Rechercher dans ce blog

Monday, February 28, 2022

हिट एन रन : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कई गुना बढ़ाई मुआवजे की राशि, जानिए कितनी मिलेगी रकम... - Webdunia Hindi

पुनः संशोधित सोमवार, 28 फ़रवरी 2022 (15:09 IST)
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने हिट एंड रन यानी मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्तियों के परिजनों और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे को कई गुना बढ़ा दिया है।
खबरों के अनुसार, ने मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्‍यक्तियों के परिजनों को मिलने वाले मौजूदा मुआवजे में 8 गुना वृद्धि करते हुए 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। जबकि गंभीर रूप से घायलों के मामले में मिलने वाली राशि को भी 4 गुना बढ़ाते हुए 12500 रुपए से 50 हजार रुपए कर दिया है।

ने एक अधिसूचना में कहा कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना, 2022 नाम दिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी। इसके साथ ही मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की समय सीमा तय की गई है।

Adblock test (Why?)


हिट एन रन : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कई गुना बढ़ाई मुआवजे की राशि, जानिए कितनी मिलेगी रकम... - Webdunia Hindi
Read More

Sunday, February 27, 2022

सड़क मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ट्रेलर में तीन डेक तक की अनुमति दी - Navbharat Times

सड़क मंत्रालय ने इस क्षमता वाले दोपहिया वाहनों से जुड़े नियम में किया बड़ा बदलाव, जानिए, क्या होगा असर - IndiaTV Paisa

two wheeler- India TV Paisa
Photo:FILE

two wheeler

Highlights

  • ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ दोपहिया वाहनों के नियम में चेंज
  • अब ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी गई
  • इस बदलाव से ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी

नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया वाहनों की ढुलाई करने वाले ‘रिजिड’ वाहनों तथा ट्रेलर में अधिकतम तीन डेक तक की अनुमति दे दी है। ट्रेलर का वाहन ढुलाई वाला हिस्सा चालक के केबिन के ऊपर नहीं होना चाहिए। रविवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। 

बयान में कहा गया है कि इससे ढुलाई क्षमता में 40 से 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर वाहन नियम-1989 में संशोधन करते हुए रिजिड वाहनों और ट्रेलर में दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए अधिकतम तीन डेक की अनुमति दे दी है।

अलग से जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि नकदी ले जाने वाले वाहन (कैश वैन) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत (बीआईएस) नियम अधिसूचित होने तक वाहन उद्योग मानक-163:2020 की न्यूनतम अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे। इससे कैश वैन के विशेष उद्देश्यीय वाहन के रूप में विनिर्माण, टायर मंजूरी परीक्षण और पंजीकरण में मदद मिलेगी। 

Adblock test (Why?)


सड़क मंत्रालय ने इस क्षमता वाले दोपहिया वाहनों से जुड़े नियम में किया बड़ा बदलाव, जानिए, क्या होगा असर - IndiaTV Paisa
Read More

Friday, February 25, 2022

एक Click पर मिलेंगी International Driving Permit समेत 14 सेवाएं - Patrika News

घर बैठे कर सकेंगे आवेदन : लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन के बाद परिवहन विभाग की नई तैयारी। वाहन ट्रांसफर समेत 14 और सेवाएं होंगी ऑनलाइन। सारथी पोर्टल लाइसेंस और वाहन पोर्टल वाहनों से संबंधित है। दोनों पोर्टल पर एक-एक करके सुविधाएं शुरू होंगी।

इंदौर

Published: February 26, 2022 03:09:05 am

इंदौर. परिवहन विभाग वाहन ट्रांसफर समेत 14 और ऐसी सेवाओं को ऑनलाइन करने जा रहा है, जिनके लिए आवेदकों को आरटीओ कार्यालय जाना पड़ता था। इन सेवाओं की ऑनलाइन सुविधा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले लर्निंग लाइसेंस, लाइसेंस रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन की ऑनलाइन सुविधा मिल रही है।
केंद्र सरकार द्वारा देशभर के वाहनों की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया एकीकृत करने की शुरुआत कर दी गई है। इसका उद्देश्य आरटीओ कार्यालय में दलालों-एवजी के माध्यम से होने वाला भ्रष्टाचार रोकना और जनता को घर बैठे सुविधा देना है। संभागीय परिवहन उपायुक्त सपना जैन ने बताया कि फेसलेस लर्निंग लाइसेंस के साथ लाइसेंस से जुड़ी अन्य सेवाएं भी कुछ दिन पहले ऑनलाइन कर दी गई हैं। इससे कार्यालय में भीड़ कम होने लगी है। 14 और सेवाओं को ऑनलाइन करने की तैयारी की जा रही है। जल्द ही कुल 18 सुविधाओं का लाभ लोग घर बैठे ले सकेंगे।
आवेदन से लेकर पूरी प्रक्रिया घर बैठे
सारथी पोर्टल लाइसेंस और वाहन पोर्टल वाहनों से संबंधित है। दोनों पोर्टल पर एक-एक करके सुविधाएं शुरू होंगी। इसमें सबसे खास वाहन ट्रांसफर है। वर्तमान में इसके लिए क्रेता-विक्रेता दोनों को कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। इसका ऑनलाइन विकल्प तलाशा जा रहा है। सभी सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन के बाद आरटीओ अधिकारी और बाबू फाइल को सत्यापित करेंगे। इसके बाद ही काम हो सकेगा।

एक Click पर मिलेंगी International Driving Permit समेत 14 सेवाएं

एक Click पर मिलेंगी International Driving Permit समेत 14 सेवाएं

ये 14 सेवाएं होंगी ऑनलाइन
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट
लाइसेंस से वाहन की श्रेणी बदलना
मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण का आवेदन
पूरी तरह से निर्मित बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण का आवेदन
पंजीकरण का डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र
पंजीकरण प्रमाण-पत्र के लिए एनओसी
मोटर वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना
मोटर वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण का आवेदन
पंजीकरण प्रमाण पत्र में पता परिवर्तन
मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन
राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिन्ह सौंपने के लिए आवेदन
किराया-खरीद करार की अनुशंसा
किराया-खरीद करार की समाप्ति

newsletter

अगली खबर

right-arrow

Adblock test (Why?)


एक Click पर मिलेंगी International Driving Permit समेत 14 सेवाएं - Patrika News
Read More

Thursday, February 24, 2022

मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में बढ़ा विवाद, एक पुस्तक विशेष से 50 % सवाल आने के आरोप - Zee News Hindi

Jaipur: मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती पर अब एक पुस्तक विशेष में सवालों की संख्या ज्यादा आने से विवाद गहराने लगे हैं. अभ्यर्थियों ने परीक्षा के 150 सवालों में से करीब 70 सवाल जोन टेक कोचिंग की दो महीने पहले लॉन्च की गई पुस्तक में से आने पर आपत्ति जताई है. साथ ही अभ्यर्थियों द्वारा इस पूरे मामले को अब कोर्ट में चुनौती दी जा रही है.

