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Wednesday, December 28, 2022

मोटर वाहन अधिनियम | चश्मदीद के बयान दर्ज करने में देरी उसके बयान पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - Live Law Hindi

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मोटर वाहन अधिनियम | चश्मदीद के बयान दर्ज करने में देरी उसके बयान पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - Live Law Hindi
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Tuesday, December 27, 2022

अगले साल से हर कार में मिलेंगे 6 एयरबैग, 7,000 करोड़ रुपये की होगी इंडस्ट्री, आपको क्या होगा फायदा? - News18 हिंदी

हाइलाइट्स

अभी इस उद्योग का आकार 2,500 करोड़ रुपये का है.
प्रति वाहन एयरबैग की संख्या में वृद्धि से उद्योग बढ़ेगा.
एयरबैग के जरिए सफर के दौरान ज्यादा सुरक्षा मिलेगी.

नई दिल्ली. देश में एयरबैग उद्योग का आकार वित्त वर्ष 2026-27 तक 7,000 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा. वाहनों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एयरबैग लगाए जाते हैं. अभी इस उद्योग का आकार 2,500 करोड़ रुपये का है. रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि एयरबैग वाहन उद्योग का सबसे तेजी से बढ़ता सेगमेंट है. इक्रा ने बयान में कहा कि नियामकीय और स्वैच्छिक आधार पर प्रति वाहन एयरबैग की संख्या में वृद्धि से इस उद्योग को रफ्तार मिलेगी.

इक्रा के उपाध्यक्ष और क्षेत्र प्रमुख विनुता एस ने कहा, ‘‘अभी प्रत्येक बिकने वाली कार के लिए औसतन तीन एयरबैग की जरूरत होती है. एक अक्टूबर 2023 से छह एयरबैग प्रति कार का नियम लागू होगा. इससे एयरबैग की मांग में इजाफा होगा.’’ इक्रा ने अनुसार, उद्योग सालाना 25-30 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2026-27 तक 6,000-7,000 करोड़ रुपये पर पहुंचेगा. अभी उद्योग का आकार 2,400-2,500 करोड़ रुपये का है.

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कारों में करना होगा बदलाव?
रेटिंग एजेंसी ने बताया कि पहले जुलाई 2019 से कार में केवल एक एयरबैग (ड्राइवर एयरबैग) अनिवार्य किया गया था. यह एक जनवरी 2022 से श्रेणी एम1 वाहनों (अधिकतम आठ यात्रियों वाले वाहन) के लिए बढ़कर दो एयरबैग हो गया. विनुता ने कहा कि एयरबैग की अनिवार्यता बढ़ने के साथ मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) की लागत भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके लिए उन्हें कारों में बदलाव करने होंगे और अतिरिक्त सेंसर लगाने होंगे.

पहले अक्टूबर से लागू होना था नियम
इससे पहले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर आठ सीट वाले वाहनों में सरकार ने छह एयरबैग लगाना अनिवार्य किया था. यह आदेश एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने छह एयरबैग को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को एक साल के लिए टाल दिया. अब यह एक अक्टूबर 2023 से लागू होगा. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन इस साल की शुरुआत में कहा था कि मोटर वाहन में सवार लोगों की सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के जरिये सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का फैसला लिया है.

Tags: Auto News, Autofocus, Automobile, Car Bike News, Nitin gadkari

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अगले साल से हर कार में मिलेंगे 6 एयरबैग, 7,000 करोड़ रुपये की होगी इंडस्ट्री, आपको क्या होगा फायदा? - News18 हिंदी
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Sunday, December 25, 2022

Bhadohi News: कालीन नगरी में खुलेंगे छह मोटर ट्रेनिंग सेंटर - अमर उजाला

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ज्ञानपुर। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और लोगों को ड्राइविंग की बारीकियां बताने के लिए जिले में छह निजी मोटर ट्रेनिंग सेंटर की मंजूरी दी गई है। जिले के सभी छह ब्लॉकों में एक-एक मोटर ट्रेनिंग सेंटर खोले जायेंगे। ट्रेनिंग सेंटर खोलने की इच्छा रखने वालों का वार्षिक टर्न ओवर दो करोड़ व नेटवर्थ 50 लाख होना चाहिए। हल्के वाहनों का सेंटर एक एकड़ और बड़े वाहनों का ट्रेनिंग सेंटर दो एकड़ की जमीन पर बनेगा। जिले में पहले से ही आठ निजी मोटर ट्रेनिंग सेंटर हैं। वाहनों का लाइसेंस पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। प्रवर्तन विभाग अब अच्छी तरह से टेस्टिंग करने के बाद ही लाइसेंस जारी करता है। जिले में जल्द ही ड्राइव टेस्टिंग ट्रैक भी बनने वाला है। यहां परीक्षा पास करने के बाद ही वाहनों का लाइसेंस जारी हो सकेगा। ऐसे में वाहन चलाने में दक्ष व्यक्ति को ही लाइसेंस जारी होगा। इसको देखते हुए जिले में छह नए मोटर ट्रेनिंग खोलने की मंजूरी दी गई है। इन ट्रेनिंग सेंटरों में चालक के लिए प्रशिक्षण क्लास रूम व्यवस्था, ट्रेनर के साथ सिमुलेटर प्रशिक्षण और आटोमेटेड ट्रैक पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। ट्रेनिंग सेंटर में 10 प्रकार के कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोर्स के अनुसार शुल्क तय होगा। विभाग के अनुसार 500 रुपये से लेकर 10000 तक कोर्स का शुल्क होगा।
जिले में ऑटोमैटिक वाहन टेस्टिंग ट्रैक की कवायद जारी है। इसके लिए प्रवर्तन विभाग ने ज्ञानपुर ब्लाक के पाली में जगह चिह्नित कर ली है। हालांकि अभी काम शुरू नहीं हुआ है विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आने वाले समय में लाइसेंस बनाने के लिए निजी सेंटर से प्रशिक्षण पास करने के बाद विभाग के ट्रेंनिग सेंटर में टेस्ट देना होगा। पास होने के बाद ही ड्राईविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।
जनपद में जो नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, वहां सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे पता चल सकेगा कि प्रशिक्षक चालक को क्या बता रहे हैं। कैमरे की नजर में ही ड्राइविंग का प्रशिक्षण होगा।
जिले में छह नए निजी मोटर ट्रेंनिग सेंटर खोलने की मंजूरी मिली है। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि लोगों को लाइसेंस विभाग के मोटर ट्रेनिंग सेंटर पर टेस्ट पास करने के बाद ही जारी हो सकेगा।
- अरुण कुमार, एआरटीओ।

