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Monday, May 31, 2021

New Traffic Rule: सड़क पर यह 'आवाज' नहीं सुनी तो सीधा कटेगा 10000 का चालान, पढ़ें यह नियम - IndiaTV Paisa

New Traffic Rule: सड़क पर यह 'आवाज' नहीं सुनी तो सीधा कटेगा 10000 का चालान, पढ़ें यह नियम- India TV Paisa

New Traffic Rule: सड़क पर यह 'आवाज' नहीं सुनी तो सीधा कटेगा 10000 का चालान, पढ़ें यह नियम

नई दिल्ली: नए ट्रैफिक नियम बेहद सख्त हो गए है। सड़क पर अगर आपकी सावधानी जरा सी हटी और आपने एक चूक कर दी तो आपको लेने के देने पड़ सकते है। सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपने एक बेहद जरुरी आवाज को नजरअंदाज कर दिया या सुनने में चुक कर दी दो आपको सीधा 10000 रुपए का भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जुर्माने की राशि को पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दिया गया है। अब आपका चालान लाखों रुपए का भी कट सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर आपने वाहन चलाते समय एंबुलेंस की आवाज नहीं सुनी और उसका रास्ता रोकने या उसे ओवरटेक करने की कोशिश की तो नियम के अनुसार अब आपके ऊपर सीधा 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पुरान मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं। 

किसी भी दुर्घटना के वक्त पीड़ित के लिए सबसे अहम उसका वक्त होता है। लेकिन कई बार देखने को मिला है कि आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस को सड़क पर रास्ता ही नहीं मिलता है। कई बार एंबुलेंस को अनचाहे जाम का सामना करना पड़ता है। वहीं कई दफे बाइक चालक एंबुलेंस को पास नहीं देते। कुछ लोग जानबूझ कर एंबुलेंस के आगे चलते हैं जिससे उन्हें रास्ता खाली मिल सके। यह नैतिक रूप से ठीक नहीं है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में अब इसी पर जुर्माना लगाया गया है।

अगर गाड़ी चलाते समय की ये गलती तो लाइसेंस हो जाएगा जब्त, कटेगा 2000 रुपए का चालान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के अनुसार अगर आप तय सीमा से ज्यादा गति से वाहन चलाते है हुए पकड़े जाते है तो पहली बार आपके ऊपर 1000-2000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है वहीं आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया जा सकता है। 

इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी।

वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। 

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Sunday, May 30, 2021

कर्नाटक: कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स को मिली मई की मोटर वाहन टैक्स में छूट - ऑटो न्यूज - DriveSpark

कर्नाटक: कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स को मिली मई की मोटर वाहन टैक्स में छूट

उप मुख्यमंत्री ने कहा, "सरकार ने राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण तालाबंदी की है। लॉकडाउन के चलते कमर्शियल वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ऐसे में ऑपरेटरों को राहत देते हुए हमने मई के दौरान एमवी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है।"

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कर्नाटक: कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स को मिली मई की मोटर वाहन टैक्स में छूट

वहीं, कर्नाटक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कि अप्रैल में ही लॉकडाउन शुरू होने के बाद से एक महीने की राहत काफी नहीं है। यूनियन का कहना है लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी कारोबार में प्रभाव लम्बे समय तक रहेगा, इसलिए सरकार को अप्रैल से दिसंबर, 2021 तक टैक्स में छूट देनी चाहिए। यूनियन ने कहा कि सरकार ने राज्य के प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और कंडक्टर्स के लिए राहत पैकेज की घोषणा नहीं की है जिससे वे आहत हैं।

कर्नाटक: कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स को मिली मई की मोटर वाहन टैक्स में छूट

कर्नाटक सरकार ने किया ईवी नीति में किया सुधार

कर्नाटक सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव किया है। कर्नाटक सरकार की कैबिनेट ने अचल संपत्तियों के मूल्य पर 15% पूंजीगत सब्सिडी देने का निर्णय लिया। इस प्रोत्साहन के तहत अधिकतम 50 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है।

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कर्नाटक: कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स को मिली मई की मोटर वाहन टैक्स में छूट

कैबिनेट ने एक अन्य निर्णय लिया, जिसमें टर्नओवर पर 1% की उत्पादन सब्सिडी देकर कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये प्रोत्साहन बड़े, मेगा, अल्ट्रा, सुपर मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली और विनिर्माण इकाइयों के लिए संचालन के पहले वर्ष से शुरू होने वाले पांच साल की अवधि के लिए प्रदान की जाएगी।

कर्नाटक: कमर्शियल वाहन ऑपरेटर्स को मिली मई की मोटर वाहन टैक्स में छूट

कर्नाटक सरकार ईवी निर्माताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षु का 50 प्रतिशत खर्च उठाएगी जो अधिकतम 10,000 रुपये प्रतिमाह तक होगा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में बिदाड़ी के पास एक ईवी पार्क स्थापित करने के लिए लगभग 400 एकड़ जमीन अलग रखी है।

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Friday, May 28, 2021

ऐसी कैसी सख्ती: गुजरात के सूरत में गलत दिशा में साइकिल चलाने पर काट दिया चालान - अमर उजाला - Amar Ujala

पीटीआई, सूरत Published by: गौरव पाण्डेय Updated Fri, 28 May 2021 06:46 PM IST

सार

गुजरात के सूरत शहर में यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का एक अजीब मामला सामने आया है। यहां गलत दिशा में साइकिल चला रहे 47 साल के एक आदमी का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है। यह मामला उस समय सामने आया जब चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

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विस्तार

दरअसल, विद्युत करघा चलाने वाला राजबहादुर यादव नामक एक व्यक्ति गुरुवार की सुबह सचिन जीआईडीसी इलाके में सड़क पर साइकिल से जा रहा था। तभी एक महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया।
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चूंकि,यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है। वहीं, सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है।

इस पूरे मामले पर सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुंबे ने माना कि महिला कांस्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाय गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है।

सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइकिल चालक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेंगे।

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साइकिल वाले युवक का 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत कटा चालान, जानें क्या है मामला - Punjab Kesari

Pinki Nayak

Pinki Nayak

Updated Fri, 28th May 2021 03:51 PM IST

देश में यातायात संबंधी नियमों को तोड़ने पर रोजाना बहुत से वाहनों पर चालान किए जाते है, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के तहत साइकिल पर चालान करना बेहद ही अजीब है। मामला गुजरात के सूरत शहर का है, जहां गलत दिशा में साइकिल चला रहे 47 साल के एक व्यक्ति का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है।

यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का ये अजीब मामला तब सामने आया, जब चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है।

दरअसल, विद्युत करघा चलाने वाला राजबहादुर यादव नामक एक व्यक्ति गुरुवार सुबह सचिन जीआईडीसी इलाके में सड़क पर जा रहा था कि तभी एक महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया। चूंकि,यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है। 

इस पूरे मामले पर सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुम्बे ने माना कि महिला कांस्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाए गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है। 

सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइकिल चालक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेंगे।

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देहरादून : परिवहन मंत्रालय ने किया नियमों में बदलाव, पत्नी के साथ चार साल का बच्चा बाइक पर बैठाया तो होगा चालान - अमर उजाला - Amar Ujala

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 28 May 2021 12:24 PM IST

सार

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। 

सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

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विस्तार

बच्चों को बेधड़क मोटरसाइकिल की सवारी कराना अब महंगा पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके तहत चार साल से ऊपर के बच्चे को बतौर सवारी गिना जाएगा।
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मोटरसाइकिल या स्कूटर की सवारी को लेकर मंत्रालय और परिवहन विभाग काफी गंभीर है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर बच्चे और पत्नी को बैठाकर कहीं जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194-ए के अनुसार, आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का चालान कट सकता है। 

इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ दो लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर जा रहे हैं तो भी चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को हेलमेट नहीं पहना रखा है तो 1000 रुपये का चालान कट सकता है। 

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ड्राइविंग लाइसेंस न दिखाया तो जुर्माना व जेल

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Saturday, May 22, 2021

CNG से चल सकेंगे ट्रैक्टर, सरकार ने मोटर वाहन नियमों में किया बदलाव - News Nation

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियमों में संशोधन के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों को CNG, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदलाव किया जा सकेगा.

Tractors (सांकेतिक चित्र)

Tractors (सांकेतिक चित्र) (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों को CNG, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदलाव किया जा सकेगा
  • केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरवरी में डीजल से CNG में परिवर्तित ट्रैक्टर को लॉन्च किया था 

नई दिल्ली:

ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन के नियमों में संशोधन को नोटिफाईड कर दिया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में संशोधन को नोटिफाई किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नियमों में संशोधन के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों को CNG, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदलाव किया जा सकेगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लिखा है कि कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाहनों को CNG, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदलाव के लिए  केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में एक संशोधन को नोटिफाई कर दिया है.

बता दें कि इस साल फरवरी में भारत में पहली बार डीजल ट्रैक्टर (Diesel Tractor) को सीएनजी (CNG) में परिवर्तित किया गया था. केंद्रीय एमएसएमई, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री (Union MSME, Road Transport And Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने फरवरी में औपचारिक रूप से इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया था. रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टॉमासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किए गए इस रूपांतरण से किसानों को उत्पादन लागत कम करने तथा ग्रामीण भारत में रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी. किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ ईंधन की लागत पर सालाना एक लाख रुपये से अधिक की बचत करना सुलभ होगा. इसके अतिरिक्त उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने में भी मदद मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: जानिए क्यों फेल हो सकती है Hyundai Motor की इलेक्ट्रिक वाहन योजना

सीएनजी ट्रैक्टर के फायदे (CNG Tractor Benefits)
यह एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि इसमें कार्बन और अन्य प्रदूषकों की मात्रा सबसे कम है. यह बहुत किफायती है क्योंकि इसमें सीसा लगभग शून्य के बराबर है. यह गैर-संक्षारक, गाढ़ा और कम प्रदूषण फैलाने वाला है जो इंजन की जीवन क्षमता बढ़ाने में मदद करता है और इसके लिए नियमित रखरखाव की कम आवश्यकता होती है. यह बेहद सस्ता है क्योंकि सीएनजी की कीमतें पेट्रोल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की तुलना में कहीं अधिक सुसंगत हैं. डीजल तथा पेट्रोल चालित वाहनों की तुलना में सीएनजी वाहनों का औसत माइलेज भी बेहतर है. यह बहुत सुरक्षित है क्योंकि सीएनजी वाहन सीलबंद टैंक के साथ आते हैं, जो ईंधन भरने या स्पिल की स्थिति में विस्फोट की संभावना को न्यूनतम करता है. यह भविष्य को बेहतर बनाएगा क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 1 करोड़ 20 लाख वाहन वर्तमान में प्राकृतिक गैस द्वारा ही संचालित होते हैं.

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First Published : 22 May 2021, 12:07:58 PM

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Friday, May 21, 2021

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किया गया बदलाव, CNG से चल सकेंगे ट्रैक्टर - News18 हिंदी

सीएनजी ट्रैक्टर

सीएनजी ट्रैक्टर

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल (CMV) रूल्स 1989 में संशोधन किया है.

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नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (Central Motor Vehicles Rules) में संशोधन को नोटिफाईड किया है. इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है. मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को नोटिफाईड किया है.'' ये भी पढ़ें- Indian Railways: रेलवे ने बढ़ाई समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या, मिलेगी कंफर्म टिकट, देखिए कब से शुरू हो रहा रिजर्वेशन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था और कहा था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे, बल्कि बड़े संख्या में रोजगार के मौके भी तैयार होंगे.

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मोटर वाहन नियमों में संशोधन से अब ट्रैक्टर के डीजल इंजन को सीएनजी,बायो-सीएनजी और एलएनजी में बदलना आसान - Hindustan

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।  इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है।

मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव, रजिस्ट्रेशन के दौरान अब करें यह काम, ट्रांसफर में नहीं होगी परेशानी

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को अधिसूचित किया है।

डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस से किसी प्रकार का लेन-देन आपको पड़ सकता है भारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था और कहा था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे, बल्कि बड़े संख्या में रोजगार के मौके भी तैयार होंगे। 

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ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन - नवभारत टाइम्स

नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।

इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है।

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को अधिसूचित किया है।’’

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था और कहा था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे, बल्कि बड़े संख्या में रोजगार के मौके भी तैयार होंगे।

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Thursday, May 20, 2021

जानिए क्यों फेल हो सकती है Hyundai Motor की इलेक्ट्रिक वाहन योजना - News Nation

उद्योग के आंकड़ों के अनुसार हुंडई मोटर (Hyundai Motor) को 25 फरवरी से आईओनिक 5 के लिए लगभग 43,000 प्री ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, लेकिन अप्रैल में इसके घरेलू लॉन्च के पहले महीने में सिर्फ 114 यूनिट्स की डिलीवरी की गई.