गौरतलब है कि 197 पदों पर 12 और 13 फरवरी को आयोजित मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया. परीक्षा में करीब 6 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे, लेकिन 150 नम्बर के पेपर में से एक ही बुक से करीब 70 सवाल आने के बाद भर्ती से जुड़े बेरोजगारों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं.

ये भी पढ़ें: महिला प्राइवेट पार्ट में छुपाकर लाई 16 करोड़ की हेरोइन, निकालने में डॉक्टर्स को लगे 2 दिन

भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी मुफीद खान का कहना है कि "जोन टेक कोचिंग जिसने महज दो महीने पहले ही एक पुस्तक लॉन्च की और इसी पुस्तक में से करीब 70 सवालों का आना परीक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा करता है. इसके साथ ही पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में इस कोचिंग की पुस्तक में सवालों की संख्या को लेकर विवाद खड़े हुए हैं. इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भी शिकायत दी गई है."

वहीं, दूसरी ओर जोन टेक कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर करण यादव का कहना है कि "करीब 50 फीसदी से ज्यादा सवाल आना ये बताता है की हम कोई भी पुस्तक वर्तमान में परीक्षाओं की स्थिति को देखकर बनाते हैं. हमारे द्वारा निकाली गई पुस्तक सभी के लिए थी, ना की किसी कोचिंग विशेष के लिए, ऐसे में सिर्फ परीक्षा प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कुछ लोग साजिश रच रहे हैं."

Adblock test (Why?)


मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में बढ़ा विवाद, एक पुस्तक विशेष से 50 % सवाल आने के आरोप - Zee News Hindi
Read More

Wednesday, February 23, 2022

सहूलियत: सिकरिया में मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूल का शुभारंभ, लोगों मिलेगी सहूलियत - दैनिक भास्कर

जहानाबाद8 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय ने सदर प्रखंड अंतर्गत सिकरिया पंचायत के मिल्की गांव में मोटर वाहन प्रशिक्षण के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त एक ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि नए संस्थान में चार पहिया, बस, ट्रक इत्यादि वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे ड्राइविंग के क्षेत्र में लोगों को कौशल पाने का अच्छा अवसर जिले में ही उपलब्ध हो सकेगा। दरअसल बिहार राज्य परिवहन विभाग के द्वारा इस केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद विभागीय निर्देशानुसार इस वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है, जिसमें सभी तरह के विभागीय गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए लोगों को ट्रेनिंग देने का प्रावधान है।

अधिकारियों ने बताया कि इस ट्रेनिंग स्कूल के सर्टिफिकेट के आधार पर ही लोगों को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस परिवहन विभाग के द्वारा निर्गत किया जा सकेगा। जिले में यह मोटर ट्रेनिंग प्रशिक्षण स्कूल आधुनिक तकनीक पर बनाया गया है, जिससे जिलावासियों को अब काफी सुविधा होगी। मौके पर सेवनन पंचायत के मुखिया अजीत कुमार व सिकरिया मुखिया समेत सैकड़ों ग्रामीण लोग मौजूद थे। उक्त अवसर पर स्थानीय विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने जिलावासियों को संबोधित करते हुए कहा कि उक्त प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण केन्द्र में सीखने के लिए आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध रहने से प्रशिक्षुओं को काफी सहुलियत होगी।

खबरें और भी हैं...

Adblock test (Why?)


सहूलियत: सिकरिया में मोटर वाहन ट्रेनिंग स्कूल का शुभारंभ, लोगों मिलेगी सहूलियत - दैनिक भास्कर
Read More

मिल्की गांव में डीएम ने किया मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूल का शुभारंभ - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Author: JagranPublish Date: Wed, 23 Feb 2022 11:45 PM (IST)Updated Date: Wed, 23 Feb 2022 11:45 PM (IST)

जागरण संवाददाता, जहानाबाद:

जिलाधिकारी हिमांशु कुमार राय ने बुधवार को सदर प्रखंड की सिकरिया पंचायत के मिल्की गांव में मोटर वाहन प्रशिक्षण के लिए एचआरके वाहन प्रशिक्षण स्कूल का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस स्कूल के माध्यम से चार पहिया, बस, ट्रक इत्यादि वाहनों को चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिले को एक प्रकार का सौगात मिला है, जिससे वाहन चलाने के इच्छुक लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य परिवहन विभाग द्वारा इस केंद्र की स्वीकृति मिलने के बाद विभागीय निर्देशानुसार वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है। सभी तरह के विभागीय गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए लोगों को ट्रेनिग दिया जाएगा। ट्रेनिग सर्टिफिकेट के आधार पर ही लोगो को दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों का ड्राइविग लाइसेंस परिवहन विभाग द्वारा निर्गत किया जा सकेगा। प्रशिक्षण स्कूल आधुनिक तकनीक पर बनाया गया है। जिलावासियों को अब काफी सुविधा होगी। सदर विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ने कहा कि केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक उपकरणों से बनाया गया है। यहां पहले वाहन चालक को सिमुलेटर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रखंड मुखिया संघ के चुनाव का लिया गया निर्णय

जागरण संवाददाता, जहानाबाद:

नगर परिषद क्षेत्र के कोर्ट एरिया में बुधवार को बैठक आयोजित कर प्रखंड मुखिया संघ के गठन का विरोध किया। मौके पर नौरू, मांदिल, किनारी सहित कई पंचायतों के मुखिया ने कहा कि वगैर सहमति का गठन किया गया है। नए सिरे से संघ के गठन का निर्णय लिया गया। नौरू पंचायत के मुखिया श्यामबिहारी ने बताया कि सोमवार को सभी मुखिया प्रखंड में आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। सेवनन पंचायत के मुखिया अजीत कुमार ने लोगों को गुमराह कर मुखिया संघ का गठन कर अध्यक्ष बन गए। उन्होंने कहा कि हमलोग बैठक कर सर्वसम्मति से प्रखंड मुखिया संघ का पुन: गठन करेंगे। वहीं किनारी पंचायत के मुखिया पति अरूण यादव ने बताया कि संघ के चुनाव की जानकारी उन्हें नही थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही बैठक कर सर्वसम्मति से संघ का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमलोग वैसे मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष का चयन करेंगे जो मुखिया के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकें। इस मौके पर जामुक पंचायत के मुखिया फुलेष्वर रजक, पंडुई पंचायत के मुखिया हेंमत यादव, मांदिल पंचायत के मुखिया बबलू यादव सहित कई मुखिया उपस्थित थे।

Edited By: Jagran

Adblock test (Why?)


