनाओं को कम करना समय की मांग है।

गडकरी ने कहा, "दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हमें ऑटोमोबाइल उद्योग के सहयोग की जरूरत है। सुरक्षित कारों के उत्पादन के लिए निर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए।"

सरकार अक्तूबर से कार निर्माताओं के लिए आठ सीटों वाले वाहनों में कम से कम छह एयरबैग उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाने की कोशिश कर रही है।

गडकरी की टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि ऑटोमोबाइल उद्योग यह चिंता जताती रही है कि वाहनों के लिए हाई टैक्स और सख्त सुरक्षा और उत्सर्जन मानदंडों ने उनके उत्पादों को महंगा बना दिया है। 

इस साल की शुरुआत में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एक बयान में कहा कि साइड से लगने वाले टक्कर से मोटर वाहन में बैठने वालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (सीएमवीआर), 1989 में संशोधन करके सुरक्षा फीचर्स को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

बयान में कहा गया था, "14 जनवरी, 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्तूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 श्रेणी के वाहनों को दो साइड / साइड टोरसो एयर बैग से लैस किया जाएगा, फ्रंट रो आउटबोर्ड में बैठने वाले हर व्यक्तियों के लिए एक-एक एयरबैग होगा। और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स, आउटबोर्ड पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक होगा। 

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1.55 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई - औसतन हर रोज 426 या हर एक घंटे में 18 - जो किसी भी कैलेंडर वर्ष में अब तक दर्ज की गई सबसे अधिक मौत का आंकड़ा है। 

'भारत में सड़क दुर्घटनाएं - 2020' शीर्षक वाली रिपोर्ट के मुताबिक, 11 प्रतिशत से ज्यादा मौतें और चोटें सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करने के कारण हुईं।

गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार का सर्वोच्च एजेंडा है।

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Tuesday, September 13, 2022

झारखंड में स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू, वाहनों को स्क्रैप कराने पर 25 फीसदी तक मोटरवाहन टैक्स में छूट - News Wing Hindi News Paper

Ranchi : झारखंड सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने पर नये वाहन के निबंधन के समय टैक्स में छूट दी जायेगी. इसके तहत झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 के अंतर्गत लागू मोटर यानों को पथ कर भुगतान में रियायत दी जायेगी. इसके अंतर्गत यदि वाहन निछेप प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत रजिस्टर वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी को स्वीकृत किया जाता है तो नये वाहन के निबंधन के समय यान का स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर गैर परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर में 25% रियायत मोटर वाहन कर में प्रदान किया जायेगा. जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक किया जा सकेगा. वहीं परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 15 परसेंट छूट, रियायत मोटर वाहन कर में प्रदान किया जायेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रेशन की तिथि से 8 वर्ष तक किया जा सकेगा. इस संबंध में 1 सितंबर को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली थी जिसके बाद परिवहन विभाग के सचिव कमल किशोर सोन के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. जारी अधिसूचना के अनुसार रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में परिवहन आयुक्त झारखंड को नामित किया गया है.

रजिस्ट्री कृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना की जायेगी

परिवहन विभाग ने रजिस्ट्री कृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए भी कदम बढ़ाये हैं. इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किया है. स्क्रैपिंग की सुविधा स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, सोसाइटी, कंपनी के पास दस्तावेज का होना और निगमन प्रमाण पत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रेशन, वैद्य माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण और वैध स्थायी खाता इत्यादि होना भी जरूरी है. प्रदूषण बोर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना होगा.

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Saturday, September 10, 2022

Kamrup दो मोटर वाहन शोरूम में भीषण आग! - Samachar Nama

Kamrup  दो मोटर वाहन शोरूम में भीषण आग!

असम न्यूज़ डेस्क, शिष्ठ इलाके के पास स्थित दो मोटर वाहन शोरूम में सुबह भीषण आग लग गई. बेनेली और इसुजु के शोरूम में आग लग गई और 10 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ. किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी.आग में इसुजु की छह कारें और बेनेली की आठ मोटरसाइकिलें जल कर खाक हो गईं.सूचना मिलने के 15 मिनट के भीतर दमकल एवं आपात सेवा विभाग मौके पर पहुंच गया और नौ दमकल ट्रकों को बचाव अभियान में लगाया गया. आज हमारे क्षेत्र में सुबह-सुबह बिजली की आपूर्ति नहीं हुई थी. बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद हमने देखा कि सुबह करीब 6.15 बजे शोरूम से आग की तेज लपटें निकल रही थीं. यह शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता था, ”पास के एक निवासी ने कहा.