हुंडई मोटर (Hyundai Motor)

हुंडई मोटर (Hyundai Motor) (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • हुंडई मोटर को 25 फरवरी से आईओनिक 5 के लिए लगभग 43,000 प्री ऑर्डर प्राप्त हुए
  • हुंडई मोटर ने पिछले महीने 10,000 इकाइयों का निर्माण करने की योजना बनाई थी

सिओल :

दक्षिण कोरियाई ऑटोमेकर हुंडई मोटर (Hyundai Motor) ने ईवी दिग्गज कंपनी टेस्ला (Tesla) का साथ पकड़ने की उम्मीद में अपनी ऑल इलेक्ट्रिक इओनीक 5 की शुरूआत की है. हालांकि, इस बात की आशंका है कि इसकी महत्वाकांक्षी योजना इस साल देरी से उत्पादन, सब्सिडी में कमी, और हाल ही में इसके श्रमिक संघ के विरोध के साथ अमेरिका में अपने बड़े निवेश के लिए विफल साबित हो सकती है. उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, हुंडई मोटर को 25 फरवरी से आईओनिक 5 के लिए लगभग 43,000 प्री ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, लेकिन अप्रैल में इसके घरेलू लॉन्च के पहले महीने में सिर्फ 114 यूनिट्स की डिलीवरी की गई.

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड ने तकनीकी खराबी के कारण 2,36,966 मोटरसाइकिल वापस मंगाई

पिछले महीने 10,000 इकाइयों का निर्माण करने की बनाई थी योजना 
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमेकर ने पिछले महीने 10,000 इकाइयों का निर्माण करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसने केवल 2,600 इकाइयों को ही रोल आउट किया. इसकी वजह ये है कि दक्षिण पूर्वी तट पर इसकी उल्सान उत्पादन लाइन अप्रैल की शुरूआत में एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दी गई, क्योंकि ट्रैक्शन मोटर्स की कमी, बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए एक आवश्यक हिस्सा था. पुर्जों की आपूर्ति का मुद्दा ऐसे समय आया जब वैश्विक अर्धचालक की कमी के कारण हुंडई और अन्य वाहन निमार्ताओं को इस साल की शुरूआत में उत्पादन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा. बैटरी से चलने वाले वाहनों को पारंपरिक दहन इंजन वाली कारों की तुलना में कहीं अधिक संख्या में चिप्स की आवश्यकता होती है.

कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, प्रतीक्षा समय को कम करने के लिए, हुंडई ग्राहकों को कुछ उन्नत सुविधाओं जैसे पार्किंग सहायता या रियर सीट रिमाइंडर सिस्टम को मूल्य छूट की पेशकश करके और शुरूआती ऑर्डर देने वाले ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए राजी कर रही है. हुंडई मोटर के प्रवक्ता ने कहा कि हम उन ग्राहकों के लिए चार्जिंग वाउचर और अन्य प्रोत्साहन देने सहित विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जो उम्मीद से बाद में कार प्राप्त करते हैं. हम सटीक रूप से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि भागों की आपूर्ति पर अनिश्चितता के कारण इस बिंदु पर आईओनिक 5 कब वितरित किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: कोरोना का असर: CEAT टायर्स ने सभी टायरों पर वॉरंटी 3 महीने तक बढ़ाई

उम्मीद से कम ईवी रोलआउट चिंता पैदा करता है कि देर से आने वाले लोग इस वर्ष के लिए आवंटित केंद्र और प्रांतीय सरकारों से सब्सिडी के लिए पात्र नहीं हो सकते हैं. इस साल लागू हुई संशोधित प्रणाली के तहत 6 करोड़ वोन से कम कीमत वाले वाहन 100 प्रतिशत सब्सिडी के पात्र हैं और 6 करोड़ वोन और 9 करोड़ वोन के बीच की कीमत वाले वाहन सब्सिडी का आधा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं. आईओनिक 5 लंबी दूरी के मॉडल की कीमत 49.8 मिलियन और 54.5 मिलियन वोन के बीच है, ग्राहक सब्सिडी के साथ जीते गए 30.8 मिलियन की सबसे कम कीमत पर मॉडल खरीद सकते हैं. उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि अगर आपूर्ति का मुद्दा जारी रहता है, तो हुंडई मोटर इस साल 160,000 ईवी बेचने के अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम नहीं हो सकती है, जो पिछले साल बेची गई 98,000 ईवी से काफी अधिक थी. - इनपुट आईएएनएस

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First Published : 21 May 2021, 07:16:12 AM

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परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान - India TV हिंदी

परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान- India TV Paisa
Photo:PTI

परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान

नई दिल्ली: सड़क परिवाहन मंत्रालय ने लॉकडाउन में वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। अगर आपके पास भी वाहन है तो सावधान हो जाएं नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटी चालको लेकर लिए यह इसबार यह चेतावनी जारी की है। दरअसल सड़क परिवाहन मंत्रालय ने लोगों से बिना हेलमेट दूपहिया वाहन ना चलाने को कहा है।

मंत्रालय ने ऐसा करने से रोकने के लिए लोगों से उन लोगों को रोकने को भी कहा है। अगर आप बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाते है तो नए मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द हो सकता है और 1000 रुपए का चालान आपको देने पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान

Image Source : ROAD TRANSPORT MINISTRY

परिवाहन मंत्रालय की मोटरसाइकिल चालकों को बड़ी चेतावनी, आपका हो सकता है भारी नुकसान

सावधान! मोटरसाइकिल पर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, लॉकडाउन में पढ़ें यह ट्रैफिक नियम

इसके अलावा नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो ऐसा करने पर आपको पहली बार 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबार ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। 

नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चालान की लिस्ट

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

 

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

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Monday, May 17, 2021

New Motor Vehicle Act 2021: बीवी-बच्चों के साथ बाइक पर निकलने से पहले पढ़ लें नया ट्रैफिक नियम, भरना पड़ सकता है चालान - Nai Dunia