मिल्की गांव में डीएम ने किया मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूल का शुभारंभ - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
Read More

टीवीएस मोटर ने चालू वित्त वर्ष में 10 लाख दोपहिया वाहनों का निर्यात किया - Navbharat Times

Tuesday, February 22, 2022

उप्र के कानून के तहत परिवहन वाहन अपने कब्जे में लेने पर फाइनेंसर कर के लिए उत्तरदायी : न्यायालय - नवभारत टाइम्स

मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती में बढ़ा विवाद, एक पुस्तक विशेष से 50 % सवाल आने के आरोप - Zee News Hindi

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है डेडलाइन - ऑटो न्यूज - DriveSpark

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है नया नियम

राज्य में ऑटो चलाने वाले ऑटो चालक इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-ऑटो) परमिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इस सुविधा के लिए हरियाणा सरकार 10 मार्च से गुरुग्राम में कैंप लगाएगी, जहां ऑटो ड्राइवर अपनी पुरानी डीजल ऑटो को देकर ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन दे सकते हैं। ई-ऑटो खरीदने पर राज्य सरकार की ई-वाहन और स्क्रैपिंग नीति के तहत ऑटो चालक को सब्सिडी दी जाएगी।

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है नया नियम

पुराने वाहनों के लिए लेनी होगी एनओसी

आपको बता दें कि नए यातायात नियमों के तहत देश में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने के लिए एनओसी (NOC) लेनी पड़ती है। यह उन राज्यों में लागू होता है जहां पुराने वाहनों को चलाने में रोक नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर रोक लगाने का आदेश पहले ही दे दिया था।

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है नया नियम

हरियाणा मोटर वाहन (संशोधन) नियम 2021 नामक नए नियमों के अनुसार, राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र और गैर-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्षेत्र की दो अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। वर्तमान में एनसीआर क्षेत्र में हरियाणा के 13 जिले हैं।

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है नया नियम

नियमों में कहा गया है, "एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र दोनों में संचालित होने वाले वाहनों की अधिकतम आयु पर्यटक परमिट (मोटर कैब) के लिए नौ वर्ष होगी। मोटर कैब के अलावा अन्य टूरिस्ट परमिट के लिए एनसीआर क्षेत्र और गैर-एनसीआर क्षेत्र में आयु सीमा आठ वर्ष होगी।

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है नया नियम

इसी प्रकार, राज्य कैरिज, अनुबंध कैरिज, माल ढुलाई सहित अन्य सभी परमिटों के लिए, सीएनजी/इलेक्ट्रिक/स्वच्छ ईंधन वाहनों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी जबकि एनसीआर क्षेत्र में डीजल वाहनों के लिए यह 10 वर्ष होगी। गैर-एनसीआर क्षेत्र के लिए दोनों श्रेणियों के वाहनों के लिए आयु सीमा 15 वर्ष होगी।

सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है नया नियम

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2015 के आदेश के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में पेट्रोल कारों का जीवन चक्र 15 साल, जबकि डीजल कारों के लिए 10 साल तय किया गया है। हरियाणा सरकार ने 2016 में भी दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एनसीआर जिलों में सड़कों से 15 वर्षीय पेट्रोल और 10 वर्षीय डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए थे।

Adblock test (Why?)


सावधान! अगर आपके पास भी हैं ऐसे वाहन तो हरियाणा में हो जाएंगे बैन, जानें क्या है डेडलाइन - ऑटो न्यूज - DriveSpark
Read More

Sunday, February 20, 2022

पुरानी गाड़ियां हो जाएंगी कबाड़, स्क्रैप पॉलिसी में वाहन मालिकों को रोड टैक्स के साथ-साथ और क्या मिलेंगे लाभ - Patrika News

आसान शब्दों में कहें तो स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ी 15 साल बाद कबाड़ घोषित कर दी जाएगी और निजी गाड़ियां 20 साल के बाद कबाड़ घोषित कर दी जाएंगी। पॉलिसी में वाहन के फिटनेस टेस्ट का भी प्रावधान है। पुराने वाहनों को फिटनेस से गुजरना होगा।

लखनऊ

Updated: February 20, 2022 10:26:33 pm

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को यूपी में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने से कबाड़ पड़ी गाड़ियों को पॉलिसी के तहत स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसका फायदा न सिर्फ मोटर वाहन कंपनियों को मिलेगा बल्कि वाहन मालिक भी लाभ के हकदार होंगे। स्क्रैप पॉलिसी के तहत पुराने और अनफिट वाहनों को हटा दिया जाएगा। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। ऑटोमोटिव बिक्री को बढ़ावा मिलेगा और पुराने वाहनों के साथ जुड़े खतरों को भी कम किया जा सकेगा। आसान शब्दों में कहें तो इस पॉलिसी के तहत कमर्शियल गाड़ी 15 साल बाद कबाड़ घोषित कर दी जाएगी और निजी गाड़ियां 20 साल के बाद कबाड़ घोषित कर दी जाएंगी। पॉलिसी में वाहन के फिटनेस टेस्ट का भी प्रावधान है। पुराने वाहनों को फिटनेस से गुजरना होगा। फेल होने वाले वाहनों को हटा दिया जाएगा।

Vehicle Scrap Policy Rules and Benefits

Vehicle Scrap Policy Rules and Benefits

पांच साल के लिए लागू होते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट प्रत्येक फिटनेस सर्टिफिकेट पांच साल के लिए लागू होता है। जिसके बाद वाहन के मालिक को एक और फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। ऐसे में वाहन मालिकों को 15वें साल में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। अगर टेस्ट में पास होते हैं, तो वाहन रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इस दौरान रोड टैक्स और संभावित "ग्रीन टैक्स" भी देना होगा।

यह भी पढ़ें

कबाड़ हो जाएंगी पुरानी गाड़ियां, स्क्रैप पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी, जानें वाहन मालिकों को मिलेंगे क्या फायदे

रोड टैक्स में मिलेगी छूट? नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत नई गाड़ी लेने पर रोड टैक्स में तीन साल के लिए 25 फीसदी तक छूट की बात कही गई है। राज्य सरकारें प्राइवेट गाड़ियों पर 25 परसेंट और कर्मशियल पर 15 परसेंट तक छूट दे सकती है।

सरकार को क्या फायदा होगा जब लोग पुरानी गाड़ियां स्क्रैप करेंगे और नई गाड़ियां खरीदेंगे तो इससे सालाना करीब 40,000 करोड़ का जीएसटी आएगा। इससे सरकार में रेवेन्यू में भी बढ़ोत्तरी होगी। स्क्रैप पॉलिसी के दायरे में 20 साल से ज्यादा पुराने लगभग 51 लाख हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और 15 साल से अधिक पुराने 34 लाख अन्य एलएमवी आएंगे। इसके तहत 15 लाख मीडियम और हैवी मोटर वाहन भी आएंगे जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं और उनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं हैं।

यह भी पढ़ें

Atal Pension Yojana: रोजाना 7 रुपये के निवेश पर सालाना 60,000 रुपये की सेविंग, टैक्स में भी मिलेगी छूट