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Jammu News: नियमों का उल्लंघन करने वाले 76 वाहनों के चालन काटे - अमर उजाला

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जम्मू। आरटीओ जम्मू पंकज भगोत्रा की अध्यक्षता में मोटर वाहन विभाग की एक टीम ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कुल 76 वाहनों का चालान किया गया और 1.30 लाख रुपये बतौर जुर्माना मौके पर ही वसूले गए।
विभाग की ओर से पिछले सप्ताह जम्मू-उधमपुर और जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर विभिन्न स्थानों पर विशेष नाका लगाया गया था। इस दौरान 280 वाहनों की जांच की गई। रूट परमिट का उल्लंघन, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, बिना वर्दी और बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाले वाहन चालकों के चालन काटे गए। ब्यूरो

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Jammu News: नियमों का उल्लंघन करने वाले 76 वाहनों के चालन काटे - अमर उजाला
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Friday, December 23, 2022

विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान: 47 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 21 हजार 100 रुपए का चालान काटा गया - Dainik Bhaskar

बालोद2 दिन पहले

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सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने थाना लोहारा क्षेत्र में विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। 47 लापरवाह वाहन चालकों पर 21 हजार 100 रुपए का चालान काटा गया।

चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को सीट बेल्ट लगाने एवं हेलमेट लगाने की समझाइश दी गई। बालोद पुलिस ने वाहनों में प्रेशर हार्न का प्रयोग नहीं करे, नो एंट्री में वाहन प्रवेश न करने एवं अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न की अपील की।

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विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान: 47 वाहन चालकों पर कार्रवाई, 21 हजार 100 रुपए का चालान काटा गया - Dainik Bhaskar
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Sunday, December 18, 2022

देहरादून पुलिस की नाबालिग वाहन चालकों पर तगड़ी कार्रवाई,वसूला 2.5 लाख ... - uktez.com

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रजनीश प्रताप सिंह ‘तेज’

देहरादून : सूबे के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देश पर पुलिस विभाग के द्वारा राज्य भर में नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से न केवल स्कूलों और अभिभावकों को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा रहा है बल्कि एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जा रही है.

इसी प्रकार की एक कार्रवाई के दौरान देहरादून पुलिस ने आज एक स्पेशल ड्राइव के तहत टीम बनाकर 2 लाख 50 हजार रुपये जुर्माना वसूला है.

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर के द्वारा स्कूलीं नाबालिक छात्र-छात्राओं द्वारा वाहन चालने पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199A मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही करने व छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं.

आज रायपुर के थानाध्यक्ष द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र में 04 टीमें गठित कर स्कूलों वाहन लेकर आने वाले नाबालिक वाहन चालकों के अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ए के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु रवाना की गई.

पुलिस टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अभियान चलाकर वाहन चेकिंग की गई, वाहन चेकिंग के दौरान 10 नाबालिक छात्र-छात्राएं वाहन चलाते हुए पाए जाने पर उनके अभिभावकों के विरुद्ध धारा 199A एमवी एक्ट के ढाई लाख जुर्माने के चालान किए गए व 10 वाहन सीज किए गए.

क्या है Motor Vehicle Act की धारा 199A

नाबालिग के गाड़ी चलाने पर उसके परिजन या वाहन स्वामी द्वारा 25 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन एक साल के लिए रद्द किया जा सकता है.

इसके अलावा अगर नाबालिग से वाहन चलाने के दौरान कोई दुर्घटना होती है, उस परिस्थिति में वाहन स्वामी पर दोष सिद्ध होने पर 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक का कारावास हो सकता है.