Updated: | Mon, 17 May 2021 01:50 PM (IST)

New Motor Vehicle Act 2021: भारत सरकार ने एक बार फिर चालान से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के आने के बाद 4 साल के बच्चों को भी एक सवारी माना जाएगा। अगर आप भी स्कूटर, मोटरसाकिल, एक्टिवा पर अपने बच्चे और बीवी के साथ बाहर जा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से ज्यादा है तो आपको बाइक पर संभल कर निकलने की जरूरत है। नए मोटर व्हीकल एक्ट में स्कूटर, एक्टिवा, मोटरसाइकिल पर 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी माना जाएगा। नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही अगर आप कार में शराब पीते हुए पकड़े जाते है तो आपको पहली बार में 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और दूसरी बार ऐसी गलती करने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।

जानिए नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किस गलती पर कितना लगेगा चालान

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारियों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

Posted By: Arvind Dubey

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New Motor Vehicle Act 2021: बीवी-बच्चों के साथ बाइक पर निकलने से पहले पढ़ लें नया ट्रैफिक नियम, भरना पड़ सकता है चालान - Nai Dunia
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बाइक पर बच्चों को बैठाया तो भरना पड़ेगा मोटा चालान, जानिए क्या है नियम - News Nation

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

Traffic Rules

Traffic Rules (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान
  • मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर 5 हजार रुपये का चालान

नई दिल्ली:

अगर आप अपने बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठाकर घूमने के लिए निकल रहे हैं तो सावधान हो जाएं. दरअसल, यातायात के एक नियम के मुताबिक आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर दोपहिया वाहन पर चार वर्ष से ज्यादा की उम्र का बच्चा सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में माना जाएगा. चूंकि दोपहिया वाहन पर सिर्फ दो लोगों के ही बैठने का नियम है और अगर आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

यह भी पढ़ें: जानिए NEFT की सुविधा 23 मई को कब से कब तक रहेगी बंद, RBI ने दी जानकारी

बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा होने और हेलमेट नहीं पहनने पर भरना पड़ सकता है चालान
वहीं अगर सिर्फ बच्चे के साथ भी बाइक या फिर स्कूटर से कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो भी आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को इन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है. वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर कोई व्यक्ति बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसका 5 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजी लॉकय या फिर एम परिवहन के जरिए स्टोर किया जा सकता है. इसके साथ ही लोगों को भौतिक दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य डॉक्यूमेंट के मांगे जाने पर वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी को दिखा सकता है. अगर कोई ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहता है तो वेब पोर्टल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है. बता दें कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई चालान जारी किया जाएगा.

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First Published : 17 May 2021, 01:11:59 PM

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Sunday, May 16, 2021

मोटर व्हीकल टैक्स में दो साल की छूट दे सरकार, चालकों को मिले 10 हजार की आर्थिक मदद- उत्तराखंड टैक्सी महासंघ - ABP News

देहरादून. उत्तराखंड सरकार मोटर व्हीकल टैक्स में छूट देने की तैयारी कर रही है. खबर के मुताबिक, राज्य सरकार पहले चरण में 3 महीने का टैक्स माफ कर सकती है. इस बारे में परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है. माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक सरकार इस विषय में निर्णय ले लेगी. 

वहीं, उत्तराखंड टैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने उत्तराखंड सरकार द्वारा मोटर व्हीकल टैक्स में 3 महीने का टैक्स माफ करने के प्रस्ताव को लेकर सरकार का आभार जताया है. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि तीन या 6 महीने के रोड टैक्स में छूट से कुछ होने वाली नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को कम से कम दो वर्ष का रोड टैक्स माफ करना चाहिए. सभी चालकों को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिये.

"10 हजार की आर्थिक सहायता दे सरकार"
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार से मोरेटोरियम में भी छूट दिलाने के लिये कार्य करे. क्योकि बैंक अधिकारी लोन पर लिये गए वहानों की किश्तों को जमा करने के लिये लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरेाना संक्रमण के बाद व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया था. वहीं इस साल भी हालात ऐसे ही हैं. ऐसे में कमर्शियल वाहन मालिक और उससे जुड़े लोग रोजी रोटी के लिये परेशान हैं. उन्होंने सरकार से एक बार फिर मोटर व्हीकल टैक्स में दो साल की छूट, वह सभी कमर्शियल वाहन चालकों को 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की है.

बता दें कि 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने 6 महीने का मोटर व्हीकल टैक्स माफ कर दिया था. छोटे बड़े कमर्शियल यात्री वाहनों को सालाना 48 हजार रूपये सलाना टैक्स चुकाना पड़ता है. राज्य में 1.20 लाख से ज्यादा यात्री मालवाहक वाहन हैं.

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मोटर व्हीकल टैक्स में दो साल की छूट दे सरकार, चालकों को मिले 10 हजार की आर्थिक मदद- उत्तराखंड टैक्सी महासंघ - ABP News
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ट्रांसपोर्टर्स को मिल सकती है राहत, मोटर व्हीकल टैक्स में छूट की तैयारी - Hindustan

यात्री और माल ढुलान वाहनों को राहत देने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर से मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत देने की तैयारी कर रही है। कोरोना की पहली लहर की तर्ज पर पहले चरण में तीन माह का टैक्स माफ किया जा सकता है। इस बारे में परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की राय ली जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सोमवार को यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जाएगा। उम्मीद है कि इस महीने में निर्णय हो जाएगा। 

वर्ष 2020 में छह महीने का माफ हुआ था टैक्स: कोरोना की पहली लहर के दौरान सरकार ने छह महीने का मोटर व्हीकल टैक्स माफ कर दिया था। पहले चरण में अप्रैल से जून तक और दूसरे चरण में जुलाई से सितंबर माह तक की अवधि के लिए। छोटे-बड़े कॉमर्शियल यात्री वाहनों को सालाना 48 हजार रुपये तक मोटर व्हीकल टैक्स चुकाना पड़ता है। दून रीजन में जरूर स्टेज कैरिज की बसों का टैक्स कुछ कम है। मालूम हो कि राज्य में 1.20 लाख से ज्यादा छोटे, बड़े यात्री और माल वाहक वाहन हैं। 