वाहन मालिकों को मिलेंगे फायदे स्क्रैप नीति के तहत नकद हो चुकी गाड़ी की कुल कीमत का छह फीसदी नकद पैसा मिलेगा। एक प्रमाण पत्र मिलेगा जिसे दिखाकर वाहन खरीद पर पांच फीसदी टैक्स में भी छूट हासिल होगी। पुराने वाहनों के बार-बार मरम्मत में पैसा खर्च नहीं होगा। पुराने हो चुके व अनफिट वाहनों से सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी।

फिटनेस टेस्ट फेल होने पर क्या होगा व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को वॉलिएंटरी व्हीकल मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम नाम दिया है। अगर कोई गाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है, तो उसे देश में 60-70 रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करना है।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू अपर आयुक्त परिवहन (आईटी) देवेंद्र कुमार त्रिपाठी के मुताबिक, परिवहन विभाग की वेबसाइट पर छह तरह के लोग वाहन को स्क्रैप घोषित करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इसमें कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/ scrappagepolicy पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही 100 रुपये के स्टांप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी कागजों को भी अपलोड करना होगा।

newsletter

अगली खबर

right-arrow

Adblock test (Why?)


पुरानी गाड़ियां हो जाएंगी कबाड़, स्क्रैप पॉलिसी में वाहन मालिकों को रोड टैक्स के साथ-साथ और क्या मिलेंगे लाभ - Patrika News
Read More

Saturday, February 19, 2022

Noida: नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो कटेगा 25,000 का चालान, 3 साल की होगी जेल - ऑटो न्यूज - DriveSpark

Noida: नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो कटेगा 25,000 का चालान, 3 साल की होगी जेल

यही नहीं, अगर अपराध को बार-बार दोहराया गया तो, मोटर वाहन अधिनियम के तहत माता-पिता को 3 साल की जेल भी हो सकती है। पुलिस ने बताया कि कोविड-19 प्रतिबंधों में छूट के बाद स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं, जिसके कारण काफी संख्या में स्कूल जाने वाले बच्चे घर से बाइक या स्कूटर लेकर निकल रहे हैं।

Noida: नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो कटेगा 25,000 का चालान, 3 साल की होगी जेल

मोटर वाहन कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वाहन चलाना गैरकानूनी है। नोएडा पुलिस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एक योजना लेकर आई है, जो उन्हें माता-पिता को जुर्माना जारी करने की अनुमति देगा यदि उनके बच्चे दोपहिया वाहन चलाते या कार चलाते हुए पाए जाते हैं।

Noida: नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो कटेगा 25,000 का चालान, 3 साल की होगी जेल

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, छात्रों को वाहन उपलब्ध कराए जाने के कारण शहर की सड़कों पर लगभग 10,000 ऐसे वाहन चल रहे हैं। फिलहाल एक साल में करीब 90 नाबालिगों को पुलिस पकड़ती है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि नियम का उल्लंघन करने वाले कई लोग इससे बच जाते हैं और स्थिति एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां शहर में लगभग 5-7 फीसदी चालक नाबालिग हैं।

Noida: नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो कटेगा 25,000 का चालान, 3 साल की होगी जेल

नतीजतन पुलिस ने इस नोटिस को स्कूलों के प्रबंधन से भी साझा किया है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग बच्चों को गाड़ी देने से माता-पिता पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या तीन साल की जेल हो सकती है।

Noida: नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो कटेगा 25,000 का चालान, 3 साल की होगी जेल

यह कदम नाबालिग बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकने के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। कम उम्र के बच्चे न केवल अपनी जान को खतरे में डालते हैं बल्कि सड़क पर अन्य वाहन चालकों के लिए खतरा बन सकते हैं। पुलिस का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में पुलिस के इस नए नियम का असर दिखना शुरू हो जाएगा।

Adblock test (Why?)


Noida: नाबालिग बच्चों को वाहन दिया तो कटेगा 25,000 का चालान, 3 साल की होगी जेल - ऑटो न्यूज - DriveSpark
Read More

Uttarakhand: उत्तराखंड में अब नौ माह से चार साल के बच्चे के लिए हेलमेट पहनना होगा जरूरी! परिवहन विभाग... - TV9 Bharatvarsh

माना जा रहा है कि राज्य में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नए नियमों को नई सरकार लागू कर सकती है. राज्य में 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे और उसको बाद राज्य में नई सरकार बनेगी.

Uttarakhand: उत्तराखंड में अब नौ माह से चार साल के बच्चे के लिए हेलमेट पहनना होगा जरूरी! परिवहन विभाग शासन को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में

उत्तराखंड में लागू होगा केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम (सांकेतिक तस्वीर)

उत्तराखंड (Uttarakhand) में अब जल्द ही केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम (Central Motor Vehicles Act) लागू हो सकता है और इसके तहत राज्य में नौ माह से लेकर चार वर्ष तक के बच्चे को मोटर साइकिल बैठने पर पीछे हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना अनिवार्य हो सकता है. असल में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम में इसके लिए प्रावधान किया गया है और राज्य का परिवहन विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जिसे जल्द ही शासन को भेजा जाएगा. माना जा रहा है कि अगर शासन इस प्रस्ताव को मंजूर करता है तो इसे राज्य में लागू किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक राज्य का परिवहन विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने में लगा है और माना जा रहा है कि राज्य में नई सरकार बनने के बाद इसे शासन को सौंपा जाएगा. दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया है और इसमें मोटर साइकिल सवार करने वाले नौ महीने से चार साल की उम्र के बच्चों को पिछली सीट पर ले जाते समय हेलमेट पहनाना जरूरी है. वहीं बच्चा छोटा होने की स्थिति में हार्नेस लगाना जरूरी है. इसके साथ ही हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार बनाया होना चाहिए. सरकार ने नए अधिनियम में ये भी अनिवार्य किया है कि मोटर साइकिल पर चार साल तक के बच्चों को पीछे बैठाने पर उसकी स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

राज्य में भी लागू होगा केन्द्र सरकार का नियम

राज्य के आला अफसरों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जारी गजट में सेफ्टी हार्नेस के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है और केन्द्र सरकार के नियमों को राज्य में भी लागू किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि हाल ही में सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में यह बदलाव किया गया है और इस व्यवस्था को राज्य में भी लागू किया जाना है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

नई सरकार कर सकती है लागू

माना जा रहा है कि राज्य में केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के नए नियमों को नई सरकार लागू कर सकती है. राज्य में 10 मार्च को चुनाव परिणाम आएंगे और उसको बाद राज्य में नई सरकार बनेगी. लिहाजा उसके बाद ही सरकार इस पर फैसला लेगी. हालांकि परिवहन विभाग का कहना है कि वह प्रस्ताव तैयार कर रही है और इस प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें- Uttarakhand Election-2022: उत्तराखंड में वोटिंग के बाद बीजेपी में शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप का दौर, बीजेपी विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बताया गद्दार

ये भी पढ़ें- Uttarakhand Election: उत्तराखंड में महज दस फीसदी आधी आबादी को मिला टिकट, 12 विधानसभा सीटों पर टक्कर दे रही हैं महिला प्रत्याशी

Adblock test (Why?)


