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Wednesday, February 16, 2022

Road Safety New Rules : बाइक पर बच्चों को बैठाने वालों को रखना होगा इस बात का ध्यान वरना जुर्माना तय - Zee News Hindi

नई दिल्ली : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport and Highways Ministry) ने दोपहिया वाहनों पर सफर को सुरक्षित बनाए के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (Central Motor Vehicles Act) में संशोधन किया गया है.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक चार साल से कम उम्र के बच्चों को बाइके पर बैठने के लिए हेलमेट (Helmet) और हार्नेस बेल्ट (Harness Belt) का उपयोग अनिवार्य किया गया है.

इसके अलावा दोपहिया वाहन की अधिकतम स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटे तक रखी गई है. इतना ही नहीं नए यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये जुर्माना और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) रद्द किया जा सकता है.

सेफ्टी हार्नेस की क्वालिटी 

अधिसूचना के अनुसार, सफर के दौरान बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का होने के साथ ही वाटरप्रूफ होना चाहिए. साथ ही उसमें 30 किग्रा भार उठाने की क्षमता होनी चाहिए.

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एक वर्ष के बाद प्रभावी होंगे नियम 

केंद्र सरकार पहले ही वाहन निर्माता कंपनियों को बच्चों के लिए हेलमेट बनाने के लिए अधिसूचना जारी कर चुका है. ये नियम, केंद्रीय मोटर वाहन (द्वितीय संशोधन) नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद प्रभावी होंगे. 

पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर नियम में बदलाव का प्रस्ताव रखा था. इसमें सवारों के लिए बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया था.

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