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Wednesday, February 16, 2022

Helmet For Child: दो पहिया वाहन पर अब छोटे बच्चों का हेलमेट लगाना अनिवार्य, उल्लंघन पर 1000 का जुर्माना | ड्र - India.com हिंदी

Helmet For Child: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दो पहिया वाहनों पर चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नए सुरक्षा नियम अधिसूचित किए हैं. इसमें बताया गया कि नौ महीने से लेकर चार साल की उम्र तक के बच्चों को दो पहिया वाहनों पर ले जाते समय क्रैश हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस पहनना होगा. इसके अलावा वाहन की स्पीड 40kmph से ज्यादा ना हो. केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद नियम लागू होंगे.Also Read - UP News: अयोध्या आ रहे गुजरात के परिवार का दर्दनाक कार एक्सीडेंट, दो बच्चों सहित छह की मौत

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जो कहता है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर सकती है, सवारी कर रही है या मोटरसाइकिल पर ले जा रही है. सरकार ने यह भी अनिवार्य कर दिया है कि ऐसी मोटरसाइकिलों को 40 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से नहीं चलाया जा सकता. Also Read - Delhi Hindi News: दिल्ली में 87 साल की बुजुर्ग के साथ बलात्कार, 30 साल का स्वीपर गिरफ्तार

क्या है सेफ्टी हार्नेस

सेफ्टी हार्नेस बच्चे द्वारा पहना जाने वाला एक बनियान है, जो बनियान से जुड़ी पट्टियों की एक जोड़ी और ड्राइवर द्वारा पहने जाने वाले शोल्डर लूप्स के साथ एडजस्टेबल होगा. इस तरह, बच्चे के ऊपरी धड़ को ड्राइवर से सुरक्षित रूप से जोड़ा जा सकता है. सेफ्टी हार्नेस की एक विशेषता यह भी है कि पट्टियों को बनियान के पीछे से जोड़कर और पट्टियों को बनियान के ऊपर से पार करके दो बड़े क्रॉसिंग-ओवर लूप बनते हैं, जो यात्री के पैरों के बीच से गुजरते हैं और दुपहिया की सीट पर बैठा बच्चा सुरक्षित रहता है. मंत्रालय ने आगे कहा कि सेफ्टी हार्नेस सहित प्रोटेक्टिव गियर हल्के वजन, एडजस्टेबल, वाटरप्रूफ और टिकाऊ होने चाहिए. Also Read - World Hindi News: बांग्लादेश में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6.94 फीसदी की आर्थिक वृद्धि दर्ज, प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,591 डॉलर हुई

नियमों उल्लंघन पर देना होगा जुर्माना

नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है.

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