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Friday, May 21, 2021

मोटर वाहन नियमों में संशोधन से अब ट्रैक्टर के डीजल इंजन को सीएनजी,बायो-सीएनजी और एलएनजी में बदलना आसान - Hindustan

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित किया है।  इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है।

मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव, रजिस्ट्रेशन के दौरान अब करें यह काम, ट्रांसफर में नहीं होगी परेशानी

मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को अधिसूचित किया है।

डिजिटल नेशनल मोटर इंश्योरेंस से किसी प्रकार का लेन-देन आपको पड़ सकता है भारी

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था और कहा था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे, बल्कि बड़े संख्या में रोजगार के मौके भी तैयार होंगे। 

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