Uttarakhand: उत्तराखंड में अब नौ माह से चार साल के बच्चे के लिए हेलमेट पहनना होगा जरूरी! परिवहन विभाग... - TV9 Bharatvarsh
Read More

Thursday, February 17, 2022

कांगड़ा में मोटर वाहन अधिनियम की अवहेलना करने पर पुलिस ने काटे 378 चालान, वसूला 1,22,700 रुपये जुर्माना - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

जिला पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने पर जिला भर में 378 वाहन चालकों के चालान काटे हैं और नसे 122700 रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं अवैध खनन के तहत पुलिस ने सात चालान करके 34300 रुपये जुर्माना वसूला है।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। जिला पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने पर जिला भर में 378 वाहन चालकों के चालान काटे हैं और नसे 1,22,700 रुपये जुर्माना वसूला है। वहीं अवैध खनन के तहत पुलिस ने सात चालान करके 34300 रुपये जुर्माना वसूला है। पुलिस अधीक्षक डा. खुशहाल शर्मा ने बताया कि पुलिस यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों व अवैध खनन को लेकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें यह किसी अन्य के लिए भी घातक हो सकता है। यातायात नियमों की पालना करें।

पंचरुखी थाने ने 28 चालान कर वसूला दस हजार जुर्माना यातायत नियमों की अवहेलना पर की कार्रवाई

पंचरुखी: पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पंचरुखी पुलिस थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री के नेतृत्व में इलाका में अवैध खनन व यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले चालकों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने 28 वाहनों के चालन मोटर वाहन अधिनियम के तहत किए और उनसे दस हजार रुपये जुर्मान वसूला है। वहीं अवैध खनन के तहत एक चालान करके आरोपित से 7200 रुपये जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालें के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा।

अवैध शराब के खिलाफ चल रहा पुलिस का अभियान

धर्मशाला। जिला कांगड़ा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया है। शाहपुर पुलिस थाना के तहत सिद्धपुर निवासी केवल सिंह से डोहव में पुलिस ने 7500 मिलीलीटर देसी शराब बरामद किया। भवारना पुलिस थाने के तहत क्यारवां में तहसील दीरा निवासी क्यारवां की दुकान से छह बोतलें अंग्रेजी शराब की बरामद की है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Edited By: Richa Rana

Adblock test (Why?)


कांगड़ा में मोटर वाहन अधिनियम की अवहेलना करने पर पुलिस ने काटे 378 चालान, वसूला 1,22,700 रुपये जुर्माना - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
Read More

Wednesday, February 16, 2022

Helmet For Child: दो पहिया वाहन पर अब छोटे बच्चों का हेलमेट लगाना अनिवार्य, उल्लंघन पर 1000 का जुर्माना | ड्र - India.com हिंदी

Helmet For Child: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं. इसमें बताया गया कि नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र तक के बच्चों को दो पहिया वाहनों पर ले जाते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना होगा. इसके अलावा वाहन की स्पीड 40kmph से ज्यादा ना हो. केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद नियम लागू होंगे.Also Read - UP News: अयोध्या आ रहे गुजरात के परिवार का दर्दनाक कार एक्सीडेंट, दो बच्चों सहित छह की मौत

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो कहता है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है, सवारी कर रही है या मोटरसाइकिल पर ले जा रही है. सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि ऐसी मोटरसाइकिलों को 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से नहीं चलाया जा सकता. Also Read - Delhi Hindi News: दिल्ली में 87 साल की बुजुर्ग के साथ बलात्कार, 30 साल का स्वीपर गिरफ्तार

क्या है सेफ्टी हार्नेस

सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा. इस तरह, बच्चे के ऊपरी धड़ को ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है. सेफ्टी हार्नेस की एक विशेषता यह भी है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करके दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बनते हैं, जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और दुपहिया की सीट पर बैठा बच्चा सुरक्षित रहता है. मंत्रालय ने आगे कहा कि सेफ्टी हार्नेस सहित प्रोटेक्टिव गियर हल्के वजन, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होने चाहिए. Also Read - World Hindi News: बांग्लादेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6.94 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर्ज, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,591 डॉलर हुई

नियमों उल्लंघन पर देना होगा जुर्माना

नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है.

Adblock test (Why?)


Helmet For Child: दो पहिया वाहन पर अब छोटे बच्चों का हेलमेट लगाना अनिवार्य, उल्लंघन पर 1000 का जुर्माना | ड्र - India.com हिंदी
Read More

Road Safety New Rules : बाइक पर बच्चों को बैठाने वालों को रखना होगा इस बात का ध्यान वरना जुर्माना तय - Zee News Hindi

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport and Highways Ministry) ने दोपहिया वाहनों पर सफर को सुरक्षित बनाए के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (Central Motor Vehicles Act) में संशोधन किया गया है.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक चार साल से कम उम्र के बच्चों को बाइके पर बैठने के लिए हेलमेट (Helmet) और हार्नेस बेल्ट (Harness Belt) का उपयोग अनिवार्य किया गया है.

इसके अलावा दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे तक रखी गई है. इतना ही नहीं नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) रद्द किया जा सकता है.

सेफ्टी हार्नेस की क्वालिटी 

अधिसूचना के अनुसार, सफर के दौरान बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का होने के साथ ही वाटरप्रूफ होना चाहिए. साथ ही उसमें 30 किग्रा भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए.

WATCH LIVE TV 

एक वर्ष के बाद प्रभावी होंगे नियम 

केंद्र सरकार पहले ही वाहन निर्माता कंपनियों को बच्चों के लिए हेलमेट बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर चुका है. ये नियम, केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद प्रभावी होंगे. 

पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था. इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था.

Adblock test (Why?)