टीम 1
चौकी मालदेवता क्षेत्र

1.उप निरीक्षक राजीव धारीवाल
2.आरक्षी 94 अंकित
3.आरक्षी 451 मनीष

टीम 2
बालावाला क्षेत्र

1.उप निरीक्षक राकेश पुंडीर
2.आरक्षी 1461 राजेश रावत
3.आरक्षी 233 किशन पाल

टीम 3
मयूर विहार क्षेत्र

1.उप निरीक्षक सतवीर सिंह
2.उप निरीक्षक मोनिका मनराल
3.आरक्षी 1041 संदीप कंडारी
4.आरक्षी 1012 रोबिन

टीम 4
रायपुर क्षेत्र

1.वरिष्ठ उपनिरीक्षक आशीष रावत
2.उप निरीक्षक मालिनी
3.आरक्षी 1745 संतोष कुमार
4.आरक्षी 1199 प्रमोद कुमार

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Traffic Rules: भूल गए हैं ड्राईविंग लाइसेंस रखना, तो भी नहीं कटेगा चालान, जानें क्या है - ABP न्यूज़

Saturday, December 17, 2022

पेरेंट्स हैं तो जान लीजिए ये नियम, ड्राइविंग करते पकड़ा गया नाबालिक तो लग सकता है ₹25,000 का जुर्माना - News18 हिंदी

निजी कारों को स्कूल कैब में बदलने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार की नई नीति - Aaj Tak

दिल्ली सरकार ने एक नई स्कूल कैब नीति तैयार की है, जो कुछ बदलावों के बाद निजी कारों को व्यावसायिक वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति देगी. सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है. 

क्या है नई नीति?

नई नीति के तहत, परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को वाणिज्यिक के रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है. इसमें कई चीजें होंगी जैसे स्पीड गवर्नर स्थापित करना और बैग ले जाने के लिए छत वाहक स्थापित करना.

पहले क्या था नियम?

नीति को सभी विभागों द्वारा पुनरीक्षित किए जाने के बाद पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा. अभी तक के नियम के अनुसार यदि कोई स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है, तो उसे एक नया वाहन खरीदना होता है और इसे स्कूल कैब श्रेणी के तहत पंजीकृत करना होता है. एक बार नई कैब नीति लागू हो जाने के बाद, एक वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ सीएनजी-ईंधन वाले निजी वाहन को कमर्शियली पंजीकृत किया जा सकता है और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए परमिट प्राप्त किया जा सकता है.

बता दें कि स्कूल कैब नीति 2007 में बनाई गई थी. दस साल बाद, इस श्रेणी में केवल नए वाहनों को पंजीकृत करने की शर्त रखी गई थी.

नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट

इससे पहले दिल्ली में नई गाड़ी के खरीदारों के लिए भी खुशखबरी आई थी. दिल्ली में अब नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे. इसके के लिए दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के दौरान 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी करेगी. ग्राहक इस प्रमाणपत्र को दिखाकर नए गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे.

दिल्ली सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को ये रियायत देने का फैसला किया है. गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी. 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम छूट मिलेगी.

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Friday, December 16, 2022

अब नहीं कटेगा Challan, बिना DL जहां मर्जी वहां दौड़ाएं कार-बाइक-स्कूटर! बस करें ये एक काम - Zee News Hindi

Driving Without DL (Driving Licence): बिना ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के मोटर वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन होता है क्योंकि मौजूदा यातायात नियमों के अनुसार, सिर्फ उन्हीं को मोटर वाहन चलाने की अनुमति है, जिन्हें संबंधित विभाग (RTO) से उसके लिए लाइसेंस मिला है. अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो यातायात पुलिस उसका चालान काट देती है. लेकिन, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होता तो है लेकिन वह वाहन लेकर घर से निकलते समय उसे साथ लाना भूल जाते हैं. ऐसे में अगर पुलिस रोक ले और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में पुलिस यह मानकर चलती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसके लिए 5 हजार रुपये तक का चालान है. लेकिन, आप इस परेशानी से बच सकते हैं.

अगर आपको पता है कि आप बार-बार ड्राइविंग लाइसेंस को अपने साथ रखना भूल जाते हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी को साथ रखने की झंझट से छुटकारा पा सकते हैं. दरअसल, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की हार्ड कॉपी हर समय अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है बल्कि उसकी सॉफ्ट कॉपी से ही आपका काम चल जाए. जब भी कभी आपको पुलिस रोके और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप उसकी सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपके ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी डिजिलॉकर नाम की मोबाइल ऐप में होनी चाहिए, जो सरकारी ऐप है.

दरअसल, सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया पर फोकस किया जा रहा है, जिसके तहत कई कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी सरकार ने डिजिलॉकर ऐप लॉन्च की थी. इस ऐप का उद्देश्य यही है कि भारतीय नागरिक पेपरलेस तरीके से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट साथ रख सकें. आप इसमें ड्राइविंग लाइसेंस को अपलोड कर सकते हैं, जिससे इसमें आपके डीएल की सॉफ्ट कॉपी सेव हो जाएगी. फिर, जब भी पुलिस आपको रोके और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहे तो आप मोबाइल ऐप में डीएल दिखा सकते हैं.