कई कारें शोरूम के पीछे स्थित गोदाम में रखी थीं. आग लगने के बाद मकान के अंदर रखा एलपीजी सिलेंडर भी फट गया. परिसर में गैलन पेट्रोल और डीजल भी रखा था.आज हमारे क्षेत्र में सुबह-सुबह बिजली की आपूर्ति नहीं हुई थी. बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद हमने देखा कि सुबह करीब 6.15 बजे शोरूम से आग की तेज लपटें निकल रही थीं. यह शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता था, ”पास के एक निवासी ने कहा.

कई कारें शोरूम के पीछे स्थित गोदाम में रखी थीं. आग लगने के बाद मकान के अंदर रखा एलपीजी सिलेंडर भी फट गया. परिसर में गैलन पेट्रोल और डीजल भी रखा था.
कामरूप न्यूज़ डेस्क !!!
 

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Friday, September 9, 2022

एक दिन में कितनी बार कट सकता है आपका चालान, जानें क्या कहता है ट्रैफिक रूल - India.com हिंदी

यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है और इन नियमों का पालन न करने पर लोगों का चालान भी कटता है. लेकिन इसके साथ ही सबसे जरूरी है कि नियमों के बारे में जानकारी होना. जब नियमों की जानकारी नहीं होती है तो लोगों के मन में कई सवाल होते हैं. ऐसा ही एक सवाल है कि एक दिन में क्या दो बार चालान कट सकता है…या फिर आपके मन में ये सवाल आया होगा कि एक वाहन का दिन में कितनी बार चालान कट सकता है..Also Read - West Bengal: अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी महंगी पड़ेगी, अब 500 की जगह 5000 हजार रुपए फाइन लगेगा

भारत सरकार ने साल 2019 में यातायात नियमों को अपडेट करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया है. नए यातायात नियम देश के सभी हिस्सों में अलग-अलग शर्तों पर लागू किया गया है. इनमें कुछ नियमों राज्यों पर आधारित हैं तो कुछ नियम पूरे देश में एक समान हैं… Also Read - महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम लागू किया, कट सकता है 200 से लेकर एक लाख रुपये तक का चालान

ये है नियम

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को एक ही नियम तोड़ने के लिए दो बार जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, जब तक कि विचाराधीन अपराध ओवरस्पीडिंग वाला न हो. हालांकि, अगर आपने कट चुके जुर्माने की रसीद खो दी है और अगर आपका वाहन एक राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुका है तो वहां आपको उसी नियम को तोड़ने के चलते फिर से जुर्माना भरना पड़ सकता है. Also Read - बिना हेलमेट बाइक चलाने पर अब खैर नहीं! ड्राइविंग लाइसेंस पर इतने दिनों तक लग सकता है बैन

बिना DL के चालान

यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो आप पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. लेकिन यदि आपका बिना DL के गाड़ी चलाने का चालान काटा जा चुका है तो यदि आप उसी दिन दोबारा बिना DL के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका दोबारा चालान नहीं कटेगा.

हालांकि यदि आपके पास DL है और आप घर पर भूल गए हैं तो चालान भरते समय आप DL को प्रस्तुत कर भारी चालान की रकम से बच सकते हैं. आपको सिर्फ 100 रुपये जुर्माने के तौर पर देना होगा.

यातायात नियमों का उल्लंघन करना न केवल अवैध है और रोड सेफ्टी के लिहाज से भी खतरनाक है. इसलिए, सड़क पर वाहन ले जाते समय सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए.

