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Thursday, February 10, 2022

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, नियमों की पालना से बच सकती है कई जिंदगियां - Patrika News


ट्रैफिक रूल्स को लेकर अवेयर रहे लोग, खुद के साथ दूसरों के जीवन का रखें ध्यान, बच्चों को हमेशा नियमों की पालना को लेकर करें अपडेट

जयपुर

Published: February 10, 2022 10:08:20 pm

अनुराग त्रिवेदी
जयपुर. देशभर में मोटर वाहनों की संख्यां में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसी के साथ लोगों को ट्रेफिक रूल्स को लेकर सबसे ज्यादा अपडेट रहना चाहिए। एक छोटी सी गलती किसी दूसरे के जीवन के लिए खतरा बन सकती है, ऐसे में यातायात नियमों की पालना के साथ वाहन चलाएं और खुद के साथ दूसरों का जीवन भी सुरक्षित रखें। पत्रिका प्लस के इनिशिएटिव ट्रैफिक अवेनयरनेस कैम्पन में लोगों को ऐसे रूल्स की जानकारी दी जा रही है, जिन्हें लोग भ्रांतियां समझते हैं। ऐसे में लोग इन नियमों की पालना करते हुए ही वाहन चलाएं। नियमों से संबंधित जानकारी परिवहन निरीक्षक यशपाल शर्मा ने दी है।

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, नियमों की पालना से बच सकती है कई जिंदगियां

छोटी सी गलती पड़ सकती है भारी, नियमों की पालना से बच सकती है कई जिंदगियां

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नाबालिक के स्कूटी चलाने को सही मानना अक्सर स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे स्कूटी चलाकर स्कूल जाते है, लोग स्कूटी को हल्का वाहन मान लेते हैं, जबकि ये ऑटोमेटिव गेयर वाले वाहन होते हैं और इन्हें लाइसेस के बिना चलाना अपराध है।

निमय: धारा 199 ए के तहत किशोर द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर पैरेंट्स पर जुर्माने का प्रावधान और तीन साल की सजा का प्रावधान है। जुर्माना: 25 हजार रुपए :::::::::::::::::::::::::::::::
— एलपीजी किट लगवाकर बिना सूचना के वाहन चलाना

अक्सर लोग अपनी गाडि़यों में एलपीजी किट लगवा लेते हैं और इस बदलाव को गाड़ी की आरसी में अपडेट नहीं करवाते, ऐसे में यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। कई जगह सस्ती किट लगवाने से कई हादसे भी हुए है।

नियम: धारा 52/182ए(4) के तहत मोटर वाहन में रेस्ट्रो फिटिंग करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना: 5000 रुपए प्रति परिवर्तन ::::::::::::::::::::::::::::::::::: — वाहन को मोडिफाइ करवाना लोग अपने वाहन चाहे कार हो या बाइक हो उसमें कई तरह के बदलाव कर देते हैं। यहां तक की उनकी लम्बाई और उंचाई में भी बदलाव कर दिया जाता है, जिसकी परिवहन विभाग में सूचना भी नहीं की जाती, यानी रजिस्ट्रेशन में बदलाव नहीं करवाया जाता। यह भी अपराध की श्रेणी में आता है।

नियम: धारा 52/182ए(4) के तहत मोटर वाहन में रेस्ट्रो फिटिंग करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान है।
जुर्माना: 5000 रुपए प्रति परिवर्तन
:::::::::::: बीमा पॉलिसी के बिना ड्राइविंग
भारत में सभी मोटर वाहनों के पास हर समय वैलिड थर्ड पार्टी बीमा कवरेज होना जरूरी है। लोग कई बार जान-बूझकर बीमा पॉलिसी करवाए या रीन्यू करवाए बिना यात्रा करते हैं। इससे खुद के अलावा वे दूसरों को भी संकट में डाल सकते हैं।
नियम: धारा 146 /196 के तहत बीमा पॉलिसी का होना जरूरी है। नहीं तो यह अपराध की श्रेणी में आता है।

जुर्माना: 2000 रुपए ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
विभाग ने कैम्पेन की खबर से दिलवाया संकल्प पत्रिका प्लस की ओर से शुरू किए गए इनिशिएटिव ट्रैफिक अवेयरनेस कैम्पेन की खबर को ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है और नियमों की पालना करने के लिए संकल्प भी दिलवाया।

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