Ranchi : झारखंड सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2022 को लागू कर दिया है. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग कराने पर नये वाहन के निबंधन के समय टैक्स में छूट दी जायेगी. इसके तहत झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 2001 के अंतर्गत लागू मोटर यानों को पथ कर भुगतान में रियायत दी जायेगी. इसके अंतर्गत यदि वाहन निछेप प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत रजिस्टर वाहन स्क्रैपिंग फैसिलिटी को स्वीकृत किया जाता है तो नये वाहन के निबंधन के समय यान का स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर गैर परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर में 25% रियायत मोटर वाहन कर में प्रदान किया जायेगा. जिसका उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष तक किया जा सकेगा. वहीं परिवहन वाहन के मामले में वर्तमान कर का 15 परसेंट छूट, रियायत मोटर वाहन कर में प्रदान किया जायेगा जिसका उपयोग रजिस्ट्रेशन की तिथि से 8 वर्ष तक किया जा सकेगा. इस संबंध में 1 सितंबर को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति मिली थी जिसके बाद परिवहन विभाग के सचिव कमल किशोर सोन के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गयी है. जारी अधिसूचना के अनुसार रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के रूप में परिवहन आयुक्त झारखंड को नामित किया गया है.
रजिस्ट्री कृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना की जायेगी
परिवहन विभाग ने रजिस्ट्री कृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना के लिए भी कदम बढ़ाये हैं. इसके लिए आवेदन भी आमंत्रित किया है. स्क्रैपिंग की सुविधा स्थापित करने के लिए व्यक्तियों, सोसाइटी, कंपनी के पास दस्तावेज का होना और निगमन प्रमाण पत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रेशन, वैद्य माल और सेवा कर रजिस्ट्रीकरण और वैध स्थायी खाता इत्यादि होना भी जरूरी है. प्रदूषण बोर्ड के मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करना होगा.
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झारखंड में स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू, वाहनों को स्क्रैप कराने पर 25 फीसदी तक मोटरवाहन टैक्स में छूट - News Wing Hindi News Paper
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