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Tuesday, September 6, 2022

Airbag: Car में छह एयरबैग को अनिवार्य करने की तैयारी में सरकार, बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं बनी चिंता का सबब... - IndiaTV Paisa

Six Airbags - India TV Hindi News
Photo:FILE Six Airbags

Highlights

  • केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी
  • सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना
  • पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना

Airbag:  केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम छह ‘एयरबैग’ को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है। इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। गडकरी ने आठ सीट वाले वाहनों के लिए कम से कम छह एयरबैग को अनिवार्य करने संबंधी सवाल पर कहा, ‘‘कोशिश तो है।’’

सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है। उन्होंने ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए। केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।

10% से कम कारों में 6-एयरबैग की सुविधा

भारतीय सड़कों पर चलने वाले कम से कम 90 फीसदी वाहन में छह एयरबैग नहीं है। वाहन कंपनियां यह सुविधा अभी सिर्फ महंगी गाड़ियों में ही उपलब्ध करा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकांश खरीदार अधिक एयरबैग के विकल्प के साथ आने वाले मॉडल में भी सस्ते वेरिएंट का विकल्प चुनते हैं। इसके चलते छह एयरबैग वाली गाड़ियों की मांग कम है। कार में दो एयरबैग फीचर भी सरकार द्वारा एक आदेश के माध्यम से इसे अनिवार्य करने के बाद आया है।  जिससे सभी कार कंपनियों को इस साल जनवरी से दो एयरबैग अपग्रेड करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

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Road Safety: कार की पिछली सीट पर भी बेल्ट लगाना होगा अनिवार्य, गडकरी का ऐलान, जानिए कितना लगेगा जुर्माना - Webdunia Hindi

नई दिल्ली। कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए लगाना अब होगा आवश्यक होगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में एक कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया। पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार वाहन विनिर्माताओं के लिए पिछली सीट की सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली को अनिवार्य करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, सभी वाहन विनिर्माताओं के लिए केवल आगे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट ‘रिमाइंडर’ देना अनिवार्य है।
कितना लगेगा जुर्माना : केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यह नियम अनिवार्य है। यातायात पुलिसकर्मी भी पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के सीट बेल्ट लगाने पर जुर्माना नहीं लगाते हैं।
उन्होंने ‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंगलवार को कहा कि पालघर में रविवार को एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद हमने यह निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट अलार्म प्रणाली होनी चाहिए।
6 बैग अनिवार्य करेगी सरकार : केंद्र सरकार वाहन कंपनियों के लिए अक्टूबर से आठ सीट वाले वाहनों में कम से कम 6 ‘एयरबैग’ को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उठाया जा रहा है।
इससे पहले इसी साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि वाहन यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का फैसला किया गया है, ताकि वाहनों में सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।
गडकरी ने आठ सीट वाले वाहनों के लिए कम से कम छह एयरबैग को अनिवार्य करने संबंधी सवाल पर कहा, ‘कोशिश तो है।’

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Monday, September 5, 2022

अब देश में चल सकेंगी विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली कारें, सरकार ने लागू किए ये नए नियम - India.com हिंदी

आपने अपने देश और राज्य में अलग-अलग राज्यों के वाहन तो चलते देखे होंगे लेकिन किसी दूसरे देश की गाड़ी चलती हुई नहीं देखे होंगे. दरअसल नियमों के मुताबिक ऐसा संभव नहीं था. लेकिन अब जल्द ही आप देश में भी विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को चलते देख पाएंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत पर्सनल व्हीकल (निजी वाहनों) की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है.Also Read - अब BS-6 वाहनों में भी लगवा सकेंगे CNG-LPG किट, सरकार ने दी अनुमति, मिलेगा बेहतर माइलेज

मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन (मोटर व्हीकल नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल) भारत यात्रा नियम 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले वाहन के पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. Also Read - औसतन हर दिन 38 किमी NH का हो रहा निर्माण, इसे 40 KM करने का लक्ष्य, जो विश्व में रिकॉर्ड होगा: नितिन गडकरी

इसमें कहा गया है कि वाहन के ड्राइवर के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए. इसके अलावा वाहन में बीमा पॉलिसी और पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए. Also Read - Online Booking for HSRP, Colour-Coded Stickers: अपनी गाड़ी में जल्दी लगवाएं ये दोनों चीजें, ये है प्रोसेस

दरअसल विदेशों से आने वाले कई राजनयिक या मेहमान जब भारत आते थे तो सुरक्षा और अन्य कारणों के चलते वो अपने वाहन भी साथ लेकर आते हैं. हालांकि उन वाहनों के लिए कोई नियम नहीं थे लेकिन अब परिवहन मंत्रालय ने नया नियम लागू कर दिया है. अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आता है और अपने साथ कोई वाहन लाता है तो उन्हें ये नियम मानने पड़ेंगे. ये नियम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं.

नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो भारत में लाने से पहले इसके लोकल अथॉरटी की ओर से जारी किया अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामान (गुड्स) को भारतीय क्षेत्र में लाने- ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

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भारत की सड़कों पर दिखेंगी विदेशी गाड़ियां, जर्मनी, अमेरिका और रूस जैसे देशों की नंबर प्लेट लगाकर चल सकेंगे वाहन - TV9 Bharatvarsh

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है. इस नियम के बाद अब भारत की सड़कों पर दूसरे देशों में रजिस्टर्ड गाड़ियां विदेशी नंबरों के साथ दिखेंगी.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत निजी वाहनों की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है. सरकार के नियम के मुताबिक ऐसा करने के लिए बस कुछ कागजों की जरूरत होगी. इन कागजों के आधार पर कोई भी विदेशी नंबर प्लेट के साथ देश में वाहन को चला सकेगा.

मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन भारत यात्रा नियम, 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले वाहन के पास एक वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए.

कौन से कागजों की पड़ेगी जरूरत?

इसमें कहा गया है कि वाहन चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए. साथ ही, वाहन में बीमा पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए.

अधिसूचना के अनुसार, यदि ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो जारीकर्ता प्राधिकारण द्वारा विधिवत प्रमाणित एक अधिकृत अनुवाद मूल कागजात के साथ होना चाहिए. इसमें कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में पंजीकृत मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामान को भारतीय क्षेत्र में लाने- ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

मार्च में जारी हुआ था नोटिफिकेशन

सरकार ने इस नियम को लेकर मार्च 2022 में नोटिफिकेशन जारी किया था. नोटिफिकेशन में बताया गया था, वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट और इंश्योरेंस कॉपी के साथ ऐसा करना संभव होगा. (भाषा इनपुट के साथ)

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Saturday, September 3, 2022

EV Fire Safety: अब बेफिक्र होकर इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं आप, 1 अक्टूबर से बदलने आज रहे हैं ये नियम - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

EV Battery Fire Safety: सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान शामिल किया है. ये मानक 1 अक्टूबर से प्रभाव में आएंगे. दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में आग लगने की घटनाओं को लेकर चिंता के बीच मंत्रालय ने यह कदम उठाया है. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, संशोधनों में बैटरी, ‘ऑन-बोर्ड चार्जर', ‘बैटरी पैक' का डिजाइन और आंतरिक सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल है.

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Friday, September 2, 2022

मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों मे बदलाव, ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल में करा सकेंगे रिन्यू - Lagatar Hindi

Ranchi: मोटर वाहन अधिनियम 2019 के नियमों में बदलाव किया गया है. नियम तोड़ने पर जुर्माने समेत लाइसेंस को लेकर कई बदलाव किए गए हैं. केंद्र सरकार ने नए कानून में जहां लाइसेंस रिन्यू कराने में एक महीने की छूट की बजाय एक साल तक की बिना फीस छूट दी है तो वहीं कुछ सख्ती भी की है.

रांची समेत पूरे राज्‍य में नये नियम लागू

हर साल एक हजार रुपए जुर्माना चुकाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की छूट थी. नए बदलाव में लाइसेंस बनवाने में चार श्रेणी तय कर दी गई है. प्राइवेट लाइसेंस धारक के लिए एक बड़ा बदलाव यह किया गया है कि 50 साल की उम्र होने पर हर पांच साल में लाइसेंस रिन्यू कराते समय उन्‍हें जो फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता था, वह अब नहीं देना होगा. वहीं व्यावसायिक वाहन चालकों को भी अब हर तीन साल में लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी.