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Indian Traffic Rules: ट्रैफिक पुलिसकर्मी क्या आपकी बाइक की चाबी ले जा सकता है? जानिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में - News24 Hindi

Indian Traffic Rules: सड़क पर यात्रा करते समय, सभी यातायात नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट न लगाने व कार में सीट बेल्ट न लगाने जैसे नियमों का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, कभी-कभी पुलिस आपके वाहन से चाबी निकालने की कोशिश करती है। याद रखें, वे ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोगों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता है। हालांकि, वहीं इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दें।

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान कर सकता है। ASI, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास आपको मौके पर ही जुर्माना करने का अधिकार है। उनकी सहायता के लिए ही ट्रैफिक कांस्टेबल मौजूद रहते हैं। लेकिन उनके पास आपके वाहन से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपके वाहन के टायरों की हवा नहीं निकाल सकता है।

पकड़े जाने पर आपको याद रखने वाली मुख्य बातें ये हैं

  • आप पर जुर्माना लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को चालान बुक या ई-चालान मशीन रखनी होगी। यदि इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, तो जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है।
  • ट्रैफिक पुलिस को वर्दी पहननी चाहिए, जिस पर उसका नाम होना चाहिए। यदि पुलिस कर्मी नागरिक पोशाक में है, तो आप उससे पहचान प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं।
  • ट्रैफिक पुलिस का हेड कांस्टेबल अधिकतम 100 रुपये का ही जुर्माना लगा सकता है। केवल एक एएसआई या एक एसआई ही ₹100 से अधिक का जुर्माना लगा सकता है।
  • यदि कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपकी कार से चाबी निकालता है, तो आपको घटना को रिकॉर्ड करना चाहिए और निकटतम पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष शिकायत करनी चाहिए।
  • वाहन चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए। आपकी कार के पंजीकरण और बीमा कागज की प्रतियां भी स्वीकार्य हैं।
  • यदि आपके पास मौके पर जुर्माने की राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, अदालत एक चालान जारी करती है जिसे उसके सामने भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस वाला आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में ले लेता है।

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Thursday, December 15, 2022

निजी कारों को स्कूल कैब में बदलने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार की नई नीति - Aaj Tak

दिल्ली सरकार ने एक नई स्कूल कैब नीति तैयार की है, जो कुछ बदलावों के बाद निजी कारों को व्यावसायिक वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति देगी. सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है. 

क्या है नई नीति?

नई नीति के तहत, परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को वाणिज्यिक के रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है. इसमें कई चीजें होंगी जैसे स्पीड गवर्नर स्थापित करना और बैग ले जाने के लिए छत वाहक स्थापित करना.

पहले क्या था नियम?

नीति को सभी विभागों द्वारा पुनरीक्षित किए जाने के बाद पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा. अभी तक के नियम के अनुसार यदि कोई स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है, तो उसे एक नया वाहन खरीदना होता है और इसे स्कूल कैब श्रेणी के तहत पंजीकृत करना होता है. एक बार नई कैब नीति लागू हो जाने के बाद, एक वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ सीएनजी-ईंधन वाले निजी वाहन को कमर्शियली पंजीकृत किया जा सकता है और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए परमिट प्राप्त किया जा सकता है.

बता दें कि स्कूल कैब नीति 2007 में बनाई गई थी. दस साल बाद, इस श्रेणी में केवल नए वाहनों को पंजीकृत करने की शर्त रखी गई थी.

नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट

इससे पहले दिल्ली में नई गाड़ी के खरीदारों के लिए भी खुशखबरी आई थी. दिल्ली में अब नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे. इसके के लिए दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के दौरान 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी करेगी. ग्राहक इस प्रमाणपत्र को दिखाकर नए गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे.

दिल्ली सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को ये रियायत देने का फैसला किया है. गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी. 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम छूट मिलेगी.

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MP News: वाहन चालकों की हेलमेट जांच में सरकार का ढुलमुल रवैया, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, - ABP न्यूज़

Wednesday, December 14, 2022

Jammu News: डीसी ने विभागीय टीम के साथ जांचे वाहन - अमर उजाला

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रामबन। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है। सोमवार को डीसी मसर्रत इस्लाम ने मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) की एक टीम के साथ जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सेरी में नाका लगा कर कार्रवाई की। इस दौरान कई वाहनों की जांच की और चालकों को यात्रा शुरू करने से पहले वाहन की स्थिति और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी।
डीसी ने बताया कि एमवीडी विभाग ने एनएच-44 पर वाहन जांच तेज कर दी है। इसके अलावा लोगों विशेष रूप से चालकों और कंडक्टरों को यातायात नियमों के साथ ही सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान जिले में लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हाईवे पर हो रहे हादसों को रोकने के लिए चलाया गया है। एआरटीओ ने बताया कि मोटर वाहन विभाग रामबन ने गत छह दिन में लगभग 170 वाहनों की जांच की और 50 के चालान काटे हैं।

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Monday, December 12, 2022

Traffic Rules चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस निकाल सकती है आपकी गाड़ी से चाबी जानिए क्या कहते हैं नियम.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Sonali SinghPublish Date: Tue, 13 Dec 2022 07:45 AM (IST)Updated Date: Tue, 13 Dec 2022 07:45 AM (IST)

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान या ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोक देते हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटते हैं। यातायात के नियमों को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार सही नहीं रहता और बहुत बार वें आपकी गाड़ी की चाबी निकाल कर गाड़ी को किनारे लगाने के लिए बोलते हैं। 

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसा करना सही है और इसके लिए मोटर व्हीकल ऐक्ट में कौन-से नियम दिए गए हैं।

चाबी निकालना सही या गलत?

चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस अगर गाड़ी से चाबी निकलता है तो यह गलत है और यह अधिकार उसे नहीं दिया गया है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है।

इसके अलावा, एएसआई, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास आपको मौके पर ही जुर्माना करने का अधिकार है और ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। इस कारण किसी भी ट्रैफिक कांस्टेबल को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है।

इन चीजों के लिए कट सकता चालान

अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भले ही आपकी गाड़ी की चाबी ट्रैफिक पुलिस नहीं निकाल सकता, पर इन चीजों के नहीं रहने पर जुर्माना लगना तय है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस, PUC और इंश्योरेंस पेपर नहीं है तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

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Edited By: Sonali Singh

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Traffic Rules चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस निकाल सकती है आपकी गाड़ी से चाबी जानिए क्या कहते हैं नियम.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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Sunday, December 11, 2022

भारत में बना नया मोटर कंट्रोलर किट. Electric गाड़ियों में रेंज होगा दोगुना और दाम आधा से भी कम. - GulfHindi.com

आधे क़ीमत रेंज दोगुना तकनीक आया मार्केट में

आइआइटी, पटना ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को रफ्तार देने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर कंट्रोलर बनाया है। यह स्वदेशी कंट्रोलर वाहन में पावर लास कम करता है और उसको लंबी दूरी की यात्रा क्षमता प्रदान करता है। यह चीन से आयात होने वाले कंट्रोलर की तुलना में लगभग आधी कीमत में उपलब्ध होगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनी आरएसबी ग्लोबल ने दिलचस्पी दिखाई है।

कैसे बढ़ेगा गाड़ी का माईलेज.

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रो. रंजन कुमार बेहरा के निर्देशन में इसे तैयार किया गया है। प्रो. बेहरा बताते हैं कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों में जो कंट्रोलर लगे हैं, उनसे अधिक पावर लास होता है। उपयोगिता भी 70 प्रतिशत तक होती है, जबकि आइआइटी में बने मोटर कंट्रोलर की उपयोगिता 90 प्रतिशत तक है। यह वाहन की बाड़ी में कंपन को भी कम करता है। इससे ज्यादा दूरी तय की जा सकती है।

नहीं लगेगा फिर कभी आग

इस कंट्रोलर में विज्ञानियों ने सुरक्षा फीचर भी दिया है, जिससे अचानक लोड बढ़ने पर मोटर बंद हो जाती है। इससे आग लगने की आशंका नहीं रहती। प्रो. बेहरा के अनुसार, उनकी टीम ने लंबे समय तक चलने वाले कंट्रोलर को बनाया है। वर्तमान में पांच एचपी व 50 एचपी क्षमता के कंट्रोलर बनाए गए हैं।

मिला 50 लाख रुपये

इसके लिए आइटी मंत्रालय के सी-डैक तिरुअनंतपुरम की ओर से 50 लाख रुपये दिए गए थे। यह राशि पांच एचपी वाहन के प्रोटोटाइप तथा 50 एचपी की डिजाइन बनाने के लिए दी गई थी। इसका प्रदर्शन आइटी मंत्रालय की ओर से दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित प्रदर्शनी में भी किया गया।

मात्र 45 हज़ार में किट तैयार

पांच एचपी में 45 हजार तक खर्च इस मोटर कंट्रोलर को विशेष रूप से बनाया गया है, जिससे कम ऊर्जा उपयोग में बेहतर बैकअप देता है। इसकी जांच शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के साथ हाईवे पर भी की गई है। प्रो. बेहरा के अनुसार, एक इलेक्ट्रिक वाहन में पांच एचपी का मोटर व कंट्रोलर लगाने में 45 से 50 हजार रुपये का खर्च आएगा।

अभी एक लाख से ज़्यादा होता हैं खर्च

अभी उपलब्ध मोटर कंट्रोलर लगाने में एक लाख रुपये से अधिक का खर्च आता है। इसके लिए वाहन निर्माता कंपनियां चीन व दूसरे देशों पर आश्रित हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में चार पहिया वाहन में 10 से 20 एचपी तक का मोटर कंट्रोलर लगा होता है। इसमें लगभग छह लाख रुपये खर्च होते हैं, जबकि आइआइटी की विशेष तकनीक वाले कंट्रोलर में लगभग तीन लाख रुपये का खर्च आएगा।

मिला पेटेंट

आइआइटी पटना के निदेशक प्रो. टीएन सिंह ने बताया कि इस कंट्रोलर का पेटेंट मिल चुका है। अब इसके उपयोग के लिए कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। प्रोटोटाइप को एक कंपनी ने 17 लाख रुपये में खरीदा है।

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Auraiya News: औरैयाः हाईवे की सर्विस रोड को बना दिया मोटर मार्केट - अमर उजाला