राय बोले-आने वाले दो साल का टैक्स माफ हो तो मिले राहत: उत्तराखंड परिवहन महासंघ का कहना है कि, दो साल में परिवहन सेक्टर पूरी तरह से पटरी से उतर गया है। इसे पुनर्जीवन देने के लिए राज्य सरकार को भविष्य की रणनीति बनानी होगी। प्रदेश अध्यक्ष सुधीर राय कहते हैं कि चारधाम यात्रा और पर्यटन ही राज्य के पर्यटन और परिवहन सेक्टर के लिए कमाई का सीजन होता है। यदि सरकार परिवहन सेक्टर को राहत देना चाहती है तो आने वाले दो साल का पूरा टैक्स माफ करना होगा।

परिवहन और पर्यटन सेक्टर की समस्याओं पर सरकार गंभीर है। कोरोना काल की वजह से उत्पन्न हालात में उन्हें राहत देने के लिए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। जल्द ही निर्णय ले लिया जाएगा।
सुबोध उनियाल, सरकारी प्रवक्ता

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Saturday, May 15, 2021

मास्क न पहनने पर 52 लोगों के चालान - अमर उजाला

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ऊना। पुलिस ने जिले में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर 52 लोगों के चालान काटकर28000 रुपये जुर्माना वसूला है। इसके अलावा पुलिस ने जिले में विभिन्न जगहों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 373 वाहनों के चालान किए। पुलिस ने 373 में से 327 चालानों का मौके पर निपटारा कर जुर्माने के रूप में 66,200 रुपये वसूले हैं।
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101 चालान बिना हेलमेट, 47 चालान बिना सेफ्टी बेल्ट, 26 चालान बिना लाइसेंस, 10 चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, छह चालान यातायात के संकेतों की अवहेलना करने, पांच चालान बिना बीमा के वाहन चलाने, चार चालान अनाधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने, 56 चालान ओवर स्पीड से वाहन चलाने पर और 113 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 11 लोगों के चालान करके जुर्माने के रूप में 900 रुपये प्राप्त किए गए हैं। एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की जा रही है।

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मास्क न पहनने पर 52 लोगों के चालान - अमर उजाला
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Friday, May 14, 2021

अब बिना एनओसी के आरसी में करा सकेंगे नाम परिवर्तन, एक जुलाई से म‍िलने लगेंगी कई सुविधाएं - दैनिक जागरण

वाहन मालिकों और चालकों को एक जुलाई से कई नई सुविधाएं म‍िलने लगेंगी। इसके तहत देश के किसी भी कोने में जाकर बिना अनापत्ति पत्र के वाहन के रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) में नाम परवर्तन आसानी से कराया जा सकेगा।

मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। वाहन मालिकों और चालकों को एक जुलाई से कई नई सुविधाएं म‍िलनी शुरू हो जाएंगी। देश के किसी भी कोने में जाकर बिना अनापत्ति पत्र (एनओसी) के वाहन के रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट (आरसी) में नाम बदलवा सकेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने के बाद भी नवीनीकरण कराने की सुविधा मिलेगी।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने धीरे-धीरे पूरे सिस्टम को डिजिटल सिस्टम पर लाने की तैयार कर ली है। इसके बाद वाहन संबंधित काम के लिए लोगों को मैनुअल आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान में आनलाइन आवेदन करना पड़ता है और शुल्क व टैक्स भी आनलाइन जमा करना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस को छोड़कर अधिकांश काम पूरा हो जाने पर मेल या डाक द्वारा यह ग्राहक के पास पहुंच जाते हैं। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन नहीं होने के कारण अभी भी वाहनों को दूसरे स्‍थान पर बेचने पर नाम परिवर्तन कराने के लिए पंजीयन वाले परिवहन विभाग में जाना पड़ता है। इसी तरह से दूसरे प्रदेश में फ‍िर से पंजीयन कराने के लिए एनओसी लेनी पड़ती है। इसके कारण तबादला पा चुके कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और दूसरे राज्य में जाने पर अलग से टैक्स देना पड़ता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। यह पहली जुलाई से लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके बाद वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का उपभोग करने की कानूनी मान्यता मिल जाएगी। यानी वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी वाहन के साथ रखना अनिवार्य नहीं होगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो जाने के बाद परिवहन विभाग से लाइसेंस नहीं लेना होगा, आवेदक ई-मेल से प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज में रख सकते हैं। वर्तमान में ड्राइविंग लाइसेंस के एक्सपायर होने से पहले नवीनीकरण कराना आवश्यक होता है। नए नियम के तहत एक्सपायर होने के एक साल के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराया जा सकता है। इसके अलावा डीएल और आरसी को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद वाहन चालक व स्वामी देश के किसी भी कोने में परिवहन विभाग में जाकर डीएल का नवीनीकरण करा सकते हैं, आरसी पर नाम बदलवा सकते हैं। इसके साथ ही कानूनी रूप से वाहन बेचने वाले को वाहनों का पंजीयन करने का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही आरसी पर नाम बदलने के साथ ही बीमा में भी नाम बदल जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार पहली जुलाई से उक्त सुविधा म‍िलनी शुरू हो जाएंगी।  

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बागेश्वर में बारिश से शीशाखानी-लेटी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त, वाहनों की आवाजाही ठप - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : अतिवृष्टि से लेटी-शीशाखानी, छानापानी मोटर मार्ग जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। कलमठ टूट कर गिर गए हैं। सड़क पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। ग्रामीण दस किमी पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। उन्होंने सड़क की शीघ्र मरम्मत करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

 जिला मुख्यालय से लगभग 15 किमी दूर छानापानी, शीशाखानी और लेटी को जोड़ने के लिए मोटर मार्ग बना है। जिस पर अभी तक डामर नहीं हो सका है। पैराफिट नहीं बनने से सड़क दुर्घटना को दावत दे रही है। गत दिवस अतिवृष्टि के कारण सड़क जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। मलबा सड़क में आने से वह बंद हो गई है और दलदल बनने से वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। जिससे लोगों को जरूरी काम के लिए लगभग 15 किमी में पैदल चलना पड़ रहा है। टैक्सी आदि गांव और बाजार में फंसे हुए हैं।

