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मुरादाबाद। 15 साल की आयु पूरी कर चुके दो पहिया, चार पहिया या अन्य वाहन संचालन के योग्य नहीं माने जाएंगे। ऐसे वाहनों को चलाने के लिए पहले परिवहन विभाग से नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण 13 दिसंबर 22 तक कराना होगा।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी छवि सिंह ने बताया कि वाहन की समय सीमा समाप्त होेने के बाद वाहनों का पंजीयन कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम -52 के तहत आयु पूरा करने वाले वाहन को सार्वजनिक स्थान पर संचालन के योग्य नहीं माना जाएगा। अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) के तहत सार्वजनिक स्थान पर ऐसे वाहनों के संचालन से खतरा पैदा होगा। नवीनीकरण नहीं कराने पर ऐसा माना जाएगा कि वाहन स्वामी अपने वाहन के संचालन का इच्छुक नहीं ंहै। मुरादाबाद में पंजीकृत 13 वाहनों की सीरीज को अन्य राज्यों को जांच के लिए भेजा गया था। इन वाहनों को तीन माह के लिए निलंबित किया गया है। पंजीकृत यूपी 21डब्ल्यू सीरीज के वाहनों के पंजीयन तीन माह के लिए समाप्त हो चुके हैं॥ यदि किसी वाहन के पंजीयन छह माह तक रहने की स्थिति में पंजीयन, पंजीयन अधिकारी द्वारा खुद निरस्त किया जा सकता है। निलंबित किया गया वाहन संचालन के योग्य नहीं माना जाएगा। वाहनों के पंजीयन निस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मामले में वाहन स्वामी को डाक के माध्यम से सूचना भेजी गई है। निलंबन के क्रम में पंजीयन पुस्तिका कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वाहन संचालन में कोई दुर्घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व वाहन स्वामी का होगा। दुबारा बाइक पंजीयन के लिए 1400 रुपये, हल्का मोटर वाहन (कार) प्राइवेट के लिए 5800 रुपये निर्धारित किया गया है। देरी से पंजीयन कराने के मामले में बाइक स्वामी से तीन सौ रुपये, अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए पांच सौ रुपये अतिरिक्त वसूला जाएगा।
15 वर्ष की आयुवाले वाहनों का नवीनीकरण अनिवार्य - अमर उजाला
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