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Friday, May 21, 2021

केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में किया गया बदलाव, CNG से चल सकेंगे ट्रैक्टर - News18 हिंदी

सीएनजी ट्रैक्टर

सीएनजी ट्रैक्टर

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल (CMV) रूल्स 1989 में संशोधन किया है.

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नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ ईंधन (Clean Fuel) को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (Central Motor Vehicles Rules) में संशोधन को नोटिफाईड किया है. इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है. मंत्रालय ने ट्वीट किया, ''मंत्रालय ने कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर, निर्माण उपकरण वाहनों और हार्वेस्टर के इंजनों को सीएनजी, बायो-सीएनजी और एलएनजी ईंधन से बदलने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में एक संशोधन को नोटिफाईड किया है.'' ये भी पढ़ें- Indian Railways: रेलवे ने बढ़ाई समर स्पेशल ट्रेनों की संख्या, मिलेगी कंफर्म टिकट, देखिए कब से शुरू हो रहा रिजर्वेशन
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल फरवरी में डीजल इंजन से सीएनजी में परिवर्तित भारत का पहला ट्रैक्टर पेश किया था और कहा था कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव होंगे, बल्कि बड़े संख्या में रोजगार के मौके भी तैयार होंगे.

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