पूर्व प्रधान हरीश मनराल ने कहा कि सड़क में वाहन चलने लायक नहीं हैं। सड़क से भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कई बार सड़क में डामरीकरण की मांग की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ग्राम प्रधान शीशाखानी बबलू वर्मा ने कहा कि सड़क बंद होने से कोरोनाकाल में जरूरी सामान आदि गांव तक पहुंचाने में दिक्कत होने लगी है। राशन आदि भी गांव तक पहुंच पाना मुश्किल हो गया है। लेटी निवासी धन सिंह, छानापानी के माधो सिंह रावत, विशन सिंह भंडारी, गुंसाई सिंह भंडारी, खीम सिंह आदि ने सड़क को शीघ्र दुरस्त करने की मांग की है। इधर, लोनिवि के अधिशासी अभियंता केके तिलाड़ा  ने कहा कि सड़क को खोलने के लिए जेसीबी भेजी जाएगी।

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बागेश्वर में बारिश से शीशाखानी-लेटी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त, वाहनों की आवाजाही ठप - दैनिक जागरण
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Thursday, May 13, 2021

श्रावस्ती:41 वाहनों का किया गया चालान - Hindustan हिंदी

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Wednesday, May 12, 2021

श्रावस्ती:45 वाहनों का किया गया चालान - Hindustan हिंदी

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Tuesday, May 11, 2021

श्रावस्ती:96 वाहनों का किया गया चालान - Hindustan हिंदी

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Mail Motor Service Chennai Recruitment 2021: 10वीं पास युवाओं के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर निकली भर्ती, - Patrika News

Mail Motor Service Chennai Recruitment 2021: मेल मोटर सेवा चेन्नई ने स्टाफ कार ड्राइवर के 25 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख 26 मई, 2021 है।

Mail Motor Service Chennai Recruitment 2021: तमिलनाडु पोस्टल सर्किल के तहत मेल मोटर सेवा के लिए स्टाफ कार ड्राइवर के 25 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए मेल मोटर सर्विस चेन्नई ने अधिसूचना जारी कर दी है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 26 मई 2021 है। योग्य उम्मीद मेल मोटर सर्विस चेन्नई की आधिकारिक वेबसाइट tamilnadupost.nic.in पर जाकर आनलाइन या आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को चेन्नई में काम करने का अवसर मिलेगा।

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योग्यता और अनुभव

हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 3 साल तक वाहन चलाने का अनुभव। सर्टिफिकेट राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। लाइसेंस में शब्द LMV और HMV या HPV.6 होना चाहिए। इसकी फोटोकॉपी आवेदन के पत्र के साथ संलग्न होनी चाहिए नहीं तो आवेदन अस्वीकार माना जाएगा। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से उम्मीदवार को 10वीं पास होना जरूरी। उम्मीदवार की आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ भारतीय डाक ऑर्डर के लिए 100 रुपए संलग्न होना जरूरी है।

चयन प्रक्रिया

चयन अपेक्षित योग्यता और वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले उम्मीदवारों में से किया जाएगा कौशल परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के बाद ही हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने के लिए उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। परीक्षण की तारीख और स्थान को संक्षिप्त सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अलग से सूचित किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें

आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 26 मई 2021 है। आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वयं सत्यापित होने चाहिए। अन्यथा आवेदन अस्वीकार माना जाएगा। विधिवत रूप से भरा आवेदन पत्र और अन्य दस्तावेज द सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, नंबर 3 Old ( ओल्ड नंबर 1/ 1/1) ग्रेस रोड, चेन्नई - 600006 के पते पर भेजें।

Mail Motor Service Chennai Recruitment 2021

तमिलनाडु पोस्टल सर्किल

पद का नाम : स्टाफ कार ड्राइवर

योग्यता : 10TH

नौकरी स्थान : चेन्नई

पदों की संख्या : 25

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 26 मई 2021

अधिसूचना जारी होने की तिथि 08 मई 2021

वेतन: 19,900 से 63,200 रुपए प्रति माह

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Web Title: Mail Motor Service Chennai Recruitment 2021 For Car Driver Post

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Monday, May 10, 2021

सरकार ने 1989 व्हीकल नियम में किया बदलाव,अब वाहन खरीदने के साथ ही जुड़ेगा नॉमिनी का नाम - दैनिक जागरण

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के स्वामित्व से जुड़े नियम में बड़ी तब्दीली की है। इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब नई गाड़ी खरीदते समय ही नॉमिनी यानी उत्तराधिकारी का नाम देना होगा। इसका मतलब यह है कि वाहन स्वामी अब कार खरीदते वक्त उसका उत्तराधिकारी का चुनाव कर सकेंगे। यह बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी करना संभव होगा। इसके साथ ही सरकार ने नियम में अच्छी बात यह रखी है कि वाहन स्वामी चाहे तो अपनी स्वत: इच्छा से बाद में बनाए गए नॉमिनी को बदल भी सकता है।

वाहन स्वामी की अकस्मात मृत्यु पर : यदि किसी दुर्घटना या कारणवश वाहन स्वामी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में वाहन के नॉमिनी को फॉर्म-31 से भरकर देना होगा। इसके बाद तीन महीने के अंदर नॉमनी के नाम पर वाहन का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जिसके लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनमें फॉर्म-31 और नियम-81 के तहत तय शुल्क, पंजीकृत वाहन मालिक का मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकरण का प्रमाण पत्र, बीमा का प्रमाण पत्र, ई-रिक्शा और ई-कार्ट के मामले में ड्राइविंग लाइसेंस, नॉमनी का पहचान पत्र आदि शामिल हैं।

बैंक नॉमिनी जैसी प्रक्रिया : वाहन नियम, 1989 में किये गये बदलाव के बाद अब बैंक के नॉमिनी जैसी प्रक्रिया ही होगी। जिसके अंतर्गत वाहन मालिक की मृत्यु के बाद मालिकाना हक ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नॉमनी बनाना जरूरी किया गया है। गाड़ी के नॉमनी के पास ठीक उसी तरह का अधिकार होगा जिस तरह बैंक खाते के नॉमनी के पास होता है। अभी तक वाहन का ट्रांसफर कराने में काफी दिकक्तों का सामना करना पड़ता था।