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जानें क्या-क्या हुआ बदलाव

–चालक की उम्र 55 साल हो गई है, तो लाइसेंस उसके बाद सिर्फ 5 साल का बनेगा, यानी प्रत्येक पांच साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा.
-व्यवसायिक लाइसेंस अब हर तीन साल में नहीं, पांच साल में रिन्यू कराना होगा. व्यावसायिक लाइसेंस के लिए अब 8वीं पास की शर्त भी खत्म हो गई है.
-उम्र 50 साल से ज्यादा और 55 साल से कम है तो लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा.
-उम्र 30 साल से कम है तो पहली बार में ड्राइविंग लाइसेंस 40 साल की उम्र पूरी होने तक की बनेगी.

­­­इसे भी पढ़ें-­­­­कांग्रेस का हल्ला बोल, कहा, 3 साल में GDP 3 फीसदी बढ़ी, इकॉनमी नहीं, विपक्ष की सरकारों को रीसेट कर रही मोदी सरकार

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अब वाहन के शीशे पर ये निशान हुआ अनिवार्य, ट्रैफिक नियमों में हुए अहम बदलाव - News Nation

Traffic Rules: पहिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ बदलाव किये हैं. नियमों को फॅालो न करना आपके लिए नई मुशीबत खड़ी कर सकता है. आपको बता दें कि अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखान

News Nation Bureau | Edited By : Sunder Singh | Updated on: 02 Sep 2022, 10:00:32 AM
Traffic

सांकेतिक तस्वीर (Photo Credit: News Nation)

नई दिल्ली :  

Traffic Rules: पहिवहन मंत्रालय ने ट्रैफिक रूल्स में कुछ बदलाव किये हैं. नियमों को फॅालो न करना आपके लिए नई मुशीबत खड़ी कर सकता है.
आपको बता दें कि अब वाहनों के विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाणपत्र (fitness certificate) और मोटर वाहन पंजीकरण का चिन्ह दिखाना अनिवार्य हो गया है. सड़क परिवहन (road transport)और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक मसौदा अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी है. नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है.  इसलिए अपने वाहन के अगले शीशे पर दोनो जानकारियां दर्ज करें. यही नहीं केन्द्रीय परिवहन मंत्री (Union Transport Minister Nitin Gadkari) ने नियमों में बदलाव को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा है. इसलिए खासकर दिल्ली एनसीआर में जल्द ही सभी वाहन चालकों को दोनों स्टीकर शीशे पर चिपकाने होंगे.

यह भी पढ़ें : Ration Card धारकों को बड़ी खुशखबरी, अब घर के नजदीक ही मिलेंगी ये अहम सुविधाएं

आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) के निर्देशन में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की ओर से जारी मसौदा अभिसूचना के अनुसार, वाहन के विंडस्क्रीन पर दिनांक, माह और वर्ष के प्रारूप में फिटनेस प्रमाण पत्र की वैधता की सूचना देनी होगी. इसके अलावा मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न भी निर्धारित तरीके से वाहनों पर प्रदर्शित किया जाएगा. अधिसूचना में कहा गया है कि भारी माल, यात्री वाहनों, मध्यम माल, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर नीले रंग की पृष्ठिभूमि में पीले रंग में टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में प्रदर्शित किया जाएगा. इसी तरह ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल में यदि विंड स्क्रीन फिट है तो स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर सूचना प्रदर्शित की जाएगी.

यही नहीं  इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा. इसे टाइप एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में प्रदर्शित किया जाएगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह सूचना सार्वजनिक कर दी है. इसलिए समय रहते वाहन मालिक नियमों का फॅालो कर लें. अन्यथा भुगतना पड़ेगा.

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First Published : 02 Sep 2022, 10:00:32 AM

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Thursday, September 1, 2022

स्कॉर्पियो, बोलेरो की सेल ने मचाई धूम, 87 प्रतिशत बढ़ी महिंद्रा की यात्री वाहन बिक्री - India.com हिंदी

वाहन विनिर्माता महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) की घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री अगस्त, 2022 में 87 प्रतिशत बढ़कर 29,852 इकाई पर पहुंच गई. महिंद्रा ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में कहा कि कंपनी ने पिछले साल इसी महीने में 15,973 वाहन बेचे थे.Also Read - महिन्द्रा की Marksman Bulletproof SUV से बढ़ेगी सुरक्षाबलों की ताकत, बंदूक की गोली हो या हैंड ग्रेनेड नहीं होगा असर | Watch video

