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Friday, May 28, 2021

साइकिल वाले युवक का 'मोटर वाहन अधिनियम' के तहत कटा चालान, जानें क्या है मामला - Punjab Kesari

Pinki Nayak

Pinki Nayak

Updated Fri, 28th May 2021 03:51 PM IST

देश में यातायात संबंधी नियमों को तोड़ने पर रोजाना बहुत से वाहनों पर चालान किए जाते है, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम के तहत साइकिल पर चालान करना बेहद ही अजीब है। मामला गुजरात के सूरत शहर का है, जहां गलत दिशा में साइकिल चला रहे 47 साल के एक व्यक्ति का मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटा गया है।

यातायात संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराने का ये अजीब मामला तब सामने आया, जब चालान की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों ने इस बात पर एतराज जताया कि पुलिस एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई कैसे कर सकती है।

दरअसल, विद्युत करघा चलाने वाला राजबहादुर यादव नामक एक व्यक्ति गुरुवार सुबह सचिन जीआईडीसी इलाके में सड़क पर जा रहा था कि तभी एक महिला कांस्टेबल कोमल डांगर ने उसे रोका और गलत दिशा में साइकिल चलाने को लेकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक चालान जारी कर दिया। चूंकि,यह कोर्ट मेमो है, इसलिए यादव को इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की जरूरत है। 

इस पूरे मामले पर सूरत शहर के यातायात पुलिस उपायुक्त प्रशांत सुम्बे ने माना कि महिला कांस्टेबल को साइकिल चालक को यह बताना चाहिए था कि यह चालान मोटर वाहन अधिनियम की बजाए गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत जारी किया गया है। 

सुम्बे ने शुक्रवार को कहा कि एक साइकिल चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत नहीं बल्कि गुजरात पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साइकिल चालक ने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस मामले में अदालत के सामने पेश होंगे और अदालत जो भी फैसला करेगी वह मानेंगे।

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