अन्य स्थितियों के लिए हैं ये नियम : वाहन नॉमिनी नियम के पास होने के बाद अन्य स्थितियों पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। जैसे कि तलाक या बंटवारे की स्थिति में वाहन मालिक को अपने नॉमिनी बदलने की सुविधा मिलेगी। जिसके लिए एक नए नियम का प्रावधान है। इसके लिए वाहन स्वामी को एक अलग स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना होगा। बताते चलें फिलहाल नॉमिनी नियुक्त करने में वाहन मालिक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए हर राज्य में अलग-अलग प्रक्रिया थी। अब कोई वाहन मालिक बाद में भी अपने वाहन के लिए नॉमनी नियुक्त कर सकता है। 

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Saturday, May 8, 2021

कार से घूमने पहुंचे सात युवकों का चालान - अमर उजाला

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रामनगर (नैनीताल)। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में दोपहर 12 बजे के बाद कर्फ्यू है। इस दौरान काशीपुर से कार में सवार सात युवक गर्जिया स्थित झूला पुल पहुंच गए। पुलिस ने कार सीज कर युवकों का चालान किया है।
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गर्जिया चौकी प्रभारी मनोज नयाल ने बताया कि एक कार सवार सात लोग काशीपुर से गर्जिया क्षेत्र के अंतर्गत झूला पुल घूमने पहुंच गए। इनमें वाहन चालक शराब के नशे में था। वाहन चालक को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया और अन्य लोगों का महामारी अधिनियम के अंतर्गत चालान भी किया। इसके अलावा तीन मोटरसाइकिल में सवार सात लोग गर्जिया क्षेत्र में अनावश्यक घूमते हुए पाए गए। पुलिस ने उनके वाहन सीज कर सभी का चालान कर दिया। बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
एसडीएम ने लॉकडाउन के बाद घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की
रामनगर। कोरोना लॉकडाउन में निर्धारित समय के बाद बाजार में अनावश्यक घूमते लोगों पर एसडीएम ने कार्रवाई की है। एसडीएम रामनगर विजय नाथ शुक्ल ने कोरोना कर्फ्यू की छूट खत्म होने के बाद दोपहर 12 बजे से बाजार में अभियान चलाया। इस दौरान नियम तोड़कर सामान बेच रहे दुकानदारों और अनावश्यक रूप से घूम रहे दोपहिया वाहनों चालकों पर कार्रवाई की गई।

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मास्क न पहनने पर 34 लोगों के चालान - अमर उजाला

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ऊना। कोरोना महमारी के चलते पुलिस ने जिले में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने विभिन्न जगहों पर सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर 34 लोगों के चालान कर 20000 रुपये जुर्माना वसूला है। इसके अलावा पुलिस ने यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर 326 वाहनों के चालान किए हैं।
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पुलिस ने 326 में से 275 वाहनों के चालानों का मौके पर निपटारा करके जुर्माने के रूप में 47800 रुपये प्राप्त किए हैं। 326 वाहनों के चालानों की पुष्टि एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने की है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने 54 चालान बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर, 76 चालान बिना सेफ्टी बेल्ट के वाहन चलाने पर, 21 चालान बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर, 10 चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर, सात चालान यातायात के संकेतों की अवहेलना करने पर, एक चालान बिना बीमा के वाहन चलाने पर, नौ चालान अनाधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर, 10 चालान दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करने पर, 46 चालान ओवर स्पीड से वाहन चलाने पर तथा 92 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए गए हैं। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर एक व्यक्ति का चालान करके जुर्माने के रूप में 100 रुपये प्राप्त किए गए। एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि अवैध खनन करने पर एक वाहन का चालान करके जुर्माने के रुप में 4800 रुपये वसूले हैं।

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Friday, May 7, 2021

नगालैंड सरकार कोरोना वैक्सीन फ्री लगाने के लिए खर्च में करेगी कटौती, जुटाए जाएंगे 47.68 करोड़ - India TV हिंदी

Saturday, May 08, 2021

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टीवीएस मोटर ने कोरोना से निपटने के लिए 40 करोड़ देने की घोषणा की - नवभारत टाइम्स

नयी दिल्ली सात मई (भाषा) दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर ने देश में जारी कोरोना संक्रमण के प्रकोप के संकट से निपटने के लिए चालीस करोड़ रुपये की मदद देने की शुक्रवार को घोषणा की।

कंपनी सुंदरम क्लेटन और समूह की दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर इसका प्रबंध कर रही है।इस धनराशि का इस्तेमाल देश भर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, पीपीई किट, दवाइयां और अन्य चिकित्सा उपकरण मुहैया कराने में किया जाएगा।

टीवीएस ने एक बयान में कहा कि वह तमिलनाडु, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में दो हजार ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तथा आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों के लिए प्रति दिन 20,000 से अधिक भोजन पैकेट का वितरण भी करेगी। साथ ही 500 से अधिक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दस लाख से अधिक मास्क, कई हजार ऑक्सीमीटर, पीपीई किट समेत अन्य आवश्यक चिकित्सक उपकरणों भी प्रदान करेगी।

टीवीएस मोटर के अध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन ने कहा, ‘‘कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से देश में हम अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। महामारी के गंभीर प्रभाव को कम करने के लिए हम इस स्थिति में एकजुट हो कर प्रयास करने चाहिए।’’

टीवीएस मोटर ने इससे पहले पिछले वर्ष भी कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान 60 करोड़ रुपये की मदद की घोषणा की थी। उसने कहा कि कंपनी ने पिछले एक वर्ष के दौरान बीस लाख से अधिक स्वास्थ कर्मियों को खाने के पैकेट और दस लाख मास्क वितरित किये हैं।