इंडियन ऑयल के पास हाईवे के सर्विस रोड पर खड़े वाहन। संवाद

इंडियन ऑयल के पास हाईवे के सर्विस रोड पर खड़े वाहन। संवाद - फोटो : AURAIYA

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औरैया। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर जिले में खूब ढिंढोरा पीटा जा रहा है। पुलिस व परिवहन विभाग के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी सड़कों, चौराहों व स्कूलों में बच्चों व लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं।
इसके पीछे इनकी मंशा है कि सड़क हादसे रोके जाएं और लोगों की जान बच सके। मगर इन्हीं जिम्मेदारों की अनदेखी हादसों को दावत दे रही है, पिछले दो साल से इंडियन ऑयल, दयालपुर के पास हाईवे की सर्विस रोड पर कब्जा कर लोगों ने मोटर मार्केट स्थापित कर दी। सब कुछ जानते हुए भी पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी अनजान है। सर्विस रोड बंद रहती है, सर्दियों में कोहरे के समय यह एक बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं।
कानपुर से आने पर शहर की सीमा प्रवेश करते ही इंडियन ऑयल चौराहे से लेकर दयालपुर तक पांच सौ मीटर की सर्विस रोड पर गैराज दुकानदारों ने कब्जा कर रखा हैं। सर्विस रोड पर बस, ट्रक, ट्रैक्टर, लोडर समेत करीब 40 से 50 वाहन प्रतिदिन खड़े रहते हैं। यहां पर इनकी मरम्मत, डेंटिंग व पेंटिंग की जाती है। रात में भी सड़क पर वाहन खड़े रहते हैं, जो हादसे का कारण बन रहे हैं।
वर्जन
इंडियन ऑयल के पास सर्विस रोड पर वाहन खड़े होने पर कई बार अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। सर्विस रोड के पीछे कुछ लोगों की मोटर मैकेनिक की दुकानें हैं। इसलिए लोग वाहनों की मरम्मत के लिए सड़कों पर वाहन खड़ा कर देते है। अभियान चलाकर सभी वाहन संचालकों व दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। - रेहाना बानो, एआरटीओ प्रवर्तन
वर्जन
सड़क किनारे वाहन खड़े होने वालों पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती है। हाईवे के सर्विस रोड पर जो लोग वाहन खड़ा कर कब्जा किए हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए तहसील अधिकारियों के साथ टीम गठित की जा रही है। जल्द ही अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। -प्रदीप कुमार, सीओ सिटी

 दयालपुर इंडियन ऑयल के पास सर्विस रोड पर मरम्मत के लिए खड़े वाहन। संवाद

दयालपुर इंडियन ऑयल के पास सर्विस रोड पर मरम्मत के लिए खड़े वाहन। संवाद- फोटो : AURAIYA

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Saturday, December 10, 2022

Kurukshetra News: नियम तोड़कर दौड़ाए जा रहे वाहन ने पुलिस दौड़कर पकड़े - अमर उजाला

चालान करने के लिए ऑटो को रोकने के लिए दौड़ते पुलिसकर्मी। संवाद

चालान करने के लिए ऑटो को रोकने के लिए दौड़ते पुलिसकर्मी। संवाद - फोटो : Kurukshetra

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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। न नियमों की परवाह और न ही कार्रवाई का डर और शहर की सड़कों पर वाहन सरपट दौड़ाए जा रहे हैं। यह स्थिति उस समय बनी हुई है जब लगातार हादसे हो रहे हैं, जिनमें लोगों की जान तक जा रही है। ऐसे वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया गया तो वहीं शहर यातायात पुलिस ने भी कड़ी सतर्कता दिखाई और दौड़-दौड़कर ओवरलोड वाहन पकड़े।
सुबह ही ट्रैफिक एसएचओ रामकरण के नेतृत्व टीम ने पैनोरमा के पास नाकेबंदी शुरू की, जहां उत्तरप्रदेश से विद्यार्थियों को लेकर पहुंची टूरिस्ट बसों के दस्तावेज जांचे तो टीम हैरान रह गई। चालक व परिचालकों के पास न कोई व्यक्तिगत पहचान पत्र मिला और न हीं वाहन को लेकर ही कोई दस्तावेज तक दिखा सके। ऐसे में विद्यार्थी भी घंटा भर तक बस में ही इंतजार करते रहे तो टीम ने चालान के बाद बसों को छोड़ा। उधर इसी दौरान कई अन्य वाहनों बाइक, ऑटो, कार व लोडिड ट्रकों व डंपरों के भी चालान किए गए।
अधिकतर वाहन चालकों ने पुलिस टीम द्वारा वाहन रोकते ही अपने आकाओं से मोबाइल मिला बात करवानी चाही, लेकिन नियमों को लेकर सख्ती पर उतरे एसएचओ ने पहले चालान किए तो फिर बाद में बातचीत कर उन्हें नियमों की पालना को लेकर नसीहत भी दी। करीब चार घंटे तक यह अभियान चलाया गया।
उधर जिला यातायात पुलिस ने शनिवार को 63 वाहन चालकों के चालान किए। इन वाहन चालकों पर पुलिस ने करीब 80 हजार रुपये जुर्माना लगाया। इसमें कई वाहन चालकों ने मौके पर ही साढ़े 36 हजार रुपये जुर्माना भर दिया। दरअसल, पुलिस की ओर से लेन ड्राइविंग व गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर माह के पिछले 10 दिनों में पुलिस ने लेन ड्राइविंग और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के 143 चालान कर चुकी है।
पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भौरिया ने बताया कि इस अभियान के दौरान जिला यातायात पुलिस की टीमें लेन-ड्राइविंग व गलत दिशा (रॉन्ग साइड) में चलने वाले वाहन चालकों के चालान कर रही है। पिछले 10 दिनो में 143 चालान गलत लेन में चलने वाले वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं।
बताया कि वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी के तहत स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में बच्चों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, ट्रक यूनियन सहित सार्वजनिक स्थानों पर नियमों की जानकारी नागरिकों को दे रही है। अगर कोई वाहन चालक यातायात के नियमों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह अभियान जारी रहेंगे।
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सीट बेल्ट के काटे 11 चालान : रामकरण
यातायात प्रभारी रामकरण ने बताया कि शनिवार को 63 वाहन चालकों के चालान काटे गए हैं। इसमें रॉन्ग साइड, गलत पार्किंग, हेलमेट, रिफ्लेक्टर टेप और सरकारी नंबर प्लेट के चालान शामिल है। इसके साथ सीट बेल्ट के 11 चालान भी शामिल है।