Road Safety New Rules : बाइक पर बच्चों को बैठाने वालों को रखना होगा इस बात का ध्यान वरना जुर्माना तय - Zee News Hindi
Read More

Friday, February 11, 2022

जयपुर के 33 परीक्षा केंद्रों पर Motor Vehicle Sub Inspector Direct Recruitment Exam कल से - Patrika News

[unable to retrieve full-text content]

जयपुर के 33 परीक्षा केंद्रों पर Motor Vehicle Sub Inspector Direct Recruitment Exam कल से  Patrika News
जयपुर के 33 परीक्षा केंद्रों पर Motor Vehicle Sub Inspector Direct Recruitment Exam कल से - Patrika News
Read More

शनिवार-रविवार को आयोजित होगी जयपुर मोटर वाहन निरीक्षण सीर्धी भर्ती परीक्षा - Sanjeevni Today

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12 एवं 13 फरवरी (शनिवार -रविवार) को जयपुर मोटर वाहन निरीक्षण सीर्धी भर्ती परीक्षा -2021 का आयोजन जयपुर में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर होगा। बोर्ड द्वारा परीक्षा के निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से सम्पन कराने के लिए व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। 

यह खबर भी पढ़ें: अनोखा गांव: जहां आज भी लड़कियां धारण करती हैं जनेऊ, वजह कर देगी आपको भी हैरान

बोर्ड सचिव पुष्कर राज शर्मा ने बताया कि बोर्ड निष्पक्ष, पारदर्शी एवं परीक्षा आयोजन में गोपनीयता बनाये रखते हुए परीक्षा सम्पन्न कराने कटिबद्ध है। जयपुर मोटर वाहन निरीक्षण भर्ती परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थियों को परीक्षा देने से रोकने एवं नकल पर नकेल कसने के लिए परीक्षा केन्द्रो में प्रवेश से पूर्व व्यापक तलाशी के पश्चात अनुमत दस्तावेजों के आधार पर पहचान सुनिश्चित होने एवं फेस्किंग प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा।

यह खबर भी पढ़ें: अगर शराब का नशा सिर में चढ़ जाए तो तुरंत करें ये उपाय, चुटकियों में उतर जाएगा हैंगओवर

बोर्ड सचिव ने बताया कि प्रश्न पत्र के पैकेट खोले जाने के संबंध में भी केन्द्राधीक्षक को भी स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं पत्र के शील्ड पैकेट निर्धारित समय एवं अनुमत अधिकारियों की उपस्थिति तथा निर्धारित प्रक्रिया की पालना कठोरता से की जाये। सर्तकता दल, आंतरिक सर्तकता दल सहायक केन्द्राधीक्षक एवं पर्यवेक्षकों को भी स्पष्ट हिदायत दी गई है कि प्रश्न पत्र के पैकेट खोलने संबंधी निर्धारित प्रक्रिया की पालना करवाना जाना सुनिश्चित करें।

जयपुर मे JDA approved प्लाट: सीतापुरा पुलिया के पास, टोंक रोड़, मात्र 24.30 लाख में 9314188188

Adblock test (Why?)


शनिवार-रविवार को आयोजित होगी जयपुर मोटर वाहन निरीक्षण सीर्धी भर्ती परीक्षा - Sanjeevni Today
Read More

Thursday, February 10, 2022

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, नियमों की पालना से बच सकती है कई जिंदगियां - Patrika News


ट्रैफिक रूल्स को लेकर अवेयर रहे लोग, खुद के साथ दूसरों के जीवन का रखें ध्यान, बच्चों को हमेशा नियमों की पालना को लेकर करें अपडेट

जयपुर

Published: February 10, 2022 10:08:20 pm

अनुराग त्रिवेदी
जयपुर. देशभर में मोटर वाहनों की संख्यां में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसी के साथ लोगों को ट्रेफिक रूल्स को लेकर सबसे ज्यादा अपडेट रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती किसी दूसरे के जीवन के लिए खतरा बन सकती है, ऐसे में यातायात नियमों की पालना के साथ वाहन चलाएं और खुद के साथ दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रखें। पत्रिका प्लस के इनिशिएटिव ट्रैफिक अवेनयरनेस कैम्पन में लोगों को ऐसे रूल्स की जानकारी दी जा रही है, जिन्हें लोग भ्रांतियां समझते हैं। ऐसे में लोग इन नियमों की पालना करते हुए ही वाहन चलाएं। नियमों से संबंधित जानकारी परिवहन निरीक्षक यशपाल शर्मा ने दी है।

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, नियमों की पालना से बच सकती है कई जिंदगियां

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, नियमों की पालना से बच सकती है कई जिंदगियां

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
नाबालिक के स्कूटी चलाने को सही मानना अक्सर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे स्कूटी चलाकर स्कूल जाते है, लोग स्कूटी को हल्का वाहन मान लेते हैं, जबकि ये ऑटोमेटिव गेयर वाले वाहन होते हैं और इन्हें लाइसेस के बिना चलाना अपराध है।

निमय: धारा 199 ए के तहत किशोर द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर पैरेंट्स पर जुर्माने का प्रावधान और तीन साल की सजा का प्रावधान है। जुर्माना: 25 हजार रुपए :::::::::::::::::::::::::::::::
— एलपीजी किट लगवाकर बिना सूचना के वाहन चलाना

अक्सर लोग अपनी गाडि़यों में एलपीजी किट लगवा लेते हैं और इस बदलाव को गाड़ी की आरसी में अपडेट नहीं करवाते, ऐसे में यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। कई जगह सस्ती किट लगवाने से कई हादसे भी हुए है।

नियम: धारा 52/182ए(4) के तहत मोटर वाहन में रेस्ट्रो फिटिंग करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना: 5000 रुपए प्रति परिवर्तन ::::::::::::::::::::::::::::::::::: — वाहन को मोडिफाइ करवाना लोग अपने वाहन चाहे कार हो या बाइक हो उसमें कई तरह के बदलाव कर देते हैं। यहां तक की उनकी लम्बाई और उंचाई में भी बदलाव कर दिया जाता है, जिसकी परिवहन विभाग में सूचना भी नहीं की जाती, यानी रजिस्ट्रेशन में बदलाव नहीं करवाया जाता। यह भी अपराध की श्रेणी में आता है।

नियम: धारा 52/182ए(4) के तहत मोटर वाहन में रेस्ट्रो फिटिंग करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है।
जुर्माना: 5000 रुपए प्रति परिवर्तन
:::::::::::: बीमा पॉलिसी के बिना ड्राइविंग
भारत में सभी मोटर वाहनों के पास हर समय वैलिड थर्ड पार्टी बीमा कवरेज होना जरूरी है। लोग कई बार जान-बूझकर बीमा पॉलिसी करवाए या रीन्यू करवाए बिना यात्रा करते हैं। इससे खुद के अलावा वे दूसरों को भी संकट में डाल सकते हैं।
नियम: धारा 146 /196 के तहत बीमा पॉलिसी का होना जरूरी है। नहीं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।

जुर्माना: 2000 रुपए ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
विभाग ने कैम्पेन की खबर से दिलवाया संकल्प पत्रिका प्लस की ओर से शुरू किए गए इनिशिएटिव ट्रैफिक अवेयरनेस कैम्पेन की खबर को ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और नियमों की पालना करने के लिए संकल्प भी दिलवाया।

newsletter

अगली खबर

right-arrow

Adblock test (Why?)


छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, नियमों की पालना से बच सकती है कई जिंदगियां - Patrika News
Read More

Wednesday, February 9, 2022

Motor Vehicle Sub-Inspector Direct Recruitment Exam: बिना बैज लगी शर्ट पहन कर आना होगा परीक्षा देने |Motor Vehicle Sub-Inspector Direct Recruitment Exam - Patrika News

जयपुर

Motor Vehicle Sub-Inspector Direct Recruitment Exam: बिना बैज लगी शर्ट पहन कर आना होगा परीक्षा देने

Published: February 10, 2022 09:17:10 am

Adblock test (Why?)


Motor Vehicle Sub-Inspector Direct Recruitment Exam: बिना बैज लगी शर्ट पहन कर आना होगा परीक्षा देने |Motor Vehicle Sub-Inspector Direct Recruitment Exam - Patrika News
Read More

Tuesday, February 8, 2022

भर्ती: मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षार्थी रोडवेज में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे - दैनिक भास्कर

प्रतापगढ़9 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित मोटर वाहन उप निरीक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा 12 और 13 फरवरी काे आयोजित हाेगी। परीक्षार्थी एग्जाम देने के लिए संबंधित सेंटर तक पहुंचने के लिए रोडवेज की साधारण व एक्सप्रेस में मुफ्त सफर कर सकेंगे।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा 2021-22 की पालना के क्रम में आदेश जारी किए है। रोडवेज मुख्यालय ने मुख्य प्रबंधकों को पाबंद किया है कि मोटर वाहन उप निरीक्षक की सीधी भर्ती परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी को आने व जाने की सुविधा प्रवेश पत्र के साथ फोटो युक्त आईडी के आधार पर निशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाएं।

खबरें और भी हैं...

Adblock test (Why?)


भर्ती: मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षार्थी रोडवेज में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे - दैनिक भास्कर
Read More

ट्रैफिक रूल्स को लेकर लोगों में है भ्रांतियां, गलती करने के बाद उसे मानते नहीं - Patrika News

traffic rulesयातायात नियमों को लेकर बन गए कई मिथक, इसके चलत दुर्घटनाओं का बन जाते हैं कारण, एक जिम्मेदार नागरिक को यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए

जयपुर

Published: February 08, 2022 08:31:13 pm

अनुराग त्रिवेदी जयपुर. हमें यह तो पता है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना माना जाता है, लेकिन हम हैंड फ्री डिवाइस से या ब्लूटूथ पर बात करते हुए गाड़ी चलाते हैं तो हम इसे नियमों के तोड़ना नहीं मानते। जबकि यह सिर्फ मिथक है, इस पर भी जुर्माना लगता है। ऐसे ही कई रूल्स को लेकर लोग अवेयर नहीं हैं और भ्रांतियों के चलते ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर खुद के साथ दूसरों की जान को खतरे में डालते हैं। विशेषज्ञों की मानें तो मोटर वाहन से संबंधित कानून दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण महत्व रखते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक को यातायात नियमों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मोटर वाहन अधिनियम की व्यापकता के कारण आम जनता आमतौर पर अधिनियम को पूरी तरह से नहीं पढ़ सकती है और इसके परिणामस्वरूप यातायात नियमों के बारे में कुछ मिथक और भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। इन भ्रांतियों के कारण उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ता है।
30 साल पर संशोधन

ट्रैफिक रूल्स को लेकर लोगों में है भ्रांतियां, गलती करने के बाद उसे मानते नहीं

ट्रैफिक रूल्स को लेकर लोगों में है भ्रांतियां, गलती करने के बाद उसे मानते नहीं

मोटर वाहन अधिनियम भारत की संसद का एक कानून है, जो सड़क परिवहन वाहनों और यातायात कानूनों के सभी पहलुओं के नियमों को निर्धारित करता है। 1 जुलाई 1989 को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 लागू हुआ था और पुराने अधिनियम की अप्रचलितता को समाप्त करने के लिए लगभग 30 साल के अंतराल के बाद मोटर वाहन संशोधन अधिनियम, 2019 लाया गया। इसमें कई नियमों में संशोधन हुए और इनमें जुर्माना भी बढ़ाया गया।
इन नियमों को लेकर सबसे ज्यादा भ्रांतियां

1. हैंड-फ्री डिवाइस का उपयोग करना: एक आम गलत धारणा है कि ड्राइविंग करते समय कॉल अटेंड करने के लिए ब्लूटूथ हेडसेट, स्टीयरिंग व्हील ब्लूटूथ, हैंड्स-फ्री कार किट जैसे हैंड-फ्री डिवाइस का उपयोग करना कानूनी है। ट्रैफिक पुलिस के रोकने पर वाहन चलाने लाले इस नियम को गलत बताते है। हैंड-हेल्ड या हैंड-फ्री डिवाइस से कॉल रिसीव करना भी एक अपराध है और इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
नियम: धारा 184 सी में लिखा गया है कि वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर जुर्मानाअऔर दंडनीय अपराध है।

जुर्माना: 1000 से 10000 रुपए
2. हर समय हाइ बीम का उपयोग और एक्स्ट्रा हैडलाइट्स का उपयोग
बहुत से लोगों को यह गलतफहमी होती है कि हर समय हाई बीम पर ब्लाइंडिंग हेडलाइट्स यूज करते हुए वाहन चला सकता है। यहां तक के लोग एक्स्ट्रा मास्क लाइट भी वाहन पर लगा लेते हैं।

नियम: धारा 177 के अनुसार, यदि कोई ऐसी स्थितियों में हाई बीम का उपयोग करता है, जहां आवश्यकता नहीं है, तो उस पर जुर्माना लगा जा सकता है।
जुर्माना: 500 रुपए और बाद में जुर्माना 1500 रुपए तक भी हो सकता है।

3. रात 10 बजे बाद ट्रैफिक लाइट का पालना नहीं करना यह एक सर्वव्यापी भ्रांति है कि रात के 10 बजे के बाद ट्रैफिक लाइट का पालन करना अनिवार्य नहीं है। ज्यादातर लोग रात में रेड लाइट पर भी नहीं रूकते। हालांकि, ट्रैफिक लाइट केवल दैनिक नहीं हैं। उनका पालन रात में भी उतना ही करना है जितना दिन में।
नियम: धारा 184 में लाल-बत्ती पार करना, रुकने के संकेत का पालन न करने पर जुर्माने का प्रावधान।
जुर्माना: 1000 रुपए

4. एक्स्ट्र्रा साइलेंसर का उपयोग भीड़ में अटेंशन पाने के लिए लोग अपनी बाइक्स या कार में एक्स्ट्रा साइलेंसर लगवा लेते हैं और इससे धुंआ भी ज्यादा छोड़ते हैं। यह भी नियमों के विपरीत है।

नियम: धारा 194 एफ (बी) के तहत साइलेंसर के अतिरिक्त अन्य साइलेंसर लगाना या एक्स्ट्रा जगह से धुंआ छोड़ना गैर कानूनी है। जुर्माना: इसमें 500 से 1 हजार रुपए तक का जुर्माना
5. वन वे पर वाहन को रीवर्स में चलाना

कई बार वन-वे रास्ते पर लोग अपनी गाड़ी को रिवर्स में चलाने लगते हैं, इससे सबसे ज्यादा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नियम: निषेध क्षेत्र अथवा नो एंट्री में वाहन चलाने पर जुर्माने का प्रावधान।

जुर्माना: 5000 रुपए
नोट: नियम और चालान से संबंधित जानकारी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर से मिली है।

newsletter

अगली खबर

right-arrow

Adblock test (Why?)