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Wednesday, May 5, 2021

कोरोना के कारण अब तक नहीं चालू हो सका मोटर दुर्घटना वाद कोर्ट - अमर उजाला

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आजमगढ़। मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण (एमएसीटी) कोर्ट की स्थापना के बाद भी दुर्घटना वाद कोर्ट में शुनवाई शुरू नहीं हो सकी है। एमएसीटी की स्थापना फरियादियों को भागदौड़ से मुक्ति दिलाने के लिए की गई थी। कई माह पूर्व जिले में एमएसीटी कोर्ट स्थापना की मंजूरी मिली। इसके बाद रोडवेज भवन के दूसरे तल पर एमएसीटी की स्थापना की गई। ताकि फरियादी मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित मुकदमों में पैरवी के लिए दौड़भाग करने से बच सकेंगे। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक कोर्ट का संचालन नहीं हो सका। जनपद में आए दिन किसी न किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना में वाहन तो क्षतिग्रस्त होते ही हैं, किसी न किसी की मौत या लोग घायल भी हो जाते हैं। मामला पुलिस के पास जाता है, मुकदमा भी दर्ज होता है और पुलिस मामले की रिपोर्ट जनपद न्यायालय में भेज देती है। मामला न्यायालय में लंबित होने पर वाहन काफी दिनों तक थानों में धूल फांकते रहते हैं। कोर्ट के निर्णय बिना उनकी नीलामी प्रक्रिया भी नहीं हो सकती। जनपद न्यायालय में वादों की संख्या ज्यादा होने के कारण जल्द समाधान नहीं हो पाता। एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रोडवेज भवन में मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण कोर्ट की स्थापना अलग से की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण अभी वह चालू नहीं हो सका है। हालांकि इस कोर्ट में एक जज, तीन बाबू व एक अर्दली की नियुक्ति होनी थी जिसमें तीन बाबू एक अर्दली की नियुक्ति कर ली गई है। अप्रैल माह में कोर्ट का संचालन होना था लेकिन जज की नियुक्ति नहीं हो सकी। जिसके कारण अभी तक कोर्ट का संचालन नहीं हो पा रहा है।
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कोरोना के कारण अब तक नहीं चालू हो सका मोटर दुर्घटना वाद कोर्ट - अमर उजाला
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श्रावस्ती:41 हजार रुपए शमन शुल्क वसूला - Hindustan हिंदी

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श्रावस्ती:41 हजार रुपए शमन शुल्क वसूला  Hindustan हिंदी
श्रावस्ती:41 हजार रुपए शमन शुल्क वसूला - Hindustan हिंदी
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Tuesday, May 4, 2021

ट्रैफिक के वो नियम, जिन्हें जानने के बाद बेवजह आपको कोई नहीं करेगा परेशान, यहां पढ़ें - News18 हिंदी

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सावधान! ये गलती पड़ेगी बहुत भारी, कटेगा 15000 रुपए का चालान और 2 साल की जेल - IndiaTV Paisa

सावधान! ये गलती...- India TV Paisa

सावधान! ये गलती पड़ेगी बहुत भारी, कटेगा 15000 रुपए का चालान और 2 साल की जेल

नई दिल्ली। अगर आप भी वाहन चलाते है, तो आपके लिए बड़ी खबर है। आप चाहे टू व्हीलर चलाते हो या फिर फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन, वाहन चलाते समय ये गलती करने पर आपको 15000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। परिवहन मंत्रालय के अनुसार वाहन चलाते समय शराब का सेवन करते पाए जाने पर वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। परिवहन मंत्रालय ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों को चेतावनी दी है। 

अगर आप शराब पीकर वाहन चालाते पकड़े जाते है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबारा ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है। 

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ड्राइविंग से संबंधित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी

नई ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत वाहन चालक को अपने सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर स्टोर करना होगा। इससे उन्हें कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

सड़क सुरक्षा नियम 2020

नए कानून के तहत ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगो पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जायेगा। सड़क पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। सड़क सुरक्षा नियम के तहत  अगर कोई नाबालिक के गाड़ी चलता हुआ पकड़ा गया तो उसे 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भरना होगा और उसकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा और नाबालिक का ड्राइविंग लाइसेंस 25 की उम्र तक नहीं बन पायेगा।

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New Traffic Rules के अंतर्गत अब जो लोग ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करने वालो, ट्रैफिक जम्प करने वालों को, गलत दिशा में ड्राइव करने वालो को, खतरनाक ड्राइविंग करने वालो को और बेवजह ट्रैफिक जाम करने वालो भारी जुर्माना देना होगा

नियम एवं चालान फाइन की सूची इस प्रकार हैं –

यातायात के नियम का उल्लंघन

पुराना चालान / जुर्माना

नया चालान / जुर्माना

सामान्य

100 रूपये

500 रूपये

सड़क विनियमन उल्लंघन के नियम

100 रूपये

500 रूपये

यातायात अधिकारीयों के आदेशों की अवहेलना करना

500 रूपये

2,000 रूपये

बिना लाइसेंस के वाहनों का अनाधिकृत उपयोग करना

1,000 रूपये

5,000 रूपये

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना

500 रूपये

5,000 रूपये

योग्य नहीं होने के बावजूद ड्राइविंग करना

500 रूपये

10,000 रूपये

सामान्य से अधिक वाहन पर

कुछ नहीं

5,000 रूपये

अधिक गति होने पर

400 रूपये

1,000 रूपये

खतरनाक ड्राइविंग होने पर

1,000 रूपये

5,000 रूपये तक

शराब पी कर गाड़ी चलाने पर

2,000 रूपये

10,000 रूपये

तेजी / रेसिंग करने पर

500 रूपये

5,000 रूपये

बिना परमिट के वाहन चलाने पर

5,000 रूपये तक

10,000 रूपये तक

एग्रेगेटर (लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन)

कुछ नहीं

25,000 से 1 लाख रूपये तक

ओवरलोडिंग होने पर

2,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 1,000 रूपये

20,000 रूपये और प्रति अतिरिक्त टन पर 2,000 रूपये

यात्रियों की ओवरलोडिंग होने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये प्रति अतिरिक्त यात्री

सीट बेल्ट न लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये

2 पहिला वाहनों पर ओवरलोडिंग होने पर

100 रूपये

2,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

हेल्मेट्स नहीं लगाने पर

100 रूपये

1,000 रूपये और 3 महीने के लिए लाइसेंस की अयोग्यता

इमरजेंसी वाहनों के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं कराने पर

कुछ नहीं

1,000 रूपये

बीमा के बिना ड्राइविंग करने पर

1,000 रूपये

2,000 रूपये

किशोरों द्वारा किया गया अपराध पर

कुछ नहीं

1. अभिभावक या मालिक को दोषी माना जायेगा.

 

2. 3 साल की कैद के साथ 25,000 रूपये.

3. किशोरी पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जायेगा.

4. वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा.

दस्तावेजों को लगाने के लिए यातायात अधिकारीयों का पॉवर

कुछ नहीं

ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन

यातायात अधिकारीयों को लागू करने से होने वाले अपराध

कुछ नहीं

संबंधित सेक्शन के तहत 2 बार जुर्माना

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...