अधिक सवारियां बैठाने पर चालान करते पुलिस कर्मचारी। संवाद

अधिक सवारियां बैठाने पर चालान करते पुलिस कर्मचारी। संवाद- फोटो : Kurukshetra

श्रीकृष्ण संग्राहालय के सामने चालान करते यातायात प्रभारी रामकरण। संवाद

श्रीकृष्ण संग्राहालय के सामने चालान करते यातायात प्रभारी रामकरण। संवाद- फोटो : Kurukshetra

 बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर सवार का चालान करते पुलिसकर्मी। संवाद

बिना सीट बेल्ट के कार चलाने पर सवार का चालान करते पुलिसकर्मी। संवाद- फोटो : Kurukshetra

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New Traffic Rule: दिल्ली के बाद मुंबई में लागू हुआ ये नियम, पुलिस करा रही सख्ती से पालन - News24 Hindi

New Traffic Rule: कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कल यानी 1 नवंबर 2022 से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 14 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि 1 नवंबर 2022 से ड्राइवर और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।

अपनी अधिसूचना में, मुंबई पुलिस ने कहा कि जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, तो वह दंडनीय होगा।

मुंबई पुलिस ने यह भी कहा था कि जिस मोटर वाहन में सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उसमें भी सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना होगा। इसके लिए नियत तारीख भी 1 नवंबर, 2022 निर्धारित की गई थी।

अधिसूचना में कही गई ये बात

अधिसूचना में कहा गया, ‘सभी मोटर वाहन चालकों और वाहनों में सभी यात्रियों, जो भी मुंबई शहर की सड़क पर यात्रा करते हैं, को सूचित किया जाता है कि, ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए 01/11/2022 से यात्रा करते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। अन्यथा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 194(बी)(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।’

दिल्ली में 1000 रुपये का चालान

बता दें कि सितंबर में, सड़क सुरक्षा नियमों को मजबूत करने के लिए, दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को पीछे की सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। बेल्ट न लगाने पर उनसे 1,000 रुपये का जुर्माना लिया गया।

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियम जारी कर कार निर्माताओं के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया था। इससे पहले सितंबर में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें पीछे की सीटों पर भी शामिल हैं, और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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Friday, December 9, 2022

Karnal News: मनमर्जी से सड़क पर वाहन खड़ा किया तो खैर नहीं - अमर उजाला

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करनाल। अब नेशनल हाईवे-44 पर या स्टेट हाइवे व किसी भी प्रमुख मार्ग पर मनमर्जी से कहीं भी वाहन खड़ा किया तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खासतौर से धुंध के समय में नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े होने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी हरदीप सिंह दून ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है। ताकि धुंध में सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों से कोई हादसे का शिकार न हो।
यह निर्देश ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए जारी किए हैं। क्योंकि नेशनल हाईवे-44 पर खराब व मनमर्जी से खड़े होने वाले वाहनों के कारण हादसे हो रहे हैं। दो दिन पहले भी खड़े ट्रक में बाइक के भिड़ने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अमर उजाला ने नेशनल हाईवे-44 के नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले अप एंड डाउन 20 किलोमीटर क्षेत्र में रात में खड़े होने वाले वाहनों की पड़ताल की थी।
09 दिसंबर के अंक में प्रकाशित लेट नाइट रिपोर्ट में बताया गया था कि हाईवे पर हर 500 मीटर में भारी वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं। इसके अलावा होटल, ढाबों, पेट्रोल पंपों, राइस मिल, गोदाम व अनाज मंडी के नजदीक वाहनों की कतार लगी पाई गई थी। वहीं करीब पांच वाहन खराब खड़े मिले थे। इसी खबर के प्रकाशित होने के बाद ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने सभी जिलों को सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
पत्र में यह भी दिए निर्देश
- पीसीआर व राइडर लगातार गश्त करते रहें।
- सफेद पट्टी व अन्य सड़क सुरक्षा के इंतजाम पूरे कराए जाएं।
- गन्ना ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों पर भी रिफ्लैक्टिव टेप लगवाई जाए।
- शराबी चालकों को एल्को सैंसर से चैक किया जाए।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर एंबुलेंस व क्रेन खड़ी की जाए। ताकि सड़क दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तुरंत क्रेन द्वारा हटाया जाए।
- सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं को हटवाया जाए।
नियमों की पालना के लिए करते हैं जागरूक
ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात के नियमों बारे व अपनी लेन में चलने बारे जागरूक किया जा रहा हैं कि वे अपनी सही लेन का चुनाव करें और उचित सिग्नल देकर लेन बदले, भारी वाहन सड़क के मध्य, दोपहिया व तीन पहिया वाहन बायीं व हल्के मोटर वाहन सड़क की दाहिनी लेन में चले व अपनी लेन बदलने से पहले और ओवरटेक करते समय इंडीकेटर का प्रयोग करें। लेन ड्राइविंग की पालना न करने पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माने बारे अवगत कराया जा रहा है।

