आपने अपने देश और राज्य में अलग-अलग राज्यों के वाहन तो चलते देखे होंगे लेकिन किसी दूसरे देश की गाड़ी चलती हुई नहीं देखे होंगे. दरअसल नियमों के मुताबिक ऐसा संभव नहीं था. लेकिन अब जल्द ही आप देश में भी विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को चलते देख पाएंगे. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को बताया कि उसने अन्य देशों में पंजीकृत पर्सनल व्हीकल (निजी वाहनों) की भारतीय क्षेत्र में आवाजाही को औपचारिक कर दिया है.Also Read - अब BS-6 वाहनों में भी लगवा सकेंगे CNG-LPG किट, सरकार ने दी अनुमति, मिलेगा बेहतर माइलेज
मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में बताया कि मोटर वाहन गैर-परिवहन वाहन (मोटर व्हीकल नॉन-ट्रांसपोर्ट व्हीकल) भारत यात्रा नियम 2022 के तहत देश में आवागमन की अनुमति पाने वाले वाहन के पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए. Also Read - औसतन हर दिन 38 किमी NH का हो रहा निर्माण, इसे 40 KM करने का लक्ष्य, जो विश्व में रिकॉर्ड होगा: नितिन गडकरी
इसमें कहा गया है कि वाहन के ड्राइवर के पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट होना चाहिए. इसके अलावा वाहन में बीमा पॉलिसी और पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए. Also Read - Online Booking for HSRP, Colour-Coded Stickers: अपनी गाड़ी में जल्दी लगवाएं ये दोनों चीजें, ये है प्रोसेस
दरअसल विदेशों से आने वाले कई राजनयिक या मेहमान जब भारत आते थे तो सुरक्षा और अन्य कारणों के चलते वो अपने वाहन भी साथ लेकर आते हैं. हालांकि उन वाहनों के लिए कोई नियम नहीं थे लेकिन अब परिवहन मंत्रालय ने नया नियम लागू कर दिया है. अगर कोई विदेशी मेहमान भारत आता है और अपने साथ कोई वाहन लाता है तो उन्हें ये नियम मानने पड़ेंगे. ये नियम सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं.
नोटिफिकेशन के अनुसार, अगर ये दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो भारत में लाने से पहले इसके लोकल अथॉरटी की ओर से जारी किया अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि भारत के अलावा किसी अन्य देश में रजिस्टर्ड मोटर वाहनों को स्थानीय यात्रियों और सामान (गुड्स) को भारतीय क्षेत्र में लाने- ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
अब देश में चल सकेंगी विदेशी रजिस्ट्रेशन वाली कारें, सरकार ने लागू किए ये नए नियम - India.com हिंदी
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