ट्रैफिक रूल्स को लेकर लोगों में है भ्रांतियां, गलती करने के बाद उसे मानते नहीं - Patrika News
Read More

कानूनी प्रतिनिधि मोटर दुर्घटना दावा का हकदारः ‌दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मृतक की पहली शादी से पैदा हुए बच्चों... - Live Law Hindi

Begin typing your search above and press return to search.

Adblock test (Why?)


कानूनी प्रतिनिधि मोटर दुर्घटना दावा का हकदारः ‌दिल्‍ली हाईकोर्ट ने मृतक की पहली शादी से पैदा हुए बच्चों... - Live Law Hindi
Read More

Monday, February 7, 2022

अहम फैसला: अगले साल से सभी वाहनों के लिए फिटनेस जांच जरूरी, परिवहन मंत्रालय ने लोगों से मांगी राय - अमर उजाला - Amar Ujala

सरकार अगले साल से सभी वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए अप्रैल, 2023 तक नए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) लगाए जाएंगे, जिसे निजी कंपनियां संचालित करेंगी।
विज्ञापन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि एटीएस के जरिये वाहनों की फिटनेस जांच को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य बनाने की योजना है। इसे लेकर जनता की राय जानने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई है। एटीएस में वाहन की फिटनेस जांच आवश्यक विभिन्न जांच मैकेनिकल उपकरण की मदद से स्वचालित तरीके से की जाती है।

मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। भारी मालवाहन वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए एटीएस के जरिये फिटनेस जांच एक अप्रैल, 2023 से अनिवार्य है।

वहीं, मध्यम आकार वाले मालवाहक वाहनों, यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए एक जून, 2024 से फिटनेस जांच जरूरी है। यह अधिसूचना पिछले साल केंद्र की वाहन कबाड़ नीति के बाद आई है। इसमें 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन और 20 साल पुराने निजी वाहनों के लिए फिटनेस जांच जरूरी की दी गई है।

प्रमाणपत्र रिन्युअल में दो साल का अंतर
अधिसूचना में फिटनेस प्रमाणपत्र के रिन्युअल के लिए दो साल का अंतर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। 8 साल पुराने वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस जांच के दो साल बाद रिन्युअल प्रणामपत्र जारी किया जाएगा। हालांकि, इससे कम पुराने वाहनों के लिए यह अंतर एक साल रहेगा।


पिछले साल मंत्रालय ने कहा था कि विशेष प्रयोजन वाहनों, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकाय जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत एवं परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है। निजी वाहन (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के नवीनीकरण के समय (15 वर्ष के बाद) किया जाता है।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से पंजीकरण की सुविधा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, स्वचालित परीक्षण स्टेशन के पूर्व पंजीकरण या पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम प्रदान की जाएगी। पंजीकरण अधिकारी राज्य के परिवहन आयुक्त के स्तर या इससे ऊपर का होगा।

परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 51 लाख हल्के मोटर वाहन हैं, जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। 34 लाख वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। करीब 17 लाख मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिनके पास वैध फिटनेस जांच प्रमाणपत्र नहीं हैं।

लोगों को मानसिक रूप से जागरूक करेंगे : सचिव
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि वाणिज्यिक एवं निजी वाहनों के लिए एटीएस के जरिये फिटनेस जांच जरूरी है। भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह अगले साल से जरूरी है। हालांकि, निजी वाहन मालिकों को कुछ समय दिया जाएगा। हम अधिक एटीएस स्थापित करने के साथ वाहनों के फिटनेस जांच के लिए लोगों को मानसिक रूप से जागरूक करेंगे।

Adblock test (Why?)


अहम फैसला: अगले साल से सभी वाहनों के लिए फिटनेस जांच जरूरी, परिवहन मंत्रालय ने लोगों से मांगी राय - अमर उजाला - Amar Ujala
Read More

RSMSSB Motor Vehicle SI Admit Card 2022: आज जारी हो सकता है मोहर वाहन एसआई एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनल... - News18 हिंदी

RSMSSB Motor Vehicle SI Admit Cards 2022:  राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) की ओर से मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2021 (RSMSSB Motor Vehicle SI Exam 2021) का एडमिट कार्ड (RSMSSB Motor Vehicle SI Admit Card 2022) आज जारी किया जा सकता है. एडमिट कार्ड चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी किया जाएगा. जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा (RSMSSB Motor Vehicle SI Exam 2021) का आयोजन 12 और 3 फरवरी 2022 को किया जाना है.

बता दें कि मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर के कुल 197 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर 2021 से शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 3 जनवरी 2022 किया गया था.

RSMSSB Motor Vehicle SI Exam 2022: दो पालियों में होगी परीक्षा
परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाना है. पहली पाली में परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक होगी. वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक परीक्षा चलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड 7 फरवरी 2022 को एडमिट कार्ड जारी कर सकता है.

RSMSSB Motor Vehicle SI Recruitment 2021: यह मांगी गई थी शैक्षणिक योग्यता
इन पदों (RSMSSB Recruitment 2021-22) के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य हैं. साथ ही अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए.

RSMSSB Motor Vehicle SI Admit Card 2022: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड
1.सबसे पहले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाए.
2.होम पेज पर दिए गए Admit Card सेक्शन में जाएं.
3.यहां RSMSSB Motor Vehicle SI Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.
4.मांगी गई  जानकारी को दर्ज कर सबमिट करें.
5.एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.
6.अब उसे डाउनलोड करें.

यह भी पढ़ें –
Bank Recruitment 2022: ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग पास को यह बैंक देगा बिना परीक्षा नौकरी, जल्द करें आवेदन, नजदीक है लास्ट डेट
Sarkari Bharti 2022: सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पदों पर निकली हैं बंपर नौकरियां, जल्द करें आवेदन, लास्ट डेट कल  

आपके शहर से (जयपुर)

राजस्थान
जयपुर
राजस्थान
जयपुर

Tags: Admit Card, Exam dates, Exam news, Jobs news

Adblock test (Why?)


RSMSSB Motor Vehicle SI Admit Card 2022: आज जारी हो सकता है मोहर वाहन एसआई एडमिट कार्ड, ऐसे कर सकेंगे डाउनल... - News18 हिंदी
Read More

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...