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Thursday, December 8, 2022

पवन कल्याण ने सीसीटीवी, प्रकाश और ध्वनि सुविधाओं के साथ चुनावी वाहन वाराही का किया अनावरण - Janta Se Rishta

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Monday, December 5, 2022

विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान के तहत लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही - Sudarshan News

बालोद। शुक्रवार को जिले में विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मोटर वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना एवं लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही करना है।

बता दे कि 2 दिसम्बर को जिले के समस्त थाना, चौकी प्रभारीयों द्वारा मोटरयान चेकिंग अभियान चलाकर कुल 21 लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम् के तहत् कार्यवाही कर 7400 रू. समन शुल्क वसूल किया गया। ब्लैक फिल्म लगाकार वाहन चालन करने वाले चालकों पर त्वरित कार्यवाही कर मौके पर ब्लैक फिल्म हटाकार नियमानुसर फाईन किया गया साथ ही हिदायत दिया की ब्लैक फिल्म लगाकर वाहल न चलाए।

इस चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालको एवं आम नागरिकों को सीट बेल्ट लगाने एवं हेलमेट लगाने की समझाईश देकर यातायात संकेतो के बारे में बताया गया साथ ही ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन नहीं चलाने की समझाईष दिया गया। समझाईश के साथ-साथ लापरवाह वाहन चालको जैसे तेज गति से वाहन चलाने, शराब सेवन कर वाहन चलाना, ओव्हरलोड़ माल/यात्री परिवहन, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना, नम्बर प्लेट का स्पष्ट न लिखा होना, एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेष नहीं करने, वाहन चलाते हुए मोबाईल से बात करना बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाते पाये जाने वालों पर सख्ती से कार्यवाही किया गया है।

चेकिंग अभियान बालोद पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगा। बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे अथवा मोबाईल में सॉफट कॉपी में अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते है। यातायात पुलिस आपकी सहायता के लिए है उन्हे वाहन चेकिंग के दौरान सहयोग प्रदान करें।

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Delhi Pollution: दिल्ली में नहीं दौड़ेंगे BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहन, इस तारीख तक - ABP न्यूज़

Friday, December 2, 2022

हमीरपुर में ट्रैफिक पुलिस चैकिंग अभियान: 9 चालकों को लगाया 22 हजार जुर्माना, नंबर प्लेट को टेप लगाकर या फोल... - Dainik Bhaskar

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हमीरपुर5 घंटे पहले

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नाका लगाकर वाहनों की चैकिंग करते पुलिस कर्मी। - Dainik Bhaskar

नाका लगाकर वाहनों की चैकिंग करते पुलिस कर्मी।

शरारती वाहन चालकों की ओर से नियमों की अवहेलना की जाती है। इसके बाद पुलिस पकड़ में न आने के लिए वे क्या-क्या तरीके अपनाते हैं, इसका खुलासा आज ट्रैफिक पुलिस अभियान में हुआ। हमीरपुर शहर में आज चैकिंग अभियान चलाया गया और कई युवाओं को जुर्माना लगाया गया।

इस दौरान बेहद चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि शरारती तत्व पहले नियम तोड़ते हैं और फिर दोपहिया वाहन बाइक चालक की नंबर प्लेट के ऊपर टेप लगाकर या नंबर प्लेट को फोल्ड कर रहे हैं। यही नहीं बिना नंबर प्लेट के या अन्य किसी भी तरीके से नंबर प्लेट को अदृश्य बना रहे हैं।

वे ऐसा इसलिए कर रहे, ताकि उनके वाहन की नंबर प्लेट नहीं पढ़ी जा सके। यह जानकारी पुलिस के पास पहुंची तो ऐसे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों को नाका लगाकर रोका जा रहा है, ताकि उनके वाहनों की पूरी तरह जांच की जा सके।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई
जिला पुलिस हमीरपुर के द्वारा 9 वाहनों के 22 हजार रुपए के जुर्माने के कागज मोटर वाहन अधिनियम के अधीन चालान करके कोर्ट को भेजे गए। इस अभियान के तहत शुक्रवार को 2 बाइक चालक नम्बर प्लेट को फोल्ड करके ड्राइव करते हुए मिले। बाइक का नम्बर केवल HP84 ही दिखाई दे रहा था।

दोनों बाइक के मालिकों को थाना सुजानपुर में लाकर पूछताछ की गई व उनके नंबर सत्यापित किए गया। बाइक के पूरे नंबर HP84-4060 व HP84-1685 पाए गए, हालांकि पुलिस ने इन दोनों बाइकों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान करने के बाद उन्हें छोड़ दिया, लेकिन हिदायत भी दी गई।

SP डॉ आकृति शर्मा ने बताया कि शरारती दोपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को नाका लगाकर पकड़ा जा रहा है। उनके चालान भी काटे जा रहे हैं।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...