समीक्षाधीन महीने में कंपनी की कार और वैन बिक्री 336 इकाई रही. अगस्त, 2021 में यह 187 इकाई रही थी. कंपनी ने कहा कि उसने पिछले महीने में 21,492 वाणिज्यिक वाहन बेचे, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 8,814 इकाई था. Also Read - आ रही है महिंद्रा की नई बोलेरो, देखें कैसा है लुक, नए लोगो और ग्रिल के साथ दिख रही है बेहद खूबसूरत

महिंद्रा एंड महिंद्रा के मोटर वाहन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष विजय नाकरा ने कहा कि कंपनी के पोर्टफोलियो में मांग मजबूत बनी हुई है. इसके अलावा स्कॉर्पियो-एन, स्कॉर्पियो क्लासिक और बोलेरो मैक्स पिक-अप जैसे नये वाहनों को बाजार में लाने से भी विकास को गति देने में मदद मिली है. Also Read - रुक कर कार खरीदने में है बड़ा फायदा, ये 6 कंपनियां ला रही हैं अपनी कारों के नए मॉडल, देखें आपके लिए कौन है बेस्ट

ट्रैक्टर खंड में पिछले महीने कुल बिक्री मामूली बढ़कर 21,520 इकाई हो गई, जबकि अगस्त,2021 में यह 21,360 इकाई रही थी.

टाटा

बात करें दूसरी भारतीय वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स की तो अगस्त-2022 में इसकी कुल बिक्री 36 प्रतिशत बढ़कर 78,843 इकाई हो गई. कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने पिछले साल के इसी महीने में 57,995 इकाइयों की बिक्री की थी.

अगस्त में टाटा मोटर्स की कुल घरेलू बिक्री 41 प्रतिशत बढ़कर 76,479 इकाई हो गई. कंपनी ने अगस्त, 2021 में 54,190 इकाइयां डीलरों को भेजी थी.

घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने 68 प्रतिशत बढ़कर 47,166 इकाई पर पहुंच गई. एक साल पहले यह आकंड़ा 28,018 इकाई रहा था.

पिछले महीने घरेलू बाजार में कंपनी की वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 29,313 इकाई हो गई. पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 26,172 वाणिज्यिक वाहन बेचे थे.

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EV Battery Fire Safety: सड़क मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा नियमों में किया संशोधन, एक अक्तूबर से होगा लागू - अमर उजाला

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इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग की घटनाओं के मामलों से चिंतित, सड़क परिवहन मंत्रालय ने बैटरी सुरक्षा मानकों में अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान पेश किए हैं, जो 1 अक्तूबर से लागू होंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है।

इन संशोधनों में बैटरी सेल, ऑन-बोर्ड चार्जर, बैटरी पैक का डिजाइन और इंटरनल सेल शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण थर्मल प्रसार से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा आवश्यकताएं शामिल हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1 अक्तूबर, 2022 से संबंधित श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए संशोधित मानकों को अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी की गई है।

इस साल अप्रैल में, Ola Electric (ओला इलेक्ट्रिक), Okinawa Autotech (ओकिनावा ऑटोटेक) और Pure EV (प्योर ईवी) जैसे निर्माताओं के इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने के मामले सामने आए थे। इसने सरकार को जांच के लिए एक पैनल बनाने के लिए प्रेरित किया। 

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New Traffic Rules: अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2,000 रुपये का चालान, जानिए क्या है वजह - मनी कंट्रोल

New Traffic Rules: नए ट्रैफिक नियमों (new traffic rules) के मुताबिक हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या यह नियम सच है? आज हम आपको इस नियम की वास्तविकता के बारे में बता रहे हैं। दरअसल न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act – MVA) के मुताबिक, अगर कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है। तब ऐसी स्थिति में उस पर नियम 194D MVA के तहत 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है।

बच्चों को नहीं लगाया हेलमेट तो 1000 का जुर्माना

वहीं, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and National Highways) की ओर से दोपहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, दोपहिया वाहन पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी जरूरी है। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...